राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर निगम मंडी
अधिसूचना
दिनांक, 15 अक्तूबर, 2024
संख्या : यू०डी०-एम०सी०-मंडी-2024-7173.-- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 395 के खंड (1) के उप-खंड (6) के साथ पठित धारा 35 और धारा 36 165—राजपत्र/2024-05-11-2024 (7563) 7564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, मंडी द्वारा नगर निगम मंडी (महापौर, उप-महापौर और पार्षदों को सुविधाएं) उपविधि, 2022 में किए गए निम्नलिखित संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 397 के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से नगर निगम मंडी के क्षेत्र में लागू होंगे अर्थातः-- 1. संक्षिप्त नाम.--इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम नगर निगम मंडी (महापौर, उप महापौर और पार्षदों के लिए सुविधाएं) ( संशोधन) उप-विधियां 2024 होगा।
2. उप-विधियां 3 में संशोधन.--उप-विधि 3 में, "राशि रु० 20000 और 15000" के स्थान पर क्रमशः "राशि रु० 24000 और 18000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उप-विधियां 9 में संशोधन.--उप-विधि 9 में, "राशि रु० 7000" के स्थान पर "राशि रु० 8400" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
हस्ताक्षरित/- आयुक्त, नगर निगम, मंडी।
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OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION, MANDI, HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Dated, the 15th October, 2024
No. UD-MC-MND-2024-7173.—The following amendment in the Municipal Corporation Mandi (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) Bye-Laws, 2022 made by the Municipal Corporation, Mandi in exercise of the powers conferred by sub-clause (6) of clause (1) of Section 395, read with Section 35 and sub-section (3) of Section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) are hereby published for general information as required under Section 397 of the said Act and shall come into force within the area of Municipal Corporation Mandi from the date of publication of this notification in the Rajpatra (extra ordinary) Himachal Pradesh, namely:—
1. Short title.—These Bye-laws may be called the Municipal Corporation Mandi (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) (Amendment) Bye-Laws, 2024.
2. Amendment of Bye-laws 3.—In Bye-Laws for the figure "20000" and "15000" the figure "24000" and "18000" shall respectively be substituted.
3. Amendment of Bye-Laws 9.—In Bye-Laws 9 for the figure "7000" the figure "8400" shall be substituted.
Sd/-
Commissioner,
Municipal Corporation, Mandi.
7565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 29th October, 2024
Comp. No.: 27354 , File No. : HFW-B-B015/1/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of the following sixteen (16) faculty posts in various departments for Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur with immediate effect in the public interest as per details given below:—
| Sl. No. | Name of Department | Name & Number of Faculty Post | |
| Associate Professor | Assistant Professor | ||
| 1. | General Medicine | 01 | 03 |
| 2. | Paediatrics | 01 | 01 |
| 3. | General Surgery | 01 | 03 |
| 4. | Orthopaedics | 01 | 01 |
| 5. | Anaesthesia | 01 | 01 |
| 6. | Radiology | 01 | 01 |
| TOTAL | 06 | 10 |
The above newly created faculty posts shall be filled up on regular basis in accordance with the provisions of the R&P Rules.
This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide its U.O. No.56150403-Fin-F(B)-1-10/2019 dated 08-10-2024.
By order, Sd/- Secretary (Health).
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,
BILASPUR, DISTRICT BILASPUR
NOTIFICATION
Dated the 24th October, 2024
Endst. No.I/504491/2024.—Whereas, the Government of Himachal Pradesh, vide Notification No. FDS-A(3)-7/2016-I, dated 9th May, 2023, has invoked the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977. Therefore, in supersession of all previous notifications issued in this behalf and in exercise of the powers vested in me under Sub-clause(d) of clause3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 7566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 1977, I, Abid Hussain Sadiq, I.A.S, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur, do hereby fix the maximum margin of profit on the commodities listed in schedule-I appended to the order ibid, which dealers in Bilaspur District can charge on wholesale and retail sale transactions, as under:—
| Schedule-I | |||||
| Sl. No. | Name of Commodity | Maximum wholesale Margin | Maximum retail sale margin | ||
| 1. | Foodgrains(Wheat, Grams, Barley and Rice)including their products. | 2½% | 5½% | ||
| 2. | Gur, Shakkar & Khandsari | 2½% | 5½% | ||
| 3. | Sugar | 2½% | 5½% | ||
| 4. | Pulses(All kinds) | 2½% | 5½% | ||
| 5. | Paper | 2½% | 5½% | ||
| 6. | Liquefied Petroleum Gas | RSP+additional cooliage fixed by the District Magistrate, Bilaspur. | |||
| 7. | Kerosene Oil | As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time. | |||
| 8. | Diesel | As fixed by the Oil Companies from time to time. | |||
| 9. | Coarse wool/common cloth | 2½% | 5½% | ||
| 10. | Eggs | 5% | 7½% | ||
| 11. | Bread | 7½% | 8½% | ||
| OR | |||||
| As per print rates | |||||
| 12. | Meat, Chicken and Fish | As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time | |||
| 13. | Edible Oil/Vegetable Oil/H.V.Oil, except Loose Mustard Oil and those sold in packets. | 2½% | 4% OR as per printed price | ||
| 14. | Cooked Food served in any establishment excluding Hotels/Restaurant registered with the Tourism department. | As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time | |||
| 15. | Milk, Curd and Cottage Cheese | As fixed by the District Magistrate, Bilaspur time to time | |||
| 16. | Fruits and Vegetables: | ||||
| 1. Fruits | 5%+(1% market fee if applicable). | 24% (including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges). | |||
| 2. Non-Perishable Vegetables: [Onion, Potato, Garlic,Ginger, Taro Roots(Arbi) and Zimikand]. | 5%+(1% market fee if applicable) | 24% (including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges) | |||
| 3. All other perishable vegetables | 5%+(1% market fee if applicable) | 39%(including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges). | |||
| 17. | Bottled Beverages | As per company's printed price |
1. The element of expenditure, incurred/actually paid by a dealer to be taken into account for computing the landed cost of the commodities listed above. i.e. (i) Purchase Price, (ii) Freight, (iii) Central/Local Taxes/GST, (iv) Loading, un-loading, Carriage, (v) Market Fee, (vi) Interest on capital @ 1% for Wholesaler and Retailer on item No.1 to 5 above. (vii) Other incidental charges @ 1% for Wholesaler and Retailer on item No. 1 to 5 above.(viii) 1% shortage may be allowed over and above the margin of profit calculated as per instructions. No shortage will however be allowed in the case of H.V.Oil sold in packs upto 5 kgs. In the case of Gur, Shakkar and Khandsari shortage upto 2% may be allowed.
Note.—This condition will not be applicable on fruits and vegetables, as all incidental charges have already been included in their retail margin of profit.
2. The dealer engaged in Wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:
(1) Foodgrains, Gur, Shakkar, Khandsari, Sugar, Pulses, Salt = One Quintal (2) Bread = Ten Number (3) Paper = One Ream (4) Eggs = One Hundred (5) Fruits and Vegetables = 20 Kgs. (6) Meat, Chicken, Fish, Curd and Cottae Cheese =10Kgs. (7) Bottled Beverages = 24 Nos.
4. The below terms and conditions will be applicable for vegetables & fruits:-
(4.1) No Wholesaler or retailer shall charge more than the margin of profit as fixed above.
(4.2) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue Form R to every farmer/grower at the time of purchase of fruits and vegetable form them and retain its one copy with him/her.
(4.3) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue From Q to every retailers showing rates of each fruit and vegetable sold to the retailers. On this Form /Cash memo, he or she shall display rate of the fruits/vegetables as per Form R and Charge his/her margin of profit/ commission as shown at column 3 above, which shall be shown separately on Form Q and he/she shall retains its one copy with him/her.
(4.4) The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
7568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946(4.5) Every Retailers shall display price list of the fruits and vegetables available with him/her in business premises in such a way that it may easily be seen by every customer.
(4.6) Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following: Fruits and Vegetables = 20 Kg.
(4.7) All Sub Divisional Magistrates, all Deputy Superintendent of Police and all Inspectors Food Civil Supplies and Consumers Affairs, in Distt. Bilaspur shall ensure compliance of this notification in letter and spirit.
(4.8) The Secretary, APMC Bilaspur shall ensure issuance of Form-R and From-Q by the Commission Agent in Vegetable markets in the district.
This notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.
By order
Sd/- (ABID HUSSAIN SADIQ, I.A.S.), District Magistrate,Bilaspur, District Bilaspur ( H.P.).
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 22/तह/2024
तारीख पेशी : 23-11-2024 1. अमीत कुमार पुत्र कृष्ण चन्द, गांव ठेहडू उपरला, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2. रीता देवी पुत्री श्री किशोरी लाल, गांव रोपड़ी, डा0 महाराजनगर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी श्री अमीत कुमार पुत्र कृष्ण चन्द, गांव ठेहडू उपरला, डा0 कोसरी, तहसील . . प्रार्थीगण। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अमीत कुमार पुत्र कृष्ण चन्द, गांव ठेहडू उपरला, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने वर्तमान में पत्नी श्री अमीत कुमार पुत्र कृष्ण चन्द, गांव ठेहडू उपरला, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर हो कर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि अमीत कुमार का विवाह दिनांक 20-08-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज से रीता देवी से निवासी महाल रोपड़ी, डा0 महाराज नगर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। वह तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि का संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत उपरला ठेहडू में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।7569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित पंजीकार ग्राम पंचायत उपरला ठेहडू को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-10-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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कार्यालय नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 06/NT/C/2024 तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख पेशी : 19-11-2024 उषा देवी पुत्री राम सिंह, वासी महाल सुनहेत, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पजिकीण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में उषा देवी, वासी महाल सुनहेत, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-07-1954 को महाल सुनहेत, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था लेकिन मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरालधार के अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधाण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त उषा देवी पुत्री राम सिंह, वासी महाल सुनहेत, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित प्रस्तुत कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 ब अदालत (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
20-11-2024 मिसल नं0 : तकसीम तारीख पेशी : 02/2024/TEH 04/2024/TEH
दुनी चन्द बनाम रिखी उपनाम रजिन्दर आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 90, खसरा नं0 172, किाा 1, रकबा 0-00-86 है0 व खाता नं0 81, खतौनी नं0 98, खसरा नं0 501/64, किाा 1, रकबा 0-00-96है0 स्थित महाल बाड़छ, पटवार वृा चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी रिखी उपनाम राजिन्दर पुत्र फुमण पुत्र सूवा, शिवजिन्दर सिंह, विशाल सिंह पुत्र व श्रीमती नविता पुत्री करतार सिंह पुत्र फुमण, प्रकाश चन्द पुत्र रमेल सिंह, समस्त स्थित महाल बाड़छ, मौजा तकीपर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी को इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
20-11-2024 मिसल नं0 : तकसीम तारीख पेशी : 03/2024/TEH 07/2024/TEH
दुनी चन्द बनाम रिखी उपनाम रजिन्दर आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 76, खतौनी नं0 93, खसरा नं0 140, किाा 1, रकबा 0-001-59 है0 व खाता नं0 75, खतौनी नं0 92, खसरा नं0 503/426/148/505/427/148, 507/428/148, 509/429/148, 449/172/450/172, किाा 6, रकबा 0-09-18 है0 स्थित महाल बाड़छ, पटवार वृा चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.
7571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी रिखी उपनाम राजिन्दर पुत्र फुमण पुत्र सूवा, रवि कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र बक्शी, शिवजिन्दर सिंह, विशाल सिंह पुत्र व श्रीमती नविता पुत्री करतार सिंह पुत्र फुमण व देश राज पुत्र वेली राम व श्रीमती रेशमा देवी पत्नी देश राज पुत्र वेली राम, प्रकाश चन्द पुत्र रमेल सिंह, समस्त स्थित महाल बाड़छ, मौजा तकीपर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी को इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते है हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
20-11-2024 मिसल नं0 : तकसीम तारीख पेशी : 06/2024/TEH 05/2024/TEH
दुनी चन्द बनाम रिखी उपनाम रजिन्दर आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 78, खतौनी नं0 95, खसरा नं0 63, किाा 1, रकबा 0-02-75 है0 व खाता नं0 80, खतौनी नं0 97, खसरा नं0 502/64, किाा 1, रकबा 0-32-69 है0 स्थित महाल बाड़छ, पटवार वृा चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी रिखी उपनाम राजिन्दर पुत्र फुमण पुत्र सूवा, रवि कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र बक्शी, शिवजिन्दर सिंह, विशाल सिंह पुत्र व कुमारी नविता पुत्री करतार सिंह पुत्र फुमण व प्रकाश चन्द पुत्र रमेल सिंह पुत्र जफा, समस्त स्थित महाल बाड़छ, मौजा तकीपर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 7572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 20/2024 तारीख दायर : 18-10-2024 तारीख पेशी : 19-11-2024 प्रार्थिया तनुवाला पुत्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म/मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थिया तनुवाला पुत्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 10-03-2007 हो हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत जमानावाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2024 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-10-2024 19-11-2024 33/24/TEH
प्रार्थी सुखदेव सिंह पुत्र संगत सिंह, निवासी गांव व डा0 समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम7573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल आईमा व महाल समीपुर, मौजा व पटवार वृा समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महिन्दर सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुखदेव सिंह पुत्र संगत सिंह दर्ज है, जो कि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम महिन्दर सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र संगत सिंह दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 19-11-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-10-2024 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 16/2023
श्री उमर सुख पुत्र श्री भाग सुख, निवासी पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्री उमर सुख पुत्र श्री भाग सुख, निवासी पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपनी पुत्री कु0 मीनाक्षी की जन्म तिथि 15-03-2011 दर्शाई है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए कु0 मीनाक्षी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कु0 मीनाक्षी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की 7574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।
आज दिनांक 20-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 07/2024
श्रीमती प्रीतम कुमारी पत्नी आतम सिंह, गांव कण्डार, डा0 नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्रीमती प्रीतम कुमारी पत्नी आतम सिंह, गांव कण्डार, डा0 नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपने पुत्र श्री आहिल युलाम की जन्म तिथि 13-01-2018 दर्शाई है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थिया ने अपने पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।
आज दिनांक 20-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।7575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 10/2024
श्रीमती रोशनी देवी पुत्री सनम बर, गांव शांगो, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्रीमती रोशनी देवी पुत्री सनम बर, गांव शांगो, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 03-07-1973 दर्शाई है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया ने स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटगांव, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।
आज दिनांक 20-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 21/2024
श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री पुरन बहादुर, गांव शांगो, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण। 7576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 यह दरख्वास्त श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री पुरन बहादुर, गांव शांगो, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपने पुत्र शंकर व राजू की जन्म तिथि 25-06-1987 व 01-02-1985 दर्शाई है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थिया के बेटों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हित्तबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के बेटों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटगांव, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।
आज दिनांक 15-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Chanchla Devi w/o Sh. Yog Raj Sharma, r/o Village Kotla, P.O. Jalari, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Arti Sharma to Chanchla Devi for all purposes in future. Please note.
CHANCHLA DEVI
w/o Sh. Yog Raj Sharma,
r/o Village Kotla, P.O. Jalari,
Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Lalit Kumar s/o Sh. Hari Chand, r/o Village Dharam Pur, P.O. Thana, Teh. Baddi, Distt. Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Anirudh to Ankit Sharma.
LALIT KUMAR
s/o Sh. Hari Chand,
r/o Village Dharam Pur, P.O. Thana,
Teh. Baddi, Distt. Solan (H.P.).
7577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAMEI, No. 110404W, Ex-CHELP Yashpal Singh s/o Late Sh. Sher Singh, r/o Village & P.O. Tiara, Distt. Kangra (H.P.) declare that my son name in my Navy service record wrongly entered as Aditya Vardhan Singh, whereas his correct name is Aadityavardhan Singh Mankotia.
YASHPAL SINGH
s/o Late Sh. Sher Singh,
r/o Village & P.O. Tiara,
Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, No. 110404W, Ex-CHELP Yashpal Singh s/o Late Sh. Sher Singh, r/o Village & P.O. Tiara, Distt. Kangra (H.P.) declare that my daughter name in my Navy service record wrongly entered as Aanandita, whereas her correct name is Aanandita Singh.
YASHPAL SINGH
s/o Late Sh. Sher Singh,
r/o Village & P.O. Tiara,
Distt. Kangra (H.P.) .
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CHANGE OF NAME
I, Neeta w/o Kamlesh Kumar, r/o Village Bhoodpur, P.O. Shambhuwala, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Neeta instead of Anita Devi which needs to be corrected in my documents. All concerned please may note.
NEETA
w/o Kamlesh Kumar,
r/o Village Bhoodpur, P.O. Shambhuwala,
Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Tara Devi w/o Sh. Karam Chand, r/o Village Tipra, P.O. Masool Khana, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) have changed my name from Tara Devi to Roshni Devi.
TARA DEVI
w/o Sh. Karam Chand,
r/o Village Tipra, P.O. Masool Khana,
Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).
7578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2024/14 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAMEI, Sanjna Kumari w/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Bagh, P.O. Kohla, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sanjeevna Devi to Sanjna Kumari for all purposes in future. Please note.
SANJNA KUMARI
w/o Sh. Rajesh Kumar,
r/o Village Bagh, P.O. Kohla,
Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rishika w/o Sh. Gaurav Sondhi, r/o Ward No. 3, H. No. 39, Nadaun, P.O. & Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Padmavati to Rishika for all purposes in future. Please note.
RISHIKA
w/o Sh. Gaurav Sondhi,
r/o Ward No. 3, H. No. 39, Nadaun,
P.O. & Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।