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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 251, 22 February 2025

Published 22 February 2025

Gazette no.
251
Gazetteid
251/GAZETTE/2025-22/02/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-02-22.251_gazette_2025-22_02_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 फरवरी, 2025

संख्याः ईडीएन-सी-बी(1)-2/2022-एल-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 251-राजपत्र/2025-22-02-2025 (13427) 13428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी), ग्रुप-सी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक(हिन्दी), ग्रुप-सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन-सी-ए(3)2/2009, तारीख 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, भाषा अध्यापक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमाें के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

. आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (राकेश कंवर)

सचिव (शिक्षा)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी) (ग्रुप-सी) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी)

2. पदों की संख्या.--2489 (दो हज़ार चार सौ नवासी)

3. वर्गीकरण.--ग्रुप-सी

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-9.

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन पद।

6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

13429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः (क) अनिवार्य अर्हता(अर्हताएं)ः-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एक अनिवार्य विषय सहित स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एक अनिवार्य विषय सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/हिन्दी में स्नातकोत्तर और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0)/दो वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0)।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और हिन्दी एक अनिवार्य विषय सहित प्रारंभिक शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक (बी0एल0एड0)।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और हिन्दी एक अनिवार्य विषय सहित 4 वर्षीय बीए/बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0 ।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में शिक्षा स्नातक जो विधिमान्य13430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) संख्या रखता हो या जो किसी भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI) द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा) सहित बी0एड0 हो जो विशेष शिक्षा में बी0एड0 के समरूप हो और जो विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) संख्या रखता हो।

या

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एन0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकाें सहित हिन्दी एक अनिवार्य विषय सहित 4 वर्षीय कला शिक्षा स्नातक/विज्ञान शिक्षा स्नातक उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि।

और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण हो। टिप्पण (1).--परन्तु स्नातक में अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी, जिन्होंने 29-07-2011 से पूर्व शिक्षा स्नातक या प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक में पहले ही प्रवेश पा लिया था।

टिप्पण (2).--हि0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं और अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम अंकों मे भी पांच प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

टिप्पण (3).--विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता को इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनिवार्य अंग के रूप में समझा जाएगा और सरकार (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हि0प्र0) इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख तक भर्ती अभिकरण को न्यूनतम अनिवार्य अर्हता में ऐसे परिवर्तन उपलब्ध करवाएगीः

परन्तु अभ्यर्थी ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य र्उाीण की होः

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी।

(ख) वांछनीय अर्हताएंः

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसी स्तंभ संख्या-7 में विहित की गई है13431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(1) सीधी भर्ती

(क) दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

(2) प्रोन्नति : लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--(क) पचहार प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा आधार पर निम्नलिखित रीति में भर्ती द्वाराः-

(i) 37.5% यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से।

(ii) 32.5 % बैच वाईज़ आधार पर।

(iii) समय-समय पर संशोधित SMC Policy तारीख 17-07-2012 के अधीन सेवारत SMC अध्यापकों (जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो) में से जो स्तंभ संख्या-7 में यथाविहित वांछित शेैक्षिक अर्हता/अर्हताएं रखते हों, यथास्थिति, हि0प्र0 राज्य चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीमित सीधी भर्ती (एल0डी0आर0) के माध्यम से 05 प्रतिशत :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा सरकार में पहले से सेवारत SMC अध्यापकों को लागू नहीं होगी।

(ख) 25 प्रतिशत कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक प्रवर्ग से प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा।

टिप्पण.--प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में समय-समय पर संशोधित SMC Policy तारीख 17-07-2012 के अधीन कार्यरत समस्त SMC अध्यापकों के आमेलन के पश्चात्‌ पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती कोटा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात सीमित सीधी भर्ती हेतु घोषित पांच प्रतिशत कोटा बैचवाईज़ आधार पर सीधी भर्ती के लिए कोटे का अनिवार्य अंग समझा जाएगा।

11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा.--25 प्रतिशत सेवारत जे0बी0टी0 में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या-7 में विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

क्रम संख्या प्रवर्ग रोस्टर बिन्दू (40) NaN
1. प्रोन्नति द्वारा पहला, छठवां, ग्यारहवां, सोलहवां, बीसवां, इक्कीसवां, छब्बीसवां, इक्तीसवां, छत्तीसवां और चालीसवां। NaN
2. सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य दूसरा, चौथा, सातवां, नौवां, बारहवां, चौदहवां, NaN
चयन आयोग या कोई अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से सत्रहवां, उन्नीसवां, चौबीसवां, सााईसवां, उनतीसवां, बाीसवां, चौंतीसवां, सैंतीसवां और उनतालीसवां। NaN
बैचवाईज़ आधार पर भर्ती द्वारा तीसरा, पांचवां, आठवां, दसवां, तेरहवां, पंद्रहवां, अट्‌ठारहवां, बाईसवां, तेईसवां, पच्चीसवां, अट्‌ठाईसवां, तीसवां और तैंतीसवां। NaN
सीधी सीमित भर्ती द्वारा पैंतीसवां और अड़तीसवां NaN
13432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक चालीसवें पद के पश्चात्‌ तब तक चक्रानुचक्रित किया जाता रहेगा, जब तक समस्त प्रर्वगों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जायेगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिसने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पीति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में, उप-तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवग ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।13433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक(I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ़/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (क) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ख) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान, जहांं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(ग) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान आर्मड फोर्सिस में उपस्थिति दी है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना. --विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा. --जैसा की विधि द्वारा अपेक्षित है। 13434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--(क) सीधी भर्तीः-

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) बैच वाईज आधार भर्तीः-

बैच वाईज आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्त के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्द्र्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उर्त्तीण हुए हों की बैच वाईज मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के "मूल ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्र" पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मैरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यार्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में दस जमा दो स्तर/स्नातक उपाधि/स्नातकोार उपाधि में उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को उच्च ंअंक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा ।

15-क.--संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी) ग्रुप-सी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण -पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण13435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण से बाहर आनाः

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवायेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करने वाले अभ्याथियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी) को ` 21360/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । (IV) चयन प्रकियाः

(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आने हेतुः-

संविदा नियुक्ति कीे दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः-

बैच बाईज आधार भर्ती सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्दर््रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उर्तीण हुए हों की बैच बाईज मैरिट पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के मूल "ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्र" पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी। 13436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु मे ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मैरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में दस जमा दो स्तर/स्नातक उपाधि/स्नातकोार उपाधि में उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है, तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को उच्च अंक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र मे आनाः- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र से बाहर आनाः-

जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21360/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए13437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।13438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं। 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी .......................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख . ........................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने . .........................के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार ............................................... के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और............... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌..............को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम ` 21360/- प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे- मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसेे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्ड़र वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। स्ांविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा13439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 13440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 2. ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

1. ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ....................................................... (नाम व पूरा पता)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-B(1)2/2022-L-I, dated

18-02-2025 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th February, 2025

No. EDN-C-B(1)2/2022-L-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Hindi), Group-C, in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Himachal Pradesh Elementary Education Department, Trained Graduate Teacher (Hindi), Group-C Recruitment and Promotion Rules, 2025".

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Elementary Education Department Language Teacher, Class-III (Non Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department's Notification No. EDN-C-A(3)2/2009 , dated 31-12-2009, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done under the Rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/- (RAKESH KANWAR), Secretary (Education).

13441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINED

GRADUATE TEACHER (HINDI) GROUP-C IN THE DEPARTMENT OF

ELEMENTARY EDUCATION HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Trained Graduate Teacher(Hindi)

2. Number of posts.—2489( two thousand four hundred and eighty nine)

3. Classification.—Group-C

4. Scale of pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s):

"Level 9 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".

(ii) Pay Band for contractual incumbent(s):

"60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022".

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-selection

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on adhoc basis or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment:

Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/ autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

13442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s).—(a)

Essential Qualification:—

(i) Graduation with Hindi as an elective subject from a recognized University and 2 years Diploma in Elementary Education.

OR

Graduation with Hindi as an elective subject/Post Graduation in Hindi from a recognized University with atleast 50% marks and 1 year's Bachelor of Education (B.Ed.)/2 Year's Bachelor of Education (B.Ed.).

OR

Senior Secondary with atleast 50% marks and 4 year's Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed) with Hindi as an elective subject.

OR

Senior Secondary with atleast 50% marks and 4 year's B.A./B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed. with Hindi as an elective subject.

OR

Graduation with Hindi as an elective subject with atleast 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) Special Education from a RCI approved Institute and possess a valid RCI and CRR number or B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a RCI approved Institution, which is similar to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI and CRR number.

OR

4 years degree of B.A. Ed./B.Sc. B.Ed. with Hindi as an elective subject with at least 50% marks from any National Council for Teacher Education recognized institution.

OR

Post Graduation in Hindi with a minimum 55% marks and three year integrated B.Ed.- M.Ed.

AND

(ii) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, Distt. Kangra or any other Agency authorized by the Government.

Note (1).—Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education prior to the 29th July, 2011.

Note (2).—Relaxation upto 5% will be allowed in minimum educational qualifications and also in minimum qualifying marks for TET to the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD categories of H.P.

Note (3).—The minimum qualification as prescribed by NCTE on the date of publication of the Advertisement shall be considered as part and parcel of these R&P Rules and the Government (in13443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 the Department of Elementary Education, H.P). shall provide such change in the minimum essential qualification to the recruiting agency till the date of publication of advertisement:

Provided that a candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification(s).—Yes, as prescribed in Column No.7

9. Period of probation, if any.—(1) Direct Recruitment:—

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis (2) Promotion.—Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by

promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various

methods:

(a) 75% by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be, in the following manners:—

(i) 37.5% through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog Hamirpur/other recruiting agency/authority as the case may be.

(ii) 32.5% through batch wise basis

(iii) 5% through Limited Direct Recruitment(LDR) through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/ authority as the case me be, on regular basis or on contract basis, as the case may be, from amongst in service SMC Teachers [with atleast five(05) years of service] engaged under SMC Policy dated 17-07-2012, amended from time to time, possessing the requisite Educational qualification as prescribed in the Col. No. 7:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the SMC Teachers already in service of Government.

(c) 25% by promotion from JBT category failing which by direct recruitment on a regular basis or on a contract basis, as the case may be.

Note.—The 5% Limited Direct Recruitment Quota will cease automatically after the absorption of all SMC Teacher engaged under SMC Policy dated 17-07-2012, amended from13444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 time to time, in the Elementary Education Department and thereafter, the 5% quota meant for LDR recruitment shall be considered as part and parcel of quota for direct recruitment through batchwise.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—25% by Promotion from amongst the in- service JBTs possessing the essential educational qualification as prescribed in Col. No. 7 above, with atleast five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For filling up the posts the following roster shall be followed:—

Sl. No. Category Roster Point (40)
1. Promotion 1, 6, 11, 16, 20, 21, 26, 31, 36 and 40.
2. Direct recruitment Through HPRCA or any other recruiting agency 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 24, 27, 29, 32, 34, 37 and 39.
Through Batch-wise 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 28, 30, 33.
Through LDR 35 and 38

Note.—This roster will be rotated after every 40th post till the representation to all the categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy is to be filled-up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at- least one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and Remote/Rural areas subject to adequate numbers of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may posted/transferred to remote/rural areas on their promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas/Remote/Rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathawar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

13445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhateher Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from sub Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more that 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provision of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the H.P. Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall13446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—Departmental Confirmation Committee/ Departmental Committee.

As may be constituted by the Government from time to time

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—(a) Direct recruitment:—

Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

(b) Recruitment on batch-wise basis:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batchwise shall be made by the Director of Elementary Education on the basis of batchwise merit/inter-se seniority of the candidate of a particular batch passed-out from the University/institution duly recognized by the State/Central Government.

The date recorded by the concerned University/Institution on the original 'Detailed Marks Certificate' of final professional examination shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.

If more than one candidate has been issued the final professional examination certificate on the same date in that event the candidate who is senior in age will be placed above the candidate junior in age. If date of Birth is also same, in that event the candidate having higher percentage of marks in professional examination will be considered senior and if percentage of marks in professional examination is also same in that event candidate having higher percentage in 10+2 level/Bachelor Degree/Master Degree be considered senior. If still there is a tie, in that event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

13447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 (i) CONCEPT:

(a) Under this policy, the TGT(Hindi), Group-C(Non Gazetted) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH

RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING

AGENCY:—

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill-up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog / Other Recruiting Agency/Authority, as the case may be.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING

AGENCY:—

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill-up the vacant posts, on contract basis, will advertise the detail of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—

The Trained Graduate Teacher(Hindi) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21,360/- PM [which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre].

(III) APPOINING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—

The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will b e appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER

RECRUITING AGENCY:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the13448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

(b) FOR POSTS(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER

RECRUITING AGENCY:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batch- wise shall be made by the Director of Elementary Education on the basis of batch- wise merit/inter-se seniority of the candidate of a particular batch passed-out from the University/institution duly recognized by the State/Central Government. The date recorded by the concerned University/Institution on the original 'Detailed Marks Certificate' of final professional examination shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.

If more than one candidate has been issued the final professional examination certificate on the same date in that event the candidate who is senior in age will be placed above the candidate junior in age. If date of birth is also same, in that event the candidate having higher percentage of marks in professional examination will be considered senior and if percentage of marks in professional examination is also same in that event candidate having higher percentage in 10+2 level/Bachelor Degree/Master Degree be considered senior. If still there is a tie, in that event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINMENTS:-

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER

RECRUITING AGENCY:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.

(b) FOR POST(S) FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER

RERUITING AGENCY:

As may be constituted by the Government from time to time.

(VI) AGREEMENT:—

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.21,360/-PM [which shall be 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre].

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the13449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day's (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

13450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

Annexure-B

Form of contract/ agreement to be executed between the Trained Graduate Teacher (Hindi)

and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education

(Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _______________ day of ____________ in the year____________ between Sh./Smt.___________________ s/o Shri ______________, r/o ___________________________________________Contract appointee (here-in-after called the FRIST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster ( here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Trained Graduate Teacher ( Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ________________ and ending on the day of__________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________and information/notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 21,360/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the13451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day's (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

13452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.__________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2.___________________________ ___________________________ (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Signature of the SECOND PARTY) 2.__________________________ __________________________ (Name and full Address)

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव धारब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव धारब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 01-02-1953 को गांव धारब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूप नगर में दर्ज नहींं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह के जन्म दिनांक 01-02-1953 को ग्राम पंचायत जगरूप नगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु13453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 जगदीश चंद पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में जगदीश चंद पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम जगदीश चंद है परन्तु महाल लियुण्डा, डा0 सकोह आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दूलो अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल लियुण्डा, डा0 सकोह आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दूलो उपनाम जगदीश चंद दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 13454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 सुलोचना देवी पत्नी श्री हरी दास, निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुलोचना देवी पत्नी श्री हरी दास, निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने पति के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम हरी दास है परन्तु महाल मसहवार मौजा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम हरि राम अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने पति के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पति का नाम हरि राम उपनाम हरि दास दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 सकुन्तला देवी पत्नी ध्रुव देव, निवासी गांव अद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी अद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 उपरोक्त विषय के संदर्भ में सकुन्तला देवी पत्नी ध्रुव देव, निवासी गांव अद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सकुन्तला देवी है परन्तु महाल निवासी गांव अंद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम अरूणा कुमारी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल मरेरा, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम अरूणा कुमारी उपनाम सकुन्तला देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 आशा देवी पुत्री श्री शक्ति राम, निवासी गांव कमांद, डा0 कर्णघट, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी कमांद, डा0 कर्णघट, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी कमांद, डा0 कर्णघट, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आशा देवी पुत्री श्री शक्ति राम, निवासी गांव कमांद, डा0 कर्णघट, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम आशा देवी है परन्तु महाल निवासी गांव कमांद, डा0 कर्णघट, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम आशो देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल कमांद, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम आशो देवी उपनाम आशा देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 13456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री गुलेरा राम, निवासी गांव अद्राणा, डा0 गंदड मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डा0 गंदड मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी अद्राणा, डा0 गंदड मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री गुलेरा राम, निवासी गांव अद्राणा, डा0 गंदड मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रविन्द्र शर्मा है परन्तु महाल निवासी गांव अद्राणा, डा0 गंदड मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र नाथ अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल मरेरा, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रविन्द्र नाथ उपनाम रविन्द्र शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 रजत शर्मा पुत्र श्री माधो राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव टिकर जीहण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डा0 मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी टिकर जीहण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रजत शर्मा पुत्र श्री माधो राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव टिकर जीहण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रजत शर्मा है परन्तु महाल निवासी गांव टिकर जीहण, डा0 मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रजत कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल मरेरा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रजत कुमार उपनाम रजत शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025 मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी गांव जमुला, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम 13458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 आम जनता गांव जमुला, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव जमुला, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी गांव जमुला, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 06-05-1954 को गांव जमुला, डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बरडाम में दर्ज नहींं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह के जन्म दिनांक 06-05-1954 को ग्राम पंचायत बरडाम में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ( नायब तहसीलदार), आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सदद्‌ा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती दोलत रानी आयु 19 पुत्री श्री राम विलास, निवासी गांव भौनरी, डा0 चितराकोट, उतर प्रदेश 210205 व पत्नी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सदद्‌ा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सदद्‌ा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती दोलत रानी आयु 19 पुत्री श्री राम विलास, निवासी गांव भौनरी, डा0 चितराकोट, उतर प्रदेश 210205 व पत्नी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सदद्‌ा, डा0 लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 12-07-2024 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम पंचायत लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडु में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री विपिन सिंह व दोलत रानी के विवाह दिनांक 12-07-2024 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो13459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 04-03-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी ( नायब तहसीलदार),

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 04/2025

दायर तिथि : 30-01-2025 नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-10145, दिनांक 17-01-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम नारदा देवी पुत्री अमर सिंह एवं जन्म तिथि 14-09-1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती कमला देवी है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 05/2025

दायर तिथि : 30-01-2025 सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9045, दिनांक 12-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम साक्षी पुत्री प्रितम सिंह एवं जन्म तिथि 11-08-2008 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सखोली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 06/2025

दायर तिथि : 30-01-2025 संगीता पुत्री शिविया, निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

13461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

प्रार्थिया संगीता पुत्री शिविया, निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9385, दिनांक 23-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम संगीता पुत्री शिविया एवं जन्म तिथि 08-04-1994 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती भज्जी देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती संगीता पुत्री शिविया, निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 07/2025

दायर तिथि : 30-01-2025 रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9384, दिनांक 23-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम रवि दत्त पुत्र शन्ती राम एवं जन्म तिथि 11-04-1991 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती नारदा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी श्री रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, 13462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मयंक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 01/2025

दायर तिथि : 30-01-2025 रामगोपाल पुत्र जीया राम, निवासी ग्राम बाग हाबड़ा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी रामगोपाल पुत्र जीया राम, निवासी ग्राम बाग हाबड़ा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा बाग हाबड़ा व सड़ियार, शजरा नस्ब मौजा बाग हाबड़ा व सड़ियार, आधार कार्ड, परिवार नकल ग्राम पंचायत भजौन, बैंक खाता प्रति, आयकर प्रमाण-पत्र, पोस्ट ऑफिस खाता प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन में दया राम पुत्र रामनाथ दर्ज हो गया है, जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ, जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृा भजौन के मौजा सड़ियार में दया राम पुत्र रामनाथ की जगह सही नाम जीया राम पुत्र रामनाथ दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री पंकज पुत्र मदन लाल, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 2. श्रीमती प्रियंका पुत्री हंस राज, निवासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री पंकज पुत्र मदन लाल, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती प्रियंका पुत्री हंस राज, निवासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 05-02-2022 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत कुठियाडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें, अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 02/Corr./T/U/2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 04-03-2025 श्री कशमीर सिंह पुत्र पोहलो राम, वासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र पोहलो राम, वासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल निचला कोटला में सोहन सिंह पुत्र पोहलो दर्ज है जबकि मेरा सही नाम कशमीर सिंह पुत्र पोहलो राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम सोहन सिंह उर्फ कशमीर सिंह पुत्र पोहलो राम किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं। 13464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 04-03-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिएं जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02/2025 तारीख मरजुआ : 03-02-2025 तारीख पेशी : 13-03-2025 1. त्रिलोचन सिंह पुत्र साधू, निवासी हलेडा विलना, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0। 2. नरिन्दर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह, निवासी गांव व डा0 वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना।

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 अधीन धारा 8(4) के तहत दर्ज करवाने बारे। त्रिलोचन सिंह पुत्र साधू, निवासी हलेडा विलना, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी शादी नरिन्दर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह, निवासी गांव व डा0 वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना से दिनांक 10-03-1993 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत हलेडा विलना के रिकार्ड में दर्ज न है और वह अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत हलेडा विलना में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी त्रिलोचन सिंह पुत्र साधू, निवासी हलेडा विलना, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 व नरिन्दर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह, निवासी गांव व डा0 वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने अपनी शादी की फोटो, शपथ पत्र व अन्य कागजात पेश किए जोकि संलग्न मिसल किए गए।

इस बारे में आम जनता को बजरिया इश्तहार अखबार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी त्रिलोचन सिंह पुत्र साधू, निवासी हलेडा विलना, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 व नरिन्दर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह, निवासी गांव व डा0 वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना का विवाह तारीख 10-03-1993 का पंजीकरण ग्राम पंचायत हलेडा विलना के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-03-2025 को सुबह 11.00 बजे अदालत में मुकाम उप-तहसील दुलैहड़ पेश कर सकता है। कोई एतराज व आपाि न होने की सूरत में विवाह पंजीकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई आपाि एवं एतराज मान्य नहीं होगा।13465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 यह इश्तहार मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित दिनांक 04-02-2025 को जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 10/2025 तारीख दायर : 01-02-2025 तारीख पेशी : 20-03-2025 रधविन्दर पाल पुत्र राम प्रकाश पुत्र रखू, निवासी पोलियांबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। रधविन्दर पाल पुत्र राम प्रकाश पुत्र रखू, निवासी पोलियांबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम रधविन्दर पाल पुत्र राम प्रकाश है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल पोलियांबीत, टिब्बिया, जननी व मल्लूवाल में रधुविन्दर पाल पुत्र प्रकाश दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल पोलियांबीत, टिब्बिया, जननी व मल्लूवाल में रधविन्दर पाल पुत्र प्रकाश उर्फ राम प्रकाश दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 17-02-2025 शिवांश पुत्र श्री रवि कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मरडा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम13466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भडियां कोठी, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 336/2025, दिनांक 17-01-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-23367, दिनांक 20-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी श्री रवि कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मरडा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 07-04-2023 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भडियां कोठी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भडियां कोठी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रवि कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मरडा, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके पुत्र की जन्म तिथि 07-04-2023 को ग्राम पंचायत भडियां कोठी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 07-04-2023 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

हर्षिता पुत्री श्री रिंकू, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4435/2024, दिनांक 24-09-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17453, दिनांक 13-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी हर्षिता पुत्री श्री रिंकू, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 10-05-2019 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।13467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रिंकू पुत्र मुन्शी, निवासी मुहल्ला/गांव बाहरेई, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 10-05-2019 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 10-05-2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

अंशिका पुत्री श्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6116/2024, दिनांक 30-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-21743, दिनांक 29-11-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी श्री मान सिंह पुत्र श्री हंस, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 06-10-2019 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मान सिंह पुत्र श्री हंस, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 06-10-2019 को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 06-10-2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे। 13468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

गुलाम नवी पुत्र श्री दलमीर, निवासी मुहल्ला/गांव धनग्रां, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3386/2024, दिनांक 29-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14016, दिनांक 27-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी गुलाम नवी पुत्र श्री दलमीर, निवासी मुहल्ला/गांव धनग्रां, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1983 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गुलाम नवी पुत्र श्री दलमीर, निवासी मुहल्ला/गांव धनग्रां, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1983 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1983 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।13469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

स्व0 सोधा पत्नी स्व0 श्री लोचू राम, निवासी मुहल्ला/गांव काशियाड, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6489/2024, दिनांक 13-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22658, दिनांक 10-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी केवल राम पुत्र फनी राम, निवासी मुहल्ला/गांव काशियाड, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी दादी की मृत्यु तिथि 14-09-1996 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी दादी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी केवल राम पुत्र फनी राम, निवासी मुहल्ला/गांव काशियाड, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी दादी की मृत्यु तिथि 14-09-1996 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की दादी की मृत्यु तिथि 14-09-1996 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

बबली पुत्री श्री नन्दो, निवासी मुहल्ला/गांव लोला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3276/2024, दिनांक 23-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13452, दिनांक 20-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया बबली पुत्री श्री नन्दो, निवासी मुहल्ला/गांव लोला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 07-05-1988 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया बबली पुत्री श्री नन्दो, निवासी मुहल्ला/गांव लोला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 07-05-1988 को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 07-05-1988 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

हिमो पुत्री श्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव मुहाल व डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6088/2024, दिनांक 29-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा13471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17640, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया हिमो पुत्री श्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव मुहाल व डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1973 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया हिमो पुत्री श्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव मुहाल व डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1973 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1973 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

शकुन्तला पुत्री श्री नुर्ध, निवासी मुहल्ला/गांव सरेई, डा0 करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करीयां, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6503/2024, दिनांक 16-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-23002, दिनांक 13-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया शकुन्तला पुत्री श्री नुर्ध, निवासी मुहल्ला/गांव सरेई, डा0 करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत करीयां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करीयां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। 13472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शकुन्तला पुत्री श्री नुर्ध, निवासी मुहल्ला/गांव सरेई, डा0 करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 को ग्राम पंचायत करीयां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

जरीया पुत्री मूसा, निवासी मुहल्ला/गांव चजेरा, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4081/2024, दिनांक 06-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-15473, दिनांक 21-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया जरीया पुत्री मूसा, निवासी मुहल्ला/गांव चजेरा, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27-07-1993 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया जरीया पुत्री मूसा, निवासी मुहल्ला/गांव चजेरा, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27-07-1993 को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-07-1993 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।13473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

सायरा बानो पुत्री श्री नूर माही, निवासी मुहल्ला/गांव गोहलूई, डा0 पल्हूई, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3686/2024, दिनांक 16-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22504, दिनांक 10-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया सायरा बानो पुत्री श्री नूर माही, निवासी मुहल्ला/गांव गोहलूई, डा0 पल्हूई, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-04-2002 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सायरा बानो पुत्री श्री नूर माही, निवासी मुहल्ला/गांव गोहलूई, डा0 पल्हूई, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-04-2002 को ग्राम पंचायत कैला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-04-2002 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)। 13474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

पंछी पुत्र श्री मंगू, निवासी मुहल्ला/गांव शगला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6659/2025, दिनांक 21-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-23364, दिनांक 20-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी हेम राज पुत्र पंछी, निवासी मुहल्ला/गांव शगला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 12-01-1996 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हेम राज पुत्र पंछी, निवासी मुहल्ला/गांव शगला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 12-01-1996 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 12-01-1996 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

किशनी पुत्री श्री पृथू, निवासी मुहल्ला/गांव सरी, डा0 सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3474/2024, दिनांक 30-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10442, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया किशनी पुत्री श्री पृथू, निवासी मुहल्ला/गांव सरी, डा0 सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया किशनी पुत्री श्री पृथू, निवासी मुहल्ला/गांव सरी, डा0 सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

प्रीतो पुत्री श्री नाथू, निवासी मुहल्ला/गांव हसनुई, डा0 राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6538/2024, दिनांक 17-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा 13476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22502, दिनांक 10-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया प्रीतो पुत्री श्री नाथू, निवासी मुहल्ला/गांव हसनुई, डा0 राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सरोल के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया प्रीतो पुत्री श्री नाथू, निवासी मुहल्ला/गांव हसनुई, डा0 राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

कुन्तो पुत्री श्री जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5136/2024, दिनांक 05-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17645, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया कुन्तो पुत्री श्री जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1986 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।13477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कुन्तो पुत्री श्री जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1986 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1986 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

जगिन्द्रो पुत्र श्री मांगतू, निवासी मुहल्ला/गांव भडैता, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3543/2024, दिनांक 22-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-15474, दिनांक 21-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी जगिन्द्रो पुत्र श्री मांगतू, निवासी मुहल्ला/गांव भडैता, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1974 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साहो के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साहो के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जगिन्द्रो पुत्र श्री मांगतू, निवासी मुहल्ला/गांव भडैता, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1974 को ग्राम पंचायत साहो के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1974 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे। 13478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

सीमा पुत्री श्री चैन लाल, निवासी मुहल्ला/गांव डुफेई, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भडियां, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4613/2024, दिनांक 03-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14996, दिनांक 16-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया सीमा पुत्री श्री चैन लाल, निवासी मुहल्ला/गांव डुफेई, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05-04-1981 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भडियां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भडियां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सीमा पुत्री श्री चैन लाल, निवासी मुहल्ला/गांव डुफेई, डा0 भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मेें उसकी जन्म तिथि 05-04-1981 को ग्राम पंचायत भडियां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-04-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।13479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

ईशा पुत्री श्री चंद, निवासी मुहल्ला/गांव अप्पर जुलाहकडी, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4708/2024, दिनांक 09-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-19110, दिनांक 08-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी श्री चंद पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव अप्पर जुलाहकडी, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 06-08-1999 किन्हीं कारणों से नगर परिषद्‌ चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चंद पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव अप्पर जुलाहकडी, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 06-08-1999 को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 06-08-1999 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

कल्याणो पुत्र श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव बगौली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलूही, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6172/2024, दिनांक 05-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13467, दिनांक 20-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी कल्याणो पुत्र श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव बगौली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1952 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पलूही के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पलूही के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कल्याणो पुत्र श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव बगौली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1952 को ग्राम पंचायत पलूही के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1952 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024 तारीख पेशी : 14-02-2024 ठेलू पुत्र श्री सिहांर, निवासी मुहल्ला/गांव खडघोडी, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।13481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 252/2024, दिनांक 14-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-496, दिनांक 07-01-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी रवि कुमार पुत्र श्री गजिन्द्रो, निवासी मुहल्ला/गांव खडघोडी, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके दादा की मृत्यु तिथि 07-05-1981 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके दादा की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बाट के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रवि कुमार पुत्र श्री गजिन्द्रो, निवासी मुहल्ला/गांव खडघोडी, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके दादा की मृत्यु तिथि 07-05-1981 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि 07-05-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

स्वार दीन पुत्र श्री मुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव भडाली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलूही, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6051/2024, दिनांक 25-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-20942, दिनांक 14-11-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी स्वार दीन पुत्र श्री मुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव भडाली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-05-1980 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पलूही के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पलूही के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। 13482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी स्वार दीन पुत्र श्री मुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव भडाली, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-05-1980 को ग्राम पंचायत पलूही के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 02-05-1980 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Varni Oli w/o Sh. Khadak Singh, r/o Mashobra, District Shimla (H.P.) 171007 declares that in my Aadhar Card & Voter Card my name is wrongly mentioned as Kamla but as per MC Shimla record my name is Varni Oli. My correct name is Varni Oli. All concerned may note please.

VARNI OLI

w/o Sh. Khadak Singh,

r/o Mashobra, District Shiml, (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Khadak Bahadur Oli s/o Sh. Parvir, r/o Mashobra, District Shimla (H.P.) -171007 declare that in my Aadhar Card & PAN Card my name is wrongly mentioned as Khadak Singh but as per MC Shimla record my name is written as Khadak Bahadur Oli. My true and correct name is Khadak Bahadur Oli. All concerned may note please.

KHADAK BAHADUR OLI s/o Sh. Parvir, r/o Mashobra, District Shimla (H.P.).

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13483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

CHANGE OF NAME

I, Pawana Devi w/o Sh. Krishan Kumar, r/o Village Darkoti, P.O. Tauni Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Nisha Kumari to Pawana Devi for all purposes in future. Please note.

PAWANA DEVI

w/o Sh. Krishan Kumar,

r/o Village Darkoti, P.O. Tauni Devi,

Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur, (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar Sharma s/o Late Sh. Gian Chand, permanent r/o Village Hasol, P.O. Chaukath, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) presently residing at Qtr. No. 291, Command Colony, Chandimandir Cantt. Haryana have changed my name to Anil Kumar.

ANIL KUMAR SHARMA

s/o Late Sh. Gian Chand,

permanent r/o Village Hasol, P.O. Chaukath,

Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Parmala w/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Juru Shilal, P.O. & Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card wrongly entered as Promila Devi. I have changed my name from Promila Devi (Previous Name) to Parmala Devi (New Name). Concerned note it.

PARMALA

w/o Sh. Joginder Singh,

r/o Village Juru Shilal,

P.O. & Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

13484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2025/03 फाल्गुन, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-02-22.251_gazette_2025-22_02_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-02-22.251_gazette_2025-22_02_2025.