राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 फरवरी, 2025
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-13/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) 252-राजपत्र/2025-24-02-2025 (13485) 13486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946 संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 06-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।
--------
ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 38 का संशोधन। 3. धारा 39 का संशोधन।
--------
2025 का अधिनियम संख्याक 20.
ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 06 फरवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)
ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।
2. धारा 38 का संशोधन.--ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष ररववाएगी।"।
3. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,- ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।13487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/04 फाल्गुन, 1946 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title. 2. Amendment of section 38. 3. Amendment of section 39.
_________
Act No. 20 of 2025.
THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6th FEBRUARY, 2025)
AN
ACT
further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No.
3 of 2009) .
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.
2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—
"(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .
3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.
13488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2025
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-34/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को दिनांक 18-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 29 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2024
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4-क का संशोधन।
---------
2025 का अधिनियम संख्यांक 29.
हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2024 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2024 है।13489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/04 फाल्गुन, 1946 2. धारा 4-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4-क में,-
(i) उप-धारा (1) में, "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे। (ii) उप-धारा (3-क) में, "ज़िले के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY
ROAD) AMENDMENT ACT, 2024
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title .
2. Amendment of section 4-A.
_____________
Act No. 29 of 2025
THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY
ROAD) AMENDMENT ACT, 2024
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18th FEBRUARY, 2025)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act,
1999 (Act No. 16 of 1999).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
13490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 19461. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2024.
2. Amendment of section 4-A.— In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999,—
(i) in sub-section (1), for the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the District", the words, letters and signs "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction" shall be substituted; and
(ii) in sub-section (3-a), for the words "Assistant Excise and Taxation Officer Incharge of the District", the words, letters and signs "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction" shall be substituted.
___________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2025
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-32/2024-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को दिनांक 18-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 28 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2024
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4-क का संशोधन।13491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/04 फाल्गुन, 1946 2025 का अधिनियम संख्यांक 28.
हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2024 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।
2. धारा 4-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क की उप-धारा (1) में, "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(AMENDMENT) ACT, 2024
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title. 2. Amendment of section 4-A.
___________
Act No. 28 of 2025
THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(AMENDMENT) ACT, 2024
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18th FEBRUARY, 2025)
AN
ACT13492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946
further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No.
15 of 1955).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2024.
2. Amendment of section 4-A .—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district", the words, letters and signs "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction" shall be substituted.
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 फरवरी, 2025
सं0ःपी0डब्ल्यू0डी0-बी0-एफ0(5)/9/2025-257621.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव खुन्नी पनोली, तहसील, ननखड़ी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में राई-बहाली-खुन्नी पनोली-खड़ाहन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (हैक्टेयर मे ं) |
| शिमला | ननखड़ी | खुन्नी पनोली | 662/1 | 00-04-46 |
| कुल जोड़ | कित्ता-01 | 00-04-46 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।13493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/04 फाल्गुन, 1946
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 फरवरी, 2025
सं0ःपी0डब्ल्यू0डी0-बी0-एफ0(5)/7/2025-257427.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करगोली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में करगोली नाला-देहा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (हैक्टेयर मे ं ) |
| शिमला | ठियोग | करगोली | 533/1 | 00-01-64 |
| 533/2 | 00-00-78 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता -02 | 00-02-42 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 फरवरी, 2025
सं0ःपी0डब्ल्यू0डी0-बी0-एफ0(5)/24/2024(239082).--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव शीलगांव, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में थाना वाया टुराण सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को 13494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946 सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (हैक्टेयर में) |
| शिमला | जुब्बल | शीलगांव | 485/1 | 0-05-69 |
| 503/1 | 0-01-17 | |||
| 509/1 | 0-03-36 | |||
| 511/1 | 0-01-54 | |||
| 512/1 | 0-01-20 | |||
| 514/1 | 0-01-32 | |||
| 518 | 0-04-70 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता -07 | 0-18-98 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
-----------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 फरवरी, 2025
सं0ःपी0डब्ल्यू0डी0-बी0-एफ0(5)/8/2025(257429).--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धारतरपुनू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में तिहानाधार-कालना सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को किया जा सकता है।13495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/04 फाल्गुन, 1946 विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (हैक्टेयर मे ं) |
| शिमला | ठियोग | धारतरपुनू | 551/1 | 00-06-65 |
| कुल जोड़ | कित्ता -01 | 00-06-65 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 फरवरी, 2025
सं0ः पी0डब्ल्यू0डी0(बी0)एफ0(5)/13/2025-257729.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सुहड़ा/366/6, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सकोडी पुल से स्कूल बाज़ार तक एम0आर0बी0यु0 (मण्डी-रिवालसर-भाम्बला-ऊना) सड़क के विस्तारीकरण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र (वर्ग मीटर) |
| मण्डी | सदर | सुहड़ा/366/6 | 1634/1 | 0-52 |
| 1635/1 | 3-22 | |||
| 1637/1 | 6-44 | |||
| 1639/1 | 168-08 | |||
| 1644/1 | 14-29 | |||
| कुल कित्ता - 05 | 192-55 |
आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।13496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946
CHANGE OF NAME
I, Venus Chandel w/o Sh. Rashmeesh S Sepeya, residing at Sepeya Bhawan, Kasumpti, Shimla (H.P.) hereby declare that Venus Chandel and Venus Sepeya are one and the same person and in future. I may be known as Venus Sepeya for all purpose.
VENUS CHANDEL
w/o Sh. Rashmeesh S Sepeya,
residing at Sepeya Bhawan, Kasumpti Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।