राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 6 जुलाई, 2024
संख्या 3-24/2023-ई.एल.एन.-2992.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434/हि.प्र. -वि.स./2022(1), दिनांक 4 जुलाई, 2024 तदानुसार 13 आषाढ़, 1946 (शक्) जो कि 10-देहरा, 38-हमीरपुर 73—राजपत्र/2024-06-07-2024 (2171)2172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 व 51-नालागढ़़़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों की मतगणना के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।
आदेश से,
मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
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भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
अधिसूचना
दिनांकः 4 जुलाई, 2024 13 आषाढ़, 1946 (शक्) सं0 434/हि.प्र.-वि.स./2022(1).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर यथा संशोधित अपनी 27 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 434/हि.प्र.-वि.स./2022(1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है ।
हिमाचल प्रदेश राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए, मतपत्रों की गणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्त से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद स्तम्भ (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगी ।
तालिका
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सं. और नाम | सहायक रिटर्निंग अधिकारी |
| 1 | 2 |
| ई0टी0पी0बी0एस0 तथा डाक मतपत्र की मतगणना के लिए | |
| 10-देहरा | 3. तहसीलदार, डाडासीबा |
| 4. तहसीलदार, रक्कड़ | |
| 5. नायब तहसीलदार, रक्कड | |
| 6. अधिशाषी अभियन्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डल, देहरा | |
| 7. अधिशाषी अभियन्ता, हि0प्र0 जल शक्ति विभाग, मण्डल, देहरा | |
| 8. नायब तहसीलदार, प्रागपुर | |
| 9. नायब तहसीलदार, देहरा | |
| 10. अधिशाषी अभियन्ता, हि0प्र0 जल शक्ति विभाग, मण्डल, प्रागपुर | |
| 11. खण्ड विकास अधिकारी, देहरा | |
| 12. अधिशाषी अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डल, कोटला बेहड़ | |
| 38-हमीरपुर | 3. उप-निदेशक, कार्यालय उप-निदेशक, कृषि, हमीरपुर |
| 4.सहायक-निदेशक, कार्यालय उप-निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, हमीरपुर। | |
| 5. अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परिचालन), हि.प्र.रा.वि.बो.लि. हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध। | |
| 51-नालागढ़ | |
स्तम्भ (2) में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य के उप-निर्वाचन, 2024 पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे ।
आदेश द्वारा, राहुल शर्मा, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 04th July, 2024 13 Ashadha, 1946 (Saka) No. 434/HP-LA/2022(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act,1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/HP-LA/2022(1), dated 27th September, 2022, as amended from time to time.
In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer to the Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh for counting of Postal Ballots, after the existing entries against each of the item in Column (1), the following corresponding entries shall be added:—
TABLE
| No. & Name of Assembly Constituency | Assistant Returning Officer (only for Counting) |
| 1 | 2 |
| For Counting of ETPBS and PBs | |
| 10-Dehra | 3. Tehsildar, Dada Siba |
| 4. Tehsildar, Tehsil Rakkar | |
| 5. Naib Tehsildar, Rakkar | |
| 6. Executive Engineer, HPPWD Division, Dehra | |
| 7. Executive Engineer, JSV Division, Dehra | |
| 8. Naib Tehsildar, Pragpur | |
| 9. Naib Tehsildar, Dehra | |
| 10. Executive Engineer, JSV Division, Pragpur | |
| 11. Block Development Officer, Dehra | |
| 12. Executive Engineer, HPPWD Division, Kotla Behar | |
| 38-Hamirpur | 3. Deputy Director, O/o Deputy Director, Agriculture, Hamirpur |
| 4. Assistant Director, O/o Deputy Director, Animal Health/ Breeding, Hamirpur. | |
| 5. Superintending Engineer, O/o Chief Engineer (operation), HPSEBL, Hamirpur at Mattansidh. | |
| 6. Principal, NSCBM, Govt. College, Hamirpur at Anu | |
| 7. Associate Professor, Commerce, NSCBM, Govt. College, Hamirpur at Anu. | |
| 8. Associate Professor, Chemistry, NSCBM, Govt. College, Hamirpur at Anu. | |
| 9. Principal, Govt. Polytechnic Hamirpur at Baru | |
| 51-Nalagarh | 4. SDO, HPSEBL, Div. Nalagarh |
| 5. SDO, HPSEBL, Div. Nalagarh | |
| 6. Block Development Officer, Nalagarh | |
| 7. Naib Tehsildar, Ramshehar |
All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the Bye-Elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh State, 2024.
By order,
RAHUL SHARMA, Principal Secretary, Election Commission of India.
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 6 जुलाई, 2024
संख्याः 3-31/2023-ई.एल.एन.-2993.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/2024/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 27 जून, 2024, जो कि 10-देहरा, 38-हमीरपुर व 51-नालागढ़़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन में किसी भी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी2175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 सामग्री का प्रदर्शन करने पर 10-07-2024 (बुधवार) प्रातः 7ः00 बजे से सायं 6ः30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से,
मनीष गर्ग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001
अधिसूचना
दिनांक 27 जून, 2024
संख्याः 576/एक्जिट/2024/एसडीआर/खण्ड-II.--यतः निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/120/2024 दिनांक 10 जून, 2024 द्वारा घोषित बिहार के 60-रूपौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 35-रायगंज, 90-राणाघाट दक्षिण (अ.जा.), 94-बगदा (अ.जा.) एवं 167-माणिकटाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 75-विक्रावांडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र, उतराखंड के 04-बद्रीनाथ एवं 33-मंगलोर विधानसभा क्षेत्रों, पंजाब के 34-जालंधर पश्चिम (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा, 38-हमीरपुर एवं 51-नालागढ़़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है ।
2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ''(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
(2) निर्वाचन आयोग, उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थातः--
(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के सम्बन्ध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगीय
(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगीः
परन्तु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के सम्बन्ध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी । 2176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 (3) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।''
3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 10-07-2024 (बुधवार), को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 6ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान ऊपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
आदेश से, नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated, the 27th June, 2024
No. 576/EXIT/2024/SDR/Vol.-II.—Whereas, the schedule for the current bye elections to
the 60-Rupauli Assembly Constituency in Bihar, 35-Raiganj, 90-Ranaghat Dakshin (SC),
94-Bagda(SC) & 167-Maniktala Assembly Constituencies in West Bengal, 75-Vikravandi
Assembly Constituency in Tamil Nadu, 123-Amarwara (ST) Assembly Constituency in
Madhya Pradesh, 04-Badrinath & 33-Manglaur Assembly Constituencies in Uttrakhand,
34-Jalandhar West(SC) Assembly Constituency in Punjab and 10-Dehra, 38-Hamirpur &
51-Nalagarh Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, as announced by the Election
Commission's vide Press Note No. ECI/PN/120/2024 dated 10th June, 2024.
2. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.
(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order,
notify the date and time having due regard to the following, namely:—
(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the
hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after
closing of the poll in all the States and Union territories;
2177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period
may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first
day of poll and continue till half an hour after closing of the poll:
Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the
period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of
poll and continue till half an hour after closing of the last poll.
(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with
imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."
3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7:00 A.M. and 6:30 P.M. on 10-07-2024 (Wednesday), as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye elections, shall be prohibited.
4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of poll in connection with the aforesaid bye-elections.
By order,
NARENDRA N. BUTOLIA. Senior Principal Secretary.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 9/2024 दिनांक मरजुआ : 27-04-2024 पेशी दिनांक : 18-06-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री जय पाल पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री जय पाल पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में संगत राम पुत्र सेस राम लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम जय पाल है। पंचायत रिकार्ड निशानी, आधार कार्ड, बैंक 2178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 रिकार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में जय पाल दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में संगत राम पुत्र श्री सेस राम के स्थान पर जय पाल पुत्र सेस राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं। अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में संगत राम के स्थान पर जय पाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-06-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 10/2024 दिनांक मरजुआ : 04-05-2024 पेशी दिनांक : 18-06-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री दुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी गांव शनाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री दुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी गांव शनाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दुरेश सिंह पुत्र कांशी राम लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम दुरेश कुमार है। पंचायत देहरा, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड में दुरेश कुमार दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री कांशी राम के स्थान पर दुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कांशी राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दुरेश सिंह के स्थान पर दुरेश कुमार दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो2179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-06-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 8/2024 दिनांक मरजुआ : 06-04-2024 पेशी दिनांक : 18-06-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री दुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मसैन, निवासी गांव व डाकघर मूरंग, तहसील किन्नौर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री दुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मसैन, निवासी गांव व डाकघर मूरंग, तहसील किन्नौर, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में सुरेश कुमार पुत्र धर्म सैन लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम दुरेश कुमार है। पंचायत रिकार्ड मूरंग, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में दुरेश कुमार दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्म सैन के स्थान पर दुरेश कुमार पुत्र धर्म सैन दुरुस्त करने के आदेश चाहे है। अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में सुरेश कुमार के स्थान पर दुरेश कुमार दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-06-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 12/2024 दिनांक मरजुआ : 22-05-2024 तारीख पेशी : 27-06-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी गांव शौहचा, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी गांव शौहचा, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में पूर्ण सुख पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम पूर्ण चन्द है। पंचायत रिकार्ड देहरा, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड में पूर्ण चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में पूर्ण सुख पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द के स्थान पर पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में पूर्ण सुख के स्थान पर पूर्ण चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-06-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 27-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 11/2024 दिनांक मरजुआ : 13-05-2024 तारीख पेशी : 27-06-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री राम प्रकाश पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव कटाहर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।2181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946 बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री राम प्रकाश पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव कटाहर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में विशन दास पुत्र श्री सेस राम लिखा गया है, जोकि गल्त दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम राम प्रकाश है। पंचायत रिकार्ड कुठेड़, आधार कार्ड, पैन कार्ड में राम प्रकाश दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में विशन दास पुत्र श्री सेस राम के स्थान पर राम प्रकाश पुत्र श्री सेस राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे है।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में विशन दास के स्थान पर राम प्रकाश दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-06-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 27-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Divri Devi w/o Sh. Durga Ram, r/o Village Kangar, P.O. Wasni, Tehsil Narag, District Sirmaur have changed my name from Divri Devi to Satya Devi.
Divri Devi
w/o Sh. Durga Ram,
r/o Village Kangar, P.O. Wasni,
Tehsil Narag, District Sirmaur.
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CHANGE OF NAME
I, Jimoli Devi w/o Late Sh. Kali Ram, aged about 56 years, r/o Peace Cottage, Vikasnagar, Shimla, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Chamoli Devi (old name) to Jimoli Devi (new name) in all records/documents. All concerned please may note.
Jimoli Devi
w/o Late Sh. Kali Ram,
r/o Peace Cottage, Vikasnagar, Shimla,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).
2182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946CHANGE OF NAME
I, Kalu Devi w/o Sh. Ghan Shyam, Village Balahni, P.O. Chouridhar, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 2849 9890 8877 my name Kalavati is wrongly entered. My correct name is Kalu Devi.
Kalu Devi
w/o Sh. Ghan Shyam,
Village Balahni, P.O. Chouridhar,
Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Bindu Bala w/o Vivek Chopra, H/No. 267/11, Thanehra Mohalla, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Passport No. M4056291 my name Chopra Bindu Bala is wrongly entered. Correct name is Bindu Bala.
Bindu Bala
w/o Vivek Chopra,
H/No. 267/11, Thanehra Mohalla,
Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rupa Devi w/o Ramesh Kumar, r/o Badon, P.O. Tundal, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have changed my name from Rupa Devi to Roop Vati.
RUPA DEVI
w/o Ramesh Kumar,
r/o Badon, P.O. Tundal,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Lata Devi w/o Naresh Kumar, r/o Village Basu, P.O. Sharia, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Lata Devi to Hem Lata Sharma.
LATA DEVI
w/o Naresh Kumar,
r/o Village Basu, P.O. Sharia,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).
2183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946CHANGE OF NAME
I, Sakshi d/o Sh. Sanjeev Kumar, r/o VPO Malnu, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Sakshi to Sakshi Mehra. Concerned note.
SAKSHI
d/o Sh. Sanjeev Kumar,
r/o VPO Malnu, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, शाश्वत शर्मा (Shashvat Sharma) पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी गांव मानगढ़, डाकघर पोलिआं, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)-176025, मैंने अपना नाम शाश्वत से शाश्वत शर्मा बदल लिया है। Affidavit No. 1592 dated 20-06-2024.
शाश्वत शर्मा, पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी गांव मानगढ़, डाकघर पोलिआं, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Mahima Devi w/o Balak Ram, r/o VPO Chandpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Mahima Devi to Mahima Thakur, in future I will be known as Mahima Thakur. Cocerned note.
MAHIMA DEVI
w/o Balak Ram,
r/o VPO Chandpur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).
2184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई, 2024/15 आषाढ़, 1946नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।