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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 248, 19 February 2025

Published 19 February 2025

Gazette no.
248
Gazetteid
248/GAZETTE/2025-19/02/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-02-19.248_gazette_2025-19_02_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 फरवरी, 2025

संख्याः गृह(क)ए(1)-27/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का राज्य अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय नागरिक 248-राजपत्र/2025-19-02-2025 (13299) 13300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याः (3) में वर्णित गांवों से मिलकर पुलिस पुलिस थाना ढली, जिला शिमला की स्थानीय सीमाओं के भीतर पुलिस चौकी कुफरी की स्थापना करते हैं अर्थात्‌ः-

अनुसूची

क्रम संख्याः ग्राम पंचायत(तों) का नाम स्तम्भ संख्याः 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत(तों) में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम
1. 2. 3.
कुफरी 1. छराबड़ा 2. बंगलूधार 3. हिमरी 4. कूणी 5. चौकी 6. डाकबंगला 7. करयाली 8. जुब्बड़ 9. खोलदर 10. करयाल 11. चैली 12. जडयांणा 13. शवाह 14. कडेरु 15. —ष्णानगर 16. पानीजुबड़ 17. भाईलजुब्बड़ 18. चाबना 19. बनोली 20. घरैच 21. शकैण 22. भरलेड़ 23. कौरपुर 24. ठठरोग 25. हेमकुन्ज 26. शंदलू 27. कुफरी बाजार
2. दरभोग 1. कोटली 2. दरभोग 3. नया जुब्बड 4. जधोग 5. शौन 6. शकारग 7. कलावग 8. बिंचंड़ 9. चिहार 10. नम्भरेली
11. कोहली 12. कण्डा 13. खलैन्टू 14. उन्डला 15. भराड़िया 16. मधावग 17. कनोग 18. लाथी 19. हिवंण 20. कुफटु 21. मोड 22. पराड़ी 23. डुगांडपाच 24. शिलोन बाग 25. धाला 26. टौरु 27. क्यारधाला 28. क्यारी 29. खील 30. चाईना 31. मटयाड 32. काग 33. भाईला 34. नमील 35. भड़ैच 36. ढाकरु 37. भूरकली 38. सैरी 39. डगोण 40. धवाश 41. बागड़ा 42. भलैची 43. पदैची 44. कठैड 45. कूहल 46. शकारग 47. ननैया 48. करयाल 49. हीवच 50. जटोल 51. कोटीधार 52. बगना 53. नीचला बगना 54. धरीनकण्डी 55. टीन्डू 56. कैथधाला 57. खेचड़ू 58. कलांवग
59. मुण्डाघाट 60. जुब्बड़ी 61. डुमैहर
3. मूलकोटी 1. चौकी 2. खोलदर 3. कनोहरनाला 4. घरैच 5. कुणी 6. शवाह
4. नाला 1. गडोट 2. करयाल 3. जुणी 4. दोची 5. चौकी 6. कच्छड़ 7. बीयू 8. कुफ्टा 9. नाला 10. नीचला नाला 11. थलोट 12. पुहरी 13. कलूणी 14. नीचली कलूणी 15. सरीवण 16. नीचला सरीवण
13302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-27/2020, dated

15-02-2025 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th February, 2025

No. Home(A)A(1)-27/2020.—In exercise of the powers conferred by clause (u) of sub-section(1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 ( Central Act No. 46 of 2023) read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (State Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to establish a Police Post Kufri within local limits of the Police Station Dhalli, District Shimla, consisting of the villages enumerated in Column No. (3) of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

13303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 SCHEDULE
Sl. No. Name of Gram Panchayat(s). Name of Villages contained in Gram Panchayat(s) specified in Column No. 2.
1 2 3
1. Kufri 1. Charabra 2. Bangludhar 3. Himri 4. Kuni 5. Chowki 6. Dak Bangla 7. Karyali 8. Jubbar 9. Kholdar 10. Karyal 11. Chaili
2. Darbhog 1. Kotli 2. Dharbog 3. Nya Jubbar 4. Jadhog 5. Shown 6. Shakarag 7. Kalavag 8. Binchdar 9. Chihar 10. Nambhereli 11. Kohli 12. Kanda 13. Khalentu 14. Undla 15. Bharariya 16. Madhawag 17. Kanog 18. Lathi 19. Hiwanh 20. Kuftu 21. Moad 22. Paradi 23. Dungadapatch 24. Shilon Bag 25. Dhala 26. Tounru 27. Kayardhala 28. Kayari 29. Kheel 30. Chaina 31. Matyad 32. Kag 33. Bhaila 34. Nameel 35. Bharech
36. Dhakru 37. Bhurkali 38. Seri 39. Dagon 40. Dhawash 41. Bagra 42. Bhalechi 43. Padechi 44. Kethed 45. Kuhal 46. Shakarag 47. Naneya 48. Karyal 49. Hiwach 50. Jatol 51. Kotidhar 52. Bagna 53. Nichla Bagna 54. Dharenkandi 55. Tindu 56. Kaithdhala 57. Khechru 58. Kalawang 59. Mundaghat 60. Jubbari 61. Dumeher
3. Moolkoti 1. Chauki 2. Kholdar 3. Kanoharnala 4. Gharech 5. Kuni 6. Shwah
4. Nala 1. Gadot 2. Karyal 3. Junhi 4. Dochi 5. Choki 6. Kachar 7. Biyu 8. Kufta 9. Nala 10. Nichla Nala 11. Thalot 12. Puhri 13. Kaluni 14. Nichli Kaluni 15. Sariwan 16. Nichla Sariwan
13304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

By order, Addl. Chief Secretary (Home).

13305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-17/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को दिनांक 06-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

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बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन, अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।

---------

2025 का अधिनियम संख्यांक 19.

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 06 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है। 13306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 2. धारा 38 का संशोधन.--बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,-- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

____________

Act No. 19 of 2025.

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 06th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2

of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

13307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

1. Short title.—This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign—

"The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-10/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 06-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

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अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।13308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 2025 का अधिनियम संख्यांक 21.

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 06 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

अभिलाशी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अभिलाशी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

13309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

Act No. 21 of 2025.

THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (Act

No. 8 of 2015) .

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign.—

"The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-8/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को दिनांक 06-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 22 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,13310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)। आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।

---------

2025 का अधिनियम संख्यांक 22.

आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन

संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 06 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे। यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।13311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND

REGULATION AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

_________

Act No. 22 of 2025.

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT

AND REGULATION AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the IEC (India Education Centre) University Establishment and

Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign.—

"The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

13312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-9/2023-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 13-01-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 24 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 5 का संशोधन।

____________

2025 का अधिनियम संख्यांक 24.

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2023

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 13 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-13313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है। 2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (थ) में "यदि कोई हो" शब्दों के पश्चात्‌ "और वयस्क पुत्री" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) मेंः-

(क) "व्यक्ति का प्रत्येक वयस्क पुत्र" शब्दों के पश्चात्‌ "या वयस्क पुत्री" शब्द रखे जाएंगे; और (ख) परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "स्पष्टीकरणः-पुत्री शब्द के अन्तर्गत दोनों अविवाहित और विवाहित पुत्रियां सम्मिलित होंगी।"।

4. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ज) में "वास्तविक परियोजना के उपयोग" शब्दों के पश्चात्‌ "या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना उपयोग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS

(AMENDMENT) ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4. 4. Amendment of section 5.

_____________

Act No. 24 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS

(AMENDMENT) ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 13TH JANUARY, 2025)

AN

ACT13314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972 (Act No.19 of

1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.— This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (q), after the words "if any", the sign and words "; and an adult daughter" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section(4),- (a) for the words, "of a person", the words "or adult daughter of a person" shall be substituted; and

(b) after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—the word daughter shall include both unmarried and married daughters.".

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in clause (h), after the words "bonafide project use", the sign and words "or by a Central Government or State Government public sector undertaking for solar power project use" shall be inserted.

____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-12/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को दिनांक 13-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 25 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।13315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।

---------

2025 का अधिनियम संख्यांक 25.

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग सार्इंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्ज्ािंग सार्इंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,-- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

13316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

____________

Act No. 25 of 2025.

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology

(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

___________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-24/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को दिनांक 13-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश13317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 26 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

-------

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।

---------

2025 का अधिनियम संख्यांक 26.

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.--मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलन पत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।13318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

____________

Act No. 26 of 2025.

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009

(Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub- section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign. "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

13319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-9/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को दिनांक 13-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 27 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

-------

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 38 का संशोधन।

3. धारा 39 का संशोधन।

-------

2025 का अधिनियम संख्यांक 27.

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है। 13320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 2. धारा 38 का संशोधन.--अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"। 3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,-- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.

__________

Act No. 27 of 2025

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13th FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23

of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

13321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

1. Short title.—This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

_________

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-III)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 19 फरवरी, 2025

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए(3)-6/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाए, 20 फरवरी, 2025 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

एम. सुधा देवी सचिव (कार्मिक)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. PER (AP)-C-A(3)-6/2024, dated

19-02-2025 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 19th February, 2025

No. PER (AP)-C-A(3)-6/2024.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024 (Act No. 23 of 2025) and save as otherwise provided in the Act, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the 20th February, 2025 as the date, on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force.

By order,

M. SUDHA DEVI, Secretary (Personnel).

13322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री करनैल सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव भरमाला, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम मुन्शी राम है जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भरमाला में गलती से चन्दो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया। श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री पूर्ण हाल पत्नी देव राज, निवासी गांव व डा0 लेहरुं, तहसील धारकलां, जिला पठानकोट, पंजाब

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राज कुमारी है जोकि आधार कार्ड व पैन कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से राजनो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।13323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री शेहवर अली पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी गांव तुलड, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम शेहवर अली है जोकि वोटर कार्ड, स्कूल सर्टीफिकेट व ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुडेरा में गलती से शेहवर दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री जनक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव भदरेटा, डा0 तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे। 13324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम धर्म चन्द है जोकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल डंगारड में गलती से धर्मो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री नीरज कुमार पुत्र श्री छज्जू राम, निवासी गांव डुडियारा, डा0 बैली, तहसील डल्हौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम छज्जू राम है जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टीफिकेट व ग्राम पंचायत जियुन्ता के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल अलेड़ में गलती से छिन्जों दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 10-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। श्री संजय कुमार थापा पुत्र श्री खडक बहादुर थापा, निवासी गांव मिहाल, डा0 बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता का नाम देव कला है जोकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मिहाल में गलती से विद्‌या देवी दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया। श्रीमती गुड्‌डी देवी पुत्री चन्दों हाल पत्नी रमेश कुमार, निवासी गांव गुणा, डा0 तुनुहट्‌टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम गुड्‌डी देवी है जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत तुनुहट्‌टी के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मघनूह में गलती से कांतो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।13326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 आज दिनांक 05-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मदन लाल पुत्र श्री लिहलो पुत्र श्री गन्गू, निवासी गुनियाला, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनका सही नाम मदन लाल है। उनका नाम ग्राम पंचायत औसल, उनकी मलकीयती भूमि मुहाल गुन्याला व मुहाल करेलनू व आधार कार्ड में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल गोली, पटवार वृा मनोला में उनका नाम नन्द लाल पुत्र श्री लिहलो पुत्र गन्गू दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्त करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 03-03-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री पठान चन्द पुत्र श्री फकीरू पुत्र मीनकू, निवासी टपरी, डा0 गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनका सही नाम पठान चन्द है। उनका नाम ग्राम पंचायत मनोला, उनकी मलकीयती भूमि13327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 मुहाल गोली में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल जोकना, पटवार वृा मनोला में उनका नाम पठानू पुत्र फकीरू पुत्र मीनकू दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्त करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-03-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री करण सिंह पुत्र श्रीमती सवित्रा, निवासी वार्ड नं0 05 मीहणू, डा0 चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी माता का सही नाम श्रीमती सवित्रा देवी है। उनका नाम आधार कार्ड व परिवार नकल ग्राम पंचायत चूहन में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल मीहणू, पटवार वृा चूहन में उनकी माता का नाम श्रीमती सवित्रा पुत्री श्री मुन्शी दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20-03-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, गांव भटोत, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 771/2025, दिनांक 04-02-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/2892, दिनांक 30-01-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, गांव भटोत, डा0 चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, गांव भटोत, डा0 चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30-01-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, गांव भटोत, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 29-10-1968 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, गांव भटोत, डा0 चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,

हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12/2025 ना0 तह0 वाचक उप तह0 पुखरी/2024/

तारीख दायर : 07-11-2024 शशि कला पत्नी श्री राकेश कुमार, गांव दरकोटी, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादिया।13329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

शशि कला पत्नी श्री राकेश कुमार, गांव दरकोटी, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिमक्षा प्रमाण-पत्र में शशि कला पत्नी श्री राकेश कुमार दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल निहुंई, पटवार वृा टिकरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम शशी कुमारी पुत्री श्री हेम सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम शशी कुमारी पुत्री श्री हेम सिंह की जगह शशि कला पुत्री श्री हेम सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 02/2025

आगामी पेशी : 27-02-2025 श्री खीमी राम पुत्र स्व0 दीवान चन्द पुत्र ज्ञानू, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री खीमी राम पुत्र स्व0 दीवान चन्द पुत्र ज्ञानू, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसके स्व0 पिता का नाम राजस्व अभिलेख मोहाल रैला, पटवार वृा रैला में चिटू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में उसके पिता का नाम दीवान चन्द दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि चिटू व दीवान चन्द दोनों नाम उसके पिता के ही हैं अर्थात्‌ उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृा रैला के मोहाल रैला में अपने पिता का नाम चिटू के बजाए चिटू उर्फ दीवान चन्द दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम दर्ज करने सम्बन्धी आदेश क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित में पारित करने की कृपा करें। 13330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा रैला के मुहाल रैला में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-02-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृा रैला के मोहाल रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम चिटू उर्फ दीवान चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 01/2025 दिनांक मरजुआ : 24-01-2025 तारीख पेशी : 01-03-2025 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री ज्ञान चन्द पुत्र स्व0 श्री भलकु राम, निवासी गांव तान्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री ज्ञान चन्द पुत्र स्व0 श्री भलकु राम, निवासी गांव तान्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में शुकरु पुत्र रेसी लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम भलकु राम है। पंचायत रिकार्ड पलेही, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, राशन कार्ड में भलकु राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में शुकरु पुत्र स्व0 श्री रेसी के स्थान पर भलकु राम पुत्र स्व0 श्री रेसी दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में शुकरु के स्थान पर भलकु राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 01-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।13331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 03/2025 दिनांक मरजुआ : 30-01-2025 तारीख पेशी : 01-03-2025 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री दिनेश राज पुत्र स्व0 श्री प्रकाशा नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप-तहसील नित्थर, . . प्रार्थी। जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री दिनेश राज पुत्र स्व0 श्री प्रकाशा नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दिनेश कुमार लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम दिनेश राज है। पंचायत रिकार्ड देहरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड में दिनेश राज दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रकाशा नन्द के स्थान पर दिनेश राज पुत्र स्व0 श्री प्रकाशा नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में शुकरु के स्थान पर भलकु राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 01-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 02/2025 दिनांक मरजुआ : 30-01-2025 तारीख पेशी : 01-03-2025 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्रीमती शिक्षा देवी पुत्री श्री सोहन लाल हाल पत्नी श्री सतपाल, निवासी गांव कतमोर फाटी घाटू, . . प्रार्थिया। उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम13332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती शिक्षा देवी पुत्री श्री सोहन लाल हाल पत्नी श्री सतपाल, निवासी गांव कतमोर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में उमा देवी लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम शिक्षा देवी है। पंचायत रिकार्ड राहणू, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, राशन कार्ड में शिक्षा देवी दर्ज है। अब प्रार्थिया ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में उमा देवी पुत्री स्व0 श्री सोहन लाल के स्थान पर शिक्षा देवी स्व0 श्री सोहन लाल दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में उमा देवी के स्थान पर शिक्षा देवी दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 01-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 05/2025 दिनांक मरजुआ : 06-02-2025 तारीख पेशी : 10-03-2025 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव घुल्ट फाटी पलेही, उप-तहसील नित्थर, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव घुल्ट पलेही, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में कुकू लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम सतीश कुमार है। पंचायत रिकार्ड पलेही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक रिकार्ड व स्कूल दस्तावेज में सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में कुकू पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द के स्थान पर सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।13333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में कुकू के स्थान पर सतीश कुमार दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 10-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 06/2025 दिनांक मरजुआ : 06-02-2025 तारीख पेशी : 10-03-2025 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्रीमती भोगा देवी पुत्री स्व0 श्री ब्रेस्तू हाल पत्नी श्री धर्म दास, निवासी गांव डमैहली, डा0 अर्सू, . . प्रार्थी। तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती भोगा देवी पुत्री स्व0 श्री ब्रेस्तू हाल पत्नी श्री धर्म दास, निवासी गांव डमैहली, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जीवा दासी पुत्री स्व0 श्री ब्रेस्तू लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम भोगा देवी है। पंचायत रिकार्ड बारी, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में भोगा देवी दर्ज है। अब प्रार्थिया ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जीवा देवी पुत्री स्व0 श्री ब्रेस्तू के स्थान पर भोगा देवी पुत्री स्व0 श्री ब्रेस्तू दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जीवा देवी के स्थान पर भोगा देवी दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 10-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।13334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 07/2025 दिनांक मरजुआ : 06-02-2025 तारीख पेशी : 10-03-2025 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव घुल्ट फाटी पलेही, उप-तहसील नित्थर, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव घुल्ट पलेही, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में पींकू लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम संजय कुमार है। पंचायत रिकार्ड पलेही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक रिकार्ड व स्कूल दस्तावेज में संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में पींकू पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द के स्थान पर संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में पींकू के स्थान पर संजय कुमार दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 10-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 08/2025 दिनांक मरजुआ : 10-02-2025 तारीख पेशी : 10-03-2025 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री संगत राम पुत्र स्व0 श्री भीमू राम, निवासी गांव शारवी फाटी शिल्ही, उप-तहसील नित्थर, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम13335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री संगत राम पुत्र स्व0 श्री भीमू राम, निवासी गांव शारवी फाटी शिल्ही, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में संत राम लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम संगत राम है। पंचायत रिकार्ड शिल्ही, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक रिकार्ड, पहचान पत्र दस्तावेजों में संगत राम पुत्र स्व0 श्री भीमू राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में संत राम पुत्र स्व0 श्री भीमू राम के स्थान पर संगत राम पुत्र स्व0 श्री भीमू राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में संत राम के स्थान पर संगत राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 10-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री तलब पुत्र कमा, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री तलब पुत्र कमा, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9388, दिनांक 23-12-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जिसका नाम रूसतम है की जन्म तिथि 10-08-2012 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में 13336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में रूसतम पुत्र तलब, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 7/13(3) of 2024 मजरुआ : 01-10-2024 तारीख पेशी : 05-03-2025 प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री मदन सिंह, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री मदन सिंह व श्रीमती तारा देवी, निवासी जरग, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया हैै कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत जरग में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 30-03-1978 को ग्राम पंचायत जरग में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत जरग में दर्ज न करवा सकी। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक हैै।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपाि व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 05-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (जय सिंह ठाकुर), कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ब अदालत श्री मनमोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री प्रकाश पुत्र श्री नानू राम, निवासी गांव पारली-फोराड, डा0 बैला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश पुत्र श्री नानू राम, निवासी गांव पारली-फोराड, डा0 बैला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक 7891 दिनांक 07-11-2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि 15-05-1999 को ग्राम पंचायत बैला-वशवा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फीया ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रकाश पुत्र श्री नानू राम, निवासी गांव पारली-फोराड, डा0 बैला के बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बैला-वशवा, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति व दावा हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 06-03-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र श्री सन्दीप पुत्र श्री प्रकाश का नाम व जन्म तिथि 15-05-1999 ग्राम पंचायत बैला-वशवा, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मनमोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

13338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक 8255 दिनांक 21-11-2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि 04-04-2011 को ग्राम पंचायत कुन्हट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फीया ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट की बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्हट, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति व दावा हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 06-03-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में साक्षी पुत्री श्री बलबीर सिंह का नाम व जन्म तिथि 04-04-2011 ग्राम पंचायत कुन्हट, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मनमोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री रिखी राम पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव बोबरी, डा0 बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रिखी राम पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव बोबरी, डा0 बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक 8254 दिनांक 21-11-2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि 18-05-1995 को ग्राम पंचायत बाली कोटी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फीया ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रिखी राम पुत्र श्री सुन्दर सिंह का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति व दावा हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 06-03-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी श्री रिखी राम पुत्र श्री सुन्दर सिंह का नाम व जन्म तिथि 18-05-195513339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946 ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मनमोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक 8256 दिनांक 21-11-2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने बेटी का नाम व जन्म तिथि 06-11-2011 को ग्राम पंचायत कुन्हट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फीया ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रारा (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव पूंबारी, डा0 कुन्हट की बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्हट, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति व दावा हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 06-03-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मिनाक्षी पुत्री श्री बलबीर सिंह का नाम व जन्म तिथि 06-11-2011 ग्राम पंचायत कुन्हट, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 3/13 B ऑफ 2025

तारीख मजरुआ : 06-01-2025 श्री सत्यापाल पुत्र श्री हिरा लाल, निवासी सरोल, डा0 जयहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री सत्यापाल पुत्र श्री हिरा लाल, निवासी सरोल, डा0 जयहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम श्री सत्यापाल की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री सत्यापाल है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा उपसम्पदा सरोल, उप-तहसील नारग में श्री सतपाल दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा उपसम्पदा सरोल, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर श्री सतपाल के स्थान पर श्री सत्यापाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री सतपाल राजस्व अभिलेख मौजा उपसम्पदा सरोल में श्री सतपाल के स्थान पर श्री सत्यापाल दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Dhanvir Singh s/o Late Shri Harnam Singh, Vill. & Post Office Kolar, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed the name of my son Hemkesh (Previous Name) to Hardik Labana (New Name). All concerned may note.

DHANVIR SINGH,

s/o Late Shri Harnam Singh,

Vill. & Post Office Kolar,

Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

13341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

CHANGE OF NAME

I, Shabana Qureshi (UIN 4740-5009-3925) d/o Shamshad Ahmed Qureshi, r/o House No. 27/2, Sunder Bag Colony Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. declare that I have changed my son's name from Aman Ali to Aman Ali urf Mohd. Arhan. All concerned please note.

SHABANA QURESHI,

d/o Shamshad Ahmed Qureshi,

r/o House No. 27/2, Sunder Bag Colony Nahan,

Distt. Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Army No. JC 188566H Sub. Jai Krishan (Ex-serviceman), r/o Vill Khurari, P.O. Bhager, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) do hereby change my name from Jai Krishan to Jai Krishan Chandel for all records vide affidavit No. 1444, Dated 24th December, 2024 through Executive Magistrate Ghumarwin.

JAI KRISHAN,

r/o Vill. Khurari, P.O. Bhager,

Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Nikki Devi (65) w/o Sh. Jai Singh, r/o Vill. Katli, P.O. Jugahan, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi, H.P. declare that her actual and correct name is Nikki Devi according to her Birth Certificate. All concerned Note.

NIKKI DEVI,

w/o Sh. Jai Singh,

r/o Vill. Katli, P.O. Jugahan,

Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar s/o Kishori Lal, r/o Vill. Kasba Paprola, P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my son's name in the Aadhar Card No. 9040-7991-7679 from Lalit Bhatia to Lakshay Kumar. All concerned please may note.

VIJAY KUMAR,

s/o Kishori Lal, r/o Village Kasba Paprola,

P.O. Paprola, Tehsil Baijnath,

Distt. Kangra (H.P.).

13342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

CHANGE OF NAME

I, Chander Kala w/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Arlu, Post Office Siun, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned & recorded as Chando Devi in place of Chander Kala on my Aadhar Card No. 2757-2935-1852. All concerned may please note.

CHANDER KALA,

w/o Sh. Ramesh Kumar,

r/o Village Arlu, Post Office Siun,

Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Keshri Devi w/o Mahant Ram, r/o Vill. Jangli, Post Office Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kesran Devi to Keshri Devi for all purposes in future. Please Note.

KESHRI DEVI,

w/o Mahant Ram,

r/o Vill. Jangli, Post Office Sera,

Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vinay Kumar s/o Shri Trilok Chand, resident of Village Balain Henja, Post Office Bhawarna, Sub-Tehsil Sulah, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my son's name in the Aadhar card No. 6533-5920-3620 from Suryansh to Shorya. All concerned please may note.

VINAY KUMAR, s/o Late Shri Trilok Chand, r/o Vill. Balain Henja, Post Office Bhawarna,

Sub-Tehsil Sulah, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Raj Kumar s/o Sh. Dila Ram, r/o Vill. Jiawala, P.O. Khararhatti, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) have changed my name form Raj Kumar to Raju.

RAJ KUMAR,

s/o Sh. Dila Ram, r/o Vill. Jiawala,

P.O. Khararhatti, Tehsil Arki,

Distt. Solan (H.P.).

13343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

CHANGE OF NAME

I, Santoshi Chhajta w/o Ravinder Chhajta, r/o Vill. Katach, P.O. Maraog, Teh. Chopal, Distt. Shimla (H.P.) have changed my name form Santoshi Chhajta to Santosh Chhajta.

SANTOSHI CHHAJTA,

s/o Ravinder Chhajta,

r/o Vill. Katach, P.O. Maraog,

Teh. Chopal, Distt. Shimla (H.P.).

13344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2025/30 माघ, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-02-19.248_gazette_2025-19_02_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-02-19.248_gazette_2025-19_02_2025.