राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 08 अक्तूबर 2024
संख्या : रैव-ए०(ए०)3-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या : रैव-ए०(ए०)3-1/2017, 153—राजपत्र/2024-19-10-2024 (7073) 7074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 तारीख 02 अगस्त, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में मण्डलायुक्त कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयों, बंदोबस्त मण्डलों और निदेशक, भू-अभिलेख कार्यालय, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, मण्डलायुक्त कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयाें, बंदोबस्त मण्डलों और निदेशक, भू-अभिलेख कार्यालय निजी सचिव, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नती नियम, 2024 है।
(ii)
ये नियम राजपत्र (ई -गजट),हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, मण्डलायुक्त कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयाें, बंदोबस्त मण्डलों और निदेशक, भू-अभिलेख कार्यालय निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नती नियम, 2017 के उपाबन्ध ''क'' मेंः--
(क) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''ग्रुप-ए''
(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधन वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) के साथ संल्गन पे-मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-16''.
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)। [Authoritative English Text of this department Notification No. Rev-A (A)3-1/2017, dated 8-10-2024, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th October, 2024
No.: Rev-A(A)3-1/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Revenue, Divisional Commissioner Offices, Deputy Commissioner Offices, Settlement Divisions and Director, Land Records, Private7075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No. Rev-A(A)3-1/2017, dated 2nd August, 2017, namely :—
1. Short title and
commencement.
(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Revenue, Divisional Commissioner Offices, Deputy Commissioner Offices, Settlement Divisions and Director, Land Records, Private Secretary, Group-A, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2024;
(ii)
These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), H.P.
2. Amendment of
Annexure-A.
In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Revenue, Divisional Commissioner Offices, Deputy Commissioner Offices, Settlement Divisions and Director, Land Records, Private Secretary, Class- I(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017:—
(a)
For the existing provisions against Col. No. 3, the following shall be substituted, namely:—
"Group-A"
(b)
For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"Level 16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Addl. Chief Secretary-cum-F.C. (Revenue).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 07 अक्तूबर, 2024
सं0 ः पीसीएच-एचए (1) 19/2008-III-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए (3) 1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 7076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हें उपरोक्त अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
यदि इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को प्रस्तावित नियमों के बाबत कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं; तो वह उसे/उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस.डी.ए. कम्पलेक्स, कसुम्पटी शिमला-171 009 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्ः--
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे 2. नियम 135 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''135. पदधारियों का त्यागपत्र (अधिनियम की धारा 130).--(1) ग्राम पंचायत का प्रधान या उप-प्रधान या सदस्य सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में अपने पद का त्याग कर सकेगा। त्यागपत्र यह सूचित करते हुए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, जिला पंचायत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सीधे या सम्बद्ध खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सौंपा जा सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी को त्यागपत्र सौंपे जाने की दशा में वह उसे अपनी टिप्पणी सहित कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, उसे जिला पंचायत अधिकारी को तुरन्त अग्रेषित करेगा। यदि उसके पास कोई अन्य या प्रतिकूल सूचना नहीं है, जिला पंचायत अधिकारी त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार करेगा। त्यागपत्र या ऑनलाइनया डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से दिया जा सकेगा। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी अपने समाधान हेतु कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, खंड विकास अधिकारी के अभिकरण के माध्यम से ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, संक्षिप्त जांच करवा सकेगा। यदि जिला पंचायत अधिकारी का या तो स्वयं या खंड विकास अधिकारी के अभिकरण के माध्यम से, जैसे वह उचित समझे, संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं है तो वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा। यदि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक पाया जाता है तो वह उसे तुरन्त स्वीकार कर लेगा। त्यागपत्र को, यथास्थिति, प्रधान या उप प्रधान या सदस्य द्वारा जिला पंचायत अधिकारी द्वारा उसके स्वीकार करने से पूर्व किसी भी समय वापिस लिया जा सकेगा।
(2) पंचायत समिति का पदाधिकारी सम्बद्ध उपायुक्त को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में अपने पद का त्याग कर सकेगा। त्यागपत्र यह सूचित करते हुए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से सीधे या सम्बद्ध खंड विकास अधिकारी के माध्यम से साैंपा जा सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी को त्यागपत्र सौंपे जाने की दशा में वह उसे अपनी टिप्पणी सहित कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, उसे उपायुक्त को तुरन्त अग्रेषित करेगा। यदि उसके पास कोई अन्य या प्रतिकूल सूचना नहीं है, उपायुक्त त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार करेगा। त्यागपत्र या ऑनलाइन या डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से दिया जा सकेगा। सम्बद्ध उपायुक्त अपने समाधान हेतु कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, खंड विकास अधिकारी के अभिकरण के माध्यम से ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे करवा सकेगा। यदि उपायुक्त को या तो स्वयं या खंड विकास अधिकारी के अभिकरण के माध्यम से जैसे वह उचित समझे, संक्षिप्त7077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक पाया जाता है तो वह उसे तुरन्त स्वीकार कर लेगा। पदधारी द्वारा त्यागपत्र को, उपायुक्त द्वारा उसके स्वीकार करने से पूर्व किसी भी समय वापिस लिया जा सकेगा''।
(3) जिला परिषद् का पदाधिकारी निदेशक को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में अपने पद का त्याग कर सकेगा। त्यागपत्र यह सूचित करते हुए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है निदेशक को व्यक्तिगत रूप से सीधे या उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जा सकेगा। उपायुक्त को सौंपे जाने की दशा में वह उसे अपनी टिप्पणी सहित कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, उसे निदेशक को तुरन्त अग्रेषित करेगा। यदि उसके पास कोई अन्य या प्रतिकूल सूचना नहीं है, निदेशक त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार करेगा। त्यागपत्र या ऑनलाइन या डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से दिया जाएगा। सम्बद्ध निदेशक अपने समाधान हेतु कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है उपायुक्त के अभिकरण के माध्यम से ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करवा सकेगा। यदि निदेशक का या तो स्वयं या उपायुक्त के अभिकरण के माध्यम जैसे वह उचित समझे संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं है तो वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा। यदि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक पाया जाता है तो वह उसे तुरन्त स्वीकार कर लेगा। पदधारी द्वारा त्यागपत्र को, निदेशक द्वारा उसके स्वीकार करने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।
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[Authoritative English text of this department Notification Number PCH-HA(1)19/2008-III-Loose,
dated 7-10-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 7th October, 2024
No. PCH-HA(1)19/2008-III-Loose.—In exercise of the powers conferred by Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. PCH-HA (3) 1/94-19181-362, dated 25th November, 1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), on dated 25th November, 1997 and the same are hereby published in the Rajptra, (e-Gazette), Himachal Pradesh, for the information of the general public as required under sub-section (3) of Section 186 of the above Act;
If any interested person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/suggestion(s) to make with regard to the proposed rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009, within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
7078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these draft rules, namely:—
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment in Rule 135.— (a) For rule 135 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, the following shall be substituted, namely:—
"135. Resignation of Office Bearer (section 130 of the Act).—(1) Pradhan or Up-Pradhan or a member of the Gram Panchayat may resign his office in writing under his hand addressed to the concerned District Panchayat Officer. Resignation can be handed over personally, informing that the resignation is voluntary and genuine to the District Panchayat Officer directly or through Block Development Officer concerned. In case resignation is handed over to the Block Development Officer, he shall immediately forward the same to District Panchayat Officer with his remarks that the resignation is voluntary and genuine. District Panchayat Officer shall accept the resignation immediately if he has no information to the contrary. Resignation can be given either online or by post or through someone else. The District Panchayat Officer concerned may make such enquiry as he thinks fit to satisfy himself that the resignation is voluntary and genuine through the agency of Block Development Office. If the District Panchayat Officer, after making a summary enquiry either himself or through the agency of Block Development Office, as he may deem fit, is satisfied that the resignation is not voluntary and genuine, he shall not accept the resignation. In case resignation is found voluntary and genuine he shall accept the same immediately. Resignation can be withdrawn by the Pradhan or Up-Pradhan or the member as the case may be at any time before its acceptance by the District Panchayat Officer.
(2) An office bearer of the Panchayat Samiti may resign his office in writing under his hand addressed to the concerned Deputy Commissioner. Resignation can be handed over personally, informing that the resignation is voluntary and genuine to the Deputy Commissioner directly or through Block Development Officer concerned. In case resignation is handed over to the Block Development Officer, he shall immediately forward the same to Deputy Commissioner with his remarks that the resignation is voluntary and genuine. Deputy Commissioner shall accept the resignation immediately if he has no information to the contrary. Resignation can be given either online or by post or through someone else. The Deputy Commissioner concerned may make such enquiry as he thinks fit to satisfy himself that the resignation is voluntary and genuine through the agency of Block Development Officer. If the Deputy Commissioner after making a summary enquiry either himself or through the agency of Block Development office, as he may deem fit, is satisfied that the resignation is not voluntary and genuine, he shall not accept the resignation. In case resignation is found voluntary and genuine he shall accept the same immediately. Resignation can be withdrawn by the office bearer at any time before its acceptance by the Deputy Commissioner .
7079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946(3) An Office bearer of the Zila Parishad may resign his office in writing under his hand addressed to the Director. Resignation can be handed over personally, informing that the resignation is voluntary and genuine to the Director directly or through Deputy Commissioner. In case resignation handed over to the Deputy Commissioner, he shall immediately forward the same to Director with his remarks that the resignation is voluntary and genuine. Director shall accept the resignation immediately if he has no information to the contrary. Resignation can be given either online or by post or through someone else. The Director may make such enquiry as he thinks fit to satisfy himself that the resignation is voluntary and genuine through the agency of Deputy Commissioner. If the Director after making a summary enquiry either himself or through the agency of Deputy Commissioner office, as he may deem fit, is satisfied that the resignation is not voluntary and genuine, he shall not accept the resignation. In case resignation is found voluntary and genuine he shall accept the same immediately. Resignation can be withdrawn by the office bearer at any time before its acceptance by the Director".
By order,
Sd/- Secretary (Panchayati Raj).
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
कंचना देवी पुत्री बैहमी राम, निवासी गांव भतगोडी, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में कंचना देवी पुत्री बैहमी राम, निवासी गांव भतगोडी, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-09-1981 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कूंर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कूंर को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कंचना देवी पुत्री बैहमी राम, निवासी गांव भतगोडी, डा0 कूंर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 7080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
हल्या पुत्री गैन्डा, निवासी गांव चौंरी, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में हल्या पुत्री गैन्डा, निवासी गांव चौंरी, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-12-1963 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कूंर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कूंर को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी हल्या पुत्री गैन्डा, निवासी गांव चौंरी, डा0 कूंर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
पून्नू पुत्र डैन्जू, निवासी गांव गलैणी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता7081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में पून्नू पुत्र डैन्जू, निवासी गांव गलैणी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1948 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मैहला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मैहला को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त पून्नू पुत्र डैन्जू, निवासी गांव गलैणी, डा0 मैहला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
गुड्डो पुत्री मनुख, निवासी गांव ऐहलमी, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में गुड्डो पुत्री मनुख, निवासी गांव ऐहलमी, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 11-11-1968 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त गुड्डो पुत्री मनुख, निवासी गांव ऐहलमी, डा0 खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 7082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अनिल कुमार पुत्र भगत राम, निवासी गांव भटवाडा, डा0 राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में अनिल कुमार पुत्र भगत राम, निवासी गांव भटवाडा, डा0 राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक अनवी शर्मा का जन्म दिनांक 16-07-2021 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी लडकी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अनवी शर्मा पुत्री अनिल कुमार पुत्र भगत राम, निवासी गांव भटवाडा, डा0 राडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
रेखा पुत्री जैहरी, निवासी गांव कलेला, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश।
बनाम7083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रेखा पुत्री जैहरी, निवासी गांव कलेला, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 07-05-1982 को घर पर ही हुआ था परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेखा पुत्री जैहरी, निवासी गांव कलेला, डा0 बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
तिलक राज पुत्र महेशू, गांव चडी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में तिलक राज पुत्र महेशू, गांव चडी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-07-1967 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत चडी को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त तिलक राज पुत्र महेशू, गांव चडी, डा0 मैहला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि 7084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
रुखमणी पत्नी सन्जू, निवासी गांव कुहाडी, डा0 राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रुखमणी पत्नी सन्जू, निवासी गांव कुहाडी, डा0 राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे पति की मृत्यु दिनांक 21-11-2007 को घर पर ही हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश मेरे पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सन्जू पुत्र उधमी, निवासी गांव कुहाडी, डा0 राडी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 61/2024
आगामी तारीख : 21-10-2024 श्रीमती बविता देवी पुत्री श्री मनी चन्द, हाल पत्नी श्री जगदेव, निवासी गांव खाईण, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 . .प्रार्थिया।7085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।
श्रीमती बविता देवी पुत्री श्री मनी चन्द, हाल पत्नी श्री जगदेव, निवासी गांव खाईण, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल लपाह, पटवार वृत्त शांघड़ में पिंगला देवी दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत शैंशर व अन्य दस्तावेजों में नाम बवीता देवी दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया दिया हैं कि पिंगला देवी व बविता देवी दोनों नाम उसके ही हैं अर्थात् उक्त दोनों नाम एक ही महिला के नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह में अपना नाम पिंगला देवी के बजाये पिंगला देवी उर्फ बविता देवी दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21-10-2024 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया का नाम पिंगला देवी उर्फ बविता देवी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री गिरीराज पुत्र श्री जीवन लाल, निवासी गांव बकशाहल, डाकघर व तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--आधार कार्ड में नाम शुद्धिकरण करने बारे।
श्री गिरीराज पुत्र श्री जीवन लाल, निवासी गांव बकशाहल, डाकघर व तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में गिरधारी लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि परिवार नकल ग्राम पंचायत देवगढ़गोही, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व जन्म प्रमाण पत्र के रिकाडॅ में उसका नाम गिरीराज दर्ज है जोकि सही दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम आधार कार्ड में गिरधारी लाल के बजाए गिरीराज दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में परिवार नकल, जन्म प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है। 7086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रिकार्ड में गिरधारी लाल के बजाए गिरीराज दर्ज प्रविष्टि करना उचित है व प्रार्थी का सही नाम गिरीराज है और इस नाम को ही सही माना जाए। ़ आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 59/2024
आगामी पेशी : 30-09-2024
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती कला मणि पुत्री श्री जैसी राम, निवासी शुकारी, डाकघर सुचैहण हाल पत्नी श्री योग राज, निवासी गांव व डा0 थाटीबीड़, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1971 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुचैहण के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-07-1971 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुचैहण के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-09-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1971 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 31-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।7087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती पदमां देवी पुत्री श्री उत्तम राम पुत्र श्री अगंत राम हाल पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव जोल डाकघर बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रकाशन इश्तहार बाबत दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती पदमा देवी पुत्री श्री उत्तम राम पुत्र श्री अगंत राम हाल पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव जोल डाकघर बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि खाता/खतौनी 232/293, खसरा नं0 1352/1, 1353 मुहाल शुरू, पटवार वृत्त प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करने बारे आवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख में खेवट नं0 232/293 खाना काश्त में सही इन्द्राज श्रीमती खीला देवी सहचहारम, श्रीमती पदमां देवी, श्रीमती विमला देवी भाग बराबर चहारम हिस्सादारान राहिनान बालक राम पुत्र शोभू पुत्र परू मुर्तहिन काश्त स्वयं मुर्तहिन का इन्द्राज किया जाए। इसलिए राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है। जिस बाबत उक्त विषय को छानबीन हेतु क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण को भेजा गया था। बाद छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण इस कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है जिसके अवलोकन से पाया कि खेवट नं0 232/293 खाना काश्त में सही इन्द्राज श्रीमती खीला देवी सहचहारम, श्रीमती पदमां देवी, श्रीमती विमला देवी भाग बराबर चहारम हिस्सादारान राहिनान बालक राम पुत्र शोभू पुत्र परू मुर्तहिन काश्त स्वयं मुर्तहिन का इन्द्राज किया जाना वाजिब है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को खेवट नं0 232/293 खाना काश्त में सही इन्द्राज श्रीमती खीला देवी सहचहारम, श्रीमती पदमां देवी, श्रीमती विमला देवी भाग बराबर चहारम हिस्सादारान राहिनान बालक राम पुत्र शोभू पुत्र परू मुर्तहिन काश्त स्वयं मुर्तहिन का इन्द्राज दुरुस्ती प्रीणी के राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रीणी के राजस्व अभिलेख में उक्त दुरुस्ती के दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बर : 25/2024 तारीख दायर : 11-09-2024 तारीख पेशी : 30-10-2024
श्री रतन चन्द भोरया पुत्र रंगीला राम, निवासी गांव कच्छाहली, डा0 व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी (हि0प्र0)7088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री रतन चन्द भोरया पुत्र रंगीला राम, निवासी गांव कच्छाहली, डा0 व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रतन चन्द भोरया है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कच्छाहली में उसका नाम रतन चन्द दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल कच्छाहली में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रतन चन्द उर्फ रतन चन्द भोरया किया जाए। अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधाराण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बर : 26/2024 तारीख दायर : 11-09-2024 तारीख पेशी : 30-10-2024
श्री रतन चन्द भोरया पुत्र रंगीला राम, निवासी गांव कच्छाहली, डा0 व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री रतन चन्द भोरया पुत्र रंगीला राम, निवासी गांव कच्छाहली, डा0 व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता जी का वास्तविक नाम रंगीला राम है, जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कन्छाहली में उसका नाम रंगीला दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख मुहाल कच्छाहली में प्रार्थी के पिता जी के नाम की दुरुस्ती की जाकर उनका नाम रंगीला उर्फ रंगीला राम किया जाए।7089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधाराण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 21/2024 तारीख मजरूआ : 05-07-2024 तारीख पेशी : 22-10-2024 रमेश चन्द पुत्र श्री हरनाम दास, निवासी गांव व डा0 नागचला, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।
रमेश चन्द पुत्र श्री हरनाम दास, निवासी गांव व डा0 नागचला, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा मूल/असल नाम रमेश चन्द पुत्र हरनाम दास है तथा मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं। मेरा असल नाम रमेश चन्द मेरे आधार कार्ड व दसवीं कक्षा के स्कूल प्रमाण-पत्र में भी मेरा नाम रमेश चन्द पुत्र श्री हरनाम दास ही है। जबकी राजस्व कागजात माल मुहाल अयाला में राजस्व नकल जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के राजस्व इन्तकाल में मेरा नाम रमेश चन्द है तथा उसी मुहाल के राजस्व कागजात नकल जमाबन्दी 2019-2020 में मेरा नाम रमेश कुमार पुत्र हरनाम दास दर्ज है जो कि गलत दर्ज किया गया है जिसे मुहाल अयाला के राजस्व कागजात माल में सही व दुरुस्त करने के आदेश जारी किये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2024 को असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरूध्द्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 09-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)। 7090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 32/2024 तारीख मजरूआ : 27-08-2024 तारीख पेशी : 25-10-2024 इन्द्र सिंह राणा पुत्र स्व0 जवाहर सिंह, निवासी गांव कठवाडी, डा0 बीर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना- प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/मुश्त्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इन्द्र सिंह राणा पुत्र स्व0 जवाहर सिंह, निवासी गांव कठवाडी, डा0 बीर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी माता जी स्व0 श्रीमती नारदू देवी पत्नी स्व0 श्री जवाहर सिंह की मृत्यु दिनांक 28-08-2022 को हो चुकी है। पर अज्ञानतावश/अनजाने में इसे वह ग्राम पंचायत में दर्ज न करा सके हैं। लेकिन प्रार्थी अब अपनी स्व0 माता जी की मृत्यु दर्ज करवाना चाहता है। जिसे दर्ज करने के आदेश तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव बीर को जारी किये जावें।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया की मृत्यु के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त नारदू देवी पत्नी स्व0 श्री जवाहर सिंह की मृत्यु दिनांक 28-08-2022 को ग्रांम पंचायत बीर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायलय में दिनांक 25-10-2024 को प्रातः 10ः00 बजे तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरूध्द्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-09-2024 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर नयायालय द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
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ब अदालत श्री रूप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती विमला देवी पुत्री सोहन लाल, गांव काण्ढा, डा0 पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
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बनाम
आम जनता
विषय- जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पांगणा में जन्म पंजीकरण करने बारे।
यह प्रार्थना-पत्र श्रीमती विमला देवी पुत्री सोहन लाल, गांव काण्ढा, डा0 पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0 द्वारा इस न्यायालय में जन्म पंजीकरण करने बारे पेश किया गया है। प्रार्थिया ने7091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 प्रार्थना-पत्र पर लिखा है कि उसकी जन्म तिथि 03-05-1966 है। उसके माता पिता द्वारा उसका जन्म पंजीकरण किसी कारणवश ग्राम पंचायत पांगणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पांगणा को दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर व उतराज है तो वह मिति 22-10-2024 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगणा में पंजीकृत करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनाथ, निवासी गांव भलगांव, डा0 व ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनाथ, निवासी गांव भलगांव, डा0 व ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र पंकज कुमार की जन्म तिथि 16-04-1974 (पुत्र श्री रामनाथ एवं श्रीमती कृष्णा देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनाथ, निवासी गांव भलगांव, डा0 व ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 16-04-1974 ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे
आज दिनांक 17-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। 7092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र मुकेश कुमार की जन्म तिथि 22-02-2008 (पुत्र श्री ईन्दर सिंह एवं श्रीमती नीशा देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 22-08-2008 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 17-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र पंकज कुमार की जन्म तिथि 26-07-2006 (पुत्र श्री ईन्दर सिंह एवं श्रीमती नीशा देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री बाबूराम, निवासी गांव पपलोह, नाहन, डा0 व7093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 ग्राम पंचायत चाकली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 26-07-2006 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 17-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री दुर्गेश कुमार सैणी पुत्र स्व0 श्री रतनलाल, निवासी मकान नं0 2438/8, गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार सैणी पुत्र स्व0 श्री रतनलाल, निवासी मकान नं0 2438/8, गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकीं जन्म तिथि 08-06-1969 (पुत्र श्री रतनलाल एवं श्रीमती गुरदेव कौर) है, जोकि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब नगर पालिका में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार सैणी पुत्र स्व0 श्री रतनलाल, निवासी मकान नं0 2438/8, गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-06-1969 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कुमारी सरोज पुत्री श्री विरेन्द्र दत, निवासी ग्राम डूडर, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
7094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कुमारी सरोज पुत्री श्री विरेन्द्र दत, निवासी ग्राम डूडर, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 06-02-1978 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री माया राम, निवासी ग्राम जबयाणा, डा0 थोड निवाड, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री माया राम, निवासी ग्राम जबयाणा, डा0 थोड निवाड, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1978 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरी नावण, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।7095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती जानकी देवी पुत्री श्री मुन्डु राम, निवासी ग्राम गढासर कोटला पंजोला, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती जानकी देवी पुत्री श्री मुन्डु राम, निवासी ग्राम गढासर कोटला पंजोला, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 19-10-1991 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम मोहर, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम मोहर, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 04-03-1981 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 7096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
दावा सं0 : 13/13 B ऑफ 2024
तारीख मजरुआ : 04-09-2024 श्री दयाल दत पुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव बनाड कलोन, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री दयाल दत पुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव बनाड कलोन, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम दयाल दत दुरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम दयाल दत है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बनाड कलोन, उप-तहसील नारग में राम दयाल दर्ज है अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा बनाड कलोन, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर राम दयाल के स्थान पर दयाल दत दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम दयाल दत राजस्व अभिलेख मौजा बनाड कलोन में राम दयाल के स्थान पर दयाल दत दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती विना देवी पुत्री श्री तुला राम, निवासी ग्राम पटांजी, डा0 कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
7097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946श्रीमती विना देवी पुत्री श्री तुला राम, निवासी ग्राम पटांजी, डा0 कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 23-06-1983 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डिल्मन, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 54/2024 तारीख दायर : 26-09-2024 तारीख पेशी : 30-09-2024 राकेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप, निवासी गांव व डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र।
राकेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप, निवासी गांव व डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी का नाम राकेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप है। लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल मल्लूवाल में राकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल मल्लूवाल में राकेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।7098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 55/2024 तारीख दायर : 26-09-2024 तारीख पेशी : 30-09-2024 मधु वाला शर्मा, निवासी गांव व डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र।
मधु वाला शर्मा, निवासी गांव व डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थिया का नाम मधु वाला शर्मा पत्नी राकेश कुमार शर्मा है। लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल मल्लूवाल में मधू वाला पत्नी राकेश कुमार दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख के महाल मल्लूवाल में मधु वाला शर्मा पत्नी राकेश कुमार शर्मा दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)
1. Sh. Sushil Kumar aged about 28 years s/o Desh Raj, r/o Block No. 36, Set No. 12, Nabha House, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).
2. Smt. Shrejal aged about 21 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Khargoopur Imiliya, Khargoopur Imiliya Gonda, Uttar Pradesh-271 204.
Versus
General Public
Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Sh. Sushil Kumar aged about 28 years s/o Desh Raj, r/o Block No. 36, Set No. 12, Nabha House, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) & Smt. Shrejal aged about 21 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Khargoopur Imiliya, Khargoopur Imiliya Gonda, Uttar Pradesh-271 204 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have7099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 solemnized their marriage on 20-04-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 1st November, 2024, after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 1st October, 2024.
Seal.
Sd/- (BHANU GUPTA, H.P.A.S.), Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
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In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H.P.)
Miss. Neelam d/o Narayan Singh, r/o Vill. Tikkari, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.).
Versus
General Public Tehsil Chopal
Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Miss. Neelam d/o Narayan Singh, r/o Vill. Tikkari, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned to enter the name of herself namely Miss. Neelam whose date of Birth (10-07-1995) in Gram Panchayat Khagna, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.).
Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in the court on or before 04-11-2024, failing which no objection will be entertained after expiry of the date and will be decided accordigly.
Given under my hand and seal of the court on this 04-10-2024.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).
7100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 CHANGE OF NAMEI, Virender Singh s/o Sh. Rajinder Singh, r/o H. No. 273/5, Mohalla Amarpur, Nahan, Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Param Preet Kaur to Manpreet Kaur, whose D.O.B. is 23-10-2017 registered in Dr. Y. S. Parmar Hospital & Medical College Nahan. R. No. B-2017:2-90080-001504, dated on 25-10-2017. All concerned please note.
VIRENDER SINGH
s/o Sh. Rajinder Singh,
r/o H. No. 273/5, Mohalla Amarpur,
Nahan, Sirmaur(H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Tsering Youdon w/o Raj Kumar (Divorcee), r/o Shandil Niwas, Ward No. 6, Solan (H.P.) declare that in my son's Matriculation and Plus Two certificates my name was wrongly written as Youdon whereas my correct and actual name is Tsering Youdon. Concerned please note.
TSERING YOUDON
w/o Raj Kumar (Divorcee),
r/o Shandil Niwas, Ward No. 6,
Solan (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Anuradha w/o Sh. Vinay Kumar, r/o VPO Dadh, Teh. Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Anu radha Choudhary in my daughter's Geetika Choudhary school records but my correct name is Anuradha. All concerned note it.
ANURADHA
w/o Sh. Vinay Kumar,
r/o VPO Dadh, Teh. Palampur,
Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Mala Sharma w/o Late Sh. Vijay Kumar, r/o Village Badwal, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Mamta to Mala Sharma for all purposes. All concerned please may note.
MALA SHARMA
w/o Late Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Badwal, P.O. Booni,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
7101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 CHANGE OF NAMEI, Dinesh Kumar s/o Krishan Paul Bhardwaj, r/o MIG-38, Rakkar Colony, Tehsil & Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my name from Dinesh Kumar Bhardwaj to Dinesh Kumar. All concerned note.
DINESH KUMAR
s/o Krishan Paul Bhardwaj,
r/o MIG-38, Rakkar Colony,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Thakur Devidutt Parihar s/o Sita Ram, r/o Village Jabal Jhamrot, P.O. Koti, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) have changed my name to Devi Dutt.
THAKUR DEVIDUTT PARIHAR s/o Sita Ram, r/o Village Jabal Jhamrot, P.O. Koti, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Karam Chand Rana s/o Sh. J. R. Rana, r/o Ward No. 1, Lohna, Municipal Corporation Palampur, P.O. Bandla Tea Estate, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I am known by two names i.e. Karam Chand Rana and K. C. Rana. My correct name is Karam Chand Rana for all purposes in future. Please note.
KARAM CHAND RANA
s/o Sh. J. R. Rana, r/o Ward No. 1, Lohna,
Municipal Corporation Palampur, P.O. Bandla Tea Estate,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra(H.P.).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 17 अक्तूबर, 2024
सं0 ः पीसीएच-एचए(3)43/2009-I/500656/2024.--क्योंकि विभाग में जिला बिलासपुर के विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा बाड़नू दिगथली का मुख्यालय बदल कर बल्ह रीडी से तूनीघाट करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के विकास खण्ड सदर की "ग्राम सभा बाड़नू दिगथली" का मुख्यालय बदलकर बल्ह रीडी से तूनीघाट करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को उक्त बारे आक्षेप को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश प्रदान करते हैं;
7102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2024/27 आश्विन, 1946 यदि ग्राम सभा बाड़नू दिगथली का मुख्यालय बदल कर बल्ह रीडी से तूनीघाट करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो वे अपने आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के, विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा बाड़नू दिगथली का मुख्यालय बदल कर बल्ह रीडी से तूनीघाट करने के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 की सिफारिश के –ष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH
RAJ BHAVAN, SHIMLA
CORRIGENDUM
Dated, the 19th October, 2024
No. 4-5/71-GS.—In partial modification of the notification dated 18-10-2024 whereby the Search-cum-Selection Committee was constituted for recommending panel of persons for the post of Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla, I hereby re-constitute the Search-cum- Selection Committee for selecting panel for the appointment of Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, Shimla as under:—
1. Sh. Ram Subhag Singh, IAS (Retd.), Chairman Principal Advisor to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla.
2. Sh. Yogesh Singh, Member Vice Chancellor, Delhi University.
3. Prof. Surender Kumar Dubey, Member Former Vice-Chancellor, 58 X, Nahar Road, Shivpur Sahbaj Ganj, Gorkhpur-273014
4. Sh. Chander Prakash Verma, IAS Member Secretary Secretary to Governor, Himachal Pradesh.
The meeting of the Search-cum-Selection Committee mentioned above will be held at Himachal Bhawan, Chandigarh on 22nd October, 2024 at 10:00 A.M.
By order, Governor-cum-Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।