राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 03 जनवरी, 2025
संख्याः एस. टी. ई-एफ (2)-1/2017-लूज.--हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2369/2018-सुलेमान बनाम भारत संघ एवं अन्य में तारीख 23-03-2024 को पारित आदेश 218-राजपत्र/2025-10-01-2025 (11671) 11672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 के अधीन निम्नासुनार विनिश्चय (वर्णित) किया थाः
पैरा 25....... हमें बार द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तारीख 09-03-2020 के अपने आदेश के अनुसार फलेक्सी दिखने वाले बैनरों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई, बेंगलूरू और पुणे जैसे कुछ शहरों ने पर्यावरणीय प्रभाव, दृश्य प्रदूषण और सुरक्षा खतरों के बारे में चिंताओं के कारण प्लास्टिक फ्लेक्सी बैनराें के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंध करने के उपाय किए हैं। केरल, कर्नाटक, नागालैंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने प्लास्टिक फलेक्सी बैनराें के संबंध में प्रतिबंध और राज्यवार विनियम लागू किए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य में अभी भी 100 तक ऐसे बैनरों की अनुमति दी जा रही हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मं़त्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.ः 152 (ई) तारीख 10-02-2024 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर/विज्ञापन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैः-
1. विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक/फ्लेक्स बैनरों के उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 2. अधिसूचना संख्या एस.टी.ई-एफ (4)1/2020 तारीख 20-07-2022 के अनुसार 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्सी बैनर/विज्ञापनों की मोटाई (सघनता) निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगीः-
| क्रम संख्या | बैनर का प्रकार | सघनता माइक्रोन में | अवधि |
| 1. | सरकारी योजनाओं आदि के प्रचार-प्रसार के लिए आई.पी.आर. द्वारा लगाए गए। | 200 से कम नहीं | आवश्यकता के अनुसार |
| 2. | सरकारी विभागो द्वारा लगाए गए ं शिक्षाप्रद बैनर। | 200 से कम नहीं | आवश्यकता के अनुसार |
| 3. | सरकारी विभागों और अन्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थापित बैनर। | 100 से कम नहीं | आयोजन से अधिकतम 7 दिन पूर्व और आयोजन के 3 दिन पश्चात्। |
| चुनाव संबंधी | |||
| 4. | राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों की कट आउट | 200 से कम नहीं | चुनाव की घोषणा के पश्चात और अधिकतम 5 दिन वोट डालने से 5 दिन पूर्व। |
| 5. | चुनावी रैली | 100 से कम नहीं | आयोजन से अधिकतम 7 दिन पूर्व और आयोजन के 3 दिन पश्चात्। |
| अन्य | |||
| 6. | निजी विज्ञापन (30 दिन तक) | 100 से कम नहीं | स्थान के स्वामी की सहमति के अनुसार। |
| 7. | निजी विज्ञापन (30 दिन से अधिक) | 200 से कम नहीं | स्थान के स्वामी की सहमति के अनुसार। |
4. पी.वी.सी. फ्लेक्स बैनर/होर्डिंग को सार्वजनिक स्थानों पर केवल स्थानीय निकाय अर्थात् यू.एल.
बी. या पी.आर.आई. की मंजूरी से प्रदर्शित किया जा सकेगा।
5. स्थानीय प्राधिकरण अपने-अपने क्षे़त्राधिकार में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत फ्लेक्स बैनरों को हटाने के लिए उारदयी होगा।
6. किसी भी फ्लेक्स बैनर को पेडों पर कील से नहीं लगया जाएगा
7. निर्धारित अवधि के पश्चात् फ्लेक्स बैनर हटाना संबंधित विभाग/संगठन या भूमि स्वामी का उारदायित्व होगा। प्रयुक्त पी.वी.सी. फलेक्स बैनरों को निकटतम शहरी स्थानीय निकायों को भेजा जाएगा, जहां पुनःर्चक्रण या आर.डी.एफ. के लिए अमानत रखने और कटाई की सुविधा उपलब्ध हो। संबंधित विभाग/संगठन या भूमि स्वामी को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से इस आशय की रसीद प्राप्त करनी होगी। निदेशक शहरी विकास ऐसे शहरी स्थानीय निकाय की सूची तैयार करेंगे और विभागीय वेबसाईट पर सूची प्रदर्शित करेंगे।
8. इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फ्लेक्स बैनर की सघनता, विभाग का नाम, निर्धारित अवधि के पश्चात् इसे हटाने के लिए उारदायी संगठन (सरकारी अथवा निजी), प्रिंटर का नाम व अवधि जिसके लिए इसे प्रदर्शित किया गया है, फ्लैक्स बेनर पर प्रमुखता से मुद्रित किया जाएगा।
विभाग/ उारदायी संगठन का नामः..............................................................................
अनुमोदन प्राप्त किया गयाः.................................................................................................
प्रिंटर का नामः.......................................................................................................................
प्रदर्शन का स्थानः..................................................................................................................
फ्लेक्स बैनर/होर्डिंग की सघनता................................................................(माइक्रोन)
हटाने के लिए उारयादी संगठनः.....................................................................................
अवधिः से.................................................तक........................................................................
9. आई.पी.आर. के स्थायी स्थान का उपयोग विभाग द्वारा किसी अन्य संगठन को आबंटित नहीं किया जाएगा।
10. सभी पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर और होर्डिंग्स को उचित रीति से और सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे राहगीरों के लिए कोई खतरा पैदा न करेेंं।
11. पी.वी.सी. और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदर्शित फ्लेक्सी बैनरों की आकस्मिक जांच की जा सकेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित जुर्माने के अनुसार दंडित किया जाएगा।
12. यदि बैनर निर्धारित समय में नहीं हटाया गया तो संबंधित स्थानीय निकाय या भूमि स्वामी उन्हें हटाने के लिए उारदायी होगा और संबंधित विभाग या एजेंसी से इसकी लागत वसूल करेगा। 11674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 13. संबंधित स्थानीय निकाय और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर /होर्डिंग्स को अवैध प्रदर्शन से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए एक हेल्पलाईन नंबर प्रदर्शित करेंगे।
14. सभी आंतरिक बैठकों/कार्यशालाओं में पी.वी.सी./फ्लेक्स बैनरों के उपयोग से बचने के लिए डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा दिया जाएगा।
15. नगर निगम शिमला द्वारा पायलट आधार पर आऊटडोर (बाह्य) के लिए विज्ञापनों, संदेशों आदि के लिए डिजिटल डिस्प्ले की संभावना भी तलाशी जा सकती है। यदि यह उपयुक्त और लागत प्रभावी पाया जाता है तो इसे बढ़ाया जा सकेगा।
उपरोक्त निर्देश/विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F(2)-1/2017-loose, dated
03-01-2025 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].
ENVIRONMENT, SCI. TECH. & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 3rd January, 2025
No. STE-F(2)-1/2017-loose.—WHEREAS, the Hon'ble High Court of H.P vide order dated 23-03-2024 passed in CWP No. 2369 of 2018 titled as Suleman vs. Union of India & Ors had observed as follows:—
"Para 25 ….We are informed at the Bar that as regards the Ministry of Environment,
Forest and Climate Change of the Government of India, it has already banned the banners
appearing flexi vide its order dated 09.03.2020. In addition thereto, some of the cities like
Chennai, Bengaluru and Pune have taken measures to ban or restrict the use of plastic flexi
banners due to concerns about environmental impact, visual pollution and safety hazards.
The States like Kerala, Karnataka, Nagaland and Maharashtra have introduced bans and
state wise regulations regarding plastic flexi banners. Whereas, in the State of Himachal
Pradesh, such banners upto 100 are still being permitted."
NOW THEREFORE, in compliance of the orders of the Hon'ble High Court, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment Protection Act, 1986 read with Govt. of India, Ministry of Environment, Forests (Department of Environment, Forests & Wildlife) Notification No. S.O. 152(E) dated 10-02-1988 is pleased to issue the following directions to regulate the PVC/Plastic flex banners/advertisement in the State of Himachal Pradesh:—
11675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 19461. The use of plastic/flex banners for the purpose of the advertisement shall be strictly as per the prescribed rules and guidelines issued by the State Government from time to time.
2. There shall be no use of the plastic or PVC banners less than 100 micron as specified vide Notification No. STE-F(4)-1/2020 dated 20-07-2022.
3. Thickness of PVC/plastic flexi banners/advertisements may be prescribed as under:—
| Sl. No. | Type of Banners | Thickness in Microns | Duration |
| General | |||
| 1. | Put up by IPR to Disseminate Govt. Schemes, etc. | Not less than 200 | As per Requirement |
| 2. | Educative Banners put up by the Govt. Departments/ Agencies. | Not less than 200 | As per Requirement |
| 3. | Event Based banners by Govt. Departments and Others. | Not less than 100 | Maximum 7 days before the event and 3 days after the event. |
| Elections Related | |||
| 4. | Cut out of Political Parties/Candidates. | Not less than 200 | Maximum after the announcement of elections and 5 days from casting of votes. |
| 5. | Election Rally | Not less than 100 | Maximum 7 days before the event and 3 days after the event. |
| Others | |||
| 6. | Private Advertisements (Up to 30 days). | Not less than 100 | As per the consent of the owner of the place. |
| 7. | Private Advertisement (More than 30 days). | Not less than 200 | As per the consent of the owner of the place. |
4. The PVC flex banners/hoarding may be displayed in public places with the approval of the Local Body only i.e. ULB or PRI.
5. The Local Authority shall be responsible to remove all unauthorized flex banners displayed in public places within their respective jurisdiction.
6. No flex banners shall be nailed to trees
7. Removing the flex banners after the prescribed period shall be the responsibility of the concerned Department/Organizations or land owner, as the case may be. The used PVC flex banners shall be sent to the nearest ULBs which have facility for bailing and 11676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
shredding for recycling or RDF. The concerned Department/ Organizations or land owner shall obtain a receipt to this effect from the concerned ULBs. The Director Urban Development shall prepare list of such ULBs and display the list in departmental website.
8. Thickness of flex banner, name of the Department, responsible organization (Government or Private) to remove it after the prescribed period, name of the Printer, period for which it has been displayed shall be printed in the flex banner prominently to ensure compliance with these directions.
Name of the Department/Responsible organization ______________
Authorization obtained from: ____________
Name of the Printer: _____________
Location of Display _______________
Thickness of the Flex banner/hoarding: ____________ (Micron)
Responsible Organization responsible to remove: ______________
Duration: From __________ To___________
9. The permanent locations of the Information & Public Relation shall be used by the Department itself and not allotted by the Local Body to any other organization.
10. All PVC/plastic flex banners and hoardings shall be fixed properly and securely to ensure that they don't pose any hazard to the passersby.
11. Random checking of displayed flexi banners may be carried out by the State Pollution Control Board and Local Bodies and violations, if any shall be penalized as per the fine prescribed by the Department of Env. Sci.Tech. & Climate Change.
12. If the banners are not removed in the prescribed time, the concerned Local Body or land owner shall be responsible to remove them and charge cost of the same from the concerned department or agency.
13. Concerned Local body and HP State Pollution Control Board shall display a helpline number to deal with the complaints pertaining to illegal display of PVC/plastic flex banners/hoardings.
14. In all indoor meetings/workshops, digital display shall be promoted to avoid use of the PVC/flex banners.
15. The possibility of digital display for advertisements, messages, etc.for outdoors may also be explored by MC Shimla on pilot basis. If found suitable and cost effective it may be upscaled.
The above directions/regulations shall come into force from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
By order,
PRABODH SAXENA, Chief Secretary.
11677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री कुलदीप सिंह पुत्र गोरख राम, निवासी टीका लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/2-24513, दिनांक 13-12-2024 अनुसार श्री कुलदीप सिंह पुत्र गोरख राम, निवासी टीका लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र संदीप राणा का जन्म दिनांक 25-09-1987 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत लग कड़ीयार के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 25-09-1987 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत लग कड़ीयार में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि संदीप राणा पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी टीका लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 25-09-1987 को ग्राम पंचायत लग कड़ीयार के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
1. श्री सोनी कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी टीका डकेहडा, डा0 हिम्मर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री रतन चंद, निवासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिगण। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे। 11678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 03-08-2006 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत दरव्यार में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थिगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत दरव्यार के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 24-01-2025 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री रूप लाल, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/2-24486, दिनांक 13-12-2024 अनुसार श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री रूप लाल, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-03-1975 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-03-1975 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री रूप लाल, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-03-1975 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।11679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती सैना देवी पुत्री नत्था राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थिया। टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/1-24323, दिनांक 11-12-2024 अनुसार श्रीमती सैना देवी पुत्री नत्था राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1964 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत चारियां दी धार के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-04-1964 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत चारियां दी धार में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सैना देवी पुत्री नत्था राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 10-04-1964 को ग्राम पंचायत चारियां दी धार के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुमन पुत्री बक्शी राम, निवासी टीका गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/1-23357, दिनांक 02-12-2024 अनुसार श्रीमती सुमन पुत्री बक्शी राम, निवासी टीका गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र 11680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 20-08-1963 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत गुवारडू के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 20-08-1963 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत गुवारडू में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमन पुत्री बक्शी राम, निवासी टीका गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 20-08-1963 को ग्राम पंचायत गुवारडू के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती अजुध्या देवी पुत्री रुन्का राम, निवासी टीका घराण, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी . . प्रार्थिया। देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/1-24321, दिनांक 11-12-2024 अनुसार श्रीमती अजुध्या देवी पुत्री रुन्का राम, निवासी टीका घराण, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1969 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत दाडी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 15-10-1969 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दाडी में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अजुध्या देवी पुत्री रुन्का राम, निवासी टीका घराण, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 15-10-1969 को ग्राम पंचायत दाडी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश11681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री राणू राम, निवासी टीका बन्द्रोह, डा0 भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/1-23363, दिनांक 02-12-2024 अनुसार श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री राणू राम, निवासी टीका बन्द्रोह, डा0 भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1937 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-07-1937 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भटेड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री राणू राम, निवासी टीका बन्द्रोह, डा0 भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1937 को ग्राम पंचायत भटेड के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 11682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री रौनकी राम पुत्र भाग सिंह, निवासी टीका हरसन, डा0 ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी . . प्रार्थी। देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- B&D)Delayed 2024/2-23640, दिनांक 04-12-2024 अनुसार श्री रौनकी राम पुत्र भाग सिंह, निवासी टीका हरसन, डा0 ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 11-12-1975 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत नाडसीं के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 11-12-1975 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत नाडसीं में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रौनकी राम पुत्र भाग सिंह, निवासी टीका हरसन, डा0 ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 11-12-1975 को ग्राम पंचायत नाडसीं के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 15-01-2025 श्री लेख राज पुत्र श्री वेली राम, निवासी महाल गोरड़ा, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल गोरड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।11683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वेली राम पुत्र पंजु है जबकि महाल गोरड़ा के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम वली राम पुत्र पंजु दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल गोरड़ा में वली राम उर्फ वेली राम पुत्र श्री पंजु करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-01-2025 श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव व डा0 सिहुं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 16-01-1958 को गांव सिहुं, ग्राम पंचायत सिहुं, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिहुं के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिहुं के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 11684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 24-01-2025 श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव डोला व डा0 रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 25-02-1974 को गांव डोला, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 24-01-2025 देव राज पुत्र श्री बीरवल, निवासी गांव व डा0 डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती गुरदेई विध्वा, निवासी गांव व डा0 डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का देहांत दिनांक 26-03-2011 को गांव डोहब में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।11685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 24-01-2025 श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री राजमल, निवासी गांव व डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राकेश शर्मा पुत्र राजमल है जबकि महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम राकेश कुमार पुत्र राजमल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल में राकेश कुमार उर्फ राकेश शर्मा पुत्र श्री राजमल करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 27/2024 30-12-2024
07-01-2025 11686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 प्रार्थी सतपाल पटियाल पुत्र खुशी राम, निवासी वार्ड नं0 1, पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी सतपाल पटियाल पुत्र खुशी राम, निवासी निवासी वार्ड नं0 1, पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 10-07-1999 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख Muncipal Council Kangra के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 17-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 20-01-2025 16/2024/तह0
सुनील कुमार आदि बनाम सुरिन्द्र कुमार आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 172, खतौनी नं0 238, खसरा नं0 398-405/1, किाा 2, रकबा 0-14-03 है0 स्थित महाल पटारकड,़ पटवार वृा मटौर जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी सुरिन्द्र कुमार, सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश पुत्र झगडू, कृष्ण पाल पुत्र व सर्वश्रीमती सुती देवी, साहनी देवी, कमला देवी पुत्रियां झगडू पुत्र छजू, निवासी महाल पटारकड़, मौजा नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा व गोगा पुत्र प्यारे लाल पुत्र हीरा, निवासी महाल कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इािलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-01-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज11687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 20-01-2025 20/2023/तह0
मनीश कुमार आदि बनाम दविन्द्र कुमार आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 264, खतौनी नं0 361, खसरा नं0 किाा 7, रकबा 0-0-41-94 है0 स्थित महाल पटारकड,़ पटवार वृा मटौर जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी दविन्द्र कुमार पुत्र वीर सिंह पुत्र ज्ञान चन्द, श्रीमती पूजा कुमारी पुत्री दीप राज पुत्र ज्ञान चन्द, राकेश कुमार पुत्र व सर्वश्रीमती सन्धया देवी, रजनी देवी, रेणू देवी पुित्रयां शक्ति चन्द पुत्र किरपा, निवासी महाल पटारकड़, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इािलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-01-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 23-12-2024 17-01-2025 74/24/TEH
प्रार्थी कर्मजीत सिंह पुत्र तरलोकू पुत्र कौडू, निवासी महाल मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। 11688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पटारकड़ व नंदेहड़, पटवार वृा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम कौडू व काहन अलग-अलग दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम कौडू उपनाम काहन पुत्र वसाखी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम कौडू व काहन अलग-अलग की बजाए कौडू उपनाम काहन पुत्र वसाखी दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तिथि दायरा : 26-11-2024 केस नं0 : 48/N/T/2024
श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला
. . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्टेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।
श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण 10-04-1965 है जो लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धमेटा में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-04-1965 लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धमेटा में दर्ज की जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के जन्म पंजीकरण दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2025 को प्रातः 10.0011689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थी का जन्म पंजीकरण दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 07/T/2024 नाम दुरुस्ती 03-07-2024 29-01-2025 सतपाल बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र भोडा राम, वासी महाल सरड डोगरी, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र भोडा राम, वासी महाल सरड डोगरी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में भोडा सिंह पुत्र कांगडू दर्ज है जबकि उनका सही नाम भोडा राम उर्फ रोशन लाल पुत्र कांगडू है, लिहाजा इसे राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके भोडा राम उर्फ रोशन लाल पुत्र कांगडू किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 29-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 11/T/2024 जन्म तिथि पंजीकरण 24-07-2024 29-01-2025 श्रीमती सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला
. . वादिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम 11690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
आम जनता . . प्रतिवादी। जन्म तिथि पंजीकरण सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-12-1971 को ग्राम पंचायत पुननी में हुआ था तथा सहवन गलती से दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पुननी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 29-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10/NT/B/24 तारीख दायरा : 21-12-2024 तारीख पेशी : 30-01-2025 दीपक कुमार पुत्र जीत राम, वासी अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में दीपक कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 11-01-2016 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। अब अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।11691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 8/NT/B/2024 तारीख दायरा : 19-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 उजागर सिंह पुत्र मिलखी राम, वासी कुठेड़ा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में उजागर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथपत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-03-1965 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिड़ी कुठेड़ा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। अब अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिड़ी कुठेड़ा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 1/NT/M/2024 तारीख दायरा : 16-12-2024 तारीख पेशी : 17-01-2025 परवीन कुमारी पत्नी गुरदेव सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता
विषय.- Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .
11692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 श्रीमती परवीन कुमारी पत्नी गुरदेव सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्री गुरदेव सिंह पुत्र हुक्म सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरख्वास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 04-03-1978 को गांव रिड़ी में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी की तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16़-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 09/NT/B/2024 तारीख दायरा : 19-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 कंचन देवी पत्नी लक्की, वासी कोई, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में कंचन देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 30-12-2018 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है। अब अपनी बेटी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।11693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 3/NT/M/2024 तारीख दायरा : 20-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 अजय कुमार पुत्र दूनी चन्द, वासी रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता
विषय.- Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .
अजय कुमार पुत्र दूनी चन्द, वासी रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा व श्रीमती शोभा कुमारी पुत्री भुवनेश्वर राम, वासी पोखरभिन्डा, जिला सीतामरही, बिहार ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरख्वास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 11-03-2024 को गांव रनोह में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 02/NT/M/2024 तारीख दायरा : 19-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 रणजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता
विषय.- Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .
11694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 रणजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा व श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री पुरशोतम सिंह, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरख्वास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 06-02-1985 को गांव घाटी विल्वां में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 12/NT/C/2024 तारीख दायरा : 20-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 सुशील कुमार पुत्र वावू राम, वासी महाल नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नारी में सुनील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत नारी में सुशील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में सुनील कुमार उपनाम सुशील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।11695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 13/NT/C/2024 तारीख दायरा : 20-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 सुशील कुमार पुत्र मंगत राम, वासी महाल बाड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल बाड़ी में सुशील पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बाड़ी में सुशील कुमार पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल बाड़ी में सुशील उपनाम सुशील कुमार पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 11/NT/C/2024 तारीख दायरा : 20-12-2024 तारीख पेशी : 20-01-2025 कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र बजीर चन्द, वासी महाल उझे, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल उझे में कुलदीप सिंह पुत्र हंस राज पुत्र धन्ना दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड व ग्राम पंचायत उझे खास में कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र बजीर चन्द पुत्र धन्ना दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल उझे में कुलदीप सिंह उपनाम कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र हंस राज उपनाम बजीर चन्द पुत्र धन्ना के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। 11696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)
In the matter of :
1. Ateet Dutt aged 36 years s/o Sh. Umesh Dutt, r/o Village Darang, Post Office & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.
2. Citlaly Gutieerez Rodelo aged 36 years d/o Sh. Juan Jose Gutierrez Melendrez, r/o . .Applicants. Nuevo Horizontes presagio 3356, Culiacan Sinaloa, Mexico
Versus
. . Respondent.
General Public
Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 11-11-2022 at r/o State 9 delegation 1 Court (Mexico City) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 13-01-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 13-01-2025 at 11.00 A.M. will not entertain by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.
Issued on this day 12th day of December, 2024 under my hand and seal of this office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.
11697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 06/2024 दिनांक मरजुआ : 07-12-2024 तारीख फैसला : 18-01-2025 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-19536-36, दिनांक 28-11-2024 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका जन्म 14-03-1970 को गांव धनाह में हुआ है परन्तु गलती से आधार कार्ड में 10-03-1970 दर्ज किया गया है। अब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत देहरा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में अपना जन्म 14-03-1970 दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत देहरा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में 14-03-1970 दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-01-2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 15/2024 दिनांक मरजुआ : 26-11-2024 तारीख पेशी : 18-01-2025 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री आलम चन्द पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा0 दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम 11698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री आलम चन्द पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा0 दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम आलम चन्द है। पंचायत रिकार्ड दुराह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में आलम चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू पुत्र स्व0 श्री दौलत राम के स्थान पर आलम चन्द पुत्र स्व0 श्री दौलत राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू के स्थान पर आलम चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 24-01-2025 श्रीमती तारा देवी पुत्री हीरा लाल, निवासी गांव ढमाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र जेर धारा 8.47 (III) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत मकफूद उलखबरी श्री हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी ढमाह फाटी व उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) बारे।
श्रीमती तारा देवी पुत्री हीरा लाल, निवासी गांव ढमाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने उपमण्डलाधिकारी (ना0) निमण्ड के कार्यालय पत्र संख्या एस0डी0एम0/एन0एम0डी0/एस0डी0के0/ विविध/2024-2652 दिनांक 19-12-2024 जो नायब तहसीलदार, उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित हुआ है जिसमें वर्णन किया गया कि हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी गांव ढमाह फाटी नित्थर लगभग 40 वर्षों से लापता है। हीरा लाल की पुत्री तारा देवी ने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि उनका आज तक न जीवित न मरने की जानकारी प्राप्त हो रही है। उनके नाम पर फाटी नित्थर में भू-सम्पाि है। तारा देवी ने लापता पिता का मकफूद उलखबरी के इन्तकाल के आदेश चाहे हैं।11699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी गांव ढमाह का मकफूद उलखबरी का इन्तकाल करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-01-2025 तक किसी भी सरकारी दिवस में प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मकफूद उलखबरी का इन्तकाल राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 24-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव रांगडी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव रांगडी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 22-04-2001 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत नसोगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द की जन्म तिथि 22-04-2001 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 09-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। 11700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
समक्ष अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 05/2024(दुरुस्ती इन्द्राज) तारीख संस्थापन : 22 -04-2024 श्री राम लाल उर्फ राम धन पुत्र श्री वृकम, निवासी गांव करशाला, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, . . प्रार्थी। तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री राम लाल उर्फ राम धन पुत्र श्री वृकम, निवासी गांव करशाला, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2019-20 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 240/310, 241/311 व 243/315 में उसका नमा रामधन गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप राम लाल है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृा करशैईगाड के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त किया जावे।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त आनी को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो आवेदक का नाम पटवार वृा करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। राम लाल व रामधन एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, जिस बारे स्थानीय लोगों के ब्यान भी संलग्न हैं। इसलिए रामधन उर्फ राम लाल दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 30-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।
मोहर।
भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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Before Sh. Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Date of Decision Case No. Date of Institution 40/2024
23-12-2024 Pending for 23-01-2025 Smt. Parwati w/o Shri Kamal Kumar, r/o Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
11701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946 Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.Smt. Parwati w/o Shri Kamal Kumar, r/o Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son Naveen Kumar born on 15-12-2009 at Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Nahari, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Nahari, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Naveen Kumar s/o Sh. Kamal Kumar & Smt, Parwati may submit their objections in writing in this court on or before 23-01-2025 at 10.00 A.M.. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of December, 2024.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH), Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan (H. P.).
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Before Sh. Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Date of Decision Case No. Date of Institution 39/2024
23-12-2024 Pending for 23-01-2025 Smt. Parwati w/o Shri Kamal Kumar, r/o Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Parwati w/o Shri Kamal Kumar, r/o Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her Daughter Kiran born on 16-12-2011 at Village Nahari, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Nahari, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Nahari, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Kiran d/o Sh. Kamal Kumar & Smt, Parwati may submit their objections in writing in this court on or before 23-01-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
11702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of December, 2024.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH), Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan (H. P.).
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In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate –cum-Tehsildar Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Arjun Singh s/o Sh. Phuman Singh, r/o Near Gurudwara, Ward No. 4, Chambaghat, . . Applicant. P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.— Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration
Rule 2003.
Whereas, the applicant Sh. Arjun Singh s/o Sh. Phuman Singh, r/o near Gurudwara, Ward No. 4, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rule 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his date of birth i.e. 13-06-1977 and place of birth is r/o Near Gurudwara, Ward No. 4, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) but is date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.
Now Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Arjun Singh s/o Sh. Phuman Singh, r/o Near Gurudwara, Ward No. 4, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 31st day of December, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
11703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946CHANGE OF NAME
I, Tilak Raj s/o Sh. Chukan Ram, r/o Village & P.O. Ustehar, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that my son's correct name is Mohit Raj but in his Aadhar Card No. 6253 8224 1277 his name wrongly written as Maruti Raj instead of correct name Mohit Raj. Concerned note.
TILAK RAJ
s/o Sh. Chukan Ram,
r/o Village & P.O. Ustehar,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Anita Kumari w/o Lalit Kumar, r/o Village Nabahi, P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) in my Aadhar No. 8479 4720 2211 my name Babli Devi wrongly entered, correct name is Anita Kumari.
ANITA KUMARI
w/o Lalit Kumar,
r/o Village Nabahi, P.O. Nabahi,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Mukesh Garg s/o Roop Ram, r/o Village Bhainch, P.O. Kuftu, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that I have changed my son's name from Ojasvi Thakur (Previous Name) to Ojas Thakur (New Name). All concerned please may note.
MUKESH GARG
s/o Roop Ram,
r/o Village Bhainch, P.O. Kuftu,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Abhishek Khanaur age 21 years s/o Sh. Parkash Chand, V.P.O. Bari, Tehsil Jaswan, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Abhishek to Abhishek Khanaur. That the spelling of the name of my father from Prakash Chand to Parkash Chand. That doing necessary amendment of the name of deponent from Abhishek to Abhishek Khanaur and spelling of the name of father from Prakash Chand to Parkash Chand. Please note it all concerned.
ABHISHEK KHANAUR
s/o Sh. Parkash Chand,
V.P.O. Bari, Tehsil Jaswan,
District Kangra (H.P.).
11704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2025/20 पौष, 1946
CHANGE OF NAME
I, Swarna Devi d/o Premi Nath, r/o Narwana, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my name wrongly written as Radhika Nand Saraswati instead of Swarna Devi in my Aadhar Card.
SWARNA DEVI
d/o Premi Nath,
r/o Narwana, P.O. Yol Cantt.,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, रजनीश पुत्र श्री बस्तीराम, निवासी गांव शलेच, डाकघर कोटला बांगी, उप-तहसील पझोता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) यह घोषणा करता हूं कि मैंने अपने नाबालिग पुत्र का नाम निवांश ठाकुर (Neevansh Thakur) से बदलकर प्रज्जवल ठाकुर (Prajwal Thakur) रख लिया है। अतः उसे भविष्य के सभी कार्यों के लिए प्रज्जवल ठाकुर (Prajwal Thakur) के नाम से जाना जाए। सभी संबंधित नोट करें।
रजनीश पुत्र श्री बस्तीराम, निवासी गांव शलेच, डाकघर कोटला बांगी,
उप-तहसील पझोता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Priya d/o Sh. Tulsi Dass Dhiman, r/o Village Chhaproh (26/1), P.O. Chintpurni, Tehsil Amb, District Una (H.P.) declare that I have changed my name from Priya Dhiman to Priya. All concerned please may note.
PRIYA
d/o Sh. Tulsi Dass Dhiman,
r/o Village Chhaproh (26/1),
P.O. Chintpurni, Tehsil Amb, District Una (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।