राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
आदेश
शिमला-2, 5 फरवरी, 2025
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी.-ए(3)-5/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्याः 242-राजपत्र/2025-11-02-2025 (13065) 13066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-4/99, तारीख 10-09-2002 द्वारा हिमाचल प्रदेश के समस्त क्षेत्राें में (नगर निगमों, नगर परिषदाें, नगर पंचायतों और छावनी बोर्डाें की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के सिवाय) उक्त आदेश से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों को उक्त आदेश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया था और उक्त आदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित किया गया था;
और आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी.-ए(3)-1/2017, तारीख 08 फरवरी, 2021 के द्वारा उक्त आदेश के पैरा 1 के कुछ उपाबन्धों को संशोधित किया गया था;
और आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी.-ए(3)-5/2020, तारीख 28 अगस्त, 2023 द्वारा आदेश संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-1/2017 तारीख 08 फरवरी, 2021 में और संशोधन किए गए थे;
और आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी.-ए(3)-5/2020- तारीख 04.01.2025 और 17.01.2025 द्वारा आदेश संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-5/2020 तारीख 28 अगस्त, 2023 में और संशोधन किए गए थे;
और राज्य सरकार का सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पारिस्थितिकी, वन और वन्यजीव संरक्षण के रख-रखाव के हित में और किसानों के शोषण को रोकने के लिए तारीख 10 सितम्बर, 2002, 08 फरवरी, 2021 और 28 अगस्त, 2023, 4 जनवरी, 2025 और 17.01.2025 के उक्त आदेशों को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेशों में निम्नलिखित संशोधन करने का सहर्ष आदेश देते हैं, अर्थात् :--
संशोधन
पैरा-1 का संशोधन.--आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी-ए0(3)-5/2020 तारीख 17-01-2025 के तीसरे परन्तुक के नीचे वर्णित टिप्पण में "31-01-2025 तक पूर्ण हो गई हो।" चिन्ह, अंक और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः--
"और बर्बरिस रूट्स (काशमल) के मामले में कट-ऑफ डेट 15-02-2025 होगी।"
आदेश द्वारा,
कमलेश कुमार पंत, भा.प्र.से. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department order No. FFE-B-A(3)-5/2020- dated 5th February,
2025 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FOREST DEPARTMENT
ORDER
Shimla, the 5th February, 2025
No. FFE-B-A(3)-5/2020.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act,13067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 1978, had issued Order No. FFE-B-A(3)-4/99, dated 10.09.2002 for temporarily regulating, restricting and prohibiting throughout the areas in Himachal Pradesh (Except the areas falling within the limits of Municipal Corporation, Municipal Councils, Nagar Panchayats and Cantonment Boards) as specified in Schedule appended to the said order, the acts specified therein for a period of 30 years from the publication of the said order in Rajpatra, Himachal Pradesh and the said order was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 4th October, 2002;
And whereas, vide order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 8th February, 2021, some provisions of para-1 of the above orders were amended;
And whereas, vide Order No.FFE-B-A(3)-5/2020, dated 28th August, 2023, further amendments were made in the Order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 8th February, 2021;
And whereas, vide Orders No.FFE-B-A(3)-5/2020, dated 4th January, 2025 and 17-01-2025, further amendments were made in the Order No. FFE-B-A(3)-5/2020, dated 28th August, 2023;
And whereas, the State Government after due inquiry is satisfied that it is necessary and expedient to modify the said orders dated 10-09-2002, 8th February, 2021 and 28th August, 2023, 4th January,2025 and 17-01-2025 in the interest of maintenance of ecology, forest and wildlife conservation and for preventing the exploitation of farmers;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 4 read with Section 7 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said orders, namely:—
AMENDMENT
Amendment of Para 1.—In Note mentioned below third proviso of Order No. FFE-B- A(3)-5/2020, dated 17-01-2025, after the sign and figure 31-01-2025; the following words, signs and figures shall be inserted; namely :
"and in case of Berberis roots (Kashmal) the cut- off date shall be 15-02-2025."
By order, KAMLESH KUMAR PANT, IAS, Addl. Chief Secretary (Forest).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th January, 2025
No. HHC/GAZ/14-413/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 27 days earned leave w.e.f. 30-01-2025 to 25-02-2025 with permission to suffix Gazetted holiday falling on 26-02-2025 in favour of Ms. Geetika Yadav, Civil Judge-cum-JMFC-II, Una, H.P.
13068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946Certified that Ms. Geetika Yadav is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Geetika Yadav would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC-II, Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th January, 2025
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM-1, Una, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, In respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC-II. Una, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Geetika Yadav, Civil Judge-cum-JMFC-II, Una w.e.f. 30-01-2025 to 25-02-2025 with permission to suffix Gazetted holiday falling on 26-02-2025 or till she returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Kullu, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Banjar, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Karam Pratap Singh, Civil Judge-cum-JMFC, Banjar w.e.f. 03-02-2025 to 01-03-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
13069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 29th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge-III,Kangra at Dharamshala. H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge,Palampur. H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Dhiru Thakur, Additional District and Sessions Judge, Palampur w.e.f. 17-02-2025 to 06-03-2025 with permission to prefix winter vacation falling w.e.f. 07-02-2025 to 16-02-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM L&S at Kullu, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District & Sessions Judge, Kullu and Additional District & Sessions Judge, Kullu, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts w.e.f. 27-01-2025 to 01-02-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th January, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM-1, Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the13070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Sandeep Singh Sihag, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Shimla w.e.f. 17-02-2025 to 06-03-2025 with permission to prefix winter vacation falling w.e.f. 02-02-2025 to 16-02-2025 or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 1st February, 2025
No. TPT-A(4)-2/2018.— In continuation to this department Notification of even number dated 08-06-2023, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section 5(3) of the Road Transportation Corporation Act, 1950 is pleased to nominate Shri Ajay Verma, s/o Late Shri Harbans Lal Verma, Village Choti Halerh, Tanda Road, Distt. Kangra, Himachal Pradesh as Director of BoD's of Himachal Road Transport Corporation and appoint him as Vice-Chairman of the BoD's of the Corporation with immediate effect in the public interest.
Sd/- (R.D. NAZEEM, IAS), Additional Chief Secretary (Transport).
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 7th February, 2025
No. Home-C-(A)0(03)/2/2023 (E-139393).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the Himachal Pradesh Prison Manual-2021 notified vide Notification No. Home-C(B)3- 1/2018-Jails, dated 27-10-2021 with immediate effect as follows:—
1. This Manual may be called as the Himachal Pradesh Prison Manual (Second Amendment), 2025.
2. In the Himachal Pradesh Prison Manual, 2021 (hereinafter referred to as the said Manual), the definition of 'Habitual offender' under Chapter No 1 (Definitions), Sr. No. 17 is to be modified and replaced as under:—
13071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946"Habitual Offender":- "Habitual offender means a person who during any continuous period of five years, has been convicted and sentenced to imprisonment on more than two occasions on account of any one or more of the offences committed on different occasions and not constituting parts of same transaction, such sentence not having been reversed in appeal or review.
Provided that in computing the continuous period of five years referred to above, any period spent in jail either under sentence of imprisonment or under detention shall not be taken into account."
3. In the said Manual, after para 5.65, the following para shall be inserted, namely:—
"Prohibition of caste-based discrimination in Prisons and Correctional
Institutions"
5.66 It shall be strictly ensured that there is no discrimination/ classification/ segregation of prisoners on the basis of their caste.
5.67 It shall be strictly ensured that there is no discrimination of prisoners in allotment of any duty/work in prisons on the basis of their caste.
5.68 The provisions of 'The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013' shall have a binding effect even in Prisons and Correctional Institutions. Manual scavenging or hazardous cleaning of a sewer or a septic tank inside a prison shall not be permitted.
4. In the said Manual, in para 26.69 the following sentence shall be deleted/removed;—
"if there are no females of suitable caste for conservancy work, paid-sweepers
shall be taken into the enclosure in charge of warder and under the conditions
laid down in Paragraph 214."
5. The following provisions of entering caste, sect and denomination in the Column No. 5 of Register No. 1- Register of unconvinced Prisoners and the point No. 2 of the Register No.2 – Register of convicts, mentioned in para No. 33.06 (inspection of keeping registers) shall be deleted/removed.
No.1~ Register of unconvinced prisoners~
Column 5:~If Christian, the denominations, if Mohammedan, the sect; and If Hindu, the caste, should be entered
No. 2~ Register of convicts admitted~
(2) Religion- If a Christina, the denomination; a Mohammedan 'the sect'; or a Hindu, 'the Caste', should be given.
By order, ONKAR CHAND SHARMA, IAS, Addl. Chief Secretary (Home).
13072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946ब अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 15/NT/D/2025 तारीख दायरा : 30-01-2025 तारीख पेशी : 18-02-2025 किस्म मु0 : मृत्यु पंजीकरण
शीर्षक.--जनक राज पुत्र राँझा राम, निवासी गांव झरेट ठाकरां, डा0 झरेट जग्गियाँ, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी माता (कशो देवी) की मृत्यु गांव झरेट ठाकरां, डा0 झरेट जग्गियाँ, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 18-02-1986 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता हैै।
अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि 18-02-1986 को ग्राम पंचायत झरेट में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-02-2025 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की माता की मृत्यु तिथि 18-02-1986 को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित ग्राम पंचायत झरेट को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 16/NT/B/2024 तारीख दायरा : 30-01-2025 तारीख पेशी : 28-02-2025 किस्म मु0 : जन्म पंजीकरण
शीर्षक.--बिन्ाा देवी पुत्री बिशाखू राम राम, निवासी गांव सिम्बलपट, डा0 चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम13073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव सिम्बल पट, डा0 चोकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 10-03-1969 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म पंजीकरण तिथि ग्राम पंचायत चोकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चोकी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती हैै।
अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की माता की जन्म तिथि 10-03-1969 को ग्राम पंचायत चोकी में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2025 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की जन्म तिथि दिनांक 10-03-1969 को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित ग्राम पंचायत झरेट को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
सोम नाथ पुत्र परशोतम दास
बनाम
समस्त जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री सोम नाथ पुत्र परशोतम दास, वासी महाल त्रिपल, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने अपने जन्म को ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 21-04-1977 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव त्रिपल, तहसील हरिपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस/इश्तहार द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के जन्म को ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 28-02-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0ः /NT/25
Raju Adhikari s/o Man Bahadur Adhikari, r/o Near Post Office W. No. 3, V.P.O. Mcleodganj Jogiwara Road, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Raju Adhikari s/o Man Bahadur Adhikari, r/o Near Post Office W. No. 3, V.P.O. Mcleodganj Jogiwara Road, Tehsil Dharamshala, District Kangra ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 17-09-2013 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Rakshit Adhikari s/o Raju Adhikari पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 17-09-2013 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/25
Deepak Kumar s/o Sandhu Ram, r/o Village Balla, P.O. Rakh, Dharamshala
V/s
General Public
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
Deepak Kumar s/o Sandhu Ram, r/o Village Balla, P.O. Rakh, Dharamshala ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे दादा की मृत्यु दिनांक 20-07-1970 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियाें को सूचित किया जाता है कि यदि13075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 किसी को Murli Ram s/o Gagel, r/o Gamru की मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु दिनांक 20-07-1970 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 1/2025 आगामी पेशी : 22-02-2025 श्री यशपाल पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी गांव बनैहणी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्री यशपाल पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी गांव बनैहणी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-05-1985 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 08-05-1985 दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को लिखित में पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-02-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 08-05-1985 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। 13076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
Case No : 18/2025
Date of hearing : 22-02-2025 श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री खडक बहादुर, निवासी गांव मोशवरा, डा0 व तहसील बारहविशय, जिला सिंधुपालचौक, नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 जिभि, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दरख्वास्त बगर्ज जारी फरमाए जाने हदायत दर्ज किए जाने तारीख जन्म।
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी द्वारा इस अदालत में जेरे धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्रार्थी की बेटी नैनिका तमांग की जन्म तिथि 06-03-2020 का पंजीकरण ग्राम पंचयत खाडागाड, विकास खण्ड बन्जार के अभिलेख में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस उद्घोषणा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 22-02-2025 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन अपनी-अपनी सहमति एवं आपाि व्यक्त करें, अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में यथोचित आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती सरिता देवी पुत्री श्री शिव चन्द हाल पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव गोजरा, डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सरिता देवी पुत्री श्री शिव चन्द हाल पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव गोजरा, डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 21-05-1984 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है, इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, ग्राम पंचायत गोजरा व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई13077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 गई तथा पाया गया कि श्रीमती सरिता देवी पुत्री श्री शिव चन्द की जन्म तिथि 21-05-1984 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती सरिता देवी पुत्री श्री शिव चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 09-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 01-XII/2024 प्रस्तावना तिथि : 29-01-2024 तारीख फैसला : 09-01-2025 श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त जेर दफा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बराये राजस्व कागजात माल मुहाल जगोटी में दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थिया रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत अदालत हजा में दरख्वास्त मय शपथ पत्र व राजस्व अभिलेख दायर करके निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल थली जांगला में प्रार्थिया का नाम रीतू दर्ज हुआ है जो गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला है। अब वह उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम रीतू से दुरुस्त कर रीता देवी करवाना चाहती है क्योंकि ग्राम पंचायत जांगला के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थिया का नाम रीता देवी है। प्रार्थिया से प्राप्त दरख्वास्त में दिए गए तथ्यों की छानबीन गिरदावर कानूनगो जांगला के माध्यम से कारवाई गई। गिरदावर कानूनगो ने मौका/रिकार्ड करने के बाद उपरोक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टी रीतू पुत्री प्रमोद सिंह की बजाए रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह दर्ज करने की सिफारिश की है।
बाद प्राप्ति रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो निचार, नियंत्रण मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0 प्र0 शिमला-05 को राजपत्र में इश्तहार प्रकाशन हेतु भेजकर इस इश्तहार की रुह से आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि महाल थली जांगला, उप-तहसील जांगला में रीतू के स्थान पर रीता देवी इन्द्राज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-02-2025 से पूर्व या 22-02-2025 को सायं 5.00 बजे तक अदालत हजा में अपना उजर व एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व प्रार्थिया का नाम रीता देवी उर्फ रीतू पुत्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 13078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 01-XII/2024 प्रस्तावना तिथि : 29-01-2024 तारीख फैसला : 09-01-2025 श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त जेर दफा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बराये राजस्व कागजात माल मुहाल जगोटी में दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थिया रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत अदालत हजा में दरख्वास्त मय शपथ पत्र व राजस्व अभिलेख दायर करके निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल थली जांगला में प्रार्थिया का नाम रीतू दर्ज हुआ है जो गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला है। अब वह उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम रीतू से दुरुस्त कर रीता देवी करवाना चाहती है क्योंकि ग्राम पंचायत जांगला के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थिया का नाम रीता देवी है। प्रार्थिया से प्राप्त दरख्वास्त में दिए गए तथ्यों की छानबीन गिरदावर कानूनगो जांगला के माध्यम से कारवाई गई। गिरदावर कानूनगो ने मौका/रिकार्ड करने के बाद उपरोक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टी रीतू पुत्री प्रमोद सिंह की बजाए रीता देवी पुत्री श्री प्रमोद सिंह दर्ज करने की सिफारिश की है।
बाद प्राप्ति रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो निचार, नियंत्रण मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0 प्र0 शिमला-05 को राजपत्र में इश्तहार प्रकाशन हेतु भेजकर इस इश्तहार की रुह से आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि महाल थली जांगला, उप-तहसील जांगला में रीतू के स्थान पर रीता देवी इन्द्राज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-02-2025 से पूर्व या 22-02-2025 को सायं 5.00 बजे तक अदालत हजा में अपना उजर व एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व प्रार्थिया का नाम रीता देवी उर्फ रीतू पुत्री प्रमोद सिंह, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।13079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 ब अदालत श्री ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 07-XII/2024 प्रस्तावना तिथि : 13-06-2024 तारीख फैसला : 06-01-2025 श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त जेर दफा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बराये राजस्व कागजात माल मुहाल जगोटी में दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत अदालत हजा में दरख्वास्त मय शपथ पत्र व राजस्व अभिलेख दायर करके निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल जगोटी में प्रार्थी का नाम बृज मोहन दर्ज हुआ है जो गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला है। अब वह उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर मोहन लाल करवाना चाहता है क्योंकि ग्राम पंचायत डिस्वाणी के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम मोहन लाल है। प्रार्थी से प्राप्त दरख्वास्त में दिए गए तथ्यों की छानबीन गिरदावर कानूनगो मसली के माध्यम से कारवाई गई। गिरदावर कानूनगो ने मौका/रिकार्ड करने के बाद उपरोक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टी बृज मोहन पुत्र गोकला नन्द के बजाए मोहन लाल पुत्र श्री गोकाला नन्द दर्ज करने की सिफारिश की है। बाद प्राप्ति रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो मसली, नियंत्रण मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0 प्र0 शिमला-05 को राजपत्र में इश्तहार प्रकाशन हेतु भेजकर इस इश्तहार की रुह से आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि महाल जगोटी, उप-तहसील जांगला में बृज मोहन के स्थान पर मोहन लाल इन्द्राज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-02-2025 से पूर्व या 22-02-2025 को सायं 5.00 बजे तक अदालत हजा में अपना उजर व एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व प्रार्थी का नाम मोहन लाल उर्फ बृज मोहन पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 07-XII/2024 प्रस्तावना तिथि : 13-06-2024 तारीख फैसला : 06-01-2025 श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त जेर दफा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बराये राजस्व कागजात माल मुहाल जगोटी में दुरुस्ती करने बारे। 13080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत अदालत हजा में दरख्वास्त मय शपथ पत्र व राजस्व अभिलेख दायर करके निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल जगोटी में प्रार्थी का नाम बृज मोहन दर्ज हुआ है जो गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला है। अब वह उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर मोहन लाल करवाना चाहता है क्योंकि ग्राम पंचायत डिस्वाणी के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम मोहन लाल है। प्रार्थी से प्राप्त दरख्वास्त में दिए गए तथ्यों की छानबीन गिरदावर कानूनगो मसली के माध्यम से कारवाई गई। गिरदावर कानूनगो ने मौका/रिकार्ड करने के बाद उपरोक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टी बृज मोहन पुत्र गोकला नन्द के बजाए मोहन लाल पुत्र श्री गोका नन्द दर्ज करने की सिफारिश की है। बाद प्राप्ति रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो मसली, नियंत्रण मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0 प्र0 शिमला-05 को राजपत्र में इश्तहार प्रकाशन हेतु भेजकर इस इश्तहार की रुह से आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि महाल जगोटी, उप-तहसील जांगला में बृज मोहन के स्थान पर मोहन लाल इन्द्राज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-02-2025 से पूर्व या 22-02-2025 को सायं 5.00 बजे तक अदालत हजा में अपना उजर व एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व प्रार्थी का नाम मोहन लाल उर्फ बृज मोहन पुत्र श्री गोकला नन्द, निवासी जगोटी, डा0 कलोटी, डा0 व उप-तहसील जांगला, जिला शिमला दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
ईन्दर देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री अजीजो दीन, निवासी ग्राम मूलशाक, डा0 भराणू, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-- 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे। प्रार्थी श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री अजीजो दीन, निवासी ग्राम मूलशाक, डा0 भराणू, तहसील नेरूवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | अली मोहम्मद | स्वयं | 13-07-1980 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पुजारली को उपरोक्त व्यक्तियों के नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएगे।
आज तारीख 10-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (अर्जुन सिंह परमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
सलमा पुत्री श्री मोहम्मद लतीफ, ग्राम पौलीया, डा0 केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया। बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया सलमा पुत्री श्री मोहम्मद लतीफ, ग्राम पौलीया, डा0 केदी, तहसील नेरूवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | सलमा | स्वयं | 04-04-1988 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 10-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (अर्जुन सिंह परमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।13082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946
CHANGE OF NAME
I, Rameshwar Dutt s/o Sh. Banarsi Dutt, r/o Village & P.O. Daro Devria, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor daughter's name from Hitakshi Sandhu to Kritika.
RAMESHWAR DUTT
s/o Sh. Banarsi Dutt,
r/o Village & P.O. Daro Devria,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Seema w/o Sh. Mani Ram, r/o Village Kalyo-pab, P.O. Kotla Bangi, Tehsil Raj Garh, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor son's name from Pravis to Chirag.
SEEMA
w/o Sh. Mani Ram,
r/o Village Kalyo-pab, P.O. Kotla Bangi,
Tehsil Raj Garh, District Sirmaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Anjana w/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Panga, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) do hereby declare that in Aadhar Card No. 97409763700 of my son's name wrongly entered Aman. It should entered correct name Yaman Thakur. Concerned please note.
ANJANA
w/o Sh. Roshan Lal,
r/o Village Panga,
Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Urmila Devi w/o Sh. Gurmail Singh, r/o Ward-8 Dhakru Majra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh-173205 have changed my name to Urmila Gurmail Choudhary from Urmila Devi. In future, I will be known as Urmila Gurmail Choudhary. Make all relevant notes.
URMILA DEVI
w/o Sh. Gurmail Singh,
r/o Ward-8 Dhakru Majra, Tehsil Baddi,
District Solan, Himachal Pradesh.
13083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946CHANGE OF NAME
I, Kamira Devi w/o Sh. Naveen Kumar, r/o Village Ghindi, P.O. Thunag, Tehsil Thunag, District Mandi, Himachal Pradesh-175048 do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly entered as Meera Devi in my Aadhar Card No. 8868 9004 7570 and my correct name is Kamira Devi.
KAMIRA DEVI
w/o Sh. Naveen Kumar,
r/o Village Ghindi, P.O. Thunag,
Tehsil Thunag, District Mandi, Himachal Pradesh.
____________
CHANGE OF NAME
I, Devender Kumar s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Naili, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh declare that I have changed my daughter's name from Shivanya Kaundal to Riva Naik for all purpose in future.
DEVENDER KUMAR
s/o Sh. Prakash Chand,
r/o Village Naili, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj,
District Hamirpur, Himachal Pradesh.
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नाम परिवर्तन
मैं, खेम सिंह (42 वर्ष) पुत्र वाला राम पनाउ, गांव पनाउ, मुहाल नाउ, डा0 व तहसील औट, जिला मंडी (हि0प्र0) घोषणा करता हूं की मेरे पुत्र का नाम पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व राशन कार्ड में मुकेश ठाकुर दर्ज है जोकि सही है। जबकि आधार कार्ड में विक्रान्त गलत दर्ज है इसे दुरुस्त करके मुकेश ठाकुर किया जाए। सभी संबंधित नोट करें।
खेम सिंह पुत्र वाला राम पनाउ,
गांव पनाउ, मुहाल नाउ, डा0 व तहसील औट, जिला मंडी (हि0प्र0)।13084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।