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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 116, 31 August 2024

Published 31 August 2024

Gazette no.
116
Gazetteid
116/GAZETTE/2024-31/08/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-08-31.116_gazette_2024-31_08_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 23 अगस्त, 2024

संख्या यू.डी.-ए.(3)-5/2024-बिलासपुर-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका 116—राजपत्र/2024-31-08-2024 (5331) 5332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर में नगर परिषद्‌, बिलासपुर की बाबत उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः--

नगर परिषद्‌ का नाम निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम व पता
नगर परिषद्‌ बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)। श्रीमती सोनिया पत्नी श्री अशोक कुमार, मकान नं0 51, डियारा सैक्टर, वार्ड नम्बर-8, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

आदेश द्वारा,

(देवेश कुमार), प्रधान सचिव(शहरी विकास)।

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(3)-5/2024-Bilaspur-loose

dated 23-08-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 23rd August, ,2024

No. UD-A(3)-5/2024-Bilaspur-loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of Rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette, election of Vice President in respect of Municipal Council, Bilaspur, District Bilaspur, H.P. as under:—

Name of Municipal Council Name & Address of Elected Vice President
Municipal Council, Bilaspur, District Bilaspur (H. P). Smt. Sonia w/o Sh. Ashok Kumar, House No. 51, Diara Sector, Ward No. 8, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR) Pr. Secretary (UD).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

संख्याः 02/2024-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 06 अगस्त, .2024

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते5333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

(क) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची II में - 6%—

(i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टयां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

''121क 4819 10, 4819 20 कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों'';

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टयां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

''180क 7310, 7323, 7612 या 7615 लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन'';

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टया अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

''183क 7321 या 8516 सोलर कूकर'';

(iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ''शावकित्र'' के पश्चात्‌, ''उनके पुर्जे'' शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III में - 9%—

(i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टया अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

''153क 4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर) सभी वस्तुएं (कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों, को छोड़कर)'';

(ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, ''लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किंतु जिनमें यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 (iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, ''और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों'' शब्दों के लिए ''वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों ''बॉक्स आदि'' के पश्चात्‌'', एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर'' शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 275क के समक्ष, शब्दों ''बर्तनों'' के पश्चात्‌'', एल्यूमीनियम से बने दूध के केन'' प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 378क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक ''अन्य तापीय साधित्र'' के पश्चात्‌, ''[सोलर कूकर को छोड़कर]'' कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात्‌, स्पष्टीकरण में, खंड (पप) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

''बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री-पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।''।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

(देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024, dated

06-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 02/2024-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 6th August, 2024

No. EXN-F(10)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section of Section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the Notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

5335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 In the said notification, —

(A) in Schedule II – 6%, —

(i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"121A 4819 10, 481920 Cartons, boxes and cases of,– (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board";

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"180A 7310, 7323, 7612,or7615 Milk cans made of Iron, Steel or Aluminium";

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"183A 7321 or 8516 Solar cookers";

(iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;

(B) in Schedule III – 9%,—

(i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"153A 4819(except 4819 10, 4819 20) All Goods (other than Cartons, boxes and cases of,– (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)";

(ii) against serial number 224, after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be inserted;

(iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, " ,wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;

(iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols"; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;", the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;

5336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

(C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

By order,

Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

संख्याः 03/2024-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 06 अगस्त, .2024

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात्‌, स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

''बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री-पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।''।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

(देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।5337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024, dated

06-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 03/2024-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 6th August, 2024

No. EXN-F(10)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

By Order,

Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

संख्याः 04/2024-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 06 अगस्त, .2024

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) 5338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टयां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(1) (2) (3) (4) (5)
''9ङ अध्याय 99 इन माध्यमो ं से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेफॉर्म टिकटो ं की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं शून्य शून्य
9च अध्याय 99 रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं। शून्य शून्य
9छ अध्याय 99 विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरूद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरूद्ध रख-रखाव की सेवाएं। शून्य शून्य

(ख) क्रम संख्या 12 में,

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकडो़ं ''शीर्षक 9963 या'' का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा- ''स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टलस, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।'';

5339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(1) (2) (3) (4) (5)
''12 क शीर्षक 9963 आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो। शून्य शून्य''।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

(देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024, dated

06-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 04/2024-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 6th August, 2024

No. EXN-F(10)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub- section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment further to amend the notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(A) after serial number 9D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

5340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946
(1) (2) (3) (4) (5)
"9E Chapter 99 Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of— (a) sale of platform tickets; (b) facility of retiring rooms/waiting rooms; (c) cloak room services; (d) battery operated car services. Nil Nil
9F Chapter 99 Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(S)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways). Nil Nil
9G Chapter 99 Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration. Nil Nil";

(B) in serial number 12, —

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9962 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 2.—Nothing contained in this entry shall apply to—

(a) accommodation services for students in student residences;

(b) accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest

accommodations and the like.";

(C) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1) (2) (3) (4) (5)
"12A Heading 9963 Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the Nil Nil".
accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.

2. This notification shall come into force on the15th day of July, 2024.

By order,

Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (ST&E).

___________

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, अगस्त, 2024

संख्याः एग्र-ए-बी(7)-2/2014(लूज).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में निदेशक, कृषि, ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है। हिमाचल प्रदेश में (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृाियां (1) अधिसूचना संख्या एग्र.ए-ए(3)-2/2014, तारीख 27 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । ( 2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमो के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

हस्ताक्षरित/- (सी पालरासू), सचिव (कृषि)।5342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में निदेशक, ग्रुप-ए, के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः निदेशक, कृषि, (ग्रुप-ए)
2. पद (पदो ) की संख्याः ं 01 (एक)
3. वर्गीकरणः ग्रुप-ए
4. वेतनमानः नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : " हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाईमस्केल) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर) (31)''
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो ) ं के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः (क) अनिवार्य अर्हता-(एं)ः लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता-(एं)ः लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो ) ं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा मे ं लागू होगी या नहींः आयुः लागू नहीं शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः सीधी भर्ती/प्रोन्नति : लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पद ं (पदों) की प्रतिशतताः शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा ना होने पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में से सैकेण्डमैंट द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती अतिरिक्त निदेशकाें, कृषि में से प्रोन्नति
की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगाः द्वारा जिनका एक वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार
तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके एक वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर अतिरिक्त निदेशक, कृषि में से प्रोन्नति द्वारा जिसका अतिरिक्त निदेशक, कृषि और संयुक्त निदेशक, कृषि के रूप में संयुक्त दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें
व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। ( ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में ल ेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः ज ैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए
13. भर्ती करने मे ं जिन परिस्थितियों मे ं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः ज ैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः लागू नहीं
16. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियोें/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियो ं के अन्य प्रवर्गों क े लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः सेवा में प्रत्येक सदस्यों को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश
18. शिथिल करने की शक्तिः
5344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Agr.-A-B(7)2/2014(Loose), dated

29-08-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 29th August, 2024

No. Agr.-A-B(7)2/2014-(Loose).— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Director, Agriculture, Group-A in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Agricultural Department, Director, Agriculture, Group-A Non-Ministerial Recruitment and Promotion Rules, 2024. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings: (1) The Himachal Pradesh Agricultural Services, Class-I (Gazatted) Recruitment and Promotion Rules, 2016 notified vide notification No. Agr.A.A(3)2/2014, dated 27th May, 2016 are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

Sd/- (C. PAULRASU) Secretary (Agriculture).

5346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 Annexure "A"

RECRUITMNET AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, AGRICULTURE GROUP-A IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1. Name of the post: Director, Agriculture (Group-A)
2. Number of post (s): 01 (One)
3. Classification: Group-A
4. Scale of pay: Pay Band for regular incumbent(s): " level 31 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5 . Whether "Selection" post or "Non-Selection" post: Selection
6. Age for direct recruitment: Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s): (a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s): Age : 'Not applicable' E ducational qualification: 'Not applicable'
9. Period of probation, if any: Direct Recruitment/Promotion: 'Not Applicable'
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: 100% by promotion failing which by secondment from IAS/HAS cadre.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer to be made: By promotion from amongst the Additional Directors, Agriculture with one year regular service or regular combined with continous adhoc services, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Additional Directors, Agriculture having 2 years regular service or regular service combined with continous adhoc services, if any as Additional Director, Agriculture and Joint Director Agriculture, which shall also include essential service of six months as Additional Director, Agriculture, failing
Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex- servicemen(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given benefit of seniority thereunder. ( II) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a departmental committee, exists, what is its composition: As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitments: As required under the law
14. Essential requirement for a direct recruitment: Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment: Not applicable
16. Reservation: The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination: Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to Relax:
5348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 31st August, 2024

No. SEC(F)1-35/2022-I-3072.—In exercise of the powers vested in it under Article 243K of Constitution of India, Section 131 and 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 32 of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the State Election Commission, Himachal Pradesh hereby notifies the election programme for the conduct of by- elections to fill up the up to date casual vacancies of Panchayati Raj Institutions of the State. The programme shall not be applicable to those casual vacancies which are sub-judice in any court of law. The Election Programme is as under:—

1. Date of Notification 31-08-2024
2. The nomination papers shall be presented. On 11th, 12th and 13th September, 2024 (between 11:00 A.M. to 3:00 P.M.). Nomination papers shall be filed at the place and before the officers appointed by the Returning Officer
3. The nomination papers shall be scrutinised. On 16-09-2024 (from 10:00 A.M. onwards).
4. A candidate may withdraw his candidature. On 18-09-2024 (between 10:00 A.M. to 3:00 P.M.) .
5. The list of contesting candidates shall be affixed. On 18-09-2024 immediately after the time of withdrawal is over. The list of contesting candidates will show the name of symbols allotted to them .
6. The list of polling stations shall be pasted. The list of polling stations shall be published and pasted on or before 11-09-2024
7. The Poll, if necessary shall be held. On 29-09-2024 (between 8:00 A.M. to 4:00 P.M.)
8. The counting, in the event of poll shall be done. Counting of votes for the posts of Members, Up- Pradhan and Pradhan of Gram Panchayat shall be undertaken on the date of poll immediately after the close of poll at Gram Panchayat Headquarters. Counting of votes for Members Panchayat Samiti and Member Zila Parishad shall be taken up on 30-09-2024 at respective Development Block Headquarters. Counting shall start at 9:00 a.m. and would continue (for a constituency) until it is completed.
9. The result of election shall be declared The result of elections of Members, UP-Pradhan and Pradhan of Gram Panchayat shall be declared immediately after the counting is over. The result of elections to Panchayat Samiti Members shall be declared at the Block Headquarters immediately after the counting process is over. The result of election to Zila Parishad shall be declared in accordance with the provisions contained in rule 75(vi) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.
5350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

The electoral rolls updated with 01-07-2024 as qualifying date through special revision undertaken vide Notification No. SEC(F)1-40/2023-2558, dated 11-07-2024 shall be used for the conduct of these elections in respect of those Panchayats wherein special revision has taken place. But if any casual vacancies have been declared on or after 11-07-2024 in such cases the last available finally published electoral rolls shall be used for the conduct of ensuing by-elections. However, any eligible person can apply for inclusion of name under Rule 24(3) of the ibid Rules to the District Election Officers (Panchayats) after paying fee of rupees two in cash against receipt, or for correction under Rule 23 of the Rules ibid in the electoral roll not later than nine days before last date fixed for filing of nomination papers.

The process of elections shall be completed by 30-09-2024.

By order, (ANIL KUMAR KHACHI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

_____________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 31st August, 2024

No. SEC(F)1-35/2022-I-3326.—Whereas the State Election Commission has issued election programme for the conduct of by-election to fill up casual vacancies in Panchayati Raj institutions in the State, vide Notification No.SEC (F)1-35/2022-I, dated 31st August, 2024;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, hereby directs that the Model Code of Conduct as notified by this Commission vide Notification No.SEC-16-29/2000-I-3768, dated 03rd November, 2020 shall come into force with immediate effect wherein, by elections are scheduled to be held on 29th September, 2024, till the election process is completed, as under:—

Sl. No. Name of the Office Territorial Jurisdiction where the Model Code of Conduct is enforced
1. Ward Member Up-Pradhan & Pradhan of Gram Panchayat. Entire Gram Panchayat shall come under the Model Code of Conduct
2. Member Panchayat Samiti Concerned Ward of Panchayat Samiti shall come under the Model Code of Conduct
3. Member Zila Parishad Concerned Ward of Zila Parishad shall come under the Model Code of Conduct.

By order, (ANIL KUMAR KHACHI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

____________

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

गुड्डो पुत्री श्री मोहणी, गांव लोणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2747/2024, दिनांक 19-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/8034, दिनांक 06-04-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र जिसमें आवेदिका गुड्डो पुत्री श्री मोहणी, गांव लोणी, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका गुड्डो पुत्री श्री मोहणी, गांव लोणी, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 06-04-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गुड्डो पुत्री श्री मोहणी, गांव लोणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका गुड्डो पुत्री श्री मोहणी, गांव लोणी, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।5352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

दुर्गो देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव डोल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत टिकरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2810/2024, दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/9462, दिनांक 27-04-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका दुर्गो देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव डोल, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत टिकरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका दुर्गो देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव डोल, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 27-04-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दुर्गो देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव डोल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 26-02-1963 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका दुर्गो देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव डोल, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव टिकरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सीता देवी पुत्री श्री प्रभिया, गांव झौगा, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा5353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2500/2024, दिनांक 07-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/10885, दिनांक 28-05-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका सीता देवी पुत्री श्री प्रभिया, गांव झौगा, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सीता देवी पुत्री श्री प्रभिया, गांव झौगा, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-05-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सीता देवी पुत्री श्री प्रभिया, गांव झौगा, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1963 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सीता देवी पुत्री श्री प्रभिया, गांव झौगा, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

गीता देवी पुत्री श्री बजीरू राम, गांव घुवाला, डाकघर चण्ड़ी लड़ोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा . . वादिया। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्ड़ी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2623/2024, दिनांक 12-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/11359, दिनांक 07-06-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका गीता देवी पुत्री श्री बजीरू राम, गांव घुवाला, डाकघर चण्ड़ी लड़ोग, ग्राम पंचायत चण्ड़ी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा 5354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका गीता देवी पुत्री श्री बजीरू राम, गांव घुवाला, डाकघर चण्ड़ी लड़ोग, का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-06-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गीता देवी पुत्री श्री बजीरू राम, गांव घुवाला, डाकघर चण्ड़ी लड़ोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 10-11-1958 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका गीता देवी पुत्री श्री बजीरू राम, गांव घुवाला, डाकघर चण्ड़ी लड़ोग की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्ड़ी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

शीला देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, गांव कुट, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3112/2024, दिनांक 12-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/12997, दिनांक 10-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) जन्म प्रमाण-पत्र शिक्षा ब्लॉक कियाणी जिसमें आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, गांव कुट, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, गांव कुट, डाकघर सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शीला देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, गांव कुट, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 15-06-1969 जन्म एवं मृत्यु5355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, गांव कुट, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव रन्हीनी, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3152/2024, दिनांक 18-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13004, दिनांक 10-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) प्रधानाचार्य रिपोर्ट, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव रन्हीनी, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव रन्हीनी, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव रन्हीनी, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 04-04-1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव रन्हीनी, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे। 5356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

शीला देवी पुत्री श्री गुरदयाल, गांव लडडी, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3206/2024, दिनांक 22-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13463, दिनांक 20-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री गुरदयाल, गांव लडडी, डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री गुरदयाल, गांव लडडी, डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शीला देवी पुत्री श्री गुरदयाल, गांव लडडी, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-03-1972 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शीला देवी पुत्री श्री गुरदयाल, गांव लडडी, डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।5357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कान्ता देवी पुत्री श्री नुधू राम, गांव समलोगा, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत टिकरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3170/2024, दिनांक 19-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/10886, दिनांक 28-05-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका कान्ता देवी पुत्री श्री नुधू राम, गांव समलोगा, डा0 पुखरी, ग्राम पंचायत टिकरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कान्ता देवी पुत्री श्री नुधू राम, गांव समलोगा, डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-05-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कान्ता देवी पुत्री श्री नुधू राम, गांव समलोगा, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1968 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कान्ता देवी पुत्री श्री नुधू राम, गांव समलोगा, डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव टिकरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

टेक चन्द पुत्र श्री काली दास, गांव मउआ, डा0 कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भड़ोह, विकास खण्ड चम्बा5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा। इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2904/2024, दिनांक 01-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/11077, दिनांक 31-05-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री काली दास, गांव मउआ, डा0 कियाणी, ग्राम पंचायत भड़ोह, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री काली दास, गांव मउआ, डा0 कियाणी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 31-05-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि टेक चन्द पुत्र श्री काली दास, गांव मउआ, डा0 कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-03-1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री काली दास, गांव मउआ, डा0 कियाणी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भड़ोह को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अमरो पुत्र श्री खियालिया राम, गांव माणी, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाड़ा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2621/2024, दिनांक 12-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/8882, दिनांक 18-04-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री अमरो पुत्र श्री खियालिया राम, गांव माणी, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता श्रीमती गोरी देवी पत्नी श्री खियालिया राम, ग्राम पंचायत झुलाड़ा की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः5359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 पंचायत के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता श्रीमती गोरी देवी पत्नी श्री खियालिया राम, ग्राम पंचायत झुलाड़ा की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-04-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती गोरी देवी पत्नी श्री खियालिया राम, ग्राम पंचायत झुलाड़ा परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 27-02-2002 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती गोरी देवी पत्नी श्री खियालिया राम, ग्राम पंचायत झुलाड़ा, परगना खडौठ की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव झुलाड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कमलो पुत्री श्री नुधू, गांव गुण्ड़ा, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाड़ा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2619/2024, दिनांक 12-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/10892, दिनांक 28-05-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका कमलो पुत्री श्री नुधू, गांव गुण्ड़ा, डाकघर झुलाड़ा, ग्राम पंचायत झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कमलो पुत्री श्री नुधू, गांव गुण्ड़ा, डाकघर झुलाड़ा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-05-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कमलो पुत्री श्री नुधू, गांव गुण्ड़ा, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 02-07-1978 जन्म एवं मृत्यु 5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कमलो पुत्री श्री नुधू, गांव गुण्ड़ा, डाकघर झुलाड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव झुलाड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कौशल्या देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3245/2024, दिनांक 23-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/12999, दिनांक 10-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) पैन कार्ड, (8) परिवार रजिस्टर नकल, (9) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कौशल्या देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 16-11-1969 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवी को पारित कर दिये जाएंगे।5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 आज दिनांक 25-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/ तारीख दायरा : 39/2024

06-06-2024 सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, गांव नौण, परगना राजनगर जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह, गांव नौण, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, पैन कार्ड, आधार कार्ड में सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की बेटी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र कर्म सिंह की जगह सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-06-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री विशवनाथ, निवासी टीका ढान्गू, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला ..प्रार्थी। हमीरपुर (हि0 प्र0)5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री राकेश कुमार पुत्र श्री विशवनाथ, निवासी टीका ढान्गू, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसके दादा का सही नाम सुखराम है। परन्तु पटवार वृत्त सिसवां मोहाल ढान्गू के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम वरडू दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 05-09-2024 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख ढान्गू में वरडू उर्फ सुखराम पुत्र मोहन गोरख राम इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

1. श्री अजीत कुमार पुत्र शेर सिंह, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. प्रार्थी। 2. श्रीमती आकृति चौहान पुत्री अशोक कुमार चौहान, मोहल्ला धडोग, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 30-01-2023 को मुकाम बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार आपस में विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश वह विवाह ग्राम पंचायत बराडा उपरोक्त दिनांक को दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत बराडा के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 05-09-2024 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।5363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,,

तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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कार्यालय कार्यकारी दंडाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री उधो राम, वासी गांव व डाकघर सोहारी, तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ओम प्रकाश बनाम आम जनता विषय.-- नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री उधो राम, वासी गांव व डाकघर सोहारी, तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम हिंदी में श्री ओम प्रकाश है और अग्रेंजी मेे Om Parkash है परन्तु Share Market Trader के अभिलेख में उसका नाम गलती से हिंदी में ओम प्रकाश उधो वर्मा और अंग्रेजी में Om Prakash Udho Verma दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है। प्रार्थी का आवेदन है कि उसके नाम की दुरुस्ती Share Market Trader के अभिलेख में की जावे।

अतः इस इश्तहार से माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री उधो राम, वासी गांव व डाकघर सोहारी, तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 30-08-2024 को पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरांत पेश कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 13-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय द्वारा पारित हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दंडाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 07-05-2024 संख्या : 05/NT/2024

राजेन्द्र पुत्र बलबीर सिंह, निवासी गांव हालिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र बलबीर सिंह, निवासी गांव हालिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल जहालमा, जुण्डा, तलजोन, लोमच व गलिंग में प्रार्थी के पिता का नाम बलवीर सिंह दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम बलबीर सिंह है जो सही है। अब प्रार्थी महाल जहालमा, जुण्डा, तलजोन, लोमच व गलिंग के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम बलबीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-07-2024 संख्या : 08/NT/2024

राम भगत पुत्र भाग राम, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी राम भगत पुत्र भाग राम, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल सिन्दवाडी में प्रार्थी का नाम राम भक्त पुत्र भाग राम दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न5365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम राम भगत पुत्र भाग राम है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल सिन्दवाडी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर राम भगत करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-07-2024 संख्या : 06/NT/2024

लेख राम पुत्र मूल चन्द, निवासी गांव बलगोठ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी लेख राम पुत्र मूल चन्द, निवासी गांव बलगोठ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल डी.पी.एफ शैलिंग में प्रार्थी का नाम लेकराम पुत्र मूल चन्द दर्ज कागजात है जोकि गलत हैं जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम लेख राम है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल डी.पी.एफ शैलिंग के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर लेख राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।5366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-07-2024 संख्या : 07/NT/2024

जगत राम पुत्र टिकम दास, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी जगत राम पुत्र टिकम दास, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल मडग्रा में प्रार्थी का नाम जग राम पुत्र टिकम दास दर्ज कागजात है जोकि गलत हैं जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम जगत राम पुत्र टिकम दास है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल मडग्रा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर जगत राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 01/NT/2022

तारीख मरजुआ : 26-05-2022 विरेन्द्र पुत्र सोनम राम, निवासी गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।5367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी विरेन्द्र पुत्र सोनम राम, निवासी गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल तिंगरट में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम विची पुत्र लोन्डू दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता व दादा का नाम सोनम राम पुत्र तन्डूप राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल तिंगरट के राजस्व अभिलेख में अपने पिता व दादा का नाम दुरुस्त कर सोनम राम पुत्र तन्डूप राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0) राजेश कुमार पुत्र श्री सुख दयाल, गांव मरबल, डा0 मांलग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं . . प्रार्थी। स्पीति।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-- राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

राजेश कुमार पुत्र श्री सुख दयाल, गांव मरबल, डा0 मांलग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित (बराये नाम दुरुस्ती) इस अदालत में प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्हाेंने उल्लेख किया है कि मिसल हकीयत वर्ष 1950-51 के अनुसार छांगू के तीन पुत्र रूपदास, वांगू व खोनू थे जोकि रूपदास का पुत्र सोभा राम दर्ज इन्द्राज है तथा वांगू के एक पुत्र सोनम दोरजे व खोनू के दो पुत्र क्रमशः सनम राम व छेरिंग सनम दर्ज इन्द्राज है। वर्ष 1979-80 में छेरिंग सनम पुत्र खोनू की जगह छेरिंग सनम पुत्र वांगू किया गया है। जो गलत इन्द्राज किया गया है। तदोउपरान्त मिसल विस्तृत छानबीन रिपोर्ट हेतु क्षेत्रीय अभिकरण को प्रेषित की गई और क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट अनुसार जो हाल की जमाबन्दी 2019-20 तक छेरिंग सनम पुत्र वांगू चला है जिसे छेरिंग सनम पुत्र खोनू किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृा तान्दी के मोहाल कोजिंग में छेरिंग सनम पुत्र वांगू के स्थान पर दुरुस्ती 5368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 करके छेरिंग सनम पुत्र खोनू दर्ज करने में कोई उजर व एजराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 08-09-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजों व क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृा तान्दी के मोहाल क्रोजिंग छेरिंग सनम पुत्र वांगू के स्थान पर दुरुस्ती करके छेरिंग सनम पुत्र खोनू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

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समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 158/2024 तारीख मरजुआ : 01-08-2024 तारीख पेशी : 02-09-2024 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री राजमल पुत्र मनी राम उपनाम छांगु, निवासी गांव व डाकघर तुल्लाह, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री राजमल पुत्र मनी राम उपनाम छांगु, निवासी गांव व डाकघर तुल्लाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 01-08-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम राजमल है जो कि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर, शिक्षा प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल तुल्लाह में राज कुमार दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल तुल्लाह में प्रार्थी के पिता का नाम राज कुमार के स्थान पर राज कुमार उपनाम रालमल पुत्र मनी राम उपनाम छांगु, निवासी गांव व डाकघर तुल्लाह, तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।5369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 155/2024 तारीख मरजुआ : 16-07-2024 तारीख पेशी : 06-09-2024 श्री सतवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री भीम सैन पुत्र सोहणू, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजाल्ग, . . प्रार्थी। तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सतवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री भीम सैन पुत्र सोहणू, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजाल्ग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 16-07-2024 को शपथ पत्र, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सतवीर सिंह ठाकुर है जो कि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर भाग-I, आधार कार्ड में। भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में सतवीर सिंह दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल उपरली गागल में प्रार्थी का नाम सतवीर सिंह के स्थान पर सतवीर सिंह उपनाम सतवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री भीम सैन पुत्र सोहणू, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजाल्ग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 17-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 05-09-2024 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गुलाबा पुत्र जोगी, निवासी गांव जोल, डाकघर पण्डोल, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती। श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गुलाबा पुत्र जोगी, निवासी गांव जोल, डाकघर पण्डोल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 30-07-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेश चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल जोल में रमेश कुमार दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने का आग्रह किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल जोल में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार के स्थान पर रमेश कुमार उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री गुलाबा पुत्र जोगी, निवासी गांव जोल, डाकघर पण्डोल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 12-09-2024 श्री कमल शर्मा पुत्र श्री मनी राम पुत्र रणजीत, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री कमल शर्मा पुत्र श्री मनी राम पुत्र रणजीत, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 18-07-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कमल शर्मा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भडोल में कमल भूषण दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने का आग्रह किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भडोल में प्रार्थी का नाम कमल भूषण के स्थान पर कमल भूषण उपनाम कमल शर्मा पुत्र श्री मनी राम पुत्र रणजीत, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी5371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

उनवान मुकद्दमाः-

मोनिका पुत्री सुशील कुमार, निवासी गांव हाऊस नम्बर 272/2 बाहोट, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिन मोनिका पुत्री सुशील कुमार, निवासी गांव हाऊस नम्बर 272/2 बाहोट, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल बाहोट, तहसील सुन्दरनगर में मोनिका जम्वाल है, परन्तु अन्य दस्वावेज में मोनिका दर्ज है। प्रार्थिन अपना नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल वाहोट में मोनिका जम्वाल उपनाम मोनिका दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा उपरोक्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा में किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-09-2024 को सुबहः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत सहायक कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर व जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :-

श्रीमती विद्‌या देवी पुत्री श्री लौंगू राम, निवासी भौंण बाड़ी, डाकघर कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थिया। जिला मण्डी (हि0प्र0)5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नगर ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती विद्‌या देवी पुत्री श्री लौंगू राम, निवासी भौंण बाड़ी, डाकघर कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)- cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1974 को गांव डडोल, डाकघर मैरामसीत में हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 141/2023, 137/2023, 140/2023, 138/2023, 139/2023 व 142/2023 तारीख दायरा : 22-11-2023 तारीख अगली पेशी : 02-09-2024 अमित कुमार व अन्य बनाम बलदेव व अन्य, निवासी मकान नम्बर 155/5 विजय पैलेस कलोनी वादी। मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम 1. श्री बलदेव पुत्र श्री डाडू, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 2. श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र सौजू राम, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 3. श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र सौजू राम, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 4. श्रीमती किरण कुमारी पुत्री हरी सिंह पुत्र सौजू राम, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 5. श्रीमती तारा देवी विधवा श्री हरी सिंह पुत्र सौजू राम, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 6. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री परस राम पुत्र गंगू राम, निवासी मैहरी काथला, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0, 7. श्री मोती राम पुत्र श्री लजे राम, निवासी डवारडु, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 8. श्रीमती ब्रहमी पत्नी श्री भागीरथ, निवासी मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 9. श्रीमती सावित्री पत्नी श्री उतम चन्द पुत्र भगत राम, प्रतिवादी। मुहाल धकलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

दावा तकसीम जेरे धारा 123 ता 128 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

इस अदालत में वादी द्वारा तहसील सदर में टाण्डू के अलग-अलग मुहालों के खाता/खतौनी नम्बर, खसरा नम्बरों का निम्न प्राकर से तहसील सदर, जिला मण्डी का दावा तकसीम दायर किया हैः-5373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 भूमि खाता नं0 25, मिन/40, मिन खसरा नम्बर 203/2, रकबा तादादी 01-05-09 बीघा स्थित मुहाल धकलवाहण/620,

भूमि खाता/खतौनी नम्बर 27/42, खसरा नम्बर 179, रकबा तादादी 09-11-16 बीघा स्थित मौजा धकलवाहण/620 तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

भूमि खाता नम्बर 28, मिन/43, मिन 9, खसरा नम्बर 200, 201, 204/2, 206/2, किाा-4, रकबा तादादी 03-04-04 बीघा स्थित मुहाल धकलवाहण/620, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

भूमि खाता नम्बर 26, मिन/41, मिन 9, खसरा 179, 180, 197, 207/2, किाा-4, रकबा तादादी 04-17-11, बीघा स्थित मुहाल धकलवाहण/620, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

यह दावा इस अदालत में विचाराधीन है। उपरोक्त समस्त प्रतिवादीगणों की तामील बार-बार सम्मन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव न है। उपरोक्त सभी प्रविवादीगणों को इस मुस्त्री मुनादी गजट हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-07-2024 को मेेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 06-05-2024 नं0 मुकद्दमा : 03/13B/24

रूप लाल पुत्र स्व0 श्री सागर दास, निवासी गांव ढेऊ, डा0 शाधार, तहसील रामपुर, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त रूप लाल पुत्र स्व0 श्री सागर दास, निवासी गांव ढेऊ, डा0 शाधार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, जामबंदी साल 2019-2020 महाल कुरगु व शपथ-पत्र में सागर दास पुत्र भीमी राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मझाली पटवार वृा कुहल-पटैना के कागजात माल में वादी के पिता का नाम साधी राम पुत्र भीम राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल मझाली पटवार वृा कुहल-पटैना के कागजात माल में 5374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 अपने पिता का नाम साधी राम पुत्र भीम राम के स्थान पर सागर दास पुत्र भीमी राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 11-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-08-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 01-12-2023 नं0 मुकद्दमा : 43/13B/2023

जिया लाल पुत्र स्व0 श्री काशी राम, निवासी गांव शिंगराल, डा0 बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला . . वादी। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त जिया लाल पुत्र स्व0 श्री काशी राम, निवासी गांव शिंगराल, डा0 बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व शपथ-पत्र में जिया लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल पलजारा के कागजात माल में वादी का नाम जय लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल पलजारा के कागजात माल में अपना नाम जय लाल के स्थान पर जिया लाल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 11-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।5375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

यासीन पुत्र श्री फकिर अली, निवासी ग्राम तरशानू, डा0 नेरूवा, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी यासीन पुत्र श्री फकिर अली, निवासी ग्राम तरशानू, डा0 नेरूवा, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आज तक दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता हैः-

क्रम संख्या नाम प्रार्थी के साथ सम्बन्ध जन्म तारीख
1. उबेस पुत्र 10-10-2010

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत रूसलाह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 29-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (अर्जुन सिंह परमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,

नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 38 के तहत दुरुस्ती नाम बारा

1. कृष्ण चंद पुत्र श्री ईन्दर सैन, निवासी गांव किण्डारी, डा0 लढ़ोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता5376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 दरख्वास्त हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 38 (2) के तहत करने दुरुस्ती नाम जड़कोट, खरशाली व तेलगा।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष श्री कृष्ण चंद पुत्र श्री ईन्दर सैन, निवासी गांव किण्डारी, डा0 लढ़ोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने नाम दुरुस्ती हेतु मिसल मर्तब की है। प्रार्थी के मुताबिक मोहाल तेलगा, जड़कोट व खरशाली में ईस्तादा भूमि में उनके पिता का नाम सैन राम दर्ज हुआ है जोकि प्रार्थी के मुताबिक गलत है। प्रार्थी का दावा है कि उनके पिता का असल नाम ईन्दर सैन पुत्र शिव सरन है। प्रार्थी ने अपने दावे की पुष्टि हेतु मिसल के साथ नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न कि है, उपरोक्त सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम ईन्दर सैन दर्ज है। मिसल बराये छानबीन मौका क्षेत्रीय कानूनगो को भेजी गयी थी, क्षेत्रीय कानूनगो ने नियमानुसार मौका जात पर जाकर गहन छानबीन करने उपरान्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस अदालत में प्रस्तुत की है। इस अदालत में क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पाया कि राजस्व रिकार्ड मोहाल तेलगा, जड़कोट व खरशाली में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम सैन राम पुत्र शिव सरन दर्ज हुआ है जोकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं ब्यान स्थानीय वांशिंदगानदेह के गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जानी उचित हैं।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन व वकालतन मिति 31-08-2024 को इस अदालत में आकर प्रस्तुत कर सकता है तत्पश्चात्‌ किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों का कोई एतराज स्वीकार नहीं ंिकया जाएगा तथा मोहाल जड़कोट, तेलगा व खरशाली में ईस्तादा भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती नियमानूसार कर दी जाएगी।

आज मिति 01-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 16-11-2023 तारीख पेशी : 26-07-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम महाल झारखड़ घरलूँ, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नं0 385, मिन/463, मिन खसरा नम्बरान 2413-2414-2417-2418, किाा-4 में सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज है। जबकि उसका सही नाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी है। लिहाजा इसे दुरुस्त5377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 करके सुरजीत कुमार उपनाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नकल स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 16-11-2023 तारीख पेशी : 27-06-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल झारखड़ घरलूँ, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नं0 385, मिन/463, मिन खसरा नम्बरान 2413-2414-2417-2418, किाा-4 में सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज है। जबकि उसका सही नाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुरजीत कुमार उपनाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नकल स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 5378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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। ब अदालत नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम उप-महाल सलोह निचला, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 की जमाबन्दी साल 1982-83 के खाता/खतौनी नं0 984, मिन/1162, मिन खसरा नम्बरान 49/11, 12, 49/10/4, किाा-3, रकबा तादादी 18-0 कनाल में श्री मन्दिर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज है। जबकि उसका सही नाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मन्दिर सिंह उपनाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।5379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 23-01-2024 पेशी दिनांक : 28-08-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम उप-महाल चताड़ा उपरला, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1978-79 के खाता/खतौनी नं0 593, मिन/748, खसरा नम्बरान 3116, 3135, 3136, 3137, 3138, 3140, 3148, 3113, 3097, किाा-9 व खेवट/खतौनी नं0 592/747, खसरा नं0 3084, 3093, 3095, 3096, 3107, 3112, 3149, किाा-7 में श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवान दर्ज है। जबकि उनका नाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना उपनाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत वल्ह खालसा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति आदेश नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना मिसल नं0 65/एन.टी.बी/2019 तारीख फैसला 13-10-2020 मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहास्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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5380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 CHANGE OF NAME

I, Krishan Chand s/o Katku Ram, V.P.O. Nandi Chachyot, Distt. Mandi, H.P. declare that in my Aadhar No. 5452 1348 2342 my name Kishan Chand wrongly entered. Correct name is Krishan Chand.

KRISHAN CHAND

s/o Katku Ram,

V.P.O. Nandi Chachyot,

Distt. Mandi (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

चेत राम पुत्र दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चेत राम पुत्र दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 20-09-1978 को गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

पुष्पा देवी पुत्री श्री धर्म चंद, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

5381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पुष्पा देवी पुत्री श्री धर्म चंद, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 17-04-1954 को गांव व डाकघर टिक्करी डूहकी, तहसील बैजनाथ में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 29-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म दुरुस्ती तारीख पेशी : 04-09-2024 विष्णु राम पुत्र रघुनाथ, निवासी महाल कोटली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके गाँधी के बजाए विष्णु राम दर्ज करने बारे।

विष्णु राम पुत्र रघुनाथ, निवासी महाल कोटली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कोटली, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम गाँधी पुत्र रघुनाथ है। जबकि प्रार्थी का असल नाम विष्णु राम पुत्र रघुनाथ है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके विष्णु राम पुत्र रघुनाथ किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : /N T/Birth/2024 तारीख दायर : 30-07-2024 श्रीमती अन्जू वाला पत्नी विभीषण कुमार, निवासी महाल भटोली पकवां, डा0 सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तिथि दर्ज करने जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

श्रीमती अन्जू वाला पत्नी विभीषण कुमार, निवासी महाल भटोली पकवां, डा0 सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री मुस्कान का जन्म दिनांक 24-09-2004 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भाटियां के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करने की अनुमति दी जाए। प्रार्थिया ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा अनुमति प्रमाण-पत्र, अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड की छाया प्रति व जन्म रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव को जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम के दर्ज दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री व्रहम दास, निवासी गांव व डा0 स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।5383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 प्रार्थी श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री व्रहम दास, निवासी गांव व डा0 स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि उसकी बेटी संगीता अत्री पुत्री रविन्द्र सिंह की जन्म तिथि 14-03-1995 है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत समलेट में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः संगीता अत्री पुत्री रविन्द्र सिंह व माता का नाम दर्शना देवी की जन्म तिथि 14-03-1995 लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत स्थाना में दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 05-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री अभिलाश चन्द्र अत्री पुत्र श्री राम नाथ पुत्र किरपा राम, निवासी गांव, डा0 व तहसील फतेहपुर,

. . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री अभिलाश चन्द्र अत्री पुत्र श्री राम नाथ पुत्र किरपा राम, निवासी गांव, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार नकल व PPO नम्बर में अभिलाश चन्द्र अत्री है जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत महाल फतेहपुर-हाडा-डकियाडा-भेरता-पट्‌टा जाटिया व खडियाल के रिकार्ड में अभिलाश चन्द है, जो कि गलत हैं। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार अभिलाश चन्द पुत्र राम नाथ के बजाये अभिलाश चन्द्र अत्री पुत्र राम नाथ दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 09-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार,

तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 26/C/ T/2024

तारीख पेशी : 02-09-2024 पंचम चन्द पुत्र जुल्फी राम, निवासी महाल बलाहरा, मौजा घुठियालता, डाकघर बलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी पंचम चन्द पुत्र जुल्फी राम, निवासी महाल बलाहरा, मौजा घुठियालता, डाकघर बलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल बलाहरा, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम पंजू राम दर्ज हो गया है, जबकि आधार कार्ड, आठवी कक्षा के प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, पैन कार्ड में उसका नाम पंचम चन्द दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम पंचम चन्द उपनाम पंजू राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-09-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी पंचम चन्द पुत्र जुल्फी राम, निवासी महाल बलाहरा, मौजा घुठियालता, डाकघर बलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का नाम राजस्व पटवार वृा पीहड़ी के महाल बलाहरा के राजस्व अभिलेख में पंचम चन्द उपनाम पंजू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तिलक राज पुत्र रोशन लाल, वासी महाल मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय :- आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

तिलक राज पुत्र रोशन लाल, वासी महाल मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरे पुत्र शिवम का जन्म दिनांक 24-10-2009 को महाल5385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था। लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त शिवम पुत्र तिलक राज, वासी महाल मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित आ कर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत भनेड़ को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : खाता नम्बर : तारीख पेशी : 14/2023 तकसीम 66 09-07-2024 1. प्यार सिंह पुत्र मांगो राम पुत्र गोरख, निवासी मोहाल पुन्नर (नंगनाल), उप-तहसील भवारना, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. आत्मा राम पुत्र मांगो राम, 2. कुलदीप चन्द पुत्र मांगो राम, 3. मदन लाल पुत्र उधो राम, 4. रमेश कुमार पुत्र उधो राम, 5. स्वरुप चन्द पुत्र उधो राम, 6. रक्षा देवी पुत्री उधो राम, 7. शीला देवी विधवा उधो राम, 8. अंकिता पुत्री राज कुमार, 9. सलोचना विधवा राज कुमार, 10. अरुण पुत्र उाम चन्द, 11. सुमन पुत्री उाम चन्द, 12. लीला देवी विधवा उाम चन्द, 13. घुंघर राम पुत्र थोलू, 14. हिमा देवी विधवा थोलू, 15. रसीलू पुत्र किरपा, 16. फिथू पुत्र किरपा, 17. सुती पुत्री किरपा, 18. केसरी पुत्री किरपा, 19. जोवन पुत्र किरपा, 20. सुमना पुत्री मस्तो, 21. गायत्री देवी विधवा मस्तो, 22. अशोक कुमार पुत्र जन्तो उपनाम जतो उपनाम जगत राम, 23. विजय कुमार पुत्र जन्तो उपनाम जतो उपनाम जगत राम, 24. विपन कुमार पुत्र जन्तो उपनाम जतो उपनाम जगत राम, 25. वीना कुमारी विधवा जन्तो उपनाम जतो उपनाम जगत राम, 26. दीपू उपनाम दीपो उपनाम कुलदीप चन्द पुत्र खडकू, 27. पवन कुमार पुत्र दीपू उपनाम दीपो उपनाम कुलदीप चन्द, 28. सोनू पुत्र दीपू उपनाम दीपो उपनाम कुलदीप चन्द, 29. अरुण कुमार पुत्र दीपू उपनाम दीपो उपनाम कुलदीप चन्द, निवासीगण महाल नंगनाल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.- हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 66, खतौनी नं0 108 ता 110, खसरा किाा 05, रकबा तादादी 0-02-79 हैक्ट, महाल नंगनाल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2016-17 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र। 5386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्ती मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 09-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-05-2024 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : /RNTK तारीख दायर : 21-.8-2024 नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लक्खी राम अग्रवाल, निवासी कोतवाली वाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

अनुवानः नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र

बनाम

आम जनता

नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लक्खी राम अग्रवाल, निवासी कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अपना नाम कागजात माल मेें नमरेश कुमार अग्रवाल से नरेश कुमार अग्रवाल करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि प्रार्थी का सही नाम तमाम रिकार्ड में नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लक्खी राम अग्रवाल दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत, नकल पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2021-22 महाल वोहरका, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति साथ संलग्न की है। जिसमें प्रार्थी का नाम नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र लखी राम अग्रवाल दर्ज है। उक्त प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय अभिकरण को छानबीन कागजात व मौका रिपोर्ट हेतु भेजा गया। अतः उक्त कागजात का अवलोकन करने पर से पाया जाता है कि नमरेश कुमार अग्रवाल से नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र लखी राम अग्रवाल दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लक्खी राम अग्रवाल की बजाये नमरेश कुमार अग्रवाल उर्फ नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र लखी राम अग्रवाल किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-09-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थी का नाम नमरेश कुमार अग्रवाल उर्फ नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र लखी राम अग्रवाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 5387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946 आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अंकुश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अंकुश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके चाचा अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 12-12-1981 को गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अंकुश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2024/09 भाद्रपद, 1946

अंकुश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके चाचा जोगिन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 25-08-1997 को गांव कोठी बुहली, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-08-31.116_gazette_2024-31_08_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-08-31.116_gazette_2024-31_08_2024.