राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54366-77.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-4/2024-भाग-1 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश 225-राजपत्र/2025-20-01-2025 (11947)11948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन र्गाम पंचायत पूजारली, मैहली, मशोबरा व ढली के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्रों को नगर निगम शिमला, जिला शिमला में सम्मिलित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम शिमला, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला, विकास खण्ड मशोबरा की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायत पूजारली, मैहली, मशोबरा व ढली के आंशिक क्षेत्रों को सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्र से अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।
यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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''अनुसूची''
| र्क0 सं0 | र्गाम पंचायतों क े नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | म ेाहाल/मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-12-2024 में विनिदिष्ट है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | पूजारली | आंशिक | कसुम्पटी | उप- मोहाल दोची, | उप- मोहाल दोची, (आंशिक ) के खसरा नं0 112, 272, 373 (कित्ता-3) |
| ब्यूलिया | कवारा | मोहाल कवारा (आंशिक ) के खसरा न0 224, 226, 236, 237, 320, 1287, 1315 , 1317 (कित्ता -8) | |||
| 2. | म ैहली | आंशिक | ब्यूलिया | उप- मोहाल जड़ेच | उप- मोहाल जड़ेच, (आंशिक ) के खसरा नं0 8, 373, 11, 9, 10 (कित्ता -4) |
| 3. | मशोबरा | आंशिक | मशोबरा | मशोबरा | मोहाल मशोबरा (आंशिक) के खसरा नं0 1008/959/470, 1012/926/476, 1013/ 926/476, 1007/959/470, 1007/959/4, 1006/959/470, 955/470, 956/470, 961/474, 475, 925/476, 958/470, 963/474, 970/495, 973/496, 960/474, 972/495, 967/495 968/495, 966/495, 950/446, 951/446, 944/446/2, 943/446, 965/495, 944/446/1, 948/446, 499, 969/495, 502, 952/446/2, 497, 974/496, 500, 498, 501, 945/446, 946/446, 947/446, 971/495, 952/446/1 (कित्ता -40). |
| 4. | ढली | आंशिक | मशोबरा | लम्बीधार | मोहाल लम्बीधार (आंशिक ) के खसरा न0 149, 441/150, 442/150, 151, 222/152, 223/ 152, 224/153, 225/153, 226/153, 227/153, 228/153, 229/153, 230/153, 231/153, 232/153, 233/153, 234/153, 235/153, 236/153, 237/153, 238/153, 239/153, 240/153, 241/153, 242/153, 243/153, 244/153, 245/153, 246/153, 247/153, 248/153, 249/153, 250/153, 251/153, 252/153, 253/153, 254/153, 255/154, 256/154, 155, 156, 158, 160, 161, 257/162, 258/162, 259/162, 260/162, 163, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 267/181, 268/181, 269/181, 270/181, 271/181, 272/181, 273/181, 274/181, 275/181, 276/181, 277/181, 278/181, 279/181, 280/181, 281/181, 282/181, 283/181, 284/181, 285/181, 286/181, 287/181, 288/181, 289/181, 290/181, 291/181, 292/181, 293/181, 294/181, 295/181, 296/181, 297/181, 298/181, 299/181, 300/181, 301/181, 302/181, 303/181, 428/304/181, 429/304/181, 182, 305/183, 306/183, 307/183, 308/183, 309/ 183, 310/183, 311/183, 184, 409/185, 410/185, 411/185, 474/185, 475/185, 476/185, 477/185, 186, 187, 188, 189, 312/190, 313/190, 314/190, 315/190, 316/190, 317/191, 318/191, 478/319/191, 479/319/191, 320/191, 321/191, 322/191, 323/191, 324/191, 325/191, 326/191, 327/191, 328/191, 329/191, 330/191, 331/191, 332/191, 333/191,334/191, 335/191, 336/191, 337/191, 338/191, 462/339/191, 463/339/191, 340/191, 341/192, 342/192, 343/192, 344/192, 345/192, 346/192, 347/192, 348/192, 349/192, 350/192, 351/192, 352/192, 353/192, 354/192, 355/192, 356/192, 357/192, 358/192, 359/192, 360/192, 362/192, 363/192, 364/192, 365/192, 366/192, 367/192, 368/192, 369/192, 370/192, 371/192, 480/372/192, 481/372/192, 373/192, 374/192, 375/192, 376/193, 377/193, 378/193, 379/193, 380/193, 381/193, 382/193, 383/193, 384/193, 385/193, 386/193, 387/193, 388/193, 389/193, 390/193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 391/200, 417/392/200, 418/392/200, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 419/392/ 393/206, 394/206, 395/206, 396/206, 397/206, 398/206, 399/206 (कित्ता -221). |
| उप- मोहाल टिल्ला | उप- मोहाल टिल्ला (आंशिक ) के खसरा न0 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 149/44, 150/44, 151/45, 152/45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 153/65, 154/65, 155/66, 156/66, 159/70, 160/70, 161/71, 162/71, 163/72, 164/72, 73, 74, 167/76, 168/76, 77, 78, 169/79, 170/79, 171/80, 172/80, 173/81, 174/81, 82, 83, 84, 88, 89, 175/90, 176/90, 177/91, 178/91, 92, 181/94, 182/94, 95, 96, 183/97, 184/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 185/117, 212/186/117, 213/186/117, 118, 119, 120, 121, 202/122, 203/122, 204/122, 205/122, 206/122, 207/122, 208/122, 209/122, 210/ 122, 211/122, 223/123, 224/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140141, 191/142, 192/142, 143, 144, 145, 146, 193/147, 194/147, 195/147, 196/ 147, 197/148, 198/148, 199/148, 200/148, 201/148 (किता-127) |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54344-53.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-5/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन र्गाम पंचायत भरमोटी खुर्द व बेला के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्रों को नगर पंचायत नदौन, जिला हमीरपुर में सम्मिलित कर नगर परिषद् नदौन, घोषित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत/नगर परिषद् नदौन में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर, विकास खण्ड नदौन की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायत भरमोटी खुर्द व बेला के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्र को अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। र्गाम सभा बेला के शेष बचे र्गाम सभा क्षेत्र का नाम टिल्लू घोषित करने के भी आदेश प्रदान करते है।11951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगें।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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''अनुसूची''
| र्क0 सं0 | र्गाम पंचायतों क े नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मेाहाल/मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-12-2024 में विनिदिष्ट है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भरमोटी खुर्द | आंशिक | कोहला | भरमोटी कलां (आंशिक) | कित्ता संख्या-777 |
| भरमोटी खुर्द (आंशिक) | कित्ता संख्या-86 | ||||
| जलाड़ी/गगाल (आंशिक) | कित्ता संख्या-4 | ||||
| 2. | ब ेला | आंशिक | नदौन | ब ेला (आंशिक) | कित्ता संख्या-2390 |
| डीपीएफ टिल्लू (आंशिक) | कित्ता संख्या-5 | ||||
| टिल्लू-प्रथम (पूर्ण) | कित्ता संख्या-260 | ||||
| टिल्लू खास (आंशिक) | कित्ता संख्या-13 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54297-310.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (3)-4/2016 दिनांक 23.12.2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन र्गाम पंचायत बदरीपुर के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में सम्मिलित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायत बदरीपुर के सम्बन्धित क्षेत्र को र्गाम सभा से अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।11952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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''अनुसूची''
| र्क0 सं0 | र्गाम पंचायतों के नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मोहाल / मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-12-2024 में विनिदिष्ट है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बदरीपुर | आंशिक | पांवटा साहिब | शमशेरपुर | मोहाल शमशेरपुर (आंशिक) क े खसरा न0 111 से 113, 1 से 26 (कित्ता-29). |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54229-41.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-2/2024 दिनांक 23-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् बद्दी, जिला सोलन में सम्मिलित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद् बद्दी, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
तथा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका परिषद बद्दी, जिला सोलन को नगर निगम बद्दी, घोषित किया है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, विकास खण्ड प(cid:7349)ा व नालागढ़ की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायतों के क्षेत्रों को सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्र से अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।11953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगें।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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''अनुसूची''
| र्क0 स ं0 | र्गाम पंचायतों क े नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मोहाल/मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-12-2024 में विनिदिष्ट है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भटोली कलां | आंशिक | भटोली कलां | भटोली कलां, भटोली खर्द, झारमाजरी, क ु जाहल | भटोली कलां (आंशिक ) कु ल खसरा नं0-366, भटोली खुर्द (आंशिक ) क ु ल खसरा नं0-81, कु जाहल (पूर्ण) क ु ल खसरा नं0-1067, झारमाजरी,(पूर्ण) कु ल खसरा नं0- 739 |
| 2. | सूरजपुर | आ ंशिक | भटोली कलां | टिपरा | टिपरा (आंशिक ) कु ल खसरा न0.- 38 |
| 3. | हरिपुर संडोली | आंशिक | संडोली | हरिपुर संडोली, बिल्लांवाली ग ुज्जरा | हरिपुर संडोली (आंशिक) कु ल खसरा नं0-584, बिल्लांवाली ग ुज्जरा (आंशिक) कु ल खसरा नं0- 131 |
| 4. | बरोटीवाला | आंशिक | झरडमाजरी | बलियाना, ब ुरंवाला, कोटला, बरोटीवाला, भतेड | बलियाना (पूर्ण) कु ल खसरा नं0- 466, बुरंवाला (पूर्ण) कु ल खसरा नं0-502, कोटला (आंशिक ) कु ल खसरा नं0-291 बरोटीवाला (पूर्ण) क ु ल खसरा नं0510, भतेड(आंशिक ) क ु ल खसरा नं0-410 |
| 5. | थाना | आंशिक | थाना | धर्मपुर | धर्मपुर (आंशिक ) कु ल खसरा नं0-28 |
| 6. | मलपुर | आंशिक | भ ूड | मलपुर | मलपुर (आंशिक ) कु ल खसरा नं0-71 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54378-88.—यह कि सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-22/2024 दिनांक 30-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन र्गाम पंचायत घरियाणा, जुणी व शकरोड़ी र्गाम सभा क्षेत्रों को नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला में सम्मिलित कर नगरपरिषद सुन्नी घोषित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत पंचायत सुन्नी, जिला शिमला में सम्मिलित कर नगरपालिका परिषद् सुन्नी, के घोषित करने के प्रस्ताव बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, विकास खण्ड बसंन्तपुर की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायतों के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्र को अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं तथा र्गाम सभा घरियाणा का संपूर्ण सभा क्षेत्र नगरपालिका में शामिल होने के फलस्वरूप इसके सभा क्षेत्र न रहने के आदेश भी प्रदान करते है।
यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।11955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946
''अनुसूची''
| र्क0 स0 | र्गाम पंचायतों क े नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मोहाल/मौजा का नाम | प्रस्तावित खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 30-12-2024 म ें विनिदिष्ट है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | घरियाणा | पूर्णतः | सुन्नी | घरियाणा, पल्याड़ पल्याड़ डोगम, डवारसु, शिल शकरोड़ी, जंगल क ं वलपुर | सम्बन्धित मोहालों के पूर्ण खसरा नं0-कर्मशः 1351, 365, 439,120, 75. |
| 2. | जुणी | आंशिक | सुन्नी | पल्याड़ अवल | सम्बन्धित मोहाल क े पूर्ण खसरा नं0-111 |
| 3. | शकरोड़ी | आंशिक | शकरोड़ी | शकरोड़ी, चाबा, उली मटोगरी | शकरोड़ी सम्बन्धित मोहालों के पूर्ण खसरा नं0- कर्मशः 1514, 226, 145, 253 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54219-28.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-10/2024 दिनांक 23-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन र्गाम पंचायत कु निहार, हाटकोट व कोठी के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत कु निहार, जिला सोलन का गठन किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत कु निहार के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, विकास खण्ड कु निहार की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायत कु निहार, हाटकोट व कोठी के सम्बन्धित क्षेत्र को र्गाम सभा से अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं तथा र्गाम सभा हाटकोट का सभा क्षेत्र न रहने के आदेश भी प्रदान करते है।11956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 यह आदेश, उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या उक्त अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगें।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
-------
"अनुसूची"
| र्क0 सं0 | र्गाम पंचायतों के नाम | पूर्णतः/आंशिक | पटवार व ृत्त का नाम | मोहाल/ मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23- 12-2024 में विनिदिष्ट है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | क ु निहार | आंशिक | क ु निहार | थावना, ऊचा गांव | थावना, पूर्ण, ऊचा गांव (आंशिक) के खसरा नं0 कु ल 876 |
| 2. | हाटकोट | पूर्णतः | - | हाटकोट र्गाम सभा पूर्णतः नगर प ंचायत में सम्मिलित की गई है। | |
| 3. | कोठी | आंशिक | हाटकोट | कोठी-1, कोठी-11 व उप महाल प ुलहाडा (आंशिक) | कोठी-1, खसरा नं0 कु ल 639, कोठी- 11, खसरा नं0कु ल 411 व उप महाल प ुलहाडा (आंशिक)-खसरा नं0 कु ल 279 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54311-20.—यह कि सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-21/2024 दिनांक 30-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन र्गाम पंचायत शिलाई व बेला के सम्बन्धित र्गाम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत शिलाई, जिला सिरमौर का गठन किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत शिलाई में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ।11957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, विकास खण्ड शिलाई की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम पंचायत शिलाई व बेला के सम्बन्धित क्षेत्रों को अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगें।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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"अनुसूची"
| क्र0 सं0 | ग्राम पंचायतɉ के नाम | प ूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मोहाल/मौजा का नाम | खसरा नàबर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-12-2024 मɅ विनिर्दिçट है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | शिलाई | आ ंशिक | शिलाई | शिलाई | मोहाल शिलाई (पूर्ण) के खसरा नं0 |
| 2. | ब ेला | आ ंशिक | बंदली | ब ेला | ब ेला (आंशिक) के खसरा नं0 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 31 दिसम्बर, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए (3)36/96-54331-43.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0 (1)-15/2023 दिनांक 23-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट र्गाम सभा क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् हमीरपुर, जिला हमीरपुर में सम्मिलित किया गया है;
इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद्, हमीरपुर, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनि(cid:7391)य किया गया ;
तथा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर को नगर निगम हमीरपुर घोषित किया है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर, विकास खण्ड11958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 हमीरपुर व बमसन की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिदिष्ट र्गाम सभा क्षेत्र से अपवजित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। र्गाम सभा भरनांग, अणु, बजूरी, बल्ह, बरोहा, बस्सी झनियारा, दडूही, धलोट, डुग्गा व मति टिहरा सभा क्षेत्र न रहने तथा र्गाम सभा सराहकड व सासन के शेष बचे र्गाम सभा क्षेत्र का नाम कर्मशः करियाली व जठेडी घोषित करने के भी आदेश प्रदान करते है।
यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिदिष्ट र्गाम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नह(cid:7277) करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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''अनुसूची''
| र्क0 स0 | र्गाम प ंचायतों के नाम | पूर्णतः/ आंशिक | पटवार वृत्त का नाम | मोहाल/मौजा का नाम | खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की 23- अधिसूचना दिनांक 12-2024 में विनिदिष्ट है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भरनांग | पूर्णतः | सराहकड | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 2. | सराहकड | आंशिक | सराहकड | सराहकड | कित्ता संख्या-1651 |
| 3. | अणु | पूर्णतः | -- | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 4. | बजूरी | पूर्णतः | -- | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 5. | बल्ह | पूर्णतः | -- | पूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम में सम्मिलित किया गया। |
| 6. | बरोहा | पूर्णतः | -- | पूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम में सम्मिलित किया गया। |
| 7. | बस्सी झनियारा | पूर्णतः | -- | पूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम में सम्मिलित किया गया। |
| 8. | बहोनी | आंशिक | बहोनी | बहोनी | कित्ता संख्या-1688 |
| 9. | दडूही | पूर्णतः | -- | पूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम में सम्मिलित किया गया। |
| 10. | धलोट | पूर्णतः | धलोट | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 11. | ड ुग्गा | पूर्णतः | -- | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 12. | ख्याह लोहाखरियां | आंशिक | लोहारी | कित्ता संख्या-178 | |
| 13. | मति टिहरा | पूर्णतः | -- | प ूर्णतः | र्गाम सभा का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम म ें सम्मिलित किया गया। |
| 14. | सासन | आंशिक | सासन | सासन(आंशिक) | कित्ता संख्या-1462 |
| घरथेडी ब्राहमणा(आंशिक) | कित्ता संख्या-774 | ||||
| घरथेडी भलवाला(आंशिक) | कित्ता संख्या-598 | ||||
| बहल भलवाला(आंशिक) | कित्ता संख्या-215 | ||||
| बहल ढडवाला(आंशिक) | कित्ता संख्या-156 |
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 31st December, 2024
No. HHC/Admn.E.5(13)2023.—Sh. Jeet Singh Thakur, Private Secretary, of the office of District and Sessions Judge, Kullu, H.P., shall stand retired from service on and with effect from 31-12-2024 (AN) on attaining the age of superannuation as per the provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
- Shimla, the 31st December, 2024
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to11960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 declare Civil Judge-cum-JMP (IV), Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMFC, Barsar and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Manu Prinja, Civil Judge-cum-JMFC, Barsar w.e.f. 16-12-2024 to 28-12-2024 with permission to affix Sundays falling on 15-12-2024 & 29-12-2024 or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd December, 2024
No. HHC/Rules/14-61/90-VI.—In exercise of the powers vested under Article 229(2) of the Constitution of India and all other enabling provisions in this behalf, Hon'ble the Acting Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh is pleased to make following amendments in The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2015:—
| Brief description | No. | Particulars |
| Short Title | 1. | These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct & Appeal) 23rd Amendment Rules, 2024. " |
| Commencement | 2. | These Rules Shall come into force with immediate effect. |
| Amendment | 3. | In Schedule-III, Part-D (Class-IV), at Serial No.5 in Column No. 5 the existing entry shall stand substituted with 'Matriculation'. |
By order,
Sd/
Hon'ble The Acting Chief Justice.
11961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 4th January, 2024
No. HHC/Admn. 6 (20)/77-XXII.—Consequent upon the approval of Hon'ble the Chief Justice, following shall be the Vacation Judge(s) during the ensuing winter vacation w.e.f. 13-01-2025 to 23-02-2025, as follows:—
| Sl. No. | Name of the Hon'ble Judge | Period |
| 1. | Hon'ble the Chief Justice | 07-02-2025 to 09-02-2025 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Ranjan Sharma, J | 5th week 10-02-2025 to 16-02-2025 6th week 17-02-2025 to 23-02-2025 |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Bipin Chander Negi, J | 1st week 13-01-2025 to 19-01-2025 2nd week 20-01-2025 to 26-01-2025 |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla, J | 3rd week 27-01-2025 to 02-02-2025 4th week 03-02-2025 to 06-02-2025 |
The Hon'ble Vacation Judge(s) will hold the Court on every Friday and when the
Friday of any week happens to be a holiday, in that event, the Court sitting will be on
Thursday of that week and so on.
As an exception, during the week commencing from 13-01-2025 to 19-01-2025, Hon'ble
Vacation Judge will hold the Court on 16-01-2025 (Thursday) instead of 17-01-2025 (Friday).
During vacation, only the urgent matters will be taken by the Hon'ble Vacation
Judge(s).
The Court sittings will be as under:—
| 1. | Hon'ble the Chief Justice | 07-02-2025 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Ranjan Sharma, J | 14-02-2025 & 21-02-2025 |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Bipin Chander Negi, J | 16-01-2025 & 24-01-2025 |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla, J | 31-01-2025 |
NOTE.—Any urgent matter, which cannot wait for the day of the sitting of the Court, as
indicated above, will be placed before the Hon'ble Vacation Judge at His Lordship's
chambers / residence.
By order,
Sd/-
Hon'ble The Chief Justice.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM. Theog as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMFC, Chopal and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Sharuti Bansal, Civil Judge-cum-JMFC, Chopal w.e.f. 30-12-2024 to 10-12-2025 with permission to prefix Sunday falling on 29-12-2024 and suffix Second Saturday & Sunday falling on 11-01-2025 & 12-01-2025 or till she returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st January, 2025
No. HHC/GAZ/14-409/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave w.e.f. 30-12-2024 to 10-01-2025 with permission to prefix Sunday falling on 29-12-2024 and suffix Second Saturday & Sunday falling on 11-01-2025 & 12-01-2025 in favour of Ms. Sharuti Bansal, Civil Judge-cum-JMFC, Chopal, H.P.
Certified that Ms. Sharuti Bansal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Sharuti Bansal have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMFC, Chopal, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
11963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 1st January, 2025
No.HHC/GAZ/14-5374-VII.—Pursuant to repatriation from the Hon'ble Supreme Court of India, Dr. Parvinder Singh Arora, Additional District and Sessions Judge, on joining, is posted as Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla.
He shall join at the new place of posting by or before 10-01-2025.
By order,
Sd-
Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.
Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd January, 2025
No. HHC/Estt.3(676)/2009.—06 days commuted leave on and with effect from 16-12-2024 to 21-12-2024 with permission to prefix Second Saturday & Sunday fell on 14-12-2024 & 15-12-2024 and suffix Sunday fell on 22-12-2024, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ram Krishan Thakur, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Ram Krishan Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ram Krishan Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th January, 2025
No HHC/GAZ/14-260/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 23-12-2024 to 28-12-2024 with permission. to prefix and suffix Sundays11964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 falling on 22-12-2024 and 29-12-2024 in favour of Sh. Rajesh Chauhan, Additional District & Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala, H.P.
Certified that Sh. Rajesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Additional District & Sessions Judge-I. Kangra at Dharamshala but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th December, 2024
No. HHC/GAZ/14-350/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 14-01-2025 to 18-01-2025 with permission to prefix Sunday & local holiday falling on 12-01-2025 & 13-01-2025 and suffix Sunday falling on 19-01-2025 in favour of Sh. Bhuvnesh Awasthi, District & Sessions Judge, Hamirpur, H.P.
Certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi would have continued to hold the post of District & Sessions Judge, Hamirpur but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (III), Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at11965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Rajesh Chauhan, Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala w.e.f. 23-12-2024 to 28.12.2024 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 22-12-2024 and 29-12-2024 or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th January, 2025
No.HHC/GAZ/14-53/74-VII.—In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service are hereby ordered with immediate effect:—
1. Sh. Yajuvender Singh, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge-II, Shimla.
2. Sh. Harmesh Kumar, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (Rape & POCSO), Kinnaur at Rampur Bushahr, on his promotion/appointment as Additional District and Sessions Judge on officiating basis for a period of two years, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr.
3. Ms. Neha Dahiya, Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur at Nahan, on her promotion/appointment as Additional District & Sessions Judge on adhoc basis, is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court (Rape & POCSO), Kinnaur at Rampur Bushahr.
4. Ms. Upasna Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Palampur, on her placement as Chief Judicial Magistrate, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-Chief Judicial Magistrate, Sirmaur at Nahan.
5. Sh. Umesh Verma, Secretary, District Legal Services Authority, Shimla, on his promotion/appointment in the cadre of Senior Civil Judges, on officiating basis for a period of two years, is ordered to be posted as such at the present place of posting.
6. Sh. Ekansh Kapil, Civil Judge-cum-JMFC-II, Shimla, on his promotion/appointment in the cadre of Senior Civil Judges purely on adhoc basis, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM-II, Shimla.
11966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 Note.—1. All the above Judicial Officers shall join their new place(s) of posting by or before
17-01-2025.
2. The Judicial Officers appointed on adhoc basis shall not claim any seniority and
other rights of their adhoc service. Their services rendered on adhoc basis shall be
treated as services rendered in the cadre of Senior Civil Judges or Civil Judges, as
the case may be.
By order,
Sd/- Registrar General.
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुदर्शना देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया आधार कार्ड में अपना सही नाम श्रीमती दर्शना देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ पत्र व रिकार्ड कागजात को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती दर्शना देवी पुत्री निक्का राम दर्ज किया जाना वाजिब है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 22-01-2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धमेहड़ में हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 06/25/TEH
प्रार्थी अरजीत सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी महाल देहरियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम11967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल देहरियां, पटवार वृा समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अरजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रणजीत सिंह के बजाए रणजीत सिंह उपनाम अरजीत सिंह जमाबन्दी महाल देहरियां में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 05/25/TEH
प्रार्थी अरजीत सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी महाल देहरियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल नागन, पटवार वृा गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरजीत सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अरजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अरजीत सिंह की बजाए हरजीत सिंह उर्फ अरजीत सिंह जमाबन्दी महाल देहरियां में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 04/25/TEH
प्रार्थी स्वरूप चन्द पुत्र रतन चन्द, निवासी महाल व मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल हार, पटवार वृा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सरूप चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम स्वरूप चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सरूप चन्द की बजाए सरूप चन्द उपनाम स्वरूप चन्द जमाबन्दी महाल हार में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 03/25/TEH
प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र परस, निवासी महाल बाग, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।11969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बाग, पटवार वृा गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम डोआ दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम वृजलाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम डोआ की बजाए डोआ उपनाम वृजलाल जमाबन्दी महाल गगल में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 49/24/TEH
प्रार्थी संजत पटियाल पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल गांहलिया खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल गांहलिया खास, पटवार वृा गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रजत पटियाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम संजत पटियाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रजत पटियाल की बजाए रजत पटियाल उपनाम संजत पटियाल पुत्र विक्रम सिंह, निवसी महाल गांहलिया दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 02/25/TEH
प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र उधो राम, निवासी महाल कोहाला, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सुनेहड़ कोहाला पटवार वृा कोहाला, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम रविन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रविन्द्र कुमार की बजाए रविन्द्र कुमार उपनाम रविन्द्र सिंह पुत्र उधो राम जमाबन्दी महाल सुनेहड़ कोहाला में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 01/25/TEH
प्रार्थिया श्रीमती रूपां देवी उपनाम रूमा देवी पुत्री स्वारू, निवासी महाल ईच्छी खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल इच्छी खास, पटवार वृा इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के11971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रूपां देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम रूमा देवी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रूपां देवी की बजाए रूपां देवी उपनाम रूमां देवी पुत्री स्वारू, निवासी महाल इच्छी खास दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 02/2025
प्रार्थिया श्रीमती पुष्पिन्दरा देवी पुत्री धनी राम, निवासी महाल जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिया श्रीमती पुष्पिन्दरा देवी पुत्री धनी राम, निवासी महाल जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 20-11-1983 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत जमानावाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-01-2025 22-01-2025 01/2025
प्रार्थी राजन कुमार पुत्र हरवंश लाल, निवासी महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी राजन कुमार पुत्र हरवंश लाल, निवासी महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 02-03-1972 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत हलेड कंला के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 53/24
किस्म मुकद्दमा : तकसीम ईश्तहार राजपत्र संदीप कुमार, मनोज कुमार, प्रमोध कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम11973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 राज पुत्र बिहारी लाल, 24. अजय कुमार पुत्र देवी लाल, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 172, खतौनी नं0 242, 243, खसरा किता 9, रकबा तादादी 00-24-96 है0 वाक्या महाल बुहली तंगरोटी, मौज़ा योल, पटवार ब्रिट बलेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी संदीप कुमार, मनोज कुमार, प्रमोध कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमे उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं। वादी द्वारा इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी/राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11ः00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/ एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Samangala Devi d/o Lachho Devi, r/o Village Ghiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Samangala Devi d/o Lachho Devi, r/o Village Ghiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Samangala Devi d/o Lachho Devi का/की जन्म/मृत्यु दिनांक 01-01-1966 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Koushalya Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-01-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।11974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 27-01-2025 मुकद्दमा नं0 : 143/NT/2024
उधम सिंह पुत्र मेहता राम, निवासी गांव वन्दला, डा0 नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उधम सिंह पुत्र मेहता राम, निवासी गांव वन्दला, डा0 नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव वन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 16-09-1979 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत नछीर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत नछीर को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 27-01-2025 मुकद्दमा नं0 : 145/NT/202411975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 पुतली देवी पुत्री गंगा राम हाल पत्नी राणू राम, निवासी गांव सुंगर, डा0 बन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
पुतली देवी पुत्री गंगा राम हाल पत्नी राणू राम, निवासी गांव सुंगर, डा0 बन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव लोहना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 01-07-1947 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत आईमा हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 27/BDR/2024
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण श्रीमती कांता देवी पत्नी पंचम चंद, निवासी महाल दरुग व पुत्री निधू राम, निवासी राजेंदर नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती कांता देवी पत्नी पंचम चंद, निवासी महाल दरुग व पुत्री निधू राम, निवासी राजेंदर नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 22-11-1955 को महाल राजेंदर नगर, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय स्थानीय ग्राम पंचायत छेक में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे। 11976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2025/30 पौष, 1946 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 17-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2025
GADB-F010/2/2023.—In continuation to this department notification of even number dated 18-10-2024, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that administrative boundaries of all the Districts, Tehsils, Sub-Tehsils, Villages, Towns, Wards etc. shall now stand frozen with effect from 1st July, 2025 instead of 1st Jan, 2025.
By order, Sd/- (PRABODH SAXENA), Chief Secretary.
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INDUSTRIES DEPARTMENT
Section-A
NOTIFICATION
Shimla-2 the 18th January, 2025
By order, Principal Secretary (Inds.) .
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।