राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th November, 2024
File (Comp. 242791)HOME-B-B001/8/2024.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and in exercise of the powers 184-राजपत्र/2024-28-11-2024 (9037)9038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 vested in him under Clause (1) of Article 233 of Constitution of India is pleased to order the appointment of Sh. Amit Mandyal, Judicial Officer, who is already working as Additional District & Sessions Judge on adhoc basis and having qualified the suitability test as per Rules, as Additional District & Sessions Judge on officiating basis, for a period of two years against regular available vacancy, which will become available on and w.e.f. 01-12-2024.
2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the appointment of Sh. Nitin Mittal, Senior Civil Judge-cum-CJM as Additional District & Sessions Judge on adhoc basis on and w.e.f. 01-12-2024. His appointment will be purely on adhoc basis and he will not claim/be entitled to any seniority or other rights. His services rendered on adhoc basis are to be considered as services in the cadre of Senior Civil Judges.
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, Additional Chief Secretary (Home).
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th November, 2024
No. HOME-B-B006/1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and in exercise of the powers vested in him under Clause (1) of Article 233 of Constitution of India is pleased to appoint following Judicial Officers/Senior Civil Judge-cum-CJMs as Additional District & Sessions Judge, purely on adhoc basis subject to the condition that they will not claim/ be entitled to any seniority or other rights and their services rendered on adhoc basis are to be considered as services in the cadre of Senior Civil Judges :—
| Sl. No. | Name & Particulars |
| (i) | Sh. Harmesh Kumar |
| (ii) | Sh. Ramnik Sharma |
| (iii) | Sh. Vivek Sharma |
| (iv) | Sh. Sidharth Sarpal |
| (v) | Sh. Subhash Chander Bhaseen |
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, Additional Chief Secretary (Home). 19039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 26 नवम्बर, 2024
संख्याः राजस्व-घ (ए)1-5/2022-(कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के अन्तर्गत पटवार वृत्त चौकाठ का विघटन/पुनर्गठन करके एक नया पटवार वृत्त लुथान का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने/सृजन करने का सहर्ष आदेश देते हैं। इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 20,200-64000/- (Level-3), मांग संख्याः 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) के सृजन की भी स्वी—ति प्रदान की जाती है।
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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अनुलग्न-"क'' पटवार वृत्त लुथान की स्थिति निम्न प्रकार से होगी
| क्रम स ं ख्या | पटवार वृत्त | नाम मुहाल | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) | खाता/खतौनी | ||
| कुल | कृष्ट | अकृष्ट | |||||
| 1. | लुथान | लुथान | 1546 | 239 | 86 | 153 | 373 |
| 2. | सुधंगल | 1063 | 102 | 51 | 51 | 242 | |
| 3. | कुन्ना | 138 | 40 | 9 | 31 | 56 | |
| 4. | कैथन | 195 | 31 | 16 | 15 | 56 | |
| जोड़ | 2942 | 412 | 162 | 250 | 727 |
नये पटवार वृत्त लुथान के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त चौकाठ की स्थिति निम्न प्रकार से होगी
| क्रम संख्या | पटवार वृत्त | नाम मुहाल | खसरा न 0 ं | रकबा (है0 में) | खाता/खतौनी | ||
| कुल | कृष्ट | अकृष्ट | |||||
| 1. | चौकाठ | नलोह-खडोह | 639 | 86 | 52 | 34 | 208 |
| 2. | ठेहड़ा | 327 | 31 | 14 | 17 | 78 | |
| 3. | कटोई | 846 | 106 | 49 | 57 | 248 | |
| 4. | कोपड़ा | 519 | 46 | 36 | 10 | 149 | |
| 5. | हसोल | 914 | 86 | 51 | 35 | 336 | |
| जोड़ | 3245 | 355 | 202 | 153 | 1019 |
पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 नवम्बर, .2024
संख्या टी0एस0एम0-एफ (5) -11/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के प्रयोजन सामाजिक समाघात निर्धारण के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं। गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में खाता नंबर-3, खतौनी नंबर 7, खसरा नंबर 2016 और 2017 से समाविष्ट 97-66 वर्गमीटर प्रस्तावित भूमि (प्राइवेट भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन परिसर गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के सन्निर्माण के लिए अर्जित की जानी है। चयनित स्थल शिमला- हमीरपुर-मटौर राजमार्ग के निकट स्थित होने और क्षेत्र में पर्यटकों की आमद के कारण अनिवार्य है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ अर्थात् माता ज्वालाजी और बाबा बालकनाथ जी प्रस्तावित स्थल के आसपास स्थित है, अतः इस क्षेत्र में वर्ष भर पर्यटकों का आना-जाना (आवागमन) लगा रहता है। नादौन में रिवर-राफ्ंिटग क्रियाकलाप के प्रारंभ होने के कारण हाल ही में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आमद देखी गई है। अतः प्रस्तावित स्थल पर पर्यटक-परिसर का विकास समय की मांग है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक समाघात के निर्धारण के दौरान प्रताड़ना या धमकी का कोई प्रयास इस क्रिया को अकृत (वातिल) और शून्य कर देगा। सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाइयाँ करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करते समय पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करते समय सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से विभिन्न घटकों जैसे प्रभावित कुटुंबों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोत, पशुओं के लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बागान, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूल (विद्यालय) और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाओं, आंगनबाड़ी, बाल वाटिकाओं,
पूजा-स्थलों, पराम्परागत जनजातीय संस्थाओंं और दफन और दाह संस्कार स्थल के लिए भूमि पर होने वाले सम्भाव्य समाघात का विचार करेगी।
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, अन्य मामलों के साथ-साथ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समस्त पहलुओं पर विचार करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, परामर्श, सर्वेक्षण और जन- सुनवाई को पूर्ण होने के पश्चात् नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन प्ररूप-2 में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और किसी विनिर्दिष्ट घटक हेतु समाघात का समाधान किए जाने के लिए अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए नियम 3 के उप-नियम (4) में सामाजिक समाघात प्रबधंन योजना तैयार करेगी।9041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 भूमि का अर्जन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(1)(इ) के अधीन प्रस्तावित है, इसलिए सहमति सम्बन्धी प्रावधान जैसे कि अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) में कहा है, इस प्रकार के सरकारी विभाग पर लागू नहीं होता है।
हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्याः रैब-बी-ए (3)/2014-II, तारीख 27-11-2015 द्वारा, जनसाधारण की सूचना के लिए, पहले ही राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई का निम्न रीति में गठन कर लिया हैः--
| क्र0 सं0 | नाम व पता | पदनाम | स ं पर्क नं0 |
| 1. | निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन, शिमला। | अध्यक्ष | 0177-2731777 |
| 2. | प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला। | सदस्य | |
| 3. | विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला। | सदस्य; और | |
| 4. | मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला। | सदस्य |
आदेश द्वारा
देवेश कुमार प्रधान सचिव (पर्यटन एवं ना0 उ0) हिमाचल प्रदेश सरकार।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TSM-F(5) 11/2022 dated
25-11-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 25th November, 2024
No. TSM- F (5) 11/2022.—In exercise of powers conferred by Rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under, to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed land acquisition for construction of Tourist Complex at Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.
The proposed land at Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur measuring 97-66 Sq. Mtrs. (Private land) comprising of Khata No. 3, Khatauni No. 7, Khasra No. 2016 and 2017 is to be acquired by the Government of Himachal Pradesh for the construction of Tourist Complex, Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.
9042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946The selected site is imperative by virtue of its location near Shimla – Hamirpur- Matour Highway and tourist inflow in the area. The famous Shaktipeeths i.e. Mata Jawalaji and Baba Balaknath Ji are situated in the vicinity of proposed site, therefore, this area witnesses tourist inflow throughout the year. This area has also seen tourist influx in recent past due to opening of river rafting activities at Nadaun. Therefore, the development of Tourist Complex at the proposed site is the need of the hour.
It is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Impact Assessment will render this exercise as null and void. The Social Impact Assessment will be carried out within a period of 6 months from its commencement. The Social Impact Assessment Unit shall hold consultation, survey and public hearings. The Social Impact Assessment Unit shall also ensure that adequate representation be given to the representatives of Panchayats and Gram Sabhas at the stage of carrying out the Social Impact Assessment Study.
While undertaking a Social Impact Assessment Study the Social Impact Assessment Unit shall amongst other things, take into consideration the impact that the project is likely to have on various components such as livelihood of affected families, public and community properties, assets and infrastructure particularly roads, public transport, drainage, sanitation, source of drinking water, source of water for cattle, community ponds, grazing land, plantation, public utilities such as post office, fair price shops, food storage godowns, electricity supply, health care facilities, schools and educational or training facilities, anganwadi, children parks, place of worship, land of traditional tribal institutions and burial and cremation grounds. The Social Impact Assessment Unit shall amongst other matters consider all the aspects as mentioned under Section 4 (4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and rules framed thereunder.
The Social Impact Assessment Unit after completion of consultation, survey and public hearing shall prepare a Social Impact Assessment Study Report in Form- III under Sub-Rule (3) of Rule 3 and a Social Impact Management. Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact for a specific component under Sub- Rule (4) of Rule 3.
The land is proposed to be acquired in favour of the Department of Tourism and Civil Aviation, Government of Himachal Pradesh under Section 2 (1) (b) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 therefore, consent provision as laid down under section 2 (2) of the Act, 2013 shall not apply for acquiring land for the State Government.
The Himachal Pradesh Revenue Department vide Notification No. Rev. – B (I) A (3) – 3/2014- II, dated 27-11-2015 has already constituted the Social Impact Assessment Unit for the information of the general public in the following manner :—
| Sr. No. | Name & Address | Contact No. | |
| 1. | Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla. | Chairperson | 0177-2731777 |
| 2. | The In-charge, State Institute of Rural Development, HIPA Shimla. | Member | |
| 3. | Head of Department of Sociology and Social Works, HP University, Shimla. | Member; and | |
| 4. | Chief Scientific Officer, Department of Environment Science and Technology . | Member |
By order,
DEVESH KUMAR, Pr. Secy. (Tourism & CA).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अनूप कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द, निवासी ढलान, डा0 बगडार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी दादी का सही नाम माचरू है। उनका नाम ग्राम पंचायत नगाली, मृत्यु प्रमाण-पत्र में सही दर्ज है, लेकिन मलकियती भूमि मुहाल रंगड व ढलाण पटवार वृा समलेउ में उनकी दादी का नाम श्रीमती जानकी पत्नी सरवण पुत्र पंखी दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी का नाम दुरुस्त करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17-12-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 03/IX-A/2024 तारीख दायर दावा : 14-06-2024 अग्रिम तारीख पेशी : 21-12-2024 1. श्रीमती कोमल राणा सुपुत्री श्री धर्म पाल, निवासी गांव व डा0 ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थिया। चम्बा (हि0प्र0)9044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम
1. श्री सत्या पाल सुपुत्र श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 2. श्री तिलक राज सुपुत्र श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 3. श्री चरणों सुपुत्र श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 4. श्रीमती कमलो सुपुत्री श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 5. श्रीमती वाशला सुपुत्री श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 6. श्रीमती दुर्गो पत्नी श्री डूमणू, निवासी भड़ेला, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0), 7. श्री महेश पाल सुपुत्र श्री राम रखा, निवासी गांव व डा0 ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रत्यार्थीगण। चम्बा (हि0प्र0)
दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 8/9, खसरा नं0 468, रकबा तादादी 04-18-00 बीघा, महाल बैरियां, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में महाल बैरियां, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) के खाता खतौनी नं0 8/9, खसरा नं0 468, रकबा तादादी 04-18-00 बीघा, महाल बैरियां की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 7 व प्रतिवादी 4 के जायज वारसान को कई बार समन जारी किय गये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 53/2024 तारीख रजुआ : 14-11-2024 Kannu Priya d/o Sh. Gurjeeta, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम पांगी। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।9045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Kannu Priya d/o Sh. Gurjeeta ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-01-1998 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Kannu Priya d/o Sh. Gurjeeta का जन्म दिनांक 13-01-1998 को ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-12-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे। आज दिनांक 14-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स0 श्री बिशन सिंह, गांव मत्याना, डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत गवाली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स0 श्री बिशन सिंह, गांव मत्याना, डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत गवाली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया ने अपने बेटे रोहन तोमर का नाम व जन्म तिथि 02-02-2008 को ग्राम पंचायत गवाली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत गवाली में दर्ज नहीं किया है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के बेटे रोहन तोमर का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गवाली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के बेटे रोहन तोमर का नाम व जन्म तिथि 02-02-2008 ग्राम पंचायत गवाली, विकास खण्ड शिलाई 9046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री खारी राम पुत्र श्री सायबू, गांव बागना, डा0 काण्डो-भटनोल, ग्राम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री खारी राम पुत्र श्री सायबू, गांव बागना, डा0 काण्डो-भटनोल, ग्राम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने अपनी पुत्री शिाल का नाम व जन्म तिथि 05-02-2009 को ग्राम पंचायत बान्दली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत बान्दली में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री शिाल का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी श्री खारी राम की पुत्री शिाल का नाम व जन्म तिथि 05-02-2009 ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री मनोज, गांव लोराहन, डा0 पाब-मानल, ग्राम पंचायत नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।9047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री मनोज, गांव लोराहन, डा0 पाब-मानल, ग्राम पंचायत नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी बेटी समीक्षा का नाम व जन्म तिथि 21-09-2014 को ग्राम पंचायत नाया के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत नाया में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की बेटी समीक्षा का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाया, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री मनोज की बेटी समीक्षा का नाम व जन्म तिथि 21-09-2014 ग्राम पंचायत नाया, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव भिंगडु(चिमू), डा0 व ग्राम पंचायत मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव भिंगडु(चिमू), डा0 व ग्राम पंचायत मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने अपने पुत्र केशव का नाम व जन्म तिथि 06-07-2018 को ग्राम पंचायत मिल्ला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र केशव का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिल्ला, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र केशव का नाम व जन्म तिथि 06-07-2018 ग्राम पंचायत मिल्ला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।9048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती ऊर्मिला पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव चयाना, डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती ऊर्मिला पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव चयाना, डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया ने अपने बेटे आरूष का नाम व जन्म तिथि 21-01-2010 को ग्राम पंचायत शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत शिलाई में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के बेटे आरूष का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के बेटे आरूष का नाम व जन्म तिथि 21-01-2010 ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव शिलाई, डा0 व ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम9049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव शिलाई, डा0 व ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी बेटी अंजना का नाम व जन्म तिथि 18-04-2003 को ग्राम पंचायत शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत शिलाई में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की बेटी अंजना का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री जगदीश की बेटी अंजना का नाम व जन्म तिथि 18-04-2003 ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री आर सिंह पुत्र श्री पंचीया, गांव व डा0 काण्डो-भटनोल, ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री आर सिंह पुत्र श्री पंचीया, गांव व डा0 काण्डो-भटनोल, ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने अपने बेटे सचिन का नाम व जन्म तिथि 12-10-2012 को ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बेटे सचिन का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बेटे सचिन का नाम व जन्म तिथि 12-10-2012 ग्राम पंचायत काण्डो-भटनोल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।9050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री मदन सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, गांव व डा0 मिल्ला, ग्राम पंचायत मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, गांव व डा0 मिल्ला, ग्राम पंचायत मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि 01-07-1969 को ग्राम पंचायत मिल्ला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत मिल्ला में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मदन का नाम व जन्म तिथि नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिल्ला, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी श्री मदन पुत्र श्री जीत सिंह का नाम व जन्म तिथि 01-07-1969 ग्राम पंचायत मिल्ला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री अमीत पुत्र श्री शिबीया, गांव व डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम9051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अमीत पुत्र श्री शिबीया, गांव व डा0 शिलाई, ग्राम पंचायत शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने अपनी पुत्री रिया तोमर का नाम व जन्म तिथि 29-12-2018 को ग्राम पंचायत शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत शिलाई में दर्ज नहीं किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री अमीत की पुत्री रिया तोमर का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 13-12-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी श्री अमीत की पुत्री रिया तोमर का नाम व जन्म तिथि 29-12-2018 ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 13-11-2024 श्री राज कुमार पुत्र श्री सीया राम, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री सीया राम, निवासी अम्बोया, डा0 अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-7181, दिनांक 18-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की मृत्यु तिथि 17-10-2007 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी स्वयं की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बोया के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में राज कुमार पुत्र श्री सीया राम, 9052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 निवासी अंम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 13-11-2024 श्रीमती निहा सैनी पुत्री रूपचंद, निवासी राजबन आर्दश कालौनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती निहा सैनी पुत्री रूपचंद, निवासी राजबन आर्दश कालौनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-4802, दिनांक 05-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1990 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में निहा सैनी पुत्री रूपचंद, निवासी राजबन आर्दश कालौनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।9053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 13-11-2024 श्रीमती बसंती पुत्री श्री शीवराम, निवासी बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती बसंती पुत्री श्री शीवराम, निवासी बनोर, डा0 बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5154, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1971 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत बनोर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में बसंती पुत्री श्री शीवराम, निवासी बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 29-10-2024 श्री ओम प्रकाश पुत्र जीत सिंह, निवासी भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
9054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र जीत सिंह, निवासी भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-7191, दिनांक 18-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसका पुत्र जिसका नाम नाजीम है की जन्म तिथि 25-04-1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत गुरूवाला सिंघपुरा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 2.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में ओम प्रकाश पुत्र जीत सिंह, निवासी भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 16-11-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
कैस नं0 : /2024
दायर तिथि : 13-11-2024 श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धरमपाल, निवासी भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धरमपाल, निवासी भुंगरनी, डा0 शीवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-7190, दिनांक 18-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 02-03-1962 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भुंगरनी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 2.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में बलदेव सिंह पुत्र श्री धरमपाल,9055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 निवासी भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 13-11-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Munish Kumar aged 27 years s/o Sh. Amar Nath, r/o Village & P.O. Raipur Maidan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
2. Suman Lata aged 21 years d/o Sh. Surjit Singh, r/o Village & P.O. Raipur Maidan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.)
Sh. Munish Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o Village & P.O. Raipur Maidan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) & Suman Lata d/o Sh. Surjit Singh, r/o Village & P.O. Raipur Maidan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present wife of Sh. Munish Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o Village & P.O. Raipur Maidan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-03-2024 at r/o Jalpa Mata Mandir, r/o Village Sagirthin, P.O. Noa, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-12-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 26th October, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.
9056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Abhinandan Sharma aged 29 years s/o Sh. Rameshwar Dass Sharma, r/o Village Alsahan, P.O. Bhiambi, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
2. Diksha Sharma aged 25 years d/o Sh. Vimal Kumar Sharma, r/o Ward No. 1, Majara Prabhu Bazpur, Tehsil Bazpur, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.)
Sh. Abhinandan Sharma s/o Sh. Rameshwar Dass Sharma, r/o Village Alsahan, P.O. Bhiambi, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) & Diksha Sharma d/o Sh. Vimal Kumar Sharma, r/o Ward No. 1, Majara Prabhu Bazpur, Tehsil Bazpur, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand at present wife of Sh. Abhinandan Sharma s/o Sh. Rameshwar Dass Sharma, r/o Village Alsahan, P.O. Bhiambi, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-01-2024 at r/o Village Alsahan, P.O. Bhiambi, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-12-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 29th October, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 07/2024 तारीख मरजुआ : 05-11-2024 तारीख पेशी : 28-11-2024 1. संजीव कुमार पुत्र स्व0 राम पाल, निवासी सिंगा उर्फ सूर कलां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
2. डिम्पल पुत्री अमर नाथ, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र09057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 अधीन धारा 8(4) के तहत दर्ज करवाने बारे। संजीव कुमार पुत्र स्व0 राम पाल, निवासी सिंगा उर्फ सूर कलां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी शादी डिम्पल पुत्री अमर नाथ, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 से दिनांक 26-10-2011 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत सिंगा के रिकार्ड में दर्ज न है और वह अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगा में करवाना चाहते हैं।
इस सम्बन्ध में प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र स्व0 राम पाल, निवासी सिंगा उर्फ सूर कलां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 व डिम्पल पुत्री अमर नाथ, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अपनी शादी की फोटो, शपथ पत्र व अन्य कागजात पेश किए जो कि संलग्न मिसल किए गए। इस बारे में आम जनता को बजरिया इश्तहार अखबार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र स्व0 राम पाल, निवासी सिंगा उर्फ सूर कलां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 व डिम्पल पुत्री अमर नाथ, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 का विवाह तारीख 26-10-2011 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2024 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम उप-तहसील दुलैहड पेश कर सकता है। कोई एतराज व आपाि न होने की सूरत में विवाह पंजीकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई आपाि एवं एतराज मान्य नहीं होगा।
यह इश्तहार व मेरे हस्ताक्षर दिनांक 11-11-2024 को जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 51, 53, 54, 55, 56/ना0तह0दु0/2024
इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम,1954.
सोहन सिंह पुत्र जवाला सिंह पुत्र मुन्शी, निवासी हलेडा, डा0 हींरा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, . .वादी/वादीगण। हि0 प्र0
बनाम
1. गुरचैन सिंह पुत्र वन्ता सिंह, निवासी हलेडा, डा0 हींरा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारसान इस प्रकार हैंः- (क) वेअन्त सिंह पुत्र गुरचैन सिंह, (ख) लखविन्दर सिंह पुत्र गुरचैन सिंह (ग) मनदीप कौर पुत्री गुरचैन सिंह, (घ) बलजीत कौर पुत्री गुरचैन सिंह, (ङ) महिन्दर कौर पत्नी गुरचैन सिंह, 2. जोगिन्दर सिंह पुत्र 9058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 वन्ता सिंह, 3. नन्जो पुत्री वन्ता सिंह, 4. कौशल्या पुत्री वन्ता सिंह, 5. मोहनी देवी पुत्री वन्ता सिंह, 6. कमला पुत्री वन्ता सिंह, 7. भोली पुत्री वन्ता सिंह, 8. जसमेर सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह, 9. गुरदीप सिंह उर्फ दीप सिंह, 10. कश्मीर कौर विधवा सुरिन्दर सिंह, 11. अमीया पुत्र मुन्शी की मृत्यु होने पर उनके जायज वारसान की सूची निम्न प्रकार से हैः- (क) भजन सिंह (ख) महिन्दर सिंह (ग) मदन सिंह पुत्र व (घ) शिन्दो (ङ) गुडडो पुत्र अमीरया, 12. नारायन कौर पुत्र सदा, 13. जोगिन्दर सिंह, फीला सिंह पुत्र व श्रीमती चरणो, श्रीमती सर्वणी पुत्री व श्रीमती हुक्म कौर पुत्री सदा उपरोक्त सभी निवासी हलेडा, डा0 हींरा, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0। . .प्रतिवादी/प्रतिवादीगण। तकसीम भूमि अराजी 0-33-71 हैक्ट, खेवट नं0 493, खतौनी नं0 626, खसरा किाा 2 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 01-46-45 हैक्ट, खेवट नं0 494, खतौनी नं0 627, खसरा किाा 19 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-08-57 हैक्ट, खेवट नं0 495, खतौनी नं0 631, खसरा किाा 2 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-09-39 हैक्ट, खेवट नं0 491, खतौनी नं0 624, खसरा किाा 1 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-30-33 हैक्ट, खेवट नं0 492, खतौनी नं0 625, खसरा किाा 7 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
समन मुश्त्री मुनादी बनाम प्रतिवादीगण जमादार उप-तहसील दुलैहड
उपरोक्त मुकद्दमा अनुवानवाला में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि देह हजा में बजरिया मुश्त्री मुनादी समाचार पत्र के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित करें कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होवें। बावजूद मुश्त्री मुनादी हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 08-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 12, 13, 14, 15, 16/ना0तह0दु0/2024
इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
सर्वजीत कौर पत्नी स्व0 श्री जसपाल सिंह, निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना,
. .वादी/वादीगण। हि0 प्र09059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम
1. जोगिन्दर सिंह पुत्र बाबू, निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0, 2. सूच्चा सिंह पुत्र पान्डी, निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 की मृत्यु होने के कारण उनके जायज वारसान की सूची इस प्रकार हैः-
(क) इन्द्रजीत सिंह (ख) राजा सौन (ग) सन्तोष, (घ) सूमन, (ङ) राजिन्दर कौर, (च) मोहनी देवी, 3. जोगिन्दर कौर पुत्री, निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 की मृत्यु होने के कारण उनके जायज वारसान की सूची इस प्रकार हैः- (क) मनजीत सिंह (ख) वलजिन्दर कौर (ग) जसवन्त कौर, (घ) कुलविन्दर कौर, (ङ) राज कुमारी, (च) कश्मीर कौर,
4. सिमरो पुत्री, निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 की मृत्यु होने के कारण उनके जायज वारसान की सूची इस प्रकार हैः-
(क) मनजिन्दर कौर, (ख) मनप्रीत कौर,
5. श्रीमती शिन्दो पुत्री पान्डी, 6. महिन्दर सिंह पुत्र वन्ता सिंह पुत्र बाबू, उपरोक्त सभी निवासी ढिलवां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
. .प्रतिवादी/प्रतिवादीगण। तकसीम भूमि अराजी 0-29-81 हैक्ट, खेवट नं0 317, खतौनी नं0 380, खसरा किाा 5 जमाबन्दी वर्ष 2016-17 स्थित महाल हींरा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-20-34 हैक्ट, खेवट नं0 483, खतौनी नं0 620, खसरा किाा 2 जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल थडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-09-57 हैक्ट, खेवट नं0 482, खतौनी नं0 619, खसरा किाा 1 जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल थडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-27-01 हैक्ट, खेवट नं0 553, खतौनी नं0 707, खसरा किाा 1 जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल थडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
तकसीम भूमि अराजी 0-16-47 हैक्ट, खेवट नं0 484, खतौनी नं0 621, खसरा किाा 1 जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल थडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
समन मुश्त्री मुनादी बनाम प्रतिवादीगण जमादार उप-तहसील दुलैहड
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि देह हजा में बजरिया मुश्त्री मुनादी समाचार पत्र के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित करें कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होवें। बावजूद मुश्त्री मुनादी हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 08-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।9060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)
तारीख मरजुआ : 23-07-2024
नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुखदेव शर्मा पुत्र श्री सत्यानन्द, निवासी महाल बाथू, तहसील . . वादी। हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुखदेव शर्मा पुत्र श्री सत्यानन्द, निवासी महाल बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम उपमहाल कैलुआ, मौजा बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना की नकल खतौनी बन्दोबस्त जदीद सानी वर्ष 2022-23 के खाता/खतौनी नं0 420/494 मिन नं0, खसरा 729/3, रकबा तादादी 0-03-66 हैक्ट, खाता/खतौनी नं0 413/487 मिन नं0, खसरा 224/2, रकबा तादादी 0-01-20 हैक्ट व खाता/खतौनी नं0 405-479 नं0, खसरा 286, रकबा तादादी 0-22-82 हैक्ट में श्री सुखदेव राज पुत्र श्री सत्यान्नद दर्ज है जबकि उसका सही नाम श्री सुखदेव शर्मा पुत्र श्री सत्यानन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुखदेव राज उपनाम सुखदेव शर्मा पुत्र सत्यानन्द किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, ब्यान नम्बरदार देह हजा, नकल आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, नकल पैन कार्ड, नकल ड्राईविंग लाईसैंस व नकल चुनाव पहचान पत्र साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)
तारीख मरजुआ : 02-07-2024
नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री रछपाल सिंह पुत्र मीत सिंह उर्फ गुरमीत सिंह पुत्र फतू, निवासी . . वादी। महाल चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम9061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
आम जनता
इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रछपाल सिंह पुत्र मीत सिंह उर्फ गुरमीत सिंह पुत्र फतू, निवासी महाल चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल चताड़ा, तहसील व जिला ऊना की नकल जमाबन्दी वर्ष 1978-79 के खाता/खतौनी नं0 19/19, मिन 23/24, मिन 24/27, मिन 330/407 व 422/529, मिन नम्बर खसरान 2281, 2285, 2282/1, 2282, 2280, 2279, 2278, 2382, 2516, 2419, 2421, 2423, 2426/3 व 2422, किाा 14, रकबा तादादी 61-0 कनाल में श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री मीत सिंह उपनाम गुरमीत सिंह पुत्र फतू दर्ज है जबकि उसका सही नाम जसवीर सिंह उपनाम श्री रछपाल सिंह पुत्र मीत सिंह उर्फ गुरमीत सिंह पुत्र फतू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जसवीर सिंह उपनाम रछपाल सिंह पुत्र श्री मीत सिंह उपनाम गुरमीत सिंह पुत्र फतू दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट उप-प्रधान ग्राम पंचायत चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, नकल पैन कार्ड, नकल ड्राईविंग लाईसैंस, नकल चुनाव पहचान पत्र व विद्यालय प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)
तारीख मरजुआ : 20-03-2024
नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र राम रखा, निवासी महाल . . वादी। बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र राम रखा, निवासी महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल वढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना की नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 के खाता/खतौनी नं0 2364/2820, 9062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946 खसरा नं0 7253, रकबा तादादी 2-19 कनाल व खाता/खतौनी नं0 1270/1503, खसरा नं0 7072, रकबा तादादी 15-16 कनाल में श्री कशमीर चन्द पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र राम रखा दर्ज है जबकि उसका सही नाम श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र राम रखा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके कशमीर चन्द उपनाम कशमीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र राम रखा किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, नकल आधार कार्ड, नकल चुनाव पहचान पत्र, नकल पैन कार्ड, नकल ड्राईविंग लाईसैंस साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Bechan Lal (59) s/o Sh. Bhabuti Prasad, r/o MC Quarters Below Singh Sabha Cow Shed, Krishna Nagar Shimla, Teh. & Distt. Shimla (H.P.) declare that in my PAN Card No. AAQPL4653C father's name has been wrongly entered as Munna Lal. Whereas my father's correct name is Bhabuti Prasad. All concerned please note.
BECHAN LAL,
s/o Sh. Bhabuti Prasad,
r/o MC Quarters Below Singh Sabha Cow Shed,
Krishna Nagar, Shimla,
Teh. & Distt. Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Tirth Ram s/o Late Kakhu Ram, r/o Village Paungni (180) Manglogkalan, Teh. Ramshahr (ST), Distt. Solan-173218 (H.P.) declare that in my PAN Card No. AWFPR7987J my father's name is inadvertently disclosed as Karawu Ram whereas his actual name is Kakhu Ram as mentioned in my service record. All cocerned may please note.
TIRTH RAM,
s/o Late Kakhu Ram,
r/o Village Paungni (180) Manglogkalan,
Teh. Ramshahr (ST), Distt. Solan-173218 (H.P.).
9063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946CHANGE OF NAME
I, Renu Shandil (New Name) w/o Sh. Mohan Singh Shandil, r/o Shandil Niwas, Panthaghatti, Shimla-13, Teh. & Distt. Shimla (H.P.)-171013 declare that I have changed my name from Radha Devi (Previous Name) to Renu Shandil (New Name) in my G.P. Pujarli Record. All concerned please may note.
RENU SHANDIL,
w/o Sh. Mohan Singh Shandil,
r/o Shandil Niwas, Panthaghatti, Shimla-13,
Teh. & Distt. Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sumti Charan Dass w/o Charan Dass, r/o Village Tiron, PO. Masool Khana, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) have changed my name from Sumti Charan Dass to Sumti.
SUMTI,
w/o Charan Dass,
r/o Village Tiron, P.O. Masool Khana,
Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).
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नाम दुरुस्ती
मैं, सुख राम (38) पुत्र रुटल राम, निवासी गांव शिरगाह, डा0 टिक्करी, तह0 चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 यह घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र रिषप (RISHAP) का नाम उसके आधार कार्ड (782207063275) में रिशब कुमार (RISHAB KUMAR) दर्ज है, जो गलत है। अतः इसे रिषप किया जाए।
सुख राम,
पुत्र रुटल राम, निवासी गांव शिरगाह, डा0 टिक्करी,
तह0 चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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नाम दुरुस्ती
मैं, सुरेन्द्र कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव तेलगा, डा0 खशाधार, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 घोषणा करता हूं कि मेरे बेटे रेहान का नाम उसके आधार में रेहाब बनाटा दर्ज है, जो गलत है। अतः आधार कार्ड में इसे बदलकर रेहान किया जाए।
सुरेन्द्र कुमार,
पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव तेलगा, डा0 खशाधार,
तहसील चिड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।9064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946
CHANGE OF NAME
I, Shishu Pal s/o Sh. Basander Dev, r/o Village and Post Office Todsa, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that the name of my daughter Bhuvika Sharma is registred as Tanvi in her Aadhar Card which is wrong. Therefore it should be changed to Bhuvika Sharma.
SHISHU PAL
s/o Sh. Basander Dev,
r/o Village and Post Office Todsa,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Yogesh Kumar s/o Shiv Ram, Village Danoh Kosrian, P.O. Bilaspur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my son's name from Daivik to Athrav. All concerned note.
YOGESH KUMAR
s/o Shiv Ram,
Village Danoh Kosrian, P.O. Bilaspur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Jaffu Ram s/o Sh. Ranu Ram, VPO Harer, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 361939826164 my name has been wrongly written as Japho Ram instead of my correct name Jaffu Ram. Concerned note.
JAFFU RAM
s/o Sh. Ranu Ram,
VPO Harer, Tehsil Baijnath,
District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Uma Bati w/o Sh. Durga Dass, Village Batahi, P.O. Patrighat, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 7649 4044 0508 my nane wrongly entered as Guma Devi, whereas my correct name is Uma Bati. Note please.
UMA BATI
w/o Sh. Durga Dass,
Village Batahi, P.O. Patrighat,
Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.).
9065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946CHANGE OF NAME
I, Jogisher Ram s/o Moti Ram, r/o VPO Marhun, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 603662543667 my name is wrongly written as Jagishwer Ram instead of my correct name Jogisher Ram. Concerned note.
JOGISHER RAM
s/o Moti Ram,
r/o VPO Marhun,
Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vidya Devi w/o Sh. Raj Kumar, r/o Verma Apartment, Flat No. 01, Nr. D.A.V. School, Ward No. 12, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Rekha Devi to Vidya Devi with immediate effect for all purpoes. All concerned please note.
VIDYA DEVI
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Verma Apartment, Flat No. 01,
Nr. D.A.V. School, Ward No. 12,
Tehsil & District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vidya Devi w/o Sh. Raj Kumar, r/o Verma Apartment, Flat No. 01, Nr. D.A.V. School, Ward No. 12, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my son's name from Shubham Verma to Shivam with immediate effect for all purposes. All concerned please note.
VIDYA DEVI
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Verma Apartment, Flat No. 01,
Nr. D.A.V. School, Ward No. 12,
Tehsil & District Solan (H.P.).
9066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 नवम्बर, 2024/07 मार्गशीर्ष, 1946CHANGE OF NAME
I, Indira Devi w/o Sh. Naresh Dutt Kaul, r/o Village Chhabar, P.O. Sathana, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.) declare that my correct name is Indira Devi instead of Indu Bala. Concerned please note.
INDIRA DEVI
w/o Sh. Naresh Dutt Kaul,
r/o Village Chhabar, P.O. Sathana,
Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।