Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 185, 29 November 2024

Published 29 November 2024

Gazette no.
185
Gazetteid
185/GAZETTE/2024-29/11/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-11-29.185_gazette_2024-29_11_2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2024

संख्याः राजस्व-घ (ए)1-5/2022-(कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम्‌ 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील 185-राजपत्र/2024-29-11-2024 (9067) 9068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के अन्तर्गत पटवार वृत्त कोहाला का विघटन/पुनर्गठन करके एक नया पटवार वृत्त हिरन का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने/सृजन करने का सहर्ष आदेश देते हैं। इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु० 20,200-64000/- (Level-3), मांग संख्याः 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part Time Worker) के सृजन की भी स्वी—ति प्रदान की जाती है।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

---------

अनुलग्नक-''क'' पटवार वृत्त हिरन की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम संख्या पटवार वृत्त नाम मुहाल खसरा न ० ं रकबा (है0 में) खाता/खतौनी
कुल कृष्ट अकृष्ट
1. हिरन लहासन 606 74 40 34 162
2. चाडल 439 48 20 28 96
3. कलरी 442 42 20 22 94
4. गारनी 495 57 18 39 72
5. दसमां 373 30 17 13 67
6. हिरन 1064 109 68 41 325
7. हलेड 373 55 25 30 79
8. कालीधार ोहाला 86 170 1 169 19
9. जंगल रिजर्व 1 42 - 42 1
जोड़ 3879 627 209 418 915

नये पटवार वृत्त हिरन के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त कोहाला की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम स ं ख्या पटवार वृत्त नाम मुहाल खसरा न ० ं रकबा (है0 में) खाता/खतौनी
कुल कृष्ट अकृष्ट
1. कोहाला कमलोटा 352 36 13 23 101
2. कोटला 405 51 29 22 114
3. बहल 519 67 30 37 171
4. भवेतर 485 91 34 57 107
5. भदयाड़ा 698 76 34 42 777
6. पुरत्याला 602 74 24 50 103
जोड़ 3068 395 164 231 1367
9069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 नवम्बर, 2024

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2024 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के सप्तम्‌ सत्र का आ]वान बुधवार दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वाराः-

यशपाल शर्मा

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

-------

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 28th November, 2024

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 27th November, 2024 is hereby published for general information:—

In exercise of the powers conferred upon me by virtue of clause (1) of Article 174 of

the Constitution of India, I, Shiv Pratap Shukla, Governor of Himachal Pradesh,

hereby summon the Fourteenth Vidhan Sabha to meet for its Seventh Session at

11.00 A.M. on Wednesday, the 18th December, 2024, in the Himachal Pradesh Vidhan

Sabha, Tapovan, Dharamshala.

SHIV PRATAP SHUKLA Governor, Himachal Pradesh.

By order:-

YASH PAUL SHARMA Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

9070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2024

No. Fin-2-C(12)2/2024.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on December 03, 2024. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on December 03, 2024.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on December 04, 2024.

9071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on December 04, 2024 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on December 04, 2024.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on December 04, 2034.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on June 04 and December 04.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Principal Secretary (Finance ), to the Government of Himachal Pradesh.

_____________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BILASPUR, DISTRICT BILASPUR

NOTIFICATION

Dated, the 27th November, 2024

No. I/521920/2024.—In exercise of the power conferred upon me under Clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, I.A.S, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) do hereby order that the margin fixed vide Notification No. I/504491/2024 dated 24th October, 2024 shall remain in force for a further period of two months.

Sd/-

(ABID HUSSAIN SADIQ) I.A.S., District Magistrate, Bilaspur, aDistrict Bilaspur ( H.P.).

9072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 नवम्बर, 2024

संख्याःगृह-ए-ए01/46/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 10 की उप-धारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नादौन में अवस्थित पुलिस उप-मण्डल कार्यालय, जिसका मुख्यालय जिला हमीरपुर के नादौन में होगा, जनहित में तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं।

नादौन, जिला हमीरपुर में अवस्थित पुलिस उप-मण्डल कार्यालय पुलिस थाना, नादौन तथा पुलिस थाना, सुजानपुर के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

आदेश द्वारा,

अति0 मुख्य सचिव (गृह)।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. HOME-A-A01/46/, 2023 dated

27-11-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th November, 2024

No. HOME-A-A01/46/2023.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to create a Sub-Divisional Police Office at Nadaun with its headquarter at Nadaun in District Hamirpur in public interest, with immediate effect. The Sub-Divisional Police Office at Nadaun, District Hamirpur will supervise the work of Police Station, Nadaun and Police Station, Sujanpur.

By order,

Addl. Chief Secretary (Home).

____________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th November, 2024

File (Comp.) No. 140708 HOME-B-E003/13/2023.—The Governor, Himachal Pradesh, in compliance of the Order dated 19-05-2023 of Hon'ble Apex Court passed in Writ Petition (Civil)9073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 No. 643/2015 titled as All India Judges Association Vs. Union of India & Ors. and in partial modification to this department notification of even number dated 01-12-2023 is pleased to insert the following provision in para-(e), after the words "…revised maximum limit.", of the said notification as under:—

The maximum limit of DCRG from existing limit of Rs. 20.00 Lakh shall be increased by 25% whenever DA rises by 50%. Therefore, the maximum limit of gratuity in respect of H.P. Judicial Officers is increased from the existing limit of Rs. 20.00 Lakh to Rs. 25.00 Lakh.

This issues with the prior approval of the Finance (Regulation) Department has obtained vide No. FIN-C-B015/67/2023, dated 23-11-2024.

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, IAS, Additional Chief Secretary (Home).

__________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2024

No. HPERC-H(1)25/2021.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission notified the HPERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 on 20-05-2024, as published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 21st May, 2024 (hereinafter referred to as the principal Regulations";

AND WHEREAS, the reference has been received from the HPSLDC that the overall deficit of bills on account of Deviation Settlement could not be recovered from the relevant intra- State entities due to the provision of 50% capping provided in the Regulation 10 of the principal Regulations;

AND WHEREAS, in order to avoid deficit in DSM Pool Account resulting penalties, the said capping of 50% need to be deleted, therefore, the Commission find it appropriate to amend clause (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 10 and sub-regulation (3) of Regulation 12 of the principal Regulations; and

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (zp) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter to be referred as the Act), read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 and as required by sub-section (3) of section 181 of the Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the Draft Amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

9074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 The text of the aforesaid Draft Amendment Regulations is available on the website of the

Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009(HP).

DRAFT RREGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (First Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 10.—In Regulation 10 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as principal Regulations), in sub-regulation (1), for clause (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

" (ii) in case, for any day, the amount of deviation charges payable by various State Entities under Regulation 7 falls short of the total amount payable by SLDC for that day for the State as a whole as per the weekly bill(s) raised by NRLDC/NRPC, the amount payable for that day by the concerned State Entity(ies) shall be increased proportionately to cover-up such shortfall for that day.

Explanation.—

(a) The proportionate increase on these lines shall be carried out on daily basis only i.e. separately for each day and separately for the charges under each of the said Regulations, even though the bills are otherwise to be raised on weekly basis.

(b) The adjustment shall be made based on the total amount payable for a day by each State Entity(ies) under Regulation 7 of these Regulations and shall, for the purpose of such adjustment, not be netted out with the amount receivable by that State Entity for that day.".

3. Amendment of Regulation 12.—In Regulation 12 of the principal Regulations, for sub- regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) All payments to the buyer/seller entitled to receive any amount as per the bill of charges issued by SLDC shall be made within four working days of the receipt of payments in the "State Deviation Pool Account" from State Entity (ies), or from NRPC constituents in case of negative bills, beyond which buyer/seller shall be entitled for simple interest @ 0.04% for each day of delay:

Provided that,—

(i) in case of delay in the payment of charges for Deviations into the State Deviation Pool Account and interest, if any, thereon, beyond eight days from the date of issuance of the Bill of charges, the buyer(s)/seller(s) who have to receive payment for Deviation or9075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 interest thereon shall be paid from the balance available, if any, in the State Deviation Pool Account. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to such buyer(s)/seller(s), the payment from the State Deviation Pool Account shall be made on pro rata basis from the balance available in the Fund referred to Regulation 15; and

(ii) the liabilities of the defaulting State Entities to pay interest for the delay in payments to "the State Deviation Pool Account" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that buyer/seller who have to receive payments have been paid from the "State Deviation Pool Account" in part or full."

By order of the Commission

Sd/- Secretary.

_____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

. . प्रार्थी। श्री सुभाष चंद पुत्र अमीर चंद, निवासी महाल ननवार, डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री सुभाष चंद पुत्र अमीर चंद, निवासी महाल ननवार, डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-01-1967 को महाल ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय स्थानीय ग्राम पंचायत चढ़ियार में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।9076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 12-12-2024 /RNTK जन्म तिथि पंजीकरण

रानी देवी पुत्री बिहारी लाल, गांव व डा0 त्रिलोकपुर हाल पत्नी सुरेश कुमार, निवासी गांव बसन्तपुर, डा0 व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया रानी देवी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 02-06-1964 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 02-06-1964 दर्शाई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-06-1964 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 11-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 12-12-2024 /RNTK जन्म तिथि पंजीकरण

निशा देवी पुत्री टिटू राम, गांव व डा0 सोलदा, तहसील ज्वाली हाल पत्नी सुभाष, गांव व डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया निशा देवी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 12-05-1967 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी,9077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 12-05-1967 दर्शाई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 12-05-1967 ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सुरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 12-12-2024 49/RNTK जन्म तिथि पंजीकरण

अनु रानी पुत्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव पद्धर, डा0 डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया अनु रानी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 22-12-1984 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पद्धर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 22-12-1984 दर्शाई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 22-12-1984 ग्राम पंचायत पद्धर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़़ा (हि0 प्र0)।9078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/NT/P/2024 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 21-12-2024 शीर्षकः-

कुलदीप चन्द आदि बनाम प्रवीन कुमार आदि। Proclamation/Munadi u/s 23

मुकद्दमा--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 27, खसरा किाा 17, रकबा तादादी 0-23-86 है0 स्थित महाल फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2017-18.

इस अदालत में कुलदीप चन्द पुत्र धनी राम आदि (वादीगण) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. प्रवीन कुमार पुत्र वीरबल, 2. सतपाल पुत्र वीरवल, 3. केहर सिंह पुत्र नारो, 4. स्वरूप पुत्र नारो सभी निवासी महाल फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सभी प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव प्रतीत न होता है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 21-12-2024 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हो अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 70/तह/2024

तारीख पेशी : 23-12-2024 माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।9079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 06-04-1969 को गांव झंमूह, ग्राम पंचायत वड, डा0 झमूह, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वड़ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-04-1969 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-12-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वड़ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 13-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 06-11-2024 20-12-2024 26/24/TEH

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी गांव रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मेहरना, पटवार वृा भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम प्रभदयाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम प्रेम सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम प्रभदयाल की बजाए प्रेम सिंह दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 9080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 06-11-2024 20-12-2024 35/24/TEH

प्रार्थिया कामनी देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी गांव रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मेहरना, पटवार वृा भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पड़दादा का नाम भादर दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पड़दादा का नाम नारद दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम भादर की बजाए नारद दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 06-11-2024 20-12-2024 37/24/TEH

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री सावन मल हाल निवासी पत्नी श्री तरसेम लाल, वार्ड नं0 3, गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र09081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुमना कुमारी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि सही नाम श्रीमती सत्या देवी है। कानूनगो हल्का द्वारा भी प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। अतः रिपोर्ट कानूनगो हल्का, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 20-12-2024 15/2024/TEH

देश राज बनाम मेहर सिंह आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 664, खतौनी नं0 747, खसरा किाा 2, रकबा 0-00-49 है0 व खाता नं0 664, खतौनी नं0 748, किाा 11, रकबा 0-17-30 है0 स्थित महाल उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृा कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा। उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी मेहर सिंह पुत्र वेली राम व श्रीमती पूर्णी देवी पुत्री वेली राम, समस्त निवासी महाल वार्ड नं0 3, उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृा कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इािलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है। अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-12-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज 9082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 20-12-2024 21/24 06-11-2024

प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी बेटी नाम ममता देवी का जन्म दिनांक 21-10-1987 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत जमानवाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20-12-2024 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 06-11-2024 20-12-2024 38/24/TEH9083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र उतम चन्द पुत्र दूलो, निवासी महाल व मौजा जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल जमानावाद, पटवार वृा जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार पुत्र उतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार सैणी पुत्र उतम चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम राजीव कुमार की बजाए राजीव कुमार सैणी दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-11-2024 20-12-2024 34/24/TEH

प्रार्थिया श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री मुन्शी राम पुत्र मंगतू, निवासी महाल वल्ला मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल वल्ला, पटवार वृा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुदेश कुमारी पुत्री मुन्शी राम दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम पवन कौर पुत्री मुन्शी राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सुदेश कुमारी की बजाए श्रीमती सुदेश कुमारी उपनाम श्रीमती पवन कौर दर्ज किया जाए। 9084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

समक्ष अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन

मुकद्दमा नं0 : 5/2023 बंसी लाल बनाम

शशी प्रभा आदि। दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 508/550, खसरा नं0 421, रकबा तादादी 02-02-00 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2015-16 वाक्या पटवार सर्कल कुंगश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। सायल उपरोक्त ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दरख्वास्त तकसीम बाबत खतौनी नम्बर 508/550, खसरा नं0 421, रकबा तादादी 02-02-00 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2015-16 वाक्या पटवार सर्कल कुंगश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) गुजारी है। दरख्वास्त का अवलोकन किया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी श्रीमती शशी प्रभा का पता जमाबन्दी में दिये गये पते चिन्तगुप्त नई दिल्ली दर्शाया है। जिसका स्थाई पता वादी को मालूम नहीं है। वादी को हिदायत होने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादी शशी प्रभा का सही पता पेश अदालत न कर सका जिस कारण प्रतिवादी शशी प्रभा की तामील नहीं हो पा रही है। अब इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व अन्य प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि वादी द्वारा दायर किये गये दावा तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 508/550, खसरा नं0 421, रकबा तादादी 02-02-00 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2015-16 वाक्या पटवार सर्कल कुंगश, तहसील आनी, जिला कुल्लू मौका पर करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा कर सकते है। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 12-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 69़/2024

आगामी पेशी : 12-12-2024 श्री इन्द्रचन्द पुत्र श्री डुगलू राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला हाल निवासी नडाहरा, डा0 रोपा, . . प्रार्थी। तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री इन्द्रचन्द पुत्र श्री डुगलू राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला हाल निवासी नडाहरा, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 02-02-1977 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 02-02-1977 दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 12-12-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 02-02-1977 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 69/2024 तारीख दायर : 05-10-2024 तारीख पेशी : 20-11-2024 सदीप राणा पुत्र स्व0 जगन नाथ, निवासी मांजरा, डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। सदीप राणा पुत्र स्व0 जगन नाथ, निवासी मांजरा, डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम संदीप राणा पुत्र जगन नाथ है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल मल्लूवाल में संदीप कुमार पुत्र जगन नाथ दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल मल्लूवाल में संदीप राणा पुत्र जगन नाथ दर्ज किया जावे। 9086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946 प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 66/2024 तारीख दायर : 15-10-2024 तारीख पेशी : 12-11-2024 कुलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री वचित्र सिंह, निवासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। कुलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री वचित्र सिंह, निवासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेज व महाल श्यामपुरा में वचित्र सिंह पुत्र कौडू पुत्र भूज है, लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल दुलैहड़, दुलैहड़ उपरला व महाल भडियारा में अतर चन्द पुत्र मेहर चन्द उपनाम कुडा दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख के महाल दुलैहड़, दुलैहड़ उपरला व महाल भडियारा में अतर चन्द उर्फ वचित्र सिंह पुत्र मेहर चन्द उपनाम कुडा दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।9087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

CHANGE OF NAME

I, Kaushalya Devi mother of Army No. 20007728L Rank SEP. Arun Kumar s/o Late Sh. Layak Ram, r/o Village Chunar, P.O. Thor Niwar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Lata Devi in the Army Records of my son Arun Kumar. Whereas in other Government Documents my name is entered as Kaushalya Devi. My correct name is Kaushalya Devi. All concerned please note.

KAUSHALYA DEVI

w/o Late Sh. Layak Ram,

r/o Village Chunar, P.O. Thor Niwar,

Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.)

____________

CHANGE OF NAME

I, Arvind Kumar Shenoy s/o Ranbir Singh born on 16-04-1990 residing at VPO Gondpur Banehra Upper, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) Pin Code-177213 has changed my name to Arvind Kumar Bhardwaj vide affidavit No. IN-HP26809457871936W, dated 03-10-2024 for all future purposes.

ARVIND KUMAR SHENOY

s/o Ranbir Singh,

VPO Gondpur Banehra Upper,

Tehsil Ghanari, District Una (H.P.).

9088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2024/08 मार्गशीर्ष, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-11-29.185_gazette_2024-29_11_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-11-29.185_gazette_2024-29_11_2024.