राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2024
संख्या : एफ०डी०एस०-ए(3)-1/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 166-राजपत्र/2024-06-11-2024 (7579)7580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 सरकार के परामर्श के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०डी०एस०-ए (3)-1/2004-लूज, तारीख 13 मई, 2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 मई, 2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का संशोधन का प्रस्ताव करते है और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है;
इन प्रारूप नियमों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, एस०डी०ए० काम्प्लेक्स ब्लाक नं० 42 कसुम्पटी, शिमला-171 009 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई हो/हों पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
अनुसूची -9
(नियम 8 और 10 देखें )
बाटों ,मापों और तोल तथा माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस 1. (क) बुलियन बाट;
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 10 कि० र्गा० | 60.00 |
| 5 कि ०र्गा० | 40.00 |
| 2 कि० र्गा०. | 40.00 |
| 1 कि० र्गा० | 40.00 |
| 500 र्गा० | 30.00 |
| 200 र्गा० | 30.00 |
| 100 र्गा० | 30.00 |
| 50 र्गा० | 30.00 |
| 20 र्गा० | 30.00 |
| 10 र्गा० | 30.00 |
| 5 र्गा० | 30.00 |
| 2 र्गा० | 30.00 |
| 1 र्गा० | 30.00 |
कैरेट (ख) बाटः
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 100 र्गा ० (500 कै रेट) | 40.00 |
| 40 र्गा ० (200 कै रेट) | 40.00 |
| 20 र्गा ० (100 कै रेट) | 40.00 |
| 10 र्गा ० (50 कै रेट) | 40.00 |
| 4 र्गा ० (20 कै रेट) | 40.00 | ||
| 2 र्गा ० (10 कै रेट) | 40.00 | ||
| 1 र्गा ० (5 कै रेट) | 40.00 | ||
| 400 मि० र्गा० (2 कै रेट ) | 40.00 | ||
| 200 मि० र्गा० (1 कै रेट ) | 40.00 | ||
| 100 मि० र्गा० (0.5 कै रेट) | 40.00 | ||
| 40 मि० र्गा० (0.02 कै रेट) | 40.00 | ||
| 20 मि० र्गा० (0.01 कै रेट) | 40.00 | ||
| 10 मि० र्गा० (0.05 कै रेट | 40.00 | ||
| 4 मि० र्गा० (0.02 कै रेट) | 40.00 | ||
| 2 मि० र्गा० (0.01 कै रेट) | 40.00 | ||
| 1 मि० र्गा० (0.005 कै रेट) | 40.00 |
)ग ( सिलिन्र्डिकल नॉब टाइप बाट :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 10 कि ० र्गा ० | 40.00 |
| 5 कि ० र्गा ० | 40.00 |
| 2 कि ० र्गा ० | 30.00 |
| 1 कि ० र्गा ० | 20.00 |
| 500 र्गा ० | 10.00 |
| 200 र्गा ० | 10.00 |
| 100 र्गा ० | 10.00 |
| 50 र्गा ० | 10.00 |
| 20 र्गा ० | 10.00 |
| 10 र्गा ० | 10.00 |
| 5 र्गा ० | 10.00 |
| 2 र्गा ० | 10.00 |
| 1 र्गा ० | 10.00 |
(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न)ः
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 500 र्गा ० | 10.00 |
| 200 र्गा ० | 10.00 |
| 100 र्गा ० | 10.00 |
| 50 र्गा ० | 10.00 |
| 20 र्गा ० | 10.00 |
| 10 र्गा ० | 10.00 |
| 5 र्गा ० | 10.00 |
| 2 र्गा ० | 10.00 |
| 1 र्गा ० | 10.00 |
| 50 कि० र्गा० | 50.00 |
| 20 कि० र्गा० | 40.00 |
| 10 कि० र्गा० | 40.00 |
| 5 कि० र्गा० | 40.00 |
| 2 कि० र्गा० | 30.00 |
| 1 कि० र्गा० | 20.00 |
| 500 र्गा० | 10.00 |
| 200 र्गा० | 10.00 |
| 100 र्गा० | 10.00 |
| 50 र्गा० | 10.00 |
| 20 र्गा० | 10.00 |
| 10 र्गा० | 10.00 |
| 5 र्गा० | 10.00 |
| 2 र्गा० | 10.00 |
| 1 र्गा० | 10.00 |
(च) उच्च क्षमता की तुलाई मशीन की जॉंच के लिए मानक बाटः
| अभिधान | अधिकतम अनुज्ञेय साक्षेप त्रुटि 0.5/10000 के तत्समान फीस रूपए में | अधिकतम अनुज्ञेय साक्षेप त्रुटि 3.3/10000, 1.7/10000 और 1.0/10000 के तत्समान फीस रूपए में . |
| 100 कि० र्गा० | 75.00 | 50.00 |
| 200 कि० र्गा० | 150.00 | 100.00 |
| 500 कि० र्गा० | 300.00 | 200.00 |
| 1000 कि० र्गा० | 750.00 | 500.00 |
| 2000 कि० र्गा० | 1500.00 | 1000.00 |
| 5000 कि० र्गा० | 3000.00 | 2000.00 |
2. क्षमता माप :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 100 लीटर और इससे अधिक | प्रथम 100 लीटर प्लस के लिए 50.00 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 7 रूपए अधिकतम 5000 रूपए क े अध्यधीन |
| 50 लीटर | 100.00 |
| 20 लीटर | 40.00 |
| 10 लीटर | 40.00 |
| 5 लीटर | 20.00 |
| 2 लीटर | 20.00 |
| 1 लीटर | 20.00 |
| 500 मि० ली० | 20.00 | ||
| 200 मि० ली ० | 20.00 | ||
| 100 मि० ली० | 20.00 | ||
| 50 मि० ली० | 20.00 | ||
| 20 मि० ली० | 20.00 | ||
| 10 मि० ली० | 20.00 | ||
| 5 मि० ली० | 20.00 | ||
| 2 मि० ली० | 20.00 | ||
| 1 मि० ली ० | 20.00 |
3. लम्बाई मापः
(क) अनम्यः
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 2 मीटर | 20.00 |
| 1 मीटर | 20.00 |
| 0.5 मीटर | 40.00 |
| 1 मीटर र्गैजुएटेड (प्रत्येक सेंटीमीटर पर ) | 40.00 |
| 0.5 मीटर र्गैजुएटेड (प्रत्येक सेंटीमीटर पर ) | 40.00 |
(ख) प्लास्टिक का बना /बुना हुआ/स्टील फीताः
| शुता वर्ग | प्रति मीटर फीस (रूपए में ) |
| वर्ग – I | 2.00 |
| वर्ग –II | 2.00 |
| वर्ग -III | 1.00 |
(ग) फोल्ंिडग स्केलः
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 1 मीटर | 20.00 |
| 0.5 मीटर | 20.00 |
(घ) सर्वेक्षण चेन :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 30 मीटर | 200.00 |
| 20 मीटर | 200.00 |
4. बीम स्केल वर्ग क और ख :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 200 कि० र्गा० | 800.00 |
| 100 कि० र्गा० | 600.00 |
| 50 कि० र्गा० | 300.00 |
| 20 कि० र्गा० | 300.00 |
| 10 कि० र्गा० | 300.00 |
| 5 कि० र्गा० | 200.00 |
| 2 कि० र्गा० | 200.00 |
| 1 कि० र्गा० | 200.00 |
| 500 र्गा० और उससे कम | 120.00 |
5. बीम स्केल वर्ग ग और घ :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 1000 कि० र्गा० | 400.00 |
| 500 कि० र्गा० | 400.00 |
| 300 कि० र्गा० | 400.00 |
| 200 कि० र्गा० | 200.00 |
| 100 कि० र्गा० | 200.00 |
| 50 कि० र्गा० | 40.00 |
| 20 कि० र्गा० | 40.00 |
| 10 कि० र्गा० | 40.00 |
| 5 कि० र्गा० | 30.00 |
| 2 कि० र्गा० | 30.00 |
| 1 कि० र्गा० | 30.00 |
| 500 र्गा० और उससे कम | 20.00 |
6. गैर-स्वचालित तोल उपकरण- यांत्रिक (एनलॉग) वर्ग III और IV :
| अभिधान | प्रति पीस फीस (रूपए ) |
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 | ||
| 100 टन | 2000.00 | ||
| 80 टन | 2000.00 | ||
| 60 टन | 2000.00 | ||
| 50 टन | 2000.00 | ||
| 40 टन | 2000.00 | ||
| 30 टन | 2000.00 | ||
| 25 टन | 2000.00 | ||
| 20 टन | 2000.00 | ||
| 15 टन | 2000.00 | ||
| 10 टन | 1000.00 | ||
| 5 टन | 500.00 | ||
| 3 टन | 400.00 | ||
| 2 टन | 400.00 | ||
| 1500 कि० र्गा० | 300.00 | ||
| 1000 कि० र्गा० | 300.00 | ||
| 500 कि० र्गा ० | 300.00 | ||
| 300 कि० र्गा० | 200.00 | ||
| 250 कि० र्गा० | 200.00 | ||
| 200 कि० र्गा० | 100.00 | ||
| 100 कि० र्गा० | 100.00 | ||
| 50 कि० र्गा ० | 100.00 | ||
| 30 कि० र्गा० | 100.00 | ||
| 25 कि० र्गा० | 100.00 | ||
| 20 कि० र्गा० | 60.00 | ||
| 15 कि० र्गा० | 60.00 | ||
| 10 कि० र्गा० | 30.00 | ||
| 5 कि० र्गा० | 30.00 | ||
| 3 कि० र्गा० | 30.00 | ||
| 2 कि० र्गा० | 30.00 | ||
| 1 कि० र्गा० | 30.00 | ||
| 500 र्गा० और उससे कम | 15.00 |
7. गैर-स्वचालित तोल उपकरण- इलेक्ट्रॉनिक वर्ग III और IV :
| अभिधान | प्रति पीस उपकरण फीस (रूपए ) |
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 |
| 100 टन | 2000.00 |
| 80 टन | 2000.00 |
| 60 टन | 2000.00 |
| 50 टन | 2000.00 |
| 40 टन | 2000.00 |
| 30 टन | 2000.00 |
| 25 टन | 2000.00 |
| 20 टन | 2000.00 |
| 15 टन | 2000.00 |
| 10 टन | 1000.00 |
| 5 टन | 1000.00 |
| 3 टन | 500.00 |
| 2 टन | 500.00 |
| 1500 कि० र्गा० | 250.00 |
| 1000 कि० र्गा० | 250.00 |
| 500 कि० र्गा० | 250.00 |
| 300 कि० र्गा० | 200.00 |
| 250 कि० र्गा० | 200.00 |
| 200 कि० र्गा० | 200.00 |
| 150 कि० र्गा० | 200.00 |
| 100 कि० र्गा० | 200.00 |
| 50 कि० र्गा० | 200.00 |
| 30 कि० र्गा० | 200.00 |
| 25 कि० र्गा० | 200.00 |
| 20 कि० र्गा० | 100.00 |
| 15 कि० र्गा० | 100.00 |
| 10 कि० र्गा० | 100.00 |
| 5 कि० र्गा० | 100.00 |
| 3 कि० र्गा० | 100.00 |
| 2 कि० र्गा० | 100.00 |
| 1 कि० र्गा० | 100.00 |
| 500 र्गा ० और उससे कम | 100.00 |
8. (i) गैर-स्वचालित तोल उपकरण- यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वर्ग I और II :
| क्षमता (1) | फीस (रु० ) (2 ) |
| 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि० र्गा० से अधिक | 500.00 |
| 50 कि० र्गा० से अनधिक किन्तु 10 कि० र्गा० से अधिक | 250.00 |
| 10 कि० र्गा० से अनधिक | 200.00 |
8. (ii) स्वचालित तोल उपकरण :
| क्षमता (1) | फीस (रु ० ) (2 ) |
| 100 टन से अधिक | 4000.00 |
| 100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि० र्गा० से अधिक | 500.00 |
| 50 कि०र्गा० से अनधिक किन्तु 10कि०र्गा० से अधिक | 250.00 |
| 10 कि०र्गा ० से अनधिक | 200.00 |
9. आयतनी मापक उपकरणः
(क) डिस्पेंसिंग पम्प, प्रति पम्प : रु0 1500.00 प्रति इकाई
(ख) योगकरण काउंटर : रु0 750.00 प्रति इकाई
(ग) अन्य उपकरणः
| क्षमता (1) | फीस (रु०) (2 ) |
| 100 लीटर से अधिक | प्रथम 100 लीटर क े लिए 500.00 रूपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए 250.00 रूपए. |
| 100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक | 500.00 |
| 50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक | 250.00 |
| 20 लीटर से अनधिक | 200.00 |
10. फ्लोमीटरः
बहाव गति (फ्लोरेट) 100 लीटर/मिनट तक 2000.00 रु०
बहाव गति (फ्लोरेट) 100 लीटर/मिनट से अधिक किन्तु 500 लीटर/मिनट तक 3000.00 रु०
बहाव गति ( फ्लोरेट ) 500 लीटर /मिनट से अधिक 5000.00 रु०
11. रेखीय मापक उपकरणः
टैक्सी, ऑटो रिक्शा मीटर 100 रु०7588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 अन्य मीटर 12. डाक्टरी थर्मामीटर 1.00 रूपए प्रति इकाई 13. पानी का मीटर 25 रूपए प्रति इकाई 14. पैग मापक रू
| 30 मि0 ली0 | 50.00 |
| 60 मि0 ली0 | 50.00 |
| 100 मि0 ली0 | 50.00 |
15. सी० एन० जी डिस्पेंसर : 3000 रूपए प्रति इकाई 16. एल० पी० जी डिस्पेंसर : 3000 रूपए प्रति इकाई 17. (i) 10 कि० ग्रा० तक कि क्षमता वाली काउंटर मशीन 60 रूपए प्रति इकाई (ii) 10 कि०ग्रा० से अधिक तक कि क्षमता वाली काउंटर मशीन 100 रूपए प्रति इकाई उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची -11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
"अनुसूची-11 "
(नियम 20 देखें)
विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन फीस
| कर्म स ंख्या | धारा और अपराध की प्रकृ ति | शास्तिक धारा | प्रशमन फीस |
| 1. | धारा 8 (3) मानक बाट , माप या गणना स े भिन्न मानक बाट , माप या गणना का उपयोग करना | 25. अमानक बाट या माप क े उपयोग के लिए शास्ति | प्रथम अपराध : (i) फ े रीवालों/अस्थायी के लिए रु०500 (ii) खुदरा विर्के ता–रु० 5000 (iii) थोक विर्के ता - रु०10000 (iv) निर्माता - रु०25000 (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी / भण्डारण डिपो आदि - रु०50000 |
| (vi) अन्य (सरकारी संगठन / पी एस यू /सहकारी समितियां /बैंक आदि ) रु०25000 | |||
| 2. | धारा 8 (4) मानकों क े समनुरूप बाट या माप का विनिर्माण इत्यादि करना | 27. अमानक बाट या माप क े विनिर्माण या विर्कय के लिए शास्ति | प्रथम अपराध ᳞ौहारी /वितरक/विर्के ता - रु०50000 निर्माता - रु०100,000 |
| 3. | धारा 10. किसी माल, माल के वर्ग अथवा वचनबंध के सम्बन्ध में कोई स ं᳞वहार , ᳞ौहार या संविदा ऐसे बाट, माप या अंक द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए I | 28. विहित मानकों क े उल्लंघन में कोई सं᳞वहार, ᳞ौहार या संविदा करने के लिए शास्ति | प्रथम अपराध (i) फे रीवालों /अस्थायी के लिए - रु०500 (ii) खुदरा ᳞ापारी - रु०5000 (iii )थोक ᳞ापारी- रु०10000 (iv)निर्माता - रु०25000 (v)पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - रु०50000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू / सहकारी समितियां /बैंक आदि )- रु०25000/- |
| 4. | धारा 11. बाट, माप या गणना की मानक इकाइयों के अनुसार स े अन्यथा, मूल्य या म ूल्य में परिवर्तन की स ूची उत्कथित,या घोषित करना या जारी या प्रदशित करना I | 29. अमानक इकाइयों को कोट (उद्धृत ) करने या प्रकाशित करने आदि के लिए शास्ति I | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी क े लिए - रु०500 (ii) खुदरा ᳞ापारी - रु०5000 (iii )थोक ᳞ापारी- रु०10000 (iv)निर्माता -रु०25000 (v)पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - रु०50000 ( vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू / सहकारी समितियां /बैंक आदि )- रु०25000/- |
| 5. | धारा 12. किसी भी प्रकार की कोई रूढ़ि, | 30. मानक बाट या माप के उल्लंघन में सं᳞व्हारी के | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी |
| प्रथा, ᳞व्हार, पति जो किसी वस्तु, चीज या सेवा स े सम्बंधित संविदा या अन्य करार में तोल,माप या संख्या द्वारा विनिदिष्ट मात्रा से अधिक या कम की उक्त वस्तु, चीज की मात्रा या स ेवा की मांग करना, प्राप्त करना अथवा मांग करवाना या प्राप्त करवाने की अनुज्ञा देती है , बारे I | लिए शास्ति I | क े लिए - रु०1000 (ii) खुदरा ᳞ापारी - रु०5000 (iii) थोक ᳞ापारी- रु०5000 (iv) निर्माता - रु०5000 (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - रु०10000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन/ पीएसयू/ सहकारी समितियां/बैंक आदि)- रु०10000/- | |
| 6. | धारा 17. विनिर्माता, ᳞ौहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों या रजिस्टरों का रखा जाना और मांग करने पर बाट, माप दस्तावेज, रजिस्टर निरीक्षण क े लिए प्रस्तुत करना . | 31. दस्तावेजों, आदि के पेश न किये जाने के लिए शास्ति | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी क े लिए - रु०500 (ii) खुदरा ᳞ापारी - रु०5000 (iii) थोक ᳞ापारी- रु०10000 (iv) निर्माता - रु०25000 (v) प ेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - रु०25000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू / सहकारी समितियां /बैंक आदि )- रु०25000 |
| 7. | धारा 18 (1) पूर्व प ैक की गई वस्तुओं चाहे वह विनिर्मात, प ैक, विर्कित, आयात, वितरित, परिदत्त, प्रस्थापित, अभिदशित हों क े | 36 (1)अमानक पैकजों का विर्कय आदि करने के लिए शास्ति I | यदि प्रशमन के लिए आवेदन खुदरा विर्के ताओं या थोक विर्के ताओं ᳞ौहारी द्वारा किया जाता है तो रु० 5000/- यदि प्रशमन के लिए आवेदन निर्माता या आयातकों द्वारा किया जाता है तो रु० 25000/- |
| सम्बन्ध में घोषणाओं की अनुपालना करना I | |||
| 8. | धारा 36 (2) पूर्वत प ैक की गई वस्तु की अपेक्षित शु मात्रा की अनुपालना बारे चाहे वह विनिमित एवं आयतित अथवा प ैक की गई हों . | 36 (2)निर्माता द्वारा किसी वस्तु को शु मात्रा से कम डिब्बा बंद करने पर शास्ति | यदि प्रशमन के लिए आवेदन खुदरा विर्के ताओं या थोक विर्के ताओं द्वारा किया जाता है तो 10,000 रूपए I यदि प्रशमन के लिए आवेदन निर्माता या आयातकों द्वारा किया जाता है तो 50,000 रूपए . |
| 9 . | धारा 23 बिना अनुज्ञप्ति के बाट या माप का विनिर्माण रखने के लिए शास्ति I | 45 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति I | 10000 रूपये |
| 10. | धारा 23. कोई भी ᳞क्ति किसी बाट या माप का विनिर्माण म ुरम्मत या विर्कय करना अथवा विर्कय क े लिए प्रस्थापित अभिदर्शीत या मरम्मत या विर्कय के लिए कब्जे में तब तक नहᱭ रखेगा जब तक कि वह नियंत्रक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति नहᱭ रखता है I | 46 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप की म ुरम्मत विर्कय आदि के लिए शास्ति I | 5000 रूपये |
| 11. | धारा 24 सं᳞वहार या स ुरक्षा म ें सत्यापित बाट या माप का उपयोग करना I | 33 असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति I | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा ᳞ापारी - 5000 रूपए (iii) थोक ᳞ापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) प ेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण |
| डिपो आदि ) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी स ंगठन/ पीएसयू/ सहकारी समितियां/बैंक आदि)- 25000/- रूपए | |||
| 1 2. | धारा 33 असत्यापित बाट या माप के विर्कय क े लिए शास्ति I | 33 असत्यापित बाट या माप के विर्कय के लिए शास्ति I | 10,000 रूपए |
| 13. | धारा 34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं आदि के विर्कय या परिदान क े लिए शास्ति I | 34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं आदि के विर्कय या परिदान के लिए शास्ति I | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी क े लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा ᳞ापारी - 5000 रूपए (iii )थोक ᳞ापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पीएसयू / सहकारी समितियां /बैंक आदि )- 25000 रूपए |
| 14. | धारा 35 अमानक बाट, माप द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए शास्ति I | 35 अमानक बाट, माप द्वारा सेवाएँ प्रदान करने क े लिए शास्ति I | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी क े लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा ᳞ापारी - 5000 रूपए (iii) थोक ᳞ापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी/ भण्डारण डिपो आदि ) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी संगठन/ |
| पीएसयू/ सहकारी समितियां/ बैंक आदि )- रूपए 25000/- | |||
| 15. | धारा 41. मिथ्या (गलत )सूचना या मिथ्या विवरण देने पर शास्ति I | ू मिथ्या स चना या 41. मिथ्या विवरण देने पर शास्ति I | प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फे रीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा ᳞ापारी - 5000 रूपए (iii )थोक ᳞ापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि ) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी संगठन / पीएसयू / सहकारी समितियां / बैंक आदि )- 25000 रूपए |
| 16. | धारा 47 अनुज्ञप्ति से छ ेड़छाड़ के लिए शास्ति I | 47. अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति I | 5000 रूपए |
| 17. | धारा 53 (3) अधिनियम क े अधीन बनाये गए किसी नियम के उपबन्ध I | हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के उपबंधों के उल्लंघन क े लिए शास्ति I | 1000 रूपए |
आदेश द्वारा, (आर0डी नज़ीम)
प्रधान सचिव,
खा0ना0आ0 एवं उ0मा0 [Authoritative English text of the Government notification number FDS-A (3)-1/2022, dated 28-10- 2024 , Shimla-171 002 as required under Clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th October, 2024
No. FDS-A (3)-1/2022.—In exercise of the power conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act No. 1 of 2010) and after consultation with the Government of India, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. FDS-A(3)-1/2004-Loose, dated 13th May, 2011 and published in Rajpatra7594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 18th May, 2011 for carrying out the provisions of the Act ibid and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public ;
If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection's or suggestion's to make with regard to the said draft rules, he may send the same to the Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, SDA Complex, Block No. 42 Kasumpti, Shimla-171009 within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
The objection's or suggestion's, if any received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Substitution of Schedule IX.—In the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, hereinafter referred to as the 'said rules' for Schedule-IX the following shall be substituted, namely:—
Schedule-IX
[See rules 8 and 10]
FEE PAYBLE FOR VERIFICATION AND STAMPING OF WEIGHTS AND MEASURES AND WEIGHING AND MEASURING INSTRUMENTS
1. (a) Bullion Weights:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 10 Kg. | 60.00 |
| 5 Kg. | 40.00 |
| 2 Kg. | 40.00 |
| 1 Kg. | 40.00 |
| 500 g. | 30.00 |
| 200 g. | 30.00 |
| 100 g. | 30.00 |
| 50 g. | 30.00 |
| 20 g. | 30.00 |
| 10 g. | 30.00 |
| 5 g. | 30.00 |
| 2 g. | 30.00 |
| 1g | 30.00 |
| Denomination(1) | Fee per piece (Rs.) |
| 100g (500 c) | 40.00 |
| 40g (200 c) | 40.00 |
| 20g (100 c) | 40.00 |
| 10g (50 c) | 40.00 |
| 4g (20 c) | 40.00 |
| 2g (10 c) | 40.00 |
| 1g (5 c) | 40.00 |
| 400mg (2 c) | 40.00 |
| 200mg (1 c) | 40.00 |
| 100mg (0.5 c) | 40.00 |
| 40mg (0.02 c) | 40.00 |
| 20mg (0.01 c) | 40.00 |
| 10mg (0.05 c) | 40.00 |
| 4mg (0.02c) | 40.00 |
| 2mg (0.01 c) | 40.00 |
| 1mg (0.005c) | 40.00 |
(c) Cylindrical knob type weights:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 10 Kg. | 40.00 |
| 5 Kg. | 40.00 |
| 2 Kg. | 30.00 |
| 1 Kg. | 20.00 |
| 500 g. | 10.00 |
| 200 g. | 10.00 |
| 100 g. | 10.00 |
| 50 g. | 10.00 |
| 20 g. | 10.00 |
| 10 g. | 10.00 |
| 5 g. | 10.00 |
| 2 g. | 10.00 |
| 1 g. | 10.00 |
(d) Sheet Metal Weight (other then Bullian):
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 500 g. | 10.00 |
| 200 g. | 10.00 |
| 100 g. | 10.00 |
| 50 g. | 10.00 |
| 20 g. | 10.00 |
| 10 g. | 10.00 |
| 5 g. | 10.00 |
| 2 g. | 10.00 |
| 1 g. | 10.00 |
(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelpiped weights:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 50 Kg. | 50.00 |
| 20 Kg. | 40.00 |
| 10 Kg. | 40.00 |
| 5 Kg. | 40.00 |
| 2 Kg. | 30.00 |
| 1 Kg. | 20.00 |
| 500 g. | 10.00 |
| 200 g. | 10.00 |
| 100 g. | 10.00 |
| 50 g. | 10.00 |
| 20 g. | 10.00 |
| 10 g. | 10.00 |
| 5 g. | 10.00 |
| 2 g. | 10.00 |
| 1 g. | 10.00 |
(f) Standards weights for testing of high capacity weighing machines:
| Denominations | Fee corresponding to Max permissible relative error 0.5/10000 in Rs. | Fee corresponding to Max permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 in Rs. |
| 100kg | 75.00 | 50.00 |
| 200kg | 150.00 | 100.00 |
| 500kg | 300.00 | 200.00 |
| 1000kg | 750.00 | 500.00 |
| 2000kg | 1500.00 | 1000.00 |
| 5000kg | 3000.00 | 2000.00 |
2. Capacity Measures:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 100 litre and above | Rs. 50 for the Ist 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000 |
| 50 l | 100.00 |
| 20 l | 40.00 |
| 10 l | 40.00 |
| 5 l | 20.00 |
| 2 l | 20.00 |
| 1 l | 20.00 | |
| 500 ml | 20.00 | |
| 200 ml | 20.00 | |
| 100 ml | 20.00 | |
| 50 ml | 20.00 | |
| 20 ml | 20.00 | |
| 10 ml | 20.00 | |
| 5 ml | 20.00 | |
| 2 ml | 20.00 | |
| 1 ml | 20.00 |
3. Length Measures:
(a) Non-Flexible:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 2 m. | 20.00 |
| 1 m. | 20.00 |
| 0.5 m. | 40.00 |
| 1 m. graduated (at every cm) | 40.00 |
| 0.5 m. graduated (at every cm) | 40.00 |
(b) Fabric Plastic/Woven/Steel tapes:
| Accuracy Class | Fee per metre in Rs. |
| Class-I | 2.00 |
| Class-II | 2.00 |
| Class-III | 1.00 |
(c) Folding Scales:
| Denomination | Fee per piece ( Rs.) |
| 1 m. | 20.00 |
| 0.5 m. | 20.00 |
| 30 m. | 200.00 |
| 20 m. | 200.00 |
4. Beam Scale Class A & B:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 200 Kg. | 800.00 |
| 100 Kg. | 600.00 |
| 50 Kg. | 300.00 |
| 20 Kg. | 300.00 |
| 10 Kg. | 300.00 |
| 5 Kg. | 200.00 |
| 2 Kg. | 200.00 |
| 1 Kg. | 200.00 |
| 500 g and below | 120.00 |
5. Beam Scale Class C & D:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 1000 Kg. | 400.00 |
| 500 Kg. | 400.00 |
| 300 Kg. | 400.00 |
| 200 Kg. | 200.00 |
| 100 Kg. | 200.00 |
| 50 Kg. | 40.00 |
| 20 Kg. | 40.00 |
| 10 Kg. | 40.00 |
| 5 Kg. | 30.00 |
| 2 Kg. | 30.00 |
| 1 Kg. | 30.00 |
| 500 g and below | 20.00 |
6. Non-Automatic Weighing Instruments – Mechanical (Analogue) Class-III and IV:
| Denomination | Fee per piece (Rs.) |
| 400 t | 4000.00 |
| 300 t | 3000.00 |
| 200 t | 3000.00 |
| 150 t | 2000.00 |
| 100 t | 2000.00 |
| 80 t | 2000.00 |
| 60 t | 2000.00 |
| 50 t | 2000.00 |
| 40 t | 2000.00 |
| 30 t | 2000.00 |
| 25 t | 2000.00 |
| 20 t | 2000.00 |
| 15 t | 2000.00 |
| 10 t | 1000.00 |
| 5 t | 500.00 |
| 3 t | 400.00 |
| 2 t | 400.00 |
| 1500 Kg | 300.00 |
| 1000 Kg | 300.00 |
| 500 Kg | 300.00 |
| 300 Kg | 200.00 |
| 250 Kg | 200.00 |
| 200 Kg | 100.00 |
| 100 Kg | 100.00 | |
| 50 Kg | 100.00 | |
| 30 Kg | 100.00 | |
| 25 Kg | 100.00 | |
| 20 Kg | 60.00 | |
| 15 Kg | 60.00 | |
| 10 Kg | 30.00 | |
| 5 Kg | 30.00 | |
| 3 Kg | 30.00 | |
| 2 Kg | 30.00 | |
| 1 Kg | 30.00 | |
| 500 g. and below | 15.00 |
7. Non Automatic Weighing Instruments Electronic Class-III and IV:
| Denomination | Fee per piece( Rs.) |
| 400 t | 4000.00 |
| 300 t | 3000.00 |
| 200 t | 3000.00 |
| 150 t | 2000.00 |
| 100 t | 2000.00 |
| 80 t | 2000.00 |
| 60 t | 2000.00 |
| 50 t | 2000.00 |
| 40 t | 2000.00 |
| 30 t | 2000.00 |
| 25 t | 2000.00 |
| 20 t | 2000.00 |
| 15 t | 2000.00 |
| 10 t | 1000.00 |
| 5 t | 1000.00 |
| 3 t | 500.00 |
| 2 t | 500.00 |
| 1500 Kg | 250.00 |
| 1000 Kg | 250.00 |
| 500 Kg | 250.00 |
| 300 Kg | 200.00 |
| 250 Kg | 200.00 |
| 200 Kg | 200.00 |
| 150 Kg | 200.00 |
| 100 Kg | 200.00 |
| 50 Kg | 200.00 |
| 30 Kg | 200.00 |
| 25 Kg | 200.00 |
| 20 Kg | 100.00 |
| 15 Kg | 100.00 |
| 10 Kg | 100.00 |
| 5 Kg | 100.00 |
| 3 Kg | 100.00 |
| 2 Kg | 100.00 |
| 1 Kg | 100.00 |
| 500 g. and below | 100.00 |
8 (i) Non-Automatic Weighing Instruments both Mechanical and electronics class-
| Capacity | Fee (Rs.) |
| Exceeding 50 t | 3000.00 |
| Not exceed 50t but exceed 10t | 2000.00 |
| Not exceed 10t but exceed 1t | 1000.00 |
| Not exceed 1t but exceed 50 Kg | 500.00 |
| Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg | 250.00 |
| Not exceed 10 Kg | 200.00 |
8 (ii) Automatic Weighing Instrument:
| Capacity | Fee (Rs.) |
| Exceeding 100 t | 4000.00 |
| Not exceeding 100t but exceeding 50t | 3000.00 |
| Not exceeding 50t but exceeding 10t | 2000.00 |
| Not exceeding 10t but exceeding 1t | 1000.00 |
| Not exceeding 1t but exceeding 50 Kg | 500.00 |
| Not exceeding 50Kg but exceeding 10 Kg | 250.00 |
| Not exceeding 10 Kg | 200.00 |
9. Volumetric measuring Instruments: Fee (Rs)
(a) Dispensing pumps each pump 1500.00 per unit (b) Totalizing counter 750.00 per unit (c) Other instruments :
| Capacity | Fee (Rs.) |
| Exceeding 100 litre | Rs. 500 for the Ist 100 litres plus Rs.250 for every additional 100 litre or part thereof |
| Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre | 500.00 |
| Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre | 250.00 |
| Not exceed 20 litre | 200.00 |
10. Flow meters:
| Fee (Rs.) | |
| Flow rate upto 100 litre/min. | 2000.00 |
| Above 100 litre/min upto 500 litre/min. | 3000.00 |
| Above 500 litre/min | 5000.00 |
11. Liner Measuring Instruments:
| Fee (Rs.) | ||
| Taxi, Auto rickshaw meters | Rs. 100.00 | |
| Other meters | Rs. 50 for the 1st 1000m. or part thereof plus Rs. 5.00 for every additional 100m. or part thereof |
| Fee (Rs.) | |
| 12. Clinical Thermometer: | Rs. 1.00 per unit |
| 13. Water meter | Rs. 25.00 per unit |
14. Peg measures:
| Fee (Rs.) | |
| 30 ml | 50.00 |
| 60 ml | 50.00 |
| 100 ml | 50.00 |
| Fee (Rs.) | ||
| 15. | CNG dispensers | Rs.3000.00 per unit |
| 16. | LPG dispensers | Rs.3000.00 per unit |
| 17. | (i) Counter Machines upto capacity 10 Kg. (ii) Counter Machines above capacity 10 Kg | Rs. 60 R s.100.0 |
3. Substitution of Schedule XI.—For Schedule-XI appended to the said Rules, the following shall be substituted, namely:—
Schedule-XI
[See rule 20]
Compounding fees for various offences
| Sl. No. | Section and nature of offence | Penal Section | As per proposed Compounding sum |
| 1. | S.8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration | 25. Penalty for use of non- standard weight or measures. | 1st offence: (i) For hawkers/ non- permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots |
| etc.)-50,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. | |||
| 2. | S.8 (4) Manufacture etc. of weight or measure only in conformity to standards. | 27. Penalty for manufacture etc. or sale of non- standard weight or measure. | 1st offence: Dealer -50,000 Manufacturer-1,00,000 |
| 3. | S.10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by such weight, measure or number as prescribed. | 28. Penalty for making any transaction, deal or contract in contravention of the prescribed standards. | 1st offence: (i) For hawkers/ non- permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-50,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. |
| 4. | S.11 Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price only in accordance with standard unit of weight or measure or numeration. | 29. Penalty for quoting or publishing, etc., of non–standard units. | 1st offence: (i) For hawkers/ non- permanent- 500 (ii)Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer -10,000 (iv)Manufacturer-25,000 (v)Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-50,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. |
| 5. | S. 12 Demanding or receiving by whatever custom, usage, practice or method any articles thing or service in excess or less than the quantity specified in the contract or agreement. | 30. Penalty for transactions in contravention of standard weight or measure. | Ist offence: (i) For hawkers/ non permanent- 1,000 (ii) Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer-5,000 (iv) Manufacturer-5,000 (v) Petroleum Industry (Retail |
| Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-10,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-10,000. | |||||
| 6. | S.17 Maintenance, and production of records, registers by manufacturer, dealer or repairer on demand. | 31.Penalty of non maintenance or non production of documents, etc. | 1st offence: (i) For hawkers/ non permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. | ||
| 7. | S.18(1) Compliance of declaration in respect of pre- packaged commodity whether manufactured, packed, sold, imported, distributed, offered, exposed or possessed for sale. | 36(1). Penalty for selling, etc., of non-standard packages. | Rs.5,000 if the application for compounding is by retailers or wholesaler, dealers. R s.25,000 if the application for compounding is by Manufacturer or importers. | ||
| 8. | S.36(2) Compliance of net quantity – requirement of pre-packaged commodity whether manufactured; imported, packed or manufactured. | 36(2). Penalty for manufacturing, Packing or importing of packages less in net quantity. | Rs.10,000 if the application for compounding is by retailers or wholesaler dealers. R s. 50,000 if the application for compounding is by Manufacturer or importers. | ||
| 9. | S.23 Penalty for manufacturing of weight and measure without license. | 45. Penalty for manufacturing of weight and measure without license. | Rs.10,000.00 | ||
| 10. | S.23 No person shall Manufacture/repair or sell or offer, expose or possess for | 46. Penalty for repairing, selling, etc., of weight | Rs.5,000 |
| repair or sale, any weight or measure unless he holds a licence issued by the Controller. | and measure without licence. | ||
| 11. | S.24 Verification and Stamping of weight or measure. | 33. Penalty for use of unverified weight or measure. | 1st offence: (i) For hawkers/non- permanent-2,000 (ii) Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer-5,000 (iv)Manufacturer-5,000 (v)Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-10,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-10,000. |
| 12. | S.33 Penalty for sale of weight or measure without "verification". | 33.Penalty for sale of unverified weight and measure. | Rs.10,000.00 |
| 13. | S.34 Penalty for sale or delivery of commodities by non-standards weights or measures. | 34. Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by non- standard weight or measure. | 1st offence: (i)For hawkers/ non- permanent- 500 (ii)Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer -10,000 (iv)Manufacturer-25,000 (v)Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. |
| 14. | S.35 Penalty for rendering service by non-standards weight or measure | 35. Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number. | 1st offence: (i) For hawkers/non-permanent 500 (ii) Retailer-5,000 (iii)Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/ Storages Depots |
| etc.) -25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-25,000. | |||||
| 15. | S.41 Penalty for giving false information or false returns. | 41. Penalty for giving false information or false returne | 1st offence: (i) For hawkers/ non permanent- 1,000 (ii) Retailer-2,000 (iii) Wholesale dealer -2,000 (iv) Manufacturer-5,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-5,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co- operative Societies/Banks etc.)-5,000. | ||
| 16. | S.47 Penalty for tempering with licence | 47. Penalty for tempering with licence. | Rs. 5,000.00 | ||
| 17. | S.53(3) Provision of any rule made under the Act | Violation of provisions of any rule of Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rule, 2011. | Rs. 1,000.00 |
By order,
Sd/- (R. D. NAZEEM), Principal Secretary (F,CS & CA).
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th September, 2024
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Pratibha Negi, Sr. Civil Judge-cum-ACJM Kangra, H.P. w.e.f. 23-09-2024 to7606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 05-10-2024 with permission to prefix Sunday falling on 22-09-2024 and suffix Sunday & Dussehra holidays falling on 06-10-2024 & w.e.f. 07-10-2024 to 09-10-2024, respectively or till she returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 20th September, 2024
No. HHC/Estt.3(589)/2007.—03 days commuted leave w.e.f. 29-08-2024 to 31-08-2024 with permission to suffix Sunday on 01-09-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ramesh Chand Binta, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Ramesh Chand Binta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ramesh Chand Binta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 14th October, 2024
No. HHC/GAZ/14-365/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 14 days' commuted leave w.e.f. 08-07-2024 to 21-07-2024 with permission to prefix Sunday fell on 07-07-2024 in favour of Sh. Ravi, Civil Judge-cum-JMFC, Sundernagar, H.P.
Certified that Sh. Ravi has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Ravi would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMFC, Sundernagar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order,7607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 14th October, 2024
No. HHC/GAZ/14-420/2022.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 06-08-2024 to 08-08-2024 in favour of Smt. Sonia Gupta, Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur, H.P.
Certified that Smt. Sonia Gupta has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Sonia Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 15th October, 2024
No. HHC/GAZ/14-339/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 08-08-2024, 09-08-2024 in favour of Ms. Anshu Chaudhary, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P.
Certified that Ms. Anshu Chaudhary has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Anshu Chaudhary would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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7608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946NOTIFICATION
Shimla, the 18th October, 2024
No. HHC/Admn.3(344)/92-1.—05 days commuted leave w.e.f. 16-09-2024 to 20-09-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Vishal Shabi, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Vishal Shabi has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Vishal Shabi would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 18th October, 2024
No. HHC/Estt.3(472)/96-I.—02 days commuted leave for 20-09-2024 and 21-09-2024 with permission to suffix Sunday on 22-09-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Avnish Kant Tiwari, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Avnish Kant Tiwari has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Avnish Kant Tiwari would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st October, 2024
No. HHC/GAZ/14-351/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 21-10-2024 to 30-10-2024 with permission to prefix Sunday fallling on 20-10-2024 and suflix Deepawali holidays falling w.e.f. 31-10-2024 to 03-11-2024 in favour of Sh. Anuj Bahal, Civil Judge-cum-JMFC, Banjar, H.P.
7609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 Certified that Sh. Anuj Bahal is likely to join the same post and at the same station fromwhere he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Anuj Bahal would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Banjar, H.P.. but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
_____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st October, 2024
No. HHC/GAZ/14-267/2003-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 17-10-2024 to 26-10-2024 with permission to suffix Sunday falling on 27-10-2024 in favour of Sh. Partap Singh Thakur, Additional District & Sessions Judge, CBI Court, Shimla, H.P.
Certified that Sh. Partap Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Partap Singh Thakur would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th July, 2024
No. HHC/Admn.16(35)92-V.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Ranjana (HIM/288/2013) and Sh. Bodh Raj Thakur (HIM/339/2016) Advocates, as Oath Commissioners, High Court of Himachal Pradesh appointed vide this Registry Notification No. HHC/Admn.16(21)75-V-2715-23, dated 27-01-2023 & No. HHC/Admn.16(21)75-V-16808-16, dated 11-06-2024, with immediate effect.
By order,
Sd/- Registrar General.
_____________7610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st August, 2024
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (I). Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM. Kangra at Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Nitin Mittal, Sr. Civil Judge-cum- CJM. Kangra at Dharamshala, H.P. w.e.f. 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday, respectively or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2024
No. HHC/Admn.6(23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District & Sessions Judge (I). Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal, Principal Judge. Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P. w.e.f. 12-08-2024 to 17-08-2024 with permission to prefix Second Saturday & Sunday falling on 10-08-2024 & 11-08-2024 and suffix Sunday & Gazetted holiday falling on 18-08-2024 & 19-08-2024 or till she returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
_____________7611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2024
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC. Tissa, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-cum-JMFC, Tissa, H.P. w.e.f. 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th August, 2024
No. HHC/Admn.16(20)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Abhishek Gautam (HIM/439/2022) and Ms. Chetna (HIM/298/2021) Advocates, as Oath Commissioners at Jhandutta Disttt. Bilaspur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/- Registrar (Admn.).
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th September, 2024
No. HHC/Admn.16(21)75-V.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Meena Devi (HIM/460/2021) Advocate, as Oath Commissioners, High Court of Himachal Pradesh appointed vide this Registry Notification No.HHC/Admn.16(21)75-V-16808- 16, dated 11-06-2024, with immediate effect.
7612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946By order,
Sd/- Registrar General.
_____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th August, 2024
No. HHC/ Admn.28(45)/94-III.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in partial modification of Notification No. HHC/ Admn.28(45)/94-III-21521-37, dated 19-07-2024, has been pleased to order that the Senior Civil Judge-cum-Additional Chief Judicial Magistrate, Sarkaghat, shall hold the Circuit Court at Dharampur during 3rd week of every month instead of 4th week from the month commencing from October, 2024 till further orders.
By order,
Sd/- Registrar General.
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 19-11-2024 19/24 16-10-2024
प्रार्थी तिलक राज पुत्र चिपलू, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी तिलक राज पुत्र चिपलू, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 03-03-1974 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-11-2024 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।7613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-11-2024 31/24/TEH 07-10-2024
श्री प्रशोतम लाल पुत्र मदन गोपाल, हाल निवासी नटेहड़, मौजा उज्जैन, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र बाबत दुरुस्ती जाति।
प्रार्थी श्री प्रशोतम लाल पुत्र मदन गोपाल, हाल निवासी नटेहड़, मौजा उज्जैन, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना की है कि महाल नटेहड़, मौजा उज्जैन में प्रार्थी की जाति राजपूत उपजाति काश्व दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी की सही जाति राजपूत व उपजाति नलोईऐ दर्ज है जो कि महाल कसड़ोआ, तहसील नादौन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति व उपजाति सही दर्ज की जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जाति की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-11-2024 65/2022/TEH
देश राज आदि बनाम सरस्वती आदि 7614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 146, खसरा नम्बरान किाा 58, रकबा 01-24-07 है0 स्थित महाल सुरालकड़, पटवार वृा भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा।
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी सरस्वती देवी पुत्री वसन्त राम पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी राह, डा0 गांहलियां, श्रीमती वीना देवी पुत्री वसन्त राम हाल पत्नी ठुनिया राम, गांव कोह, डा0 कुल्थी, तहसील व जिला कांगड़ा, श्रीमती राज कुमारी पुत्र वसन्त राम हाल पत्नी महिन्दर सिंह, निवासी थाना नाग, डा0 थाना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा, श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री वसन्त राम हाल पत्नी जगदीश सिंह व किशोरी लाल, जगदीश चन्द पुत्र व सर्वश्रीमती नीशा देवी पुत्री व लीला पत्नी वुजू राम पुत्र रांझा, निवासी वड़ी वही, डा0 गाहलियां, दीप चन्द पुत्र व अनीता देवी पुत्री व श्रीमती भोंटा देवी पत्नी वलन्दा, श्रीमती कंगना देवी पुत्री व श्रीमती विमला देवी पत्नी कपिल देव, समस्त निवासी महाल डाका, डा0 पलेरा, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती सुभाषना देवी पुत्री रिखिया, प्रतापू पुत्र कालू व सुमेर चन्द, श्याम लाल, राजेश कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती कृष्णा रानी, अनीता रानी, संगीता पुत्रियां श्रीमती कौंरा देवी समस्त स्थित महाल वड़ी वही, मौजा गांहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 04/C/ 2024
तारीख पेशी : 08-11-2024 नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, . . प्रार्थिया। उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने बजरिया कौंसल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सिहोरवाला-I के महाल क्योड़ के राजस्व अभिलेख में नीलम धीमान पुत्री कर्म चन्द दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम नीलम देवन दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार7615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 वृत्त सिहोरवाला-I के महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण में उसका नाम नीलम धीमान के बजाये नीलम धीमान उपनाम नीलम देवन दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थिया नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृा सिहोरवाला-I के महाल क्योड़ में नीलम धीमान पुत्री कर्म चन्द के बजाये नीलम धीमान उपनाम नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 02C/ 2024
तारीख पेशी : 08-11-2024 योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू के राजस्व अभिलेख में जोगराज पुत्र भाग सिंह दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम योगराज दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम जोगराज के बजाये जोगराज उपनाम योगराज दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थी योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू का नाम राजस्व 7616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू में जोगराज पुत्र भाग सिंह के बजाये जोगराज उपनाम योगराज पुत्र भाग सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 08-11-2024 मिसल नं0 : 06/M/ 2024
लैहरो देवी पुत्री माधो राम, वासी महाल फकेड, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया लैहरो देवी पुत्री माधो राम, वासी महाल फकेड, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-03-1976 को गांव फकेड में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश हो, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा लैहरो देवी पुत्री माधो राम की जन्म तिथि 07-03-1976 को ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)7617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 03C/ 2024
तारीख पेशी : 08-11-2024 नीलम देवी पत्नी स्व0 अजीत सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया नीलम देवी पत्नी स्व0 अजीत सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके स्व0 पति का नाम पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल के राजस्व अभिलेख में जीत सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज है। जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम अजीत सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल मौजा व उप-तहसील मझीण में उसके पति का नाम जीत सिंह के बजाये जीत सिंह उपनाम अजीत सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थिया नीलम देवी के स्व0 पति अजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल में जीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के बजाये जीत सिंह उपनाम अजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 06C/ 2024
तारीख पेशी : 08-11-2024 सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।7618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ के राजस्व अभिलेख में सुरेश कुमार पुत्र रसीला दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम सुरेश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम सुरेश कुमार के बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थी सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़ का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ में सुरेश कुमार पुत्र रसीला के बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द पुत्र रसीला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 30-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
रतन सिंह पुत्र श्री साहाबा, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री रतन सिंह पुत्र साहाबा, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5679, दिनांक 30-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पिता जिनका नाम साहाबा पुत्र निहाला है की मृत्यु तिथि 07-05-1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में साहाबा पुत्र निहाला, निवासी7619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
बलदीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी बलदीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5152, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी जिसका नाम सीमा देवी पत्नी बलदीप सिंह है की मृत्यु तिथि 12-05-2020 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत डाण्डा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सीमा देवी पत्नी बलदीप सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।7620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 08-10-2024 श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5155, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 17-07-1987 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 08-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 08-10-2024 श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
7621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-2161, दिनांक 27-05-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-05-1985 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 09-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 08-10-2024 श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा0 राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा0 राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5064, दिनांक 16-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-04-1992 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भरली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। 7622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा0 राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 11-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 08-10-2024 श्रीमती रवीन्द्र कोर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं0 1 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती रवीन्द्र कौर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं0 1 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-2585, दिनांक 21-06-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05-01-1996 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज नगर पालिका परिषद् पांवटा साहिब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रविन्द्र कौर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं0 1 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 11-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।7623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 16-10-2024 ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5682, दिनांक 30-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 30-08-1988 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत फुलपुर शमशेरगढ़ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 16-10-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 43/2024 तारीख मजरूआ : 25-09-2024 तारीख पेशी : 27-11-2024 अजय पुत्र श्री यशवीर, निवासी मकान नं0 740A/20 प्रेमनगर, जिला रोहतक, हरियाणा राज्य।
बनाम
आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम मण्डी में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत नाम इश्तहार/राष्ट्रीय समाचार पत्र/गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन बारे।
अजय पुत्र श्री यशवीर, निवासी मकान नं0 740A/20 प्रेमनगर, जिला रोहतक, हरियाणा राज्य ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं तथा मेरे छोटे भाई स्व0 7624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2024/15 कार्तिक, 1946 अभिषेक पुत्र यश्वीर सिंह की मृत्यु दिनांक 24-05-2016 को क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हुई है। लेकिन वे अज्ञानतावश/अनजाने में अपने भाई की मृत्यु तिथि को दर्ज न करवा सके हैं, जिसे अब दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम अभिषेक पुत्र यशवीर सिंह की मृत्यु तिथि 24-05-2016 को दर्ज करने बारे आम जनता/सर्वसाधारण हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्य गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त व्यक्ति स्व0 अभीषेक पुत्र यश्वीर सिंह की मृत्यु तिथि 24-05-2016 को नगर निगम के रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे किसी भी व्यक्ति या वादी के सगे सम्बन्धियों को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 27-11-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक रूप से पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज व आपाि प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Rekha Devi w/o Ajay Kumar, r/o Village Gran, P.O. Kunr, Sub-Tehsil Dharwala, Distt. Chamba (H.P.) declare that my son's name Akrisht wrongly entered in his academic record, correct name is Akrisht Kumar as per his birth certificate & Aadhaar Card, please note.
REKHA DEVI
w/o Ajay Kumar,
r/o Village Gran, P.O. Kunr,
Sub-Tehsil Dharwala, Distt. Chamba(H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Samriti Pardhan w/o Sh. Anubhav Walia, r/o VPO Dari, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that in 10th CBSE examination Roll No. 17264908 and Reg. H123/43171/0031 of my daughter (Nishtha Walia) my name is wrongly entered as Samriti Walia. Whereas my correct name is Samriti Pardhan. Concerned please note.
SAMRITI PARDHAN
w/o Sh. Anubhav Walia,
r/o VPO Dari, Teh. Dharamshala,
Distt. Kangra (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।