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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 155, 22 October 2024

Published 22 October 2024

Gazette no.
155
Gazetteid
155/GAZETTE/2024-22/10/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-10-22.155_gazette_2024-22_10_2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्तूबर, 2024

संख्या ः 1-58/69-फिन(एल0ए0)-4869.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69- 155—राजपत्र/2024-22-10-2024 (7157) 7158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 फिन(एल0ए0) पार्ट(1), तारीख 04 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप-निदेशक/उप-नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप-निदेशक/उप-नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हो ग ं े।
2. नियम 1 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप- निदेशक/उप-नियन्त्रक, ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।"।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधनः (क) उक्त नियमों के उपाबन्ध "क" में, (क) शीर्षक में,- "वर्ग-I" और "स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "ग्रुप-ए" और "राज्य लेखा परीक्षा विभाग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
(ख) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "ग्रुप-ए (राजपत्रित)"; और
(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-17"।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त)।7159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated

09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 9th October, 2024

File No.I-58/69-Fin(LA)–4863.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1), dated 04-03-2009,namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule-1: In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— "(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Group-A (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009".
3. Amendment of Annexure-"A": (a) In Annexure-"A" of the said rules,— in the heading for the words and signs "Class- I" and "Local Audit Department", the words and signs "Group-A" and "State Audit Department" shall be substituted respectively;
(b) for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— "Group-A (Gazetted)"; and
(c) for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— "Level-17 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".

By order,

Principal Secretary (Finance).

7160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख, 09 अक्तूबर, 2024

संख्या ः 1-58/69-फिन(एल0ए0)-4845.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ः 1-58/69-फिन(एल0ए0), तारीख 27 अक्तूबर, 2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश मे ं प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 1 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 (जिन्हें इसमे ं इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अतिरिक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है"।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधनः (क) उक्त नियमों के उपाबन्ध "क" में, (क) शीर्षक में,- "वर्ग-I" और "स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "ग्रुप-ए" और "राज्य लेखा परीक्षा विभाग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
(ख) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "ग्रुप-ए (राजपत्रित)"; और
(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-23"।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त)।7161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated

09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 9th October, 2024

File No.I-58/69-Fin(LA) – 4839.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA), dated 27th October, 2008, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Additional Director, Class- I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 1: In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:— "(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Additional Director, Group-A (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008".
3. Amendment of Annexure-"A": (a) In Annexure-"A" of the said rules, in the heading for the words and signs "Class-I" and "Local Audit Department", the words and signs "Group-A" and "State Audit Department" shall be substituted respectively;
(b) for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— "Group-A (Gazetted)"; and
(c) for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— "Level-23 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".

By order,

Principal Secretary (Finance).

7162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्तूबर, 2024

संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)-4857.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0) पार्ट-5981, तारीख 02-09-2019 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त ल ेखा नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) य े नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगे ं।
2. नियम 1 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के (1) के स्थान पर नियम 1 के उप-नियम निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है"।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधनः (क) उक्त नियमों के उपाबन्ध "क" में, (क) शीर्षक में,- "वर्ग-।" और "स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग" शब्दो ं और चिन्हों के स्थान पर "ग्रुप-ए" और "राज्य लेखा परीक्षा विभाग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
(ख) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "5 (पाँच)";
(ग) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "ग्रुप-ए (राजपत्रित)"; और
(घ) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित
वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-21"

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated

09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 9th October, 2024

File No. I-58/69-Fin(LA)–4851.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part 5981, dated 02-09-2019, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 1: In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019, (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— "(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Group-A (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019".
3. Amendment of Annexure-"A": (a) In Annexure-"A" of the said rules,— in the heading for the words and signs "Class-I" and "Local Audit Department", the words and signs "Group-A" and "State Audit Department" shall be substituted respectively;
(b) for the existing provision against Column No. 2,
the following shall be substituted, namely:— "5 (Five)";
(c) for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— "Group-A (Gazetted)"; and
(d) for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— "Level-21 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
7164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

By order,

Principal Secretary (Finance).

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राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्तूबर, 2024

संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)-4893.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0) पार्ट(2), तारीख 06-11-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमो ं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) य े नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।
2. नियम 1 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, ग्रुप-बी (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है"।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधनः (क) उक्त नियमों के उपाबन्ध "क" में, (क) शीर्षक में,- "वर्ग-II" और "स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग" शब्दो ं और चिन्हों के स्थान पर "ग्रुप-बी" और "राज्य लेखा परीक्षा विभाग" शब्द
और चिन्ह रखे जाएंगे;
(ख) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "ग्रुप-बी (राजपत्रित)"; और
(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-13"।
7165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त)।

____________

[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA), dated

09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

dated, the 9th October, 2024

File No.I-58/69-Fin(LA)–4887.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(2), dated 06-11-2009, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 1: In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— "(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Section Officer, Group-B (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009."
3. Amendment of Annexure-"A": (a) In Annexure-"A" of the said rules,— in the heading for the words and signs "Class-II" and
"Local Audit Department", the words and signs "Group-B" and "State Audit Department" shall be substituted respectively;
(b) for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— "Group-B (Gazetted)"; and
(c) for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— "Level-13 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
7166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

By order,

Principal Secretary (Finance).

________________

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्तूबर, 2024

संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)-4881.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0) पार्ट(2), तारीख 13-10-2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 1 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है"।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधनः (क)
(ख)
(ग)
(घ)

आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (वित्त)।

____________

[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA), dated

09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 9th October, 2024

File No.I-58/69-Fin(LA)–4875.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(2), dated 13-10-2011, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule-1: In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— "(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Group-A (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011".
3. Amendment of Annexure-"A": ( a) In Annexure-"A" of the said rules,— in the heading for the words and signs "Class-I" and "Local Audit Department", the words and signs "Group-A" and "State Audit Department" shall be substituted respectively;
(b) for the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:— "21 (Twenty one)";
(c) for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— "Group-A (Gazetted)"; and
(d) for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— "Level-16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
7168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

By order,

Principal Secretary (Finance).

________________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2024

No. HHC/GAZ/14-301/08-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday respectively, in favour of Sh. Nitin Mittal, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Sh. Nitin Mittal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

7169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

Also certified that Sh. Nitin Mittal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge- cum-CJM, Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd August, 2024

No. HHC/ Admn.3(399)/95-1.—36 days leave i.e. 28 days earned leave w.e.f. 15-06-2024 to 12-07-2024 and 08 days commuted leave w.e.f. 13-07-2024 to 20-07-2024 with permission to suffix sunday on 21-07-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Beer Singh Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Beer Singh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd August, 2024

No. HHC/GAZ/14-329/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 12-08-2024 to 17-08-2024 with permission to prefix 10-08-2024 & 11-08-2024 being Second Saturday & Sunday and suffix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday, in favour of Sh. Gaurav Kumar, Sr. Civil Judge- cum-ACJM, Rampur Bushahr, H.P. Certified that Sh. Gaurav Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Gaurav Kumar would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

7170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd August, 2024

No. HHC/GAZ/14-258/03-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 27-08-2024 to 05-09-2024 with permission to prefix Gazetted holiday and Sunday falling on 25-08-2024 and 26-08-2024 in favour of Sh. Avinash Chander, Additional District & Sessions Judge, Sundernagar, H.P.

Certified that Sh. Avinash Chander is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Avinash Chander would have continued to hold the post of Additional District & Sessions Judge, Sundernagar, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2024

No. HHC/GAZ/14-240/99-11.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 12-08-2024 to 17-08-2024 with permission to prefix Second Saturday & Sunday falling on 10-08-2024 & 11-08-2024 and suffix Sunday & Gazetted holiday falling on 18-08-2024 & 19-08-2024 in favour of Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

7171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2024

No. HHC/Estt.3(582)/2007.—05 days earned leave w.e.f. 23-05-2024 to 27-05-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Rajeev Kumar, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajeev Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajeev Kumar would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th August, 2024

No. HHC/Estt.3(517)/2001-1.—12 days earned leave on and w.e.f. 02-09-2024 to 13-09-2024 with permission to prefix Sunday falling on 01-09-2024 and suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th August, 2024

No. HHC/Estt.3(517)/2001-1.—13 days earned leave w.e.f. 28-07-2024 to 09-08-2024 (for extended period) with permission to suffix second Saturday and Sunday on 10th & 11th August, 2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

7172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 22-10-2024 राम प्यारी पत्नी धर्म चन्द, निवासी कुठेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी सास विशनी देवी पत्नी विशन दास, निवासी मुन्दला का देहांत दिनांक 03-06-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मुन्दला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मुन्दला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 22-10-2024 चन्द्रशेखर पुत्र किशन चन्द, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी दादी कौफू देवी पत्नी नाभो राम, निवासी रजोल का देहांत दिनांक 07-05-2008 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 22-10-2024 संजय कुमार पुत्र जुधी सिंह, निवासी महाल लंजोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल लंजोत व गोजूरोड़ी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संजय कुमार पुत्र जुधी सिंह पुत्र पाला है जबकि महाल लंजोत व गोजूरोड़ी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम संजय कुमार पुत्र जुधी पुत्र पाला है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके संजय उपनाम संजय कुमार पुत्र जुधी पुत्र पाला दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 22-10-2024 सुनीता पुत्री जस्सा, निवासी भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 13-04-1973 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 23-10-2024 कृष्ण कुमार पुत्र मगजी, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल चड़ी में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नशव महाल साम्बरा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व उतम है परन्तु महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम के बजाय गद्‌दी राजपूत व उतम दर्ज करवाना चाहते हैं।7175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 23-10-2024 प्रताप चन्द पुत्र मगजी, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल चड़ी में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नशव महाल साम्बरा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व उतम है परन्तु महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम के बजाय गद्‌दी राजपूत व उतम दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 23-10-2024 विशन दास पुत्र मगजी, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 बनाम

आम जनता

विषय.--महाल चड़ी में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नशव महाल साम्बरा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व उतम है परन्तु महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम के बजाय गद्‌दी राजपूत व उतम दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 23-10-2024 राज कुमार पुत्र मगजी, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल चड़ी में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नशव महाल साम्बरा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व उतम है परन्तु महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः राजपूत व गोतम के बजाय गद्‌दी राजपूत व उतम से दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।7177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-10-2024 शशी देवी पुत्री नसीव सिंह, निवासी नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 05-05-1957 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरटी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नेरटी के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सुखविन्दर डढवाल पुत्र प्रकाश डढवाल, महाल रोडी कोड़ी, डा0 चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे। 7178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुखविन्दर डढवाल पुत्र प्रकाश डढवाल, महाल रोडी कोड़ी, डा0 चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि गोल्डी डढवाल पुत्री प्रकाश डढवाल का जन्म दिनांक 21-05-1987 को गांव रोडी कोड़ी में हुआ था परन्तु उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत रोडी कोड़ी में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थी ने उक्त जन्म का पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए, जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गोल्डी डढवाल पुत्री प्रकाश डढवाल, महाल रोडी कोड़ी, डा0 चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण गोल्डी डढवाल पुत्री प्रकाश डढवाल, महाल रोडी कोड़ी, डा0 चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि गोल्डी डढवाल पुत्री प्रकाश डढवाल का जन्म दिनांक 26-09-1984 को गांव रोडी कोड़ी में हुआ था परन्तु उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत रोडी कोड़ी में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थिया ने अपने जन्म का पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए, जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिलेगौर न होगा।7179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 आज दिनांक 05-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024

Choeying Dhondup d/o Karma, r/o Uper TCV School, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Choeying Dhondup d/o Karma, r/o Uper TCV School, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Kalsang Youdon d/o Choeying Dhondup का जन्म दिनांक 22-02-1990 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Sarah में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kalsang Youdon Sumna के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 03-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 168/2024 तारीख मरजुआ : 05.10.2024 तारीख पेशी : 30-10-2024 श्री प्राकम चन्द पुत्र श्री भागू पुत्र तिखा, निवासी महाल खुड्‌डी, डाकघर खजूर हाल निवासी दारट . . प्रार्थी। बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। 7180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री प्राकम चन्द पुत्र श्री भागू पुत्र तिखा, निवासी महाल खुड्‌डी, डाकघर खजूर हाल निवासी दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 03-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्राकम चन्द है जोकि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर भाग-1 मेें दर्ज हुआ है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल खुड्‌डी में प्राकम सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवर नकल भाग-1 आधार कार्ड संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल खुड्‌डी में प्रार्थी का नाम प्राकम सिंह के स्थान पर प्राकम सिंह उपनाम प्राकम चन्द पुत्र श्री भागू पुत्र तीखा, निवासी मोहाल खुड्‌डी, डाकघर खजूर हाल निवासी दारट बगला, डा0 जलपेहड़, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 177/2024 तारीख मजरूआ : 05-10-2024 तारीख पेशी : 30-10-2024 श्री मनीष कुमार राणा पुत्र श्री रविन्द्र कुमार पुत्र हच्छू, निवासी महाल बनान्दर, डा0 व तहसील . . प्रार्थी। लडभडोंल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री मनीष कुमार राणा पुत्र श्री रविन्द्र कुमार पुत्र हच्छू, निवासी महाल बनान्दर, डा0 व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 05-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनीष कुमार राणा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल बनान्दर में मनीष दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा पत्र, परिवार नकल, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बनान्दर में प्रार्थी का नाम मनीष के स्थान पर मनीष उपनाम मनीष कुमार राणा पुत्र श्री रविन्द्र कुमार पुत्र हच्छू, निवासी महाल बनान्दर, डा0 व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर7181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 19/IX/2023 तारीख दायर : 20-10-2023 तारीख पेशी : 22-10-2024 1. श्री केसर सिंह पुत्र श्री देवी दास, निवासी गांव टनसेरी, डा0 नोगली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

. . वादी।

बनाम

1. श्री फिन्डू राम पुत्र श्री देवी दास, निवासी गांव उरमन, डा0 मुनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती रेगु पुत्री घैलू हालाबाद पत्नी श्री साध राम, निवासी गांव उरमन, डा0 मुनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री मोई राम, निवासी गांव उरमन, डा0 मुनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्री सालिग राम पुत्री श्री दासू, निवासी बहाली, डा0 मुनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)। . . प्रतिवादी। । प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत खाता मुश्तरिका, खाता/खतौनी नं0 231/564, ता 565, किाा 6, रकबा तादादी 00-47-48 है0 वाका चक बहाली, उप-तहसील तकलेच। प्रार्थना-पत्र श्री केसर सिंह पुत्र श्री देवी दास, निवासी गांव टनसेरी, डा0 नोगली, उप-तहसील तकलेच ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 अन्तर्गत तकसीम हेतु आराजी खाता/खतौनी नं0 231/564, ता 565, किाा 6, रकबा तादादी 00-47-48 है0 वाका चक बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 व 3 को समन की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 2 व 3 को सूचित किया जाता है कि यदि मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 22-10-2024 को अपराह 2.00 बजे तक उप-तहसील तकलेच में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज मिति 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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THE COURT OF DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT SOLAN, HIMACHAL PRADESH

Date of Institution:

Case No.: 13/13 of 2019

06-12-2019

State of Himachal Pradesh

Versus

7182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

M/s Agro Gold India Ltd. through its Director, Rakesh Bhatia, Registered Office, 202 Kiran Samarak Sadan C-1, Ring Road Narayan, New Delhi

Notice under Section 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 to M/s Agro Gold India Ltd. Through its Director, Sh. Rakesh Bhatia, Registered, Office, 202 Kiran Samarak Sadan C-1, Ring Road Narayan, New Delhi

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by the Tehsildar, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. vide his office letter No. NLG/Ka/Ka./2019-1603, dated 26-08-2019 that land comprised in Khasra No. 420, 422, 423, 425, 426, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 444, Kitta-16, measuring 50-05 bigha situated in Mauja Goyal-Jamala, P. C. Redu, Jhidiwala, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. vide Sale Deed No. 156, dated 13-02-1996 and 157, dated 13-02-1996 and same is entered in revenue records vide Mutation No. 920 and 921, dated 28-03-2003. The land in question has been purchased with the permission of the Govt. under the provisions of Section 118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 vide letter No. Rev. F(10)-197/95, dated 09-01-1996 with the condition that the land shall be put to such use within two years for which the permission was granted.

AND WHEREAS, as per the report received from revenue field agency you have failed to utilize the land for the purpose for which the permission was granted, which amounts to violation of the provisions of Section 118 of the "H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972".

NOW, THEREFORE, you are asked to show cause as to why the land in question should not be vested in the State Govt. free from all encumbrances for the contravention of the provisions of the above Act and accordingly you are directed to appear in this Court on 07-07-2022 at 2.00 PM either personally or through an authorized agent.

In the event of your failure to comply with this notice, it shall be presumed that you have nothing to say in the matter and case shall be decided ex- parte without affording you any further opportunity. Given, under my hand and seal of this Court on 9th day of May, 2022.

Seal.

Sd/-

District Collector Solan,

District Solan (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती मुकद्दमा नं0 : 24/CNT/BT/2024 तारीख पेशी : 28-10-2024 पटवारी पटवार वृत्त : बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) मार्फत दैनिक भोगी कर्मचारी पटवार वृत्त बंगाणा।

1. श्री शाम कुमार पुत्र मस्त राम, निवासी महाल नाईली ऊपरली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम7183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 आम जनता . .प्रतिवादि। विषय.--नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र श्याम कुमार पुत्र मस्त राम, निवासी महाल नाईली ऊपरली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती श्याम कुमार पुत्र मस्त राम, निवासी महाल नाईली ऊपरली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नाईली उपरली में शाम कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम श्याम कुमार है लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्याम कुमार किया जाए।

अतः नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में देह हजा व राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में मुश्त्री मुनादी बजरिया चौकीदार खाली टीन खड़काकर सूचित करें कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी 28-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दूलैहड, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 36/2024 तारीख दायर : 04-09-2024 तारीख पेशी : 10-10-2024 जतिन्दर सिंह पुत्र ओमनाथ, निवासी भडियारा, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। जतिन्दर सिंह पुत्र ओमनाथ, निवासी भडियारा, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम जतिन्दर सिंह पुत्र ओमनाथ है। लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल भडियारा में जतिन्दर कुमार पुत्र ओमनाथ दर्ज है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल भडियारा में जतिन्दर सिंह पुत्र ओमनाथ दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई आपति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । 7184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 यह इश्तहार आज दिनांक 10-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Vina Devi (New Name) w/o Jagdish Chand aged about 38 years, r/o Village Binchar, P.O. Mundaghat, Teh. & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Kiran (Previous Name) to Vina Devi (New Name). All concerned please may note.

VINA DEVI

w/o Jagdish Chand,

r/o Village Binchar, P.O. Mundaghat,

Teh & Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Jagmohan Singh Thakur s/o Sh. Inder Singh Thakur, r/o Village Nabgharh Kharana, P.O. Banah Ki Ser, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 024 declare that I have changed my name from Jagmohan Singh to Jagmohan Singh Thakur. All concerned please may note.

JAGMOHAN SINGH THAKUR

s/o Sh. Inder Singh Thakur,

r/o Village Nabgharh Kharana, P.O. Banah Ki Ser,

Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar Rana s/o Tej Singh, permanent r/o Village & P.O. Sahali, Tehsil Pangi, Distt. Chamba (H.P.)-176 323 presently residing at DLM Colony, Kirandul Bade Bacheli, Distt. Dantewada, Chattisgarh working as AGM Geology NMDC Ltd. surname Rana is not recorded in my Matriculation and other educational qualifications/certificates. My full name is Sunil Kumar Rana both the names Sunil Kumar Rana and Sunil Kumar are mine. I am the person with the both names. Henceforth I shall be known as Sunil Kumar Rana in future.

SUNIL KUMAR RANA

s/o Tej Singh, permanant

r/o Village & P.O. Sahali,

Tehsil Pangi, Distt. Chamba(H.P.).

7185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946 CHANGE OF NAME

I, Rajender Singh aged about 62 years s/o Sh. Prithvi Singh, r/o V.P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) declare that my correct name as per PAN card & documents is Rajender Singh but in my Aadhar Card wrongly written as Rajinder Singh. I want to get my name corrected as Rajender Singh in my Aadhar Card.

RAJENDER SINGH

s/o Sh. Prithvi Singh,

r/o V.P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh,

Distt. Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Madhu w/o Sh. Suresh, r/o Village Garich, P.O. Mahori, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Maghi Devi to Madhu. All concerned please may note.

MADHU

w/o Sh. Suresh,

r/o Village Garich, P.O. Mahori,

Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th October, 2024

No. GADB-F010/2/2023.—In continuation to this department notification of even number dated 23-02-2024, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that administrative boundaries of all the Districts, Tehsils, Sub-Tehsils, Villages, Towns, Wards etc. shall now stand frozen with effect from 1st January, 2025 instead of 1st July, 2024.

By order, PRABODH SAXENA, Chief Secretary.

7186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2024/30 आश्विन, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-10-22.155_gazette_2024-22_10_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-10-22.155_gazette_2024-22_10_2024.