Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 128, 16 September 2024

Published 16 September 2024

Gazette no.
128
Gazetteid
128/GAZETTE/2024-16/09/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-09-16.128_gazette_2024-16_09_2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-90/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, 128—राजपत्र/2024-16-09-2024 (5865) 5866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 6 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

2024 का विधेयक संख्यांक 27.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन)

विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 32 का प्रतिस्थापन।

--------

2024 का विधेयक संख्यांक 27.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 32 का प्रतिस्थापन.--अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''32. विा समिति.-''सरकार के (वित्त सचिव) की अध्यक्षता में एक वित्त समिति होगी। इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में विहित की जाए। पदों के सृजन, उन्नयन या भरने, भर्ती और प्रोन्नति नियमों की विरचना, वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बधित समस्त वित्तीय और सेवा मामले सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त समिति, ऐसे मामलों पर अपनी सिफारिशें सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।''।5867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) अध्ययन, विद्धता और मूल्यांकन प्रणाली के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार और मानकीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न विद्या शाखाओं के उन्नयन करने और अनुसंधान करने तथा अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रसुविधाएं और स्वास्थ्य शिक्षा आदि उपलब्ध करवाने हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

राज्य सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय को इसके विभिन्न अनुसंधान और सहबद्ध क्रियाकलापों को सूकर बनाने हेतु अनुदान के रूप में विाीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, विश्वविद्यालय को विाीय सहायता प्रदान करने के बावजूद यह पाया गया है कि लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की इस विषय में मुश्किल से कोई रचनात्मक भूमिका है। इसलिए विश्वविद्यालय के कृत्यों में अपनी बात रखने के दृष्टिगत प्रस्तावित विधेयक में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिसके द्वारा सरकार के सचिव (विा) की अध्यक्षता में विाीय समिति की बाबत उपबन्ध किए जाने हैं। इस प्रकार गठित समिति विश्वविद्यालय के विाीय और सेवा मामलों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए उारदायी होगी और उससे सम्बन्धित किसी भी मामले पर अपनी संस्तुतियां सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

यह विधेयक पूर्वोेक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू) मुख्य मंत्री। शिमलाः

तारीखः............................, 2024.

---------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड को सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

---------

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन)

विधेयक, 2024

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू) मुख्य मंत्री। (शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः............................, 2024.

5868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 27 of 2024.

THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH

(AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Substitution of section 32.

_____________

Bill No. 27 of 2024.

THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH

(AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017

(Act No.11 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh (Amendment) Act, 2024.

2. Substitution of section 32.— For section 32 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

"32. The Finance Committee.—The Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government. Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes. All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed5869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 before the Finance Committee. The Finance Committee shall submit its recommendations on such matters to the Government for consideration and approval.".

_____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017 (Act No.11 of 2017) was enacted to establish a University to improve and standardize health education in the field of teaching, learning and evaluation system, to promote and carry out research in various disciplines of Health Sciences, to provide latest healthcare facilities and health education etc. The State Government provides financial help to the University in the form of Grant-in- Aid to facilitate its various research and allied activities in the field of Health Education. However, despite having rendered financial assistance to the University, it has been noticed that there is hardly any constructive role for the democratically elected Government to play in the functioning of the University. Therefore, with a view to have a say in the functioning of the University for overall betterment, the proposed Bill seeks to substitute section 32 of the Act ibid thereby making the provisions with respect to the Finance Committee headed by the Secretary (Finance) to the Government. The Committee so constituted shall be responsible for supervision and management of financial and service matters of the University and submit thereof its recommendations on any matter relating thereto, to the Government for its approval.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

SHIMLA:

The…………., 2024.

_____________

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

_____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Board of Management to make statutes for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

_____________

THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH

(AMENDMENT) BILL, 2024

A5870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 BILL

further to amend the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017

(Act No.11 of 2017).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

.

___________

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA: The…………………, 2024.

____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-92/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

2024 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3-अ और 3-आ का अंतःस्थापन।5871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 2024 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 3-अ और 3-आ का अंतःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"3-अ. दुग्ध उपकर का उदग्रहण और संग्रहण.-(1) ऊर्जा के उपभोग पर 0.10 रुपए प्रति यूनिट की दर से दुग्ध उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगाः

परन्तु शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं से कोई दुग्ध उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दुग्ध उपकरों की दरों को, किसी समय में, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई उपकर की रकम का उपयोग राज्य में दुग्ध के उत्पादन और उपापन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए किया जाएगा।

3-आ. पर्यावरण उपकर का उद्‌ग्रहण और संग्रहण.-(1) ऊर्जा के उपभोग पर पर्यावरण उपकर निम्नलिखित रीति में उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

उपभोक्ताओं की श्रेणी उपकर की दर

लघु औद्योगिक ऊर्जा रु. 0.02 प्रति यूनिट

मध्यम औद्योगिक ऊर्जा रु. 0.04 प्रति यूनिट

बड़े औद्योगिक ऊर्जा रु. 0.10 प्रति यूनिट

वाणिज्यिक रु. 0.10 प्रति यूनिट

अस्थाई कनेक्शन रु. 2.00 प्रति यूनिट

स्टोन क्रशर रु. 2.00 प्रति यूनिट

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन रु. 6.00 प्रति यूनिटः 5872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ताओं के प्रवर्गों को सम्मिलित, अपवर्जित, श्रेणीकृत या उप-श्रेणीकृत कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में उपकर दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण उपकरों की दरों को, किसी एक समय में, पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई रकम का उपयोग,-

(क) नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने; और

(ख) राज्य में पर्यावरण के संरक्षण करने; के लिए किया जाएगा ।"।

----------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009, राज्य में विद्युत के उपभोग या आपूर्ति पर विद्युत शुल्क के उद्‌ग्रहण का उपबंध करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 ऊर्जा के उपभोग या आपूर्ति पर विद्युत शुल्क का उद्‌ग्रहण करने का उपबंध करती है। राज्य सरकार, राज्य में दुग्ध उपापन को बढ़ावा देने और वृद्धि करने हेतु प्रतिबद्ध है। दुग्ध उत्पादकों को सशक्त करने और किसानों का उत्थान करने के आशय से; उपकर उद्‌गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के आशय से, राज्य में स्वच्छ पर्यावरण का सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। अतः विद्युत के उपभोग पर पर्यावरण उपकर को उद्‌गृहीत करने का प्रस्ताव किया गया है। उपरोक्त उपकर के उद्‌ग्रहण द्वारा संगृहीत रकम को बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग/ऊर्जा निदेशालय के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगा और उसे अनन्यतः उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मंत्री। शिमलाः तारीखः ............................, 2024.

-------

विाीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

---------

5873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्याः एम.पी.पी.-ए(3)-1/2024)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

----------

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अध्निियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने केे लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मंत्री।

-------

(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः............................, 2024

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)

AMENDMENT BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Insertion of sections 3-A and 3-B.

_____________

Bill No. 28 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)

AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A5874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follow:—

1. Short title-—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2024.

2. Insertion of sections 3-A and 3-B.—After section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, the following sections shall be inserted, namely:—

"3-A. Levy and collection of Milk Cess.—(1) There shall be levied and collected Milk Cess on consumption of energy at the rate of Rupees 0.10 per unit:

Provided that no Milk Cess shall be levied and collected from the zero bill consumers.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Milk Cess not exceeding 50% at a time, of the rates specified in sub-section (1).

(3) The amount of cess collected shall be utilised to promote the production and procurement of milk and upliftment of the milk producers in the State.

3-B. Levy and collection of Environment Cess.—(1) There shall be levied and collected Environment Cess on consumption of energy, in the following manner, namely:—

Category of Consumers Rate of Cess

Small Industrial Power Rs. 0.02 per Unit

Medium Industrial Power Rs. 0.04 per Unit

Large Industrial Power Rs. 0.10 per Unit

Commercial Rs. 0.10 per Unit

Temporary Connections Rs. 2.00 per Unit

Stone Crusher Rs. 2.00 per Unit

Electrical Vehicle Rs. 6.00 per Unit: Charging Station

Provided that the State Government may, by notification include, exclude, categorise or sub-categorise the categories of consumers and specify the rates of cess in respect thereto.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Environment Cess not exceeding 50% at a time.

(3) The amount of cess collected shall be utilised to,—

5875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 (a) promote the generation of electricity through renewable energy; and

(b) protect environment in the State.".

_____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 was enacted to provide for levy of electricity duty on the consumption or supply of the electricity in the State and matters connected therewith and incidental thereto. Section 3 of the Act ibid provides for levy of electricity duty on consumption or supply of energy. The State Government is committed to promote milk procurement and increase production of milk in the State. In order to strengthen the milk producers and upliftment of farmers; the cess is proposed to be levied. Further, in order to boost the tourism industry, clean environment is required to be ensured in the State. Therefore, there is a proposal to levy Environment Cess on the consumption of electricity. The amount collected by levying the aforesaid cess shall be deposited in the receipt head of MPP&Power Department/Directorate of Energy and will exclusively be utilised to fulfill the aforesaid purposes.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

SHIMLA:

The……………..,2024.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

___________

5876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207

OF THE CONSTITIUTION OF INDIA

(File No. MPP-A(3)-1/2024)

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2024, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

__________

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)

AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13

of 2009).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

_____________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Secretary (Law).

SHIMLA: The…………………2024.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 17-09-2024 दुर्गा देवी पत्नी मोहन सिंह, निवासी डुढम्ब़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल डुढम्ब़ खास में नाम दुरुस्ती बारे।5877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसके ससुर का सही नाम वहादुर सिंह है जबकि महाल डुढम्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम भण्डारी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में अपने ससुर के नाम को सही करके भण्डारी उपनाम वहादुर सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-09-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 17-09-2024 प्रदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह, निवासी झंगी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल छउ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र राय सिंह है जबकि महाल छउ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम प्रदीप कुमार पुत्र अवतार सिंह पुत्र राय सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके प्रदीप कुमार उपनाम प्रदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र राय सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-09-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 18-09-2024 तारा सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी रनेहड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रनेहड़ व गोजूरोड़ी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम तारा सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र सन्तू है जबकि महाल रनेहड़ व गोजूरोड़ी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम तारा चन्द पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र सन्तू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके तारा चन्द उपनाम तारा सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र सन्तू से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-09-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 18-09-2024 सोनिया देवी पुत्री अंजु देवी, निवासी बरवाल़ा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल झिकली अन्सूई में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसकी माता का सही नाम अंजु देवी पुत्री बरडू पुत्र रिझु है जबकि महाल झिकली अन्सुई के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम अजुध्या देवी पुत्री बरडू पुत्र रिझू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में5879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 अपनी माता के नाम को सही करके अंजु देवी उपनाम अजुध्या देवी पुत्री बरडू पुत्र रिझू से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-09-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) विन्द्रा देवी सुपत्री पहाडू राम, गांव व डा0 भेझ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता भेठ झिकली

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे। विन्द्रा देवी सुपत्री पहाडू राम, गांव व डा0 भेझ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1969 को ग्राम पंचायत भेठ में हुआ था जो कि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पजीकृत न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपाि हो तो वह दिनांक 26-09-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

चन्द्रा देवी पुत्री श्री राम, निवासी गांव चौगान, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम5880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

चन्द्रा देवी पुत्री श्री राम, निवासी गांव चौगान, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 13-02-1973 को गांव चौगान, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म :- दुरुस्ती तारीख पेशी :

भिन्दर सिंह पुत्र श्री रंगीलू राम, निवासी गांव बल्ह, डा0 चोबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम का दुरुस्त करके प्रकाशो राम के बजाए प्राकश चन्द दर्ज करने बारे।

भिन्दर सिंह पुत्र श्री रंगीलू राम, निवासी गांव बल्ह, डा0 चोबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल चोबीन, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में मेरा नाम महिन्दर कुमार पुत्र रंगीलू राम है। जबकि प्रार्थी का असल नाम भिन्दर सिंह पुत्र रंगीलू राम है। लिहाजा प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करके भिन्दर सिंह पुत्र रंगीलू राम किया जावे।5881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 29-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 35/NTK किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 18-09-2024 जुलफी राम पुत्र किरु राम, निवासी महाल पद्धर, मौजा डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल पद्धर मौजा डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

मुकद्दमा.--मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थी वन्सी लाल पुत्र जुलफी राम पुत्र किरु राम, निवासी महाल पद्धर, मौजा डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता जुलफी राम पुत्र किरु राम की मृत्यु दिनांक 11-11-1983 को हो चुकी है लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पद्धर में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जुलफी राम की मृत्यु दिनांक 11-11-1983 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 18-09-2024 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 36/NTK किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 18-09-2024 अशोक कुमार पठानिया पुत्र खेलो राम, निवासी गांव ठेहड़, डा0 वेही पठियाऱ, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय-- मुकद्दमा नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती हेतु मे प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया, परिवार आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, नकल जमाबन्दी 2021-22 महाल ठेहड़ इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व कागजात में अशोक कुमार पुत्र खेलो दर्ज है। इसके इलावा सभी दस्तावेजों में अशोक कुमार पठानिया पुत्र खेलो दर्ज है। इसलिए वह अपने नाम को अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार पठानिया पुत्र खेलो दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम को अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार पठानिया पुत्र खेलो किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-09-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थी का नाम अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार पठानिया पुत्र खेलो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्रीमती शिखा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा,

जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 23/तह0/2024 तारीख पेशी : 17-09-2024 रमेश कुमार चौहान बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रमेश कुमार चौहान पुत्र श्री रण सिंह, निवासी मंड सनौर, डा0 मंजवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के अविनाश चौहान कि जन्म तिथि 08-10-1996 ग्राम पंचायत सनौर के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज कि जाए।5883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 18-09-2024 सरला अवस्थी पत्नी संजीव राय अवस्थी पुत्र भगत राम, निवासी महाल रौंह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थिया सरला अवस्थी पत्नी संजीव राय अवस्थी पुत्र भगत राम, निवासी महाल रौंह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसके पति का असल नाम संजीव राय अवस्थी पुत्र भगत राम है, उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल रौंह के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम सरन दास पुत्र भगत राम दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल रौंह के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति के नाम की दुरुस्ती करके सरन दास पुत्र भगत राम के बजाए सरन दास उपनाम संजीव राय अवस्थी पुत्र भगत राम करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 ब अदालत श्री राम प्रकाश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सपना पत्नी हरिचन्द, निवासी बान्दल, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सपना पत्नी हरिचन्द, निवासी बान्दल, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्र्तगत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सागर चौहान की जन्म तिथि 20-04-2012 है और उसे ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-09-2024 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर सागर चौहान की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 16-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) कैस नं0 : /2024 दायर तिथि :

श्रीमती रक्षा देवी पुत्री प्रभूराम, निवासी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री प्रभूराम, निवासी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-3163, दिनांक 11-07-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं जन्म तिथि 01-07-1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रक्षा देवी पुत्री5885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 प्रभूराम, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-09-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

---------

समक्ष श्री गोपाल कृष्ण मुखिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 09/2024 तारीख पेशी : 12-09-2024 श्रीमती विध्या देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी गांव कजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

. .

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती विध्या देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी गांव कजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 04-03-1988 है, जो ग्राम पंचायत सताहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-09-2024 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायला का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-08-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (गोपाल कृष्ण मुखिया), कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।5886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 CHANGE OF NAME I, Sohan Singh s/o Sh. Bishan Singh, r/o Village Bandur, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Kaksh to Daksh for all purposes in future. All concerned please may note.

SOHAN SINGH

s/o Sh. Bishan Singh,

r/o Village Bandur, P.O. Paban,

Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

________

CHANGE OF NAME

I, Yash Pal Singh s/o Late Sh. Amar Singh, r/o Village Kamli, P.O. Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Yash Pal Thakur to Yash Pal Singh. Please note.

YASH PAL SINGH

s/o Late Sh. Amar Singh,

r/o Village Kamli, P.O. Parwanoo,

Sub-Tehsil Parwanoo, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

________

CHANGE OF NAME

I, Soni d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Chhal Uperla, P.O. Jhaniyara, Teh. & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Soniya to Soni for all purposes in future. Please Note.

SONI

d/o Sh. Suresh Kumar,

r/o Village Chhal Uperla, P.O. Jhaniyara,

Teh. & Distt. Hamirpur (H.P.).

________

CHANGE OF NAME

I, Yash Pal s/o Laze Ram, VPO Ruhamani, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) declare that my minor daughter's name Pallavi Thakur is wrongly entered in her Adhaar No. 8318 5228 1052. Correct name is Khushbu. Concerned note please.

YASH PAL

s/o Laze Ram,

VPO Ruhamani, Tehsil Thunag,

District Mandi (H.P.) .

5887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946 CHANGE OF NAME

I, Resham Devi widow daughter of Late Sh. Chamel Singh, r/o Village Basalan, P.O. Karsal, Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.) declare that in my Adhaar Card No. 3100 0644 3971 my name wrongly entered as Rashma Devi instead of Resham Devi, that Resham Devi and Rashma Devi is one ane same person. Concerned notice.

RESHAM DEVI

widow daughter of Late Sh. Chamel Singh,

r/o Village Basalan, P.O. Karsal,

Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Birender Singh s/o Bir Singh, r/o Village Chhoti Haler, Near Himachal Flour Mill, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) declare that in my SBI share account my name is wrongly entered as Birender Vishal instead of Birender Singh. Concerned note it.

BIRENDER SINGH

s/o Bir Singh,

r/o Village Chhoti Haler, Near Himachal Flour Mill,

Tehsil & Distt. Kangra (H.P.).

5888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2024/25 भाद्रपद, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-09-16.128_gazette_2024-16_09_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-09-16.128_gazette_2024-16_09_2024.