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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 233, 30 January 2025

Published 30 January 2025

Gazette no.
233
Gazetteid
233/GAZETTE/2025-30/01/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-01-30.233_gazette_2025-30_01_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 08 जनवरी, 2025

संख्याः एल.ई.पी.-ए003/4/2023-लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के साथ पठित धारा 40 और 62 233-राजपत्र/2025-30-01-2025 (12575) 12576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4-6/2007-बी.ओ.सी.डब्ल्यू. तारीख 04 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 303 का अन्तःस्थापन.-हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 302 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''303. मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग महिला आवास योजना.-(i) हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत पात्र महिला कर्मकार जो विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग महिला हो और जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हो को आवास सन्निर्माण हेतु 3.00 (तीन लाख) रुपये विाीय सहायता प्रदान की जाएगीः

परन्तु यह सहायता उसके द्वारा किसी अन्य योजना/ स्कीम के अधीन नहीं ली गई हो। स्कीम अर्थात्‌ मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग महिला आवास योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) उपाबन्ध-'क' के अनुसार होगी।

3. उपाबन्ध क का परिवर्धन.-उक्त नियमों में फॉर्म XLVIII के उपरान्त निम्तलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :-

उपाबन्ध-क ''मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना''

1. शीर्षकः

यह योजना ''मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना-2025'' कहलायेगी। योजना हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी। 2. उद्‌देश्यः

योजना का उद्‌देश्य-हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत विधवाओं, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिलाओंं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करना है। 3. परिभाषाएंः

(1) ''अनुबन्ध'' से अभिप्राय योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।

(2) ''बोर्ड'' से अभिप्राय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें अधिनियम) 1996 की धारा 18 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से है।

(3) ''विधवा'' से अभिप्राय जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुनर्विवाह नहीं किया है।12577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 (4) ''एकल नारी'' से अभिप्राय, (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला), जिनके पति गत सात वर्ष से लापता हो, जो अविवाहित हो, अपने पति से अलग रह रही हो अथवा जो वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रह रही हो।

(5) ''निराश्रित'' से अभिप्राय (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला), जो किसी पर भी आश्रित न हो और जो अविवाहित और माता-पिता के साथ भी न रहती हो।

(6) ''संदर्भित दिव्यांगजन'' से अभिप्राय, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है।

(7) ''परिवार'' से अभिप्राय माता-पिता, वयस्क/अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ जिनका नाम परिवार रजिस्टर (नकल) में आवेदक के साथ दर्ज हो परिवार की परिधि में आएंगे। (8) ''सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी से है।

(9) ''श्रम कल्याण अधिकारी'' से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के श्रम कल्याण अधिकारी से है। (10) ''आवास अनुदान'' से अभिप्राय पात्र विधवा, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिला को आवास निर्माण हेतु निर्धारित सहायता राशि से है।

(11) ''सदस्यता'' से अभिप्राय ऐसी विधवा, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिला जो बोर्ड के नियम 266 हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 के तहत पंजीकृत हो, इस योजना की शर्तें पूरी करती हो वह ''मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना'' के लिए पात्र होगी।

4. पात्रताः

(1) ऐसी विधवा, एकल, निराश्रित, एवम्‌ दिव्यांग महिला, जो हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो और जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक कार्यदिवस कार्य किया हो और समय-समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण किया हो।

(2) जिनके पास निजी आवास न हो अथवा कच्चा मकान हो।

(3) लाभार्थी की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 2.50 लाख से अधिक न हो।

(4) जिनके पास आवास निर्माण के लिए राजस्व अभिलेख में कम से कम 02 बिस्वा भूमि दर्ज हो अथवा जिनके पक्ष में सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई हो।

(5) प्रार्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही देय होगा।

5. सहायता राशिः

आवास निर्माण के लिए तीन लाख (3.00 लाख) रूपये की सहायता राशि देय होगी।12578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 6. आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रियाः (1) पंजीकृत लाभार्थी आवास निर्माण सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण

अधिकारी के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदन की पूर्ण जांच करने के उपरान्त स्वीकृति/अदायगी हेतु सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। (3) जिला श्रम कल्याण अधिकारी प्रार्थना पत्र के साथ आवेदिका के निम्नलिखित मूल दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करेंगेः-

(क) पंजीकृत आवेदिका अनुबन्ध-1 पर आवेदन करेगी।

( ख) विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग नारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की सत्यापित प्रति।

(ग) नवीनतम वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। (घ) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे में जमाबन्दी, ततीमा सहित राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध-2 पर जारी प्रमाण पत्र।

(ङ) पंचायत सचिव/शहरी स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है, यदि प्राप्त की गई है तो उसका पूरा विवरण।

(च) पंजीकृत लाभार्थी को अनुदान राशि की अदायगी से पूर्व निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-3 पर वचनबद्धता देनी होगी।

(छ) स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ज) बैंक खाता पासबुक की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति।

(झ) नवीनतम परिवार रजिस्टर की प्रति।

(4) सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी, पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों को अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-4 पर प्राप्त तिथि अनुसार दर्ज करेंगे तथा प्रार्थना पत्र के ऊपर दाईं तरफ रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित करेंगे। (5) सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह पात्र व्यक्तियों/लाभार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 45 दिन के भीतर मौके का निरीक्षण कर प्रार्थना पत्र को अपनी संस्तुति सहित मूलरूप से स्वीकृति/अदायगी हेतु सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। (6) अयोग्य आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित श्रम कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लेकर दस्ती कर सूचना सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को भेजेंगे।

7. सहायता राशि के उपभोग की शर्तें तथा भुगतान की प्रक्रियाः

(1) लाभार्थी को अनुमोदित नक्शे अनुसार ही अपने आवास का निर्माण करना होगा।12579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 (2) लाभार्थी द्वारा अपने आवास के छत का कार्य पूर्ण करने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फोटो सहित अनुबन्ध-5 पर सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। (3) लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण का कार्य भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में अनुदान की प्रथम किश्त की तिथि से दो वर्ष के भीतर व अन्य क्षेत्रों में 18 महीनों के भीतर पूर्ण करना होगा।

(4) लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण कार्य के पूर्ण होने के 25 (पच्चीस) वर्ष तक मकान को बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य के नाम पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(5) पात्र लाभार्थी के खाते में मु0 3 लाख स्वीकृत राशि का भुगतान चार किश्तों में निम्नानुसार किया जायेगाः

चरण किश्त राशि चरण जिन्हें पूरा किया जाना है
प्रथम चरण मु0 1 लाख स्वीकृति पर (on sanction)
द्वितीय चरण म ु 0 1 लाख सरदल स्तर तक पूरा होने तक (on completion till lintel level)
तृतीय चरण मु0 50,000 भौतिक जांच के बाद और समापन से पहले (after physical check and before finishing)
चौथा चरण मु0 50,000 पूर्ण होने पर (On completion)

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री, हि0 प्र0, अधिकृत होंगे।

उपरोक्त राशि का उपभोग प्रमाण पत्र लाभार्थी द्वारा फोटो सहित अनुबन्ध-5 पर सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आगामी किश्त जारी करने हेतु प्रेषित करना होगा तथा राशि स्वीकृत होने की सूचना प्रार्थी को पत्र द्वारा भी दी जाएगी।

(6) यदि किन्हीं कारणों से लाभार्थी आवास निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में लिखित रूप में अवधि बढ़ाने का प्रार्थना पत्र औचित्य स्पष्ट करते हुए जिला श्रम कल्याण अधिकारी अपनी संस्तुति सहित सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा। (7) यदि लाभार्थी आवास निर्माण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि को वापिस करना होगा।

(8) लाभार्थी द्वारा सहायता राशि के दुरूपयोग करने के मामले में जारी की गई राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। राशि वापिस न करने की दशा में पूर्ण राशि लाभार्थी अथवा उसके कानूनी वारिसों से राजस्व वसूलियों के माध्यम से वसूल की जाएगी। जिन मामलों में वसूली सम्भव न हो, ऐसे मामलों में अदा की गई राशि को वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुरूप बट्‌टे-खाते में डालने के लिए ''बोर्ड'' के अनुमोदन से सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(9) लाभार्थी को प्रत्येक चरण के पूर्ण होने पर Geo-Tagging हेतु जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में जानकारी देनी अनिवार्य होगी ताकि आगामी किश्तों की कार्यवाही की जा सके। 8. निरीक्षणः

(1) यदि लाभार्थी मकान स्वीकृत होने की तिथि से छः माह के भीतर घर निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं करता है तो घर निर्माण की स्वीकृति रद्‌द की जायेगी। 12580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 (2) जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समय-समय पर लाभार्थी द्वारा किए जा रहे आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करें तथा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करवाएं। यदि लाभार्थी द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ व पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसे कम से कम तीन नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।

(3) जिला श्रम कल्याण अधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत मामलों के सभी आवास निर्माण मामलों में स्वयं निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता राशि जिस उद्‌देश्य के लिए लाभार्थी को स्वीकृत हुई थी उसी उद्‌देश्य के लिए सहायता राशि का उपयोग नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

(4) लाभार्थी से आवास निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जिला श्रम कल्याण अधिकारी को लाभार्थी के आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

9. अभिलेख का रख-रखावः

जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में स्वीकृत मामलों के अनुश्रवण के लिए एक रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-6 पर रख-रखाव करना होगा तथा डिजिटल माध्यम से भी उक्त का अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. लेखा-परीक्षाः

इस योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय की लेखा-परीक्षा महालेखाकार (लेखा) हि0 प्र0 के लेखादल द्वारा किया जाएगा।

11. संलग्न दस्तावेजः

1. विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला प्रमाण पत्र।

2. वार्षिक आय प्रमाण पत्र।

3. जमाबन्दी, ततीमा प्रमाण पत्र।

4. पंचायत सचिव/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

5. वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

6. स्थाई निवासी प्रमाण पत्र।

7. बैंक खाता पासबुक की प्रति।

8. आधार कार्ड की प्रति।

9. नवीनतम परिवार रजिस्टर की प्रति।

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12581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

अनुबन्ध-1 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के लिए प्रार्थना पत्र 1. आवेदिका का नाम ः ...............................................................................................................

2. पिता/पति का नाम ः ...............................................................................................................

3. पंजीकृत संख्या व तिथि ः ...............................................................................................................

4. आवेदिका की आयु ः ...............................................................................................................

5. आधार संख्या ः ...............................................................................................................

6. बैंक व शाखा का नाम ः ...............................................................................................................

7. खाता संख्या ः ...............................................................................................................

8. आई.एफ.एस.सी. कोड ः ...............................................................................................................

9. आवेदिका का पूरा पता ः ...............................................................................................................

गांव...............................................................................................डा0..................................................................तहसील.........................................................................................

पंचायत..........................................................................विकास खंड..................................................................................जिला...................................................................

राज्य ...............................................................................

10. समस्त साधनों से आवेदिका के परिवार की वार्षिक आयः................................................................................

11. आश्रितों की संख्या :..................................................................................................................................................

12. (क) क्या आपके पास कोई आवास है। यदि है तो विवरण दें।.........................................................................

........................................................................................................................................................................

(ख) यदि हाँ तो संक्षिप्त रूप में कारण बताएं कि आप दूसरा मकान क्यों बनाना चाहते हैं। ................

.........................................................................................................

(ग) क्या आप प्रमाणित करते हैं कि जिस आवास का निर्माण आप अनुदान की राशि से करेंगे आप उसी में वास करेंगेः ..........................................................................

(घ) यदि लाभार्थी द्वारा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी आवास हेतु अनुदान राशि प्राप्त की गई है अथवा अनुदान राशि हेतु आवेदन किया है तो विवरण दें : ...........................................................

13. क्या आप योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करने का वचन देते हैंः........................................................................................................

14. क्या आप नियमों के अधीन दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास बनाने का वचन देते हैं?...........................

15. क्या आप वचनबद्धता देते हैं कि आपके हित में स्वीकृत राशि केवल आवास निर्माण पर ही व्यय करेंगे?...............................................................................................................

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तिथि : .................................

आवेदिका के हस्ताक्षर 12582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 प्रार्थना पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची :

(क) विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो। (ख) वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो।

(ग) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध-2 पर जारी प्रमाण पत्र।

(घ) पंचायत सचिव/शहरी निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।

(ङ) हिमाचल का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो।

(च) आधार कार्ड की प्रति।

(छ) बैंक खाता पासबुक की प्रति ।

(ज) वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ................................................................................सुपुत्री/विधवा..............................................................., पंजीकरण संख्या ...................................................... गांव/शहर...............................................................डाकघर............................................................... पंचायत...............................................................विकास खंड...............................................................तहसील................................................................जिला................................... राज्य ..............................................................., की स्थाई निवासी है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी के आवास का मौकानिरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ..................को किया गया है। प्रार्थी के पास ......................कमरे का .......................मंजिला ................ पक्का/कच्चा पुराना मकान है। 2. यदि प्रार्थी का आवास प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ है तो राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट सहित पूर्ण ब्यौरा दें : ........................................................................................................................................................................

3. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल ....................................................बीघा/बिस्वा भूमि उपलब्ध है। 4. प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुनर्विवाह नहीं किया है।

5. प्रार्थी एकल नारी है।

6. प्रार्थी की दिव्यांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा ................ प्रतिशत प्रमाणित की गई है।

7. प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय ...................................रुपए अंकों में (...............................................) (रूपए शब्दों में) है। (राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)।

8. क्या प्रार्थी द्वारा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्राप्त की गई है यदि हाँ तो पूर्ण ब्यौरा दें :- .......................................................................................................

12583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

उक्त के दृष्टिगत प्रार्थी मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि हेतु पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत............/रद्‌द............ करने हेतु सिफाारिश की जाती है।

श्रम कल्याण अधिकारी (मोहर व तिथि सहित)

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अनुबन्ध-2

राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..........................सुपुत्री/विधवा ........................... गांव/शहर ................................

डाकघर ....................................................तहसील ...............................विकास खंड ..............................जिला ......................

राज्य ..............................के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र . स. आवेदिका का नाम मौजा/ मौहाल कुल भूमि खसरा नं0 जिस पर आवास बनाया जाना है। सम्बंधित खसरा नं0 में प्रार्थी का कुल हिस्सा खसरा नं0 पर यदि कोई ऋण लिया गया है तो ब्यौरा टिप्पणी
1 2 3 4 5 6 7 8

दिनांक :.................................

हस्ताक्षर हल्का पटवारी मोहर सहित। सत्यापन :

तहसीलदार/नायब तहसीलदार मोहर सहित

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अनुबन्ध-3

(वचनबद्वता)

मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना

मैं ................................पुत्री/विधवा ...........................................पंजीकरण संख्या ...............................................

गांव ..............................डा. .......................................पंचायत ................................. विकास खंड .................................

तहसील...........................जिला .............................. राज्य ................................ (लाभार्थी) वचन देती हूँ कि :-

12584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 1. मैंने जिला श्रम कल्याण अधिकारी ............................. (जिला .......................) के कार्यालय में मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान के लिए आवेदन किया था। बोर्ड द्वारा आवास के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में मुझे मु........................... (.....................................................................) रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

2. मैं, मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत नियमों/शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग समयावधि में उस प्रयोजन, के लिए करूंगी जिसके लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

3. मैं, यदि मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान का सदुपयोग नियमानुसार करने में विफल रहती हूँ तो, मैं भुगतान की गई राशि को प्रचलित ब्याज दर सहित सरकार को तुरन्त जमा करवाने का वचन देती हूँ तथा यदि मैं अनुदान राशि देने में असमर्थ रहती हूँ तो बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम तथा कानून के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि को 5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाए।

लाभार्थी (वचनकर्ती) के हस्ताक्षर।

सत्यापन

मैं सत्यापन करती हूँ कि उपरोक्त वचनबद्धता में दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सही है तथा मैंने इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है।

आज दिनांक ..............को ..............................(स्थान) सत्यापित किया गया।

लाभार्थी (वचनकर्ती) के हस्ताक्षर।

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अनुबन्ध-4 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना हेतु अनुदान के लिए प्राप्त व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर

्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि क्रमांक प्रार्थी का नाम व पता पंजीकरण संख्या पंचायत विकास खंड प्रार्थी की वार्षिक आय मामले की स्वीकृति संख्या/ तिथि/ राशि विशेष विवरण यदि कोई हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

अनुबन्ध-5 आवास निर्माण योजना हेतु कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र

मैं ................................पुत्री/विधवा .......................................पंजीकरण संख्या ......... .......................................

गांव .......................................................डा. .................................पंचायत ................................. विकास खंड ........................

.तहसील...........................................जिला ....................................... राज्य ..................................... प्रमाणित करती हूँ कि मुझे वर्ष ........................................में मु0............................................रु0 केवल की राशि आवास निर्माण हेतु जिला श्रम कल्याण अधिकारी ............................................. के कार्यालय से आवास अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। मैंने ................................................. तक का आवास निर्माण कार्य राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाए गए खसरा नम्बर में पूर्ण कर दिया है अतः आपसे निवेदन है कि मुझे..................................(पहली/दूसरी/तीसरी व चौथी) किश्त जारी करने की कृपा करें।

लाभार्थी के हस्ताक्षर।

निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति ...................................................... पुत्री/विधवा....................................

पंजीकरण संख्या ...................................................... गांव ...................................................डा. .............................................

पंचायत ....................................................... विकास खंड ......................................तहसील..................................................

जिला ....................................... राज्य ............................................ की बोर्ड द्वारा वर्ष ............................... में आवास निर्माण हेतु मु0 ....................................................... रु0 की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत हुई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ............................................ को श्रीमति ......................................................... के मौके का निरीक्षण किया गया व यह पाया गया है कि उक्त लाभार्थी द्वारा मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अनुसार अपने आवास निर्माण का .................................................................... स्तर तक का कार्य पूर्ण कर लिया है। अतः लाभार्थी को ..............................................................(पहली/दूसरी/तीसरी व चौथी) किश्त मु0 ..........................रू0 .................................. की राशि भुगतान करने की कृपा करें।

श्रम कल्याण अधिकारी मोहर सहित। पृष्ठांकन संख्याः दिनांक .......................

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी की सेवा में प्रेषित है तथा निवेदन किया जाता है कि श्रीमति ...............................................पुत्री/विधवा ....................................................पंजीकरण 12586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 संख्या .................................................... गांव ..........................................डा. .............................. पंचायत ............................

विकास खंड ......................तहसील....................जिला ................... राज्य .........................को अनुदान की..........................

(प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ चौथी) किश्त मु0 ...................रू. .................... की राशि भुगतान करने की कृपा करें।

श्रम कल्याण अधिकारी मोहर सहित।

-------

अनुबन्ध-6 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम्‌ दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों का रजिस्टर

स्वीकृति संख्या दिनांक प्रार्थी का नाम व पता लाभार्थी का बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा का नाम कुल स्वीकृत राशि अनुदान की पहली किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर अनुदान की तीसरी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अनुदान की चौथी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर कुल जारी किए गए अनुदान की राशि जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर विवरण
11 12 13 14 15

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (श्र.रो. एवं वि.नि.)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

12587

[Authoritative English Text of this Department notification No. LEP-A003/4/2023-Loose dated 08th

January, 2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT AND OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th January, 2025

No. LEP-A003/4/2023-Loose.—In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the expert committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—

1. Short-title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Insertion of New rule 303.—In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the said rules) after rule 302 the following new rule shall be inserted, namely:—

"303 Mukhyamantri Widow/Single/Destitute/Divyang Mahila Awas Yojna.—(i) A registered eligible women worker of BOCW Welfare Board who is Widow/ Single/ Destitute/ Divyang and whose annual income is less than Rs. 2.50 lakh will be provided a financial assistance of Rs. 3.00 Lakhs for constructing a house:

Provided that this assistance has not been availed under any other program/ scheme by her. The SOPs of the scheme i.e. 'Mukhyamantri Widow/ Single/ Destitute/ Divyang Mahila Awas Yojna' shall be as per Annexure-A.

3. Addition of Annexure A.— In the said rules, after form XLVIII, the following shall be added, namely:—

Annexure-A

MUKHYAMANTRI WIDOW, SINGLE, DESTITUTE AND DIVYANG WOMEN

HOUSING SCHEME

1. TITLE:

This scheme will be named as "Mukhyamantri Widow, Single, Destitute, and Divyang Women Housing Scheme"-2025. The scheme will be come into force in Himachal Pradesh from the date of issue of the notification by the State Government.

12588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 2. OBJECTIVE:

The objective of the scheme is to provide financial assistance for construction of residential houses to widows, single, destitute and divyang women registered with the H.P. Building and Other Construction Workers Welfare Board.

3. DEFINITIONS:

(1) "Schedule" means the Schedules attached with the scheme.

(2) "Board" means the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board constituted under Section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service Act) 1996.

(3) "Widow" means those women whose husband has died and she has not remarried.

(4) "Single woman" means a woman (aged 40 years or above), whose husband has been missing for the last seven years, and she is unmarried, living separately from her husband or presently living with her parents.

(5) "Destitute" means a woman (aged 40 years or above), who is not dependent on anyone and who is unmarried and not living with her parents.

(6) "Referred Divyang Person" means a female registered beneficiary of Board with not less than forty (40%) percent of specified disability, as certified by the Certifying Authority, where specified disability is not defined in the measurable terms and also includes women registered workers of Board with disability, where specified disability is defined in measurable terms, as certified by the Certifying Authority.

(7) "Family" means parents, adult/minor sons, unmarried daughters whose names are registered in the family register (copy) alongwith the applicant and will come under the ambit of the family.

(8) "Secretary-cum-Chief Executive Officer" means the Secretary-cum-Chief Executive Officer of the HPBOCW Board appointed under Section 19 of the Act.

(9) "Labour Welfare Officer" means the Labour Welfare Officer of HPBOCW Board of the concerned District.

(10) "Housing Assistance" means the assistance amount prescribed for construction of house to the eligible widow, single, destitute and divyang female beneficiary of HPBOCW Board.

(11) "Membership" means such widow, single, destitute and divyang woman who is registered under Rule 266 of the Board under Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Service Conditions) Rules, 2008 and fulfills the conditions of this scheme, she will be eligible for "Mukhyamantri Widow, Single, Destitute and Divyang Women Housing Scheme".

4. ELIGIBILITY:

(1) Such widow, single, destitute and divyang woman, who is registered with Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board as beneficiary and12589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 has worked for at least 90 days preceding last 12 months and has renewed the registration with the prescribed time period.

(2) Those women beneficiary of Board who do not has a private house or have a kutcha house.

(3) The annual income of such beneficiary should not exceed 2.50 lakhs per annum from all sources.

(4) Those who own at least 02 biswa of land registered in the revenue records for construction of house or in whose favour land has been made available by the State Government.

(5) The applicant will be entitled to avail the benefit of this scheme only once.

5. ASSISTANCE AMOUNT:

Assistance amount of Three Lakhs (3.00 Lakhs) rupees will be payable for construction of house.

6. APPLICATION AND APPROVAL PROCESS:

(1) The registered beneficiaries will submit the application alongwith the supporting documents in the office of the concerned District/Zone Labour Welfare Officer for financial assistance to construction of house.

(2) It will be the responsibility of the District/Zone Labour Welfare Officer of concerned district to forward the application/complete case to the Secretary-cum-Chief Executive Officer of Board for approval and release of financial assistance after thorough investigation on application received from the beneficiary.

(3) The District/Zone Labour Welfare Officer will ensure to attach the following documents of the applicant with the application form:—

(a) The registered applicant will apply on Annexure-1.

(b) To ensure and verify the copy / Certificates of Widow, Single, Destitute and Handicapped Woman issued by the Competent Authority.

(c) Latest Annual Income Certificate issued by the Competent Authority.

(d) The Certificate issued by the Competent Authority of Revenue Department on Annexure-2 in favour of the applicant mentioning the ownership rights on the land where the house is to be constructed, including Jamabandi, Tatima etc. (e) No objection certificate issued by the Competent Authority of the Gram Panchayat Secretary / Urban Local Body that the applicant has not received assistance for housing construction from any other department, if received, then full details thereof.

(f) The registered beneficiary will have to give an undertaking on the prescribed form Annexure-3 before release of amount of financial assistance.

12590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 (g) Permanent resident Certificate issued by the Competent Authority.

(h) Copy of Bank Account Passbook and copy of Aadhar Card.

(i) Copy of the latest Parivar Nakkal.

(4) The concerned District/Zone Labour Welfare Officer will prepare a register of all the applications of eligible persons in category-wise register on the prescribed form Annexure-4 which shall contain the date of receipt of application on the right side of the application.

(5) It will be the responsibility of the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer to inspect the site of construction within 45 days from receipt of application and send the application alongwith his/her recommendation in original to the Secretary-cum-Chief Executive Officer for approval / release of financial assistance.

(6) On ineligible applications, the concerned District /Zone Labour Welfare Officer will make decision in writing and dispose the same at his level and will provide the detail thereof duly signed to the Secretary-cum-Chief Executive Officer of Board.

7. CONDITIONS FOR USE OF ASSISTANCE AMOUNT AND PAYMENT PROCESS:

(1) The beneficiary will have to construct her house as per the approved map.

(2) On completion of the roof work or continuation of house the beneficiary shall submit work completion certificate alongwith photo to the concerned District/Zone Labour Welfare Officer on Annexure-5.

(3) The beneficiary will have to complete the house construction work within two years in heavy/ snowfall areas within 18 months in other areas from release of first instalment.

(4) The house shall not be sold or transferred to anyone else's name till 25 (twenty five) years after the completion of the housing construction work by the beneficiary.

(5) The sanctioned amount will be paid in four installments in the beneficiary's account as follows:

Phases Installment Amount Installment Phase to be Completed
First Phase Rs. 1 Lakh on sanction
Second Phase Rs. 1 Lakh on completion till lintel level
Third Phase Rs. 50,000 after physical check and before finishing
Fourth Phase Rs. 50,000 On completion
The Hon'ble Chief Minister will be authorized to issue the sanctions under the Scheme.

➢ The certificate of utilization of the above assistance alongwith photographs has to be submitted by the beneficiary to the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer on Annexure-5. The concerned District/Zone Labour Welfare Officer on physical inspection shall forward inspection report alongwith other paper to the Secretary-cum- Chief Executive Officer of Board for release of subsequent installments.

12591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

(6) In case due to any reason, the beneficiary is unable to complete the construction work well in time, then the District/Zone Labour Welfare Officer will forward an application for extension of the period in writing alongwith his recommendation to the Secretary- cum-Chief Executive Officer of Board, with justification, if any.

(7) In case the beneficiary is unable to construct the house, in time bound manner in such a case, the amount already released by the Board will have to be returned to the Board.

(8) In case of misuse of assistance amount by the beneficiary, the amount released will be recovered along with interest. Further non-return of the amount of assistance, the entire amount will be recovered from the beneficiary or her legal heirs through revenue collections. Where recovery is not possible, the Secretary-cum-Chief Executive Officer in consultation with the approval of the Board of Directors shall write off the amount paid in accordance with the provisions process the case for the financial rules.

(9) It will be mandatory for the beneficiary to inform on each stage of construction to the District/Zone Labour Welfare Officer's office on Geo-Tagging to process of subsequent instalments under the scheme.

8. INSPECTION:

(1) If the beneficiary does not start the construction of the house within six months from the approval / sanction of financial assistance then the approval already accorded will be cancelled.

(2) It will be the responsibility of the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer to inspect the site of construction work being done by the beneficiary well in time and to get the construction work completed within the stipulated time period. If the construction work is not started and completed by the beneficiary, then it will be necessary to issue at least three notices to the beneficiary by the concerned Labour Welfare Officer.

(3) The District/ Zone Labour Welfare Officer will have to personally inspect all the construction work against all the sanctioned cases in each financial year it shall be ensured that the assistance amount has been utilized for the same purpose for which it was sanctioned to the beneficiary as per rules.

(4) Within 30 days from receiving the progress report of the construction work from the beneficiary, the District /Zone Labour Welfare Officer will have to inspect the house construction work, the completion certificate etc. shall be forwarded to the Secretary- cum-Chief Executive Officer of the Board.

9. MAINTENANCE OF RECORDS:

For effective monitoring of all approved cases, the District/ Zone Labour Welfare Officer shall maintain a register in the prescribed form Annexure-6 as well as in digital form.

10. AUDIT:

The expenditure incurred under this scheme will be audited by the Accounts Team from the Principal Accountant General, Himachal Pradesh.

12592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 11. ATTACHED DOCUMENTS:

1. Widow, Single, Destitute and divyang Woman Certificate.

2. Annual Income Certificate.

3. Jamabandi, Tatima Certificate.

4. No Objection Certificate issued by Panchayat Secretary / Urban Local Body.

5. Undertaking of Beneficiary.

6. Permanent Resident Certificate.

7. Copy of Bank Account Passbook.

8. Copy of Aadhar Card.

9. Copy of the latest Family Register/ Parivar Nakkal.

________

Annexure-1

Application for Mukhyamantri Widow, Single, Destitute and Divyang Women

Housing Scheme

1. Name of Applicant

: ...................................................................

2. Father's/ Husband's Name

: ...................................................................

3. Registration No. and Date

: ...................................................................

4. Age of Applicant

: ...................................................................

5. Aadhaar Card No.

: ...................................................................

6. Name of the Bank and it's Branch Name : ...................................................................

7. Bank Account No.

: ...................................................................

8. IFSC Code No.

: ...................................................................

: ...................................................................

9. Permanent Home Address of the

Beneficiary

Village:................................ Post office:....................................Tehsil: .................................

Panchayat............................Development Block..............................Distt: ............................

State: ...................................

10. Annual Income of the Applicant's Family from all the sources:

11. Number of Dependents: ....................................................

(a) Have you any Accommodation, if yes, give details..................................... If yes, give brief reasons, why you want to build a second house.......................................

12.

(b) Do you certify that would you live in the house, which you will construct with the grant money................................................................................................................

12593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

(c) If the beneficiary has received grant amount for housing under other schemes also or has applied for grant amount, then give the details..............................................

13. Do you commit to complete the construction of the house within the stipulated period under the scheme: ....................................................................................................................

14. Do you undertake to construct the house as per the guidelines under the rules?.....................

15. Do you give an undertaking that you will spend the amount sanctioned in your favour only on construction of house?.........................................................................................................

I certify that the above information is correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Date: .......................

Signature of the Applicant

List of desired documents alongwith application form

(a) Widow, single, destitute and disabled women certificate issued by the competent authority.

(b) Annual income certificate issued by the competent authority.

(c) Cerfificate issued by the competent authority as per Annexure-2 regarding the ownership rights of the applicant over the land on which the house is to be constructed.

(d) No objection certificate issued by the Panchayat Secretary/Urban Bodies that the applicant has not received assistance to construct house from any other department. (e) Permanent resident certificate of Himachal Pradesh, issued by the competent authority.

(f) Copy of Aadhaar Card.

(g) Copy of bank account passbook

(h) Undertaking

Verification Report It is certified that Smt. ........................................................................... Daughter/ Widow of................................................... Registration No...................................... is a permanent resident of Village/Town.............................................Post office.........................Panchayat......................... Development Block..................................................................................... Tehsil...............................

District................................................. State................................... and this is also certified that:—

12594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

1. The spot inspection of the applicant's residence has been done by the undersigned on......................... The applicant has an old brick built/ kacha house of ...................... room(s) having ............ floor(s).

2. If the applicant's house has been destroyed due to natural calamity, then give complete details including the report of the Revenue Officer..........................................

3. As per revenue record, total...................................... bigha/ biswa land is available in the name of the applicant.

4. The applicant's husband has died and she has not remarried.

5. The applicant is a single woman.

6. The disability of the applicant has been certified by the District Medical Board as.............. percent.

7. The annual income of the applicant from all sources................................... is Rs. (in figures) ....................................................................... (Rs. In words). (Certificate issued by the Revenue Department is attached).

8. Has the applicant previously received grant money for construction of house under other schemes? If yes, give complete details:—

.........................................................................................................................................

In view of the above, the applicant is eligible/non-eligible for the grant amount under the Mukhyamantri Widow, Single, Destitute and Divyang Women Housing Scheme. The application is recommended to be accepted…….............…./ rejected…...........……

Labour Welfare Officer (with stamp and date).

_________

Annexure-2

Will be issued by the Revenue Department

It is certified that Smt…………...........…. Daughter/Widow of……….....…………. Village/Town…………………….........……Post Office……...……….Tehsil………………………

Block……………………………District…………………………..State……………………. which is recorded in the revenue records in the name of………………………….. will be issued by the Revenue Department. The details of the land are as follows:

Sl. No. Applicant Name Mauza/ Muhal Total Land Khasra No. On which the residence is to be built Total Share of the Applicant in the concerned Details of any loan against the concerned Khasra No. Remarks
Khasra No.
1 2 3 4 5 6 7 8

Date ………….

Halka Patwari with stamp and signature Verification:

Tehsildar/Naib Tehsildar with stamp

__________

Annexure-3

(Undertaking)

Chief Minister Widow, Single, Destitute and Disabled Women's Housing Scheme

I,……………..Daughter/Widow…………................…. Registration Number………………

Village………....……..Post Office………................…….........Panchayat……………Development Block…………………….Tehsil………………District……………….State…….........……………

(beneficiary) hereby undertake that:—

1. I have applied for housing under the Chief Minister Widow, Single, Destitute and Disabled Women's Housing Scheme to the District Labour Welfare Officer ……...… District …………... An amount of Rs…………........…. has been sanctioned for construction of house under this scheme by the Board.

2. I, shall utilize the approved grant amount for the intended purpose within the stipulated time frame, as per the rules and conditions of the scheme.

3. If I, fail to use the grant for the intended purpose in accordance with the scheme's rules, I undertake to immediately repay the sanctioned amount alongwith applicable interest to the government. If I am unable to repay the grant amount, the Board may recover the amount alongwith 5% interest as per the applicable rules and laws.

Beneficiary (Undertaker) Signature

Verification

I verify that the details provided in this undertaking are true to the best of my knowledge, and I have not concealed any information.

Verified today on………….at…………...

Beneficiary (Undertaker) Signature

12596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

Annexure-4

Register of application forms of persons received for grant for Chief Minister widow, Single,

Destitute and Disabled Women Housing Scheme

Date of receipt of application Serial number Name and address of the applicant Registration number Panchayat Development block Applicant's annual income Case approval number/ date/ amount Specifications if any
1 2 3 4 5 6 7 8 9

________

Annexure-5

Work Completion Certificate under Housing Construction Scheme

I, ................................ (Daughter/Widow) of ............................... Registration Number ..........................................Village......................................................PO..............................................

Panchayat ................................. Development Block ........................... Tehsil ...........................

District .............................. State .................................... hereby certify that I was sanctioned an amount of Rs. ............................... (in words) only for construction of house from the District Labour Welfare Officer's office ................................... in the year ............................. . I have completed the house construction work on Khasra number as mentioned in the certificate issued by the Revenue Department up to ........................................ Therefore, I request you to kindly release the ............................ (First/Second/Third/Fourth) installment.

Signature of the Beneficiary

Inspection Report

It is certified that Smt. .......................................... (Daughter/Widow) of ...........................

Registration Number.................................Village ..........................................Dr. ..............................

Panchayat.........................Development Block...........................................Tehsil.................................

District ............................. State ............................... was sanctioned an amount of Rs. ......................

(in words) only as a grant for construction of house by the Board in the year ...................... The undersigned inspected the site of Smt. ....................... on date ................... and found that the beneficiary has completed the construction work of the house according to the Chief Minister's Widow, Single Women, Destitute and Disabled Women Housing Scheme upto ..............................

12597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 level. Therefore, I request you to kindly release the ....................... (First/Second/Third/Fourth)

installment of Rs. .......................

Labour Welfare Officer (With Seal).

Page Number.................................. Date .......................

The original Work Completion Certificate has been sent to the Secretary and Chief Executive Officer for service, and it is requested that Smt. ................................. (Daughter/Widow) of...............................Registration Number.......................................... Village ....................................

Dr...............................Panchayat.......................Development Block......................Tehsil ....................

District...........................State .........................be granted the...................(First/Second/Third/Fourth) installment of Rs. .......................

Labour Welfare Officer (With Seal).

_________

Annexure-6

Register of cases approved under Mukhyamantri Widow, Single, Destitute and Divyang

Women Housing Scheme

Approval No. with date Name of Applicant and Address Applicant's Bank Account No. and name of bank branch Total approved amount Date and amount of release of first installment of grant Signature of District Labour Welfare Officer Date and amount of release of second installment of grant Signature of District Labour Welfare Officer Date and amount of release of third installment of grant Signature of District Labour Welfare Officer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date and amount of release of fourth installment of grant Signature of District Labour Welfare Officer Total amount of grant released Signature of District Labour Welfare Officer Remarks
11 12 13 14 15

By order,

Sd/- Secretary (LE & OP).

12598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-02-2025 19/2023/TEH

वचन सिंह बनाम देव राज आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 39, खतौनी नं0 59-60-61, खसरा नम्बरान किाा 21, रकबा 0-69-53 है0 स्थित महाल कंजेहड़, मौजा जलाड़ी, पटवार वृा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2019-20.

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी देव राज, सुशील कुमार, पुत्र व सर्वश्रीमती सुभाषना देवी, विक्रमा देवी व मुन्शी राम पुत्र व सर्वश्रीमती लीला देवी, महिन्द्री देवी पुत्रियां तारा पुत्र फतूरी, श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री फतूरी समस्त स्थित महाल कंजेहड़, मौजा जलाड़ी, पटवार वृा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2019-20 इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-03-2025 31/2021/तह0

ओम प्रकाश आदि बनाम

गिरधारी लाल आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 108, खतौनी नं0 172, खसरा नं0 223, 240, 318, 329, किाा 4, रकबा 0-05-31 है0 स्थित महाल व मौजा नंदरूल, पटवार वृा नंदरूल जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी गिरधारी लाल, राम कृष्ण पुत्र राजमल, प्रशोतम, इशवर दास, हिमाल चन्द पुत्र चुहडू राम, राजेश, अरविन्द पुत्र व श्रीमती शशीवाला पुत्री व श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी राम सिंह, तिलक राज पुत्र जुल्फी राम, निवासी महाल नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं।12599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-03-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 83/2022/TEH 06-02-2025 86/2022/TEH 87/2022/TEH

औकार सिंह सिंह बनाम ज्ञान चन्द आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 182, खतौनी नं0 303, खसरा नं0 563, 572, 583, 585, 587, किाा 5, रकबा 0-25-94 है0 व खाता नं0 181, खतौनी नं0 298, ता 302, खसरा नम्बरान किाा 23, रकबा 0-71-22 है0, व खाता नं0 184, खतौनी नं0 305, खसरा नं0 571, रकबा 0-16-18 है0 स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी ज्ञान चन्द, गुरलाल, जिन्दो पुत्र कैन्कू, अमित कुमार पुत्र व श्रीमती कीर्ती देवी पुत्री व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी उदय सिंह, चेतन, मस्त राम पुत्र व श्रीमती सुमना देवी पुत्री व श्रीमती मालती देवी पत्नी अमरनाथ, तरसेम कुमार पुत्र व सर्वश्रीमती रजनी देवी, नीशा देवी, रंजना देवी पुत्रियां वुधि सिंह, विपिन कुमार पुत्र व श्रीमती वेवी कुमारी पुत्री व श्रीमती समंगला देवी पत्नी टेक चन्द, सन्तोष कुमार, सुरिन्द्र कुमार पुत्र महला, सिह राज पुत्र व सर्वश्रीमती सुमना देवी, अंजनी देवी, अनु कुमारी, पुत्रियां ईशवर दास, रवि कुमार, भीम राज, मान सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री व श्रीमती रूमला देवी पत्नी मिलखी राम, सोहन लाल पुत्र व सर्वश्रीमती कमला देवी, रविन्द्रा देवी, स्वर्णा देवी पुत्रियां प्रताप चन्द, पवन कुमार, सन्नी कुमार पुत्र व श्रीमती विनता देवी, सोनी देवी पुत्रियां व श्रीमती रेशां देवी पत्नी रूप सिंह, विहारी लाल पुत्र मागा राम, रोशन लाल, हरनाम सिंह पुत्र चुनी लाल, समस्त निवासी स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19 इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 12600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-02-2025 85/2022/TEH

औकार सिंह सिंह बनाम ज्ञान चन्द आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 186, खतौनी नं0 308, ता 310, खसरा नं0 किाा 10, रकबा 0-75-05 है0 स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी ज्ञान चन्द, गुरलाल, जिन्दो पुत्र कैन्कू, अमित कुमार पुत्र व श्रीमती कीर्ती देवी पुत्री व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी उदय सिंह, चेतन, मस्त राम पुत्र व श्रीमती सुमना देवी पुत्री व श्रीमती मालती देवी पत्नी अमरनाथ, विपिन कुमार पुत्र व श्रीमती वेवी कुमारी पुत्री व श्रीमती समंगला देवी पत्नी टेक चन्द, सन्तोष कुमार, सुरिन्द्र कुमार पुत्र महला, सिह राज पुत्र व सर्वश्रीमती सुमना देवी, अंजनी देवी, अनु कुमारी, पुत्रियां ईशवर दास, रवि कुमार, भीम राज, मान सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री व श्रीमती रूमला देवी पत्नी मिलखी राम, सोहन लाल पुत्र व सर्वश्रीमती कमला देवी, रविन्द्रा देवी, स्वर्णा देवी पुत्रियां प्रताप चन्द, पवन कुमार, सन्नी कुमार पुत्र व श्रीमती विनता देवी, सोनी देवी पुत्रियां व श्रीमती रेशां देवी पत्नी रूप सिंह, विहारी लाल पुत्र मागा राम, रोशन लाल, हरनाम सिंह पुत्र चुनी लाल, श्रीमती कृष्ण कान्ता पत्नी अशवनी कुमार, श्याम कुमार पुत्र वांगी उपनाम भगवान दास समस्त निवासी स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19 इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-02-2025 84/2022/TEH

औकार सिंह सिंह बनाम ज्ञान चन्द आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 183, खतौनी नं0 304, खसरा नं0 571, किाा 1, रकबा 0-0-04-03 है0 स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19.

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी ज्ञान चन्द, गुरलाल, जिन्दो पुत्र कैन्कू, अमित कुमार पुत्र व श्रीमती कीर्ती देवी पुत्री व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी उदय सिंह, चेतन, मस्त राम पुत्र व श्रीमती सुमना देवी पुत्री व श्रीमती मालती देवी पत्नी अमरनाथ, सर्वश्रीमती नीशा देवी, रजना देवी पुत्री वुधि चन्द, विपिन कुमार पुत्र व श्रीमती वेवी कुमारी पुत्री व श्रीमती समंगला देवी पत्नी टेक चन्द, सन्तोष कुमार, सुरिन्द्र कुमार पुत्र महला, सिह राज पुत्र व सर्वश्रीमती अंजनी देवी, अनु कुमारी, पुत्रियां ईशवर दास, रवि कुमार, भीम राज पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री मिलखी राम, सोहन लाल पुत्र व सर्वश्रीमती कमला देवी, रविन्द्रा देवी, स्वर्णा देवी पुत्रियां प्रताप चन्द, पवन कुमार, सन्नी कुमार पुत्र व श्रीमती विनता देवी, सोनी देवी पुत्रियां व श्रीमती रेशां देवी पत्नी रूप सिंह, रोशन लाल, हरनाम सिंह पुत्र चुनी लाल, अमन कुमार पुत्र इशवर दास समस्त निवासी स्थित महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा जमाबन्दी साल 2018-19 इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 06-03-2025 33/2021/तह0 40/2021/तह0

यशपाल आदि बनाम श्रीमती संदला देवी आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 102, खतौनी नं0 163, खसरा नं0 697-700, किाा 2, रकबा 0-11-189 है0 स्थित महाल व मौजा नंदरूल व खाता नं0 12602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 109, खतौनी नं0 176, खसरा नं0 662, रकबा 0-02-83 है0, महाल व मौजा नंदरूल जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी सर्वश्रीमती संदला देवी, राजकुमारी पुत्रियां व श्रीमती सन्धया देवी पत्नी प्रीतम चन्द, कृष्ण चन्द पुत्र व सर्व श्रीमती कैलासो देवी, सुरेश कुमारी पुत्रियां व श्रीमती भोंटा देवी पत्नी पूर्ण चन्द, रूप लाल पुत्र व श्रीमती लीला देवी पत्नी गोपाल दास, पवन कुमार, सुभाष चन्द पुत्र व सर्वश्रीमती पुष्पा कुमारी, विन्ता कुमारी, कैलासो देवी पुत्रियां व श्रीमती सीमा देवी पत्नी अमर सिंह उपनाम अमर लाल, जनक राज, ज्योती प्रकाश पुत्र परस राम, सुरिन्दर कुमार, विपिन कुमार, विजय कुमार पुत्र व नंदन वर्षा पुत्री व श्रीमती सिलमो देवी पत्नी करतार चन्द, विधि चन्द पुत्र हरदयाल, निवासी महाल नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-03-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 20-01-2025 06-02-2025 21/24/TEH

प्रार्थी अमर नाथ पुत्र मनोहर लाल पुत्र सोहणू, निवासी महाल व मौजा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मटौर व वुहली भड़वाल, पटवार वृा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अमर सिंह पुत्र मन्याहू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अमर नाथ पुत्र मनोहर लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अमर सिंह पुत्र मन्याऊ की बजाए अमर सिंह उपनाम अमर नाथ पुत्र मन्याऊ उपनाम मनोहर लाल जमाबन्दी महाल मटौर व वुहली भड़वाल में दर्ज किया जाए।12603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 06-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 20-01-2025 06-02-2025 07/24/TEH

प्रार्थिया वेवी रानी पत्नी अरुण कुमार, निवासी महाल अवदुल्लापुर, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल अवदुल्लापुर, पटवार वृा अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के ससुर का नाम फौजा सिंह पुत्र गुरभज दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के ससुर का नाम दुनी चन्द पुत्र गुरभज दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम फौजा सिंह कि बजाए फौजा सिंह उपनाम दुनी चन्द पुत्र गुरभज जमाबन्दी महाल अवदुल्लापुर में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 06-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 निशानदेही तारीख पेशी 07-03-2025 27/2023/तह0

सुरिन्दर कुमार बनाम वरिन्दर कुमार आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 107 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 58, खतौनी नं0 93, खसरा नं0 250-251, किाा 2, रकबा 0-04-42 है0 स्थित महाल व मौजा खोली जमाबन्दी साल 2019-20 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी वरिन्दर कुमार, विजय कुमार, अनिल कुमार, तजिन्दर पाल पुत्र हरि चन्द व सुरेश कुमार पुत्र जैसी राम समस्त निवासी महाल खोली, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-03-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 07-02-2025 33/2022/तह0

मुन्शी राम बनाम

शेर सिंह आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 33, खतौनी नं0 34, खसरा नं0 276, रकबा 0-72-74 है0 स्थित महाल मढूं, मौजा लंज जमाबन्दी साल 2018-19 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थीगण कर्म सिंह पुत्र तारू, श्रीमती गोड़ी देवी व श्रीमती सैना देवी सुपुत्रियां कंला देवी, प्रमोध सिंह, रणजीत सिंह, श्याम सिंह पुत्रान व सर्वश्रीमती निर्मला देवी, आशा देवी सुपुत्रियां साहनी देवी विधवा बुधि सिंह, सर्वश्रीमती राधा देवी, सुमना देवी सुपुत्रियां ज्ञान चन्द, दलजीत सिंह, गुरजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती रमना देवी विधवा प्रीतम सिंह, मनोहर लाल, अमर सिंह उपनाम अमरजीत सिंह, स्वर्ण सिंह उपनाम स्वर्णजीत सिंह, अशोक कुमार, संजय कुमार, पुत्रान रसीला, प्रशोतम लाल सुपुत्र राणू, पूर्ण चन्द, वलदेव सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्रान व सर्वश्रीमती रमना देवी, कमलेश कुमारी, मीना देवी, राजिन्द्र कौर, दर्शना देवी सुपुत्रियां शेर सिंह समस्त निवासी महाल मंढू, मौजा लंज, पटवार वृा12605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 भारथ, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है। अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 07-02-2025 32/2022/तह0

मुन्शी राम बनाम

शेर सिंह आदि प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 93, खसरा नं0 किाा 26, रकबा 01-11-90 है0 स्थित महाल मढूं, मौजा लंज जमाबन्दी साल 2018-19 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी पूर्ण चन्द, वलदेव सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्रान व सर्वश्रीमती रमना देवी, कमलेश कुमारी, मीना देवी, रजिन्द्र कौर, दर्शना देवी सुपुत्रियां शेर सिंह समस्त निवासी महाल मंढू, मौजा लंज, पटवार वृा भारथ, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इालाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-02-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 31-01-2025 मुकद्दमा नं0 : 05/NT/2025

श्याम पुत्र जैकरण, निवासी गांव व डा0 चचियां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म ,oa e`R;q पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्याम पुत्र जैकरण, निवासी गांव व डा0 चचियां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव व डा0 चचियां, तहसील पालमपुर में दिनांक 21-10-1976 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चचियां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चचियां को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

गुलाबा राम पुत्र मुनी लाल, निवासी सरीयूण, डा0 मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी गुलाबा राम पुत्र मुनी लाल, निवासी सरीयूण, डा0 मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में दायर किया है कि उसका नाम वाक्या मुहाल सरीयूण/101 के कागजात माल में प्रार्थी का नाम गुलाबा राम दर्ज है, परन्तु अन्य दस्तावेजों में गुलाब सिंह दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम वाक्या मुहाल सरीयूण/101 के कागजात माल में गुलाबा राम उपनाम गुलाब सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा में किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 30-01-2025 से पहले इस न्यायालय में12607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री देवी राम, निवासी गांव बनेड (खानोखरी), डा0 व तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थिया। जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत भनवार, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री देवी राम, निवासी गांव बनेड (खानोखरी), डा0 व तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)- cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1971 को निवासी गांव बनेड (खानोखरी), डा0 व तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत भनवार, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत महादेव भनवार, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक ............... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती सुरैया बीबी पुत्री श्री सफदर अली, निवासी डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी (हि0प्र0)।12608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुरैया बीबी पुत्री श्री सफदर अली, निवासी डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum- Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-03-1975 को निवासी डिनक, डा0 कनैड, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 22-02-2025 1. श्री भगत राम पुत्र सेवक राम, गांव व डा0 कोट, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)। 2. सेमती देवी पुत्री बृजू, गांव ध्वाली-बदेहड, डा0 लागधार, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भगत राम पुत्र सेवक राम, गांव व डा0 कोट, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) व सेमती देवी पुत्री बृजू, गांव ध्वाली-बदेहड, डा0 लागधार, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अपनी शादी जोकि दिनांक 01-01-1976 को हो चुकी है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।12609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 अगर उक्त विवाह के पंजीकरण सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री सालग राम, निवासी ग्राम कुफटू थलेडे की बेड, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री सालग राम, निवासी ग्राम कुफटू थलेडे की बेड, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 07-11-1964 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सागर सिंह, निवासी ग्राम लाना रावडा, डा0 थोड निवाड, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम12610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सागर सिंह, निवासी ग्राम लाना रावडा, डा0 थोड निवाड, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र दिवांश का जन्म दिनांक 28-09-2017 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरी नावण, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री माठु राम हाल पत्नी निवासी ग्राम दीद घलूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री माठु राम हाल पत्नी निवासी ग्राम दीद घलूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 01-01-1966 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।12611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री तारा दत पुत्र श्री सोहनी राम, निवासी ग्राम दीद घलूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तारा दत पुत्र श्री सोहनी राम, निवासी ग्राम दीद घलूत, डा0 व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 05-06-1954 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दीद घलूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

हस्ताक्षरित/- आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : /2025

तारीख पेशी : 13-02-2025 लेखराम पुत्र चान्दनू पुत्र कालू, निवासी गांव लानापालर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये दुरुस्ती पिता का नाम मौजा लाना पालर करने बारे।

सायल उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्वास्त सेहत इन्द्राज बाबत पिता का नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड मौजा लाना पालर तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 गुजारी है कि उसके पिता का सही नाम चान्दनू है जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा लानापालर में खाता खतौनी नं0 139/197 पटवार वृा लुधियाना में प्रार्थी के पिता का नाम बुधीया दर्ज है जोकि गलत है जिसको वह कागजात माल मौजा लाना पालर में दुरुस्त करवाकर पिता का सही नाम चान्दनू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-02-2025 को 12612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2025/10 माघ, 1946 प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को हमारेेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Hakmi Devi w/o No. JC. 213173 Ex. Nb. Sub. Kishan Chand, r/o VPO Kuthar Beet, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in my husband's service record my name is wrongly written as Hagmi Devi instead of correct name Hakmi Devi. So kindly correct it.

HAKMI DEVI

w/o No. JC. 213173 Ex. Nb. Sub. Kishan Chand,

r/o VPO Kuthar Beet, Tehsil & District Una (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Rugho Devi w/o Deena Nath, r/o Village Ghanghol, P.O. Dhandol, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that in the Aadhar Card No. 383932890084 my name has been wrongly written as Rudho Devi instead of Rugho Devi. All concerned please may note.

RUGHO DEVI

w/o Deena Nath,

R/O Village Ghanghol, P.O. Dhandol,

Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Besar Singh (47) s/o Moti Singh, resident of Village & Post Office Kalahod, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that in N.I.O.S., 12th Class Marksheet Roll No. 060080163600, Oct. 2017 name of my father is wrongly entered as Moti Ram. His actual name is Moti Singh. Concerned note.

BESAR SINGH

s/o Moti Singh,

r/o Village & Post Office Kalahod,

Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-01-30.233_gazette_2025-30_01_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-01-30.233_gazette_2025-30_01_2025.