राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 फरवरी, 2025
संख्या : एल0एल0आर0-डी0(6)-1/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) 247-राजपत्र/2025-18-02-2025 (13279) 13280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 अध्यादेश, 2025 को दिनांक 13-02-2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।
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अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए
2025 का अध्यादेश संख्यांक 1 भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित
हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र मेें नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।
2. अनुसूची 1-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क में,-
(क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह "।" के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन सम्पत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, का बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन, तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित ।,,
(ख) अनुच्छेद 35 में,-
(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह "।"के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-13281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 "परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है; वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
इस परन्तुक के अधीन ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूलाः-
बारह प्रतिशत गुणा बाजार मूल्य गुणा (पट्टे की अवधि)/100।"
(ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह "।" के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे सम्पत्ति हेतु अनुज्ञा दी गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त, करनी होगी, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, का बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी"। (शिव प्रताप शुक्ल) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। शिमलाः तारीख 14 फरवरी, 2025
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
ORDINANCE No. 1 of 2025.
THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2025
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.
AN ORDINANCE further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
13282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 19462. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh in Schedule 1-A,—
(a) in Article 23, in the proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".
(b) in article 35,—
(i) in clause (a), at the end, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.
Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under this proviso:—
12% x market value x (period of lease)/100.".
(ii) In clause (b), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".
(SHIV PRATAP SHUKLA) Governor, Himachal Pradesh.
(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law)
SHIMLA
The 14th February, 202513283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0ः /NT/24
Raju Adhikari s/o Man Bahadur Adhikari, r/o Near Post Office W. No. 3, V.P.O. Mcleodganj Jogiwara Road, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Raju Adhikari s/o Man Bahadur Adhikari, r/o Near Post Office W. No. 3, V.P.O. Mcleodganj Jogiwara Road, Tehsil Dharamshala, District Kangra ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 31-03-2010 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न हुआ है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Roshni Adhikari d/o Raju Adhikari के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 31-03-2010 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 05/तह/2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23-02-2025 रतन लाल पुत्र स्व0 श्री लाभा राम, गांव चौसरालपट, डा0 धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में रतन लाल पुत्र स्व0 श्री लाभा राम, गांव चौसरालपट, डा0 धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 23-01-2012 कोे गांव चौसराल पट, डा0 धुपक्यिारा, ग्राम पंचायत धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना 13284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यिारा को जारी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रतन लाल की माता की मृत्यु तिथि 23-01-2012 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-02-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत धुपक्यिारा को जारी कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 81/तह/2024 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 23-02-2025 सोनू पुत्री श्री दलीप सिंह, गांव व डा0 संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सोनू पुत्री श्री दलीप सिंह, गांव व डा0 संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-03-1988 कोे गांव व डा0 संघोल, ग्राम पंचायत संघोल, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत संघोल को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोनू की जन्म तिथि 25-03-1988 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-02-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत संघोल को जारी कर दिया जाएगा।13285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/तह/2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 03-03-2025 नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री वंसी राम, गांव भाटी, डा0 तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री वंसी राम, गांव भाटी, डा0 तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 09-12-1976 कोे गांव भाटी, डा0 तलवाड़, ग्राम पंचायत तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत तलवाड़ को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नरेन्द्र कुमार के पिता की मृत्यु तिथि 09-12-1976 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत तलवाड़ को जारी कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 08/तह/2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 04-03-2025 राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डा0 सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
. . प्रार्थिया।13286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डा0 सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 17-03-1957 कोे गांव व डा0 सुआ, ग्राम पंचायत सुआ, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सुआ को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राज कुमारी के पिता की मृत्यु तिथि 17-03-1957 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सुआ को जारी कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 04/तह/2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 04-03-2025 उर्मिला देवी पुत्री श्री सवरातरू राम, गांव व डा0 धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उर्मिला देवी पुत्री श्री सवरातरू राम, गांव व डा0 धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 10-06-1972 कोे गांव व डा0 धुपक्यिारा, ग्राम पंचायत धुपक्यिारा, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यिारा को जारी करवाना चाहती है।13287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उर्मिला देवी के पिता की मृत्यु तिथि 10-06-1972 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत धुपक्यिारा को जारी कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
सरला देवी पुत्री राम सिंह
बनाम
समस्त जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमती सरला देवी पुत्री राम सिंह, वासी महाल कुठार, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता बिमला देवी पत्नी राम सिंह की मृत्यु को ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थिया ने अपनी माता की मृत्यु ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थिया की माता बिमला देवी की मृत्यु दिनांक 02-03-1977 को हुई है तथा उनकी मृत्यु गांव कुठार, तहसील हरिपुर में हुई है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया की माता बिमला देवी की मृत्यु ग्राम पंचायत त्रिपल के रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Mahinder Kumar s/o Late Swaru Ram, r/o V.P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
13288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Mahinder Kumar s/o Late Swaru Ram, r/o V.P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Mahinder Kumar s/o Swaru Ram का जन्म/मृत्यु दिनांक 113-04-1966 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Bhagni में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mahinder Kumar के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-02-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Shubh Karan s/o Madan Lal, r/o Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Shubh Karan s/o Madan Lal, r/o Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Paternal sister (Bua/Aunt) Savitri Devi d/o Late Jawahari का जन्म/मृत्यु दिनांक 01-01-2001 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Tang Narwana में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Savitri Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।13289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 24-02-2025 श्री धर्मपाल व मदन लाल पुत्र श्री सोमदत, निवासी गांव मकरोटी, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल भाटी में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है, जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम सोमदत पुत्र गुलाबा है जबकि महाल भाटी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सोभा पुत्र गुलाबा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल भाटी में सोभा उर्फ सोमदत पुत्र श्री गुलाबा करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी मुहाल बनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा
. . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्टे्रशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।13290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी मुहाल बनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-05-1953 को हुआ है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बरोट खास में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री मुन्शी राम की जन्म तिथि 18-05-1953 लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बरोट खास में दर्ज की जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थिया के पति की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 17-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
शीर्षक :
श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री त्रोडु राम, निवासी गांव नाहौंग, डा0 व तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे। श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री त्रोडु राम, निवासी गांव नाहौंग, डा0 व तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-10-1963 को निवासी गांव नाहौंग, डा0 व तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक ............... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।13291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
शीर्षक :
श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-02-1972 को गांव व डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
शीर्षक :
श्री टेक चन्द्र सिंह पुत्र तुलसू राम उपनाम तुलसिया, निवासी गांव व डा0 महादेव, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये मुहाल महादेव के राजस्व अभिलेख में पिता के नाम दुरुस्ती बारे।
श्री टेक चन्द्र सिंह पुत्र तुलसू राम उपनाम तुलसिया, निवासी गांव व डा0 महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में बराये मुहाल महादेव/10 के खाता/खतौनी नं0 36/38, खसरा नं0..... किाा 07, रकबा 13-12-12 बीघा में प्रार्थी का नाम दुरुस्ती टेक चन्द्र सिंह के स्थान पर टेक चन्द्र सिंह उपनाम टेक चन्द बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 13292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-03-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
शीर्षक :
श्री खूब राम व टेक चन्द्र सिंह पुत्रगण तुलसू राम उपनाम तुलसिया, निवासी गांव व डा0 महादेव, . . प्रार्थी। तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये मुहाल महादेव के राजस्व अभिलेख में पिता के नाम दुरुस्ती बारे।
श्री खूब राम व टेक चन्द्र सिंह पुत्रगण तुलसू राम उपनाम तुलसिया, निवासी गांव व डा0 महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में बराये मुहाल महादेव/10 के खाता/खतौनी नं0 36/38, खसरा नं.... किाा 07, रकबा 13-12-12 बीघा में प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती तुलसू उपनाम तुलसिया के स्थान पर तुलसू उपनाम तुलसिया उपनाम तुलसी राम बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-03-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 03/2025
तारीख मरजुआ : 01-02-2025 उनवान मुकद्दमा :
13293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946श्री नरोतम पुत्र घुंगल बजरिया मुखत्यारखास तेज कुमार पुत्र नरोतम, निवासी फागला, डा0 मलोह, . . प्रार्थी। तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
श्री परमा नन्द आदि।
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 25/27, किाा 15, रकबा तादादी 17-01-05 बीघा, वाक्या मुहाल फागला/97, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
मुकद्दमा उनवानवाला में श्री नरोतम पुत्र घुंगल बजरिया मुखत्यारखास तेज कुमार पुत्र नरोतम, निवासी फागला, डा0 मलोह, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 25/27, किाा 15, रकबा तादादी 17-01-05 बीघा, वाक्या मुहाल फागला/97, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तकसीम करने के लिए आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण नं0 4 व 5 (टेक चन्द पुत्र धनी राम व डोलमा देवी पत्नी धनी राम) को समन हजा की साधारण तरीके से तामील होना न पाई गई है। प्रार्थना-पत्र की छायाप्रति संलग्न है तथा इश्तहार के साथ चस्पान की जाए।
अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी करने हेतु दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 05-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 09/2025 तारीख मरजुआ : 01-02-2025 तारीख पेशी : 20-02-2025 श्री राकेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह जितु, निवासी तरामट डा0 तरामट, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह जितु, निवासी तरामट डा0 तरामट, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 01-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम बलदेव सिंह है, जोकि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल डुगहली में बलू दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, स्व-घोषणा पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। 13294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल डुगहली, तहसील लडभड़ोल में प्रार्थी के पिता का नाम बलू के स्थान पर बलू उपनाम बलदेव सिंह दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-02-2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 03-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 04/2025 तारीख मरजुआ : 06-02-2025 तारीख पेशी : 27-02-2025 श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री नैणू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डा0 बल्ह जोली, . . प्रार्थी। तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री नैणू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डा0 बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 06-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नैणू राम है, परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गाहरू में नारायण सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व-घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गाहरू में प्रार्थी के पिता का नाम नारायण सिंह के स्थान पर नारायण सिंह उपनाम नैणू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डा0 बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-02-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।13295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946
In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)
Uma Vati w/o Sh. Santosh Kumar, r/o Village Janol, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Uma Vati w/o Sh. Santosh Kumar, r/o Village Janol, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth and name of her self Name Uma Vati in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Dudhalti, Shimla, H.P.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Uma Vati | Self | 01-07-1975 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Dudhalti, District Shimla, H.P. may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 13-02-2025 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)
Kulwant Kumar s/o Sh. Gulab Chand, r/o Village & P.O. Koti, Tehsil Junga, District Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Kulwant Kumar s/o Sh. Gulab Chand, r/o Village & P.O. Koti, Tehsil Junga, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth and name of his daughter Name Vanshita Sharma in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Koti, Shimla, H.P.
13296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Vanshita Sharma | Daughter | 04-02-2020 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Koti, District Shimla, H.P. may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 13-02-2025 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Param Dev s/o Lal Man, r/o Village Hamgram, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have changed my daughter's name from Shishti Bhardwaj to Srishti Bhardwaj. Concerned note.
PARAM DEV
s/o Lal Man,
r/o Village Hamgram, P.O. Purani Mandi,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Sumna Kumari w/o Sh. Ashwani Kumar, r/o Village Charuri, P.O. Lahar, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Nandni Pathania to Nandini Pathania for all purposes in future. Please note.
SUMNA KUMARI
w/o Sh. Ashwani Kumar,
r/o Village Charuri, P.O. Lahar,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
____________
13297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946CHANGE OF NAME
I, Suneel Kumar s/o Sh. Vijay Pal, r/o Village Jyor, P.O. Zakatkhana, Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) declare that my daughter's name wrongly entered as Tanveer Thakur in her Aadhar Card No. 728783595118 Instead correct name Tanu Devi. Concerned note.
SUNEEL KUMAR
s/o Sh. Vijay Pal,
r/o Village Jyor, P.O. Zakatkhana,
Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Ram Prakash s/o Sh. Jai Ram, r/o Village Dagrahan P.O. Zakatkhana, Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) declare that my name wrongly entered as Prakash Chand in Aadhar Card instead correct name Ram Prakash. Concerned note.
RAM PRAKASH
s/o Sh. Jai Ram,
r/o Village Dagrahan P.O. Zakatkhana,
Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
___________
हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171 004, 18 फरवरी, 2025
सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2025 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--
मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का आ]वान सोमवार दिनांक 10 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं।
शिव प्रताप शुक्ल,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
आदेश द्वाराः-
यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।13298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2025/29 माघ, 1946 HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171 004, the 18th February, 2025
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 18th February, 2025 is hereby published for general information:—
In exercise of the powers conferred upon me by virtue of clause (1) of Article 174
of the constitution of India, I, Shiv Pratap Shukla, Governor of Himachal Pradesh,
hereby summon the Fourteenth Vidhan Sabha to meet for its Eighth Session at
2.00 P.M. on Monday, the 10th March, 2025, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla.
SHIV PRATAP SHUKLA, Governor, Himachal Pradesh.
By Order:—
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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