राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to 240-राजपत्र/2025-07-02-2025 (12999)13000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 declare Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District & Sessions Judge, Chamba and Additional District & Sessions Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts w.e.f. 03-02-2025 to 11-02-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM. Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMFC, Chamba and Mobile Traffic Magistrate. Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, TA etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts w.e.f. 03-02-2025 to 16-02-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Dalhousie, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC. Tissa and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court w.e.f. 20-01-2025 to 02-02-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
13001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 21st January, 2025
No. HHC/GAZ/14-274/2009-I.—Consequent upon the notification No. Home-B-B (10)1/2014-Vol-II, dated 12-10-2022, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. 92960-136520 (J-2) has been granted to the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges with effect from the dates shown against their names:
| Sl. No. | Name of the Officer | Date of grant of 1st ACP Scale of Rs. 92960-136520 (J-2) |
| 1. | Ms. Swati Barwal, Civil Judge-cum- JMFC-II, Ghuamrwin, H.P. | 04-08-2023 |
| 2. | Ms. Isha Agrawal, Civil Judge-cum- JMFC, Nalagarh | 04-08-2023 |
| 3. | Sh. Rahul. Civil Judge-cum-JMFC, Manali. | 04-08-2023 |
| 4. | Sh. Raghav Gupta. Mobile Traffic Magistrate, Bilaspur & Hamirpur at Bilaspur. | 04-08-2023 |
| 5. | Sh. Anshul Malik, Civil Judge-cum- JMFC, Shillai. | 12-01-2024 |
| 6. | Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum - JMFC, Karsog. | 12-01-2024 |
| 7. | Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum- JMFC, Arki. | 12-01-2024 |
| 8. | Dr. Yudh Veer Singh, Civil Judge-cum- JMFC-I, Sarkaghat. | 12-01-2024 |
| 9. | Sh. Manu Prinja, Civil Judge-cum- JMFC, Barsar. | 13-08-2024 |
| 10. | Sh. Sumit Thakur, Civil Judge- cum- JMFC, Tissa. | 09-08-2024 |
| 11. | Sh. Som Dev, Mobile Traffic Magistrate, Shimla & Kinnaur at Shimla. | 13-08-2024 |
| 12. | 12. Sh. Vikas Kapoor, Civil Judge- cum-JMFC,Nahan. | 13-08-2024 |
By order of The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh. Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st January, 2025
No. HHC/GAZ/14-274/2009-I.—Consequent upon the notification No. Home-B-B (10)1/2014-Vol-II, dated 12.10.2022, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of13002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 Rs. 122700-180200 (J-4) has been granted to the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Sr. Civil Judges with effect from the dates shown against their names:
| Sl. No. | Name of the Officer | Date of grant of 1st ACP Scale of Rs. 122700-180200 (J-4) |
| 1. | Ms. Divya Jyoti Patial, Sr. Civil Judge- cum-CJM, Solan. | 12-03-2023 |
| 2. | Sh. Nikhil Aggarwal, Sr. Civil Judge- cum-CJM, Chamba. | 12-03-2023 |
| 3. | Dr. Hakikat, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kangra at Dharamshala. | 12-03-2023 |
| 4. | Ms. Akshi Sharma, Sr. Civil Judge- cum- CJM, Bilaspur. | 12-03-2023 |
| 5. | Sh. Aslam Beg, Sr. Civil Judge-cum- CJM, L&S at Kullu. | 04-12-2023 |
| 6. | Ms. Neha Sharma, Sr. Civil Judge-cum- CJM, Una. | 01-05-2024 |
| 7. | Ms. Manisha Goyal, Sr. Civil Judge- cum-CJM, Mandi. | 12-01-2024 |
| 8. | Ms. Upasna Sharma, Sr. Civil Judge- cum-CJM, Sirmaur at Nahan. | 15-10-2024 |
| 9. | Sh. Vishal Bhamnotra, Sr. Civil Judge- cum-ACJM, Hamirpur. | 21-10-2024 |
By order of The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd January, 2025
No.HHC/Estt.3(1052)/2020.—10 days commuted leave on and w.e.f. 26-12-2024 to 04-01-2025 with permission to suffix Sunday fell on 05-01-2025, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Smt. Sheela Sood, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Smt. Sheela Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Sheela Sood would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for her proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
13003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 23rd January, 2025
No. HHC/GAZ/1-15/73-V.—Pursuant to the Himachal Pradesh Government Notification No. Home B.B(2)4/2004-Val-V, dated 06-11-2024, the High court of Himachal Pradesh has been pleased to grant Super Time Scale of Rs. 199100-224100 (J-7) to the following members of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges with effect from the date shown against their name and shall be called as "Super Time Scale District Judges":—
| Sl. No. | Name of the Officer | Date of grant of Super Time Scale |
| 1. | Sh. Rajan Gupta, District and Sessions Judge (Retired), Rekhi Book Sellers, Main Bazar, Kharar, District SAS Nagar, Mohali, Punjab-140301. | 01-01-2020 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla, the then District & Sessions Judge. | 01-01-2020 |
| 3. | Sh. J.K. Sharma, District and Sessions Judge (retired), House No. 242/5, Palace Colony, Mandi, H.P.-175001. | 01-01-2020 |
| 4. | Sh. Purender Vaidya, District and Sessions Judge (retired), presently President, District Consumer Commission, Mandi. | 01-04-2022 |
| 5. | Sh. Virender Sharma, District and Sessions Judge (Retired), Set No. 23, Type-5, Govt. Officer's Colony, Kasumpti. Shimla-171009. | 16-08-2022 |
| 6. | Sh. Ram Krishan Sharma, District and Sessions Judge (tretired), Sharma Niwas, Below Govt. Senior Secondary School, Bhatta Kuffer, Shimla, H.P. 171006 (Near the House of Sh. Kishore Lal Chauhan). | 16-08-2022 |
| 7. | Sh. R.K. Chaudhary, District and Sessions Judge (retired), Dayal Niwas, Village Dari, Dharamahala-176057. | 10-12-2022 |
| 8. | Sh. Bhupesh Sharma, Registrar General, High Court of H.P., Shimla. | 01-02-2023 |
| 9. | Sh. Prem Pal Ranta, District and Sessions 01-03-2023 Judge (retired), Ranta Home, Village Hori (Beolia), MauzaKawara, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P.- 171009. | 01-03-2023 |
| 10. | Sh. Davinder Kumar, District and Sessions 31-07-2023 Judge, Shimla. | 31-07-2023 |
| 11. | Sh. Yogesh Jaswal, Director, H.P. Judicial 01-08-2023 Academy, Shimla. | 01-08-2023 |
| 12. | Sh. R.K. Tomar, District and Sessions Judge, Mandi. | 01-05-2025 |
| 13. | Sh. Vikas Bhardwaj, Registrar (Vigilance),High Court of H.P., Shimla. | 01-10-2024 |
| 14. | Sh. Bhuvnesh Awasthi, District and Sessions Judge, Hamirpur. | 01-10-2023 |
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st January, 2025
No. HHC/GAZ/1-15/73-V.—Pursuant to the Himachal Pradesh Government Notification No. Home B.B(2)4/2004 Val-V. dated 06-11-2024, the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to grant Selection Grade of Rs. 163030-219000 (J-6) to the following members of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges with effect from the date shown against their name and shall be called as "Selection Grade District Judges":—
| Sl. No. | Name of the Officer | Date of grant of Selection Grade |
| 1. | Sh. Padam Singh, District and Sessions Judge (Retired), r/o Vill. KheraChak, P.O. & Tehsil, Nalagarh, District Solan, H.P-174101. | 01-01-2020 |
| 2. | Sh. Prem Pal Ranta, District and Sessions Judge (retired). Ranta Home, Village Hori (Beolia), MauzaKawara, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P-171009. | 01-01-2020 |
| 3. | Sh. Dole Ram Thakur, District and Sessions Judge (retired), presently President District Consumer Commission, Una. | 01-01-2020 |
| 4. | Sh. Davinder Kumar, District and Sessions Judge, Shimla. | 01-01-2020 |
| 5. | Sh. Yogesh Jarwal, Director, H.P. Judicial Academy, Shimla. | 01-01-2020 |
| 6. | Sh. Bahadur Singh, District and Sessions Judge (retired), Prem Building, Shakti Nagar, Solan, Jaunaji Road, Solan, Teh. & Distt. Solan, H.P.- 173212. | 01-01-2020 |
| 7. | Sh. Pradeep Singh Samyal, District and Sesaions Judge (retired), r/oV.P.O. Dart. Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. | 01-01-2020 | ||
| 8. | Sh. R.K. Tomar, District and Sessions Judge, Mandi. | 01-012020 | ||
| 9. | Sh. Vikas Bhardwaj, Registrar (Vigilance), High Court of H.P. Shimla. | 01-01-2020 | ||
| 10. | Sh. Bhuvnesh Awasthi, District and Sessions Judge, Hamirpur. | 01-01-2020 | ||
| 11. | Sh. Ajay Mehta, District and Sessions Judige (Forests), Shimla. | 01-04-2020 | ||
| 12. | Sh. Pune Ram, District and Sessions Judge (retired), r/o Village & Post Office Karjan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. | 01-05-2020 | ||
| 13. | Sh. Rajeev Bali, District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala. | 01-07-2021 | ||
| 14. | Sh. Pawanjit Singh, District and Sessions Judge (retired), Apartment No. 690/UGF. Omaxe Cassia, P.O. Mullanpur, District Mohali-140901. | 01-07-2021 | ||
| 15. | Sh. Sharadh Kumar Lagwal. LR-cum- Secretary (Law) to the Government of H.P. Shimla. | 01-08-2021 | ||
| 16. | Sh Paras Doger, Registrar Judicial), High Court of H.P. Shimla. | 01-09-2021 | ||
| 17. | Sh. Janwant Singh, District and Sessions Judge, Chamba | 01-02-2022 | ||
| 18. | Ms. Jyusana S Dadhwal, Principal Judge Family Court. Kangra at Dharamshala. | 01-04-2022 | ||
| 19. | Sh. Malan Kumar, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr. | 16-08-2022 | ||
| 20. | Sh. Hans Raj, District and Sessions Judge, Sirmaur District at Nahan. | 16-08-2022 | ||
| 21. | Sh. Barinder Thakur, Register (GAD, JB & Protocol), High Court of H.P. Shimla. | 28-09-2022 | ||
| 22. | Sh. Krishan Kumar. District and Sessions Judge (retired), RaghavCornage below Children Park. Sanjault, Shimla-6. | 10-12-2022 | ||
| 23. | Sh. Aman Sood, Registrar (Admn, I.T. & Rules), High Court of H.P., Shimla. | 18-12-2022 | ||
| 24. | Ms. Preeti Thakur, Chairman, H.P. Waqf Tribunal. Dharamshala. | 01-02-2023 | ||
| 25. | Sh. Jia Lal Azad, District and Sessions Judge (retired), Village Roperi, P.O.Anni, Tehsil Anni, Distt. Kullu, H.P-172026. | 01-03-2023 |
| 26. | Ms. Aparna Sharma, District and Sessions Judge (retired), R/o Bal Kunj Below Senior Secondary School, Bhattakufar, Kamlanagar, Shimla. | 28-11-2023 |
| 27. | Ms. Anuja Sood, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla | 03-12-2023 |
| 28. | Sh. Naresh Kumar, District and Sessions Judge, Una. | 03-12-2023 |
| 29. | Sh. Nitin Kumar, Principal Judge, family Court, Mandi. | 01-05-2024 |
| 30. | MsParveen Chauhan, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal Kangra at Dharamshala. | 28-05-2024 |
| 31. | Sh. Vivek Sharma, Principal Judge, family Courts, Shimla. | 29-05-2024 |
| 32. | Sh. Ranjeet Singh, Member Secretary, H.P State Legal Services Authority, Shimla | 01.06-2024 |
| 33. | Sh. P.C. Rana District and Sessions Judge, Kullu. | 27-12-2024 |
| 34. | Sh. Harish Sharma, District and Sessions Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P. Shimla. | 27-12-2024 |
By order,
Sd/- Registrar General.
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग, (प्रारुप-8) विकास योजना विशेष क्षेत्र सराहन के प्रकाशन का नोटिस
तारीखः 3 फरवरी, 2025
संख्याः हिम/एस/डी/टी/पी/आर.पी.बी./वि.क्षे. सरहान/खण्ड-2/2017-20-57.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरहान के लिए विकास योजना साल 2015-2041 तक को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता हैं कि उक्त विकास योजना कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैः-
1. उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक), रामपुर बुशैहर-एवं- अध्य़क्ष, विषेश क्षेत्र सराहन जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।13007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 2. सहायक नगर योजनाकार, उपमण्डल नगर ग्राम योजना कार्यालय रामपुर बुशैहर- एवं- सदस्य सचिव, विषेश क्षेत्र सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. प्रधान, ग्राम पंचायत सराहन एवं प्रधान, ग्राम पंचायत, बोण्डा उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
उक्त विकास योजना की विशिष्टियां निम्नलिखित अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई हैं।
उक्त विकास योजना की बाबत यदि कोई आपेक्ष या सुझाव हैं तो उसे इस नोटिस के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक)- एवं-अध्य़क्ष, विषेश क्षेत्र सराहन जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश या सहायक नगर योजनाकार, उपमण्डल नगर एवम् ग्राम योजना कार्यालय रामपुर बुशैहर ए ंव सदस्य सचिव विषेश क्षेत्र सराहन जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को भेजी जाए।
अनुसूची
1. विद्यमान भू-उपयोग नक्शे
2. विकास योजना के उपबन्धों को सपष्ट करते हुए नक्शों और चार्टों द्वारा समर्थित वर्णनात्मक रिपोर्ट।
3. उप-मण्डल अधिकारी द्वारा यथा सुझाए गए विकास योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था 4. विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिए उपबन्ध और रीति, जिस में विकास की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेंगी, का कथन
5. लोक प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन की कीमत का अनुमानित प्राक्कलन और विकास योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित संकर्मों की लागात।
स्थानः- रामपुर
तारीखः-
हस्ताक्षरित/- (निशांत तोमर) उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) रामपुर-एवं-
अध्य़क्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सराहन जिला शिमला।
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
FORM-8
NOTICE OF PUBLICATION OF DEVELOPMENT PLAN OF SARAHAN
SPECIAL AREA
Dated the 3rd February, 2025
No. HIM/SDTP RPB/SADA- SARAHAN /Vol-II/2017-20-57.—In exercise of the power vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning13008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 Act, 1977 the Development Plan of Sarahan Special Area, 2015-2041 is hereby Published and the Notice is given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:— 1. The Sub Divisional Magistrate (Civil), Rampur-cum- Chairman, Special Area Development Authority, Sarahan District Shimla, Himachal Pradesh.
2. Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town planning office, Rampur Bushahr -cum- Member Secretary, Special Area Development Authority, Sarahan District Shimla, Himachal Pradesh.
3. The Pradhan, Gram Panchyat Sarahan and Bonda, Up-Tehsil Sarahan, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-172107.
The particulars of the said Development Plan (Draft) of Sarahan Special Area, 2015-2041 has been specified in the Schedule below.
If there be any objection or suggestion with respect to the said Development Plan of Sarahan Special Area, 2015-2041, it should be sent in writing to the Chairman, Special Area Development Authority, Sarahan-cum-Sub Divisional Magistrate (Civil), Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh or to the Member Secretary, Special Area Development Authority-cum-Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town planning office, Rampur Bushahr District Shimla, Himachal Pradesh within thirty (30) days from the date of Publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
SCHEDULE
1. The Existing Land Use Maps
2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the Development Plan.
3. The phasing of implementation of the Development Plan as suggested by the Chairman.
4. The provisions for enforcing the Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.
5. The provisions to acquire land for public purposes involved in the implementation of the Development Plan.
Place: Rampur
Date : 03-02-2025
Sd/-
(NISHANT TOMAR)
Sub Divisional Magistrate (Civil), Rampur-cum-
Chairman,
Special Area Development Authority-
Sarahan,District Shimla.
13009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946जल शक्ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 जनवरी, 2025
संख्याः जे0एस0वी0-बी (एफ)5-2/2025.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बडा़गांव, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना पाली सिलग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न पैरा-4 में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में समाहर्ता, लो0 नि0 विभाग, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | मुहाल | खसरा नं0 | क्षेत्र (रकबा बीघा में) |
| मण्डी | पधर | बड़ागांव | 1139/629/1 | 00-11-10 |
| कुल | 00-11-10 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति)।
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जल शक्ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 जनवरी, 2025
संख्याः जे0एस0वी-बी (एफ)5-1/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव/मौजा भुरजनी, उप-तहसील दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना दसेरन में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न पैरा-4 में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 13010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में समाहर्ता, लो0 नि0 विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव/मौजा | खसरा नं0 | क्षेत्र (रकबा बीघा मे ं) |
| सोलन | उप-तहसील दाड़लाघाट, तहसील अर्की | भुरजनी (240) | 191 | 00-16-00 |
| 193/1 | 00-15-00 | |||
| कुल | 01-11-00 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
शान्ती देवी पत्नी तिलक सिंह, गांव मुगला, डा0 हरदासपूरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में शान्ती देवी पत्नी तिलक सिंह, गांव मुगला, डा0 हरदासपूरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे पति नामक तिलक सिंह की मृत्यु दिनांक 22-09-2004 को तरलोचन महादेव नामक स्थान पर हुई है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे पति की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त तिलक सिंह पुत्र अमर सिंह, गांव मुगला, डा0 हरदासपूरा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर13011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अभिषेक कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, गांव लेच, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में अभिषेक कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, गांव लेच, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे पिता नामक कुलदीप सिंह की मृत्यु दिनांक 02-12-2003 को गैहरा नामक स्थान पर हुई है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे पिता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कुलदीप सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
पूजा देवी पुत्री इसरो, गांव नुखनाडी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में पूजा देवी पुत्री इसरो, गांव नुखनाडी, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 07-05-1977 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मैहला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मैहला को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी पूजा देवी पुत्री इसरो, गांव नुखनाडी, डा0 मैहला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
साबो पुत्र बजीरु, निवासी गांव लेच, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में साबो पुत्र बजीरु, निवासी गांव लेच, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-05-1966 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लेच के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लेच को दिये जावें।13013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त साबो पुत्र बजीरु, निवासी गांव लेच, डा0 गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
रेखा पुत्री मोती राम, गांव लापो, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रेखा पुत्री मोती राम, गांव लापो, डा0 कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-10-1980 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कूंर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कूंर को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेखा पुत्री मोती राम, गांव लापो, डा0 कूंर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूंर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
राकेश कुमार पुत्र चैहंखा राम, गांव बलौथा, डा0 कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में राकेश कुमार पुत्र चैहंखा राम, गांव बलौथा, डा0 कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक कुमारी अंतरा का जन्म दिनांक 22-09-2009 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कुमारी अंतरा पुत्री राकेश कुमार, गांव बलौथा, डा0 कुनेड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
पुतलो देवी पुत्री मांगो राम, गांव डिभर, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में पुतलो देवी पुत्री मांगो राम, गांव डिभर, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-12-1967 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किलोड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें।13015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी पुतलो देवी पुत्री मांगो राम, गांव डिभर, डा0 किलोड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
गीतो पुत्री बलदेव, गांव चलाथरा, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में गीतो पुत्री बलदेव, गांव चलाथरा, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-02-1979 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मैहला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मैहला को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी गीतो पुत्री बलदेव, गांव चलाथरा, डा0 मैहला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
आंचल कुमार पुत्र निधिया राम, गांव धारना, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में आंचल कुमार पुत्र निधिया राम, गांव धारना, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-06-2006 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी आंचल कुमार पुत्र निधिया राम, गांव धारना, डा0 बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अनिता कुमारी पत्नी राकेश कुमार, गांव लोथल, डा0 चूडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में अनिता कुमारी पत्नी राकेश कुमार, गांव लोथल, डा0 चूडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की का जन्म दिनांक 01-02-2016 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की नामक ईशानी ठाकुर की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लोथल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लोथल को दिये जावें।13017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी ईशानी ठाकुर पुत्री राकेश कुमार, गांव लोथल, डा0 चूडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
प्रिथी चन्द पुत्र ठाकर दास, गांव मगलेरा, डा0 बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में प्रिथी चन्द पुत्र ठाकर दास, गांव मगलेरा, डा0 बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की का जन्म दिनांक 07-09-1988 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की नामक भारती देवी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी भारती देवी पुत्री प्रिथी चन्द पुत्र ठाकर दास, गांव मगलेरा, डा0 बन्दला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
निमो पुत्री दगधी, गांव थल्ला, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में निमो पुत्री दगधी, गांव थल्ला, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 08-06-1976 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त निमो पुत्री दगधी, गांव थल्ला, डा0 खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
सुमित्रा पुत्री जालम सिंह, गांव तागी, डा0 सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में सुमित्रा पुत्री जालम सिंह, गांव तागी, डा0 सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1973 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।13019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी सुमित्रा पुत्री जालम सिंह, गांव तागी, डा0 सुनारा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
शिला पुत्री जर्म सिंह, गांव साहलूंई, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में शिला पुत्री जर्म सिंह, गांव साहलूंई, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 19-09-1978 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी शिला पुत्री जर्म सिंह, गांव साहलूंई, डा0 बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
आत्मा राम पुत्र मचलू, निवासी गांव मौऊआ, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में आत्मा राम पुत्र मचलू, निवासी गांव मौऊआ, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-04-1978 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किलोड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी आत्मा राम पुत्र मचलू, निवासी गांव मौऊआ, डा0 किलोड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
गुडो पुत्री हंस, गांव थरोडू, डा0 ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में गुडो पुत्री हंस, गांव थरोडू, डा0 ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 30-08-1986 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ब्रेही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत ब्रेही को दिये जावें।13021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी गुडो पुत्री हंस, गांव थरोडू, डा0 ब्रेही की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, exercising the Powers of
Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)
In Ref. :
Naresh Kumar s/o Late Sh. Chaman Lal and Sushma Devi d/o Babu Ram
Versus
General Public
Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.
An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received from Naresh Kumar DOB: 07-09-1986 s/o Late Sh. Chaman Lal, r/o Village Sai Da Lahar, P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) Pincode-176107 and Sushma Devi DOB: 12-01-1995 d/o Sh. Babu Ram, r/o VPO Ahju, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) Pin-175032 on 27-11-2024 at Vill. Sai Da Lahar, P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code-176107. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 28-02-2025 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer Dheera, Sub-Division
Dheera, District Kangra (H.P.).
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समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 1/CN of 2025 मजरुआ : 06-01-2025 तारीख पेशी : 15-02-2025 मौजा :- छोऊ भोगर
प्रार्थिया श्रीमती पबिता देवी पत्नी गोपाल सिंह, निवासी क्यारिक, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।13022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये नाम दुरुस्ती मौजा छोऊ भोगर, तहसील ददाहू।
प्रार्थिया श्रीमती पबिता देवी पत्नी गोपाल सिंह, निवासी क्यारिक, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका वास्तविक नाम पबिता है जोकि उसके अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौजा छोऊ भोगर के खाता खतौनी नं0 133/261 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम त्रुटिवश गुड्डी पुत्री झकलू दर्ज है जोकि गलत है। दावा किया गया है कि गुड्डी उसका नाम बोलचाल में प्रचलित नाम है जोकि राजस्व रिकार्ड में दौरान इंतकाल तस्दीक दर्ज हो गया जिसे नियमानुसार दुरुस्त कर पबिता किया जाना उचित व आवश्यक है।
सेहतनाम के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपाि व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-02-2025 को सहायक समाहर्ता ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 6/13(3) of 2024 मजरुआ : 18-09-2024 तारीख पेशी : 27-02-2025 प्रार्थिया श्रीमती रीना कुमारी पुत्री श्री श्याम दा, निवासी नेहर स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).
प्रार्थिया श्रीमती रीना कुमारी पुत्री श्री श्याम दा व श्रीमती प्रभा देवी, निवासी नेहर स्वार, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया हैै कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 28-03-1985 को ग्राम पंचायत नेहर स्वार में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज न करवा सकी। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक हैै।
जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपाि व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 27-02-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।13023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 आज दिनांक 16-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/2025
दायर तिथि : 14-01-2025 अतरो देवी पुत्री मोहतू राम, निवासी ग्राम जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थिया श्रीमती अतरो देवी पुत्री मोहतू राम, निवासी ग्राम जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9253 दिनांक 18-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम अतरो देवी पुत्री मोहतू राम एवं जन्म तिथि 03-08-1961 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती भजनों देवी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में अतरो देवी पुत्री मोहतू राम, निवासी ग्राम जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : 02/2025
दायर तिथि : 14-01-2025 दया देवी पुत्री चेत राम, निवासी ग्राम शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थिया श्रीमती दया देवी पुत्री चेत राम, निवासी ग्राम शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9252 दिनांक 18-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम दया देवी पुत्री चेत राम एवं जन्म तिथि 01-07-1962 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिल्ला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती तुलसा देवी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती दया देवी पुत्री चेत राम, निवासी ग्राम शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : 03/2025
दायर तिथि : 14-01-2025 उदिया पुत्र दिवडू, निवासी ग्राम धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।13025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 प्रार्थी उदिया पुत्र दिवडू, निवासी ग्राम धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9254 दिनांक 18-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम उदिया पुत्र दिवडू एवं जन्म तिथि 18-10-1964 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पौक्का के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती सैना देवी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री उदिया पुत्र दिवडू, निवासी ग्राम धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : /2025
श्री निक्की पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी नारायणगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री निक्की पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी नारायणगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-4806, दिनांक 05-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी पुत्रियां जिनका नाम मुसकान है की जन्म तिथि 07-03-2018 है व रूकसार पुत्री निक्की की जन्म तिथि 18-10-2019 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्रियों की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता 13026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में मुसकान व रूकसार पुत्रियां निक्की, निवासी नारायणगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 24-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री दयाराम ठाकुर पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम शामरा, डा0 बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थी श्री दयाराम ठाकुर पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम शामरा, डा0 बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम दया राम के स्थान पर दयाराम ठाकुर दुरुस्त करवाने बारे आग्रह किया है। प्रार्थी उपरोक्त के बाकि सभी दस्तावेजात में उसका नाम दयाराम ठाकुर है जबकि उसकी सेवा पुस्तिका में उसका नाम दया राम दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ छायाप्रति आधार कार्ड, ड्राईविन्ग लाईसेन्स, पैन कार्ड, वोटर कार्ड तथा ब्यान हल्फी आदि संलग्न कर इन सभी दस्तावेजात के आधार पर सही नाम की दुरुस्ती करवाकर दया राम के स्थान पर दयाराम ठाकुर दर्ज करवाने बारे आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा एक माह के भीतर मिति 28-02-2025 से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में इस अदालत में उपस्थित आकर अपना लिखित उजर व एतराज प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर वादी के आवेदन पर उनका नाम दया राम के स्थान पर दयाराम ठाकुर दुरुस्त कर दर्ज कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 21-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इश्तहार अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 01/2025
तारीख मरजुआ : 04-01-2025 श्रीमती सेवता देवी पुत्री चेतराम, निवासी ग्राम व डा0 डिम्बर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 बनाम
आम जनता
इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।
श्रीमती सेवता देवी पुत्री चेतराम, निवासी ग्राम व डा0 डिम्बर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत डिम्बर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया गया है कि उनका जन्म घर पर ही हुआ, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नही करा सकी। उनके अनुसार उनका जन्म दिनांक 12-11-1952 को हआ है। सायला ने ग्राम पंचायत डिम्बर के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सेवता देवी पुत्री चेतराम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डिम्बर में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत डिम्बर को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-01-2025 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision Pending for 23-2-2025 06-01-2025 02/2025
Smt. Tito Devi d/o Sh. Sant Ram Presently w/o Sh. Het Ram, r/o Village Thandu, Post . .Applicant. Office Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Tito Devi d/o Sh. Sant Ram Presently w/o Sh. Het Ram, r/o Village Thandu, Post Office Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 30-05-1982 at Village Thandu, Post Office Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Kot Beja, Tehsil Kasauli within stipulated period.
13028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Kot-Beja, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth and deaths records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Tito Devi d/o Sh. Sant Ram Presently w/o Sh. Het Ram may submit their objections in writing in this court on or before 23-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
___________
Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision Pending for 23-2-2025 06-01-2025 03/2025
Smt. Usha Devi d/o Sh. Hari Singh Presently w/o Sh. Tika Ram, r/o Village Chharol, Post . .Applicant. Office Kot, Tehsil Kasauli, District Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Usha Devi d/o Sh. Hari Singh Presently w/o Sh. Tika Ram, r/o Village Chharol, Post Office Kot, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 26-01-1974 at Village Anji Ghatti, Post Office Malera, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Jadla, Tehsil Kasauli within stipulated period.
Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Jadla, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth and deaths records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Usha Devi d/o Sh. Hari Singh Presently w/o Sh. Tika Ram may submit their objections in writing in this court on or before 23-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
13029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision Pending for 23-2-2025 21-01-2025 04/2025
Smt. Rekha Devi w/o Sh. Om Prakash, r/o Village Sherla, Post Office Jabli, Tehsil Kasauli, . .Applicant. District Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Rekha Devi w/o Sh. Om Prakash, r/o Village Sherla, Post Office Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter Lata Devi was born on 10-07-2015 at Village Sherla, Post Office Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli within stipulated period.
Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli, for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Lata Devi d/o Sh. Om Prakash may submit their objections in writing in this court on or before 23-02-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date. Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
___________
Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision Pending for 23-2-2025 04-01-2025 01/2025
Sh. Shankar Lal s/o Jagat Ram, r/o Village Chhalyana, Post Office Jagit Nagar, Tehsil . .Applicant. Kasauli, District Solan H.P.
Versus
13030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 General Public . .Respondent.Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Shankar Lal s/o Jagat Ram, r/o Village Chhalyana, Post Office Jagit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 13-12-1974 at Village Chhalyana, Post Office Jagit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but his date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli within stipulated period.
Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Shankar Lal s/o Jagat Ram may submit their objections in writing in this court on or before 23-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
________
Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)
Case No. Date of Institution Date of Decision 1/2025 23-01-2025 22-02-2025
Sh. Rattan Chand s/o Sh. Bohru Ram, r/o Village Dugnu, P. O. Dhundan, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
PROCLAMATION
Sh. Rattan Chand s/o Sh. Bohru Ram, r/o Village Dugnu, P. O. Dhundan, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on13031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 15-05-1967 at Village Dugnu, P. O. Dhundan, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Dhundan, Tehsil Arki, District Solan H.P. as per the Non availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration,Gram Panchayat Dhundan, Tehsil Arki.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth event of Sh. Rattan Chand may submit their objections in writing in this office on or before 22-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.
Given under my hand and seal of this office on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (YADVINDER PAUL, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H.P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Smt. Reeta w/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Namhol, Post Office Kunihar, Tehsil Arki, . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Smt. Reeta w/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Namhol, Post Office Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her date of birth i.e. 03-02-1977 and place of birth is at r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jabal Jamrot, Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Reeta w/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Namhol, Post Office Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-02-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
13032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2025.Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Tarun Sharma s/o Late Shri Romesh Dutt Sharma, r/o House No. 21, Power House . .Applicant. Road Saproon Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Tarun Sharma s/o Late Shri Romesh Dutt Sharma, r/o House No. 21, Power House Road Saproon Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her date of death of Late Smt. Madhurima w/o Late Shri Romesh Dutt Sharma i.e. 13-11-2013 and place of death is at near Mohan Park Solan, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of death could not be entered in the record of M.C. Solan,Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death i.e. 13-11-2013 of Late Smt. Madhurima w/o Late Shri Romesh Dutt Sharma may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
13033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Bhim Bahadur s/o Shri Bhoj Bahadur, permanent r/o Village Rampur, District Dang, . .Applicant. NEPAL
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Bhim Bahadur s/o Shri Bhoj Bahadur, permanent, r/o Village Rampur, District Dang, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his child date of birth i.e. 26-01-2017 and place of birth is at r/o Village Nadoh, P.O. , Tehsil & District Solan (H.P.), but his child namely Samar date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan,Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Samar s/o Shri Bhim Bahadur & Smt. Shanti may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date. Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Smt. Kanchan d/o Shri Devender Kumar w/o Shri Surinder Kumar, r/o Village Kadhar, P.O. . .Applicant. Kotla, Tehsil & District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
13034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Smt. Kanchan d/o Shri Devender Kumar w/o Shri Surinder Kumar, r/o Village Kadhar, P.O. Kotla, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her child date of birth i.e. 14-09-2023 and place of birth is at r/o Village Kadhar, P.O. Kotla, Tehsil & District Solan (H.P.), but his child namely Manya Kashyap date of birth could not be entered in the record of G.P. Mashiwar, Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Manya Kashyap d/o Shri Surinder Kumar & Smt. Kanchan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Balak Ram son of Shri Savan Ram, r/o Village Kanana, Post Office Pratha, Tehsil & . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Balak Ram son of Shri Savan Ram, r/o Village Kanana, Post Office Pratha, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned13035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her child date of birth i.e. 01-04-1976 and place of birth is at r/o Village Kanana, P.O. Pratha, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of G.P. Neri-Kalan, Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Balak Ram s/o Shri Savan Ram & Smt. Leela Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Harvinder Singh s/o Shri Raghuveer Singh, r/o Village Rahon, P.O. Ghatti, Tehsil & . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Harvinder Singh s/o Shri Raghuveer Singh, r/o Village Rahon, P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his date of birth i.e. 23-03-1964 and place of birth is at r/o Village Rahon, P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of G.P. Saproon, Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Harvinder Singh s/o Shri Raghuveer Singh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
13036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Smt. Sunita w/o Shri Raju, permanent r/o Village Sodiyar, Ward No. 17, District Dang, . .Applicant. Gablish, NEPAL
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Smt. Sunita w/o Shri Raju, permanent r/o Village Sodiyar, Ward No. 17, District Dang, Gablish, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her child date of birth i.e. 29-11-2011 and place of birth is at r/o Housing Board Colony, Phase-2, P.O. , Tehsil & District Solan (H.P.) but her child namely Jagdish date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan, Tehsil and District Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Jagdish son of Shri Raju & Smt. Sunita may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
13037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946In the Court of Shri Jagdish Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Chaman Lal s/o Late Shri Ram Pratap, r/o Village & Post Office Surajpur, Tehsil . .Applicant. Baddi, District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,
2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Chaman Lal s/o Late Shri Ram Pratap, r/o Village & Post Office Surajpur, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his date of birth i.e. 17-03-2009 and place of birth is at r/o Trimurti Bhawan, near Govt. Primary School Saproon Solan, Tehsil & District Solan (H.P.), but her child namely Diljeet Singh date of birth could not be entered in the record of G.P. Saproon, Tehsil & Distt. Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Daljeet Singh s/o Shri Chaman Lal & Smt. Rita Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of January, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGDISH SHARMA), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)
जोगिन्दर सिंह पुत्र देस राज, वासी महाल चौकाठ, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत किये जाने दर्ज मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल कागजात माल। 13038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 जोगिन्दर सिंह पुत्र देस राज पुत्र फैली राम उर्फ ख्याली राम, वासी महाल चौकाठ, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पिता जी देस राज पुत्र श्री फैली राम उर्फ ख्याली राम दिनांक 04-04-2008 को पीपलू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) से लापता हो गए थे जिनके जिन्दा व मृत होने बारे आज दिन तक कोई सूचना प्राप्त न हुई है। उनके लापता होने बारे दिनांक 07-04-2008 को पुलिस स्टेशन बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) में उनके चाचा लेख राज द्वारा देस राज के नाम से लापता होने की रपट दर्ज करवाई गई है जिसका नं0 824/5A है। चूंकि देस राज को लापता हुए 16 वर्ष से ऊपर समय हो चुका है व लापता देस राज के पुत्र जोगिन्दर सिंह स्वयं व अपनी माता श्रीमती शीला देवी पत्नी देस राज व बहन सुमना देवी पुत्री देस राज के नाम पर देस राज की भूमि का इन्तकाल करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को देस राज पुत्र फैली राम उर्फ ख्याली राम, वासी महाल चौकाठ, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) का मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल कागजात माल चगंर (खेवट नं0 319, 309, 317, 242 जमाबन्दी वर्ष 2021-22) उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करने बारे कोई एतराज/आपाि हो तो वह निर्धारित आगामी पेशी दिनांक 14-02-2025 से पूर्व या पेशी वाले दिन इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी के हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल कागजात माल कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री हरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह, निवासी गांव अन्दौरा अप्पर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 2. श्रीमती अंजली पुत्री राजू, निवासी गांव पूह, तहसील पूह, जिला किनौर, (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री हरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह, निवासी गांव अन्दौरा अप्पर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अंजली पुत्री राजू, निवासी गांव पूह, तहसील पूह, जिला किनौर, (हि0प्र0) के साथ दिनांक 06-04-2024 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अन्दौरा अप्पर के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।13039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री साहिल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव अन्दौरा निचला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती पल्लवी शर्मा पुत्री प्रवीन कुमार, निवासी गांव टकौली, डा0 चुआर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री साहिल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव अन्दौरा निचला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पल्लवी शर्मा पुत्री प्रवीन कुमार, निवासी गांव टकौली, डा0 चुआर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 17-10-2023 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अन्दौरा निचला के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।13040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 07/2025 तारीख दायर : 13-01-2025 तारीख पेशी : 04-03-2025 सन्तोष कुमारी पुत्री राम दास, निवासी कुठार बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0। मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। सन्तोष कुमारी पुत्री राम दास, निवासी कुठार बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम सन्तोष कुमारी पुत्री राम दास है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल कुठारबीत में तोषा पुत्री राम दास दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख के महाल दुलैहड़ में तोषा उपनाम सन्तोष कुमारी पुत्री राम दास दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 27-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख पेशी : 01/B&D/T/U/2025 मृत्यु पंजीकरण 30-01-2025 04-03-2025
. . प्रार्थी। छतिस कुमार पुत्र गानी विन्द, वासी सम्भो विगुसराये (बिहार) हाल वासी गांव व डा0 अप्पर बसाल (झुगी झम्परी), तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण छतिस कुमार पुत्र गानी विन्द, वासी सम्भो विगुसराये (बिहार) हाल वासी गांव व डा0 अप्पर बसाल (झुगी झम्परी), तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके भाई उचित कुमार पुत्र गानी विन्द की मृत्यु दिनांक 26-09-2023 को ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर में हुई थी परन्तु यह मृत्यु पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।13041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 अतः इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 04-03-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Kiran Kumari w/o Vijay Kumar, r/o Village Ajhu,Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) have changed my name from Kiran Kumari to Kiran Bala.
KIRAN KUMARI
w/o Vijay Kumar,
r/o Village Ajhu,
Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ghanshyam s/o Prashotam, Village Ghat, P.O. Kalhani, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) in my Aadhar No. 4476 5181 9288 name Shyam Dev is wrongly entered correct name is Ghanshyam.
GHANSHYAM
s/o Prashotam,
Village Ghat, P.O. Kalhani,
Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Udam Chand s/o Sh. Gyan Chand, r/o Village Kaba-Dhar-Gora, P.O. Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Udam Chand to Udam Singh.
UDAM CHAND
s/o Sh. Gyan Chand,
r/o Village Kaba-Dhar-Gora, P.O. Kabakalan,
Tehsil & District Solan (H.P.).
13042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946CHANGE OF NAME
I, Kamla w/o Late Med Ram, r/o Village Palah, P.O. Chhausha, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that my name is Maina as entered in the revenue Records. Whereas in other Government documents my name is entered as Kamla. Whereas I intends to change my name as Maina instead of Kamla in Aadhar Card. All concerned please may note.
KAMLA
w/o Late Med Ram,
r/o Village Palah, P.O. Chhausha,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rakesh Kumar s/o Khem Chand, Village Holsu, P.O. Deogram, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my son called by three names as Baivhav Rana, Vaibhav Rana, and Vaibhab Rana, but correct name is Vaibhab Rana. All note it.
RAKESH KUMAR
s/o Khem Chand, Village Holsu,
P.O. Deogram, Tehsil Palampur,
District Kangra (H.P.).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 फरवरी, 2025
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-36/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) को दिनांक 07-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 23 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।13043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. भर्ती की पद्धति। 4. सेवा की शर्तें। 5. संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों का नियमितिकरण। 6. सेवा प्रसुविधाओं का विस्तार। 7. नियमों और आदेशों आदि की विधिमान्यता। 8. नियमों के स्तम्भ 10 में संशोधन। 9. अध्यारोही प्रभाव। 10. नियम बनाने की शक्ति। 11. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 12. निरसन और व्यावृत्तियां।
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2025 का अधिनियम संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 7 फरवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)
राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिए अधिनियम।
संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए विधि बनाने का उपबन्ध करता है;
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं;
भर्ती और प्रोन्नति नियमों में संविदा नियुक्तियों के आमेलन के मद्दे से नियुक्तियां लोेक सेवाओं के लिए नियुक्तियों के रूप में समझी जा रही हैं;
चूंकि संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवा शर्तें पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित करार के अनुसार विनियमित की जाती है अतः सरकारी कर्मचारियों को लागू विभिन्न सेवा नियम उन्हें लागू नहीं होते और इस प्रकार संविदा नियुक्तिधारी लोक सेवा का भाग नहीं है;
लोेक सेवाओं हेतु नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों और संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के हितों का सांमजस्य बैठाना अनिवार्य हो गया है;
अतः भर्ती और प्रोन्नति नियमों से संविदा पर नियुक्तियों को अपवर्जित करना समीचीन हो गया है। भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 है। 13044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (2) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाए, अभिप्रेत है;
(ख) ''विभाग'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;
(ग) ' 'सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(घ) ''सरकारी कर्मचारी'' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियमित आधार पर लोक सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है;
(ङ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना, अभिप्रेत है;
(च) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैै; और (छ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।
3. भर्ती की पद्धति.-- राज्य में लोक सेवाओं की सभी भर्तियां सेवा के नियमितिकरण द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या ऐसी रीति में की जाएंगी, जैसी विहित की जाए।
4. सेवा की शर्तें.--सरकारी कर्मचारी की सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाएं। 5. संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों का नियमितिकरण.--तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, नियम, अधिसूचना, सरकारी आदेश आदि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संविदा आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन, ऐसी रीति में नियमित किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।
6. सेवा प्रसुविधाओं का विस्तार.--(1) राज्य में यथा लागू विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमों के अधीन उपलब्ध सेवा प्रसुविधा, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम और अन्य सेवा प्रसुविधा यथा वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति आदि केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ही लागू होंगे।
(2) किसी सरकारी विभाग में कार्यरत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य में यथा लागू विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमों, के अधीन उपलब्ध सेवा प्रसुविधा, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम और अन्य सेवा प्रसुविधाओं यथा वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति आदि के लिए हकदार नहीं होगाः
परन्तु व्यक्ति अपनी सेवाओं की नियमितिकरण की तारीख से सेवा प्रसुविधाओं का हकदार होगाः परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित की गई है, वे भी वैसे ही नियमितिकरण की तारीख से सेवा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे जैसे कि उनकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमित की गई हाें;
परन्तु यह और भी कि ऐसे व्यक्तियों को नियमित सेवा के सिवाय पहले से दिए गए अन्य सेवा प्रसुविधा वापस लिए गए समझे जाएंगे।
7. नियमों और आदेशों की विधिमान्यता.--इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध के अधीन बनाए गए या प्रकाशित नियम, विनियम, जारी आदेश, निदेश या अधिसूचनाएं तथा किया गया न्यायनिर्णयन, जांच या कार्य जो सारतः उनके अनुकूल हो, केवल प्ररूप या किसी त्रुटि के कारण अवैध, शून्य या अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।13045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 8. नियमों के स्तम्भ 10 में संशोधन.-- 12 दिसंबर, 2003 को और से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के अन्त में किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश, विधि, नियम, अधिसूचना आदेश आदि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित भर्ती और प्रोन्नति नियमों के स्तम्भ संख्या 10 में ''संविदा आधार पर'' या ऐसे समरूप शब्द जिनका वही अर्थ है, शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर ''नियमितिकरण द्वारा'' शब्द सदैव प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे माना यह अधिनियम समस्त तत्त्विक समय पर किया गया थाः
परन्तु नियुक्तियां, यदि कोई संविदा के आधार पर पहले ही की गई है तो उन्हें नियमित किया जाएगा या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित हुआ समझ्ाा जाएगा।
9. अध्यारोही प्रभाव.--इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि, नियम, अधिसूचना आदि, यदि कोई है, में उनमें अन्तर्विष्ट असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
10. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
11. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होः
परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
12. निरसन और व्यावृत्तियां.-- (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए समस्त नियम या अधिसूचित अधिसूचनाएं जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है का एतद्द्वारा उनका निरसन किया जाता है।
(2) निरसन की बाबत हिमाचल प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए कोई नियम, विनिश्चय जारी की गई कोई अधिसूचना, नियम, आदेश, नियुक्ति, निर्णय, दिया गया कोई निदेश, अनुमोदन, प्राधिकार, स्वीकृति, किया गया कोई आवेदन, अनुरोध या की गई कोई बात इस विस्तार के सिवाए की कोई उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो सकेगा, प्रवृत्त रहेगा और उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो उसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया हो।13046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF
GOVERNMENT EMPLOYEES ACT, 2024
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Method of recruitment. 4. Conditions of service. 5. Regularisation of persons working on contract basis. 6. Extension of service benefits. 7. Validity of rules and orders, etc. 8. Amendment in Column 10 of the rules. 9. Overriding effect. 10. Power to make rules. 11. Power to remove difficulties. 12. Repeal and savings.
__________
Act No. 23 of 2025
THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF
GOVERNMENT EMPLOYEES ACT, 2024
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH FEBRUARY, 2025)
AN
ACT
to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed, to public
services in connection with the affairs of the State and matters connected therewith or incidental
thereto.
WHEREAS, article 309 of the Constitution provides for making law for regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the State;
AND WHEREAS, in the recruitment and promotion rules framed in exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution, the appointments on contract basis have also been included;
AND WHEREAS, on account of inclusion of contract appointments in the recruitment and promotions rules, these appointments are being treated as appointments to the public services;
AND WHEREAS, since, the service conditions of the persons working on contract basis are regulated as per the agreement signed between the parties, the various service rules applicable to13047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 the Government employees, are not applicable to them and as such the contract appointees are not part of public service;
AND WHEREAS, it is necessary to harmonise the interests of the persons appointed on regular basis to the public services and on contract basis;
NOW THEREFORE, it is expedient to exclude the contract appointments from the recruitment and promotion rules.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024.
(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) "Competent Authority" means an authority, as may be prescribed;
(b) "Department" means any Department of the Government of Himachal Pradesh;
(c) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(d) "Government employee" means a person appointed to the public services on regular basis;
(e) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and
(g) "State" means the State of Himachal Pradesh.
3. Method of recruitment.—All recruitments to the public services in the State shall be made by regularisation of services, or by promotion, or in the manner as may be prescribed.
4. Conditions of service.—The conditions of service of a Government employee shall be such, as may be prescribed.
5. Regularisation of persons working on contract basis.—Notwithstanding anything contained in any law, rule, notification, Government order etc. for the time being in force, the services of a person appointed on contract basis or on daily wage basis shall be regularised, in the manner and subject to fulfillment of such terms and conditions, as may be prescribed.
6. Extension of service benefits.—(1) The service benefits available under various Central Civil Services Rules, as applicable in the State, the Himachal Pradesh Civil Services Rules, and other service benefits such as, seniority, increment, promotion, etc. shall be applicable only to the employees appointed on regular basis.
13048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946(2) No person working in any Government Department, who has not been appointed as per the provisions of this Act and rules made thereunder on regular basis shall be entitled to service benefits available under the various Central Civil Services Rules, as applicable in the State, the Himachal Pradesh Civil Services Rules and other service benefits such as, seniority, increment, promotion etc.:
Provided that a person shall be entitled for service benefits only from the date of regularisation of his services:
Provided further that a person whose services have been regularised after 12th December, 2003 shall also be entitled to service benefits from the date of regularisation, as if their services have been regularised under the provisions of this Act:
Provided also that the service benefits already extended to the persons for the service other than regular service shall stand withdrawn.
7. Validity of rules and orders, etc.—No rule, regulation, order, direction, or notification made or published and no adjudication, inquiry or act done under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, which is substantially in consonance with the same, shall be deemed to be illegal, void or invalid only by reason of any defect or form.
8. Amendment in Column 10 of the rules.—Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court; law, rule, notification, order, etc., for the period commencing on and from 12th December, 2003 and ending on the date of commencement of this Act, in Column number 10 of the recruitment and promotion rules notified in exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the words "on contract basis", or such simlar words conveying the same meaning, wherever occurs, the words "by regularisation" shall be deemed to have always been substituted as if this Act had been in force at all material times:
Provided that the appointments, if any, already made on contract basis will be regularised or deemed to have been regularised under the provisions of this Act.
9. Overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistant therewith contained in any other law, rule, notification, etc., if any.
10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazatte), Himachal Pradesh; and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
11. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing difficulty:
13049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.
12. Repeal and savings.—(1) All rules, notifications, etc. made or notified in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, which are contrary to the provisions of this Act, are hereby repealed.
(2) Without prejudice to the provisions contained in the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 with respect to repeals, any rule made under the proviso to article 309 of the Constitution, any notification, rule, order, appointment, decision, direction, approval, authorisation, consent, application, request or thing made, issued, given or done except to the extent that a provision may be inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and shall have effect as if made under the corresponding provisions of this Act.
13050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।