राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 जनवरी, 2025
सं(cid:421)ा: (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य-ए-एफ(5)2/2022.—हिमाचल प्रदेश के रा(cid:207)यपाल, ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 30 (cid:622)वारा प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) 222-राजपत्र/2025-16-01-2025 (11785)11786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946
का प्रयोग करते हु ए, क(cid:581) द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या
एच.एफ.ड(cid:222)लु-बी(ए)2-1/94 तारीख 31-01-2003 (cid:622)वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश म(cid:581) तारीख 17-5-2003 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रीकरण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए नि(cid:224)नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—
1. संक्षि(cid:220)त नाम और प्रार(cid:224)भ.— (1) इन नियम(cid:585) का संक्षि(cid:220)त नाम हिमाचल प्रदेश ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 है I
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581) इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृ(cid:419) ह(cid:585)गे I
2. नियम 5 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रीकरण नियम, 2003 (जि(cid:219)ह(cid:581) इसम(cid:581) इसके प(cid:230)चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (3) के प(cid:230)चात नि(cid:224)नलिखित उप-नियम अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
"(4) इन नियम(cid:585) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट प्रा(cid:510)प(cid:585) म(cid:581) नाम, जहां कभी वह आता है को (प्रथम नाम) (म(cid:218)य
नाम) (अंतिम नाम) के प्र(cid:510)प म(cid:581) दिया जाएगा और नाम म(cid:581) कोई संक्षेपाक्षर अंतर्वि(cid:231)ट
नहीं ह(cid:585)गे I
(5) इन नियम(cid:585) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट प्रा(cid:510)प(cid:585) म(cid:581) तारीख, जहां कभी वह आती है को दिन-मास-वर्ष के
प्र(cid:510)प म(cid:581) दी जाएगी, जिसमें दिन को दो अंकों म(cid:581) मास को दो अंकों म(cid:581) और वर्ष को चार
अंको म(cid:581) जाएगा I
(6) इन नियम(cid:585) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट प्रा(cid:510)प(cid:585) म(cid:581) पता, जहां कभी वह आता है को रा(cid:207)य या संघ रा(cid:207)यक्षेत्र, जिला, उप-जिला, नगर या गांव, वार्ड संख्या (नगर की दशा म(cid:581) और यदि
उपल(cid:222)ध हो), परिक्षेत्र (मह(cid:227)ला), मकान संख्या और पिन कोड अंतर्वि(cid:231)ट होगा I" I
3. नियम 7 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 7 म(cid:581),—
(क) "मृ(cid:215)यु के कारण के बारे म(cid:581) धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र,"
अंक, श(cid:222)द(cid:585), को(cid:231)ठ और चि(cid:219)ह के पश्चात् जिसके अंतर्गत बीमारी का वृत्तांत, यदि कोई हो,
श(cid:222)द और चि(cid:219)ह अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे;
(ख) "उप-धारा (3)" श(cid:222)द, को(cid:231)ठक और अंक के (cid:232)थान पर "उप-धारा (2) और (3)" श(cid:222)द, को(cid:231)ठक और अंक रखे जाएंगे; और
(ग) "प्रपत्र 4 या 4 क" श(cid:222)द(cid:585), अंक(cid:585) और अक्षर(cid:585) के (cid:232)थान "क्रमशः प्रपत्र 4 और 4 क" श(cid:222)द,
अंक और अक्षर रखे जाएंगे I
4. नियम 8 का संशोधन.—मूल नियम के नियम 8 म(cid:581), —
(क) पा(cid:230)र्व शीर्षक म(cid:581), "रजि(cid:232)ट्रीकरण प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) के उद्धरण" श(cid:222)द(cid:585) के (cid:232)थान पर "ज(cid:219)म और
मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाना" श(cid:222)द रखे जाएंगे I
11787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946(ख) उप-नियम (1) म(cid:581),—
(i) "विशि(िcid:231)टय(cid:585) के उद्धरण" श(cid:222)द(cid:585) के (cid:232)थान पर "ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु के उ(cid:622)धरण का प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे ;
(ii) "सूचना देने वाले (cid:229)यक्ति" श(cid:222)द(cid:585) के पश्चात् "इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा" श(cid:222)द
अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे ;
(ग) उप-नियम (2) के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
"(2) धारा 8 के उप-धारा के खंड (क), (क क), (क ख) और (क ग) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट, यथा(िcid:232)थति ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु की घर म(cid:581) होने वाली घटनाओं के मामले म(cid:581) जो सीधे रिपोर्ट ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु रजि(cid:232)ट्रार को की जाती है, यथा(िcid:232)थति, घर या परिवार का मुखिया, या उसकी अनुप(िcid:232)थति म(cid:581), घर म(cid:581) उप(िcid:232)थत मुखिया का कोई नजदीकी रि(cid:230)तेदार उसकी अनुप(िcid:232)थति म(cid:581) उप(िcid:232)थत सबसे बड़ा वय(cid:232)क (cid:229)यक्ति, द(cid:419)क ग्रहण करने वाले माता- पिता, माता-पिता और जैविक माता-पिता जरूरी रिपोर्ट किए जाने के (30) तीस दिन के भीतर रजि(cid:232)ट्रार से इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु का प्रमाण पत्र प्रा(cid:220)त कर सक(cid:581) गे I
(घ) उप-नियम (3) म(cid:581), —
(i) "देगा" श(cid:222)द के पूर्व "इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा श(cid:222)द अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए
जाएंगे;
(ii) "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे ;
(iii) "घर या परिवार के " श(cid:222)द(cid:585) के पश्चात् या "उसकी अनुप(िcid:232)थति म(cid:581) उप(िcid:232)थत सबसे बड़ा वय(cid:232)क (cid:229)यक्ति" श(cid:222)द अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे I
(ङ) उप-नियम (4) म(cid:581),—
(i) "खंड (ख) से (ङ) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट ज(cid:219)म(cid:585) और मृ(cid:215)य(cid:585)" श(cid:222)द(cid:585), को(cid:231)ठक(cid:585) और अक्षर(cid:585) के (cid:232)थान पर "खंड (ख), (ग), (घ), (घ क), (घ ख) और (ङ) म(cid:581) निर्दि(cid:231)ट यथा(िcid:232)थति ज(cid:219)म(cid:585) और मृ(cid:215)युओं श(cid:222)द, को(cid:231)ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;
(ii) "प्रा(cid:220)त" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा अभिप्रा(cid:220)त" श(cid:222)द रखे
जाएंगे;
(iii) "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे I11788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946
(च) उप-नियम (5) म(cid:581), "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे I
5. नियम 9 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 9 म(cid:581),—
(क) उप-नियम (1) म(cid:581), "दो रुपये" श(cid:222)द(cid:585) के (cid:232)थान पर "बीस रुपये" रखे जाएंगे I "(2) जिस ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु की विल(िcid:224)बत सूचना उसके होने के तीस (30) दिन के प(cid:230)चात कि(cid:219)तु एक वर्ष के भीतर, रजि(cid:232)ट्रार को दी जाती है, वह के वल जिला रजि(cid:232)ट्रार या इस निमित विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर तथा प्र(cid:510)प संख्या 14 म(cid:581) (cid:232)व- अनुप्रमाणित द(cid:232)तावेज को इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा प्र(cid:232)तुत करने पर और पचास (cid:509)पए विल(cid:224)ब फीस के संदाय पर रजि(cid:232)ट्रीकृ त की जाएगी I
(3) जिस ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु की विल(िcid:224)बत सूचना उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजि(cid:232)ट्रार
को दी जाती है, वह, उस क्षेत्र म(cid:581) जिस (cid:232)थान पर ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु हु ई है, अधिकारिता रखने वाले के वल जिला मजिस्ट्रेट या उपख(cid:214)ड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट (cid:622)वारा प्राधिकृ त कार्यकारी मजिस्ट्रेट (cid:622)वारा किए गए आदेश पर एक सौ रुपये की विल(cid:224)ब फीस के संदाय पर रजि(cid:232)ट्रीकृ त की जाएगी" I
6. नियम 12 का संशोधन .—उक्त नियम(cid:585) के नियम 12 म(cid:581), "फॉर्म संख्या 1" श(cid:222)द(cid:585) और
अंक के प(cid:230)चात, "क" चि(cid:219)ह, अंक और अक्षर अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे I
7. नियम 13 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 13 म(cid:581), —
(क) उप-नियम (1) म(cid:581),—
(i) "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु का प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे
;
(ii) "धारा 17 के अधीन की जाने वाली" श(cid:222)द(cid:585) और अंक(cid:585) के (cid:232)थान पर "धारा 17 के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक (cid:510)प से या अ(cid:219)यथा की जाने वाली" श(cid:222)द रखे जाएंगे;
(iii) "(cid:510)पये" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "(cid:509)पए" श(cid:222)द रखा जाएगा;
(iv) "2" अंक जहां कभी आते ह(cid:583) के (cid:232)थान पर "20.00" अंक क्रमशः रखे जाएंगे;
(v) खंड (ग) म(cid:581)
(i) "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखा जाएगा I
(ii) '5' अंक जहां कभी आते ह(cid:583) के (cid:232)थान पर "50.00" अंक रखे जाएंगे I11789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 (ख) उप-धारा (2) म(cid:581), "ऐसे किसी ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) कोई उ(cid:622)धरण", श(cid:222)द(cid:585) के (cid:232)थान पर "धारा 17 के अधीन ऐसे किसी ज(cid:219)म या मृ(cid:215)यु से स(cid:224)बंधित रजिस्टर से
उ(cid:622)धरण के आधार पर प्रमाण पत्र," श(cid:222)द और अंक रखे जाएंगे;
(ग) उप-धारा 4 म(cid:581), "उ(cid:622)धरण" श(cid:222)द के (cid:232)थान पर "प्रमाण पत्र" श(cid:222)द रखे जाएंगे I
8. नियम 16 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 16 के उप-नियम (2) म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित
उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
"(2) ऐसा कोई अपराध ऐसी राशि के संदाय पर जो धारा 23 की उप-धारा (1), (2) और (4) के अधीन अपराध(cid:585) के लिए दो सौ पचास (cid:509)पए राशि और उप-धारा (3) के अधीन अपराध(cid:585) के लिए पचास (cid:509)पए तथा उप-धारा (1 क) और (4 क) के अधीन आने वाले प्र(cid:215)येक ज(cid:219)म और मृ(cid:215)यु की बाबत अपराध(cid:585) के लिए एक सौ (cid:509)पए से अधिक होगी, प्रशमन किया जा सके गा, जैसा उक्त अधिकारी उचित समझे";
9. नियम 16 का अ(cid:219)तः (cid:232)थापन.—मूल नियम(cid:585) के नियम 16 के प(cid:230)चात नि(cid:224)नलिखित
नियम का अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"16 क अपील-धारा 25 क की उप-धारा (1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 15 म(cid:581) प्र(cid:232)तुत की जाएगी I "
10. नियम 17 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 17 म(cid:581),—
(क) उप-धारा (2) म(cid:581), "रजि(cid:232)ट्रार (cid:622)वारा धारा 13 के अधीन प्रा(cid:220)त विल(िcid:224)बत रजि(cid:232)ट्रीकरण की
अनुमति देने की लिए (cid:219)यायालय आदेश और विनिर्दि(cid:231)ट प्राधिकारी के आदेश," शब्दों
और अंकों के (cid:232)थान पर "रजि(cid:232)ट्रार (cid:622)वारा प्रा(cid:220)त धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन
प्रदान की गई अनुज्ञा और धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन विल(िcid:224)बत रजि(cid:232)ट्रीकरण
के लिए जारी किए गए आदेश(cid:585)," श(cid:222)द, को(cid:231)ठक, अंक और चि(cid:219)ह रखे जाएंगे;
(ख) उप-नियम (3) म(cid:581), "उप-नियम (3)" श(cid:222)द(cid:585), को(cid:231)ठक और अंक के (cid:232)थान पर "उप-नियम (2) और (3) श(cid:222)द, को(cid:231)ठक और अंक रखे जाएंगे I
11. प्ररूपों का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) म(cid:581), प्ररूप 1, 1 क, 2, 3, 4, 4 क, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे और त(cid:215)प(cid:230)चात प्ररूप संख्या 14 और 15 अ(cid:219)तः (cid:232)थापित किए जाएंगे, अर्थात:—
11790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946आदेश (cid:622)वारा,
सचिव ((cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य) I11813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946
[Authoritative English text of this Department Notification Number Health-A-F(5)2/2022 dated
13-01-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated, the 13th January, 2025
File No. Health-A-F(5)2/2022.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) the Governor of Himachal Pradesh with the approval of the Central Government, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003 notified vide this Department notification No. HFW-B(A)2-1/94-Vol.-II, dated 31st January, 2003 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 17-05-2003, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule 5.—In the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 5, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
(4) Name, wherever it occurs, in Forms referred to in these rules shall be provided in the format of (first name) (middle name) (last name) and the name shall not contain any abbreviations.
(5) Date, wherever it occurs, in Forms referred to in these rules shall be provided in the format of dd-mm-yyyy, where dd is the date in two digits, mm is the month in two digits and yyyy is the year in four digits.
(6) The address, wherever it occurs, in Forms referred to in these rules shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.". 3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules.—
(a) after the words "certificate as to the cause of death", the words, " including the history of illness, if any," shall be inserted;
(b) for the words, brackets and figure "sub-section (3)", the words, brackets and figures "sub-sections (2) and (3)" shall be substituted; and
(c) for the words, figures and letter "Form No. 4 or 4A", the words, figures and letter "Form No. 4 and 4A respectively" shall be substituted.
4. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the said rules,—
(a) in the marginal heading, for the words "Extracts of registration entries", the words "Certificate of registration of births or deaths to be given" shall be substituted;
11814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 (b) in sub-rule (1),—(i) for the words "extracts of particulars", the words "certificate of birth or death extracted" shall be substituted;
(ii) after the words "given to an informant", the words, "electronically or otherwise," shall be inserted;
(c) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(2) In the case of domiciliary events of births and deaths, as the case may be, referred to in clause (a), (aa), (ab) and (ac) of sub-section (1) of section 8 which are reported direct to the Registrar of Births and Deaths, the head of the house or household, as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house, or, in his absence, the oldest adult person present, the adoptive parents, the parent, and the biological parent, as the case may be, may obtain electronically or otherwise the certificate of birth or death from the Registrar within thirty days of its reporting.
(d) in sub-rule (3),—
(i) after the words "shall transmit", the words and signs "electronically or otherwise," shall be inserted;
(ii) for the word "extracts", the word "certificate" shall be substituted;
(iii) after the words "present in the house", the words and signs "or, in his absence, the oldest adult person present," shall be inserted;
(e) in sub-rule (4),—
(i) for the words, brackets and letters "birth and deaths referred to in clauses (d) to (e)", the words, brackets and letters "births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (b), (c), (d), (da), (dc) and (e)" shall be substituted;
(ii) for the word "collect", the words "obtain electronically or otherwise" shall be substituted;
(iii) for the word "extract", the word "certificate" shall be substituted;
(f) in sub-rule (5), for the word "extract", the word "certificate" shall be substituted.
5. Amendment of rule 9.—In rule 9 of the said rules, –
(a) in sub-rule (1), for the words "rupee two", the words "twenty rupees" shall be substituted;
(b) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
"(2) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after thirty days but within one year of its occurrence, shall be registered only with the written permission of the District Registrar or the officer prescribed in this behalf and on payment of a late fee of fifty rupees and on production of self-attested document, electronically or otherwise, in Form No. 14.
11815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946(3) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an Order made by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorized by the District Magistrate having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place and on payment of a late fee of one hundred rupees.".
6. Amendment of Rule 12.—In rule 12 of the said rules, after the words, and figure "Forms No. 1", the sign, figure and letter, "1A" shall be inserted.
7. Amendment of rule 13.—In rule 13 of the said rules,–
(a) In sub-rule (1),—
(i) for the words "an extract", the words "a certificate of birth or death" shall be substituted;
(ii) for the words, figures and sign "issued under section 17, shall be as follow", the words, figures and signs "issued under section 17, electronically or otherwise, shall be as follows" shall be substituted;
(iii) for the word, "Rs", the word "Rupees" shall be substituted; (iv) for the figures "2.00", wherever it occurs, the figures "20.00" shall be substituted respectively;
(v) in clause (c),—
(I) for the word "extract", the word "certificate" shall be substituted; (II) for the figures "5.00", the figures "50.00" shall be substituted;
(b) in sub-rule (2), for the words "extract in regard to a birth or death shall be issued", the words, figure and sign "certificate on the basis of extract from the register relating to birth or death shall be issued under section 17," shall be substituted;
(c) in sub-rule (4), for the word "extracts", the word "certificate" shall be substituted.
8. Amendment of rule 16.—In rule 16 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(2) Any such offence may be compounded on payment of such sum, not exceeding two hundred and fifty rupees for offences under sub-sections (1), (2) and (4), fifty rupees for offences under sub-section (3), and one thousand rupees in respect of each birth or death for offences under sub-sections (1A) and (4A) of section 23, as the said officer may think fit."
9. Insertion of rule 16 A.—After rule 16 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—
"16 A. Appeal. – An appeal under sub-section (1) of section 25A shall be preferred in Form No. 15.".
10. Amendment of rule 17.—In rule 17 of the said rules,—
(a) in sub-rule (2), for the words and figures "court orders and orders of the specified authorities granting permission for delayed registration received under section 13 by the Registrar", the words, brackets and figures "permission granted under sub-section (2) of section 13 and the orders issued under sub-section (3) of section 13 for delayed registration received by the Registrar shall be substituted;
11816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 (b) in sub-rule (3), for the words, brackets and figure "sub-section (3)", the words,brackets and figures "sub-sections (2) and (3)" shall be substituted.
11. Amendment of forms.—In the said rules, for the Forms 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, the following Forms shall be substituted and thereafter form No. 14 and 15 shall be inserted, namely:—
11817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 11838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946By order, (M. SUDHA DEVI), Secretary (Health).
11839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 08 जनवरी, 2025
सं(cid:421)ाःपीसीएच-एचए(1) 18/2008- लूज-II-373-565.—हिमाचल (cid:366)दे श के रा(cid:475)पाल, हिमाचल (cid:366)दे श पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं(cid:421)ांक 4) की धारा 186 (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए, इस विभाग की अधिसूचना सं(cid:421)ाः पीसीएच-एचए(3)6/94 तारीख 7 फरवरी, 1995 (cid:554)ारा अधिसूचित और राजप(cid:361), हिमाचल (cid:366)दे श (असाधारण) म(cid:336) तारीख 8 फरवरी, 1995 को (cid:366)काशित हिमाचल (cid:366)दे श पंचायती राज (निवा(cid:330)चन) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए नि(cid:635)लि(cid:304)खत नियम बनाने का (cid:366)(cid:721)ाव करते ह(cid:339) और उपरो(cid:389) अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपे(िcid:407)त के अनुसार इ(cid:590)(cid:336) जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा राजप(cid:361) (ई-गजट), हिमाचल (cid:366)देश म(cid:336) (cid:366)काशित किया जाता है;
इन (cid:366)ा(cid:349)प नियमों से संभा(cid:681) (cid:366)भावित होने वाले यदि किसी हितब(cid:544) (cid:681)(cid:304)(cid:389) के (cid:366)(cid:721)ावित नियमों की बाबत कोई आ(cid:407)ेप या सुझाव है/ह(cid:339) तो वह (cid:366)ा(cid:349)प नियमों के राजप(cid:361) (ई-गजट), हिमाचल (cid:366)देश म(cid:336) (cid:366)काशन की तारीख से प(cid:574)ह दिन की अवधि के भीतर लि(cid:304)खत आ(cid:407)ेप (आ(cid:407)ेपों) या सुझाव (सुझावों) को निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल (cid:366)दे श, एस.डी.ए. क(cid:636)लै(cid:411), कसु(cid:636)टी, शिमला-171009 को भेज सके गा/सके गी;
उपरो(cid:389) नियत अवधि के भीतर (cid:366)ा(cid:593) आ(cid:407)ेप (आ(cid:407)ेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई है/ह(cid:339), पर सरकार (cid:554)ारा इन (cid:366)ा(cid:349)प नियमों को अ(cid:304)(cid:566)म (cid:349)प दे ने से पूव(cid:330) विचार किया जाएगा, अथा(cid:330)तः—
(cid:366)ा(cid:349)प नियम
1. सं(िcid:407)(cid:593) नाम और (1) इन नियमों का सं(िcid:407)(cid:593) नाम हिमाचल (cid:366)देश पंचायती राज (निवा(cid:330)चन) (cid:366)ार(cid:641)।
संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजप(cid:361) (ई-गजट), हिमाचल (cid:366)देश म(cid:336) इनके (cid:366)काशन की तारीख से (cid:366)वृ(cid:517) होंगे, सिवाय नियम 2 के , जो ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अधिसूचित की जाए।
2. नियम 9 का संशोधन। हिमाचल (cid:366)दे श पंचायती राज (निवा(cid:330)चन) नियम, 1994 (जि(cid:590)(cid:336) इसम(cid:336) इसके प(cid:686)ात "उ(cid:389) नियम" कहा गया है) के नियम 9के उप नियम (2) म(cid:336), "जिला प(cid:303)रषद् के निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)ों का प(cid:303)रसीमन करते समय, सभा (cid:407)े(cid:361) एक इकाई होगा।" श(cid:616)ों और चि(cid:590) के (cid:830)थान पर "जिला प(cid:303)रषद् के निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)ों का
प(cid:303)रसीमन करते समय पंचायत समिति (cid:407)े(cid:361) एक इकाई होगी। जिला प(cid:303)रषद् वाड(cid:330), पंचायत समिति की सीमाओं का उ(cid:671)ंघन नहीं करे गा/कर(cid:336) गे।" श(cid:616) और चि(cid:590) रख(cid:336) जाएं गे।
3. नियम 24 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 24 के उप-नियम (3) के दू सरे पर(cid:566)ुक के (cid:830)थान
पर नि(cid:635)लि(cid:304)खत रखा जाएगा, अथा(cid:330)त्ः—
"पर(cid:566)ु यह और कि इन नियमों के नियम 32 के अधीन निवा(cid:330)चन
काय(cid:330)(cid:354)म की अधिसूचना के प(cid:686)ात् इस नियम के अधीन आवेदन (cid:366)(cid:721)ुत नहीं किया जाएगाः"।11840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 4. नियम 32 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 32 के उप-नियम (3) और (4) के (cid:830)थान पर
नि(cid:635)लि(cid:304)खत रखा जाएगा, अथा(cid:330)त्ः
"(3) निवा(cid:330)चन काय(cid:330)(cid:354)म, नामांकन प(cid:361) के दायर करने से सात दिन पूव(cid:330)
रा(cid:475) निवा(cid:330)चन आयोग (cid:554)ारा अधिसूचित किया जाएगाः
पर(cid:566)ु जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी (पंचायत) ऐसी तारीख को, जो रा(cid:475)
निवा(cid:330)चन आयोग (cid:554)ारा विनिदि(cid:330) (cid:700) की जाए, नियम 33 के अधीन निवा(cid:330)चन का नोटिस जारी करे गा।
(4) नाम निद(cid:337) शन प(cid:361) दायर करने की अवधि तीन दिन होगी तथा संवी(cid:407)ा
की तारीख नाम निद(cid:337) शन प(cid:361) दायर करने की अ(cid:304)(cid:566)म तारीख से अगले दिन होगी। संवी(cid:407)ा की तारीख से तीसरे और चौथे दिन तक अ(cid:631)थि(cid:330)ताएं वापिस ली जा सके गी। निवा(cid:330)चन लड़ने वाले अ(cid:631)थि(cid:330)यों
को सूची लगाने की तारीख वह होगी जो अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस लेने के
लिए अ(cid:304)(cid:566)म तारीख नियत की गई है। मतदान के (cid:574)ों की सूची
अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस लेने की तारीख से ठीक पूव(cid:330) (cid:366)काशित की जाएगी।
अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस लेने की तारीख और मतदान की तारीख के म(cid:559) 10 दिन का अ(cid:566)र होगा और मतदान अधिमानतः रविवार या अ(cid:586)
राजप(िcid:361)त अवकाश के दिन होगाः
पर(cid:566)ु नामांकन प(cid:361) या अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस लेने का आवेदन, लोक अवकाश के दिन नहीं दिया जाएगा।"।
5. नियम 33 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 33 म(cid:336), "जारी किए गए काय(cid:330)(cid:354)म की तारीख" श(cid:616)ों के (cid:830)थान पर पर "ऐसी तारीख, जैसी रा(cid:475) निवा(cid:330)चन आयोग (cid:554)ारा निवा(cid:330)चन काय(cid:330)(cid:354)म म(cid:336) विनिदि(cid:330) (cid:700) की जाए," श(cid:616) रखे जाएं गे।
6. नियम 35 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 35 के उप नियम (3) के प(cid:686)ात्, नि(cid:635)लि(cid:304)खत उप
नियम जोड़ा जाएगा, अथा(cid:330)त्ः—
"(4) (cid:366)(cid:721)ावक एक पद के लिए के वल एक ही अ(cid:631)थ(cid:334) का (cid:366)(cid:721)ाव कर
सके गा। एक बार किया गया (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)(cid:529)ा(cid:351)त या र(cid:542) नही ं किया जाएगा।
(5) किसी वाड(cid:330), जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ(cid:586) पिछड़ा वग(cid:330) के लिए आर(िcid:407)त है, के लिए नामांकन प(cid:361) तब तक विधिमा(cid:586) नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसम(cid:336) अ(cid:631)थ(cid:334) (cid:554)ारा विनिदि(cid:330) (cid:700) विशि(cid:700) जाति या जनजाति या पिछड़ा वग(cid:330) जिसका वह सद(cid:735) है, की घोषणा समावि(cid:700) न हो और अ(cid:631)थ(cid:334) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त स(cid:407)म
(cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा (cid:366)माणित ऐसा (cid:366)माण-प(cid:361) (cid:366)(cid:721)ुत नहीं कर दे ता कि अ(cid:631)थ(cid:334), यथा(cid:304)(cid:830)थति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अ(cid:586) पिछड़ा वग(cid:330) से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त है।"
7. नियम 40 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 40 के उप नियम (1) म(cid:336), "तारीख" श(cid:616) के (cid:830)थान पर "अ(cid:304)(cid:566)म तारीख" श(cid:616) रखे जाएंगे।11841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 8. नियम 91 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के नियम 91 म(cid:336), नि(cid:635)लि(cid:304)खत पर(cid:566)ुक जोड़ा जाएगा,
अथा(cid:330)त्ः—
"पर(cid:566)ु रा(cid:475) निवा(cid:330)चन आयोग पय(cid:330)वे(cid:407)क नियु(cid:389) कर सके गा, जो किसी विकास खंड या विकास खंडों के समूह म(cid:336) निवा(cid:330)चन या निवा(cid:330)चन के संचालन की निगरानी करने और ऐसे अ(cid:586) कृ (cid:529)ों, जो रा(cid:475) निवा(cid:330)चन आयोग (cid:554)ारा उसको सौंपे जा सक(cid:336) गे, का पालन करने लिए सरकार का एक अधिकारी होगा।"।
9. नियम 91-क का संशोधन।
उ(cid:389) नियमों के नियम 91 के प(cid:686)ात् नि(cid:635)लि(cid:304)खत नियम अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाएगा, अथा(cid:330)त्ः—
"91-क जिला निवा(cid:330)चन अधिका(cid:303)रयों (पंचायत) के कर्त्तव्यः—
जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी (पंचायत) इन नियमों या इनके अधीन दिए गए आदे शों (cid:554)ारा उपबन्धित रीति म(cid:336) निवा(cid:330)चन का (cid:366)भावी संचालन करने के लिए ऐसे सम(cid:721) काय(cid:344) और मामलों को नि(cid:707)ादित करने, जो आव(cid:692)क हो, के लिए रा(cid:475) चुनाव आयोग के पय(cid:330)वे(cid:407)ण और नियन्त्रण के अ(cid:559)धीन होगा।"।
10. (cid:366)(cid:349)प 2 का संशोधन।
उ(cid:389) नियमों के (cid:366)(cid:349)प-2 म(cid:336),—(cid:354)म सं(cid:421)ा (5) म(cid:336) "(cid:356)ाम पंचायत" श(cid:616)ों के प(cid:686)ात् "या नगरपालिका" श(cid:616) जोड़े जाएं गे।
11. (cid:366)(cid:349)प 15 का संशोधन।
उ(cid:389) नियमों से (cid:366)(cid:349)प 15 म(cid:336) "रजि(cid:720)(cid:332) ीकरण अधिकारी" श(cid:616)ों के (cid:830)थान पर "जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी (पंचायत)" श(cid:616) रखे जाएं गे।
12. (cid:366)(cid:349)प 18 का संशोधन।
उ(cid:389) नियमों के (cid:366)(cid:349)प 18 म(cid:336),—"डाक पता........" लाइन के प(cid:686)ात् "मोबाइल न(cid:638)र......... " श(cid:616) और चि(cid:741) अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किए जाएं गे। 13. (cid:366)(cid:349)प 38 का संशोधन। उ(cid:389) नियमों के (cid:366)(cid:349)प-38 (भाग-2) म(cid:336), "(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर/(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त अधिकारी" श(cid:616)ों और चि(cid:741) के (cid:830)थान पर "जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी (पंचायत)" श(cid:616) और चि(cid:741) रखे जाएं गे।
14. (cid:366)(cid:349)प 39 का संशोधन।
उ(cid:389) नियमों के (cid:366)(cid:349)प-39 म(cid:336), —"(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर" श(cid:616)ों के (cid:830)थान पर "जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी" श(cid:616) रखे जाएं गे।
आदे श (cid:554)ारा,
हस्ताक्षरित/. सचिव (पंचायती राज) ।
____________
(cid:366)(cid:349)प-2
{नियम 18(1) और 24 देख(cid:336)}
नाम स(cid:304)(cid:643)लित करने के लिए दावा आवेदन11842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 (cid:366)ेषित:
पुननि(cid:330)री(cid:407)ण (cid:366)ाधिकारी, (cid:356)ाम पंचायत------------ विकास ख(cid:503)------------ जिला---------हिमाचल (cid:366)दे श।
महोदय,
म(cid:339) निवेदन करता/करती (cid:353)ँ कि मेरा नाम......................................(cid:356)ाम पंचायत..........................के लिए.......................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) की निवा(cid:330)चन नामावली म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित किया जाए।
मेरा पूरा नाम ......................................................
मेरे पिता/माता/पति का नाम ............................
मेरे निवास (cid:830)थान का विवरण:-
मकान सं(cid:421)ा ......................................................
गली/मुह(cid:671)ा/(cid:356)ाम .............................................
डाकघर .............................................................
तहसील और जिला ...........................................
म(cid:339) एतद्द्वारा अपने पूण(cid:330) (cid:466)ान तथा वि(cid:695)ास से घोषणा करता/करती (cid:353)ँ किः—
(1) म(cid:339) भारत का/की नाग(cid:303)रक (cid:353)ँ।
(2) रा(cid:475) निवा(cid:330)चन आयोग (cid:554)ारा नियम 14 के अधीन ख(cid:503) (इ) (cid:554)ारा अधिसूचित तारीख को मेरी आयु............वष(cid:330)..............मास थी/होगी।
(3) म(cid:339) (cid:366)ायः उपयु (cid:330)(cid:389) पता पर निवास करता/करती (cid:353)ँ।
(4) म(cid:339)ने किसी अ(cid:586) निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) की निवा(cid:330)चक नामावली म(cid:336) अपने नाम को स(cid:304)(cid:643)लित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।
(5) मेरा नाम हिमाचल (cid:366)दे श म(cid:336) उ(cid:389) या किसी अ(cid:586) (cid:356)ाम पंचायत या नगरपालिका के किसी निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) की नामावली म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित नहीं किया गया है।
या11843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 मेरा नाम (cid:356)ाम पंचायत.......................के वाड(cid:330) सं(cid:421)ा...................विकास ख(cid:503) ...............जिला ......................की निवा(cid:330)चन नामावली के (cid:354)मांक...........पर स(cid:304)(cid:643)लित किया गया है और म(cid:339) एतद्द्वारा निवेदन करता/करती (cid:353)ँ कि उसे निवा(cid:330)चक नामावली से हटा दिया जाए।
(cid:830)थान................... ..............................
तारीख..................
दावेदार के ह(cid:721)ा(cid:407)र/निशान अंगूठा (पूरा डाक पता)। म(cid:339) निवा(cid:330)चन नामावली के उसी भाग म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित (cid:353)ं जिसम(cid:336) दावेदार ने स(cid:304)(cid:643)लित किए जाने के लिए आवेदन किया है, अथा(cid:330)त..............................है। स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त भाग सं(cid:421)ा..................मेरा उसम(cid:336) (cid:354)मांक....................................है। म(cid:339) इस दावे का समथ(cid:330)न करता/ करती (cid:353)ँ और इसे (cid:366)तिह(cid:721)ा(cid:407)(cid:303)रत करता/करती (cid:353)ँ।
मतदाता के ह(cid:721)ा(cid:407)र
पूरा नाम और पता.............
घोषणा
म(cid:339) एतद् (cid:554)ारा घोषणा करता/करती (cid:353)ं कि मुझे जानकारी है कि मेरे (cid:554)ारा ऊपर दी गई सूचना किसी दशा म(cid:336) गलत साबित होती है तो म(cid:339) भारतीय द(cid:503) संहिता की विभि(cid:580) धाराओं के अधीन आपराधिक कार(cid:330) वाई के लिए जि(cid:643)ेदार होऊं गा/ होऊं गी।
दावेदार के ह(cid:721)ा(cid:407)र। --------------------------
जो अनाव(cid:692)क हो काट द(cid:336) ।
टि(cid:596)ण.—यदि कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मि(cid:538)ा है और जिसे वह या तो जानता है या उसे उसके मि(cid:538)ा होने का वि(cid:695)ास है अथवा उसके स(cid:529) /सही होने का उसे वि(cid:695)ास नही ं है, त(cid:534)मय (cid:366)वृ(cid:517) विधि के अनुसार द(cid:503)नीय है।
__________
(cid:366)(cid:349)प-15
{नियम 21 (1) देख(cid:336)}
निवा(cid:330)चक नामावली के अंतिम (cid:366)काशन की सूचना
साव(cid:330)जनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि (cid:356)ाम पंचायत/पंचायत समिति/जिला प(cid:303)रषद् .................. के निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) सं(cid:421)ा....................(निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)) की निवा(cid:330)चक नामावली के (cid:366)ा(cid:349)प म(cid:336) पुनरी(cid:407)ण (cid:366)ाधिकारी/अपीलीय (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा आदे शित प(cid:303)रवध(cid:330)न/लोप (हटाया जाना) और शु(cid:304)(cid:544)करण को उ(cid:389) (cid:366)ा(cid:349)प नामावली म(cid:336) समावि(cid:700) कर दिया गया है या ऐसे संशोधनों की सूची हिमाचल (cid:366)देश11844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 पंचायती राज (निवा(cid:330)चन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार हो गई है और इस (cid:366)कार शु(cid:544) (ठीक) की गई निवा(cid:330)चक नामावली की एक (cid:366)ति संशोधनों की सूची सहित अंतिम (cid:349)प म(cid:336) (cid:366)काशित कर दी गई है। (cid:830)थान.................... जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी (पंचायत)। तारीख...................
____________
(cid:366)(cid:349)प-18
(नियम 35 देख(cid:336))
नामांकन प(cid:361)
(cid:356)ाम सभा..........................के ........................(निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)) से सद(cid:735) का निवा(cid:330)चन
*(cid:356)ाम सभा .................................................................................से (cid:366)धान का निवा(cid:330)चन
*(cid:356)ाम सभा .........................................................................से उप-(cid:366)धान का निवा(cid:330)चन
*पंचायत समिति......................के ...................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) के सद(cid:735) का निवा(cid:330)चन
*जिला प(cid:303)रषद........................के ......................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) के सद(cid:735) का निवा(cid:330)चन
म(cid:339), उ(cid:389) निवा(cid:330)चन के लिए अ(cid:631)थ(cid:334) का नामांकन करता (cid:353)ँ—
अ(cid:631)थ(cid:334) का नाम.......................................................................पिता या पति का नाम..........................................
डाक पता..................................................................................................................................................
मोबाइल न(cid:638)र................................................................................................उसका नाम (cid:356)ाम सभा/पंचायत समिति/जिला प(cid:303)रषद् ................... के ..................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) के लिए निवा(cid:330)चन नामावली म(cid:336) (cid:354)म सं(cid:421)ा....................... पर दज(cid:330) है। मेरा नाम.....................(cid:356)ाम सभा/पंचायत समिति/जिला प(cid:303)रषद् के निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361). .........................के लिए निवा(cid:330)चन नामावली म(cid:336) (cid:354)म सं(cid:421)ा................पर दज(cid:330) है।
तारीख................
(cid:366)(cid:830)थापक का नाम और ह(cid:721)ा(cid:407)र। म(cid:339) .............. उपयु (cid:330)(cid:389), अ(cid:631)थ(cid:334), इस नामांकन से अनुमत (cid:353)ँ और एतद्द्वारा घोषणा करता (cid:353)ं कि—
(क) म(cid:339)ने .......................................वष(cid:330) की आयु पूण(cid:330) कर ली है;
(ख) म(cid:339) घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि मैंने रा(cid:475) सरकार, नगरपालिका, (cid:356)ाम पंचायत, पंचायत समिति, जिला प(cid:303)रषद् या सहकारी सोसाइटी से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त या उन (cid:554)ारा या उनकी ओर से प(cid:485)े पर ली गई अथवा अधिगृहीत किसी भूमि का अधि(cid:354)मण नहीं किया है, और विधि के अधीन किसी अ(cid:586) निरह(cid:330)ता से भी (cid:356)(cid:721) नहीं (cid:353)ँ;
11845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946(ग) म(cid:339) और घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि म(cid:339)..............जाति/जनजाति का/की सद(cid:735) (cid:353)ँ जो अनुसूचित जाति/जनजाति है;
(घ) म(cid:339)ने हिमाचल (cid:366)दे श पंचायती राज (निवा(cid:330)चन) नियम, 1994 के नियम 35 (2) के अधीन यथा अपे(िcid:407)त स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा स(cid:644)क् (cid:349)प से जारी किया गया ''दे य न होने का (cid:366)माण-प(cid:361)'' संल(cid:432) कर दिया है; और
(ङ) मै न तो कभी (cid:738)ापक पदाथ(cid:330) का उपयोग क(cid:349)ं गा/क(cid:349)ं गी और न ही पो(cid:721), अफीम और गांजे (भांग) की खेती क(cid:349)ं गा/क(cid:349)ं गी तथा अ(cid:586)ों को (cid:738)ापक पदाथ(cid:330) का उपयोग न करने और पंचायत (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पो(cid:721), अफीम और गांजे (भांग) की खेती न करने के लिए भी (cid:366)े(cid:303)रत क(cid:349)ं गा/क(cid:349)ं गी।
(cid:830)थान........................... अ(cid:631)थ(cid:334) के ह(cid:721)ा(cid:407)र। तारीख.........................
((cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर (cid:554)ारा भरा जाएगा)
नामांकन प(cid:361) की (cid:354)म सं(cid:421)ा.......................
यह नामांकन प(cid:361) मुझे..................अ(cid:631)थ(cid:334)/(cid:366)(cid:830)थापक (cid:554)ारा........................... ((cid:830)थान) पर...................(समय) पर....................(तारीख) को प(cid:303)रद(cid:517) किया गया था।
तारीख................................................
(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर। (नामांकन प(cid:361) को मंजूर या नामंजूर करने का (cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर का विनिश्चय)
म(cid:339)ने विधि के अनुसार नामांकन प(cid:361) की परी(cid:407)ा कर ली है और मेरा विनि(cid:686)य नि(cid:635)लि(cid:304)खत है- - तारीख........................................ (cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर ।
(cid:330)(cid:389) अ(cid:631)थ(cid:334) के नामांकन प(cid:361) को न तो अ(cid:738)ीकृ त किया गया है, और न ही उसने अपनी उपयु अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस ली है और इसलिए उसे ..................((cid:366)तीक का नाम) एतद्द्वारा आबंटित किया जाता है। तारीख..................................
(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर । नामांकन प(cid:361) के लिए रसीद और संवी(cid:407)ा तथा नाम वापस लेने की सूचना (नोटिस)
(इस नामांकन प(cid:361) के (cid:366)(cid:721)ुत करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) को सौंपा जाएगा)
नामांकन प(cid:361) की (cid:354)म सं(cid:421)ा........................................./(cid:356)ाम सभा ...........................
के .....................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) के सद(cid:735) के निवा(cid:330)चन/(cid:356)ाम सभा................................ से (cid:366)धान/उप-(cid:366)धान के निवा(cid:330)चन/पंचायत समिति...................................के ............................................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) से सद(cid:735) के निवा(cid:330)चन/जिला प(cid:303)रषद ........................के .......................निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) से सद(cid:735) के निवा(cid:330)चन के लिए अ(cid:631)थ(cid:334) के नामांकन प(cid:361) अ(cid:631)थ(cid:334)/(cid:366)(cid:830)थापक (cid:554)ारा मुझे.........................(तारीख).....................(समय) पर मेरे काया(cid:330)लय म(cid:336) प(cid:303)रद(cid:517)किए गए थे। सभी नामांकन प(cid:361)ों की................................... ((cid:830)थान).......................(तारीख)..............(समय)11846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 पर संवी(cid:407)ा की जाएगी। अ(cid:631)थि(cid:330)ता.......................... (तारीख)..............................(समय) तक वापिस ली जा सके गी।
अ(cid:631)थि(cid:330)ता...................................(तारीख)..............................(समय) तक वापिस ली जा सके गी। अ(cid:631)थि(cid:330)ता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुर(cid:566) प(cid:686)ात् (cid:366)तीक आबंटित किया जा सके गा। तारीख..................................
(cid:303)रटनि(cid:333)ग ऑफिसर ।
------------------------------- *जो श(cid:616) लागू न हो उसे काट दें
____________
(cid:366)(cid:349)प-38 (भाग-2)
(नियम 75 देख(cid:336))
जिला (cid:721)र की मतगणना
...............................जिला प(cid:303)रषद् के सद(cid:735) के मतों की गणना की प(cid:303)रणाम शीट ((cid:303)रज(cid:656) शीट)
निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) सं0..........................
| Ţम संƥा | अɷथिŊयों के नाम | विभिɄ खǷों मŐ İ̾थत कु ल मतदान के Ⱦों मŐ अɷथŎ Ȫारा Ůाɑ किए गए मतों की संƥा | |||
| खǷ | खǷ | खǷ | योग | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. * |
(क) विधिमा(cid:586) मतों की कु ल सं(cid:421)ा..................................
(ख) अ(cid:738)ीकृ त मतों की कु ल सं(cid:421)ा....................................
(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कु ल सं(cid:421)ा..................
(घ) डाले गए कु ल मतों (क+ख+ग) की सं(cid:421)ा.....................
(ङ) निविद(cid:517) मतों की कु ल सं(cid:421)ा.......................................
मतगणना का (cid:830)थान............................
11847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946तारीख..................................................
जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी(पंचायत) -------------------------------------------- *(cid:830)थान के अभाव की दशा म(cid:336) पृ(cid:703) के पिछले भाग का (cid:366)योग किया जा सके गा।
____________
(cid:366)(cid:349)प-39
(नियम 75 देख(cid:336))
जिला प(cid:303)रषद् के सद(cid:735) के निवा(cid:330)चन की विवरणी ((cid:303)रटन(cid:330)) का (cid:366)(cid:349)प
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (cid:354)म सं(cid:421)ा अ(cid:631)थ(cid:334) का नाम अ(cid:631)थ(cid:334) के प(cid:407) म(cid:336) डाले गए विधिमा(cid:586) मतों की सं(cid:421)ा ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(क) विधिमा(cid:586) मतों की कु ल सं(cid:421)ा..................................
(ख) अविधिमा(cid:586) मतों की कु ल सं(cid:421)ा...............................
(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कु ल सं(cid:421)ा...............
(घ) डाले गए मतों की कु ल सं(cid:421)ा....................................
म(cid:339) घोषणा करता (cid:353)ं/करती (cid:353)ं कि- -
नाम....................................
पता...................................
स(cid:644)क् (cid:349)प से निवा(cid:330)चित (cid:352)आ है/(cid:352)ई है।
जिला निवा(cid:330)चन अधिकारी ।
तारीख....................... दिन.................................20....
--------------------------------------------
*(cid:830)थान के अभाव की दशा म(cid:336) पृ(cid:703) के पिछले भाग का (cid:366)योग किया जा सके गा। 11848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 [Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008-Loose-II, dated 08-01-2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 8th January, 2025
No. PCH-HA(1)18/2008-Loose-II-373-565.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 notified vide this Department notification No. PCH-HA (3) 6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 8th February, 1995 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, for the information of the general public as required under sub Section (3) of section 186 of the above Act;
If any interested person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of fifteen days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;
The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these draft rules, namely :—
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh except rule 2 of these rules which shall come into force from such date as may be notified by the State Government.
2. Amendment of rule 9.—In rule 9 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 ( hereinafter referred to as the 'said rules') in sub-rule (2) for the words and sign "While delimiting the constituencies of Zila Parishad, Sabha Area shall be a unit", the words and signs "While delimiting the constituencies of Zila Parishad, Panchayat Samiti Area shall be a unit. The Zila Parishad Ward(s) shall not transgress the boundaries of Panchayat Samiti" shall be substituted.
3. Amendment of rule 24.—In sub-rule (3) of rule 24 of the said rules, for the second proviso the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that an application under this rule shall not be submitted after the Notification of Election Programme under rule 32 of these rules:".
4. Amendment of rule 32.—In rule 32 of the said rules for sub-rule (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—
11849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 "(3) The election programme shall be notified by the State Election Commission seven daysbefore the date of filing of nomination papers:
Provided that District Election Officer (P) shall issue a notice of election under rule 33 on the date as may be specified by the State Election Commission.
(4) The period for filing of nomination papers shall be three days and the date of scrutiny shall be the next day from the last date of filing of nomination papers. The date of withdrawal shall be the third and fourth day from the date of scrutiny. The date for affixing the list of contesting candidates shall be the last date fixed for withdrawal of candidature. The list of polling stations shall be published well before the date of withdrawal. The gap between the date of withdrawal and the date of poll shall be ten days and the day of poll shall preferably be a Sunday or any gazetted holiday:
Provided that no nomination paper or withdrawal application shall be delivered on a day which is a public holiday.
5. Amendment of rule 33.—In rule 33 of the said rules for the words "on which Election Programme is issued" the words "as may be specified by the State Election Commission in the Election Programme," shall be substituted.
6. Amendment of rule 35.— In rule 35 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be added, namely:—
"(4) A proposer may propose only one candidate for one post. Proposal once made shall not be withdrawn or cancelled.
(5) In a ward which is reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, the nomination paper shall not be treated as valid, unless it contains a declaration by the candidate specifying particular caste or tribe or backward class of which he is a member and the candidate submits a certificate issued by the competent authority authorized by the State Government, certifying that the candidate belongs to such Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class, as the case may be".
7. Amendment of rule 40.—In sub-rule (1) of rule 40 of the said rules, the words "the date" shall be substituted by the words "the last date".
8. Amendment of rule 91.—In rule 91, of the said rule the following proviso shall be added, namely:—
"Provided that the State Election Commission may appoint observer(s), who shall be an officer of Government to watch the conduct of election or elections in a Development Block or a group of Development Blocks and to perform such other functions as may be entrusted to him by the State Election Commission".
9. Insertion of Rule 91-A.—In the said rules, after rule 91, the following rule shall be inserted, namely:—
"91-A Duties of the District Election Officers (Panchayat).—The District Election Officer (Panchayat) shall subject to the supervision and control of the State Election Commission do all such acts and things as may be necessary to effectively conduct the elections in the manner provided by these rules or orders made there under".
11850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 10. Amendment of Form-2.—In the said rules, in FORM-2 in Sr. No. (v), after the words "Gram Panchayat" the words or "Municipality" shall be added.
11. Amendment of Form-15.—In the said rules in FORM-15, for the words "Registration Officer", the words and signs "District Election Officer (Panchayat)" shall be substituted.
12. Amendment of Form-18.—In the said rules in FORM-18, after the line "Postal Address" the words and signs "Mobile Number" shall be inserted.
13. Amendment of Form-38.—In the said rules in FORM- 38 (Part-II), for the words and sign "Returning Officer/Officer authorized by Returning Officer" the words and signs "District Election Officer (Panchayat)" shall be substituted.
14. Amendment of Form-39.—In the said rules in FORM- 39, for the words, "Returning Officer" the words "District Election Officer" shall be substituted.
By order,
Sd/- Secretary (Panchyati Raj).
__________
FORM-2
[See rule18 (1) and 24]
CLAIM APPLICATION FOR INCLUSION OF NAME
To
The Revising Authority,
Gram Panchayat…………………………….
Development Block…………………………
District, Himachal Pradesh.
Sir,
I request that my name be included in the electoral roll for the…………………………....... ......................................constituency relating to Gram Panchayat……………………………………
My Name (in full)..................................................................................................................................
My father's/mother's/husband's Name........................………….......................................……………
Particulars of my place of residence are………..................................……………………………….. House No. .............................................................................................................................................
11851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 Street/Mohalla/Village...........................................................................................................................Post Office.........................................................................................................................................
Tehsil and District..................................................................................................................................
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief that:—
(i) I am a citizen of India.
(ii) My age on................... ................................................. i.e. the date notified by the State Election Commission under clause (e) of rule 14 was/ will be........years............months. (iii) I am an ordinarily resident of the address given above.
(iv) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other Constituency.
(v) My name has not been included in the electoral roll for any constituency of the above mentioned Gram Panchayat or Municipality any constituency of any other Gram Panchayat in Himachal Pradesh.
OR
That my name has been included in the electoral roll for the Ward Number.......................... of Gram Panchayat…………………Development Block……...............................………… District……………. at Serial No.………………..and, I request that the same may be excluded from the electoral roll.
Signature/thumb impression of Place……………..
Claimant…………………….
Date ……………...
(Full postal address)...............
……………………………….
……………………………….
……………………………….
I am an elector included in the electoral roll of the same part in which the claimant has applied for inclusion viz. Part No.……………………..............................................................……...
………………………........................relating to.................................................................................
my serial number there into....................................................................... support his claim and counter sign it.………………………………Signature of the elector.
11852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 DECLARATIONI hereby declare that I am aware that in case any of the information given by me is proved to be wrong, I shall be liable to criminal action under various sections of the Indian Penal Code.
……………………………
Signature of the claimant.
Strike off the inappropriate words.
Note—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable in accordance with the law in force.
FORM-15
[See rule 21(1)]
NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL
It is hereby notified for public information that the additions/deletions and corrections ordered by the Revising Authority/Appellate Authority to the draft electoral roll for Constituency No.………(Constituency) of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad................................. has been incorporated in the said draft roll or list of such amendments has been prepared in accordance with the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and a copy of the electoral roll so corrected alongwith list of amendments has been published finally.
District Election Officer (Panchayat) Place……………………
Date.................................
__________
FORM-18
(See rule 35)
NOMINATION PAPER
*Election of member from.......................................................(Constituency) of Gram Sabha.
*Election of Pradhan from...................................................................................Gram Sabha.
*Election of Up-Pradhan from..............................................................................Gram Sabha.
*Election of member to Panchayat Samiti...................................................from constituency.
*Election of member to Zila Parishad.........................................................from constituency.
11853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 I, nominate as a candidate for above election—Candidate's Name……………………………………………..................................................
Father's or Husband's name.............................…………….......................................................
Postal Address……………………………………………..……..............................................
Mobile Number…………………………………......................................................................
His name is entered at serial No.…………………………........…….. in the electoral roll for constituency of ……………….................…………Gram Sabha/Panchayat Samiti/Zila Parishad.
My name is entered at Serial No.……………………………………....in the electoral roll for……………….constituency of …………………..……………………………………..Gram Sabha/Panchayat Samiti/Zila Parishad.
Date……………… Name and Signature of Proposer.
I………………………………….the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare that—
(a) I have completed .................................................................. years of age.
I have not encroached upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of, the State Government, Municipality, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad or a Co-operative Society and also do not suffer from any other disqualifications under the Act.
(b) I further declare that I am a member of the…………………Caste/Tribe which is a Scheduled Caste/Tribe.
(c) I have enclosed.―''No Dues Certificate'' duly issued by the competent authority as required under rule 35(2) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.
(d) I shall neither use narcotics nor cultivate the poppy, opium and cannabis and shall also persuade others not to use narcotics and cultivate the poppy, opium and cannabis in the Panchayat area.
Signature of Candidate.
Place……………………
Date…………………
(To be filled by the Returning Officer)
Serial No. of nomination paper………………………..............................................................
11854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 This nomination paper was delivered to me at..................................................................... (Place) at………………………………….……………………….(hour)on……………… (date) by the……………*candidate/proposer.
Date……………………………
Returning Officer.
(Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper) I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:—
Date…………………………
Returning Officer The nomination paper of the above candidate has neither been rejected nor he as withdrawn his candidature and therefore……..............................................................(name of symbol) is here by allotted.
Date………………………
Returning Officer RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE OF SCRUTINY AND WITHDRAWAL
(To be handed over to the person presenting this nomination paper)
Serial No. of nomination paper ……………………….........................
The nomination paper of………………………… a candidate for election of or *member/Pradhan/Up-Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti/Member of Zila Parishad from………………………………….……..………………………………constituency of …………………………………………………………………..Gram Sabha ………………………. Constituency of Panchayat Samiti ………………………. …………………………. Constituency of…………………………………Zila Parishad delivered to me at my office at…………………………… (hour) on………………………… (date) by the candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at ……………………………… (hours) on ………………… (date) at…………………… (place).
The candidature may be withdrawn upto................................................. ..................(hours) …………………………………………. (date). The symbol may be allotted immediately after the expiry of time fixed for withdrawal.
Date …………………
Returning Officer.
*Score out the words not applicable.
11855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 FORM 38 (PART-II)(See rule 75)
DISTRICT LEVEL COUNTING
RESULT SHEET OF COUNTING OF VOTES OF MEMBER
OF ZlLA PARISHAD…………………………….................................................…………………. Constituency No.……………….
| Sl. No. | Name of Candidates | No. of votes secured by candidate in Polling Stations situated in various Blocks | Total | ||
| Block........ | Block........ | Block....... | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. * |
(a) Total No. of valid votes ……………………………………
(b) Total No. of rejected votes…………………………………
(c) Total No. of votes for NOTA…………………………………
(d) Total No. of votes polled (a+b+c) .............................................
(e) Total No. of tendered votes …………………………………
Place of counting……………………………...................
Dated…………
District Election Officer (Panchayat).
*In case of dearth of space, back page may be used
______
FORM-39
(See rule 75)
FORM OF RETURN OF ELECTION OF MEMBER OF ZILA PARISHAD
Election of member of Zila Parishad.............................................................................................from constituency No.……………………………………
11856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 Name of Candidate No. of valid votes cast in favour of theSl. No.
candidate
1 2
3
(a) Total No. of valid votes……………………………………….
(b) Total No. of invalid votes..............................................................
(c) Total No. of votes for NOTA………………………………….
(d) Total No. of polled votes ...............................................................
I declare that—
(Name)……………………………………….................................................................
Address………………………………………................................................................ ………………………………………….....................................…....…..has been duly elected.
…………………… District Election Officer.
Dated, the……………………….day of………20…….
*In case of dearth of space, back page may be used.
__________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 33/2024 तारीख मजरूआ : 30-08-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 नासीर खान पुत्र श्री रसीद खान मकान नं0 249/11 थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
नासीर खान पुत्र श्री रसीद खान मकान नं0 249/11 थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-01-1969 को स्थान थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी में घर पर हुआ है लेकिन अज्ञानतावश मेरे11857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 माता-पिता इसे थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित जन्म तिथि के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री नासीर खान पुत्र श्री रसीद खान मकान नं0 249/11 थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 02-01-1969 के पंजीकरण रजिस्टर थनेहड़ा, मुहल्ला नगर निगम मण्डी में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निश्चित तिथि के दौरान कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने पर आम जनता के खिलाफ एकतरफा कर्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 52/2024 तारीख मजरूआ : 04-10-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 रीनू देवी पत्नी स्व0 कर्म सिंह, निवासी गांव गुहर मझवाडी, डा0 अप्पर भाम्बला, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
रीनू देवी पत्नी स्व0 कर्म सिंह, निवासी गांव गुहर मझवाडी, डा0 अप्पर भाम्बला, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री बन्दना देवी की मृत्यु दिनांक 06-12-2014 को मकान नं0 73/9, भगवान मुहल्ला मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उसके माता-पिता व सगेसम्बन्धी इसे नगर निगम मण्डी के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित मृत्यु तिथि के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रीनू देवी पत्नी स्व0 कर्म सिंह, निवासी गांव गुहर मझवाडी, डा0 अप्पर भाम्बला, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की पुत्री बन्दना देवी की मृत्यु तिथि 06-12-2014 के पंजीकरण रजिस्टर नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निश्चित तिथि के दौरान कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने पर आम जनता के खिलाफ एकतरफा कर्यवाही अमल में लाई जाएगी।11858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 55/2024 तारीख मजरूआ : 10-06-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 धनी राम पुत्र देबू, निवासी गांव सौझा, डा0 जरल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
धनी राम पुत्र देबू, निवासी गांव सौझा, डा0 जरल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरी माता श्रीमती घेली देवी की मृत्यु दिनांक 15-03-1983 को गांव सौझा में घर पर हुई थी लेकिन अज्ञानतावश इसे पंचायत पण्डोह के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित मृत्यु तिथि के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती घेली देवी पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव सौझा, डा0 जरल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की मृत्यु तिथि 15-03-1983 के पंजीकरण किये जाने बारे रजिस्टर पंचायत पण्डोह के रिकार्ड में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निश्चित तिथि के दौरान कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने पर आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 15/2024 तारीख मजरूआ : 15-05-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश, गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।11859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत दुरुस्ती इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश, गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे पुत्र अंकुश का जन्म दिनांक 10-08-2018 को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है, लेकिन मैं समय पर अपने पुत्र का जन्म ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज न करा सका हूं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर मण्डी, हि0 प्र0 को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम अंकुश जन्म तिथि 10-08-2018 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी श्री अंकुश पुत्र गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश, गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-08-2018 व नाम को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 52/2024 तारीख मजरूआ : 04-10-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 सरला देवी पुत्री स्व0 श्री गोकल राम, गांव म0 नं0 24/4, सौली खड्ड मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत दुरुस्ती इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
सरला देवी पुत्री स्व0 श्री गोकल राम, गांव म0 नं0 24/4, सौली खड्ड, मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म ग्राम पंचायत मझवाड़ में दिनांक 28-08-1959 को घर पर हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने में अनपढ़ता के कारण मेरे माता-पिता इसे ग्राम पंचायत मझवाड़ के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मझवाड़ को जारी किये जावें। 11860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम सरला देवी जन्म तिथि 28-08-1959 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया श्रीमती सरला देवी पुत्री स्व0 श्री गोकल राम की जन्म तिथि 28-08-1959 व नाम को ग्राम पंचायत मझवाड़ के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 49/2024 तारीख मजरूआ : 31-12-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 विशाल पुत्र स्व0 अमरू, निवासी गांव मैगल, डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत दुरुस्ती इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
विशाल पुत्र स्व0 अमरू, निवासी गांव मैगल, डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04-11-2004 को मेरे गांव मैगल, डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने में अनपढ़ता के कारण मेरे माता-पिता इसे ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव टाण्डू, तहसील सदर मण्डी, हि0 प्र0 को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम विशाल जन्म तिथि 04-11-2004 को दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी श्री विशाल पुत्र स्व0 अमरू, निवासी गांव मैगल, डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 04-11-2004 व नाम को ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।11861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 29/2024 तारीख मजरूआ : 02-09-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 तनवी पुत्री अमरा देवी, गांव रोपडू, डा0 रेहड़धार, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत नाम इश्तहार गजट पत्र/प्रकाशन बारे।
तनवी पुत्री अमरा देवी, गांव रोपडू, डा0 रेहड़धार, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूं तथा मेरा जन्म तत्कालीन ग्राम पंचायत तुंग में दिनांक 22-08-2003 को मेरे घर पर हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने में अनपढ़ता के कारण मेरे माता पिता इसे तत्कालीन ग्राम पंचायत मैगल व वर्तमान ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित तनवी पुत्री अमरा देवी की जन्म तिथि 22-08-2003 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया तनवी पुत्री अमरा देवी की जन्म तिथि 22-08-2003 तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 तत्कालीन ग्राम पंचायत मैगल व वर्तमान ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 14/2024 तारीख मजरूआ : 15-05-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत दुरुस्ती इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे। 11862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे पुत्र आकाश का जन्म दिनांक 23-02-2010 को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है, लेकिन मैं समय पर अपने पुत्र का जन्म ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज न करा सका हूं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर मण्डी, हि0 प्र0 को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम आकाश जन्म तिथि 23-02-2010 को दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी श्री आकाश पुत्र गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 23-02-2010 व नाम को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 13/2024 तारीख मजरूआ : 15-05-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत दुरुस्ती इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे पुत्र अविनाश का जन्म दिनांक 30-09-2012 को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है, लेकिन मैं समय पर अपने पुत्र का जन्म ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज न करा सका हूं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर मण्डी, हि0 प्र0 को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम अविनाश जन्म तिथि 30-09-2012 को दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी श्री अविनाश पुत्र गोपाल पुन मगर पुत्र श्री गनेश गांव व डा0 बाड़ी गुमाणू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 30-09-2012 व नाम को ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को काई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई11863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 31/2024 तारीख मजरूआ : 08-08-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री स्व0 पूर्ण चन्द, निवासी गांव व डा0 पधीयूं मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/मुश्त्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.
श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री स्व0 पूर्ण चन्द, निवासी गांव व डा0 पधीयूं मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूं। मेरा नाम कौशल्या देवी है व मेरा जन्म तत्कालीन ग्राम पंचायत तल्याहड़ व वर्तमान ग्राम पंचायत पधीयूं में दिनांक 06-12-1968 को घर पर हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने में मेरे माता-पिता ने इसे तत्कालीन ग्राम पंचायत तल्याहड़ व वर्तमान ग्राम पंचायत पधीयूं के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव तल्याहड़ को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम कौशल्या देवी जन्म तिथि 06-12-1968 को दर्ज करने बारे आम जनता/सर्वसाधारण को समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री स्व0 पूर्ण चन्द, निवासी गांव व डा0 पधीयूं मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 06-12-1968 व नाम को ग्राम पंचायत तल्याहड़ व वर्तमान ग्राम पंचायत पधीयूं के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।11864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 64/2024 तारीख मजरूआ : 08-08-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 अन्जना कुमारी पुत्री श्री गरीब दास, निवासी गांव पुलघराट, डा0 गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/मुश्त्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.
प्रार्थिया अन्जना कुमारी पुत्री श्री गरीब दास, निवासी गांव पुलघराट, डा0 गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूं। मेरा नाम अन्जना कुमारी है व मेरा जन्म दिनांक 06-01-1976 को गांव पुलघराट, डा0 गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी में घर पर हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने में मेरे माता-पिता मेरी जन्म तिथि व नाम को नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश नगर निगम मण्डी को जारी किये जावे।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम अन्जना कुमारी जन्म तिथि 06-01-1976 को दर्ज करने बारे आम जनता/सर्वसाधारण को समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया अन्जना कुमारी पुत्री श्री गरीब दास, निवासी गांव पुलघराट, डा0 गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 06-01-1976 व नाम अन्जना कुमारी नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त व्यक्ति के नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर निगम मण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदर, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 65/2024 तारीख मजरूआ : 26-04-2024 तारीख पेशी : 28-01-2025 पिपला शर्मा पत्नी श्री जय चन्द शर्मा, म0 नं0 99/2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
11865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।
पिपला शर्मा पत्नी श्री जय चन्द शर्मा, म0 नं0 99/2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जो सही नाम है वह स्कूल प्रमाण-पत्र व पैन कार्ड में सही दर्ज किया गया परन्तु आधार कार्ड व राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया है। जिससे राजस्व रिकार्ड में नाम भिन्न होने के कारण मुझे बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसे मैं अब दुरुस्त करवाना चाहती हूं। जिसे दर्ज करने के आदेश मुहाल पुरानी मण्डी को जारी किये जावें।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती पिपला शर्मा पत्नी श्री जय चन्द शर्मा, मुहाल पुरानी मण्डी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 28-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2024
दायर तिथि : 30-12-2024 श्रीमती नरवदा देवी पत्नी शमशेर सिंह, निवासी सारा काईला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती नरवदा देवी पत्नी शमशेर सिंह, निवासी सारा काईला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9258, दिनांक 18-12-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1960 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत छछेती के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता 11866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती नरवदा देवी पत्नी शमशेर सिंह, निवासी सारा काईला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 30-12-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2025
श्रीमती आखरी देवी पुत्री धन्ना राम, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती आखरी देवी पुत्री धन्ना राम, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-5508, दिनांक 12-09-2023 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 17-01-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती आखरी देवी पुत्री धन्ना राम, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 03-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।11867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2025
श्री कैलाशी राम पुत्र रतनूराम, निवासी श्यामपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री कैलाशी राम पुत्र रतनूराम, निवासी श्यामपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9257, दिनांक 18-12-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 13-11-1964 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत गोरखूवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री कैलाशी राम पुत्र रतनूराम, निवासी श्यामपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2025
श्रीमती अन्जु पुत्री नंदलाल, निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
11868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.प्रार्थिया श्रीमती अन्जु पुत्री नंदलाल, निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-5681, दिनांक 30-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-05-1984 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती अन्जु पुत्री नंदलाल, निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2025
श्रीमती समेरो देवी पुत्री हरदयाल सिंह, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती समेरो देवी पुत्री हरदयाल सिंह, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9250, दिनांक 18-12-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1964 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।11869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती समेरो देवी पुत्री हरदयाल सिंह, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री चंदर देव पुत्र स्व0 श्री सूरतराम, निवासी ग्राम भाटन, डा0 भुजौण्ड, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थी श्री चंदर देव पुत्र स्व0 श्री सूरतराम, निवासी ग्राम भाटन, डा0 भुजौण्ड, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1968 है जो ग्राम पंचायत/नगर पालिका भाटन भुजौण्ड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर चंदर देव की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 03-01-2025 को हमारेेे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जनवरी, 2025
सं0ः पी0डब्ल्यू0डी0-(बी0)-एफ0(5)/2/2025-253650.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुलगांव, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में बडियारा-मंधारा सड़क के निर्माण हेतुु भूमि 11870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2025/26 पौष, 1946 अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। 5. यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा LPA No. 50/2022 in CWP No. 1145/2017-State of HP & Ors vs. Banka Ram में जारी आदेश के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतर्गत अन्तिम आदेशानुसार प्रभावी मानी जाएगी।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (हैक्टेयर में) |
| शिमला | चिड़गांव | कुलगांव | 2137/1 | 00-03-54 |
| कुल जोड़ | कित्ता-01 | 00-03-54 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 13th January, 2025
No. 165404 (Year-2023).—The Governor, Himachal Pradesh, upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee and the successful completion of 2 years probation period by Dr. Sakshi Kapila, is pleased to confirm her services as Assistant Professor in the Department of Ophthalmology at IGMC Shimla, effective from May 30, 2024.
By order,
Sd/- M. SUDHA DEVI Secretary (Health).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।