Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 239, 06 February 2025

Published 06 February 2025

Gazette no.
239
Gazetteid
239/GAZETTE/2025-06/02/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-02-06.239_gazette_2025-06_02_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त जिला लाहौल स्पिति स्थित केलांग, जिला लाहौल स्पिति (हि0प्र0)

अधिसूचना

केलांग-175 132, 21 जनवरी, 2025

संख्या ः पीसीएन-एलएसपी (पंचायत समिति) 2025-2849-94.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियमए 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के 239-राजपत्र/2025-06-02-2025 (12943) 12944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल कुमार (भा0प्र0से0) उपायुक्त, लाहौल-स्पिति, पंचायत समिति लाहौल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव परिणाम निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं।

सारणी

पंचायत समिति, लाहौल

क्रम संख्या पद निर्वाचित सदस्य का नाम
1. अध्यक्ष श्री विपिन कुमार पुत्र नैना चन्द, गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0प्र0)।
2. उपाध्यक्ष श्री दलीप सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, गांव व डाकघर चिमरेट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0प्र0)।

हस्ताक्षरित/-

(राहुल कुमार, भा0प्र0से0), उपायुक्त, लाहौल-स्पिति स्थित केलांग, जिला लाहौल स्पिति (हि0प्र0)।

-----------

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

KULLU, DISTRICT KULLU (H.P.)

NOTIFICATION

Kullu, the 28th January, 2025

No. FDS(2)(S)78/79-VI-617-619.—In continuation of previous notification circulated vide letter No.FDS(2)(S)78/79-VI-2957-3011, dated 26-05-2022 and in exercise of powers conferred upon me under clause 9(e) of the L.P.G. (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 and clause 3(1) (e) of H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Torul S. Raveesh (IAS) District Magistrate, Kullu, District Kullu do hereby include following places as focal points for supply of LPG cylinders weighing (14.2 Kg., 5 Kg. and 19 Kg. net weight ) and fix the additional charges including labour and transportation, which fall in the area of operation of M/S Spick-n-Span LPG agency Kullu.

Sl. No. Name of Place/ Area Weight (In Kilograms) Additional Labour Charges Remarks
5. Upto Village Bhalyani. (2 Kms. ahead from existing focal point at Bhalyani). 14.2 43.00 Focal Point
5.00 13.00
19.0 52.00
9. Tandari, Tandari-2, Dubkan and Pabnag. 14.2 50.00 Focal Point
5.00 19.00
19.0 62.00
12945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

Other terms and conditions circulated vide Notification No. FDS(2)(S)78/79-VI-2957-3011 dated 26-05-2022, will remain operative and come into force with immediate effect.

Sd/-

(TORUL S. RAVEESH, IAS). District Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

______________

AGRICULTURE DEPARTMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR SHIMLA PLANNING AREA

Shimla, the 3rd February, 2025

No. HIM/TP/PJT/AZR-Shimla/2023/Vol-I/8683-8706 In exercise of the powers vested under sub-section (1) of Section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the amendment proposed to be carried out in Development Plan for Shimla Planning Area Notified vide Notification No. TCP-F05/4/2022, dated 20-06-2023 as per Annexure-A, is hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendment is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Himachal Pradesh.

3. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh.

If any person(s), likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendment has any objection(s) or suggestion(s) with respect to the aforesaid proposed amendment, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning12946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009 or the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Himachal Pradesh, or the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.

Place: Shimla.

Date: 03-02-2025

Sd/- Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla – 171009.

__________

Annexure-A

AMENDMENTS IN CHAPTER 17

In Chapter-17 of the Development Plan for Shimla Planning Area following amendment are proposed to be carried out namely:—

1. In sub-regulation 1 (3) of regulation 17.2. "Green Areas" after Sl. No. (xxv), following new Green area/belt shall be inserted, namely:—

xxvi. SHRI TARA MATA HILL GREEN AREA

The boundary of Green Area starting from Shoghi at NH-05 near the building of Sh. Rajender (Adjoining Food Plaza and Tyre Retread building), then going straight uphill till the Shoghi-Mehli Road, excluding the existing buildings and their premises. Further, following the Shoghi-Mehli Road towards Mehli side upto Railway over-bridge. Further following the Kalka- Shimla Railway Track from this over-bridge towards Tara Devi Railway Station upto entry point of Tunnel No. 91. Further going along a straight line from entry point of Tunnel No. 91 to Junction of NH-05 and Totu/Airport bypass road by crossing the hill between Railway line and NH-05. Further following NH-05 towards Shoghi upto the starting point near building of Sh. Rajender.

2. In sub-regulati on 2(4) of Regulation 17.2 "Green Belts", after clause (b) following new regulation (c) shall be inserted, namely:—

(c) In the green area no xxvi no new private construction shall be allowed

except re-construction on old line and addition and alteration in the existing building with

12947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

prior approval of the State Govt. The construction activities pertaining to Shri Tara Mata

Complex if any, to be carried out by the trust shall be allowed with prior approval of the

State Govt.

__________

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

FORM -5

(See rule -8)

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP

Shimla, the 13th December, 2024

No. HIM/TP/PJT/Daulatpur-PA/ 2014/Vol-I/7234-60.— In exercise of the powers vested under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Daulatpur Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Una, District Una, Himachal Pradesh.

3. The Secretary, Nagar Panchayat Daulatpur, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh- 171009 or to the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Una, District Una, Himachal Pradesh or to the Secretary, Nagar Panchayat, Daulatpur, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh, within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.

Place: Shimla

Date: 13-12-2024

Sd/- (KAMAL KANT SAROCH, IAS), Director, Town and Country Planning Deptt., Himachal Pradesh, Shimla-171009.

12948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

FORM-1

(See rules-3 and 4)

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT REGIONAL PLAN

Dated the 4th February, 2025

No. HIM/TP/PJT/Regional Plan-Lahaul & Spiti/2025/Vol-I/8787-8804.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of Section 8 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977) the Notice is hereby given that the draft Regional Plan for Lahaul & Spiti Region has been prepared in accordance with the provisions contained in aforesaid sub-section. It has been hosted on the official website of the Department of Town and Country Planning, Himachal Pradesh : www.hptcp.hp.gov.in under the what's New section and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009.

2. The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti at Keylong, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh-175132.

3. The Additional Deputy Commissioner, Kaza, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh-172114.

4. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Kullu, Himachal Pradesh.

The particulars of the said draft plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the draft plan, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 or to the Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti at Keylong, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh-175132 or to the Additional Deputy Commissioner, Kaza, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh-172114 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Kullu, Himachal Pradesh, before the expiry of sixty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Map and its narrative report thereon

2. A narrative report explaining the provisions of the draft plan supported by necessary maps and charts.

12949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 3. A notice indicating the priorities assigned to works included in the draft plan and the

phasing of the programme of development as such.

4. A notice on the role being assigned to different Departments of Government, the Town and Country Development Authority, the Special Area Development Authorities and the Local Authorities in the enforcement and implementation of draft plan.

Place: Shimla

Date: 04.02.2025

Sd/- (KAMAL KANT SAROCH, IAS) Director, Town and Country Planning Deptt., Himachal Pradesh, Shimla-171009.

___________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th January, 2025

No. AGR-B0F/1/2025.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Executive Committee (SLEC) under 'National Mission on Natural Farming (NMNF)' as under:—

1. Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh Chairman
2. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P. Shimla-2 Member
3. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Horticulture) to the Govt. of H.P. Shimla-2 Member
4. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Animal Husbandry) to the Govt. of H.P. Shimla-2. Member
5. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Forest) to the Govt. of H.P. Shimla-2 Member
6. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Finance/Planning) to the Govt. of H.P. Shimla-2. Member
7. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Rural Dev./Panchayati Raj) to the Govt. of H.P. Shimla-2 . Member
8. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Cooperation) to the Govt. of H.P. Shimla-2 Member
9. Director of Agriculture, H.P. Shimla-5 Member
10. Director of Horticulture, H.P. Shimla-2 Member
11. Director of Animal Husbandry, H.P. Shimal-5 Member
12. Director, Department of Panchayati Raj and Rural Development, H.P. Shimla -2. Member
13. Managing Director, H.P. State Agriculture Marketing Board, Khalini, Shimla -2. Member
14. Representatives of State Agriculture University Member
15. Representatives of Natural farming Practicing Farmer Member
16. State Project Director (PK3Y)/ Executive Director, SPIU, H.P. Shimla -5 Member Secretary

The State Level Executive Committee (SLEC) shall have the following functions:—

12950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

• The SLEC may decide to have a dedicated Government owned agency/ corporation as an implementation arrangement in the state.

• The committee shall be responsible for the effective implementation of the Mission. In consultation with the State Nodal Department, the SLEC shall prepare the implementation strategy and approve the Annual Action Plan (AAP) prepared by the State Natural Farming Cell.

• To screen all project proposals for ensuring conformity with National Mission on Natural Farming (NMNF) guidelines.

• To screen all Detailed Project Reports (DPR's) prepared by various departments for its suitability and adherence to the NMNF guidelines.

• To recommend projects for consideration of the State Level Sanctioning Committee (SLSC) after observing all codal formalities as specified in the NMNF guidelines.

SLEC should meet twice in a year or as and when required to review the

implementation of the mission.

By order, Secretary (Agriculture).

________________

.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th January, 2025

No. AGR-B0F/1/2025.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Natural Farming Cell (SNFC) under 'National Mission on Natural Farming (NMNF)'as under:—

1. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P. Shimla-2 Chairman
2. Director (Agriculture) Himachal Pradesh Shimla-5 Member
3. Director (Horticulture/ Animal Husbandry) Himachal Pradesh Shimla-5 Member
4. Director (Panchayati Raj/ Rural Development) Himachal Pradesh Shimla-2 Member
5. Registrar, Cooperative Societies Himachal Pradesh Shimla-5 Member
6. State Project Director (PK3Y), SPIU Member
7. Director/ Joint Director (Agriculture), H.P. State Seed and Organic Produce Certification Agency, Shimla -5. Member
8. Director/ Joint Director (Agriculture), SAMETI, Mashobra, Shimla -7 Member
9. Executive Director/Additional Director/ Joint Director (Agriculture) Shimla-5 Member Secretary

The State Natural Farming Cell (SNFC) shall have the following functions:—

• The SNFC may prepare State Level Annual Action Plan by compiling, District Level Annual Action Plan and submit to the State Level Executive Committee (SLEC) for approval and thereafter forwarded to the National Executive Committee (NEC).

12951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

• Receive funds from DA&FW for implementation, release as per approved Annual Action Plan and oversee its implementation, regular monitoring and review of the programme.

• Organize workshop, seminar, capacity building and training programme for all interest groups/ stake holders at state level/ district level.

• Conduct independent performance and impact evaluation to access the performance of mission.

• The state government and other designated implementing agencies will ensure active participation of the Panchayati Raj Institutions (PRIs), State Rural Livelihood Mission (SRLM), Farmer Producer Organizations (FPOs), Primary Agricultural Cooperative Society (PACS) etc. in the implementation of this scheme.

• State Government may involve PRIs, SRLM, FPOs, PACS etc in publicity, outreach of demonstrations and training of farmers and in ensuring participation of famers from nearby areas for widespread dissemination of technology.

• Any other task as directed by the SLEC/Nodal Department

The State NF Cell may be supported by the State Project Monitoring Unit consisting

of Consultants/Technical Assistants etc having technical and administrative expertise on

natural farming for providing technical guidance and effective monitoring of mission/scheme

implementation.

By order, Secretary (Agriculture).

________________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th January, 2025

No. AGR-B0F/1/2025.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Level Monitoring Committee (DLMC) under 'National Mission on Natural Farming (NMNF)' as under:—

1. Deputy Commissioner/ District Collector of concerned District Chairman
2. DDA/ DAO (Agriculture) of concerned District Member
3. DDH/ DHO (Horticulture) of concerned District Member
4. Deputy Director/Assistant Director/ (Animal Husbandry) of concerned District. Member
5. Project Officer -cum -Deputy Director, DRDA of concerned District Member
6. District Project Officer, Panchayati Raj of concerned District Member
7. Deputy Registrar/ Assistant Registrar of Cooperative Societies of concerned District. Member
8. Secretary (APMC) of concerned District Member
9. Head of KVK /Regional Centre of farm university of concerned District Member
10. Representatives of Natural Farming Practicing Farmer Member
11. Project Director (ATMA) Member Secretary
12952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

The District Level Monitoring Committee (DLMC) shall have the following functions:—

• The committee shall be responsible for the effective implementation of the Mission in the district, prepare the implementation strategy and approve the Annual Action Plan (AAP) prepared in consultation with the District Nodal Department. • To screen all project proposals for ensuring conformity with National Mission on Natural Farming (NMNF) guidelines.

• To screen all Detailed Project Reports (DPR's) prepared by various departments for its suitability and adherence to the NMNF guidelines.

• To recommend projects for consideration of the State Level Sanctioning Committee (SLSC) after observing all codal formalities as specified in the NMNF guidelines.

By order, Secretary (Agriculture).

________________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th January, 2025

No. AGR-B0F/1/2025.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Block Level Monitoring Committee (BLMC) under 'National Mission on Natural Farming (NMNF)' as under:—

1. Subject Matter Specialist, Agriculture of Concerned Block Chairman
2. HDO, Horticulture of concerned Block Member
3. Veterinary officer/Representative of Deptt. of Animal Husbandry of concerned Block. Member
4. SEBPO (Rural Development Department) of concerned Block Member
5. Representative of Natural farming Practicing farmer (Male) Member
6. Representative of Natural farming Practicing farmer (Female) Member
7. Block Technology Manager (BTM) of concerned Block Member Secretary

The Block Level Monitoring Committee (BLMC) shall have the following functions:—

12953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

• The committee shall be responsible for the effective implementation of the Mission in the district, prepare the implementation strategy in consultation with the District Nodal Department.

• To implement the scheme activities at field level. •

By order, Secretary (Agriculture).

----------

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-23/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) को दिनांक 28-01-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

-------

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।12954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 2025 का अधिनियम संख्यांक 13.

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)

संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,-- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

12955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 Act No. 13 of 2025

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act,

2012 (Act No. 15 of 2013).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation ) Act, 2012 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub- section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-22/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को दिनांक 28-01-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।12956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराआें का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 38 का संशोधन।

3. धारा 39 का संशोधन।

-------

2025 का अधिनियम संख्यांक 12.

दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनालिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,- '' सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

--------

12957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA

UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

___________

Act No. 12 of 2025.

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA

UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University

(Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011) .

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

__________

12958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-30/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41) को दिनांक 28-01-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

-------

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 89 का संशोधन।

--------

2025 का अधिनियम संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ंसशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 89 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-12959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ''परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, भौगोलिक अवस्थान, परिवहन और संचार के साधनों की कमी तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पच्चीस हजार से कम जनसंख्या वाली पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी। ''।

___________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 89.

_____________

Act No. 14 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of Section 89.—In section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, in sub-section (2) after the second proviso, the following shall be added, namely:—

"Provided also that the State Government may, after having due regard to the geographical location, lack of means of transportation and communication, and for administrative convenience, notify a territorial constituency for the Backward Gram Panchayats, having a population less than twenty-five thousand.".

___________

12960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 19-02-2025 1. श्री जीत सिंह पुत्र तारू राम, निवासी गांव गुवाड, डा0 तुन्दाह, तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)

2. नीलम कुमारी पुत्री देश राज, निवासी गांव गुवाड, डा0 तुन्दाह, तहसील भरमौर, जिला चम्बा . . प्रार्थीगण। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री जीत सिंह पुत्र तारू राम, निवासी गांव गुवाड, डा0 तुन्दाह, तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) व नीलम कुमारी पुत्री देश राज, निवासी गांव गुवाड, डा0 तुन्दाह, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, (हि0प्र0) ने अपनी शादी जोकि दिनांक 22-04-2024 को हो चुकी है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अगर उक्त विवाह के पंजीकरण से सम्बन्धित किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करे। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। प्रभाकर बूरा पुत्र श्री तिलक राम बूरा, निवासी गांव चलामा, डा0 बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम प्रभाकर बूरा है जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से प्रभाकर दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी12961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 दिनांक 22-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री पालू राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव भरमाला, डा0 बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पालू राम है जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मिहाल में गलती से धर्म पाल दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोम दा, गांव खुशनगरी, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम 12962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 395/2024, दिनांक 21-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/22196, दिनांक 05-12-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोम दा, गांव खुशनगरी, डा0 पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की बेटी काव्या दा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की बेटी काव्या दा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार, गांव खुशनगरी, डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-12-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि काव्या दा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार, गांव खुशनगरी, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 02-02-2023 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बेटी काव्या दा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार, गांव खुशनगरी, डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अनु पुत्री श्री पृथ्वी चन्द, गांव अनेला, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5050/2024, दिनांक 30-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/19661, दिनांक 18-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता12963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 प्रमाण-पत्र, (6) पैन कार्ड, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका अनु पुत्री श्री पृथ्वी चन्द, गांव अनेला, डा0 पुखरी ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका अनु पुत्री श्री पृथ्वी चन्द, गांव अनेला, डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अनु पुत्री श्री पृथ्वी चन्द, गांव अनेला, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1981 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका अनु पुत्री श्री पृथ्वी चन्द, गांव अनेला, डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,

हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 08/2024 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2025/

तारीख दायर : 24-01-2025 लोकी राम पुत्र श्री इन्दर, गांव रखालू, परगना खडोठ, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

लोकी राम पुत्र श्री इन्दर, गांव रखालू, परगना खडोठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड में लोकी राम पुत्र श्री इन्दर दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कुठेहड़, पटवार वृा झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम लोकिया पुत्र श्री इन्दर दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक 12964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम लोकिया पुत्र श्री इन्दर की जगह लोकिया उर्फ लोकी राम पुत्र श्री इन्दर दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा झुलाड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,

हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10/2025 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2025/

तारीख दायर : 24-01-2025 अमनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल, गांव पलेल, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

अमनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल, गांव पलेल, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अमनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल हमल, पटवार वृा दुलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम अवनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम अवनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल की जगह अमनेश कुमार पुत्र श्री चैन लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा दुलाहर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।12965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,

हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09/2025 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2025/

तारीख दायर : 24-01-2025 पृथ्वी चन्द पुत्र श्री श्रीधर, गांव लोणी, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

पृथ्वी चन्द पुत्र श्री श्रीधर, गांव लोणी, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में पृथी चन्द पुत्र श्री श्रीधर दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल लोणी, पटवार वृा पुखरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम प्रिथू पुत्र श्री श्रीधर दर्ज है जोकि गलत है। अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम प्रिथू पुत्र श्री श्रीधर की जगह पृथी चन्द पुत्र श्री श्रीधर दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 02 ना0 तह0 /वाचक/उप तह0/तेलका/2025-30-31 दिनांक 21-01-2025 इकबाल मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद, गांव ठेर, डा0 बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा। 12966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-21748, दिनांक 29-11-2024, 2. शपथ पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल जिसमें आवेदक श्री इकबाल मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद, गांव ठेर, डा0 बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटे असद लोन की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री इकबाल मोहम्मद के बेटे असद लोन का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 29-11-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री इकबाल मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद, गांव ठेर, डा0 बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा के बेटे असद लोन की जन्म तिथि 20-11-2020 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री इकबाल मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद, गांव ठेर, डा0 बाड़का के बेटे असद लोन की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, बाड़का को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 01 ना0 तह0 /वाचक/उप तह0/तेलका/2025-26-27 दिनांक 21-01-2025 हंसो पुत्र मानो राम, गांव कसूनी, डा0 लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18866, दिनांक 04-10-2024, 2. शपथ पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल जिसमें आवेदक श्री हंसो पुत्र मानो राम, गांव कसूनी, डा0 लिग्गा, ग्राम पंचायत लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म12967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री हंसो का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-10-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री हंसो पुत्र मानो राम, गांव कसूनी, डा0 लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 30-08-1967 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक हंसो पुत्र मानो राम, गांव कसूनी, डा0 लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, लिग्गा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : ना0 तह0 वाचक उप तह0 तेलका/2024-28-29 दिनांक : 21-01-2025 अमर सिंह पुत्र दिलिया, गांव सालवा, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

अमर सिंह पुत्र दिलिया, गांव सालवा, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में मेरा नाम अमर सिंह व पुत्र अरविन्द कुमार के आधार कार्ड व दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में अमरु राम दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सालवा, पटवार वृा सालवा, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम अमरु दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम अमरु के बजाए अमरु उर्फ अमर सिंह उर्फ अमरु राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सालवा को पारित कर दिए जाएंगे। 12968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 11-02-2025 श्री प्रह्‌लाद कुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव प्रेई, डा0 बजरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल प्रेई में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रह्‌लाद कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द है जबकि महाल प्रेई के राजस्व अभिलेख में उक्त प्रार्थी का नाम प्रह्‌लाद पुत्र श्री पूर्ण चन्द दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल प्रेई में प्रह्‌लाद उर्फ प्रह्‌लाद कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 11-02-2025 ऋषभ पठानिया पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

12969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसकी दादी का जन्म दिनांक 01-07-1944 को गांव ठारू, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 01/NT/25

संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल

बनाम

समस्त जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल, वासी महाल रौड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी पुत्री मुस्कान का जन्म ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी की पुत्री का जन्म दिनांक 08-03-2019 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव रौड, तहसील हरिपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस/अखबारी इश्तहार द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की पुत्री के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 02/NT/25

संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल

बनाम

समस्त जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल, वासी महाल रौड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी पुत्री प्रिया का जन्म ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी की पुत्री का जन्म दिनांक 30-04-2021 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव रौड, तहसील हरिपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस/अखबारी इश्तहार द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की पुत्री के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 03/NT/25

संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल

बनाम

समस्त जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री संजीव कुमार पुत्र चन्द लाल, वासी महाल रौड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसके पुत्र मनप्रीत का जन्म ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने अपने पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के पुत्र का जन्म दिनांक 08-04-2017 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव रौड, तहसील हरिपुर में हुआ है।12971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 अतः इस नोटिस/अखबारी इश्तहार द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 06/तह/2025 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 04-03-2025 राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डा0 सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डा0 सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-03-1956 कोे गांव व डा0 सुआ, ग्राम पंचायत सुआ, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सुआ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राज कुमारी की जन्म तिथि 15-03-1956 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सुआ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार उप-तहसील आलमपुर एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री प्रदीप शर्मा पुत्र अमर नाथ पुत्र विधू, निवासी गांव लियुण्डा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल लियुण्डा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रतिवादी। विषय.-- भूमि राजस्व रिकार्ड भूमि स्थित महाल लियुण्डा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री प्रदीप शर्मा पुत्र अमर नाथ पुत्र विधू, निवासी गांव लियुण्डा, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनका सही नाम प्रदीप शर्मा है, परन्तु महाल लियुण्डा में इनका नाम प्रदीप कुमार अंकित है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल लियुण्डा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता महाल लियुण्डा को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम प्रदीप कुमार उपनाम प्रदीप शर्मा दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज दिनांक 14-02-2025 तक किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 18-02-2025 कुलभुशन पुत्र श्री आयोध्या प्रकाश, निवासी गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी कुलभुशन पुत्र श्री आयोध्या प्रकाश, निवासी गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 25-04-1972 को गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के12973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पपलाह में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी कुलभुशन पुत्र श्री आयोध्या प्रकाश के जन्म दिनांक 25-04-1972 को ग्राम पंचायत पपलाह में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 18-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 21-02-2025 जगतमबा देवी पुत्री बहागी, निवासी कलहुन, डा0 बदाहु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता कलहुन आलमपुर पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी कलहुन, डा0 बदाहु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में जगतमबा देवी पुत्री बहागी, निवासी कलहुन, डा0 बदाहु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम जगतमबा देवी है परन्तु कलहुन बदाहु, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम तावी देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया कलहुन बदाहु के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम तावी देवी उपनाम जगतमबा देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 21-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 12974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 21-02-2025 जतींदर कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में जतींदर कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपनी माता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सुक्नया देवी है परन्तु जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम सन्धा देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी जगरूप नगर मौजा के राजस्व रिकार्ड में अपनी माता की नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की माता का नाम सन्धा देवी उपनाम सुक्नया देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 21-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 21-02-2025 अजय चौहान पुत्र स्व0 श्री परस राम, निवासी साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता साई आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी साई आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 उपरोक्त विषय के संदर्भ में अजय चौहान पुत्र स्व0 श्री परस राम, निवासी साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम अजय चौहान है परन्तु साई आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी साई मौजा के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम अजय कुमार उपनाम अजय चौहान दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 21-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 18-02-2025 सरूप सिंह पुत्र श्री सरण दास, निवासी गांव वीड, डा0 जागंल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल वीड, उप-तहसील आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल वीड, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सरूप सिंह पुत्र श्री सरण दास, निवासी गांव वीड, डा0 जागंल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सरूप सिंह है परन्तु वीड, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सरूप कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी मोहाल वीड, मौजा के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम सरूप कुमार उपनाम सरूप सिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 18-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 12976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 21-02-2025 गोरख राम पुत्र स्व0 श्री साहिब सिंह, निवासी वीड, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता वीड आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी वीड आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में गोरख राम पुत्र स्व0 श्री साहिब सिंह, निवासी वीड, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम गोरख राम है परन्तु वीड आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोरखी राम अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी वीड मौजा के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम गोरखी राम उपनाम गोरख राम दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 21-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 25-02-2025 मेहर चंद पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव ओच कलां, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 बनाम

आम जनता गांव ओच केलन, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव ओच केलन, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी मेहर चंद पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव ओच कलां, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 11-09-1974 को गांव ओच केलन, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुहण में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी मेहर चंद पुत्र श्री सीता राम के जन्म दिनांक 11-09-1974 को ग्राम पंचायत कुहण में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 25-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 रमेश चंद पुत्र तुलसी राम शर्मा, निवासी गांव वीड, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता वीड, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी वीड, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में रमेश चंद पुत्र तुलसी राम शर्मा, निवासी गांव वीड, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रमेश चंद है परन्तु महाल निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल वीड, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रमेश कुमार उपनाम रमेश चंद दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष 12978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 रानो देवी पुत्री रतन चंद, निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी रानो देवी पत्नी यशपाल चंद, निवासी केलाशपुरी, डा0 केलाशपुरी, पिन कोड नं0 176 076, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता वीड, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी वीड, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रानो देवी पुत्री रतन चंद, निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी रानो देवी पत्नी यशपाल चंद, निवासी केलाशपुरी, डा0 केलाशपुरी, पिन कोड नं0 176 076, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रानो देवी है परन्तु महाल निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुनीता अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम सुनीता उपनाम रानो देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 रतनी देवी पत्नी रतन चंद, निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता वीड, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी वीड, डा0 आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रतनी देवी पत्नी रतन चंद, निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रतनी देवी है परन्तु महाल निवासी गांव वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सीता देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल वीड, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम सीता देवी उपनाम रतनी देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 कुलदीप कुमार पुत्र जगत राम, निवासी गांव गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 12980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 मुस्त्री मुनादी आम जनता गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कुलदीप कुमार पुत्र जगत राम, निवासी गांव गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम कुलदीप कुमार है परन्तु महाल निवासी गांव गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीप कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल गंदड, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दीप कुमार उपनाम कुलदीप कुमार दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र विघि चंद शर्मा, निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र विघि चंद शर्मा, निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम राजेन्द्र प्रसाद शर्मा है परन्तु महाल निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजिन्द्र प्रसाद शर्मा अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजिन्द्र प्रसाद शर्मा उपनाम राजेन्द्र प्रसाद शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।12981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 06-03-2025 संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री कमेर चन्द, निवासी महाल जगरूप नगर, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल जगरूप नगर, उप-तहसील आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल जगरूप नगर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री कमेर चन्द, निवासी महाल जगरूप नगर, डा0 आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपनी माता और अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी माता का सही नाम रेशमा देवी है तथा उसके पिता का सही नाम कमेर चन्द है परन्तु महाल जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम रसमा देवी लिखा है जोकि गलत दर्ज है तथा महाल जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कुमेर सिंह लिखा है जोकि गलत है। प्रार्थी महाल जगरूप नगर के राजस्व रिकार्ड में अपने माता व पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की माता का नाम रसमा देवी उपनाम रेशमा तथा कुमेर सिंह उपनाम कमेर चन्द दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 06-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक .................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), आलमपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कांशी राम, गांव डोल, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती आशा पुत्री श्री पूरण सिंह, निवासी गांव हाऊस नं0 1642, पी0एच0-2, रामदाबार 12982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 चंडीगढ़, यू0टी0, पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी डोल, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कांशी राम, गांव डोल, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती आशा पुत्री श्री पूरण सिंह, निवासी गांव हाऊस नं0 1642, पी0एच0-2, रामदाबार चंडीगढ़, यू0टी0, पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी डोल, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 29-06-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हाउस नं0 1642, पी0एच0-2, रामदाबार चंडीगढ़ में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडु में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री राकेश कुमार व आशा के विवाह दिनांक 29-06-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 27-02-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), आलमपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री निखिल आयु 24 पुत्र श्री उधम सिंह, गांव साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती कविता आयु 19 पुत्री श्री किशोरी लाल, निवासी गांव सद्‌दा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पत्नी श्री निखिल आयु 24 पुत्र श्री उधम सिंह, गांव साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री निखिल आयु 24 पुत्र श्री उधम सिंह, गांव साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती कविता आयु 19 पुत्री श्री किशोरी लाल, निवासी गांव सद्‌दा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पत्नी श्री निखिल आयु 24 पुत्र श्री12983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 उधम सिंह, गांव साई, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 30-07-2024 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम पंचायत जागंल, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिहंपुर में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जागंल में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री निखिल व कविता के विवाह दिनांक 30-07-2024 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 27-02-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------- ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 43/2024 तारीख रजुआ : 16-08-2024 श्री हरीश कुमार पुत्र कर्म लाल पुत्र हीरा नन्द, निवासी गांव व डा0 पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

दरख्वास्त बराये दुरुस्ती नाम पिता कागजात माल।

प्रार्थी श्री हरीश कुमार पुत्र कर्म लाल पुत्र हीरा नन्द, निवासी गांव व डा0 पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार रखा है, प्रार्थी के पिता जी का नाम कर्म लाल है किन्तु उप-महाल खवांटा के जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के खाता/खतौनी नं0 105/162, खसरा नं0 1475/1034, 1123 व 1124, किाा-3, रकबा तादादी 00-03-61 है0 में मालिक व एहवाल में पिता जी का नाम महादेव गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर कर्म लाल दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता गांव पांगी को सूचित किया जाता है कि उप-महाल खवांटा के जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के खाता/खतौनी नं0 105/162, खसरा नं0 1475/1034, 1123 व 1124, किाा-3, रकबा तादादी 00-03-61 है0 में मालिक व एहवाल में प्रार्थी के पिता जी का नाम महादेव गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर कर्म लाल दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता पांगी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-02-2025 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने अवधि कोेई भी आपाि स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 14-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। 12984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 43/2024 तारीख रजुआ : 16-08-2024 श्री मोहन नेगी पुत्र श्री रतन सिंह पुत्र छेरिंग मेडुब, निवासी गांव तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

दरख्वास्त बराये दुरुस्ती नाम पिता कागजात माल।

प्रार्थी श्री मोहन नेगी पुत्र श्री रतन सिंह पुत्र छेरिंग मेडुब, निवासी गांव तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार रखा है, प्रार्थी का नाम मोहन नेगी है किन्तु राजस्व अभिलेख के उप-महाल तेलंगी, तरख्वा, चांगे एवं मकीमरंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जमाबन्दियों में मोहन कुमार गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर मोहन नेगी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता गांव तेलंगी को सूचित किया जाता है कि उप-महाल तेलंगी, तरख्वा, चांगे एवं मकीमरंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम मोहन कुमार गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर मोहन नेगी दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता तेलंगी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-02-2025 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने अवधि कोेई भी आपाि स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 14-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 44/2024 तारीख रजुआ : 16-08-2024 श्री सोहन नेगी पुत्र श्री रतन सिंह पुत्र छेरिंग मेडुब, निवासी गांव तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

दरख्वास्त बराये दुरुस्ती नाम पिता कागजात माल।

प्रार्थी श्री सोहन नेगी पुत्र श्री रतन सिंह पुत्र छेरिंग मेडुब, निवासी गांव तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार12985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 रखा है, प्रार्थी का नाम सोहन नेगी है किन्तु राजस्व अभिलेख के उप-महाल तेलंगी, तरख्वा, चांगे एवं मकीमरंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जमाबन्दियों में सोहन कुमार गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर सोहन नेगी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता गांव तेलंगी को सूचित किया जाता है कि उप-महाल तेलंगी, तरख्वा, चांगे एवं मकीमरंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम सोहन कुमार गलत दर्ज हुआ है, जिसे सही कर सोहन नेगी दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता तेलंगी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-02-2025 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने अवधि कोेई भी आपाि स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 14-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 29/2024

श्रीमती सूरज मणी पुत्री श्री सुरजुआ, निवासी गांव यांगपा-2, डा0 हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्रीमती सूरज मणी पुत्री श्री सुरजुआ, निवासी गांव यांगपा-2, डा0 हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 13-09-1963 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए, उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा। 12986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 15/2023

श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री जय चन्द, निवासी गांव काचे, डा0 सोल्डिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त सुमित्रा पुत्री श्री जय चन्द, निवासी गांव काचे, डा0 सोल्डिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 06-12-1985 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोंडा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए, उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोंडा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोंडा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 03/2024

श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म ंिसह, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।12987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म ंिसह, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपनी पत्नी स्व0 मथुरा देवी की मृत्यु तिथि 27-05-2009 है व अज्ञानता के कारणवश मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। मृतक मथुरा देवी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की मृतक पत्नी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कटगांव, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 02/2024

श्री ज्ञान चन्द पुत्र कृष्ण भगत, गांव कण्डार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री ज्ञान चन्द पुत्र कृष्ण भगत, गांव कण्डार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपनी माता स्व0 रामी की मृत्यु तिथि 03-09-2013 है व अज्ञानता के कारणवश मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है। 12988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। मृतक रामी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मृतक रामी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 15/2024

श्रीमती संगमीत्रा देवी पत्नी श्री धन भगत, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्रीमती संगमीत्रा देवी पत्नी श्री धन भगत, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपनी पुत्री कोमल नेगी की जन्म तिथि 02-05-2010 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की पुत्री कोमल नेगी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।12989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 01/2024

श्री प्रेम प्रकाश पुत्र अमीर सिंह, गांव व डा0 बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री प्रेम प्रकाश पुत्र अमीर सिंह, गांव व डा0 बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपने पुत्र वंश नेगी की जन्म तिथि 20-05-2010 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थी वंश नेगी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 20/2024

ममता पुत्री श्री मान सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।12990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त ममता पुत्री श्री मान सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वंय की जन्म तिथि 30-06-1999 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 11/2024

श्रीमती सुन्दर भगती पत्नी श्री जवाहर लाल, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्रीमती सुन्दर भगती पत्नी श्री जवाहर लाल, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपने पुत्र चिराग नेगी की जन्म तिथि 14-07-2010 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।12991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया के पुत्र चिराग नेगी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा-2, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 31/2024

श्रीमती नरपुरी पुत्री श्री मागू, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्रीमती नरपुरी पुत्री श्री मागू, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वंय की जन्म तिथि 01-07-1967 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।12992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 41/2024

श्री हरि बहादुर पुत्र श्री शिव बहादुर, गांव थारेमरे, तहसील व जिला सलयान, राज्य रपती, नेपाल हाल निवासी HPSEBL Block No. 19Q. No 259 भावानगर, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री हरि बहादुर पुत्र श्री शिव बहादुर, गांव थारेमरे, तहसील व जिला सलयान, राज्य रपती, नेपाल हाल निवासी HPSEBL Block No. 19Q. No 259 भावानगर, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में अपनी पुत्री सुमन कुमारी की जन्म तिथि 06-04-1999 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुगंरा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए। उक्त प्रार्थी की पुत्री सुमन कुमारी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुंगरा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुंगरा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172104

श्रीमती छे डोलमा पुत्री श्री भगत चन्द, निवासी गांव जानी, डा0 रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

12993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

विषय.--उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्रीमती छे डोलमा पुत्री श्री भगत चन्द, निवासी गांव जानी, डा0 रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 01-01-1961 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में छे डोलमा की जन्म तिथि 01-01-1961 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-02-2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो छे डोलमा की जन्म तिथि 01-01-1961 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172104

मन्जू पुत्री श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.--उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

मन्जू पुत्री श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 09-02-2005 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में मन्जू की जन्म तिथि 09-02-2005 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-02-2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो मन्जू की जन्म तिथि 09-02-2005 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।12994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172104

दीपा कुमारी पुत्री श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.--उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दीपा कुमारी पुत्री श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 19-05-2002 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में दीपा कुमारी की जन्म तिथि 19-05-2002 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-02-2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो दीपा कुमारी की जन्म तिथि 19-05-2002 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172104

श्री चन्द्र भूषण पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.--उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री चन्द्र भूषण पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी गांव पूनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 29-01-2000 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में चन्द्र भूषण की जन्म तिथि 29-01-2000 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई12995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-02-2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो चन्द्र भूषण की जन्म तिथि 29-01-2000 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) श्री सबल सिंह पुत्र कृष्ण देव, निवासी गांव कोरतंग, डा0 सिल्हबुधानी, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सबल सिंह पुत्र कृष्ण देव, निवासी गांव कोरतंग, डा0 सिल्हबुधानी, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थी श्री सबल सिंह पुत्र कृष्ण देव का जन्म दिनांक 12-01-1993 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिल्हबुधानी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत सिल्हबुधानी को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------

CHANGE OF NAME

I, Prem Lata w/o Sh. Surender Singh, r/o Village Jashla, P.O. Deori Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Pammi in my Aadhar Card No. 5514 6409 4805. Whereas my correct name is Prem Lata. Concerned please may note.

PREM LATA

w/o Sh. Surender Singh,

r/o Village Jashla, P.O. Deori Khaneti,

Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

12996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

CHANGE OF NAME

I, Suresh Kumar, r/o Village Gajwa, Sangna, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Bani Sharma to Vamika Sharma. All concerned please note.

SURESH KUMAR

r/o Village Gajwa, Sangna,

Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Dhinashru w/o Sh. Nanku Ram, r/o Village Chalah Chakkar, P.O. Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) in my Aadhar No. 889093882202 is my name Dhaneshwari is wrongly entered, correct name is Dhinashru.

DHINASHRU,

w/o Sh. Nanku Ram,

r/o Village Chalah Chakkar, P.O. Gutkar,

Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sumbli Devi w/o Sh. Bhag Singh, r/o Village Barohi, P.O. Balh, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Pihanki (Old Name) to Sumbli Devi (New Name) according to the Pariwar Register Nakal.

SUMBLI DEVI

w/o Sh. Bhag Singh,

r/o Village Barohi, P.O. Balh,

Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Tanuja d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Khobdali, P.O. & Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Tanuja (Old Name) to Tanuja Kumari (New Name) all concerned please may note.

TANUJA

d/o Sh. Sita Ram,

r/o Village Khobdali,

12997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 P.O. & Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kurmila Devi wd/o Sh. Gian Singh Pagrotra, r/o V.P.O. Makrahan, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.) declare that my daughter known by two names. Her name in old passport as per record is mentioned as Monika Thakur whereas at the time of the renewal of passport her name is entered as Monika Rana, both the name are of my daughter.

KURMILA DEVI

wd/o Sh. Gian Singh Pagrotra,

r/o V.P.O. Makrahan, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.).

12998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-02-06.239_gazette_2025-06_02_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-02-06.239_gazette_2025-06_02_2025.