राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 17th August, 2024
No. AGR.-B0F/59/2023.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute a Committee at Block Level for effective implementation as well as monitoring of guarantee of the 109—राजपत्र/2024-22-08-2024 (5081)5082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 Government of Himachal Pradesh regarding procurement of compost (Vermi compost/Organic manure) from the farmers of the Himachal Pradesh. The composition of the Committee is as under:—
| 1. | Subject Matter Specialist from concerned Block | Chairman |
| 2. | Vetenary Officer/Pharmacist concerned Block | Member |
| 3. | Agri. Dev. Officer/Agri. Extension Officer of concerned Block | Member |
The above Committee shall:—
1. Verify the number of farmers having cattles as well as further registration from whom the compost (Vermi compost/Organic manure) shall be procured.
2. Certify the compost (Vermi compost/Organic manure) actually be prepared by the farmer.
3. Subject Matter Specialists of the concerned block shall draw the random samples to check the quality aspect of the compost (Vermi compost/Organic manure) given by the farmer.
By order,
Secretary (Agriculture).
_________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 19th August, 2024
No. GAD-C(F)10-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet-sub-Committee to examine the issues of GPVAs appointed under Mukhya Mantri Arogya Pashudhan Yojna (MMAPY) comprising of following:—
1. Sh. Chander Kumar,
.. Chairman
Hon'ble Agriculture Minister.
.. Member
2. Sh. Harshwardhan Chauhan, Hon'ble Industries Minister.
3. Sh. Jagat Singh Negi,
.. Member
Hon'ble Revenue Minister.
4. Secretary (AH)
.. Member-Secretary
By order,
Chief Secretary.
5083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 19th August, 2024
No. GAD-C(F)10-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet-sub-Committee on disaster issue including rehabilitation comprising of following :—
1. Sh. Jagat Singh Negi,
.. Chairman
Hon'ble Revenue Minister.
2. Sh. Anirudh Singh,
.. Member
Hon'ble RD&PR Minister.
3. Sh. Rajesh Dharmani,
.. Member
Hon'ble TCP Minister.
4. Spl. Secretary (Rev.)
.. Member-Secretary
By order,
Chief Secretary.
______________
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 17th August, 2024
No. LLR-E (9)-6/2023-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Sirmaur, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—
| Sl. No. | Name of Applicant | Area for which he has applied for appointment of Notary |
| 1. | Sh. Dilip Singh Thakur s/o Late Sh. Lal Singh, r/o V.P.O. & Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.)-173 025. | Sub-Division Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.). |
Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred vide Government Notification No. LLR–A (2)-1/2014-Leg., dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Paonta Sahib, District Sirmaur.
RAJINDER SINGH TOMAR, ( Competent Authority), Addl. LR-cum-Additional Secretary (Law Eng.).
5084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 06 अगस्त, 2024
संख्याः 7-232/2024-ई.एक्स.एन.-20121.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डॉ0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, एतद् द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश लिक्र रूल्ज, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि तत्काल प्रभाव से मान्य होेंगे :-
संशोधन
In the said rules, the sub-rule 38 (2) (e) under rule 38 shall be substituted as under :—
38 (2) (e) "If any L-2, L-14 and L-14A licensee selling liquor below the MSP as fixed by the Commissioner of State Taxes & Excise or above the MSP + profit margin as prescribed in the condition No.10.37 of Excise Announcement 2024-25 shall be imposed penalty by the Zonal Collector @ Rs.15,000/ for the first such offence, Rs. 25,000/ for the second offence, Rs. 50,000/ for the third offence and Rs. 1,00,000 for the fourth such offence. If the retail licensee breaches the said provision more than four times then the District Incharge shall recommend the case to the concerned Collector for necessary action as per Section 29 of Himachal Pradesh Excise Act, 2011 immediately. If any un-accounted liquor is detected in any vend the licensee will be liable to pay an amount equal to double the amount of excise duty on such liquor, in addition to penalty upto Rs. 50,000/-."
हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।
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[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification
No.7-232/2024EXN-20121, dated 06-08-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution
of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 6th August, 2024
No. 7-232/2024EXN-20121.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise5085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and Section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with immediate effect :—
AMENDMENT
In the said rules, the sub-rule 38 (2) (e) under rule 38 shall be substituted as under :-
38 (2) (e) "If any L-2, L-14 and L-14A licensee selling liquor below the MSP as fixed by the Commissioner of State Taxes & Excise or above the MSP + profit margin as prescribed in the condition No.10.37 of Excise Announcement 2024-25 shall be imposed penalty by the Zonal Collector @ Rs.15,000/ for the first such offence, Rs 25,000/ for the second offence, Rs.50,000/ for the third offence and Rs. 1,00,000 for the fourth such offence. If the retail licensee breaches the said provision more than four times then the District Incharge shall recommend the case to the concerned Collector for necessary action as per section 29 of Himachal Pradesh Excise Act, 2011 immediately. If any un-accounted liquor is detected in any vend the licensee will be liable to pay an amount equal to double the amount of excise duty on such liquor, in addition to penalty upto Rs. 50,000/-."
Sd/-
Commissioner (State Taxes and Excise).
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In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)
Smt. Shrishta d/o Sh. Himpat, r/o Village Khaleli, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District . . Applicant. Chamba (H.P.)
Versus
General Public
Proclamation under order 5, Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of
Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Smt. Shrishta d/o Sh. Himpat, r/o Village Khaleli, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of Shrishta d/o Sh. Himpat born on 06-06-1970 for entry in the record of Gram Panchayat Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).
5086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of Shrishta d/o Sh. Himpat born on 06-06-1970 for entry in the concerned Gram Panchayat Ronuhkothi they may file their claim/objections on or before 18-09-2024 in this court failing which necessary orders will be passed to the Gram Panchayat for registration of birth accordingly.
Issued under my hand and seal today on this 1st day of August, 2024.
Seal.
Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).
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व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी - शाहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 14/08/2024 अंकुर नाग पुत्र श्री सुतीक्षण नाग निवासी गांव, डाकघर व तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
वनाम
आम जनता
विषयः जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र लेने वारे प्रार्थना पत्र।
उपरोक्त मुकदमा वारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 17/10/1980 को गांव शाहपुर में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14/08/2024 को दोपहर बाद 2ः00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक : को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
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व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी - शाहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 14/08/2024 श्रीमति ज्ञातो देवी पुत्री श्री नीरू राम निवासी गांव क्यारी डाकघर व तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।5087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 वनाम
आम जनता
विषयः जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र लेने वारे प्रार्थना पत्र।
उपरोक्त मुकदमा वारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 15/07/1948 को गांव क्यारी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14/08/2024 को दोपहर बाद 2ः00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक : को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
----------
व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी - शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
मुकदमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 14/08/2024 शुभम पुत्र श्री लेख राज निवासी महाल दुरगेला मौजा रेहलू तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
वनाम
आम जनता
विषयः दरूस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दरूस्ती वारे।
उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम शुभम पुत्र श्री लेख राज पुत्र श्री कूड़ा राम है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल दरगेला में शुभम चौधरी पुत्र लेख राज पुत्र श्री कूड़ा राम चला हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करवाकर महाल दरगेला में शुभम चौधरी उर्फ शुभम पुत्र श्री लेख राज पुत्र कूड़ा राम करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती वारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांकः 14/08/2024 को दोपहर बाद 2ः00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।5088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 आज दिनांक : को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
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व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी - शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
मुकदमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 14/08/2024 सुरजीत कुमार पुत्र श्री प्रशोतम सिंह निवासी गांव चूड़था डाकघर नेरटी तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
वनाम
आम जनता
विषयः दरूस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दरूस्ती वारे।
उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुरजीत कुमार पुत्र श्री प्रशोतम सिंह है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल चूड़था व योल सर्वजीत सिंह पुत्र श्री प्रशोतम सिंह पुत्र दलीप सिंह चला हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करवाकर महाल चूड़था व योल में सर्वजीत सिंह उर्फ सुरजीत कुमार पुत्र श्री प्रशोतम चन्द पुत्र दलीप सिंह करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती वारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांकः 14/08/2024 को दोपहर बाद 2ः00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक : को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
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व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी - शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
मुकदमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 14/08/2024 आशा देवी विध्वा श्री सुभाष चन्द निवासी गांव महाड़ डाकघर हरनेरा तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
वनाम
आम जनता
5089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946विषयः जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र लेने वारे प्रार्थना पत्र।
उपरोक्त मुकदमा वारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है। जिसमें लिखा है कि उसके उसके पति श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री साहब सिंह निवासी गांव महाड़ डाकघर हरनेरा तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0 का देहांत दिनांक 27/10/2000 को गांव व डाकघर सिहुआं में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांकः 14/08/2024 को दोपहर बाद 2ः00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक :..............................को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 21-08-2024 रजत चौधरी पुत्र सुभद्रा देवी, निवासी केटलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल केटलू में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता का सही नाम सुभद्रा देवी पुत्री वेंघा पुत्री भजन है जबकि महाल केटलू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सवित्री देवी पुत्री वेंघा पुत्री भजन दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपनी माता के नाम को सही करके सवित्री देवी उपनाम सुभद्रा देवी पुत्री वेंघा पुत्री भजन दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।5090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 21-08-2024 अनीता देवी पुत्री रण सिंह, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेरे धारा 13 (3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 18-12-1975 को महाल चड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 21-08-2024 नीतू पुत्री करतार सिंह, निवासी रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रछयालू में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम नीतू पुत्री करतार सिंह पुत्र वरडू है जबकि महाल रछयालू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सुनीता देवी पुत्री करतार सिंह पुत्र वरडू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके सुनीता देवी उपनाम नीतू पुत्री करतार सिंह पुत्र वरडू दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................. को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 21-08-2024 चन्द्रशेखर पुत्र किशन चन्द, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेरे धारा 13 (3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी दादी पोफू पत्नी नाभो राम का देहान्त दिनांक 07-05-2008 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इनद्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न 5092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ..................................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्याकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
पेशी : 20-08-2024 सीमा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल केटलू में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सीमा देवी पुत्री रोशन लाल पुत्र जैसी है जबकि महाल ढुड़म्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सोमा देवी पुत्री रोशन लाल पुत्र जैसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके सोमा देवी उपनाम सीमा देवी पुत्री रोशन लाल पुत्र जैसी दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 20-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक .............................. को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती विनोद कुमार बनाम आम जनता5093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946 नोटिस बनाम.--1. विनोद कुमार पुत्र रत्न चन्द, निवासी गांव भिल्ला, डा0 बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि मेरे बेटे का नाम स्कूल रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। मेरे बेटे का नाम अनिरूद्ध दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम अनिरूद्ध राणा है। अतः ई-राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे का सही नाम अनिरूध राणा है । अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 29-07-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Pushpa Kaushal d/o Sh. Nand Lal Soni & presently w/o Sh. Surjit Kaushal, r/o VPO Bohni, Teh. & District Hamirpur (H.P.) have changed my name from Pushpa Devi Soni to Pushpa Kaushal for all purposes in future. Please note.
PUSHPA KAUSHAL
d/o Sh. Nand Lal Soni & presently w/o Sh. Surjit Kaushal,
r/o VPO Bohni, Teh & District Hamirpur (H.P.).
5094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2024/31 श्रावण, 1946नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।