राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009
NOTIFICATION
Shimla, the 04th July, 2024
No. HPERC-418.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has notified the HPERC (Short Term Open Access) Regulations, 2010 vide Notification 74—राजपत्र/2024-08-07-2024 (2185) 2186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 No. HPERC/418 dated 2nd June, 2010 and the same were published in the Rajpatra on 3rd June, 2010 (hereinafter referred to as "the said Regulations"). The said Regulations came into force on 3rd day of June, 2010; and were amended by (First Amendment) Regulations, 2018 vide Notification of even number dated 11 June 2018;
AND WHEREAS, the Commission considers it expedient to make certain amendments in the said Regulations to address the matters of fee and charges to facilitate the HPSLDC, to make them more competent to handle their operations;
NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by section 181 read with sections 39, 40, 42 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (Act for short) and all other powers enabling it in this behalf, proposes further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto.
The text of the aforesaid draft amendment Regulations is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.
The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009 (HP).
DRAFT REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2024.
(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 6.—In Regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said Regulations"), in sub-regulation (3), for the words "rupees five thousand", the words "rupees fifteen thousand" shall be substituted.
3. Amendment of Regulation 26.—In Regulation 26 of the said Regulations, for the words, signs and figures "Rs. 2000/-", the words, signs and figures "Rs. 5000/-" shall be substituted.
By order of the Commission Sd/- Secretary.
2187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009
NOTIFICATION
Shimla, the 04th July, 2024
No. HPERC-SLDC/479.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has notified the HPERC (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011 vide Notification No. HPERC/SLDC/479 dated 28th May, 2011 and the same were published in the Rajpatra on 2nd June, 2011 (hereinafter referred to as "the said Regulations"). The said Regulations came into force on 2nd day of June, 2011 and were amended by (First Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. HPERC/F(5)(3) (1) (SLDC) dated 01 November 2013 and further amended by (Second Amendment) Regulations 2018 vide Notification No. HPERC- F (1)-4/2018, dated 22 November 2018 respectively;
AND WHEREAS, the Commission considers it expedient to make certain amendments in the said Regulations to address the matters of fee and charges and other provisions to facilitate the HPSLDC, to make them more competent to handle their operations;
NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 181 read with sub- section (3) of section 32 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (Act for short) and all other powers enabling it in this behalf, proposes further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto.
The text of the aforesaid draft amendment Regulations is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.
The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009 (H.P.).
DRAFT REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) (Third Amendment) Regulations, 2024.
(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 20.—In Regulation 20 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load2188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 Despatch Centre) Regulations (hereinafter referred to as the "said Regulations") in sub-regulation (1) for the figures and signs "15.5%", the figures and signs "14.5%" shall be substituted, and for the existing Illustration appearing under sub-regulation 2, the following Illustration shall be substituted, namely:—
"Illustration:—
(i) In case of the power system operation company paying Minimum Alternate Tax (MAT)@ 17.16% including surcharge and cess:
Rate of return on equity = 14.50/ (1- 0.1716) = 17.504%.
(ii) In case of the power system operation company paying normal corporate tax @ 27.82% including surcharge and cess;
Rate of return on equity = 14.50/(1- 0.2782) =20.089%.".
3. Amendment of Appendix-II.—In Appendix-II of the said Regulations, for the existing "Depreciation Schedule", the following "Depreciation Schedule" shall be substituted as follows, namely:—
"DEPRECIATION SCHEDULE
| Sl.No | Asset Particulars | Depreciation Rate-Existing | Depreciation Rate-Proposed |
| A | Land owned under full ownership | 0.00% | 0.00% |
| B | Land under lease | ||
| (a) | For investment in land | 3.34% | 3.34% |
| (b) | For cost of clearing site | 3.34% | 3.34% |
| C | Other Assets | ||
| (a) | Building & civil engineering works | ||
| (i) Offices and residential | 1.63% | 3.34% | |
| (ii) Containing plant and equipments | 3.34% | 3.34% | |
| (iii) Temporary erection such as wooden structures | 3.34% | 100.00% | |
| (iv) Roads other than kutcha roads | 100.00% | 3.34% | |
| (v) Others | 1.63% | 3.34% | |
| (b) | Transformers, kiosk sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations) | ||
| (i) | Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over | 5.28% | 5.28% |
| (ii) Others | 5.28% | 5.28% | |
| (c) | Switchgear, including cable connections | 5.28% | 5.28% |
| (d) | Lightning arrestors: | ||
| (i) | Station type | 5.28% | 5.28% |
| (ii) | Pole type | 5.28% | 5.28% |
| (iii) | Synchronous condenser | 5.28% | 5.28% |
| (e) | Batteries | 5.28% | 15.00% |
| (i) Underground cable including joint boxes and disconnected boxes | 5.28% | ||
| (ii) Cable duct system | 3.34% | ||
| (f) | Overhead lines including cable support | ||
| (i) | Lines on fabricated steel operating at terminals voltages higher than 66 kV | 3.34% | |
| (ii) | Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 kV | 5.28% | |
| (iii) | Lines on steel or reinforced concrete supports | 5.28% | |
| (iv) | Lines on treated wood supports | 5.28% | |
| (g) | Meters | 5.28% | |
| (h) | Self propelled vehicles | 9.50% | |
| (i) | Air conditioning plants: | ||
| (i) | Static | 5.28% | |
| (ii) | Portable | 9.50% | |
| (j) | Office Furniture and Fixtures | ||
| (i) Office furniture and furnishings | 6.33% | ||
| (ii) Office equipments | 6.33% | ||
| (iii) | Internal wirings including fittings and apparatus | 6.33% | |
| (iv) | Street Light fittings | 5.28% | |
| (k) | Apparatus let on hire: | ||
| (i) Other than motors | 9.50% | ||
| (ii) Motors | 6.33% | ||
| (l) | Communication equipment | ||
| (i) Radio and higher frequency carrier systems | 6.33% | ||
| (ii) | Telephone lines and telephones | 6.33% | |
| (m) | IT Equipments | 15.00% | |
| (n) | Softwares | 30.00% | |
| (o) | Any other assets not covered above | 5.28% |
4. Amendment of Regulation 27.—In Regulation 27 of the said Regulations— (i) in sub-regulation (2) for the words and figures "Rs. 1 Lakh", the words and figures "Rs. 3 Lakhs" shall be substituted; and,
(ii) existing sub-regulation (3) shall be omitted.
By order of the Commission, Sd/- Secretary.
2190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946जल शक्ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 05 जुलाई, 2024
संख्याः आई0पी0एच0-बी (ई) 4-8/2015-लूज.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव हरसर कंगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग मण्डल घुमारवीं की उठाऊ पेयजल योजना पनौल के लिए जल भण्डारण टैंकों के निर्माण हेतु उप-महाल हरसर कंगर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न पैरा-4 में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलेक्टर/समाहर्ता, लो0 नि0 वि0 (मध्य क्षेत्र) मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | क्षेत्र बीघा/हैक्टेयर में |
| बिलासपुर | घुमारवीं | हरसर कंगर | 87 | 0-00-28 हैक्टेयर |
| 88 | 0-00-63 हैक्टेयर | |||
| 89 | 0-04-36 हैक्टेयर | |||
| कुल | 0-05-27 हैक्टेयर |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 18-02-2021 केस नं0 : 18-NCT /2023
श्रीमती सरला पत्नी श्री भगत राम पुत्र स्व0 श्री जुगतू, निवासी गांव नौडाग्रां, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।2191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 बनाम
. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्रीमती सरला पत्नी श्री भगत राम पुत्र स्व0 श्री जुगतू, निवासी गांव नौडाग्रां, डा0 मौहल, तहसील फाटी शिलाहार कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 18-02-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम सहबन गलती से पटवार वृत्त मौहल में ओम प्रकाश की जगह विजू नाम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपने पुत्र का नाम विजू से दुरुस्त करके विजू उर्फ ओम प्रकाश दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 13-05-2024 केस नं0 : 24-BT/2024
1. श्री घम्भीर सिंह पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री घम्भीर सिंह पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 05-10-1976 को स्थान गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा में हुआ है परन्तु उसके माता पिता उसकी जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करा सका है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री घम्भीर सिंह पुत्र श्री डोले राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना 2192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 01-05-2024 केस नं0 : 23-DT/2024
1. श्रीमती हरशरण कौर पत्नी श्री रघुवीर सिंह साकन, गांव व डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती हरशरण कौर पत्नी श्री रघुवीर सिंह साकन, गांव व डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र स्व0 श्री देविन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 13-1-1996 को स्थान गांव व डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुई थी। परन्तु मैं और मेरे परिवार के सदस्य मेरे पुत्र स्व0 श्री देविन्द्र सिंह की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी, कलौनी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करा सके है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री देविन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह की मृत्यु का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 14-05-2024 केस नं0 : 25-BT/2024
1. श्री दिवान सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी गांव डमरोगी (नरोल), डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दिवान सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी गांव डमरोगी (नरोल), डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1982 को स्थान गांव डमरोगी (नरोल), डाकघर गड़सा में हुआ है परन्तु उसके माता पिता उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सके हैं।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवान सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 24-06-2024 केस नं0 : 27-BT/2024
1. श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री शिव राम हाल पत्नी श्री लाल सिंह, निवासी गांव जरड़, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री शिव राम हाल पत्नी श्री लाल सिंह, निवासी गांव जरड़़, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1984 को स्थान गांव रूआडु, डाकघर पिपलागे में हुआ है परन्तु उसके माता पिता उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव, ग्राम पंचायत नरैश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किरा सके हैं।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवान श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री शिव राम हाल पत्नी श्री लाल सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 24-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 06-05-2024 केस नं0 : 10-MT/2024
1. श्री देश राज पुत्र श्री खेख राम, गांव चकरिंगा, डाकघर छैंउर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
2. श्रीमती लीना ठाकुर पुत्री श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव बगियान्दा, डा0 जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 06-05-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-02-2023 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत छैंउर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-06-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर2195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
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समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 25/2024 तारीख मरजुआ : 01-07-2024 तारीख पेशी : 09-07-2024 Sh. Kamal Butail, Trustee of Lala Gauri Mal Butail, Trust Shimla (H.P.) . .प्रार्थी।
बनाम
General Public . .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 व 38 केे अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 42/51, मोहाल/मौजा ढली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)। प्रार्थना-पत्र Sh. Kamal Butail, Trustee of Lala Gauri Mal Butail, Trust Shimla (H.P.) ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 व 38 केे अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु खाता/खतौनी नं0 42/51, मोहाल/मौजा ढली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मुताबिक रिपोर्ट ठाकुरद्वारा के इन्द्राज के स्थान पर परोह ढली करना चाहते है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 09-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अख्तियार, भू-सूधार अधिकारी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 3/2020 तारीख मरजुआ : 04-03-2020 तारीख पेशी : 19-07-2024 2196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी गांव थनोला, तहसील ननखडी, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री मान सिंह पुत्र श्री पदी राम, निवासी गांव गरटोला, तहसील ननखडी, जिला शिमला (हि0प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
1. श्रीमती मीरा पत्नी श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव शीलग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0), 2. श्री पुरजय सिंह पुत्र श्री मोटू, निवासी उरत, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0), 3. श्रीमती आशा पत्नी श्री कांशी राम, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्री बिशन सिंह पुत्र री देवी, सरन निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती ममता पुत्री जय सिहं निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती सुषमा पुत्री श्री जय सिंह, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री जय सिंह निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्री दलीप सिंह पुत्र ईश्वर दास, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्री हेम राम पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 10. श्रीमती रीता पुत्री ईश्वर दास, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 11. श्रीमती निर्मला पत्नी ईश्वर दास, निवासी गांव चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), . .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 11/14 ता 19, रकबा तादादी 03-16-99 है0, मोहाल/मौजा चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र श्री रमेश चन्द व मान सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 11/14 ता 19, रकबा तादादी 03-16-99 है0, मोहाल/मौजा चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। उक्त अराजी बारे मौका तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। जिसमें प्रतिवादी मीरा, आशा व दलीप सिंह की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी मीरा, आशा व दलीप सिंह को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 19-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 88/2022 तारीख मरजुआ : 21-10-2022 तारीख पेशी : 19-07-2024 श्री मेद राम पुत्र श्री गंगीय, निवासी गांव व डाकघर शोघी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला . .प्रार्थी। (हि0प्र0)2197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 बनाम
प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 147/167, कित्ता 26, रकबा तादादी 10980-36 वर्ग मी0, मोहाल/मौजा शोघी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र श्री मेद राम पुत्र श्री गंगीय, निवासी गांव व डाकघर शोघी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 147/167, कित्ता 26, रकबा तादादी 10980-36 वर्ग मी0, मोहाल/मौजा शोघी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 व 7 के जायज वारसानों की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।
अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 व 7 के जायज वारसानों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 19-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 06-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।2198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 17/2023 तारीख मरजुआ : 11-04-2023 तारीख पेशी : 30-07-2024 श्री संतोष कुमार पुत्र श्री धनिया, निवासी गांव छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
1. श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री हुमा नन्द, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती बेगू पुत्री श्री शावलिया, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती उतमू पुत्री श्री शावलिया, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती रामकली पुत्री श्री केहरू, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती संती पुत्री श्री केहरू, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती शीला पुत्री श्री केहरू, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती बेसरू पत्नी स्व0 श्री केहरू, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्री बलदेव चन्द पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बालकू राम, निवासी गांव/मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
. .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 233/275, खसरा नं0 925, रकबा तादादी 00-97-68 है0, मोहाल/मौजा छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
श्री संतोष कुमार पुत्र श्री धनिया, निवासी गांव छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 233/275, खसरा नं0 925, रकबा तादादी 00-97-68 है0, मोहाल/मौजा छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 ता 3, 5 ता 9 की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।
अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 3, 5 ता 9 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।2199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946 ब अदालत समाहर्ता भू-व्यवस्था एवं सहायक भू-व्यवस्था अधिकारी अर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 12/ 2023 अपील इन्तकाल उनवान मुकद्दमा.--श्री राम गोपाल बनाम श्री हरीश कुमार आदि मौजा अर्की खास, पटवार वृत्त देवरा, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।
अदालती हजा में प्रार्थी श्री राम गोपाल, निवासी वार्ड नम्बर 7, अर्की, डाकघर व तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0) द्वारा इन्तकाल नम्बर 346 बरास्त तारीख फैसला 23-09-2022 आदेश नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त अर्की के विरूद्व न्यायालय हजा में अपील दायर की है। जिसमें श्रीमती हेम किरण व श्रीमती रीता देवी जायज वारसान श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री मस्त राम, निवासी गांव दिनन, परगना घियालथ, डाकघर भराड़ीघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0) को साधारण तरीके से समन की तामील होनी नहीं पाई जा रही है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 09-07-2024 को प्रातः 11 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।
आज दिनांक 25-06-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- समाहर्ता भू-व्यवस्था एवं सहायक भू-व्यवस्था अधिकारी, अर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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CHANGE OF NAME
I, Neeraj Kaundal s/o Sh. Sohan Lal Kaundal, r/o Village Dhaini, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that in my CBSE certificate of class 10th (Roll No. 2294496) my mother's name is wrongly entered as Nisha Kaundal instead of Nisha Devi.
NEERAJ KAUNDAL
s/o Sh. Sohan Lal Kaundal,
r/o Village Dhaini, P.O. Bhumti,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
2200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2024/17 आषाढ़, 1946नाम परिवर्तन
मैं, गीता देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी भगत राम, निवासी ग्राम खुड, डाकघर बागड़ी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला की हूं। मेरा नाम पंचायत रजिस्टर में गीता देवी है जो सही है जबकि आधार कार्ड नंबर 677811294833 में मेरा नाम गलती से पलका देवी दर्ज है उसे दुरुस्त किया जाए।
गीता देवी पत्नी भगत राम, निवासी ग्राम खुड, डाकघर बागड़ी,
उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।