राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(SECTION-A)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th October, 2024
No. GAD-A(F)10-7/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as "Gazetted Holiday" during the Calendar 156—राजपत्र/2024-23-10-2024 (7187)7188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 Year 2025, in the State of Himachal Pradesh. 2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail two 'Restricted Holidays' out of those mentioned in Annexure-III.
3. Holidays listed in Annexure-II are declared 'Gazetted Holidays' for women employees working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily wage women employees.
4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during the Year 2025 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.
(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal in this regard from the Deputy Commissioner, Shimla and for the rest of the areas of District Shimla, two local holidays will be declared/decided by the Deputy Commissioner, Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Government situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.
5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as 'Gazetted Holidays' within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881.
By order,
Sd/- Pr. Secretary (GAD)
____________
ANNEXURE-I Gazetted Holidays for the Year-2025
| Sl.No. | Holiday | Date | Saka Date | Day of week |
| 1946 Saka Era | ||||
| 1. | Statehood Day | 25th January, 2025 | Magha 05 | Saturday |
| 2. | Republic Day | 26th January, 2025 | Magha 06 | Sunday |
| 3. | Guru Ravidas's Birthday | 12th February, 2025 | Magha 23 | Wednesday |
| 4. | Maha Shivratri | 26th February, 2025 | Phalguna 07 | Wednesday |
| 5. | Holi | 14th March, 2025 | Phalguna 23 | Friday |
| 1947 Saka Era | ||||
| 6. | Id-ul-Fitr | 31st March, 2025 | Chaitra 10 | Monday |
| 7. | Ram Navmi | 06th April, 2025 | Chaitra 16 | Sunday |
| 8. | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | 14th April, 2025 | Chaitra 24 | Monday |
| 9. | Himachal Day | 15th April, 2025 | Chaitra 25 | Tuesday |
| 10. | Good Friday | 18th April, 2025 | Chaitra 28 | Friday |
| 11. | Bhagvan Shree Parshuram Jayanti | 29th April, 2025 | Vaisakha 8 | |
| 12. | Budha Purnima | 12th May, 2025 | Vaisakha 22 | |
| 13. | Maharana Pratap Jayanti | 29th May, 2025 | Jyaishtha 8 | |
| 14. | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 7th June, 2025 | Jyaishtha 17 | |
| 15. | Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas) | 11th June, 2025 | Jyaishtha 21 | |
| 16. | Muharram | 06th July, 2025 | Ashadha 15 | |
| 17. | Independence Day | 15th August, 2025 | Sravana 24 | |
| 18. | Janmashtami | 16th August, 2025 | Sravana 25 | |
| 19. | Mahatma Gandhi's Birthday | 02nd October, 2025 | Asvina 10 | |
| 20. | Dussehra | 02nd October, 2025 | Asvina 10 | |
| 21. | Maharishi Valmiki's Birthday | 07th October, 2025 | Asvina 15 | |
| 22. | Diwali (Deepavali) | 20th October, 2025 | Asvina 28 | |
| 23. | Guru Nanak's Birthday | 05th November, 2025 | Kartika 14 | |
| 24. | Christmas Day | 25th December, 2025 | Pausha 04 |
ANNEXURE-II Gazetted Holidays for the Year-2025 for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees under Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily waged women employees.
| Sl. No. | Holiday | Date | Saka Date | Day of week | |
| 1947 Saka Era | |||||
| 1. | Raksha Bandhan | 09th August, 2025 | Sravana 18 | Saturday | |
| 2. | Karva Chauth | 10th October, 2025 | Asvina 18 | Friday | |
| 3. | Bhai Duj | 23rd October, 2025 | Kartika 01 | Thursday |
ANNEXURE-III
Restricted Holidays for the Year-2025
| Sl.No. | Holiday | Date | Saka Date | Day of week |
| 1946 Saka Era | ||||
| 1. | New Year's Day | 1st January, 2025 | Pausha 11 | Wednesday |
| 2. | Makar Sankranti | 14th January, 2025 | Pausha 24 | Tuesday |
| 3. | Basant Panchami/Sri Panchami | 02nd February, 2025 | Magha 13 | Sunday |
| 4. | Birthday of Swami | 23rd February, 2025 | Phalguna 04 | Sunday |
| Dayananda Saraswati | ||||
| 1947 Saka Era | ||||
| 5. | Vaisakhi/Vishu | 13th April, 2025 | Chaitra 23 | Sunday |
| 6. | Easter Sunday | 20th April, 2025 | Chaitra 30 | Sunday |
| 7. | Guru Rabindranath's Birthday | 09th May, 2025 | Vaisakha 19 | Friday |
| 8. | Ganesh Chaturthi/ Vinayaka Chaturthi | 27th August, 2025 | Bhadra 05 | Wednesday |
| 9. | Dussehra (Mahashtami) | 30th September, 2025 | Asvina 08 | Tuesday |
| 10. | Govardhan Puja | 22nd October, 2025 | Asvina 30 | Wednesday |
| 11. | Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day | 24th November, 2025 | Agrahayana 03 | Monday |
| 12. | Christmas Eve | 24th December, 2025 | Pausha 03 | Wednesday |
ANNEXURE-IV Gazetted Holidays for the Year-2025 under Negotiable Instruments Act, 1881
| Sl.No. | Holiday | Date | Saka Date | Day of week | |
| 1946 Saka Era | |||||
| 1. | Republic Day | 26th January, 2025 | Magha 06 | Sunday | |
| 2. | Guru Ravi Das's Birthday | 12th February, 2025 | Magha 23 | Wednesday | |
| 3. | Maha Shivratri | 26th February, 2025 | Phalguna 07 | Wednesday | |
| 4. | Holi | 14th March, 2025 | Phalguna 23 | Friday | |
| 1947 Saka Era | |||||
| 5. | Himachal Day | 15th April, 2025 | Chaitra 25 | Tuesday | |
| 6. | Bhagvan Sh. Parshuram Jayanti | 29th April, 2025 | Vaisakha 8 | Tuesday | |
| 7. | Bhudh Purnima | 12th May, 2025 | Vaisakha 22 | Monday | |
| 8. | Maharana Pratap Jayanti | 29th May, 2025 | Jyaishtha 8 | Thursday | |
| 9. | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 7th June, 2025 | Jyaishtha 17 | Saturday | |
| 10. | Sant Guru Kabir Jayanti | 11th June, 2025 | Jyaishtha 21 | Wednesday | |
| 11. | Independence Day | 15th August, 2025 | Sravana 24 | Friday | |
| 12. | Mahatma Gandhi's Birthday | 2nd October, 2025 | Asvina 10 | Thursday | |
| 13. | Maharishi Valmiki's Birthday | 07th October, 2025 | Asvina 15 | Tuesday | |
| 14. | Diwali (Deepavali) | 20th October, 2025 | Asvina 28 | Monday | |
| 15. | Guru Nanak's Birthday | 05th November, 2025 | Kartika 14 | Wednesday | |
| 16. | Christmas Day | 25th December, 2025 | Pausha 04 | Thursday |
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 अक्तूबर, 2024
संख्या ईडीएन-सी-ए(3)-2/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्र्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।
आदेश द्वारा,
राकेश कंवर, सचिव (शिक्षा)।
--------- उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
| 1. | पद का नामः | विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए) |
| 2. | पद (पदो ) की संख्याः ं | 107 (एक सौ सात) |
| 3. | वर्गीकरणः | ग्रुप-सी |
| 4. | वेतनमानः | (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर 10" । ( ii) संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत। |
| 5. | "चयन" पद अथवा "अचयन" पद। | अचयन |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयुः | 18 से 45 वर्षः प रन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू |
| नहीं होगीः प रन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु मे ं शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः प रन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय हैः प रन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमो ं तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायो की सेवा में अन्तिम ं रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। ि टप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयो ं को अधिसूचित किया गया है। | ||
| 7. | शैक्षिक अर्हताएंः | (क) शैक्षिक अर्हताएंः- ( 1) विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए)ः-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित किसी भी विषय में स्नातक हो। (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो। या भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा) सहित शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो। iii) समावेशी शिक्षा में क्रॉस डिसेबिलिटी क्षेत्र में अध्यापन छह ( |
| 8. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियो ं) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियो ) ं की दशा मे लागू होंगी या ं नहींः | |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः | |
| 10. | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों | |
| द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः | ||
| 11. | प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगाः | लागू नहीं |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः | (i) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं । ( ii) विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी। |
| 13. | भर्ती करने में जिन परिस्थितियो ं मे ं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो |
| 14. | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 15. | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। |
| 15-क संविदा | नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः | इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनो और शर्तों के अध्यधीन की ं जाएंगी :- I) संकल्पनाः ( (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। |
| (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 22,860/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा : अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः | ||
| 16. | आरक्षणः | |
| 17. | विभागीय परीक्षा : लागू नहीं | |
| 18. | ||
| और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। |
उपाबन्ध-''ख'' विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ..............................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .......................................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ...................................के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम ` 22,860/- प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसेे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्ड़र वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संवदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा7199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।7200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता) 2........................................................ (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) .......................................................... (नाम व पूरा पता)
1. ..................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2........................................................ .......................................................... (नाम व पूरा पता)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-2/2024, dated
10-10-2024 as required under clause(3) of Article 348 of Constitution of India].
ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION Shimla-2, the 10th October, 2024 No. EDN-C-A(3)-2/2024.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Special Educator(For Class-VI to Class-XII), Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Elementary Education Department, Special Educator(For Class- VI to Class-XII), Group-C (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order,
Sd/- (RAKESH KANWAR), Secretary(Education).
7201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 Annexure-"A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUATOR
(FOR CLASS-VI TO CLASS-XII), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN THE
DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH
| 1. | Name of post: | Special Educator ( For Class-VI to Class-XII) |
| 2. | Number of Post(s): | 107 (One hundred seven) |
| 3. | Classification: | Group-C |
| 4. | Scale of Pay (Be given in expanded notation): | (i) Pay Band for regular incumbent(s): "Level 10 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022". ( ii) Pay Band for contractual incumbent(s): "60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022". |
| 5. | Whether selection post or Non- selection post: | Non-Selection |
| 6. | Age for direct recruitment: | Between 18 to 45 years: P rovided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on adhoc basis or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment: Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be |
| allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies. Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. | ||
| 7. | Educational Qualifications: | (a) ESSENTIAL QUALIFICATION:— (i) Graduation in any stream from a recognized University with atleast 50% marks. ( ii) Bachelor of Education Degree (Special Education) from a Rehabilitation Council of India (RCI) approved institution possess a valid RCI & CRR number. OR B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a Rehabilitation Council of India (RCI) approved institution possess a valid RCI & CRR number. (iii) Six-month training of teaching in cross disability area in inclusive education(**). AND (iv) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, District Kangra or any other Agency authorized by the Government. (**) If the proposed programme(cross disability/top up courses being developed by RCI as on in service training is not available same may be dropped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.ED. Special Education have to compulsory undergo aforesaid training as soon as same is conducted. Note.—A candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh: Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis. |
| (b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):— Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. | ||
| 8. | Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply the case of in promotees: | Age: Not Applicable E ducational qualification(s): Not Applicable |
| 9. | Period of probation, if any: | 1. Direct Recruitment:— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by in special circumstances and the competent authority reasons to be recorded in writing. ( b) No probation in case of appointment on contract basis. 2. Promotion:—Not Applicable |
| 10. Method(s) of | recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ s econdment/ transfer and percentage of posts to be filled in by various methods: | 100% by direct recruitment, on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. |
| 11. | In case of recruitment by promotion/ Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made: | Not Applicable |
| 12. | If a Departmental Promotion exists. committee What is its Composition: | (i) Departmental Promotion Committee:— Not Applicable Departmental Confirmation Committee:— ( ii) As may be constituted by Government from time to time. |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C) is to be consulted in making recruitment: | As required under the law |
| 14. | Essential for a requirement direct recruitment : | A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. |
| 15. | Selection for appointment to the post by direct recruitment: | Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the case may be. |
| 15 - A. | Selection for appointment to the post by contract recruitment: | Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:— (I) CONCEPT:— (a) Under this policy, the Special Educator(For Class-VI to Class-XII) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis: Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended. ( b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:— The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting Agency/authority, as the case may be. |
| (c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these rules. ( II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:- The Special Educator(For Class-VI to Class-XII) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 22,860/-PM(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre). (III) APPOINING/DISCIPILANARY AUTHORITY:— The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will b e appointing and disciplinary authority. (IV) SELECTION PROCESS:— (a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be. (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINMENTS:— ( a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency, from time to time. ( VI) AGREEMENT:— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules. ( VII) TERMS AND CONDITIONS:— (a) The Special Educator(For Class-VI to Class- XII) will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,860/- PM (which shall be 60% | ||
| of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre). ( b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her. ( c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year. ( d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty: | ||
| Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. ( e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. ( f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her. ( g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. ( h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s). | ||
| 16. | Reservation: | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. |
| 17. | Departmental Examination: | Not applicable |
| 18. | Power to Relax: | Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s). |
Annexure-B
Form of contract/ agreement to be executed between the Special Educator( for Class-VI to
Class-XII)(Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of
Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).
This agreement is made on this _______________ day of ____________ in the year____________ between Sh./Smt.___________________ s/o Shri ______________, r/o ___________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FRIST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster ( hereinafter the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator(for Class-VI to Class-XII) ( Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ________________ and ending on the day of__________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________And information/ notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,860/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical7209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________ ___________________________ (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2.___________________________
____________________________
(Name and full Address)7210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.__________________________
__________________________
2.__________________________ _________________________
(Name and full Address)
______________
JAL SHAKTI VIBHAG
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 21st October, 2024 No. JSV-B(A)4-1/2023.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Expert Group for providing inputs in finalizing the Legislation for water levy on domestic and non- domestic usage of water assigned to department of Jal Shakti Vibhag, which shall send latest updated status on the water levy by the end of October, 2024 as under:—
1. Additional Chief Secretary (Jal Shakti)
..Chairman
..Member Secretary
2. Sh. Amitabh Avasthi. Chairperson H.P. State Water Commission.
3. Secretary (MPP&Power)
..Member
4. L.R.-cum-Secretary (Law)
..Member
..Member
5. Addl. Advocate General, Himachal Pradesh at New Delhi.
6. Engineer-in-Chief, JSV
..Member * The Expert Group may nominate any Member or Expert in the Group as per requirement.
2. TERMS OF REFERENCE:
1. The Group will finalize the Consultancy Agency at New Delhi who is already doing legislation drafting for the Govt. of India or some other States.
2. Consultation meetings of the Group will be convened as and when required by the Consultancy Agency. 1st meeting would be convened with this agency on 23-10-2024.
7211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 3. The Group shall apprise the outcome of the 1st meeting to the Hon'ble Chief Minister,Himachal Pradesh on 24-10-2024 (5.00 P.M.) at New Delhi.
4. This has been uploaded on e-Gazette of the Himachal Pradesh Government.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Jal Shakti).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2024
No. HHC/GAZ/14-396/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday in favour of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-cum-JMFC, Tissa, District Chamba, H.P. Certified that Sh. Sumit Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Sumit Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Tissa, District Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-380/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days earned leave w.e.f. 27-08-2024 to 03-09-2024 with permission to prefix Sunday & Gazetted holiday falling on 25-08-2024 & 26-08-2024 in favour of Ms. Vatsala Chaudhary, Civil Judge-cum- JMFC (II), Hamirpur, H.P.
Certified that Ms. Vatsala Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
7212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946Also certified that Ms. Vatsala Chaudhary would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (II), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-361/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 13 days' commuted leave w.e.f. 03-06-2024 to 15-06-2024 with permission to affix Sundays fell on 02-06-2024 and 16-06-2024, respectively in favour of Ms. Sonal Sharma, Civil Judge-cum-JMFC-I, Solan, H.P.
Certified that Ms. Sonal Sharma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Sonal Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC-I, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-239/99-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 03 days earned leave w.e.f. 27-08-2024 to 29-08-2024 with permission to prefix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday in favour of Sh. Jaswant Singh, District & Sessions Judge, Chamba, H.P.
Certified that Sh. Jaswant Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Jaswant Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
7213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 28th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-268/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 03 days un-availed earned leave w.e.f. 16-06-2024 to 18-06-2024, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-268/2003-16533-40, dated 06-06-2024, in favour of Sh. Arvind Kumar, Additional District and Sessions Judge (I), Mandi, H.P.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-291/2006- I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 25-06-2024 to 27-06-2024 in favour of Sh. Subhash Chander Bhaseen, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kullu, H.P.
Certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th August, 2024
No. HHC/Estt.3(506)/2000-I.—10 days earned leave on and w.e.f. 04-09-2024 to 13-09-2024 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Chauhan, Additional Registrar of this Registry.
7214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946Certified that Shri Subhash Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Chauhan would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th August, 2024
No. HHC/Estt.3(468)/96-I.—09 days earned leave on and w.e.f. 05-09-2024 to 13-09-2024 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Moor Chand, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Moor Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Moor Chand would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th August, 2024
No. HHC/ Estt.3(605)/2007.—05 days commuted leave w.e.f. 02-07-2024 to 06-07-2024 with permission to suffix Sunday on 07-07-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Monika Sood, Secretary of this Registry.
Certified that Smt. Monika Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
7215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946Also certified that Smt. Monika Sood would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
_____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th August, 2024
No. HHC/Estt.3(507)/2000-I.—12 days earned leave on and w.e.f. 02-09-2024 to 13-09-2024 with permission to prefix Sunday falling on 01-09-2024 and suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Hemant Sharma, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Hemant Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Hemant Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th August, 2024
No. HHC/Estt.3(762)/2010.—03 days commuted leave w.e.f. 29-07-2024 to 31-07-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Priti Sharma, Secretary of this Registry.
Certified that Smt. Priti Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Also certified that Smt. Priti Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
7216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 30th August, 2024
No. HHC/Estt.3(553)/2004-I.—03 days commuted leave w.e.f. 27-06-2024 to 29-06-2024 with permission to suffix Sunday on 30-06-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Karan Singh Kanwar, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Karan Singh Kanwar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Karan Singh Kanwar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th August, 2024
No. HHC/GAZ/14-372/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday and Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday and Gazetted holiday in favour of Ms. Rosy Dahiya, Civil Judge-cum-JMFC, Jhandutta, District Bilaspur, H.P.
Certified that Ms. Rosy Dahiya is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Jhandutta, District Bilaspur H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th October, 2024
No. HHC/Rules/Distt.Judiciary/2022.—In exercise of the powers conferred under Article 227 of Constitution of India read with Section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Court's7217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 Employees (Pay, Allowances and other condition of Service) Act, 2005 and Section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and all other powers enabling thereto, the High Court of Himachal Pradesh with prior approval of the State Government, is pleased to make the following amendment(s) in "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022":—
| Brief description of the heading | No. of the Rule | Particulars of the Rule | ||||||||
| Short Title: | 1. | These Rules shall be called "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) 2nd Amendment Rules, 2024." | ||||||||
| Commencement: | 2. | These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette (e-Gazette) of Himachal Pradesh. | ||||||||
| Amendment: | 3 (a) | (1) In Schedule-I, Part-A, existing Serial No. 2 shall stand deleted and substituted as under:— ( 2) In Schedule-I, Part-A, existing Serial No. 3 and 4 shall stand deleted and substituted as under:— | ||||||||
| Sl. No. | Nomenclature of the post(s) | Classifi- cation of the Post | Pay Scale (on and w.e.f. 1- 4-2003) | Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1- 1-2006 | No. of Posts | |||||
| 2. | Senior Sheristedar (in the Courts of Senior Civil Judge) | Class-II (Non Gazetted) | Rs. 7000- 10980 | - | 61 | |||||
| 3. | Sheristedar (in the Courts of Civil Judge) | Class-II (Non Gazetted) | Rs. 6400- 10640 | - | 61 | |||||
| Sl.No. | Nomenc- lature of the post (s) | Classific ation of the Post | Pay Scale (on and w.e.f. 1- 4-2003) | Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1- 1-2006 | No. of Posts | |||||
| 4. | Reader Grade -I (to the Court of District | Class-II (Non Gazetted) | Rs. 7000- 10980 | - | 41 | |||||
| ( 3) Existing Serial Nos. 5 to 13 in Schedule-I, Part-A shall be renumbered as Serial No. 7 to 15. | |||||||||||||
| Judge/Ad ditional District Judge) | |||||||||||||
| 5. | Reader Grade-II (to the Court of Senior Civil Judge) | Class-II (Non Gazetted) | Rs. 6400- 10640 | - | 32 | ||||||||
| 6. | Reader Grade-III (to the Court of Civil Judge) | Class-III Rs. 5800- | 9200 | - | 60 | ||||||||
| 3 (b) | (1) In Serial No. 1 'Chief Adminsitrative Officer' of Part-A, Schedule-II, Clause(1) of Column-4 shall be substituted as under:— "By way of promotion by selection from amongst first six eligible officials in the cadre of Senior Sheristedars and Reader Grade-I working in the concerned Civil and Sessions Division as prescribed in Part-1 of Schedule- III." ( 2) In Schedule-II, Part-A, Serial No. 2 and 3 shall stand deleted and substituted as under:— | ||||||||||||
| Sl. No. | Nomenclature of post(s) | Appointing Authority | Qualification, feeder cadre and mode of appointment/ promotion | ||||||||||
| 2. | Senior Sheristedar | District Judge | Senior Sheristedar (in the Court of District Judge (Forests), CBI Court, Family Courts and Additional District Judges Court) wherever post is sanctioned By placement from amongst senior most | ||||||||||
Senior Sheristedar working in the Division. Sr. Sheristedar (in the Court of Senior Civil Judge) By promotion from amongst the Sheristedars of the Courts of Civil Judges and Reader Grade-II working in Division having minimum education qualification of 10+2 and qualifying service of 2 years in the feeder category, in terms of option.
3. Sheristedar District
Judge
By promotion from amongst the Senior Assistants/ equivalent posts in same pay level/matrix working in the Division having minimum eduaction qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
4. Reader Grade-I District
Judge
By promotion from amongst Reader Grade-II, Sheristedars of the Courts of Civil Judges having minimum education qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
5. Reader Grade-II District
Judge
By way of promotion from amongst the Reader Grade-III, Senior Assistants and equivalent posts working in the Division having minimum education qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
6. Reader Grade-
III
District
Judge
By way of placement from amongst Senior Assistants and officials working on equivalent posts in the same pay matrix in the Division.
7220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946| (3) The existing Serial No. 4 to 13 in Schedule-II, Part-A shall be renumbered as Serial No. 7 to 16. |
By order,
High Court of Himachal Pradesh. Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th July, 2024
No.HHC/Rules/Distt.Judiciary/2022.—In exercise of the powers conferred under Article 227 of Constitution of India read with Section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Court's Employees (Pay, Allowances and other condition of Service) Act, 2005 and Section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and all other powers enabling thereto, the High Court of Himachal Pradesh with prior approval of the State Government, is pleased to make the following amendment(s) in "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022":—
| Brief description of the heading | No. of the Rule | Particulars of the Rule |
| Short Title: | 1. | These Rules shall be called "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) First Amendment Rules, 2023. |
| Commencement: | 2. | These Rules shall come into force on the date of publication. |
| Amendment(s): | 3. | 1. The existing Explanation No. 4 in Part- II, Rule 4 "Establishment" of "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022" shall stand deleted. 2. The existing Sub Rule (f) in Part-II, Rule-13 "Probation" of "The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and |
other Conditions of Service) Rules, 2022" shall stand deleted.
By order,
High Court of Himachal Pradesh. Sd/- Registrar General.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1789/2024, दिनांक 26-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9068, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भनोता के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1966 को ग्राम पंचायत भनोता के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरूई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /2024, दिनांक 24-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9049, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरूई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-10-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरूई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-10-1982 को ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 17-10-1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।7223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत पंजोह, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1744/2024, दिनांक 18-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8900, दिनांक 18-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-01-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पंजोह के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पंजोह के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-01-1972 को ग्राम पंचायत पंजोह के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-01-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1745/2024, दिनांक 25-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा 7224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9064, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-07-1965 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 14-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 1. लाल सेहन पुत्र आयुव, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 2. शबीर पुत्र आयुव, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1874/2024, दिनांक 01-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9452, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी आयुव पुत्र श्री वाला, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र लाल सेहन जन्म तिथि 08-08-2014, शबीर 24-06-2020 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई हैं जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।7225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी आयुव पुत्र श्री वाला, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र लाल सेहन जन्म तिथि 08-08-2014, शबीर 24-06-2020 को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उक्त जन्म तिथीयों 08-08-2014, 24-06-2020 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 1. मरूफा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 2. रहिमा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 3. फातिमा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2692/2024, दिनांक 18-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11688, दिनांक 13-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मेहरदीन पुत्र श्री मामसैन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रीयां मरूफा जन्म तिथि 06-04-2016, रहिमा जन्म तिथि 18-11-2017, फातिमा जन्म तिथि 10-01-2019, किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई हैं जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उक्त जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेहरदीन पुत्र श्री मामसैन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रीयां मरूफा जन्म तिथि 06-04-2016, रहिमा जन्म तिथि 18-11-2017, फातिमा जन्म तिथि 10-01-2019 7226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्रीयां जिनकी जन्म तिथीयां 06-04-2016, 18-11-2017, 10-01-2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2979.80/2024, दिनांक 03-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8031, दिनांक 06-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1965 को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।7227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024
शुमा पुत्री फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1809/2024, दिनांक 27-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-80725, दिनांक 09-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया शेर बानो पत्नी फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 15-03-2005 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजिंडू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शेर बानो पत्नी फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 15-03-2005 को ग्राम पंचायत रजिंडू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उक्त की जन्म तिथि 15-03-2005 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 20-09-2024 कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2476/2024, दिनांक 03-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11063, दिनांक 30-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-12-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-12-1972 को ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-12-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024
तारीख पेशी : 20-09-2024 लेख राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।7229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 बनाम
साधारण आम जनता
विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।
प्रार्थी लेख राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड में लेख राज दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम खेम राज दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल चम्बी के राजस्व अभिलेख में खेम राज की बजाये खेम राज उर्फ लेखराज दुरुस्त करने के आदेश पारित करें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि खेम राज के नाम को लेख राज दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 20-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024
तारीख पेशी : 20-09-2024 रत्न चंद पुत्र सुखो, निवासी गांव/मुहल्ला सलुई, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
साधारण आम जनता
विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।
प्रार्थी रत्न चंद पुत्र सुखो, निवासी गांव/मुहल्ला सलुई, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र में रत्न चंद दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल गोहंद के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रत्नों दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल गोहंद के राजस्व अभिलेख में रत्नों की बजाये रत्न चंद दुरुस्त करने के आदेश पारित करें। 7230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि रतनो के नाम को रत्न चंद दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 16-09-2024 सुरजीत कुमार पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव/मुहल्ला डीवरी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
साधारण आम जनता
विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।
प्रार्थी सुरजीत कुमार पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव/मुहल्ला डीवरी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टपुन, विकास खंड मैहला में सुरजीत कुमार दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल वसोधन के मुहाल वसोधन व पटवार सर्कल मंगला के मुहाल टपुन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरजीत दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल वसोधन के मुहाल वसोधन व पटवार सर्कल मंगला के मुहाल टपुन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरजीत की बजाये सुरजीत कुमार दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि सुरजीत के नाम को सुरजीत कुमार दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024
तारीख पेशी : 20-09-2024 विश्वाजीत पुत्र पृथीचंद, निवासी गांव/मुहल्ला धडोग, शहर चम्बा, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
साधारण आम जनता
विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।
प्रार्थी विश्वाजीत पुत्र पृथीचंद, निवासी गांव/मुहल्ला धडोग, शहर चम्बा, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड Department of Food civil Supplies & Consumer Affairs Govt. of H.P. द्वारा जारी राशन कार्ड संख्या HP-20143-20869 में उनका नाम विश्वाजीत दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के मुहाल चम्बा शहर-II के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विश्वामित्र दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल चम्बा शहर- II के राजस्व अभिलेख में विश्वामित्र की बजाये विश्वाजीत दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि विश्वामित्र के नाम को विश्वाजीत दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024-387 तारीख पेशी : 30-09-2024 श्रीमती लता उर्फ ललिता देवी पुत्री जसवन्त सिंह पुत्र नानकु, निवासी गांव बाहरेई, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
साधारण आम जनता
7232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।प्रार्थिया श्रीमती लता उर्फ ललिता देवी पुत्री जसवन्त सिंह पुत्र नानकु, निवासी गांव बाहरेई, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खंड चम्बा में लता उर्फ ललिता देवी दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल साहो के मुहाल प्रोथा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम लता दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल साहो के मुहाल प्रोथा के राजस्व अभिलेख में लता की बजाये लता उर्फ ललिता देवी दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि लता के नाम को लता उर्फ ललिता देवी दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 29-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 39883/2024, दिनांक 05-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/17006, दिनांक 05-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) राशन कार्ड जिसमें आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-09-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-02-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख7233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3603/2024, दिनांक 23-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15476, दिनांक 21-08-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) रिपार्ट ग्राम पंचायत सचिव, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 21-08-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-04-1973 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवी को पारित कर दिये जाएंगे।7234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 23-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3634/2024, दिनांक 24-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15004, दिनांक 16-08-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) राशन कार्ड, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-08-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03-11-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवी को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3503/2024, दिनांक 08-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13116, दिनांक 12-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-10-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 56/2024 ना0 ता0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2024/ तारीख दायर : 06-09-2024 पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह, गांव व परगना राजनगर, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादि।
बनाम
आम जनता7236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र। पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह, गांव व परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, आधार कार्ड में पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृा राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम पवन पुत्र श्री नर सिंह दर्ज है जोकि गलत है।
अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नमा पवन पुत्र श्री नर सिंह की जगह पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा राजनगर को पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-09-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Asha Kumari d/o Late Gurdhiyan, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public.
2. Commissioner-cum-Registrar, Births and Deaths, MCD Dharamshala.
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Asha Kumari d/o Late Gurdhiyan, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Gurdhiyan s/o Rasala की जन्म/मृत्यु तिथि 01-06-1974 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gurdhiyan की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sajan Kumar s/o Harbans Lal, r/o Ward No. 1, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public.
2. Commissioner-cum-Registrar, Births and Deaths, MCD Dharamshala.
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sajan Kumar s/o Harbans Lal, r/o Ward No. 1, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Sajan Kumar s/o Harbans Lal की जन्म तिथि 09-01-1999 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Wnagyal की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/जन्म रजि./2024
तारीख पेशी : 24-10-2024 श्रीमती रुप रानी पुत्री श्री आत्मा राम, गांव धौलपुर, डा0 टटवाली, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)7238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टटवाली में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।
श्रीमती रुप रानी पुत्री श्री आत्मा राम, गांव धौलपुर, डा0 टटवाली, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत टटवाली के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1973 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत टटवाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत टटवाली को पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम पंजीकरण करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व उतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थिया का नाम पंजीकृत करने बारे आदेश पारित का दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 02/जन्म एवं मृत्यु/2024
तारीख पेशी : 24-10-2024 श्री चमन लाल पुत्र रणिया राम, गांव भटोली समियालां, डा0 दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दियाणा में मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।
श्री चमन लाल पुत्र रणिया राम, गांव भटोली समियालां, डा0 दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत दियाणा के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी माता श्रीमती रतनी देवी विधवा रणिया राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 17-09-2012 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत दियाणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत दियाणा को मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।7239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त की माता की मृत्यु पंजीकरण करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थी की माता की मृत्यु पंजीकृत करने बारे आदेश पारित का दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 22/BDR/2024
श्री भीम सिंह राणा पुत्र गीगा राम, निवासी दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्री भीम सिंह राणा पुत्र गीगा राम, निवासी दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके भाई श्री जय सिंह राणा पुत्र गीगा राम की मृत्यु दिनांक 16-03-2004 को महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा। आज दिनांक 19-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज मुकद्दमा संख्या : 19/C/2024
. . प्रार्थी। श्री शालिंदर राणा पुत्र मोहन लाल, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)7240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्री शालिंदर राणा पुत्र मोहन लाल, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पिता का नाम अनुसार प्रधान रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण-पत्र में मोहन लाल दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरुग में उसके पिता का नाम चुहड़ सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल दरुग में दुरुस्त करके मोहन लाल करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 19-09-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 23/BDR/2024
श्रीमती लता देवी पुत्री रूमी राम, निवासी ननवार व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल धाबी दबला, . . प्रार्थी। तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्रीमती लता देवी पुत्री रूमी राम, निवासी ननवार व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल धाबी दबला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-10-1972 को महाल ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ननवार में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।7241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 12-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज मुकद्दमा संख्या : 22/C/2024
. . प्रार्थी। श्री अशोक कुमार राणा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्री अशोक कुमार राणा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अशोक कुमार राणा दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में उसका नाम अशोक कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में दुरुस्त करके अशोक कुमार राणा करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 24-09-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सिकंदरा देवी पत्नी रवि कुमार, गांव व डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत संसाल
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे। सिकंदरा देवी पत्नी रवि कुमार, गांव व डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 21-03-2008 को ग्राम पंचायत संसाल में हुआ था जो कि सम्बन्धित पंचायत संसाल के रिकार्ड में पंजीकृत न है।7242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता हैं कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपाि हो तो वह दिनांक 24-10-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 64/2024 तारीख मजरूआ : 24-09-2024 आगामी पेशी : 24-10-2024 श्री लूदर चन्द पुत्र स्व0 श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।
श्री लूदर चन्द पुत्र स्व0 श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता स्व0 श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम की मृत्यु दिनांक 15-03-1954 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भलाण-II के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपने पिता स्व0 श्री हुन्दर चन्द की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड भलाण-II में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार प्रति, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह 24-10-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11ः00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई लाएगी।
आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।7243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 63/2024 तारीख मजरूआ : 24-09-2024 आगामी पेशी : 24-10-2024 श्री लूदर चन्द पुत्र स्व0 श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।
श्री लूदर चन्द पुत्र स्व0 श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के दादा स्व0 श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु दिनांक 20-04-1959 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भलाण-II के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपने दादा स्व0 श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड भलाण-II में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार प्रति, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह 24-10-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11ः00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई लाएगी।
आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। राम लाल पुत्र श्री निरम दास, निवासी छलाण, डा0 व तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा। 7244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 राम लाल पुत्र श्री निरम दास, निवासी छलाण, डा0 व तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थी के बेटे की जन्म तिथि 03-01-2007 व नाम कार्तिक ग्राम पंचायत करांगला में दर्ज न है। इसलिए मैं अपने बेटे का ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि 03-01-2007 व नाम कार्तिक पंजीकृत करवाना चाहता हूं। आवेदक ने शपथ पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरे बेटे की जन्म तिथि व नाम को सम्बन्धित ग्राम पंचायत करांगला रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण सम्बंधित ग्राम पंचायत करांगला के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत करांगला को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। ब्रेस्तु राम पुत्र श्री जिउं नाथ, निवासी बजेटली, डा0 सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझोली टिपर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।
ब्रेस्तु राम पुत्र श्री जिउं नाथ, निवासी बजेटली, डा0 सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 08-09-1950 व नाम ब्रेस्तु राम ग्राम पंचायत मझोली टिपर में दर्ज न है। इसलिए मैं अपना नाम व जन्म तिथि 08-09-1950 को ग्राम पंचायत मझोली टिपर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करवाना चाहता हूं। आवेदक ने शपथ पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरी जन्म तिथि व नाम को सम्बन्धित ग्राम मझोली टिपर के रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण सम्बंधित ग्राम पंचायत मझोली टिपर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 28-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत मझोली टिपर को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 108/2023 तारीख दायर : 24-08-2024 अगली सुनवाई : 25-10-2024 श्री दारा सिंह पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव धौंआ, डा0 किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख किन्नू में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री दारा सिंह पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव धौंआ, डा0 किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण बारे व उनके नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत किन्नू में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि अज्ञानतावश अपने पुत्री का पंजीकरण पंचायत अभिलेख किन्नू में दर्ज न कर सका है जिसकी जन्म तिथि निम्न है :-
| क्रम सं0 | सदस्य का नाम | सम्बन्ध | तारीख जन्म |
| 1. | स ंजना | पुत्री | 01-04-2011 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।7246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 56 IX/2019 तारीख मरजुआ : 22-07-2019 तारीख पेशी : 23-10-2024 1. श्रीमती नीना देवी पुत्री राजेन्दर सिंह, निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला . . प्रार्थिया। (हि0प्र0) आदि
बनाम
1. उपेन्दर, 2. मनोहर लाल, 3. दलीप सिंह, 4. शकुन्तला, 5. राजकुमार उर्फ राज कपुर, सभी पुत्र/पुत्रियां ध्यान सिंह, गांव जोटलू, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. सुरजीत सिंह व 7. चंद्र सिंह, दोनों पुत्र रूप सिंह, 8. अशोक कुमार पुत्र राजेन्दर, 9. सेवा चंद्र पुत्र सदापुर, 10. श्रीमती लीला वती, 11. श्रीमती किमा वती, 12. श्रीमती पुनम, 13. उरषान डोलमा, सभी पुत्रियां/पत्नी वामगचु, 14. श्रीमती संगीता पत्नी टेक सिंह, 15. शान सेन, 16. ठाकुर सिंह, 17. कोनेओ नजमल सभी पुत्रगण नमजा थीमना, 18. छेरिंग दोरजे, 19. जतन सेन, 20. नेपाल सिंह सभी पुत्रगण चीवा राम, 21. श्रीमती शशी, 22. श्रीमती सुनीता दोनो पुत्रियां सुंदर देवी, 23. श्रीमती संनीता पत्नी अशवनी, उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) के वासी है। . . प्रतिवादीगण। श्रीमती नीना देवी पुत्री राजेन्दर सिंह, निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 32/52, किाा 4, रकबा 01-31-98 हैक्ट., वाका महाल जोटलु, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।
अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 23 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 23-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज तारीख 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) नं0 मुकद्दमा : 99/2024 तारीख दायर : 24-02-2020 अगली सुनवाई : 28-10-2024 श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम7247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 1. श्री इन्द्र सैन पुत्र स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती कौला देवी पुत्री स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) हालाबाद पत्नी श्री गोकल राम, निवासी गांव मझगांव, डा0 शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती सैलु देवी पुत्री स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) हालाबाद पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व डा0 डकोलर, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती ठुमनी देवी विधवा स्व0 श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती बालू पुत्री स्व0 श्री शुकरू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) हालाबाद पत्नी स्व0 श्री शोई राम, निवासी गांव कन्नै, डा0 बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती चेंखी पुत्री स्व0 श्री शुकरू, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) हालाबाद पत्नी श्री डुमणू, निवासी गांव व डा0 मझेवली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 89/201, खसरा नं0 1580/1129, रकबा तादादी 00-78-98 है0, वाका चक किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 89/201, खसरा नं0 1580/1129, रकबा तादादी 00-78-98 है0 मौजा किन्नू में रकबा 00-03-04 है0 भूमि वादी ने श्रीमती ठुमनी विधवा स्व0 श्री डूमणू, निवासी गांव व डा0 किन्नू प्रतिवादी क्रम सं0 6 पेशानी दरख्वास्त हजा से वर्ष 1985 से हासल कर रखी है जिस पर वादी का कब्जा वर्ष 1985 से ही बिना किसी रोक-टोक के चला आ रहा है। उक्त रकबा में से करीब 00-01-52 है0 पर पक्का मकान तामीर किया हुआ है तथा बाकी बची भूमि पर मुफाद फसल आलु आदि का सेता आ रहा है। यह कि जितनी भूमि वादी के कब्जे में मौका पर है उतने रकबा का ततीमा मौका पर काटकर राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करवा कर श्री सुख दास पुत्र श्री खोंई राम का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में श्री सुख दास पुत्र श्री खोंई राम का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 11-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)
Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.).
Versus
7248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 General Public . . Respondent.Whereas, Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) in the records of Secretary-cum-Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural) (H.P.):—
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Kalavati | Self | 10-02-1964 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Secretary-cum-Registrar Gram Panchayat Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 22-10-2024 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/- Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Shimla(R), District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत कार्यकारी उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री शैलेन्दर शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम व डा0 शाया छबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।
बनाम
आम जनता
श्री शैलेन्दर शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम व डा0 शाया छबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अपनी पुत्री की अंक तालिका में माता के नाम को दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की बेटी कु0 सुर्यांशी शर्मा की दसवीं की अंक तालिका में माता का नाम नीतू (Nitu) गलत दर्ज किया गया है जिस कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपनी बेटी की अंक तालिका में माता का नाम दुरुस्त कर नीतू राज (Neetu Raj) करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सुर्यांशी शर्मा पुत्री शैलेन्दर शर्मा की अंक तालिका में उसकी माता का नाम दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर ऐतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा7249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 सीबी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा कु0 सुर्यांशी शर्मा की अंक तालिका में उसकी माता का नाम दुरुस्त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-11-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी उप-मण्डल दण्डाधिकारी
एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरूराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरूराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5063, दिनांक 16-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-03-1968 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पुरूवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरूराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 24-09-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।7250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAME I, Komal Kumari w/o Sh. Sanjiv Kumar, r/o Village Jarer, P.O. Tour Khola, Teh. Sandhole, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ansukumar to Ansh Kumar for all purposes in future. Please note.
KOMAL KUMARI
w/o Sh. Sanjiv Kumar,
r/o Village Jarer, P.O. Tour Khola,
Teh. Sandhole, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Aparna w/o Mr. Jayant Pathak, r/o Pathak Niwas, M.L.S.M. College Road, Chatrokhari, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) have changed my name to Aparna Pathak.
APARNA
w/o Mr. Jayant Pathak,
r/o Pathak Niwas, M.L.S.M. College Road,
Chatrokhari, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Pooja Kumari d/o Sh. Sukh Dev Kaushal and w/o Mr. Rajinder Kumar, Village Fagog, P.O. Baloh, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my father's army service records and other documents my father's name is Sukh Dev Kaushal while in the educational certificates my father's name is recorded as Sukh Dev. The name Sukhdev Kaushal and Sukh Dev should be considered the same. Please note.
POOJA KUMARI
d/o Sh. Sukh Dev Kaushal and w/o Mr. Rajinder Kumar,
Village Fagog, P.O. Baloh,
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).
7251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAMEI, Rajneesh Kumar Sharma s/o Madan Lal, r/o Village Kasba Kohasan, P.O. Bara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that in school certificate (10th class) of my son (Anikshay Upmanyu), my name is wrongly entered as Rajneesh Sharma instead of Rajneesh Kumar Sharma. Concerned please note.
RAJNEESH KUMAR SHARMA
s/o Madan Lal,
r/o Village Kasba Kohasan, P.O. Bara,
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Prithi Pal Sharma s/o Late Sh. Luder Ram Sharma, r/o Vill. Barkari, P.O. Rajot, Sub- Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Bank of Baroda, my pension order No. 77247 (EC Number 35623) my name is wrongly entered as Prithi Paul instead of my correct name Prithi Pal Sharma. Concerned Note.
PRITHI PAL SHARMA
s/o Late Sh. Luder Ram Sharma,
r/o Vill. Barkari, P.O. Rajot,
Sub-Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
Fuli Ram s/o Loharu Ram, VPO Padhar, Tehsil Padhar, Distt Mandi (H.P.) my minor daughter name Shalini Thakur wrongly entered in Adhaar No. 3268 0322 4798. Correct name is Ishani Thakur. Note please.
FULI RAM
s/o Loharu Ram,
VPO Padhar, Tehsil Padhar,
Distt Mandi (H.P.).
7252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2024/01 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAMEI, Vinod Kumar, r/o Vill. Baghni, P.O. Sidhbari, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that my correct name is Vinod Kumar instead of Vinod & my wife's name is Vandna Devi instead of Vandna in my daughter's Mahi Kapoor's school record.
VINOD KUMAR,
r/o Vill. Baghni, P.O. Sidhbari,
Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
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