राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 29 मई, 2024
संख्याः रैव डी (जी) 6-9/2019-पार्ट-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 और 49—राजपत्र/2024-05-06-2024 (1639) 1640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जन साधारण की साधारण सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं;
यदि इन नियमों की बाबत इन संशोधनों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप या सुझाव है, तो वह उसे/उन्हें इन प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अति0 मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेगा;
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप/सुझाव यदि काई हो, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात् :--
प्रारूप नियम
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। | 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा चतुर्थ (संशोधन) नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। |
| नियम 7 का संशोधन | 2. हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 7 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः- ''परन्तु यह और भी कि उपयोगकर्ता अभिकरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन अनुमोदन के बाद पश्चात् छह महीने के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा।'' |
| नियम 8 का संशोधन | 3. उक्त नियमों के नियम 8 में;- (क) खण्ड (i) के अन्तर्गत द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित 'परन्तुक' रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''परन्तु यह और कि जल विद्युत परियोजनाओं (एच. ई. पी. एस) और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जिनके लिए सरकारी वन भूमि राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यपवर्तित की गई है, तो पट्टा भाटक/रकम प्रतिवर्ष 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से प्रभारित की जाएगी; निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया ं (ख) खण्ड (ii) मे जाएगा, अर्थात्ः- ''परन्तु परियोजना विकासकर्ता जो सम्पूर्ण चालीस वर्षों के लिए पट्टा राशि एक ही किश्त में जमा करवाना चाहते है उन्हें परियोजना के लिए पट्टा राशि में होने वाली प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् वृद्वि से छूट दी जाएगी।'' |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (ओंकार चन्द शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार।1641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946
[Authoritative English text of this Department's Notification No. Rev-D (G) 6-9/2019-Part-1, dated
29-05-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 29th May, 2024
No. Rev-D (G)6-9/2019 Part-1.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972,(Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 and the same are hereby published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for general information of the public;
If any person likely to be affected by these amendments has any objection (s) or suggestions(s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Addl. Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within a period of thirty days from the date of publication of these draft rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
Objection (s) or suggestion (s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalizing these rules, namely :—
Draft Rules
| Short title and commencement | 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (4th Amendment) Rules, 2024. (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. |
| Amendment of rule 7 | 2. In rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after the existing provisos, the following proviso shall be added, namely : "Provided further that it shall be mandatory for the user agency to execute the lease deed within six month after the approval under Forest Conservations Act, 1980." |
| Amendment of rule 8 | 3. In rule 8 of the said rules; (a) In clause (i), for the second proviso the following proviso shall be substituted, namely:- "Provided further that for the Hydro Electric Projects (HEPs) and other infrastructure projects for which Government forest land has been diverted by the State or Central Government, the lease rent/amount shall be charged @ Rs. 5 per Sqmt. per annum; (b) In clause (ii) the following proviso shall be inserted namely :— |
| "Provided that the projects developers who intends to deposit the lease money in one single installment for the complete 40 years shall be exempted from enhancement being made after every 5 years for the project." |
By order,
Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Addl. Chief Secretary (Revenue).
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 16/C/2023
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज
. . प्रार्थी। श्री बिधि चन्द पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव भिरडी व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री बिधि चन्द पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव भिरडी व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में बिधि चन्द दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम बुधी सिंह पुत्र कृपाल सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 14-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 08/C/2024
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज
. . प्रार्थी। श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)1643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि में सुनील कुमार दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवार में उसका नाम अनिल कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल ननवार में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)
1. Sukhdev Kumar s/o Sh. Tulsi Ram, r/o Village Kairi, P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
2. Smt. Kavita Kumari d/o Sh. Raj Kumar, r/o Ward No. 5, Village Amtrar, P.O. Lilly, . . Applicants. Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.)
Versus
1. General Public 2. Local Registrar, Gram Panchyat Kairi
. .Respondents. Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of Special Marriage Act, 1954.
Sukhdev Kumar s/o Sh. Tulsi Ram, r/o Village Kairi, P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Kavita Kumari d/o Sh. Raj Kumar, r/o Ward No. 5, Village Amtrar, P.O. Lilly, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 10-10-2021 at Ward No. 5, Village Amtrar, P.O. Lilly, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in1644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 writing before this court on or before 07-06-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 17/Teh/2024 जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 07-06-2024 वीना देवी पुत्र श्री परमा राम, निवासी गांव लुगट, डा0 कच्छेडा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र हि0प्र0 बराये जन्म दर्ज करने बारे।
प्रार्थिया वीना देवी पुत्र श्री परमा राम, निवासी गांव लुगट, डा0 कच्छेडा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करके आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-03-1962 कोे गांव लुगट, ग्राम पंचायत मझेडा, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मझेडा को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वीना देवी पुत्र श्री परमा राम की जन्म दिनांक 01-03-1962 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-06-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मझेडा को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 18-04-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023
Rajni Devi d/o Shami Chand, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Rajni Devi d/o Shami Chand, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Smt. Nathu Devi का जन्म/मृत्यु दिनांक 23-10-1973 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nathu Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023
Chander Rekha d/o Dharam Chand, r/o Village Odder, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Chander Rekha d/o Dharam Chand, r/o Village Odder, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Smt. Saina Devi का जन्म/मृत्यु दिनांक 02-06-2007 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त 1646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Saina Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल पुत्र नाहपा, निवासी महाल पलाहडी, मौजा कोट पलाहडी, . . वादी। उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल पलाहडी, मौजा कोट पलाहडी, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल पुत्र नाहपा, निवासी महाल पलाहडी, मौजा कोट पलाहडी, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल लिखा है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल पलाहडी, मौजा कोट पलाहडी, उप-तहसील सदवां में उसका नाम नरेश सिंह पुत्र गिरधारी लाल लिखा है जोकि गलत है। प्रार्थी के शपथ-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न हैं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार दुरुस्ती नाम के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) संजीवन राम पुत्र तेज राम, निवासी महाल ठेहड खास, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम1647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल तलेह, हार व ठेहड खास, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी संजीवन राम पुत्र तेज राम, निवासी महाल ठेहड खास, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में संजीवन राम पुत्र तेज राम लिखा है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल तलेह, हार व ठेहड खास, उप-तहसील सदवां में उसका नाम मनु राम पुत्र तेज राम लिखा है जोकि गलत है। प्रार्थी के शपथ-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न हैं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार दुरुस्ती नाम के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 06-06-2024 श्री जहान सिंह पुत्र श्री फिथू पुत्र रूपिया, निवासी गांव पंतेहड़, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री जहान सिंह पुत्र श्री फिथू पुत्र रूपिया, निवासी गांव पंतेहड़, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 06-05-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जहान सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पंतेहड़ में ज्ञान सिंह व महाल सौं में झाफीं राम दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने का आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पंतेहड़ में प्रार्थी का नाम ज्ञान सिंह व महाल सौं में झाफीं राम के स्थान पर ज्ञान सिंह उपनाम झाफीं राम उपनाम जहान सिंह पुत्र श्री फिथू पुत्र रूपिया, निवासी गांव पंतेहड़, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह 1648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-06-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 131/2024 तारीख मरजुआ : 13-05-2024 तारीख पेशी : 13-06-2024 सुरजन सिंह पुत्र श्री हच्छू उपनाम हेत राम पुत्र धारी, निवासी गांव बल्हडा, डाकघर पंजालग, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवान में प्रार्थी श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री हच्छू उपनाम हेत राम पुत्र धारी, निवासी गांव बल्हडा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 09-05-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरजन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बल्हडा में सुर्जन दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल भाग-1 व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने बारे आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल बल्हडा में प्रार्थी का नाम सुर्जन के स्थान पर सुर्जन उपनाम सुरजन सिंह पुत्र श्री हच्छू उपनाम हेत राम पुत्र धारी, निवासी गांव बल्हडा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13-06-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।1649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 13-06-2024 श्री टिटला राम पुत्र श्री हच्छू पुत्र श्री सिधू, निवासी बल्हडा, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री टिटला राम पुत्र श्री हच्छू पुत्र श्री सिधू, निवासी बल्हडा, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 07-05-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम टिटला राम है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बल्हडा में टिटू दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल बल्हडा में प्रार्थी का नाम टिटू के स्थान पर टिटू उपनाम टिटला राम पुत्र श्री हच्छू पुत्र श्री सिधू, निवासी बल्हडा, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13-06-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 07-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 11-06-2024 1. श्री दीपक पुत्र हुक्म चन्द, गांव कसाण, डा0 साईगलू, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
2. एकता शर्मा पुत्री नरेश कुमार, गांव स्योगी, डा0 पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम1650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946
आम जनता
श्री दीपक पुत्र हुक्म चन्द, गांव कसाण, डा0 साईगलू, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व एकता शर्मा पुत्री नरेश कुमार, गांव स्योगी, डा0 पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अपनी शादी जोकि दिनांक 08-12-2022 को हो चुकी है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है अगर उक्त विवाह के पंजीकरण सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर /एतराज हो तो वह दिनांक 11-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एजर/एतराज पेश करे। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 07-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया है। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o House No. 187/4, Suhra Mohalla Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Rekha Devi d/o Sh. Sohan Lal, Village Hatoun, P.O. Shiva Badar, Tehsil Sadar, . . Applicants. District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o House No. 187/4, Suhra Mohalla Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Rekha Devi d/o Sh. Sohan Lal, Village Hatoun, P.O. Shiva Badar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o House No. 187/4, Suhra Mohalla Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-10-2023 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this1651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 court on or before 13-06-2024, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14th day of May, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 1/2024
तारीख दायर : 02-01-2024 श्री चुनी लाल पुत्र इन्द्र दास, निवासी गांव पिथ्वी, डाकघर किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात महाल पिथ्वी, पटवार वृत्त किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री चुनी लाल पुत्र इन्द्र दास, निवासी गांव पिथ्वी, डाकघर किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थी का अपना नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त किन्नू के महाल पिथ्वी में सुन्दर लाल पुत्र इन्दर दास दर्ज है जबकि नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत किन्नू, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड में चुनी लाल पुत्र इन्द्र दास है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थी का अपना नाम पटवार वृत्त किन्नू के महाल पिथ्वी के राजस्व अभिलेख में चुनी लाल पुत्र इन्द्र दास दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में चुनी लाल पुत्र इन्द्र दास दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।1652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 24/2024
तारीख दायर : 13-03-2024 पुष्पा देवी पुत्री गंगा दत्त, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सरहान, जिला शिमला . . वादिया। (हि0प्र0)
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात महाल रांवी, पटवार वृत्त सराहन व महाल बदाल, पटवार वृत्त त्यावल, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
पुष्पा देवी पुत्री गंगा दत्त, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थी का अपना नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त सराहन के महाल रांवी व पटवार वृत्त त्यावल के महाल बधाल में इन्तला देवी पुत्री गंगा दत्त दर्ज है जबकि नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बौण्डा, आधार कार्ड, बैंक पास बुक व पैन कार्ड में पुष्पा देवी पुत्री गंगा दत्त है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थिया का अपना नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल रांवी व पटवार वृत्त त्यावल के महाल बधाल के राजस्व अभिलेख में पुष्पा देवी पुत्री गंगा दत्त दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में पुष्पा देवी उर्फ इन्तला देवी पुत्री गंगा दत्त दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 46/2024
तारीख दायर : 25-08-2024 श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री नानकू हालाबाद पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी गांव काचे, डाकघर . . वादिया। शोल्डिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात महाल शाहधार, पटवार वृत्त शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।1653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री नानकू हालाबाद पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी गांव काचे, डाकघर शोल्डिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थी का अपना नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त शाहधार के महाल शाहधार में गुड्डी देवी पुत्री नानकू दर्ज है जबकि नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत पोंडा, जिला किन्नौर, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र व पैन कार्ड में कमलेश कुमारी है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थिया का अपना नाम पटवार वृत्त शाहधार के महाल शाहधार के राजस्व अभिलेख में कमलेश कुमारी पुत्री नानकू दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में कमलेश कुमारी पुत्री नानकू दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 31/2019 तारीख दायर : 17-10-2019 तारीख पेशी : 06-06-2024 1. जय चन्द पुत्र श्री कंवर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
1. रमेश पुत्र श्री दमोदर दास, निवासी गांव शरन, डा0 नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दमोदर दास, निवासी गांव शरन, डा0 नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी गांव खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री भूपेन्द्र, निवासी गांव मन्ढोग, डा0 नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री शेष राम, निवासी गांव गिन्चा, डा0 बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री केशव, निवासी गांव शरोड़ी, डा0 जांगला, उप-तहसील चिड़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री विजय सिंह, निवासी गांव कुटाडा, डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव देवीधार, डा0 देवीधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री दमोदर दास हालाबाद पत्नी हिटू, निवासी गांव कुटाडा, डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत खाता मुश्तरिका, खाता खतौनी नं0 33/68, खसरा नं0 319, रकबा तादादी 00-52-90 है0 व खाता खतौनी नं0 34/69, कित्ता 13, रकबा तादादी 02-23-28 है0 वाका चक डी0 शरन, उप-तहसील तकलेच। 1654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 प्रार्थना-पत्र जय चन्द पुत्र श्री कंवर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 अन्तर्गत तकसीम हेतु आराजी खाता खतौनी नं0 33/68, खसरा नं0 319, रकबा तादादी 00-52-90 है0 व खाता खतौनी नं0 34/69, कित्ता 13, रकबा तादादी 02-23-28 है0 वाका चक शरन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 3 ता 9 को समन की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है। अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3 ता 9 को सूचित किया जाता है कि यदि मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 06-06-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक उप-तहसील तकलेच में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 16-IX/23 तारीख मजरूआ : 06-10-2023 तारीख पेशी : 06-06-2024 1. प्रवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, निवासी गांव चढ़गांव, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0) ।
बनाम
1. श्रीमती डीसी पुत्री नेसरू, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती मीसी पुत्री श्री नेसरू, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री सरन दास, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती अबली विधवा सरनदास, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्री पदमदास पुत्र श्री कामा, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी श्री राजा राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्री दिवान चन्द पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती गंगामणि पुत्री श्री शिशी राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्री पदम देव पुत्र श्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 10. श्री पिंकू राम पुत्र श्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 11. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 12. श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 13. श्रीमती सरीता पुत्री श्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 14. श्री गंगामणि विधवा श्री मेदर सिंह, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री भागमल पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 16. श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 17. श्री देविन्दर सिंह पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0), 18. श्री हुकम चन्द पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव जाबल, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)।1655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 मुकद्दमा बराये करने इन्तकाल हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 123 के तहत आबंटित भूमि खाता खतौनी नं0 139/254, ता 258 258, कित्ता 20, रकबा तादादी 01-15-19 है0 व खाता नं0 32/50, ता 51, कित्ता 07, रकबा तादादी 0-99-66 है0 व खाता खतौनी नं0 37/57, ता 58, कित्ता 09, रकबा तादादी 01-79-83 है0, मौजा जाबल।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, निवासी गांव चढ़गांव, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में बराये हुकमन तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 139/254, ता 258 258, कित्ता 20, रकबा तादादी 01-15-19 है0 व खाता नं0 32/50, ता 51, कित्ता 07, रकबा तादादी 0-99-66 है0 व खाता खतौनी नं0 37/57, ता 58, कित्ता 09, रकबा तादादी 01-79-83 है0 मौजा जाबल हेतु मिसल मर्तब की थी जिसमें इस अदालत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भूमि की तकसीम कर दी गई, तथा वर्तमान में आबंटित भूमि का इन्तकाल होना शेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आबंटित भूमि के इन्तकाल तस्दीक हेतु 06-06-2024 की तारीख मुकरर्र की है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सभी प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी तरह का कोई एतराज/अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमानुसार आबंटित भूमि का इन्तकाल तस्दीक कर दिया जावेगा।
आज मिति 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Sub-Tehsil Dhami,
District Shimla (H.P.)
Smt. Meera d/o Sh. Mast Ram at present w/o Sh. Puran Chand, r/o Village Nalag, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.).
Versus
General Public
Whereas Smt. Meera d/o Sh. Mast Ram at present w/o Sh. Puran Chand, r/o Village Nalag, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth 02-07-1959 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Kotla/Pahal.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Smt. Meera | Self | 02-07-1959 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram1656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 Panchayat Kotla/Pahal, may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 27-05-2024 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री रतन लाल पुत्र श्रीमती मुरतो पुत्री पलकिया, निवासी उप-सम्पदा पंजोला, डाकघर कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रतन लाल पुत्र श्रीमती मुरतो पुत्री पलकिया, निवासी उप-सम्पदा पंजोला, डाकघर कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती बारा दावा दायर किया है। इन्तकाल नं0 196 वाका विरास्त दर्ज करते समय सहबन गलती से रतन सिंह पुत्र श्रीमती मुरतो पुत्री पलकिया दर्ज किया गया है जो फैसला पाकर जमाबन्दी वर्ष 1987-1988 में अमल होकर हाल जमाबन्दी वर्ष 2011-2012 में दर्ज चला आ रहा है। जमाबन्दी वर्ष 2011-2012 उप-सम्पदा पंजोला के खाता/खतौनी नं0 24/40, ता 42, 31/56, ता 60 व 33/62, ता 64, में प्रार्थी का नाम श्री रतन सिंह पुत्र श्रीमती मुरतो पुत्री पलकिया दर्ज कागजात राजस्व अभिलेख है। मुताबिक शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, छायाप्रति व परिवार रजिस्टर नकल व प्रमाण-पत्र स्कूल के मुताबिक श्री रतन लाल पुत्र जीवनू राम पुत्र श्री नन्तू दर्ज किया जाना वाजिब है।
अतः सर्वसाघारण को इस इश्तहार के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात माल में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2024 तक इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करे। आज दिनांक 06-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री युद्धवीर सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डाकघर वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।1657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री युद्धवीर सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डाकघर वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 02-11-1965 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनौना, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती लता देवी पुत्री माठा राम, निवासी चुन्नर, डाकघर थोड निवाड हाल पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डा0 वसनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती लता देवी पुत्री माठा राम, निवासी चुन्नर, डाकघर थोड निवाड हाल पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डा0 वसनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 05-05-1965 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरी नावण, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।1658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री लच्छी राम, निवासी मेहलोग, डा0 कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री लच्छी राम, निवासी मेहलोग, डा0 कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 11-06-1977 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दायर तिथि : 02-04-2024 प्रीती देवी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी अजौली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया प्रीती देवी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी अजौली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-13578, दिनांक 28-03-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि 30-04-2006 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की माता की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत फूलपुर के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।1659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में दानी पत्नी जगदीश चन्द, निवासी अजौली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-05-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दायर तिथि : 07-05-2024 कुन्दन सिंह पुत्र बारू राम, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी कुन्दन सिंह पुत्र बारू राम, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-1211, दिनांक 04-05-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, परिवार नकल कोलर, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 07-06-1978 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कोलर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में कविता कुमारी पुत्री कुन्दन सिंह पुत्र बारू राम, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-05-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।1660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दायर तिथि : 02-05-2024 खेम सिंह पुत्र पति राम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी खेम सिंह पुत्र पति राम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-769, दिनांक 25-04-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रधान ग्राम पंचायत पातलियों की रिपोर्ट, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 02-06-1976 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में खेम सिंह पुत्र पति राम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-05-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नं0 : 05/C/NTB/2023
श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील . . प्रार्थिया। भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
1661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946विषय.--नाम दुरुस्ती आवेदन-पत्र महाल डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)। राजपत्र मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता बजरिया राजपत्र हि0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में पस्तुत किया है कि उसके बेटे का नाम राजस्व अभिलेख महाल डुहल भटवालां में समर पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज चला आ रहा है जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया अपने बेटे का नाम महाल डुहल भटवालां के राजस्व रिकार्ड में समर पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द की बजाये आदित्य कतनौरिया पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस इश्तहार मुस्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-06-2024 या इससे पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नं0 : 04/C/NTB/2023
श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील . . प्रार्थिया। भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती आवेदन-पत्र महाल डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)। राजपत्र मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता बजरिया राजपत्र हि0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में पस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल डुहल भटवालां में मीना देवी विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज चला आ रहा है जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया अपना नाम महाल डुहल भटवालां के राजस्व रिकार्ड में मीना देवी विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द की बजाये लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस इश्तहार मुस्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह 1662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946 असालतन या वकालतन दिनांक 07-06-2024 या इससे पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नं0 : 06/C/NTB/2023
श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील . . प्रार्थिया। भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती आवेदन-पत्र महाल डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)। राजपत्र मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता बजरिया राजपत्र हि0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लाजवन्ती विधवा सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव डुहल भटवालां, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में पस्तुत किया है कि उसके बेटे का नाम राजस्व अभिलेख महाल डुहल भटवालां में अक्षु पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज चला आ रहा है जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया अपने बेटे का नाम महाल डुहल भटवालां के राजस्व रिकार्ड में अक्षु पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द की बजाये आयुष कतनौरिया पुत्र सुरजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस इश्तहार मुस्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-06-2024 या इससे पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।1663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946
CHANGE OF NAME
I, Anuraj Kumari w/o Sh. Sushil Kumar, r/o House No. 185, Ward No. 3, Partap Nagar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Anu Sharma to Anuraj Kumari for all purposes in future. Please note.
ANURAJ KUMARI
w/o Sh. Sushil Kumar,
r/o House No. 185, Ward No. 3, Partap Nagar,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
___________
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Dated, the 3rd May, 2024
No. VS-Fin-3M (Notification)-03/2022.—In exercise of the powers conferred by Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances & Pension of Members), Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules to allot accommodation in the MLA Hostels and Guest Houses:—
| S hort Title & Commencement | (i) These Rules may be called "The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members ( Allotment of Accommodation in the MLA Hostels and Guest Houses), Rules, 2002. |
| (ii) These Rules Shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. | |
| Amendment of Rule -3 (iii) | Allotment of Accommodation:— For the rule 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Allotment of Accommodation in the MLA Hostels and Guest Houses), Rules, 2002 ( hereinafter referred to as the said rules), the following shall be substituted, namely:— " Generally, One set shall be allotted to each Member. And, the Members who are elected more than once may be allotted two sets subject to availability of accommodation. |
By order/-
Speaker,
H.P.Vidhan Sabha,
Shimla-4.
Sd/-
Secretary,
H.P.Vidhan Sabha,
Shimla-4.
1664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2024/15 ज्येष्ठ, 1946नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।