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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 194, 10 December 2024

Published 10 December 2024

Gazette no.
194
Gazetteid
194/GAZETTE/2024-10/12/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-12-10.194_gazette_2024-10_12_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 दिसम्बर, 2024

संख्या यू0डी0-ए0(1)-22/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 194—राजपत्र/2024-10-12-2024 (9413)9414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 करते हुए, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करते हैं और पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 को संशोधित करने और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परंतुक के अनुसार नगर पंचायत सुन्नी को नगरपालिका परिषद, सुन्नी घोषित करने का भी प्रस्ताव करते हैं और इन्हें एतद्‌द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

यदि नगर पंचायत, सुन्नी को नगरपालिका परिषद, सुन्नी घोषित किए जाने के साथ-साथ उक्त स्थानीय क्षेत्रों के समावेशन द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाला किसी/कोई निवासी/निवासियों को इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप (आक्षेपों) है/हैं, तो वह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित रूप में भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(आक्षेपों), को यदि कोई हैं/हाें, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌, किसी भी आक्षेप (आक्षेपों) को स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

--------

अनुसूची

क्रम संख्या पटवार वृत्त का नाम मोहाल/मौजा का नाम पूर्णतः अथवा आंशिक प्रस्तावित खसरा नम्बर प् ांचायत का नाम क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1 2 3 4 5 6 7
1. सुन्नी घरियाणा पूर्णतः 1351 घरियाणा 470-84-65
पल्याड़ डोगम पूर्णतः 365
डवारसु पूर्णतः 439
शिल शकरोड़ी पूर्णतः 120
जंगल कंवलपुर पूर्णतः 75
पल्याड़ अवल पूर्णतः 111 ज्ुाणी
2. शकरोड़ी शकरोड़ी पूर्णतः 1514 शकरोड़ी
चाबा पूर्णतः 226
उली पूर्णतः 145
मटोगरी पूर्णतः 253
कुल योग 4599 470-84-65
9415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

[Authoritative English text of this Department Notification No- UD-A(1)-22/2024, dated

09-12-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 , 9th December, 2024

No. UD-A(1)-22/2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh proposes to include within the Nagar Panchayat, Sunni, District Shimla the areas specified in the enclosed Schedule in this notification and also proposes to amend Schedule-I of the Act ibid and to declare Nagar Panchayat, Sunni as Municipal Council, Sunni as per second proviso to section 3(2) of the Act ibid and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;

If any inhabitant(s) who is likely to be affected by the inclusion of the said local areas as well as declaration of Nagar Panchayat, Sunni as Municipal Council Sunni and has any objection(s) with regard to this notification, he/she may send the same in writing to the Principal Secretary (Urban Development) to the Govt. of Himachal Pradesh through Deputy Commissioner, Shimla within a period of two weeks from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatsoever, shall be entertained.

By order,

DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).

___________

SCHEDULE

Sl. No Name of Patwar Circle Name of Muhal/ Mauja Complete or Partial Khasra Nos. Proposed Name of Panchayat Area in Sq.m
1 2 3 4 5 6 7
1. Sunni Gharyana Complete 1351 GP Gharyana
Palyar Dogam Complete 365 -do-
Dwarsu Complete 439 -do-
Shil Shakori Complete 120 -do-
Jungle Kanwalpur Complete 75 -do-
Plyar Awal Complete 111 GP Juni
2. Shakrori Shakrori Complete 1514 GP Shakarori
Chaba Complete 226 -do-
Uli Complete 145 -do-
Matogari Complete 253 -do-
GRAND TOTAL . . 4599 470-84-65
9416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 दिसम्बर, 2024

संख्या यू0डी0-ए0(1)-23/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, बैजनाथ-पपरोला, जिला कांगड़ा के विद्यमान क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं;

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 को संशोधित करने और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परंतुक के अनुसार नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला को नगरपालिका परिषद, बैजनाथ-पपरोला घोषित करने का भी प्रस्ताव करते हैं और इन्हें एतद्‌द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

यदि उक्त नगर पंचायत, बैजनाथ-पपरोला को नगरपालिका परिषद, बैजनाथ पपरोला के रूप में घोषित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई निवासी/निवासियों के इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप है, तो वह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित रूप में भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप, को यदि कोई हाें, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌, किसी भी आक्षेप (आक्षेपों) को स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No- UD-A(1)-23/2024, dated

09-12-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 , 9th December, 2024

No. UD-A(1)-23/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh proposes to declare the existing areas of Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola, as a Municipal Council area, the Governor , Himachal Pradesh further proposes to amend Schedule-I of the9417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and declare Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola as Municipal Council, Baijnath-Paprola, as per the second proviso to Section 3(2) of the Act and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;

If any inhabitant(s) who is likely to be affected by the declaration of Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola as Municipal Council, Baijnath-Paprola and has any objection(s) with regard to this notification, he/she may send the same in writing to the Principal Secretary (Urban Development) to the Govt. of Himachal Pradesh through Deputy Commissioner, Kangra within a period of two weeks from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatsoever, shall be entertained.

By order,

DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).

___________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 दिसम्बर, 2024

संख्या यू0डी0-ए0(1)-21/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव करते हैं कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से नगरपालिका क्षेत्र होंगें, जिन्हें उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए नगर पंचायत शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना है;

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, के निवासियों के नगर पंचायत, शिलाई, जिला सिरमौर की प्रस्तावित घोषणा की बाबत, यदि कोई आक्षेप है/हैं, तो उनसे, उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने की एतद्‌द्वारा अपेक्षा की जाती है;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों), को यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌, किसी भी आक्षेप (आक्षेपों) को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।9418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 अनुसूची

क्रम सं0 पटवार वृत्त का नाम मोहाल/मौजा का नाम पूर्णतः या आंशिक प्रस्तावित खसरा नम्बर प्ांचायत का नाम क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1 2 3 4 5 6 7
1. शिलाई शिलाई पूर्णतः 5589/846 शिलाई और नया 1081600.93
5588/846
5587/846
5586/846
5585/846
5520/848
847
5519/848
5518/848
5521/848
5522/848
5517/848
5917/5516/848
5916/5516/848
5513/848
5514/848
5515/848
5511/848
5512/848
5510/848
5509/848
6319/5237/1877
6320/5237/1877
6318/5236/1877
6317/5236/1877
5235/1877
6479/6203/5234/1877
6202/5234/1877
6478/6203/5234/1877
6477/6203/5234/1877
5223/1877
6316/5232/1877
6315/5232/1877
6314/5232/1877
6398/5231/1877
6399/5231/1877
5228/1877
6194/5229/1877
6195/5229/1877
6429/6020/5230/1877
6428/6020/5230/1877
6021/5230/1877
6201/6022/5230/1877
6200/6022/5230/1877
6199/6022/5230/1877
6312/5227/1877
6313/5227/1877
6310/5226/1877
6311/5226/1877
5225/1877
5224/1877
6309/5223/1877
6308/5223/1877
6192/5222/1877
6366/6193/5222/1877
6408/6365/6193/5222/1877
6407/6365/6193/5222/1877
6406/6365/6193/5222/1877
6361/6191/5221/1877
6362/6191/1877
6190/5221/1877
6364/6191/1877
5220/1877
5219/1877
5218/1877
5217/1877
6389/5216/1877
6353/6388/5216/1877
6354/6388/5216/1877
5215/1877
5214/1877
5213/1877
6386/5212/1877
6387/5212/1877
5211/1877
5210/1877
5209/1877
5208/1877
5207/1877
5206/1877
5205/1877
5204/1877
5203/1877
5202/1877
6111/5199/4512
6112/5199/4512
9420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

5198/4512 5200/4512 5201/4512 4513 1879 1880 1881 1882 1878 1883 1884 1885 1886 2308 2309 2307 2310 2311 2312 2313 5999/1877 6000/1857 4850/1859 6157/4851/1859 6158/4851/1859 6159/4851/1859 1860 4848/1861 4849/1861 4847/1861 4846/1861 1862 1865 1863 1874 1864 5256/4757/1868 5257/4757/1868 5258/4757/1868 5259/4757/1868 5260/4757/1868 5261/4757/1868 5262/4757/1868 4752/1870 4753/1870 4750/1870

4758/4751/1870
6160/4759/1870
6162/4759/1870
6161/4759/1870
6291/4862/1875
6292/4862/1875
6163/4863/1875
6164/4863/1875
4864/1875
4865/1875
4866/1875
4867/1875
4868/1875
4869/1875
4870/1875
4871/1875
4872/1875
6377/4873/1875
6378/4873/1875
6379/4873/1875
6380/4874/1875
6381/4874/1875
6167/4875/1875
6168/4875/1875
6169/4875/1875
6170/4875/1875
6446/4876/1875
6447/4876/1875
6293/4879/1875
6294/4877/1875
6001/4878/1875
6235/6002/4875/1875
6448/6336/6002/4878/1875
6449/6336/6002/4878/1875
6450/6336/6002/4878/1875
4879/1875
4880/1875
4881/1875
4882/1875
4883/1875
4884/1875
4885/1875
6171/4886/1875
6172/4886/1875
6173/4887/1875
6174/4887/1875
9422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

6175/4887/1875 6176/4887/1875 4888/1875 4889/1875 4890/1875 4891/1875 4892/1875 4893/1875 4894/1875 4895/1875 4896/1875 4897/1875 6295/4998/1875 6296/4896/1875 6297/4897/1875 6003/5930/4899/1875 6004/5930/4899/1875 5931/4899/1875 6298/4900/1875 6299/4900/1875 6300/4901/1875 6301/4901/1875 4902/1875 4903/1875 4904/1875 6177/4905/1875 6178/4905/1875 4906/1875 6007/4907/1875 5499/1875 5498/1875 5497/1875 1027 1756 1752 1758 1759 1760 1761 1744 1745 1746 5357/1876 6423/6321/5359/1876 6424/6321/5359/1876 6323/5359/1876

6324/5359/1876
1871
4675/1872
4676/1872
1866/1
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1114/1
5508/849
5507/849
5506/849
5505/849
5504/849/1
5504/849/2
5503/849
5502/849
5501/849
5500/849
6008/4907/1875
4908/1875
4909/1875
5925/4910/1875
5926/4910/1875
6482/6179/4911/1875
6483/6179/4911/1875
6180/4911/1875
4912/1875
4913/1875
4914/1875
4915/1875
4916/1875
4917/1875
4918/1875
4919/1875
4920/1875
4921/1875
4922/1875
4923/1875
4924/1875
6005/4925/1875
6006/4925/1875
4926/1875
4927/1875
4928/1875
6302/4929/1875
6468/6303/4929/1875
6469/6303/4929/1875
4930/1875
4931/1875
6304/4932/1875
6305/4932/1875
4933/1875
4934/1875
4935/1875
4936/1875
4937/1875
4938/1875
4939/1875
4940/1875
6337/6013/4941/1875
6338/6013/4941/1875
6186/6014/4941/1875
6187/6014/4941/1875
6339/6015/4941/1875
6340/6015/4941/1875
6341/6015/4941/1875
6342/6015/4941/1875
6343/6016/4941/1875
6344/6016/4941/1877
6451/6345/6017/4941/1875
6452/6345/6017/4941/1875
6346/6017/4941/1875
6347/6017/4941/1875
6348/6017/4941/1875
6349/6017/4941/1875
6018/4941/1875
6188/6019/4941/1875
6357/6189/6019/4941/1875
6358/6189/6019/4941/1875
6359/6189/6019/4941/1875
6360/6189/6019/4941/1875
6009/5901/1875
6011/6001/1875
6181/6012/5901/1875
6182/6012/5901/1875
6183/6012/5901/1875
6184/6012/5901/1875
6354/6185/6012/5901/1875
6355/6185/6012/5901/1875
6356/6185/6012/5901/1875
6322/5339/1876 कुल=320
2. ब्ांदली बेला आंशिक 8 to 14, 33 to 42, 1/2 योग =18 शिलाई 115522.44
कुल योग 320+18=338 1197123.37
9424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

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[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-21/2024, dated

09-12-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 , 9th December, 2024

No. UD-A(1)-21/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to propose that the areas specified in the enclosed Schedule shall be municipal area in order to constitute a Municipality under sub-section (2) of Section 3 of the Act ibid, to be classified as Nagar Panchayat, Shillai, District Sirmour, Himachal Pradesh for the better development and improved arrangement in the said area;

The inhabitants of the area specified in the said Schedule are hereby called upon to submit their objection(s), if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Shillai, District Sirmaur to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Sirmaur within a period of two weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatsoever, shall be entertained.

By order,

DEVESH KUMAR,

Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

Sl. No. Name of Patwar Circle Name of Muhal/ Mauza Complete (C) or Partial (P) Khasra Nos. Proposed Name of Panchayat Area in Sq. mtrs.
1 2 3 4 5 6 7
1. Shillai Shillai P 5589/846 Shillai and Naya 1081600.93
5588/846
9426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

5587/846 5586/846 5585/846 5520/848 847 5519/848 5518/848 5521/848 5522/848 5517/848 5917/5516/848 5916/5516/848 5513/848 5514/848 5515/848 5511/848 5512/848 5510/848 5509/848 6319/5237/1877 6320/5237/1877 6318/5236/1877 6317/5236/1877 5235/1877 6479/6203/5234/1877 6202/5234/1877 6478/6203/5234/1877 6477/6203/5234/1877 5223/1877 6316/5232/1877 6315/5232/1877 6314/5232/1877 6398/5231/1877 6399/5231/1877 5228/1877 6194/5229/1877 6195/5229/1877 6429/6020/5230/1877 6428/6020/5230/1877 6021/5230/1877 6201/6022/5230/1877 6200/6022/5230/1877 6199/6022/5230/1877 6312/5227/1877 6313/5227/1877 6310/5226/1877 6311/5226/1877 5225/1877 5224/1877 6309/5223/1877

6308/5223/1877
6192/5222/1877
6366/6193/5222/1877
6408/6365/6193/5222/1877
6407/6365/6193/5222/1877
6406/6365/6193/5222/1877
6361/6191/5221/1877
6362/6191/1877
6190/5221/1877
6364/6191/1877
5220/1877
5219/1877
5218/1877
5217/1877
6389/5216/1877
6353/6388/5216/1877
6354/6388/5216/1877
5215/1877
5214/1877
5213/1877
6386/5212/1877
6387/5212/1877
5211/1877
5210/1877
5209/1877
5208/1877
5207/1877
5206/1877
5205/1877
5204/1877
5203/1877
5202/1877
6111/5199/4512
6112/5199/4512
5198/4512
5200/4512
5201/4512
4513
1879
1880
1881
1882
1878
1883
1884
1885
1886
2308
2309
2307
9428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

2310 2311 2312 2313 5999/1877 6000/1857 4850/1859 6157/4851/1859 6158/4851/1859 6159/4851/1859 1860 4848/1861 4849/1861 4847/1861 4846/1861 1862 1865 1863 1874 1864 5256/4757/1868 5257/4757/1868 5258/4757/1868 5259/4757/1868 5260/4757/1868 5261/4757/1868 5262/4757/1868 4752/1870 4753/1870 4750/1870 4758/4751/1870 6160/4759/1870 6162/4759/1870 6161/4759/1870 6291/4862/1875 6292/4862/1875 6163/4863/1875 6164/4863/1875 4864/1875 4865/1875 4866/1875 4867/1875 4868/1875 4869/1875 4870/1875 4871/1875 4872/1875 6377/4873/1875 6378/4873/1875 6379/4873/1875

6380/4874/1875
6381/4874/1875
6167/4875/1875
6168/4875/1875
6169/4875/1875
6170/4875/1875
6446/4876/1875
6447/4876/1875
6293/4879/1875
6294/4877/1875
6001/4878/1875
6235/6002/4875/1875
6448/6336/6002/4878/1875
6449/6336/6002/4878/1875
6450/6336/6002/4878/1875
4879/1875
4880/1875
4881/1875
4882/1875
4883/1875
4884/1875
4885/1875
6171/4886/1875
6172/4886/1875
6173/4887/1875
6174/4887/1875
6175/4887/1875
6176/4887/1875
4888/1875
4889/1875
4890/1875
4891/1875
4892/1875
4893/1875
4894/1875
4895/1875
4896/1875
4897/1875
6295/4998/1875
6296/4896/1875
6297/4897/1875
6003/5930/4899/1875
6004/5930/4899/1875
5931/4899/1875
6298/4900/1875
6299/4900/1875
6300/4901/1875
6301/4901/1875
4902/1875
4903/1875
9430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

4904/1875 6177/4905/1875 6178/4905/1875 4906/1875 6007/4907/1875 5499/1875 5498/1875 5497/1875 1027 1756 1752 1758 1759 1760 1761 1744 1745 1746 5357/1876 6423/6321/5359/1876 6424/6321/5359/1876 6323/5359/1876 6324/5359/1876 1871 4675/1872 4676/1872 1866/1 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1114/1 5508/849 5507/849 5506/849 5505/849 5504/849/1 5504/849/2 5503/849 5502/849 5501/849 5500/849 6008/4907/1875 4908/1875 4909/1875 5925/4910/1875 5926/4910/1875 6482/6179/4911/1875

6483/6179/4911/1875
6180/4911/1875
4912/1875
4913/1875
4914/1875
4915/1875
4916/1875
4917/1875
4918/1875
4919/1875
4920/1875
4921/1875
4922/1875
4923/1875
4924/1875
6005/4925/1875
6006/4925/1875
4926/1875
4927/1875
4928/1875
6302/4929/1875
6468/6303/4929/1875
6469/6303/4929/1875
4930/1875
4931/1875
6304/4932/1875
6305/4932/1875
4933/1875
4934/1875
4935/1875
4936/1875
4937/1875
4938/1875
4939/1875
4940/1875
6337/6013/4941/1875
6338/6013/4941/1875
6186/6014/4941/1875
6187/6014/4941/1875
6339/6015/4941/1875
6340/6015/4941/1875
6341/6015/4941/1875
6342/6015/4941/1875
6343/6016/4941/1875
6344/6016/4941/1877
6451/6345/6017/4941/1875
6452/6345/6017/4941/1875
6346/6017/4941/1875
6347/6017/4941/1875
6348/6017/4941/1875
6349/6017/4941/1875
6018/4941/1875
6188/6019/4941/1875
6357/6189/6019/4941/1875
6358/6189/6019/4941/1875
6359/6189/6019/4941/1875
6360/6189/6019/4941/1875
6009/5901/1875
6011/6001/1875
6181/6012/5901/1875
6182/6012/5901/1875
6183/6012/5901/1875
6184/6012/5901/1875
6354/6185/6012/5901/1875
6355/6185/6012/5901/1875
6356/6185/6012/5901/1875
6322/5339/1876 Total =320
2. Bandi Bella P 8 to 14, 33 to 42, 1/2 Total=18 Shillai 115522.44
Grand Total 320+18=338 1197123.37
9432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMERAFFAIRS DEPARTMENT

DISTRICT MANDI HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated, the 5th December, 2024

Endst. No. 9853-9906.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Apoorv Devgan, IAS, District Magistrate, Mandi, District Mandi do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in District Mandi with immediate effect:—

Sl. No. of the article as per Schedule I of the said order Name of the Commodities Maximum Retail Price
12 Meat/Chicken/Fish
(1) Meat goat/Bheda 500.00 per kg.
(2) Meat Pig 250.00 per kg.
(3) Chicken Dressed 200.00 per kg.
(4) Broiler Dressed 200.00 per kg.
(5) Fish Un-fried 220.00 per kg.
(6) Fish Fried 300.00 per kg.
(7) Chicken Alive 150.00 per kg.
17 Cooked Food served in any Dhaba/ Establishment
(1) Chapati Tandoori 10.00 per chapatti
(2) Chapati Tawa 7.00 per chapatti
(3) Prantha Stuffed 30.00 per prantha
(4) Full Diet ( Rice Chapati with Dal & Vegetables) 80.00 Full Diet
(5) Rice full plate 50.00 per plate
(6) Dal Fried 60.00 per plate
(7) Meat Curry 130.00 per plate
(8) Chicken Curry 120.00 per plate
(9) Vegetable Special 80.00 per plate
(10) Matar/Palak Paneer 80.00 per plate
(11) Two Puri with Sabji/Channa inc. Dahi 50.00 per plate
(12) Raita 30.00 per dish plate
18 Milk/Curd/Paneer
(1) Milk Local 50.00 per liter
(2) Milk all brands ( In Packets) As per print rate
(3) Paneer 330.00 per kg.
(4) Curd 60.00 per kg.
20 Cold Drinks
(1) Cold Drinks of all Brands As per print rate
9433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

Note:—

1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces i.e. atleast minimum 5 pieces and 200 grams of gravy.

2. Vegetable Special, Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese.

3. In the packed commodities i.e. bread/milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities package Act, 1976.

4. Every dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the Official Gazette.

Sd/- (APOORV DEVGAN, IAS), District Magistrate, Mandi, District Mandi( H.P.).

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री जामील मोहम्मद, निवासी मकान नं. 14 ए, रौड़ा सैक्टर-5 बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती रेशमा पुत्री श्री रामजी, निवासी गांव निहाल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) . . प्रार्थीगण।9434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री जामील मोहम्मद, निवासी मकान नं0 14 ए, रौड़ा सैक्टर-5 बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रेशमा पुत्री श्री रामजी, निवासी गांव निहाल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 08-06-2013 को व्यवस्थित विवाह मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बामटा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 08-06-2013 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री जामील मोहम्मद, निवासी मकान नं. 14 ए, रौड़ा सैक्टर-5 बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रेशमा पुत्री श्री रामजी, निवासी गांव निहाल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बामटा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री भगत सिंह वर्मा पुत्र श्री कृष्ण दास वर्मा, निवासी गांव बलोह, डा0 धौनकोठी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती फूलां देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव पट्टा, डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थीगण। बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।9435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री भगत सिंह वर्मा पुत्र श्री कृष्ण दास वर्मा, निवासी गांव बलोह, डा0 धौनकोठी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती फूलां देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव पट्टा, डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 08-08-1989 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 08-08-1989 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री भगत सिंह वर्मा पुत्र श्री कृष्ण दास वर्मा, निवासी गांव बलोह, डा0 धौनकोठी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती फूलां देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव पट्टा, डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा ः श्री शिवांश डोगरा पुत्र श्री अरूण डोगरा, निवासी प्लॉट नं0 71, औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती प्रीति सोपटा पुत्री श्री भवानी सिंह, निवासी गांव मलोग, डा0 हाटकोटी, तहसील जुब्बल, . . प्रार्थीगण। जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री शिवांश डोगरा पुत्र श्री अरूण डोगरा, निवासी प्लॉट नं0 71, औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती प्रीति सोपटा पुत्री श्री भवानी सिंह, निवासी गांव मलोग, डा0 हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 21-07-2024 9436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 21-07-2024 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री शिवांश डोगरा पुत्र श्री अरूण डोगरा, निवासी प्लॉट नं0 71, औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती प्रीति सोपटा पुत्री श्री भवानी सिंह, निवासी गांव मलोग, डा0 हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा ः श्री अमन कौंडल पुत्र श्री राज कुमार, निवासी मकान नं0 10 ए, वार्ड नं0 04, रौड़ा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती ज्योति पुत्री श्री संजय कुमार, निवासी मकान नं0 63, वार्ड नं0 08, डियारा सैक्टर . . प्रार्थीगण। बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अमन कौंडल पुत्र श्री राज कुमार, निवासी मकान नं0 10 ए, वार्ड नं0 04, रौड़ा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ज्योति पुत्री श्री संजय कुमार, निवासी मकान नं0 63, वार्ड नं0 08, डियारा सैक्टर बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 26-07-2021 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 26-07-2024 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक9437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 15-12-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री अमन कौंडल पुत्र श्री राज कुमार, निवासी मकान नं0 10 ए, वार्ड नं0 04, रौड़ा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ज्योति पुत्री श्री संजय कुमार, निवासी मकान नं0 63, वार्ड नं0 08, डियारा सैक्टर बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री मुहम्मद आरिफ पुत्र श्री सादिक हुसैन, निवासी गांव डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र सचिव ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री मुहम्मद आरिफ पुत्र श्री सादिक हुसैन, निवासी गांव डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum- Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-04-1987 को ग्राम पंचायत डुगराईं, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत डुगराईं, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत डुगराईं, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-12-2024 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।9438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 35/2024 तारीख मरजुआ : 25-11-2024 तारीख पेशी : 25-12-2024 श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री बालक राम, निवासी हाल पत्नी मोती राम, गांव व डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री बालक राम, निवासी हाल पत्नी मोती राम, गांव व डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 21-05-1975 को घर पर हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत भरगांव में उनकी जन्म तिथि जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री बालक राम, निवासी हाल पत्नी मोती राम, गांव व डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत भरगांव के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 11/C/2024 तारीख दायर : 23-09-2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम श्री रजत कुमार पुत्र स्व0 श्री बलवीर सिंह, निवासी गांव बिथल, डा0 शमाथला, उप-तहसील कोटगढ़, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र।9439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 श्री रजत कुमार पुत्र स्व0 श्री बलवीर सिंह, निवासी गांव बिथल, डा0 शमाथला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) द्वारा इस राजस्व अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख खाता नं0 24, मोहाल मंगसू, हदबस्त नं0 33, जमाबन्दी वर्ष 2021-22, पटवार वृा कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) में रनू पुत्र बलवीर सिंह गलत दर्ज है तथा राजस्व अभिलेख खाता नं0 20, मोहाल रूवाली, हदबस्त नं0 21, जमाबन्दी वर्ष 2018-19, पटवार वृा शमाथला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थी का नाम राजिन्द्र सिंह गलत दर्ज है। इसलिए प्रार्थी उक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम रजत कुमार दुरुस्त करना चाहता है।

अतः इस इश्तहार एवं उद्‌घोषणा द्वारा समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2024 तक प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस राजस्व अदालत में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि गुजरने के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 29-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 09/C/2024 तारीख दायर : 23-09-2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम श्रीमती रूना पुत्री स्व0 श्री चन्दू लाल, हाल पत्नी श्री गोविन्द राम, निवासी गांव कोटीधार, डा0 भुट्‌टी, . . वादिया। उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र। श्रीमती रूना पुत्री स्व0 श्री चन्दु लाल, हाल पत्नी श्री गोविन्द राम, निवासी गांव कोटीधार, डा0 भुट्‌टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) द्वारा इस राजस्व अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख खाता नं0 39, 40, 41, 42, मोहाल भुट्‌टी, हदबस्त नं0 3, जमाबन्दी वर्ष 2021-22, पटवार वृा भुट्‌टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) तथा राजस्व अभिलेख खाता नं0 81, मोहाल भड़गांव, हदबस्त नं0 2, जमाबन्दी वर्ष 2022-23, पटवार वृा भुट्‌टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थिया का नाम अरूणा देवी गलत दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया उक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम अरूणा देवी के स्थान पर रूना देवी दुरुस्त करना चाहती है।

अतः इस इश्तहार एवं उद्‌घोषणा द्वारा समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2024 तक प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस राजस्व अदालत में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि गुजरने के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।9440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 आज दिनांक 29-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 10/C/2024 तारीख दायर : 23-09-2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगल दास, निवासी गांव दलान, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(2) के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र। श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगल दास, निवासी गांव दलान, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) द्वारा इस राजस्व अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख खाता नं0 90, 91 व 92, मोहाल दलान, हदबस्त नं0 28, जमाबन्दी वर्ष 2018-19, पटवार वृा किरटी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार तथा प्रार्थी के पिता का नाम झूंगडू गलत दर्ज है। इसलिए प्रार्थी उक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम सुरेश कुमार के स्थान पर सुरेश चन्द व अपने पिता का नाम झूंगडू के स्थान पर मंगल दास दुरुस्त करना चाहता है।

अतः इस इश्तहार एवं उद्‌घोषणा द्वारा समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2024 तक प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस राजस्व अदालत में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि गुजरने के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 29-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री मोहन लाल भरमाईक, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा श्रीमती लीला देवी पुत्री परमानन्द, निवासी चाड़ना, ग्राम पंचायत भाटगड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम9441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

आम जनता

आवेदन पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती लीला देवी पुत्री परमानन्द, निवासी चाड़ना, ग्राम पंचायत भाटगड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 02-03-1997 को निवासी चाड़ना, ग्राम पंचायत भाटगढ़, पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है जोकि किसी कारणवश दर्ज नहीं किया था। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र संख्या 10, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, प्रतिलिपि आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा जिला रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 02-03-1997 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पंचायत भाटगढ़ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 02-03-1997 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व उतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री मोहन लाल भरमाईक, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा श्री अली शेर पुत्र श्री नेक मोहम्मद पुत्र श्री नेक मोहम्मद, निवासी माडत, ग्राम पंचायत महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अली शेर पुत्र श्री नेक मोहम्मद पुत्र श्री नेक मोहम्मद, निवासी माडत, ग्राम पंचायत महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अपने बच्चों के नाम आसिफ अली जन्म तिथि 19-07-2021 व अब्दुल करीम जन्म तिथि 29-03-2023 को ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज करवाना चाहते हैं जोकि किसी कारणवश दर्ज नहीं किया गया था। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र संख्या 10 तथा जिला रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपने बच्चों के नाम आसिफ अली जन्म तिथि 19-07-2021 व अब्दुल करीम जन्म तिथि 29-03-2023 को ग्राम पंचायत महिपुर के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं। 9442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पंचायत महिपुर व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी केे बच्चों के नाम आसिफ अली जन्म तिथि 19-07-2021 व अब्दुल करीम जन्म तिथि 29-03-2023 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व उतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 को असालतन वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Hari Kumari Thapa w/o Prem Khatri, r/o Jauna Ji Road, Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Sangarh Khatri to Safal K.C.

HARI KUMARI THAPA w/o Prem Khatri, r/o Jauna Ji Road, Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Palas Ram s/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Himgram, P.O. Tikkari, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Paras Ram to Palas Ram for all purposes in future. Please note.

PALAS RAM

s/o Sh. Daulat Ram,

r/o Village Himgram, P.O. Tikkari,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vishal Thakur s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Panjot, P.O. Himmar, Tehsil Tauni Devi (Bamson), District Hamirpur (H.P.) declares that I have changed my name from Vishal to Vishal Thakur for all purposes in future. All concerned may please note.

VISHAL THAKUR

s/o Sh. Jagdish Chand,

r/o Village Panjot, P.O. Himmar,

Tehsil Tauni Devi (Bamson), District Hamirpur (H.P.).

9443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar Dhiman s/o Sh. Chandu Ram Dhiman, r/o Village Telkar, P.O. Sanhai, Tehsil Kangoo, District Hamirpur (H.P.) declares that in TCC certificate, issued by KVS Guwahati Umroi Cantt., of my minor daughter Vanshika Dhiman, my name wrongly entered as Sunil Dhiman & her name wrongly entered as Vansihika Dhiman. Whereas my correct name is Sunil Kumar Dhiman & her correct name is Vanshika Dhiman. Please note.

SUNIL KUMAR DHIMAN

s/o Sh. Chandu Ram Dhiman,

r/o Village Telkar, P.O. Sanhai,

Tehsil Kangoo, District Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bamro Devi w/o Sh. Joginder Singh, r/o Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 373154749710 my name has been wrongly written as Bambro Devi instead of my correct name Bamro Devi. Concerned note.

BAMRO DEVI

w/o Sh. Joginder Singh,

r/o Village & P.O. Deol,

Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Shivani Chauhan d/o Sh. Ramdas, Village Segali, P.O. Upper Behali, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name to Sargun Kaur.

SHIVANI CHAUHAN

d/o Sh. Ramdas,

Village Segali, P.O. Upper Behali,

Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

9444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2024/19 मार्गशीर्ष, 1946

CHANGE OF NAME

I, Chanderwati w/o Ram Lal, r/o Village Mandhoti, P.O. Hanuman Barog, Tehsil Arki, District Solan have changed my name from Chanderwati to Bimla Devi.

CHANDERWATI

w/o Ram Lal,

r/o Village Mandhoti,

P.O. Hanuman Barog, Tehsil Arki, District Solan.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-12-10.194_gazette_2024-10_12_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-12-10.194_gazette_2024-10_12_2024.