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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 72, 05 July 2024

Published 05 July 2024

Gazette no.
72
Gazetteid
72/GAZETTE/2024-05/07/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-07-05.72_gazette_2024-05_07_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

H.P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Dated, the 05th July, 2024.

No. HP/CPC/1-567/2024.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Schedule-II of the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of, service of 72—राजपत्र/2024-05-07-2024 (2159)2160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions Rules, 2024 read with Section 70(3) of the Consumer Protection Act, 2019 and all other enabling provisions in this behalf, I, Justice Inder Singh Mehta, President, Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, exercising the powers of Appointing Authority as envisaged under Rule 7 of the ibid Rules, hereby make the following Procedure/Modalities in respect of the Maintenance and Weeding out of Records pertaining to the recruitments made by the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla.

Short title 1. These Procedure/Modalities shall be called as the "Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, (Maintenance and Weeding out of Recruitment Records), Procedure/Modalities, 2024".
Commencement 2. These Procedure/Modalities shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

RECORD MAINTENANCE AND RETENTION

Advertisement and Notifications issued by the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission. 3. Three sets of advertisements/ notifications inviting applications from the desirous candidates, issued by the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, shall be retained in the Guard file for a period of one year from the date of issuance.
Applications received in response to the advertisements/notifications with respect to the posts to be filled on the basis of screening test/written examination. 4. The applications of candidates, who could not qualify the screening/ written test, may be weeded out after six months from the declaration of final result. The applications of the candidates recommended for appointments shall however, be retained permanently.
Question booklets 5. Unused as well as cancelled question booklets of the Screening Test may be weeded out after six months from the declaration of the result of Screening Test provided two sets of question papers with key, if any, shall be permanently retained with the Registry.
Question papers and answer books of the written examination. 6. (i) Unused/cancelled question papers as well as the answer books (written test), of the candidates who could not qualify the test may be weeded out after six months of the declaration of the result of the written test. However, two sets of
question papers shall be permanently retained with the Registry. ( ii) The answer books of the candidates who qualified the written test may be weeded out after expiry of six months from the declaration of the final result.
Correspondence with the paper-setter/evaluator etc. 7. The record pertaining to the appointment and correspondence if any with the paper-setter/evaluator shall be retained for five years from the date of declaration of final result.
Marks List/Awards List 8. The marks/awards list shall be retained for five years with the concerned Dealing Assistant of the Registry for a period of five years from declaration of final result and may be weeded out thereafter.
Custodian of the record 9. After completion of the recruitment process, the entire record shall be kept in sealed cover, with the concerned Dealing Assistant of the Registry till weeded out in accordance with these Rules.
Litigation matters 10. In Court cases and other matters of similar nature, the application(s) along with record pertaining to those application(s) shall be converted into files and to be retained permanently.
Procedure/Modalities of weeding out of record. 11. (i) After obtaining prior approval, from Appointing Authority, a Committee headed by an officer not below the rank of Registrar/Assistant Registrar shall be constituted for weeding out of the record. ( ii) The Committee so constituted shall certify that the record sought to be weeded out is not required in any proceedings pending before the Court of law or in other similar matter, and also prepare an inventory of such record. ( iii)The details of the record so weeded out shall be placed by the Committee so constituted before the Appointing Authority for information.
(iv)Weeded out record shall be destroyed/disposed of in the presence of Committee.
Power to Relax & issue Administrative Orders. 12. (i) Hon'ble the President, H.P. State Consumer Commission may in appropriate cases relax the operation of these Procedure/Modalities. ( ii) Hon'ble the President in his discretion may also issue administrative orders on matters not specifically covered by these Procedure/ Modalities.
2162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946

By order, Sd/- (JUSTICE INDER SINGH MEHTA), President-cum-Appointing Authority, H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla-9.

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM -5

(See rule -8)

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP

Shimla, the 14th June, 2024

No. HIM/TP/PJT/Tahliwal-PA/2024/Vol-I/1537-60.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Tahliwal Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Una, District Una, Himachal Pradesh.

3. The Secretary, Nagar Panchayat Tahliwal, Tehsil Haroli, Distt. Una, Himachal Pradesh.

2163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.

Place: Shimla

Date: 14.06.2024

Sd/- ( KAMAL KANT SAROCH, IAS) Director, Town and Country Planning Department , Himachal Pradesh.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

रानो शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बारे। प्रार्थिया श्रीमती रानो शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा, वासी गांव चाहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम रानो शर्मा है लेकिन आधार कार्ड में आवेदिका का नाम रानी शर्मा दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थिया का आवेदन है कि आधार कार्ड में अपना नाम रानी शर्मा के स्थान पर रानो शर्मा करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती रानो शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा, वासी गांव चाहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) के नाम परिवर्तन बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 05-07-2024 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक ...................... को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)2164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 28/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 18-04-2024 मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डाकघर छितकुल, तहसील सांगला, . .वादिया। जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.-- सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डाकघर छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डाकघर छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका स्वयं का जन्म दिनांक 18-03-1957 को गांव छितकुल में हुआ था। किन्तु अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है, अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डाकघर छितकुल की जन्म तिथि दिनांक 18-03-1957 का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डाकघर छितकुल की जन्म तिथि 18-03-1957 को ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 74/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023 मुकद्दमा शीर्ष : श्री मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्ज, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, . .वादी। जिला किन्नौर (हि0प्र0)2165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्ज, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सांगला, मौजा सांगला के राजस्व मालकागजात में मैडुब दर्जे पुत्र टाशी ज्ञालछन पुत्र नरोतम दास दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे दर्ज है। वादी राजस्व मालकागजात मौजा सांगला में अपना नाम मैडुब दर्जे पुत्र टाशी ज्ञालछन पुत्र नरोतम दास के स्थान पर मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे दर्ज करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया की वादी का नाम राजस्व मालकागजात में मैडुब दर्जे पुत्र टाशी ज्ञालछन पुत्र नरोतम दास गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे दर्ज है और वादी को ग्राम वासी भी इसी नाम से जानते व पुकारते हैं (ब्यान संलग्न)। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व मालकागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के नाम राजस्व मालकागजात मौजा सांगला में मैडुब दर्जे पुत्र टाशी ज्ञालछन पुत्र नरोतम दास के स्थान मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे पुत्र टाशी ज्ञालछन पुत्र नरोतम दास दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व मालकागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 77/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023 मुकद्दमा शीर्ष : श्री राज गोपाल पुत्र स्व0 केदार चन्द, निवासी गांव व डाकघर बोनिंग सारिंग, तहसील . .वादी। सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। 2166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री राज गोपाल पुत्र स्व0 केदार चन्द, निवासी गांव व डाकघर बोनिंग सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी के पिता का नाम पटवार वृत्त सांगला, मौजा सांगला के राजस्व मालकागजात में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर केदार चन्द है। वादी राजस्व मालकागजात मौजा सांगला में अपने पिता का नाम सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू के स्थान पर केदार चन्द दर्ज करना चाहता है। उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया की वादी के पिता का नाम राजस्व मालकागजात में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर ब्यानात गांव वासी सांगला के केदार चन्द है जो कि सही है। ग्राम वासी भी वादी के पिता को इसी नाम से जानते व पुकारते थे। मुताबिक सायल के पिता का नाम सनम राम के स्थान पर केदार चन्द दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी श्री राज गोपाल के पिता का नाम राजस्व मालकागजात मौजा सांगला में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू के स्थान पर केदार चन्द दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व मालकागजातों में वादी के पिता के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 78/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023 मुकद्दमा शीर्ष : श्री तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील . .वादी। सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त कामरू के राजस्व मालकागजात मुहाल कामरू खास में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उप-नाम राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर एवं आधार2167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 कार्ड अनुसार तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है, वादी राजस्व मालकागजात मुहाल कामरू खास में अपना नाम तिलक राम पुत्र हीरा लाल पुत्र पदम उपनाम राम पदम पुत्र वास पूर के स्थान पर तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया की वादी का नाम राजस्व मालकागजात मुहाल कामरू खास में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उपनाम राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर एवं आधार कार्ड अनुसार तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है। मौका छानबीन के पाया कि वादी का सही नाम तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व मालकागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के नाम राजस्व मालकागजात में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उपनाम राम पदम पुत्र वास पूर के स्थान पर तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व मालकागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती बारे राजस्व मालकागजात मौजा सापनी में दर्ज करने बारे आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 80/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023 मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, . .वादिया। जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

सुश्री लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वादिया का नाम पटवार वृत्त कामरू के राजस्व मालकागजात में कुमारी टूनी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार लछमी देवी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर है। वादिया राजस्व मालकागजात मौजा कामरू में अपना नाम कुमारी टूनी के स्थान पर लछमी देवी पुत्री ठाकुर पुत्र पदम सागर दर्ज करना चाहती है। 2168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया की वादिया का नाम राजस्व मालकागजात में कुमारी टूनी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर गलत तस्दीक हुआ है, जबकि वादिया का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में लछमी देवी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर है। मौका छानबीन में पाया कि मृतक ठाकुर दास की एक पुत्री है इसके अलावा और कोई सन्तान नहीं है। कुमारी टूनी और लछमी देवी एक ही व्यक्ति हैं। ग्रामवासी भी वादिया को इसी नाम से जानते व पुकारते हैं। वादिया के नाम की दुरुस्ती राजस्व मालकाजात में की जानी वाजिब है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया के नाम राजस्व मालकागजात मौजा कामरू में कुमारी टूनी के स्थान पर लछमी देवी पुत्री ठाकुर पुत्र पदम सागर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व मालकागजातों में वादिया के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 81/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023 मुकद्दमा शीर्ष : श्री अर्जुन देव पुत्र श्री पूर्व लाल, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, . .वादी। जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री अर्जुन देव पुत्र श्री पूर्व लाल, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सापनी के राजस्व मालकागजात मुहाल सापनी खास में अर्जुन पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल व मुहाल पाटयो में अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल है। वादी राजस्व मालकागजात मौजा सापनी में अपना नाम अर्जुन, अर्जुन सिंह के स्थान पर अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल दर्ज करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया की वादी का नाम राजस्व मालकागजात के राजस्व मालकागजात मुहाल सापनी खास में2169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 अर्जुन पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल व मुहाल पाटयो में अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल गलत तस्दीक हुआ है, जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल है। मौका छानबीन में पाया कि वादी का सही नाम अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाला है वादी को इलाके में अर्जुन देव के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता है। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व मालकागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के नाम राजस्व मालकागजात मौजा सापनी में अर्जुन, अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल के स्थान पर अर्जुन देव पुत्र पुर्व लाल पुत्र सुख लाला दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 27-06-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व मालकागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 10/2024 तारीख रजुआ 04-06-2024 Sh. Kiran Kumar s/o Late Ram Singh, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम पांगी 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Kiran Kumar s/o Late Ram Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर की अनुशंसा रिपोर्ट उप मण्डल दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र Arabh का जन्म दिनांक 29-03-2014 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Kiran Kumar s/o Late Ram Singh के पुत्र Arabh का जन्म जो दिनांक 29-03-2014 को गांव पांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-07-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे 2170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जुलाई, 2024/14 आषाढ़, 1946 समायत न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Sudhir Kumar, Vill. Bhatoli, P.O. Berthin, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Shivanin Jaswal to Rishita Kumari for all purposes. All concerned note.

SUDHIR KUMAR

Vill. Bhatoli, P.O. Berthin,

Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, SARITA PATHANIA (New Name ) dauther of Shri Mathara Dass aged about 45 Years Resident of #400/5, Sain Mohalla Mandi, Himachal Pradesh-175001 declare that I have changed my name from SARITA KUMARI to SARITA PATHANIA (New Name) all concerned may please note.

SARITA PATHANIA

d/o Shri Mathara Dass,

r/o #400/5, Sain Mohalla Mandi,

Himachal Pradesh-175001.

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CHANGE OF NAME

I, Suchvinder Singh, 46 years s/o Sh. Onkar Singh, r/o Village Jakhuni, P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) declare that in the birth certificate of my daughter (Angel Thakur) my name is wrongly entered as Suchvinder Thakur instead of Suchvinder Singh. All concerned may please note.

SUCHVINDER SINGH

s/o Sh. Onkar Singh,

r/o Village Jakhuni, P.O. & Tehsil Dehra,

District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-07-05.72_gazette_2024-05_07_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-07-05.72_gazette_2024-05_07_2024.