राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 मार्च, 2024
संख्याः टी0सी0पी0-एफ05/5/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्रामयोजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त 100—राजपत्र/2024-09-08-2024 (2849) 2850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2024 के मार्च माह के 02 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध सरकारी अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू (बी एंड आर) (बी) 4(11)-6/84 दिनांक 01-07-1986 के द्वारा अधिसूचित ''रोहड़ू योजना क्षेत्र'' में सम्मिलित राजस्व गांवों के निम्नलिखित भाग में प्रवृत होंगे :-
विनिर्देश
| क्रम संख्या | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त संख्या | विवरण (विभाजित/खसरा संख्या सहित) | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | जनसंख्या (जनगणना 2011) |
| 1. | पओली (भागतः) | 66 | खसरा नंबर 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 और 522 | 24.42 | 192 |
| 2. | बखिरना (भागतः) पब्बर नदी का बायां किनारा | 121 | खसरा नंबर 1-83, 134-238, 257-366 और 370-630 | 33.61 | 521 |
| 3. | जाखड़ (भागतः) | 132 | खसरा नंबर 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 और 285-290. | 19.93 | 772 |
| 4. | परसा (भागतः) | 116 | खसरा नंबर 739-744, 749-754 एवं 760-816 | 21.17 | 615 |
| 5. | मुंचराह (भागतः) | 120 | खसरा नंबर 1-17 | 2.26 | 801 |
| 6. | बरारा (भागतः) | 62 | खसरा नंबर 1331-1350 एवं 1357-1440 | 3.16 | 620 |
| 7. | समोली (भागतः) | 136 | खसरा नंबर 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 और 1499-1500 | 53.32 | 595 |
| 8. | निचली कोटि (भागतः) | 118 | खसरा नंबर 1-5, 23 एवं 25-122 | 17.27 | 909 |
| 9. | उखली (भागतः) | 115 | खसरा नंबर 1 व 7-34 | 35.80 | 60 |
| 10. | बंचूना (भागतः) | 108 | खसरा नंबर 1843, 1846-1848, 1850-1962 और 2006-2116 | 2.25 | 470 |
| कुल | 213.19 | 5555 |
उपरोक्त राजस्व महालों/गांवों में, उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप, अब हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध ''रोहड़ू योजना क्षेत्र'' की पुनः परिभाषित सीमाओं पर लागू होंगे और कुल राजस्व महाल/गांव जिन पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध लागू हैं, अब इस प्रकार होंगेः-
- खसरा नंबर 1-4, 7-15, ↩
| क्रम संख्या | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त स ं ख्या | विवरण (विभाजित/खसरा संख्या सहित) | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | जनसंख्या (जनगणना 2011) |
| 1. | पओली (भागतः) | 66 | खसरा नंबर 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 और 522 | 24.42 | 192 |
| 2. | बखिरना (भागतः) पब्बर नदी का बायां किनारा | 121 | खसरा नंबर 1-83, 134-238, 257-366 और 370-630 | 33.61 | 521 |
| 3. | जाखड़ (भागतः) | 132 | खसरा नंबर 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 और 285-290. | 19.93 | 772 |
| 4. | परसा (भागतः) | 116 | खसरा नंबर 739-744, 749-754 एवं 760-816 | 21.17 | 615 |
| 5. | मुंचराह (भागतः) | 120 | खसरा नंबर 1-17 | 2.26 | 801 |
| 6. | बरारा (भागतः) | 62 | खसरा नंबर 1331-1350 एवं 1357-1440 | 3.16 | 620 |
| 7. | समोली (भागतः) | 136 | खसरा नंबर 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 और 1499-1500 | 53.32 | 595 |
| 8. | निचली कोटि (भागतः) | 118 | खसरा नंबर 1-5, 23 एवं 25-122 | 17.27 | 909 |
| 9. | उखली (भागतः) | 115 | खसरा नंबर 1 व 7-34 | 35.80 | 60 |
| 10. | बंचूना (भागतः) | 108 | खसरा नंबर 1843, 1846-1848, 1850-1962 और 2006-2116 | 2.25 | 470 |
| 11. | एनएसी रोहड़ू गंगटोली (शहरी) को सम्मिलित करके | पूर्ण राजस्व महाल | 146.91 | 6875 | |
| 12. | बखिरना | 121 | पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर बखिरना 121 भाग जिसमें खसरा नंबर 633 से 777, 962 | 107.00 | 521 |
| 13. | अन्नू | 163 | शिकडी खाद के बाएं किनारे पर जिसमें खसरा संख्या 1 से 112 और 143 से 480 शामिल हैं। | 239.00 | 716 |
| 14. | गंगटोली (ग्रामीण) | 64 | पूर्ण राजस्व महाल | 108.00 | 1389 |
| कुल | 814.10 | 15056 |
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd March, 2024
No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint 2nd day of 3rd month of 2024 as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following part of Revenue2852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 Villages included in the Rohru Planning Area notified vide Government Notification No. PBW (B&R)(B) 4(11)-6/84 dated 1-07-1986 namely:—
| Sl. No. | Name of Revenue Village | Had- bast No. | Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.) | Area in Hectares | Population (Census 2011) |
| 1. | Paoli (Partly) | 66 | Khasra Nos. 1-4, 7-15, 17- 403, 414-430, 460-479, 481-502 and 522. | 24.42 | 192 |
| 2. | Bakhirna (Partly) Left bank of river Pubber | 121 | Khasra Nos. 1-83, 134- 238, 257-366 and 370-630. | 33.61 | 521 |
| 3. | Jkhar (Partly) | 132 | Khasra Nos. 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122- 144, 185-190, 213, 221- 283 and 285-290. | 19.93 | 772 |
| 4. | Parsa (Partly) | 116 | Khasra No. 739-744, 749- 754 and 760-816. | 21.17 | 615 |
| 5. | Munchharah (Partly) | 120 | Khasra No. 1-17 | 2.26 | 801 |
| 6. | Berara (Partly) | 62 | Khasra No. 1331-1350 and 1357-1440. | 3.16 | 620 |
| 7. | Samoli (Partly) | 136 | Khasra No. 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 and 1499-1500. | 53.32 | 595 |
| 8. | Lower Koti (Partly) | 118 | Khasra No. 1-5, 23 and 25- 122. | 17.27 | 909 |
| 9. | Ukhli (Partly) | 115 | Khasra No. 1 and 7-34. | 35.80 | 60 |
| 10. | Banchuna (Partly) | 108 | Khasra No. 1843, 1846- 1848, 1850-1962 and 2006-2116. | 2.25 | 470 |
| Total | 213.19 | 5555 |
Consequent upon the enforcement of the provisions of the Act ibid in above Revenue Villages, the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), shall apply to the re-defined limits of Rohru Planning Area and total revenue Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—
| Sl. No. | Name of Revenue Village | Had bast No. | Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.) | Area in Hectar es | Popula tion (Censu s 2011) |
| 1. | Paoli (Partly) | 66 | Khasra Nos. 1-4, 7-15, 17- 403, 414-430, 460-479, 481- 502 and 522. | 24.42 | 192 |
| 2. | Bakhirna (Partly) Left bank of river Pubber | 121 | Khasra Nos. 1-83, 134-238, 257-366 and 370-630. | 33.61 | 521 | ||
| 3. | Jkhar (Partly) | 132 | Khasra Nos. 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 and 285-290. | 19.93 | 772 | ||
| 4. | Parsa (Partly) | 116 | Khasra No.739-744, 749-754 and 760-816. | 21.17 | 615 | ||
| 5. | Munchh-arah (Partly) | 120 | Khasra No. 1-17 | 2.26 | 801 | ||
| 6. | Berara (Partly) | 62 | Khasra No.1331-1350 and 1357-1440. | 3.16 | 620 | ||
| 7. | Samoli (Partly) | 136 | Khasra No. 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 and 1499-1500. | 53.32 | 595 | ||
| 8. | Lower Koti (Partly) | 118 | Khasra No. 1-5, 23 and 25- 122. | 17.27 | 909 | ||
| 9. | Ukhli (Partly) | 115 | Khasra No. 1 and 7-34 | 35.80 | 60 | ||
| 10. | Banchuna (Partly) | 108 | Khasra No. 1843, 1846-1848, 1850-1962 and 2006-2116. | 2.25 | 470 | ||
| 11. | MC Rohru including Gangtoli (Urban) | Complete Revenue Mohal. | 146.91 | 6875 | |||
| 12. | Bakhirna | 121 | Part on right bank of river Pubber comprising Khasra Nos. 633 to 777, 962. | 107.00 | 521 | ||
| 13 | Annu | 163 | Part on left bank of Shikdi Khad comprising Khasra Nos. 1 to 112 and 143 to 480. | 239.00 | 716 | ||
| 14. | Gangtoli (Rural) | 64 | Complete Revenue Mohal | 108.00 | 1389 | ||
| Total | 814.10 | 15056 |
By order,
DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).
2854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 मार्च, 2024
संख्याः टी0सी0पी0-एफ05/5/2023.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ/05/ 05/2023 तारीख 02-03-2024 द्वारा ''रोहड़ू योजना क्षेत्र'' में कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं और उनकी सीमाओं को पुनः परिनिश्चित कर लिया गया है;
और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन अभी तक उक्त योजना क्षेत्र में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू-उपयोग को प्रकाशित नहीं किया गया है;
और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि योजना क्षेत्र के पूर्वोक्त नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के परिरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम करने या भूमि-कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों की योजना बनाना और उनका विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''रोहड़ू योजना क्षेत्र'' में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू-उपयोग को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
_________
[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, dated
02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 2nd March, 2024
No. TCP-F05/5/2023.—Whereas, some areas have been included in the Rohru Planning Area and its limits have been re-defined under clause (a) of sub-section (2) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024.
And whereas, existing landuse of the newly included areas of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the Act ibid.
2855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid newly included areas of the Planning Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing landuse of the newly included areas of the Rohru Planning Area from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh for a period of five years.
By order,
DEVESH KUMAR Principal Secretary (TCP).
__________
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th August, 2024
No. TCP-F(5)-5/2023.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section-67 of Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a "Special Area Development Authority" for Ratti- Nagchala Special Area designated as such vide this Department Notification No. TCP-F05/5/2023 dated 07-08-2024 as under:—
..Chairman
1. Deputy Commissioner, Mandi 2. Sub-Divisional Magistrate, Balh, Distt. Mandi ..Member 3. Executive Engineer, HPPWD, Nerchowk, Distt. Mandi ..Member 4. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag Baggi, Tehsil Balh ..Member 5. Executive Engineer, HPSEBL Nerchowk, Distt. Mandi ..Member 6. Divisional Forest Officer, Distt. Mandi ..Member 7. Town and Country Planner, Distt. Mandi ..Member Secretary
By order, DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 8th August, 2024
No. TCP-F(5)-5/2023.—In this Department's Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024 which was published in the Rajpatra (e-Gazette) on 05-04-2024, the words appearing2856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 in last para i.e. "The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred by sub- section (2) of Section 68 of the Act ibid, order that all properties, assets, liabilities, funds, dues and staff which are realizable and vested by the Gutkar Special Area Authority shall now vest or be with the Municipal Corporation, Mandi" shall be substituted by the words "The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 68 of the Act ibid, order that 40% of funds vested on the 8th day of August, 2024 by the Gutkar Special Area Development Authority shall now vest or be with the Municipal Corporation, Mandi." and 60% of funds shall be vested with SADA, Ratti-Nagchala Special Area alongwith all properties, assets, liabilities, dues and staff.
By order, DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP) .
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अगस्त, 2024
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)8/2022.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दरोटी, उप-तहसील/तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0प्र0 में शराेंथा-टिक्कर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | उप-तहसील/तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | टिक्कर | दरोटी | 238/1 | 00-06-73 |
| कुल कित्ता-01 | 00-06-73 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946
वित्त विनियम विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 अगस्त, 2024
संख्या : फिन (सी)ए(3)5/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू सैंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूल्ज, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव)
हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम इनके राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन
की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
रूल 56 का प्रतिस्थापन 2. हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू सैंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूल्ज,
1972 के रूल 56 के स्थान पर निमन्लिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"56. Leave Salary during Study Leave.—
(1) Except as provided in sub-rule (5), during Study Leave availed of outside India, a Government servant shall draw Leave Salary equal to 40% of the pay that the Government servant drew while on duty with Government immediately before proceeding on such leave and in addition the Dearness Allowance and House Rent Allowance.
(2) Except as provided in sub-rule (5), during Study Leave availed of in India, a Government servant shall draw Leave Salary equal to 40% of the pay that the Government servant drew while on duty with Government immediately before proceeding on such leave and in addition the Dearness Allowance and House Rent Allowance as admissible in accordance with the provisions of Rule 60.
(3) Payment of leave salary at the rate under sub-rule (2) shall be subject to furnishing of a certificate by the Government servant to the effect that he is not in receipt of any scholarship, stipend, or remuneration in respect of any part-time employment.
(4) The amount, if any, received by a Government servant during the period of Study Leave as scholarship or stipend or remuneration in respect of2858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 any part-time employment, shall be adjusted against the Leave Salary payable under this sub-rule subject to the condition that the Leave Salary shall not be reduced to an amount less than that payable as Leave Salary during half-pay leave.
(5) During the currency of Study Leave within or outside
India on or after 1st day of January, 1996, a Central
Government servant shall draw benefits of Revised
Pay from the date such revision took place.".
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार, प्रधान सचिव (वित्त)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(C)A(3)5/2023 dated
07-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th August, 2024
No. Fin (C) A (3)5/2023.—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in their application to the State of Himachal Pradesh, namely :—
Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Himachal Pradesh Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
Substitution of rule 56. 2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972,
in their application to the State of Himachal
Pradesh, for rule 56 the following shall be2859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 substituted, namely:— "56. Leave Salary during Study Leave.—
(1) Except as provided in sub-rule (5), during
Study Leave availed of outside India, a
Government servant shall draw Leave
Salary equal to 40% of the pay that the
Government servant drew while on duty
with Government immediately before
proceeding on such leave and in addition
the Dearness Allowance and House Rent
Allowance.
(2) Except as provided in sub-rule (5), during
Study Leave availed of in India, a
Government servant shall draw Leave
Salary equal to 40% of the pay that the
Government servant drew while on duty
with Government immediately before
proceeding on such leave and in addition
the Dearness Allowance and
House Rent Allowance as admissible in
accordance with the provisions of
Rule 60.
(3) Payment of leave salary at the rate under
sub-rule (2) shall be subject to furnishing
of a certificate by the Government servant
to the effect that he is not in receipt of any
scholarship, stipend, or remuneration in
respect of any part-time employment.
(4) The amount, if any, received by a
Government servant during the period of
Study Leave as scholarship or stipend or
remuneration in respect of any part-time
employment, shall be adjusted against the
Leave Salary payable under this sub-rule
subject to the condition that the Leave
Salary shall not be reduced to an amount
less than that payable as Leave Salary
during half-pay leave.
(5) During the currency of Study Leave within or outside India on or after 1st day of2860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 January, 1996, a Central Government servant shall draw benefits of Revised Pay
from the date such revision took place.".
By order, DEVESH KUMAR, Principal Secretary (Finance).
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 100/23 आदित्य सिंह पुत्र व शिल्पा पुत्री व सुलेखा पत्नी स्व0 श्री सतीश कुमार पुत्र तुलसी राम, निवासी महाल खनियारा खास, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
1. पवन कुमार, 2. राकेश कुमार पुत्र व 3. निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री हंस राज, 4. सरूप कुमार, 5. सुभाष चंद, 6. सुरेश कुमार, 7. रविंदर कुमार, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 9. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री बिशन, 10. देश राज पुत्र कृष्ण चंद, 11. अकश, 12 राकेश पुत्र व 13. निशा पुत्री व 14. विमला देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण चंद, 15. संसार चंद पुत्र ईश्वर दास, 16. रितेश, 17. हितेश, 18. सुमन पुत्री ईश्वर दास, 19. आरुषि, समृष्टि पुत्रियां व 21. कामना देवी पुत्री नरेश, निवासी महाल खनियारा खास, भौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 114, खसरा नं0 354, 355, 356, 367, 368, 369, 371, 446, किाा 8, रकबा तादादी 00-58-60 है0 वाक्या महाल खनियारा खास, मौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी आदित्य सिंह पुत्र व शिल्पा पुत्री व सुलेखा पत्नी स्व0श्री सतीश कुमार पुत्र तुलसी राम, निवासी महाल खनियारा खास, मौजा खनियारा तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमे कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण क्रमशः 1. पवन कुमार, 2. राकेश कुमार पुत्र व 3. निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री हंस राज, 4. सरूप कुमार, 5. सुभाष चंद, 6. सुरेश कुमार, 7. रविंदर कुमार, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 9. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री बिशन, 10. देश राज पुत्र कृष्ण चंद, 11. अकश, 12 राकेश पुत्र व 13. निशा पुत्री व 14. विमला देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण चंद, 15. संसार चंद पुत्र ईश्वर दास, 16. रितेश, 17. हितेश, 18. सुमन पुत्री ईश्वर दास, 19. आरुषि, समृष्टि पुत्रियां व 21. कामना देवी पुत्री नरेश, निवासी महाल खनियारा खास, मौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11ः00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/ एतराज न सुना जाएगा।2861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 आज दिनांक 07-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकदमा : तकसीम श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
1. सुधीर छेत्री, 2. रणधीर कुमार पुत्र व 3. श्रीमती सुनीता ठाकुर, 4. श्रीमती कविता राणा पुत्रियां शिव सिंह, 5. श्रीमती कमला देवी पत्नी गोपाल सिंह, 6. श्रीमती अरुणा पत्नी शंबू नाथ, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 239, खतौनी नं0 288, खसरा किाा 4, रकबा तादादी 00-10-66, वाक्या महाल व मौझा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वार्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकदमा : तकसीम
श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 बनाम
1. सुरेश कुमार पुत्र पठाणु, 2. सुधीर छेत्री, 3. रणधीर कुमार पुत्र व 4. श्रीमती सुनीता ठाकुर, 5. श्रीमती कविता राणा पुत्रियां शिव सिंह, 6. कमला देवी पत्नी गोपाल सिंह, 7. अरुणा पत्नी शंबू नाथ, 8. रीता कुमारी पुत्री भगवान सिंह, 9. कुल बहादुर पुत्र राज बहादुर, 10. समीना गुरुड पुत्री हरी चरण, वासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
विषय.--प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अंतर्गत धारा 123 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 241, खतौनी नं0 290, खसरा नं0 किाा 3, रकबा तादादी 00-12-31 है0, वाक्या महाल व मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 तकसीम करने बारे।
श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय मेंे तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे है। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वार्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत मेंं दिनांक 24-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश परित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकदमा : तकसीम
केस नं0 : 91/23 श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
1. सुरेश कुमार पुत्र पठाणु, 2. सुधीर छेत्री, 3. रणधीर कुमार पुत्र व 4. श्रीमती सुनीता ठाकुर, 5. श्रीमती कविता राणा पुत्रियां शिव सिंह, 6. सुधीर कुमार पुत्र शिव सिंह, 7. कमला देवी पत्नी गोपाल सिंह, 8. संदीप पुत्र व 9. सोनिका, 10. सारिका पुत्रियां सोहण कुमार, 11. अरुणा पत्नी शंबू नाथ, 12. हिमकला पुत्री कुल बहादुर, 13. श्रीमती रीता कुमारी पुत्री भगवान सिंह, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 240, खतौनी नं0 289, खसरा नं0 28, रकबा तादादी 00-36-24, है0 वाक्या महाल व मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 श्री अनीश पुत्र व श्रीमती शमा, श्रीमती श्रीमती रमा पुत्रियां अच्छर सिंह पुत्र असमान, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय मेंे तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादी गण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत मेंं दिनांक 24-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 100/23
किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री आदित्य सिंह पुत्र व शिल्पा पुत्री व सुलेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तुलसी राम, निवासी महाल खनियारा खास मौजा, खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
1. पवन कुमार, 2. राकेश कुमार पुत्र व 3. निर्मला देवी विधवा स्वर्गीय हंस राज, 4. सरूप कुमार, 5. सुभाष चंद, 6. सुरेश कुमार, 7. रविंदर कुमार, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 9. सलोचना देवी विधवा बिशन, 10. देश राज पुत्र कृष्ण चंद, 11. अकश, 12 राकेश पुत्र व 13. निशा पुत्री व 14. विमला देवी विधवा कृष्ण चंद, 15. संसार चंद पुत्र ईश्वर दास, 16. रितेश, 17. हितेश, 18. सुमन पुत्री ईश्वर दास, 19. आरुषि, समृष्टि पुत्रियां व 21. कामना देवी पुत्री नरेश, निवासी महाल खनियारा खास, मौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 114, खसरा नं0 354, 355, 356, 367, 368, 369, 371, 446, किाा 8, रकबा तदादी 00-58-60, है0 वाक्या महाल खनियारा खास मौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
आदित्य सिंह पुत्र व शिल्पा पुत्री व सुलेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तुलसी राम, निवासी महाल खनियारा, खास, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण क्रमशः 1. पवन कुमार 2. राकेश कुमार पुत्र व 3. निर्मला देवी विधवा स्वर्गीय हंस राज 4. सरूप कुमार, 5. सुभाष चंद, 6. सुरेश कुमार, 7. रविंदर कुमार, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 9. सलोचना देवी विधवा बिशन, 10. देश राज पुत्र कृष्ण चंद, 11. अकश, 12 राकेश पुत्र व 13. निशा पुत्री व 14. विमला देवी विधवा कृष्ण चंद, 15. संसार चंद पुत्र ईश्वर दास, 16. रितेश, 17. हितेश, 18. सुमन पुत्री ईश्वर दास, 19. आरुषि, समृष्टि पुत्रियां व 21. कामना देवी पुत्री नरेश, निवासी महाल खनियारा खास, मौज़ा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 2864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11ः00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 07-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 90/23
किस्म मुकद्दमा : तकसीम प्रार्थी कमला थापा पुत्री सुख राम पुत्री ऐत राम, निवासी महाल रक्कड़़, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
1. कुलदीप उपनाम गुरदीप उपनाम दलिपा पुत्र मानता, 2. संजय कुमार, 3. संजीव कुमार, 4. अनुराधा, 5. सोनिया देवी पुत्री 6. मंगला देवी विधवा प्रताप चंद, 7. प्यारे लाल पुत्र मुसाफर, 8. विक्रमा देवी पुत्री व मिसरो देवी पत्नी दीवाना, 10. गीता भसीन पुत्री महिंदर, 11. सुषिता बुरा पुत्री पुराण चंद, 12. बेबी सोनिया थापा पत्नी बलराम सिंह थापा, 13. शकुंतला देवी पत्नी कमल किशोर, 14. प्रीति राज पुत्र महलू राम सिंह, निवासी महाल रक्कड़, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 290, खतौनी नं0 383, खसरा नं0 1306/1000, रकबा तदादी 00-34-86 है0, वाक्या निवासी महाल रक्कड़़, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। प्रार्थी कमला थापा पुत्री सुख राम पुत्री ऐत राम, निवासी महाल रक्कड़़, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण क्रमशः 1. कुलदीप उपनाम गुरदीप उपनाम दलिपा पुत्र मानता, 2. संजय कुमार, 3. संजीव कुमार, 4. अनुराधा, 5. सोनिया देवी पुत्री 6. मंगला देवी विधवा प्रताप चंद, 7. प्यारे लाल पुत्र मुसाफर, 8. विक्रमा देवी पुत्री व मिसरो देवी पत्नी दीवाना, 10. गीता भसीन पुत्री महिंदर, 11. सुषिता बुरा पुत्री पुराण चंद, 12. बेबी सोनिया थापा पत्नी बलराम सिंह थापा, 13. शकुंतला देवी पत्नी कमल किशोर, 14. प्रीति राज पुत्र महलू राम सिंह, निवासी महाल रक्कड़, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11ः00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।2865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 113/22 कुलदीप कुमार, अशोक कुमार पुत्र व शिमला देवी विधवा जगतु उपनाम प्रकाश चंद आदि, निवासी महाल घरथेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
1. ओंकार सिंह, 2. उाम चंद, 3. जगदीश, 4. मोती, 5. उाम चंद Through LRS (1. खिननी देवी, 11 पूतो देवी, प्रदीप कुमार, 7. संगीत कुमार, 8. सुषमा देवी, 9. निमो देवी, 10. नारायण चंद, 11. गौतम चंद, 12. सुरेश कुमार, 13. शीला देवी, 14. निर्मला देवी, निवासी महाल घरथेड़, मौजा बंडी,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 39, खतौनी नं0 67, 68, 69, 70, खसरा नं0 229, 311, 314, 227, 230, 309, 221,222, 224, 228, 231, 315, 310, 312, किाा 14, रकबा तदादी 00-07-14 है0 वाक्या महाल घरथेड़, मौजा बंडी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रार्थी कुलदीप कुमार, अशोक कुमार पुत्र व शिमला देवी विधवा जगतु उपनाम प्रकाश चंद आदि, निवासी महाल घरथेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा हें, जिसमे कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण क्रमशः 1. ओंकार सिंह, 2. उाम चंद, 3. जगदीश, 4. मोती, 5. उाम चंद Through LRS (1. खिननी देवी, 11. पूतो देवी), 6. प्रदीप कुमार, 7. संगीत कुमार, 8. सुषमा देवी, 9. निमो देवी, 10. नारायण चंद, 11. गौतम चंद, 12. सुरेश कुमार, 13. शीला देवी, 14. निर्मला देवी, निवासी महाल घरथेड़, मौजा बंडी,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को इस इश्तहार राजपत्र मु़़़़स्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11ः00 बजे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/एतराज ने सुना जाएगा।
आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 :/NT/24
Sumna Devi d/o of Ditto Ram, Village & P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Sumna Devi d/o of Ditto Ram, Village & P.O. Sidhpuir, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-10 -1975 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियाें को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sumna Devi d/o Ditto Ram का जन्म दिनांक 20-10-1975 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म 20-10-1975 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Asha Devi d/o Chokas Ram, r/o Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Asha Devi d/o Chokas Ram, r/o Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे जन्म दिनांक 28-04-1972 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Aruna Devi d/o Sh. Ramesh का जन्म दिनांक 28-04-1972 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो2867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताविक शतथ पत्र जन्मतिथि 28-04-1972 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेगें।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Aruna Devi d/o Ramesh, Resident of Village & P.O. Sidhpuir, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Veena Devi d/o Jhonfi Ram, Village & P.O. Paddar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
2868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Veena Devi d/o Jhonfi Ram, Village & P.O. Paddar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे जन्म दिनांक 13-07 -1977 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Veena Devi d/o Jhonfi Ram का जन्म दिनांक 13-07-1977 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शतथ पत्र जन्मतिथि 13-07-1977 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Tilak Raj s/o Chunni Lal, Village Andrar, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dhramshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Tilak Raj s/o Chunni Lal, Village Andrar, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dhramshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 16-09-2023 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पचांयत में मुत्यू पंजीकृत न ह,ै अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Ratto Devi w/o Chunni Lal की मृत्यु दिनांक 16-09-2023 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शतथ पत्र मृत्यूतिथि 16-09-2023 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/23
Maya Devi w/o Purwiya Ram, r/o Village Andrad, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Devi w/o Purwiya Ram, r/o Village Andrad, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पति की मृत्यु दिनांक 05-09-2003 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यू पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Purwiya Ram s/o Sidhu Ram की मृत्यु दिनांक 05-09-2003 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शतथ पत्र मृत्यूतिथि 05-09-2003 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Ganga Devi d/o late. Bhim Sain at present wife of Mohar Singh, VPO. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
2870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Ganga Devi d/o late. Bhim Sain at present wife of Mohar Singh, vpo. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1970 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Ganga Devi d/o late. Bhim Sain के जन्म दिनांक 01-01-1970 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्मतिथि 01-01-1970 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/23
Khampli Devi w/o Bhajan Lal, r/o Village Salgi, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, Distt. kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Khampli Devi w/o Bhajan Lal, r/o Village Salgi, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, Distt. kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी की मृत्यु दिनांक 07-09-1978 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यू पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियाें को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Timro Devio w/o Kishori Lal की मृत्यु दिनांक 07-09-1978 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शतथ पत्र मृत्यूतिथि 07-09-1978 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Dev Kanya d/o late. Kaka Ram, r/o Tika Paddar, P.O. & Mouza Sarah, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Dev Kanya d/o late. Kaka Ram, r/o Tika Paddar, P.O. & Mouza Sarah Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 05-06-1953 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Dev Kanya d/o Late sh. Kaka Ram के जन्म दिनांक 05-06-1953 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म 05-06-1953 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Vijay Kumar s/o Late. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
2872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र राज पत्र में प्रकाशन हेतु।
Vijay Kumar s/o late. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियाें को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia के बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।
आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Tsering Chodon w/o Sonam Phuntsok, r/o Forsythganj, Ward No.1, Dharamshala, Cantt. Tehshil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Tsering Chodon w/o Sonam Phuntsok, r/o Forsythganj, Ward No.1, Dharamshala, Cantt. Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी भतीजी का जन्म दिनांक 02-03-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tsering Dolkar d/o Tsering Phuntsok का जन्म दिनांक 02-03-1984 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31/07/24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्मतिथि 02-03-1984 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Tsering Dolkar d/o Tsering Norbu, r/o Near Green Hotel Mcleodganj, P.O. Bhagsu Nag, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Tsering chodon d/o Tsering Norbu, r/o Near Green Hotel Mcleodganj, P.O. Bhagsu Nag, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 25-10-2019 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Tsewang d/o Norbu Tsering का जन्म दिनांक 25-10-2019 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्मतिथि 25-10-2019 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/24
Lekh Raj s/o Garibu Ram, r/o Village Tangroti, P.O. Ramehar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Lekh Raj s/o Garibu Ram, r/o Village Tangroti, P.O. Ramehar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 2874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 16-04-1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने का आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Lekh Raj s/o Garibu Ram का जन्म दिनांक 16-04-1978 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 31-07-24 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म 16-04-1978 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 03-07-2024 श्रीमती सरला देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर व हाल पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द पुत्र प्रभ दयाल, निवासी गांव रूपेहड, डाकघर चढियार, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्र बराये जन्म दर्ज करने बारे।
श्रीमती सरला देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर व हाल पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द पुत्र प्रभ दयाल, निवासी गांव रूपेहड, डाकघर चढियार, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 17-03-1965 को महाल आलमपुर में माता श्रीमती हिचलू देवी व पिता श्री हरि सिंह के घर पर हुआ है। मेरे माता-पिता द्वारा जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत आलमपुर में दर्ज न करवाया है। प्रार्थिया ने इस सन्दर्भ में शपथ-पत्र दिनांक 13-06-2024, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र पेश किया है और अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत आलमपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सरला देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जिसकी जन्म तिथि 17-03-1965 है को ग्राम पंचायत आलमपुर के जन्म/मृत्यु अथिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 03-07-2024 को सायं 5.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश/दर्ज करवा सकता है।2875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 17-03-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0
नं0 मुकदमा : 94/2024 तारीख दायर : 15-07-2024 अगली सुनवाई : 17-8-202 श्रीमति रोशनी देवी पुत्री श्री भगवान दास, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, हालाबाद पत्नी श्री अंजी पॉल, गांव व डा0 टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। . .वादी । आम जनता . .प्रतिवादी। विषय : प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम पंचायत बधाल मे जन्म तिथि पंजीकरण बारे ।
श्रीमति रोशनी देवी पुत्री श्री भगवान दास, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, हालाबाद पत्नि श्री अंजी पॉल, गांव व डा0 टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत बधाल मे दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि अपना जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख बधाल मे दर्ज न हो सका। प्रार्थिया का जन्म तिथि निम्न है :--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | श्रीमति रोशनी देवी पुत्री श्री भगवान दास | 29-11-1985 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता हैै कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 17-8-2024 को प्रातः 11 बजें असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व ऐतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 22-7-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर
हस्ताक्षरित/- प्रेम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला,(हि0 प्र0)।2876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता तिीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0
नं0 मुकदमा : 80/2024 तारीख दायर : 29-06-2024 अगली सुनवाई : 13-8-2024 श्रीमति अज्ञालपति पत्नी स्व0 श्री नन्त राम, निवासी गांव व डा0 नालींग, तहसील निचार, हालाबाद गांव कोछडी, डा0 ज्यूरी, उप तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)। ...वादी । आम जनता ...प्रतिवादी ।
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात महाल त्यावल, पटवार वृत त्यवाल, उप तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस वनाम आम जनता
विषयः--राजस्व कागजात माल में नाम दुरूस्त करने बारे प्रार्थना पत्र
श्रीमति अज्ञालपति पत्नी स्व0 श्री नन्त राम, निवासी गांव व डा0 नालींग, तहसील निचार, हालाबाद गांव कोछडी, डा0 ज्यूरी, उप तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थिया का अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त त्यावल के महाल त्यावल में अक्षाल पति पत्नी नन्त राम दर्ज है जो कि गलत है। नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत रूपी, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में अज्ञाल पति है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थिया का अपना नाम पटवार वृत्त त्यावल के महाल त्यावल के राजस्व अभिलेख में अक्षालपति पत्नी नन्त राम के स्थान पर अज्ञालपति पत्नी नन्त राम दर्ज करने के आदेश किये जाये।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता हैै कि राजस्व अभिलेख में अज्ञालपति पत्नी नन्त राम दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 13-8-2024 को प्रातः 11 बजें असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व ऐतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 22-7-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर
हस्ताक्षरित/- प्रेम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला,(हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुरेश कुमार नेगी, सहायक समाहर्ता तिीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0
नं0 मुकदमा : 1/2024 तारीख दायर : 6-01-2022 अगली सुनवाई ः 7-8-2024 1. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री डागू, निवासी गांव व डा0 सराहन, जिला शिमला हि0प्र0 ...वादी।2877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 बनाम
1. श्रीमति विदुषी बिध्वा श्री मान सिंह, निवासी गांव व डा0 सराहन, उप तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0।
2. श्री पदम सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव व डा0 सराहन, उप तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0 ..प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी न0 40/73, ता 79, किता 20, रकबा तादादी 02-56-57 हे0, खाता/खतौनी नं0 41/80, खसरा नं0 119, रकबा तादादी 0-04-25 हे0 वाका चक सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, (हि0प्र0) ।
नोटिस बनाम आम जनता श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री डागू, निवासी गांव व डा0 सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0 ने अराजी खाता/खतौनी नं0 40/73, ता 79, किता 20, रकबा तादादी 02-56-57 हे0, खाता/खतौनी नं0 41/80, खसरा न0 119, रकबा तादादी 0-04-25 है0 वाका चक सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहै हैं। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 7-8-2024 को प्रातः 11 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मूकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-7-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर
हस्ताक्षरित/- सुरेश कुमार नेगी,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला,(हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता तिीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0 नं0 मुकदमा : 43/2023 तारीख दायर : 20-06-2023 अगली सुनवाई : 30-7-2024 1. श्री अभय कुमार पुत्र श्री खुम्भी राम उर्फ राजेश, निवासी सेक्टर 2, फेस-1, न्यू शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
2. कुमारी अश्मीता पुत्री श्री खुम्भी राम उर्फ राजेश, निवासी सेक्टर 2, फेस-1, न्यू शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
3. श्रीमति सुशीला पत्नी श्री खुम्भी राम उर्फ राजेश, निवासी सेक्टर 2, फेस-1, न्यू शिमला, जिला शिमला हि0प्र0। ...वादी।2878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 बनाम
1. श्रीमति उषा कुमारी पुत्री श्री गुर दास, निवासी गांव व डा0 किन्नू, उप तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0।
2. श्रीमति नीलू देवी पत्नी श्री गुर दास, निवासी गांव व डा0 किन्नू, उप तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0।
3. श्रीमति गंगा देवी पुत्री श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव व डा0 किन्नू, उप तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0। ...प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 39/81, ता 85, किता 35, रकबा तादादी 02-14-79 है0, खाता/खतौनी नं0 40/86, खसरा नं0 298, रकबा तादादी 0-02-47 है0, खाता/खतौनी नं0 41/87, ता 89, किता 11, रकबा तादादी 0-50-75 है0 वाका चक किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री अभय कुमार पुत्र श्री खुम्भी राम उर्फ राजेश, निवासी सेक्टर 2, फेस-1, न्यू शिमला, हि0 प्र0 ने अराजी खाता/खतौनी नं0 128/290 ता 292, किता 4, रकबा तादादी 0-34-97 है0, खाता/खतौनी नं0 39/81 ता 85, कित्ता 35, रकबा तादादी 02-14-79 है0, खाता/खतौनी नं0 40/86, खसरा नं0 298, रकबा तादादी 0-02-47 हे0, खाता/खतौनी नं0 41/87 ता 89, किता 11, रकबा तादादी 0-50-75 है0 वाका चक किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला ( हि0प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगणें की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहै हैं। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार दृारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-7-2024 को प्रातः 11 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मूकदमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 03-7-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर
हस्ताक्षरित/- प्रेम सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला, (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Menakshi w/o Sh. Surinder Sharma r/o V.P.O. Bela, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Menakshi to Menakshi Sharma. All concerned please note.
MENAKSHI
w/o Sh. Surinder Sharma,
r/o V.P.O. Bela, Teh. Nadaun,
Distt. Hamirpur (H.P.).
2879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946CHANGE OF NAME
I, Bir Singh s/o Salku Ram, r/o Village Kando, P.O. Kando Bhatnol, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my name is inadvertently mentioned as Veer Singh in my Aadhaar Card (6118 2055 8097) instead of my actual name Bir Singh, which may be corrected.
BIR SINGH
s/o Salku Ram,
r/o Village Kando, P.O. Kando Bhatnol,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sujni Devi w/o Subhash Chand and d/o Sh. Bhim Singh, r/o Village Baghar, P.O. Bagthan, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhaar Card & PAN Card as Saroj Bala (Previous Name). My correct name is Sujni Devi. All concernend please may note.
SUJNI DEVI
w/o Subhash Singh and d/o Sh. Bhim Singh,
r/o Village Baghar, P.O. Bagthan,
Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, सुनीता पत्नी श्री नारायण सिंह, आयु 26 वर्ष, निवासी गांव व डा0 मंझोली, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0) शपथ पूर्वक बयां करती हूं कि आधार कार्ड (7984 9484 8791) में मेरा नाम गलती से करिश्मा दर्ज हो गया है। इसे दुरुस्त कर सुनीता किया जाए।
सुनीता
पत्नी श्री नारायण सिंह
निवासी गांव व डा0 मंझोली,
तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Monika Devi w/o Amar Chand, r/o Village Chattara, Tehsil & Distt. Una (H.P.) declare that in my son Akshit Kumar's 10th class CBSE certificate my name is wrongly entered as Monika. Whereas my correct name is Monika Devi. All concerned please may note.
MONIKA DEVI
w/o Amar Chand,
r/o Village Chattara,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).
2880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946CHANGE OF NAME
I, Hamvir Mani w/o Sh. Surendra Singh, Village and P.O. Sindasali, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is registerd as Bhajan Devi in my Aadhar Card, which is wrong. Therefore it should be changed to Hamvir Mani.
HAMVIR MANI
w/o Sh. Surendra Singh,
r/o Village and P.O. Sindasali,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ude Ram s/o Chhape Ram, VPO Thalout, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 3713 7776 6391 my name is wrongly entered as Udya Bhardwaj, my correct name is Ude Ram. All concerned may note.
UDE RAM
s/o Chhape Ram,
VPO Thalout, Tehsil Aut,
District Mandi (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।