राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 06 नव(cid:224)बर, 2024
संख्या 6-7/2023-ई.एल.एन.-8638. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं.429/ हि.प्र./2022(1) व (2), दिनांक 4 नव(cid:224)बर, 2024 तदानुसार 13 कार्तिक,1946 (शक) जोकि 52- दून 167-राजपत्र/2024-07-11-2024 (7625)7626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946
विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजि(cid:232)ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति तथा 4-डलहौजी, 9-(cid:207)वाली तथा
66-रामपुर (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचक रजि(cid:232)ट्रीकरण अधिकारिय(cid:585) की नियुक्ति से
स(cid:224)ब(िcid:219)धत आयोग की अधिसूचना सं. 429/हि.प्र./2022 (1) व (2), दिनांक 10 अग(cid:232)त, 2022 म(cid:581) संशोधन
के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) है, अग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है ।
आदेश से, हस्ताक्षरित/-
(नंदिता गु(cid:220)ता),
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दि(cid:227)ली-110001
अधिसूचना
दिनांक:4 नव(cid:224)बर, 2024
13 कार्तिक, 1946 ;शक)
429/हि.प्र./2022(1).--लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उप-धारा (1) के उपबंध(cid:585) के (cid:622)वारा प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एत(cid:622)(cid:622)वारा यह निद(cid:566)श देता है कि हिमाचल प्रदेश रा(cid:207)य म(cid:581) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजि(cid:232)ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से स(cid:224)बंधित समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 10 अग(cid:232)त, 2022 अधिसूचना सं. 429/हि.प्र./2022 (1) म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित संशोधन किए जाएग(cid:581) । उक्त अधिसूचना म(cid:581) संलग्न सारणी के (cid:232)त(cid:224)भ 2 म(cid:581), (cid:232)त(cid:224)भ संख्या 1 म(cid:581) उ(िcid:227)लखित विधान सभा क्षेत्र(cid:585) के सामने (cid:232)त(cid:224)भ 2 म(cid:581) वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)ट के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित प्रवि(िcid:231)टयाँ प्रतिस्थापित की जाएंगीः--
सारणी
| विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम | निर्वाचक रजिèट्रीकरण अधिकारी |
| 1 | 2 |
| 52-दून | उपमÖडल अधिकारी (नागरिक), बɮदी |
आदेश से, हस्ताक्षरित/-
(राहुल शर्मा),
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।
7627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 4th November, 2024 13 Kartika, 1946 (Saka) No. 429/H.P./2022(1).— In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification No. 429/HP/2022(1) dated 10-08-2022, as amended from time to time relating to the appointment of Electoral Registration Officers for the Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
In column 2 of the table appended to the said Notification, for the existing entries mentioned against the Assembly Constituency shown in the column 1, the following entries shall respectively be substituted :—
Table
| Number and Name of Assembly Constituency | Electoral Registration Officer |
| 1 | 2 |
| 52-Doon | Sub-Divisional Officer (Civil), Baddi |
By order, Sd/- (RAHUL SHARMA), Principal Secretary, Election Commission of India.
_________
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दि(cid:227)ली-110001
अधिसूचना
दिनांक: 4 नव(cid:224)बर, 2024
13 कार्तिक, 1946 (शक)
429/हि.प्र./2022(2). लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13
(ग) की उप-धारा (1) के उपबंधाें (cid:622)वारा प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग,हि.प्र. सरकार के परामर्श पर एत(cid:622)(cid:622)वारा यह निद(cid:566)श देता है कि हिमाचल प्रदेश रा(cid:207)य म(cid:581) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचक रजि(cid:232)ट्रीकरण अधिकारी(रिय(cid:585)) की नियुक्ति से7628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946
स(cid:224)बंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 10 अग(cid:232)त, 2022 अधिसूचना सं.
429/हि.प्र./2022 (2) म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित संशोधन किए जाएग(cid:581) ।
उक्त अधिसूचना म(cid:581) संलग्न सारणी के (cid:232)त(cid:224)भ 2 म(cid:581), (cid:232)त(cid:224)भ संख्या 1 म(cid:581) उ(िcid:227)लखित विधान
सभा क्षेत्र(cid:585) के सामने (cid:232)त(cid:224)भ 2 म(cid:581) वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)ट के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित प्रवि(िcid:231)टयाँ
जोडी/प्रतिस्थापित की जाएंगी :
सारणी
| विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम | सहायक निर्वाचक रजिèट्रीकरण अधिकारी |
| 1 | 2 |
| 4-डलहौजी | 6. नायब तहसीलदार, तेलका |
| 9-Ïवाली | 3. तहसीलदार, नगरोटा सूरियाँ |
| 66-रामपुर (अ.जा.) | 5. नायब तहसीलदार, तकलेच |
आदेश से, हस्ताक्षरित/-
(राहुल शर्मा),
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 4th November, 2024 13 Kartika, 1946 (Saka) No. 429/H.P./2022(2).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Govt. of Himachal Pradesh hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification No. 429/HP/2022(2) dated 10-08-2022, as amended from time to time relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officers for the Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
In column 2 of the table appended to the said Notification, for the existing entries mentioned against the Assembly Constituency shown in the column 1, the following entries shall respectively be substituted/added :—
7629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 Table| Number and Name of Assembly Constituency | Assistant Electoral Registration Officer |
| 1 | 2 |
| 4-Dalhousie | 6. NaibTehsildar, Telka |
| 9-Jawali | 3. Tehsildar, Nagrota Surian |
| 66-Rampur (SC) | 5. Naib Tehsildar, Teklech |
By order, Sd/- (RAHUL SHARMA), Principal Secretary, Election Commission of India.
___________
HIMACHAL PRADESH STATE POLLUTION CONTROL BOARD
NOTIFICATION
Dated the 2nd July, 2022
No. PCB/Estt./793/81st/Board Meeting/22-5201.—Consequent upon approval accorded by the Board in its 81st meeting held on 20-06-2022 vide item No. 81.18 amendment in the Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Environmental Engineer is hereby notified:—
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT
ENVIRONMENTAL ENGINEER IN H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD
| 1. | Name of the Post: | Assistant Environmental Engineer |
| 2. | Number of Post(s): | 22 (Twenty Two) |
| 3. | Classification: | Class-I |
| 4. | Scale of Pay: | (i) Pay Band for regular incumbent(s): Level 18 of the Pay Matrix attached with time scale of the post, as per H. P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. (ii) Emoluments for contract employee(s): 60% of the first Cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H. P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. |
| 5. | Whether selection post or non-selection post: | Selection |
| 6. | Age for direct recruitment: | 45 years and below: |
| 7. | Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment: | |
| 8. | Whether age and educational qualifications | |
| prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees: | ||
| 9. | Period of probation, if any: | Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority for reasons to be recorded in writing. |
| 10. | Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods: | (i) 50% by direct recruitment or on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. (ii) 50% by promotion failing which by deputation/transfer. |
| 11. | In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made: | From the grade of Junior Environmental Engineer having 5 years of regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade failing which by deputation/ transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments/Public Sector Undertakings. |
| 12. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | As constituted by the Chairman, H.P. State Pollution Control Board. |
| 13. | Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment: | As required under the law |
| 14. | Essential requirement for a direct recruitment: | A candidate for appointment to the post must be a citizen of India. |
| 15. | Selection for appointment to the post by direct recruitment: | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test or if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be. |
| 15-A | Selection for appointment to the post by Contract appointment: | Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:— ( I) CONCEPT: (a) Under this policy, the Assistant Environmental Engineer in H.P. State Pollution Control Board will be engaged on contract basis initially for one |
| year, which may be extendable on year to year basis. (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSC:— T he H.P. State Pollution Control Board after obtaining the approval of the Government/competent authority to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission. (c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSC:— T he H.P. State Pollution Control Board after obtaining the approval of the Government/competent authority to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite application from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules. (d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules. (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Assistant Environmental Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 33,660/- P.M. (which shall be 60% of the first Cell of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre). (III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY: The Chairman H.P. State Pollution Control Board will be appointing and disciplinary authority. (IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voice test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission. | ||
| (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: A s may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission. (VI) AGREEMENT: A fter selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules. (VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The Assistant Environmental Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 33,660/- P.M. (which shall be 60% of the first Cell of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre). (b) "The services of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him / her. (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. U n-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the | ||
| calendar year and will not be carried forward for the next calendar year ; and (d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit until the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/ Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column. (i) | ||
| 16. | Reservation: | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. |
| 17. | Departmental Examination: | Not Applicable |
| 18. | Powers to relax: | Where the H.P. State Pollution Control Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, |
| it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission/H.P. Govt. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts. |
By order,
Sd/- (APOORV DEVGAN), Member Secretary, HPSPCB, Shimla.
__________
ANNEXURE- B
Form of contract/ agreement to be executed between the _____________ (Name of the post) and the Government of _____________ Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority).
This agreement is made on this ________________ day of ____________ in the year ______ between Sh./ Smt. _______________ s/o/ d/o Shri ________________________ r/o _______________________________________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _______________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in- after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of ___________________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.
The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 33,660/- per month (which shall be 60% of the first Cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
2. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate7636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her." 3. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
4. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the medical officer, as per prevailing instructions of the Government.
5. Name of the posts ………………… appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
6. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her." 7. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if require to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
8. The Employees group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).
7637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ______________________________ ______________________________ ______________________________ (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ______________________________ ______________________________
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)
__________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मीना देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव कहुई, डा0 राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4332/2024, दिनांक 20-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/17636, दिनांक 17-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका मीना देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव कहुई, डा0 राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में मीना देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव कहुई, डा0 राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 17-09-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मीना देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव कहुई, डा0 राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-05-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मीना देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव कहुई, डा0 राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।7638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
दौलत राम पुत्र श्री राम दयाल, गांव व डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3522/2024, दिनांक 12-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13001, दिनांक 10-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) राशन कार्ड जिसमें आवेदक दौलत राम पुत्र श्री राम दयाल, गांव व डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक दौलत राम पुत्र श्री राम दयाल, गांव व डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है दौलत राम पुत्र श्री राम दयाल, गांव व डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक दौलत राम पुत्र श्री राम दयाल, गांव व डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
चमन सिंह पुत्र श्री मोहणी राम, गांव व डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4535/2024, दिनांक 28-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/18128, दिनांक 24-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री मोहणी राम, गांव व डा0 पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की बेटी सागरिका भारद्वाज पुत्री चमन सिंह की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की बेटी सागरिका भारद्वाज पुत्री चमन सिंह, गांव व डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-09-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है सागरिका भारद्वाज पुत्री चमन सिंह, गांव व डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12-12-2010 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बेटी सागरिका भारद्वाज पुत्री चमन सिंह, गांव व डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री केहर सिंह पुत्र श्री पूर्ण चंद, निवासी गांव नेहरनाली, डा0 भराडी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
7640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 उपरोक्त प्रार्थी श्री केहर सिंह पुत्र श्री पूर्ण चंद, निवासी गांव नेहरनाली, डा0 भराडी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री पूर्ण चंद पुत्र श्री परसो की मृत्यु तिथि 25-08-1997 है, जोकि ग्राम पंचायत गड़ाना, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता श्री पूर्ण चंद पुत्र श्री परसो की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गड़ाना, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-11-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
लाम्बो देवी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव डुलाहर, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4665/2024, दिनांक 07-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/18820, दिनांक 04-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका लाम्बो देवी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव डुलाहर, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवीं, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में लाम्बो देवी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव डुलाहर, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि लाम्बो देवी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव डुलाहर, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 30-05-1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका लाम्बो देवी7641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 पुत्री श्री चमन सिंह, गांव डुलाहर, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवीं को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 09-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
---------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मनीषा पुत्री श्री जसवंत सिंह, गांव भुड़व, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4630/2024, दिनांक 05-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/18830, दिनांक 04-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) शिक्षा प्रमाण-पत्र, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका मनीषा पुत्री श्री जसवंत सिंह, गांव भुड़व, डा0 चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में मनीषा पुत्री श्री जसवंत सिंह, गांव भुड़व, डा0 चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मनीषा पुत्री श्री जसवंत सिंह, गांव भुड़व, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 31-10-2000 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मनीषा पुत्री श्री जसवंत सिंह, गांव भुड़व, डा0 चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।7642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 62/2024 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2024/
तारीख दायर : 04-10-2024 भीम सिंह पुत्र श्री चमन सिंह, गांव डूलाहर, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
भीम सिंह पुत्र श्री चमन सिंह, गांव डूलाहर, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में चमन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल डूलाहर, पटवार वृा प्राहनूंई, उप-तहसील पुखरी में मेरे पिता का नाम चमारू पुत्र श्री डिहनू दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम चमारू पुत्र श्री डिहनू की जगह चमारू उर्फ चमन सिंह पुत्र श्री डिहनू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त प्राहनूंई को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-10-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
निर्मला देवी पुत्री श्री निधिया राम, गांव डुग्गा, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।7643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4725/2024, दिनांक 10-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/19188, दिनांक 09-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री निधिया राम, गांव डुग्गा, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवीं, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निर्मला देवी पुत्री श्री निधिया राम, गांव डुग्गा, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 09-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पुत्री श्री निधिया राम, गांव डुग्गा, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 17-06-1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री निधिया राम, गांव डुग्गा, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवीं को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
शान्ती देवी पुत्री श्री भीखो राम, गांव तुंगली, डा0 राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4614/2024, दिनांक 03-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/6692, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका शान्ती देवी पुत्री श्री भीखो राम, गांव तुंगली, डा0 राजपुरा, ग्राम पंचायत राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में शान्ती देवी पुत्री श्री भीखो राम, गांव तुंगली, डा0 राजपुरा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला 7644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-03-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शान्ती देवी पुत्री श्री भीखो राम, गांव तुंगली, डा0 राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05-03-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शान्ती देवी पुत्री श्री भीखो राम, गांव तुंगली, डा0 राजपुरा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजपुरा को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 67/2024
आगामी पेशी : 08-11-2024 श्री बालमकुन्द पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्री बालमकुन्द पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-12-1977 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 10-12-1977 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-11-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 10-12-1977 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।7645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 08-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती गीता पुत्री श्री जंग बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव प्रीणी, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती गीता पुत्री श्री जंग बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव प्रीणी, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म 26-06-1989 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती गीता पुत्री श्री जंग बहादुर की जन्म तिथि 26-06-1989 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती गीता पुत्री श्री जंग बहादुर की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती अनीता पुत्री श्री डम्बर बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम7646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती अनीता पुत्री श्री डम्बर बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका खडका का जन्म 25-08-2009 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत चचोगा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी मोनिका खडका पुत्री श्री विष्णु खडका की जन्म तिथि 25-08-2009 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी मोनिका खडका पुत्री श्री विष्णु खडका की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत चचोगा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती अनीता पुत्री श्री डम्बर बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती अनीता पुत्री श्री डम्बर बहादुर, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सोनिका खडका का जन्म 13-06-2007 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत चचोगा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी सोनिका खडका पुत्री श्री विष्णु खडका की जन्म तिथि 13-06-2007 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी सोनिका खडका पुत्री श्री विष्णु खडका की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक7647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 11-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत चचोगा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री दुलू राम, निवासी गांव ढुंगरी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री दुलू राम, निवासी गांव ढुंगरी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म 24-04-1983 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री दुलू राम की जन्म तिथि 24-04-1983 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री दुलू राम की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री राम कृष्ण पुत्र श्री नारायण दास, निवासी गांव शुरू, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।7648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।
नोटिस :
श्री राम कृष्ण पुत्र श्री नारायण दास, निवासी गांव शुरू, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि पटवार वृा प्रीणी के राजस्व अभिलेख में अपना और अपने पिता का नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है कि प्रीणी के राजस्व अभिलेख में मेरा और मेरे पिता का नाम कृष्ण पुत्र नारायण दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरा और मेरे पिता का नाम राम कृष्ण पुत्र नारायण दास है जो कि सही है। इस बाबत उक्त विषय की छानबीन क्षेत्रीय अभिकरण से करवाई गई तथा बाद छानबीन व पूछताछ व ब्यान श्री किशन चन्द पुत्र ब्रजलाल व श्रीमती टिकमी बेवा ब्रजलाल के पाया गया कि श्रीमती टिकमी देवी मजकूर ने दो विवाह किए थे पहला विवाह ब्रजलाल पुत्र नीकेराम से किया था जिनसे उनको एक पुत्र श्री किशन चन्द व दो पुत्रियां श्रीमती गायत्री देवी व श्रीमती अम्बार देवी है। श्रीमती टिकमी का दूसरा विवाह श्री नारायण दास पुत्र उच्छबू से हुआ था जिनसे उनके दो पुत्र श्री रामकृष्ण, श्री गंगा राम व एक पुत्री श्रीमती रामदेई है। इन्तकाल नं0 2153 दीगर पटटा नौतोड़ वास्तव में श्री रामकृष्ण पुत्र नारायण दास पुत्र उच्छबू को मिला था परन्तु राजस्व कागजात में रामकृष्ण की जगह कृष्ण दर्ज किया गया। जिस बाबत ब्यान श्री कृष्ण चन्द व श्रीमती टिकमी देवी मिसल संलग्न हैं। अतः उक्त गलती क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण से सहवान प्रतीत होती है इसलिए नाम दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री राम कृष्ण पुत्र श्री नारायण दास उर्फ कृष्ण पुत्र नारायण के नाम दुरुस्ती पटवार वृा प्रीणी के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार पटवार वृा प्रीणी के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 10-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त : (नाम दुरुस्ती ) तारीख दायर : 14-03-2024 मोती लाल पुत्र स्व0 श्री दासी राम, निवासी गांव ब्युंन्थल, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर, जिला . . वादी। शिमला (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।7649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 यह दरख्वास्त मोती लाल पुत्र स्व0 श्री दासी राम, निवासी गांव ब्युंन्थल, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक शपथ पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व रजिस्टर पंचायत परिवार नकल मेें मोती लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बियुंन्थल, पटवार वृा मझेवठी, तहसील रामपुर, जिला शिमला के राजस्व माल कागजात में वादी का नाम मोती राम दर्ज है जो सही न है। वादी महाल बियुंन्थल के माल कागजात में अपना नाम मोती लाल दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम मोती लाल उर्फ मोती राम माल कागजात मेें दुरुस्त करने बारे कोई आपति हो तो दिनांक 18-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 7/2023
दिनांक : 29-08-2024 सुनीता पत्नी श्री बृज लाल, ग्राम कोटी, डा0 क्यारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 31(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थिया सुनीता पत्नी श्री बृज लाल, ग्राम कोटी, डा0 क्यारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत बगाहर, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी महाल कोटी, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा बगाहर के महाल कोटी में श्रीमती गुडडी देवी दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवान चाहती है। प्रार्थिया का नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत बगाहर व आधार कार्ड के राजस्व अभिलेख पटवार वृा बगाहर के महाल कोटी में गुडडी की जगह सीमा दुरुस्त करवाना चाहती है।
इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का बगाहर बराये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी राजस्व मालकागजात स्पष्ट किया कि प्रार्थिया का नाम महाल कोटी में श्रीमती गुडडी दर्ज है, जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी बगाहर द्वारा भी सिफारिश की गई।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री नारायण दा पुत्र श्री शशी भूषण, निवासी मकान नं0 202/07, अपर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री नारायण दा पुत्र श्री शशी भूषण, निवासी मकान नं0 202/07, अपर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-08-1966 (पुत्र श्री शशी भूषण एवं श्रीमती लीलावती) है, जोकि नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री नारायण दा पुत्र श्री शशी भूषण, निवासी मकान नं0 202/07, अपर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-08-1966 नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे
आज दिनांक 16-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री मलखान सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी कुड़ियाँ, डा0 पालियों, ग्राम पंचायत पालियों, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
7651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946प्रार्थी श्री मलखान सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी कुड़ियाँ, डा0 पालियों, ग्राम पंचायत पालियों, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1956 (पुत्र श्री मंगल सिंह एवं श्रीमती बम्बो देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत पालियों, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 20-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री मलखान सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी कुड़ियाँ, डा0 पालियों, ग्राम पंचायत पालियों, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1966 ग्राम पंचायत पालियों, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे आज दिनांक ..................... को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृा नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री अजय पुत्र तानीया राम पुत्र शिबू, निवासी सम्पदा भढूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री अजय पुत्र तानीया राम पुत्र शिब राम, निवासी सम्पदा भढूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2021-22 में खाता/खतौनी नं0 64/69 में प्रार्थी के पिता तानी राम पुत्र शिब्बू पुत्र साधू मुश्तरका तौर पर मालिक व काबिज दर्ज है। इन्तकाल नं0 70 वाका अताए हक मलकियत से खसरा नं0 509/7, रकबा तादादी 5-0 बीघा बहक शिबू पुत्र साधू बरड के नाम 21-09-1976 को मालिक करार पाया गया है। उपरोक्त खाता में इन्तकाल नं0 216 बाका विरास्त मृतक शिब्बू पुत्र साधू बनाम श्री तानी राम पुत्र शिब्बू पुत्र साधू निस्फ जसू, रमेश, राजू पुत्र व कुमारी कुसुम पूनम पुत्रियां व श्रीमती कुन्ती पत्नी स्व0 मदन लाल पुत्र शिब्बू समभाग निस्फ साकन देह के नाम बाका दिनांक 13-04-2005 को फैसला पाकर जमाबन्दी वर्ष 2006-07 में अमल हो चुका है। रिपोर्ट क्षेत्रीय कर्मचारी कानूनगो/पटवारी व संलग्न दस्तावेज के प्रार्थी श्री अजय पुत्र तानीया राम पुत्र शिब राम पुत्र साधू का नाम सही दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्दाज कागजात में कोई आपाि या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 22-11-2024 से पहले इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपाि या एतराज प्रस्तुत करे।
आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृा नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।7652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 नवम्बर, 2024/16 कार्तिक, 1946 CHANGE OF NAME I, Aarti Kanwar w/o Sandeep Kanwar, r/o 330A Civil Bazar, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Aarti Rana to Aarti Kanwar. Note it.
AARTI KANWAR
w/o Sandeep Kanwar,
r/o 330A Civil Bazar, Dharamshala,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Mino Devi w/o Sh. Jeet Singh, r/o Shiran, P.O. Pawahan, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Meenu Devi (former name) to Mino Devi (new name). Henceforth, I shall be known as Mino Devi for all purposes.
MINO DEVI
w/o Sh. Jeet Singh,
r/o Shiran, P.O. Pawahan,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।