राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2025
संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-1/2016-वाल्यूम-।.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 253-राजपत्र/2025-25-02-2025 (13497) 13498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में, कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, ग्रुप सी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, ग्रुप सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए (3)- 1/2016, तारीख 22/9/2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
राकेश कंवर, सचिव (शिक्षा)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, ग्रुप सी के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक (जेबीटी)
2. पद (पदों) की संख्या.--19922 (उन्नीस हजार नौ सौ बाईस)
3. वर्गीकरण.--ग्रुप सी
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे लेवलः
हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-8।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः
हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः13499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता.--(क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं)ः--
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से पचास प्रतिशत अंकों के साथ दस जमा दो या पचास प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक हो और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से दो वर्षीय कनिष्ठ बुनियादी (जे0बी0टी0) अध्यापक कोर्स/ प्रारम्भिक शिक्षा पाठ््यक्रम में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0)।
या
कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक और दो वर्षीय कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) कोर्स/ प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0), चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो।
या
कम से कम पैंतालीस प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार दो वर्षीय कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक(जे0बी0टी0) कोर्स/प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0), चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो।
या
कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक और चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (प्रा0शि0डि0) ।13500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 या
कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक हो और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा।
या
स्नातक और दो वर्षीय कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) कोर्स/प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0), (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)।
या
कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड सहित स्नातकोार और तीन वर्ष का एकीकृत बी.एड.- एम.एड.।
और
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक् रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण हो।
टिप्पण.--(i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्गाें और शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) से संबंधित अभ्यार्थियों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (टैट) के लिए न्यूनतम अर्हता अकों में 5 प्रतिशत तक का शिथिलीकरण दिया जाएगा।
टिप्पण.--(ii) विज्ञापन की प्रकाशन की तारीख के राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा यथा विहित न्यूनतम अर्हता को भी भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अभिन्न अंग के रूप में विचार किया जाएगा और सरकार/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक भर्ती अभिकरण को न्यूनतम अनिवार्य अर्हता में ऐसे परिवर्तन उपलब्ध करवाएगीः
परन्तु अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा उाीर्ण की होनी चाहिए परन्तु यह शर्त वास्तविक हिमाचल निवासियों पर लागू नहीं होगी।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः
हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)े की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्तीः-
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।13501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 (ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर निम्नलिखित रीति मेंः--
(क) 50% (पचास प्रतिशत) सीधी भर्ती द्वारा नियमित या संविदा के आधार पर, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से। (ख) 45% (पैंतालीस प्रतिशत) बैचवाइज आधार पर
(ग) समय-समय पर संशोधित एस एम सी पॉलिसी तारीख 17-07-2012 के अधीन सेवारत एस एम सी अध्यापकों (जिनकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो) में से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से यथास्थिति, नियमित आधार या संविदा आधार पर सीमित सीधी भर्ती (एल डी आर) के माध्यम से पांच प्रतिशत जो स्तम्भ संख्या 7 में वांंछित शैक्षिक अर्हता रखते हैंः
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यार्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सरकार में पहले से ही सेवा में कार्यरत एस एम सी शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।
टिप्पण.--प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समय-समय पर संशोधित एस एम सी पॉलिसी तारीख 17-07-2012 के अधीन कार्यरत समस्त एस एम सी अघ्यापकों के आमेलन के पश्चात पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती कोटा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा उसके पश्चात् (एल डी आर) भर्ती के लिए घोषित पांच प्रतिशत कोटा बैचवाइज के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए कोटे का अनिवार्य अंग समझा जाएगा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण.--लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--(क) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से सीधी भर्तीः-
सीधी भर्ती के मामले में पद पद नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और /या व्यवहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(ख) बैचवाइज आधार पर भर्तीः 13502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 बैचवाइज आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण हुए हों की बैचवाइज मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अभिलिखित तारीख कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक के डिप्लोमा कोर्स के मूल ''ब्यौरेवार अंक प्रमाण पत्र'' पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी।
किसी विशिष्ट बैच की बैचवाइज मैरिट/ पारस्परिक वरिष्ठता, कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक/प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम के डिप्लोमा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कोर्स/डिप्लोमा में अभिप्राप्त अंक एक समान हैं तो पारस्परिक मेरिट, दस जमा दो स्तर पर अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभिनिश्चित की जाएगी और यदि फिर भी दोनों के समान अंक हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट पारस्परिक वरिष्ठता में, कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
अभ्यर्थियों के एक समान अंकों की दशा में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी मेरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पनाः
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों के रिक्त पद/पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् यथास्थिति हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के समक्ष रखेगा।
(ग) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर आनाः सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों के रिक्त पदों को बैचवाईज आधार पर संविदा पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद/पदों के ब्यौरे नियोजनालयों और कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा तथा विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(घ) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा13503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 (II) संविदात्मक उपलब्धियां :
संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक को समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) ` 17,820/- प्रतिमास संदत्त की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः
जिला का उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रकियाः
(क) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः
स्ांविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यवहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(ख) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर आनाः
सम्बद्ध जिले के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा बैचवाइज आधार पर सीधा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उतीर्ण हुए हों की बैचवाइज मेरिट/पारस्परिक वष्ठिता के आधार पर किया जाएगा।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक के डिप्लोमा कोर्स के मूल ''ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्र'' पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतू निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी।
किसी विशिष्ट बैच की बैचवाइज मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता, कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक/प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम के डिप्लोमा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधरित की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कोर्स/डिप्लोमा में अभिप्राप्त अंक एक समान हैं तो पारस्परिक मेरिट, दस जमा दो स्तर पर अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभिनिश्चित की जाएगी और यदि फिर भी दोनों के समान अंक हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट पारस्परिक वरिष्ठता में, कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
अभ्यर्थियों के एक समान अंकों की दशा में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी मेरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
(क) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः--
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा गठित की जाए (ख) पदों का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदों के लिएः13504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 जैसी समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए (VI) करारः
अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंः
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक को प्रतिमाह ` 17,820/- समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) होगा संदा की जाएगी ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 45 (पैंतालीस) दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।13505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- 'ख' कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिले के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी .......................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .........................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..........................के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार ............................................... के रूप में ........................................ से प्रारम्भ होने और ...............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की13506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ....................................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार को `17,820/- की समेकित नियत स्ांविदात्मक रकम प्रतिमास संदा की जाएगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठक का 60% (साठ प्रतिशत) होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसेे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।13507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रुप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता) 2. ........................................................ (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) ....................................................... (नाम व पूरा पता)
1. ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ....................................................... (नाम व पूरा पता)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-1/2016-Vol-I, dated
19-02-2025 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th February, 2025
No. EDN-C-A(3)1/2016-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the13508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Basic Trained Teacher, Group-C in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the "Himachal Pradesh Elementary Education Department, Junior Basic Trained Teacher, Group-C, Recruitment and Promotion Rules, 2025".
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Elementary Education Department Junior Basic Trained Teacher, Class-III, (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017 Notified vide this Department's Notification No. EDN-C-A(3)1/2016 dated 22nd September, 2017 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any action taken or anything done under the Rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order,
RAKESH KANWAR, Secretary (Education).
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Annexure-"A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR BASIC
TRAINED TEACHER, GROUP-C IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY
EDUCATION,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Junior Basic Trained Teacher(JBT)
2. Number of post(s).19922 (Nineteen Thousand Nine Hundred Twenty Two) 3. Classification.— Group-C
4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale For Regular Incumbent(s): Level-8 of the pay matrix attached with time scale of the post as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
(ii) Emoluments for contract employee(s): 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. civil services (Revised Pay) Rules, 2022.
5. Whether "Selection" Post Or "Non-Selection" Post.— Not Applicable
6. Age Limit For Direct Recruitment.—18 To 45 Years:
13509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis :
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment :
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s):—(a)
Essential Qualification(s):
(i) 10+2 with 50% marks or Senior Secondary with 50% marks from a recognized Board of School Education and 2 years Junior Basic (JBT) Teacher's course / Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) from an institute affiliated to Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE).
OR
Senior Secondary with at least 50% marks and 2 years Junior Basic Teacher (JBT) / Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) (by whatever name known).
OR
Senior Secondary with at least 45% marks and 2 years Junior Basic Teacher (JBT) / Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.
OR
Senior Secondary) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.).
OR Senior Secondary with at least 50% marks and 2 years Diploma in Education (Special Education).
13510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ORGraduation and 2 years Junior Basic Teacher (JBT) / Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.). (by what ever name known)
OR
Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three years integrated B.Ed-M.Ed.
AND
(ii) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, Distt. Kangra or any other Agency authorized by the Government.
Note (i).—Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed in minimum educational qualifications and also in minimum qualifying marks for TET to the candidates, belonging to SC/ST/OBC and PWD categories.
Note (ii).—The minimum qualification as prescribed by NCTE on the date of publication of the advertisement shall also be considered as part and parcel of these R&P Rules and the Government in the Department of Elementary Education, H.P. shall provide such changes in the minimum essential qualification to the recruiting agency till the date of publication of advertisement:
Provided that a candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh.
Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.
(b) Desirable Qualification(s):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s) Age.—Not applicable .
Educational Qualification: Not applicable
9. Period of probation, if any.—Direct recruitment:—
(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion
/secondment / transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:
13511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946100% by direct recruitment on a regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be, in the following manner:—
(a) 50% through Himachal Pradesh, Rajya Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/authority as the case may be on regular basis or on contract basis.
(b) 45% on batch-wise basis
(c) 5% through Limited Direct Recruitment (LDR) through Himachal Pradesh Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/authority as the case may be, on regular basis or on contract basis, as the case may be, from amongst in service SMC Teachers (with at least five (05) years of service) engaged under SMC Policy dated 17-07-2012, amended from time to time, possessing the requisite Educational qualification as prescribed in the Col. No. 7:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the SMC Teachers already in service of Government.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which
promotion /secondment/transfer is to be made.—Not applicable.
12. (a) If a Departmental Promotion/Conformation Committee exists, what is its
composition.—Departmental Promotion Committee: Not applicable.
(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. (a) Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Direct recruitment through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/other recruiting agency/authority:
Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. which will be determined by the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/authority , as the case may be.
(b) Direct recruitment on batch-wise basis :
Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batch-wise basis shall be made by the Deputy Director of Elementary Education of the concerned district, on the basis of batch-wise merit/inter-se-seniority of the candidates of a particular batch passed out from the University/Institution duly recognized by the State/Central Government.
13512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946The date recorded by the concerned University/Institution on the original "Detail Marks Certificate" of final diploma/course of Junior Basic Teacher shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.
The batch-wise merit/inter-se-seniority of a particular batch shall be determined on the basis of marks obtained in the diploma/course of Junior Basic Teacher. In case, the marks obtained in diploma course by two or more candidates are same, the inter-se- merit would be decided on the basis of marks obtained in 10+2 level and if there is still a tie, the candidate senior in age would be placed above the junior, in the merit/inter- se-seniority.
In case the candidates have same score, the candidate senior in age would be placed above the junior, in the merit.
15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the posts will be made subject to the terms & conditions given below:—
(I) CONCEPT:
(a) Under this policy, the Junior Basic Trained Teacher, in Department of Elementary Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :
Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.
(b) FOR POSTS FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/ANY OTHER
RECRUITING AGENCY:
The Deputy Director of Elementary Education, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HPRCA/any recruiting Agency, as the case may be.
(c) FOR POSTS FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF HPRCA/ANY OTHER
RECRUITING AGENCY:
The Deputy Director of Elementary education of the concerned District, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts of Junior Basic Trained Teachers on batch wise basis on contract basis and applying the reservation roster, will advertise the details of the vacant post(s) to the employment exchanges and also in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the others eligibility conditions as prescribed in these rules.
(d) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
13513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946The Junior Basic Trained Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 17,820/- PM (which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:—
The Deputy Director of Elementary Education of the District H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—
(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY/AUTHORITY:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case may be.
(b) FOR POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/ OTHER RECRUITING AGENCY/AUTHORITY:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment on batch-wise basis shall be made by the Deputy Director of Elementary Education of concerned District, on the basis of batch-wise merit/inter-se-seniority of the candidates of a particular batch which has passed out from the University/Institution duly recognized by the State/Central Government.
The date recorded by the concerned University/Institution on the original "Detail Marks Certificate" of diploma/course of Junior Basic Teacher shall be the deemed date for reckoning the batch of the candidate.
The batch-wise merit/inter-se-seniority of a particular batch shall be determined on the basis of marks obtained in the diploma /course of Junior Basic Teacher. In case, the marks obtained in diploma course by two or more candidates are same, the inter-se- merit would be decided on the basis of marks obtained in 10+2 level and if there is still a tie, the candidate senior in age would be placed above the junior, in the merit/inter- se-seniority.
In case the candidates have same score, the candidate senior in age would be placed above the junior, in the merit.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HPRCA/other recruiting agency.
(b) FOR POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/ OTHER RECRUITING AGENCY/AUTHORITY:
13514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.(VI) AGREEMENT:
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per 'Annexure-B' appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:
(a) The Junior Basic Trained Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 17,820/- Per Month (which shall be 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Govt. Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed 3 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis where ever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government13515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against post carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more temporarily shall be declared and unfit her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of Service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF / GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service from Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) of post(s).
__________
Annexure-B
Form of Contract/agreement to be executed between the Junior Basic Trained Teacher (JBT) and the Government of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education of concerned District (Designation of the Appointing Authority).
This agreement is made on this……………..…………….day of………...…..………...in the year………………betweenSh./Smt…………………….s/o/d/o Shri……………………….……….. r/o………………………………………………. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a JBT on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a JBT for a period of one year commencing on day of _________________ and ending on the day of __________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ___________________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-fact stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary :
13516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 17820/- P.M. which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who are a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit for production of medical fitness certificate form the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
13517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 19468. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _______________________ _______________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _______________________ _______________________ (Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ______________________ ______________________
(Name and full Address) 2. ______________________ ______________________ (Signature of the SECOND PARTY) (Name and full Address)
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ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
पुष्पा देवी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव कलरी, डा0 नकराणा, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।
बनाम
1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर
विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पुष्पा देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जोकि इस प्रकार से हैः--13518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946
| क्र0 सं0 | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | पुष्पा देवी | पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह | 30-04-1976 |
अतः ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 22-02-2025 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत नकराणा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।
आज तारीख 22-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
(धर्मपाल, हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा ः श्री नासिर खान पुत्र स्व0 श्री रमजान खान, निवासी मकान नं0 20, डियारा सैक्टर . . प्रार्थी। बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री नासिर खान पुत्र स्व0 श्री रमजान खान, निवासी मकान नं0 20, डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता स्व0 श्री रमजान खान पुत्र श्री अमीर दीन, निवासी मकान नं0 20, डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि नगर परिषद बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है उनकी मृत्यु तिथि 09-01-2018 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता स्व0 श्री रमजान खान पुत्र श्री अमीर दीन, निवासी मकान नं0 20, डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 में दर्ज करनेे बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-02-2025 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा स्व0 श्री रमजान खान पुत्र श्री अमीर दीन, निवासी मकान नं0 20, डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।13519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 24-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा ः श्री ईशान खान पुत्र श्री समीर खान, निवासी मकान नं0 6-ए, वार्ड नं0 8 डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व
श्रीमती ईशा खानम पुत्री श्री साजिद मोहम्मद, निवासी मकान नं0 96, डियारा सैक्टर बिलासपुर, . . प्रार्थीगण। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री ईशान खान पुत्र श्री समीर खान, निवासी मकान नं0 6-ए, वार्ड नं0 8 डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ईशा खानम पुत्री श्री साजिद मोहम्मद, निवासी मकान नं0 96, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 04-10-2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 04-10-2024 को दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री ईशान खान पुत्र श्री समीर खान, निवासी मकान नं0 6-ए, वार्ड नं0 8 डियारा सैक्टर बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ईशा खानम पुत्री श्री साजिद मोहम्मद, निवासी मकान नं0 96, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।13520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा श्री जगदीश पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव देवला छाम्ब, डा. हरनोड़ा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व
श्रीमती अलका रानी पुत्री श्री मोती लाल, निवासी गांव व डा. बुराला, तहसील व जिला कुरुक्षेत्र, . . प्रार्थीगण। हरियाणा
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव देवला छाम्ब, डा. हरनोड़ा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अलका रानी पुत्री श्री मोती लाल, निवासी गांव व डा. बुराला, तहसील व जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 10-12-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत हरनोड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 10-12-2020 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री जगदीश पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव देवला छाम्ब, डा. हरनोड़ा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 व श्रीमती अलका रानी पुत्री श्री मोती लाल, निवासी गांव व डा. बुराला, तहसील व जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत हरनोड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा श्री फिरोज खान पुत्र श्री इसमाईल खान, निवासी गांव मियां बन्दला, डा0 चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व13521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 श्रीमती आसमा बीबी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, निवासी गांव व डा0 नादौन, तहसील नादौन, जिला . . प्रार्थीगण। हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री फिरोज खान पुत्र श्री इसमाईल खान, निवासी गांव मियां बन्दला, डा0 चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती आसमा बीबी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, निवासी गांव व डा0 नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 25-04-2005 को व्यवस्थित विवाह मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बेनला ब्राहमणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 25-04-2005 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 01-03-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री फिरोज खान पुत्र श्री इसमाईल खान, निवासी गांव मियां बन्दला, डा0 चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती आसमा बीबी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, निवासी गांव व डा0 नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बेनला ब्राह्मणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा श्री रोशन लाल पुत्र श्री गजन राम, निवासी गांव गसौड़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, . . प्रार्थी। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।13522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री रोशन लाल पुत्र श्री गजन राम, निवासी गांव गसौड़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पोते श्री अनुज कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रिशु कुमार, निवासी गांव गसौड़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 03-12-2012 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पोते श्री अनुज कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रिशु कुमार, निवासी गांव गसौड़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हि. प्र. के रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो वह दिनांक 29-02-2025 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री अनुज कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रिशु कुमार, निवासी गांव गसौड़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर हि. प्र. की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa r/o V.P.O. Khaniayra, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa r/o V.P.O. Khaniayra, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Sh. Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa का जन्म/मृत्यु दिनांक 14-08-1968 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Naveen Kumar Thapa के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Chattar Singh s/o Sh. Jago Ram, r/o Village Kutharna, P.O. Chamiyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Chattar Singh s/o Sh. Jago Ram, r/o Village Kutharna, P.O. Chamiyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nana (Grand Father) Beli Ram s/o Doom का/की जन्म/मृत्यु दिनांक 10-06-1994 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Beli Ram के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Desh Raj s/o Late Lalu Ram, r/o V.P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Desh Raj s/o Late Lalu Ram, r/o V.P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी wife Ujla Devi w/o Desh Raj का/की जन्म/मृत्यु दिनांक 02-12-2008 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ujla Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 13524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 07-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of Marriage Officer
Dheera, District Kangra H.P.,
In case :
Anshu Pathania & Neha Devi
Versus
General Public
Notice Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of Marriage an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Anshu Mehta s/o Sh. Lekh Raj, resident of Village Gharana, P.O. Gharana, Tehsil Dheera, Distt. Kangra H.P. and Neha Devi d/o Thakur Singh r/o Village Lohna, P.O. Bandla, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. That they have sloemnized their marriage on dated 06-02-2025 at Mata Jhunga Devi Mandir Committee, Tehsil Dheera, District Kangra, H.P. as per Hindu Rites and customs and living as husband and wife since then. If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel to be submitted to this office on or before 01-04-2025 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer–cum-SDM
Dheera, District Kangra (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 43/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 26-12-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती विनय देवी पुत्री श्री नरगु छेरिंग, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम13525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती विनय देवी पुत्री श्री नरगु छेरिंग, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती विनय देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 15-02-1969 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती विनय देवी पुत्री श्री नरगु छेरिंग की जन्म तिथि 15-02-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 03-03-2025 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 44/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 26-12-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक ः श्रीमती अनपूर्णा पुत्री श्री राम जीत, निवासी गांव बोनिंग सारिंग व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती अनपूर्णा पुत्री श्री राम जीत, निवासी गांव बोनिंग सारिंग व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती अनपूर्णा की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत थैमगरंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 13526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 02-06-1973 का इन्द्राज ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती अनपूर्णा पुत्री श्री राम जीत की जन्म तिथि 02-06-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 03-03-2025 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 19/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 18-09-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती जयमन्ती पुत्री श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव सांगला, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती जयमन्ती पुत्री श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव सांगला, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी अपनी जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 19-11-1963 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती जयमन्ती पुत्री श्री छेरिंग दोर्जे की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते13527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 22-10-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 24/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 16-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 श्री हरजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 श्री हरजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी अपनी जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 07-07-1988 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 श्री हरजीत सिंह की पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 22-10-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।13528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 25/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 18-09-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक ः श्रीमती ज्ञान जीन पुत्री स्व0 श्री लच्छवर, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती ज्ञान जीन पुत्री स्व0 श्री लच्छवर, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी अपनी ज्ञान जीन की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 01-01-1970 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती ज्ञान जीन पुत्री स्व0 श्री लच्छवर की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 22-10-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 27/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री दिल सुख, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम13529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री दिल सुख, निवासी गांव व डा0 कामरू तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती राज कुमारी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 05-04-1981 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री दिल सुख की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 33/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती सूरज देवी पुत्री श्री ईश्वर लाल, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती सूरज देवी पुत्री श्री ईश्वर लाल, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती सूरज देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 22-10-1982 का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है। 13530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती सूरज देवी पुत्री श्री ईश्वर लाल की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 34/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती निमा देवी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती निमा देवी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती निमा देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत चांसू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 27-01-1988 का इन्द्राज ग्राम पंचायत चांसू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती निमा देवी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चांसू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।13531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 35/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक ः श्री अखिल नेगी पुत्र श्री देव चन्दर, निवासी गांव बोनिग सारिंग, डा0 सांगला, तहसील . .वादी। सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्री अखिल नेगी पुत्र श्री देव चन्दर, निवासी गांव बोनिग सारिंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री अखिल नेगी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत थैमगारंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 02-02-1995 का इन्द्राज ग्राम पंचायत थैमगारंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री अखिल नेगी पुत्र श्री देव चन्दर की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगारंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 36/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती कविता देवी पुत्री श्री गुलाब पूर, निवासी गांव व डा0 रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम13532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती कविता देवी पुत्री श्री गुलाब पूर, निवासी गांव व डा0 रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती कविता देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत रकछम के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 06-03-1972 का इन्द्राज ग्राम पंचायत रकछम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती कविता देवी पुत्री श्री गुलाब पूर की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत रकछम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 37/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक ः श्री नीरज नेगी पुत्री श्री राम नरेश, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला . .वादी। किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्री नीरज नेगी पुत्री श्री राम नरेश, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री नीरज नेगी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 26-03-2000 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है।13533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री नीरज नेगी पुत्र श्री राम नरेश की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 38/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तारीख दायर : 19-10-2024 तारीख फैसला :
मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती राधा पुत्री श्री बण्ठी लाल, निवासी गांव कुपा, डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . .वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती राधा पुत्री श्री बण्ठी लाल, निवासी गांव कुपा, डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती राधा की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 17-03-1990 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती राधा पुत्री श्री बण्ठी लाल की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 05-11-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।13534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नंबर 12/2025 तारीख मरजुआ 6 फरवरी, 2025 तारीख पेशी : 27-02-2025 श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री दुलो राम, निवासी गांव भलारा, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री दुलो राम, निवासी गांव भलारा, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में दिनांक 06-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम शीला देवी है, जोकि प्रार्थिया के नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल भलारा में शीला दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन् पत्र तलबाना, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भलारा, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल में प्रार्थिया का नाम शीला के स्थान पर शीला उपनाम शीला देवी दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27 फरवरी, 2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 10-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नम्बर : 07/2025 तारीख मरजुआ : 14-02-2025 तारीख पेशी : 28-02-2025 श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री चौधरी पुत्र उतम, निवासी कन्हारग, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दरख्वास्त बाबत नाम दुरूस्ती।13535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री चौधरी पुत्र उतम, निवासी कन्हारग, डाकघर पंजालग, तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दिनांक 14-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रवीण सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल कन्हारग में प्रवीण कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन् पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कन्हारग में प्रार्थी का नाम प्रवीण कुमार के स्थान पर प्रवीण कुमार उपनाम प्रवीण सिंह पुत्र श्री चौधरी पुत्र उतम, निवासी कन्हारग, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी हि. प्र. के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-02-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज इश्तहार दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री टीभलू राम, निवासी गांव धार, डाकघर चुरढ, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र पंचायत चमुखा, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री टीभलू राम, निवासी गांव धार, डाकघर चुरढ, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registerar (Birth & Death) cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-08-1965 को गांव धार, डाकघर चुरढ, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत चमुखा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिनी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चमुखा, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी। 13536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक.................................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नम्बर तारीख मजरूआ तारीख पेशी 18-03-2025 08/2025 23-01-2025
1. श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री बीरबल, निवासी गांव धड़वाहण, डा0 पैड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।
वादी श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री बीरबल, निवासी गांव धड़वाहण, डा0 पैड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे भाई हंसराज पुत्र स्व0 बीरबल की मृत्यु दिनांक 22-12-1994 को बडसू नाम स्थान पर हो चुकी है लेकिन अनजाने में व अपनी अज्ञानतावश मेरे भाई की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नागचला, वर्तमान में नगर निगम के अधीन में दर्ज नहीं करवा सका हूं, जिसे अब मैं दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः ग्राम पंचायत नागचला वर्तमान में नगर निगम मण्डी में दर्ज किए जाने के आदेश नगर निगम मण्डी को किए जावें।
वर्णित प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी के भाई की मृत्यु तिथि 22-12-1994 को दर्ज करने बारा आम जनता/सर्व-साधारण को गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के भाई का नाम श्री हंसराज व मृत्यु तिथि 22-12-1994 को ग्राम पंचायत नागचला व वर्तमान में नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी में दर्ज करने पर कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निश्चित तिथि के दौरान आम जनता से कोई भी उजर/एतराज प्राप्त ने होने पर आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर निगम मण्डी को दे दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।13537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 04/2025 तारीख मजरूआ : 14-01-2025 तारीख पेशी : 18-03-2025 1. श्री अनिल कपूर पुत्र श्री सुरज सिंह कपूर, निवासी मकान नम्बर 28/3, पैलेस कलौनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे।
वादी श्री अनिल कपूर पुत्र श्री सुरज सिंह कपूर, निवासी मकान नम्बर 28/3, पैलेस कलौनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे दादा का नाम मंगत राम है लेकिन वर्ष 1974 के बाद भू-राजस्व अभिलेख में मेरे दादा का नाम भगत राम दर्ज कर दिया गया है, जोकि गलत दर्ज है जबकि मेरे दादा का सही नाम मंगत राम है। वर्ष 1969 की नकल जमाबंदी में मेरे दादा का सही नाम मंगत राम दर्ज है लेकिन उसके बाद भगत राम दर्ज किया गया है, जो गलत दर्ज कर दिया है, जो राजस्व विभाग की गलती के कारण दर्ज हुआ है मैं राजस्व रिकार्ड में नाम भिन्न होने के कारण मुझे बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे मैं अब दुरुस्त करवाना चाहता हूं। जिसे दर्ज करने के आदेश मुहाल बिजण को जारी किये जावें।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी के दादा का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के दादा का नाम श्री मंगत राम पुत्र गणेश, मुहाल बिजण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Surender Mohan, Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain,
District Shimla (H.P.)
Smt. Kusum Giri w/o Sh. Jagat Giri, r/o Village Sonadhar, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).
Versus
General Public
13538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946Application under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the
Birth of Km. Suhana Giri, d/o Sh. Jagat Giri, Village Sonadhar, P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain,
District Shimla (H.P.) in the record of the Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Karewathi.
Whereas Smt. Kusum Giri w/o Sh. Jagat Giri, r/o Village Sonadhar, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the birth of her daughter namely Km. Suhana Giri in the record of the Registrar, Births & Deaths-cum- Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain as under :—
| S l. No. | Name of person | Relation with applicant | Date of birth |
| 1. | Km. Suhana Giri d/o Sh. Jagat Giri | Daughter | 19-06-2019 |
Hence, this proclamation is hereby issued to the general public and if they have any objection/claim with regard to entry of birth of Km. Suhana Giri d/o Sh. Jagat Giri in the record of the Registrar, Birth & Death-cum-Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of birth.
Issued on 14th day of February, 2025 under my seal & signature.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).
___________
In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla Urban,
District Shimla H.P.
1. Mr. Harsh Kumar aged about 29 years s/o Sh. Sunil Kumar Sahota, r/o Sahota Niwas, Near Bye Pass Road, Lal Pani, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 001.
2. Ms. Reachal aged about 27 years d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o House No. 59, Cheriton Estate, Ambedkar Bhawan, Summerhill, P.O. Summerhill, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 005.
Versus
General Public
Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Mr. Harsh Kumar aged about 29 years s/o Sh. Sunil Kumar Sahota, r/o Sahota Niwas, Near Bye Pass Road, Lal Pani, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 001 and Ms. Reachal aged about 27 years d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o House No. 59, Cheriton Estate, Ambedkar Bhawan, Summerhill, P.O. Summerhill, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh- 171 005 have filed application alongwith affidavits in the court of undersigned stating therein that13539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 they have solemnized their marriage on 18-04-2024 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 13th March, 2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 14th February, 2025.
Seal.
BHANU GUPTA, HPAS, Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
__________
ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता, वर्ग-II एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
बाद संख्या : 15/C/2024 तारीख मरजुआ : 20-12-2024 किस्म वाद : दुरुस्ती नाम श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री बिशनु राम, गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव व डाकघर चैली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
..वादिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र। वादी श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री बिशनु राम, गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव व डाकघर चैली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस राजस्व कार्यालय/अदालत में दिनांक 06-12-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख खाता नम्बर 121, मोहाल उप-महाल बटाड़ी, हदबस्त नं0 46/3, जमाबन्दी वर्ष 2023-24, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 में गुलाबो पुत्री चंगीया गलत दर्ज हुआ है, जबकि प्रार्थिया का सही व वास्तविक नाम पुष्पा देवी है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ सहायक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शपथ-पत्र संलग्न कर रखे हैं। प्रार्थिया का कथन है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थिया के राजस्व सम्बन्धी कार्य नहीं हो पा रहे है। इसलिए प्रार्थिया अब अपना नाम उक्त राजस्व अभिलेख में गुलाबो के स्थान पर पुष्पा देवी दुरुस्त करना चाहती है। अतः इस इश्तहार एवं उद्घोषणा द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया के उक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को भी कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस राजस्व अदालत में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समयावधि गुजरने के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा। 13540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 05-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर अदालत की मोहर सहित जारी हुए।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता, वर्ग-2 एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।
--------
In the Court of Sh. Surender Mohan, Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain,
District Shimla (H.P.)
Smt. Kusum Giri w/o Sh. Jagat Giri, r/o Village Sonadhar, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).
Versus
General Public
Application under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the
Birth of Km. Suhana Giri, d/o Sh. Jagat Giri, Village Sonadhar, P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain,
District Shimla (H.P.) in the record of the Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Karewathi.
Whereas Smt. Kusum Giri w/o Sh. Jagat Giri, r/o Village Sonadhar, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the birth of her daughter namely Km. Suhana Giri in the record of the Registrar, Births & Deaths-cum- Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain as under :—
| l. No. | Name of person | Relation with applicant | Date of birth |
| 1. | Km. Suhana Giri d/o Sh. Jagat Giri | Daughter | 19-06-2019 |
Hence, this proclamation is hereby issued to the general public and if they have any objection/claim with regard to entry of birth of Km. Suhana Giri d/o Sh. Jagat Giri in the record of the Registrar, Birth & Death-cum-Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of birth.
Issued on 14th day of February, 2025 under my seal & signature.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).
13541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla Urban,
District Shimla H.P.
1. Mr. Harsh Kumar aged about 29 years s/o Sh. Sunil Kumar Sahota, r/o Sahota Niwas, Near Bye Pass Road, Lal Pani, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 001.
2. Ms. Reachal aged about 27 years d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o House No. 59, Cheriton Estate, Ambedkar Bhawan, Summerhill, P.O. Summerhill, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 005.
Versus
General Public
Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Mr. Harsh Kumar aged about 29 years s/o Sh. Sunil Kumar Sahota, r/o Sahota Niwas, Near Bye Pass Road, Lal Pani, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 001 and Ms. Reachal aged about 27 years d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o House No. 59, Cheriton Estate, Ambedkar Bhawan, Summerhill, P.O. Summerhill, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh- 171 005 have filed application alongwith affidavits in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 18-04-2024 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 13th March, 2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 14th February, 2025.
Seal.
BHANU GUPTA, HPAS, Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
__________
ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता, वर्ग-II एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
बाद संख्या : 15/C/2024 तारीख मरजुआ : 20-12-2024 किस्म वाद : दुरुस्ती नाम श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री बिशनु राम, गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव व डाकघर चैली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
..वादिया।
बनाम13542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आम जनता . .प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र। वादी श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री बिशनु राम, गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव व डाकघर चैली, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस राजस्व कार्यालय/अदालत में दिनांक 06-12-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख खाता नम्बर 121, मोहाल उप-महाल बटाड़ी, हदबस्त नं0 46/3, जमाबन्दी वर्ष 2023-24, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 में गुलाबो पुत्री चंगीया गलत दर्ज हुआ है, जबकि प्रार्थिया का सही व वास्तविक नाम पुष्पा देवी है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ सहायक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शपथ-पत्र संलग्न कर रखे हैं। प्रार्थिया का कथन है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थिया के राजस्व सम्बन्धी कार्य नहीं हो पा रहे है। इसलिए प्रार्थिया अब अपना नाम उक्त राजस्व अभिलेख में गुलाबो के स्थान पर पुष्पा देवी दुरुस्त करना चाहती है। अतः इस इश्तहार एवं उद्घोषणा द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया के उक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को भी कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस राजस्व अदालत में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समयावधि गुजरने के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 05-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर अदालत की मोहर सहित जारी हुए।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, वर्ग-2 एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Assistant Collector Ist grade, Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh
In the matter of :
Digvijay Thakur s/o Sh. Yogeshwar Singh Thakur, r/o H. No. 175/5, Ward No. 5, Yamuna . . Applicant. Vihar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application for updation of name of applicant from Digvijay Thakur to Diggvijay
Y Thakur.
Whereas, Digvijay Thakur s/o Sh. Yogeshwar Singh Thakur, r/o H. No. 175/5, Ward No. 5, Yamuna Vihar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) has filed an application alongwith copy of an affidavit in the court of the undersigned for updation of his name as Diggvijay Y Thakur in place of Digvijay Thakur s/o Sh. Yogeshwar Singh Thakur in his all relevant documents.
13543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding updation of name of applicant as Diggvijay Y Thakur in place of Digvijay Thakur s/o Yogeshwar Singh Thakur in his all relevant documents then they should appear before the court of undersigned on or before 17-03-2025 either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 14-02-2025.
Seal.
Sd/- RISHABH SHARMA, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Paonta Sahib, Sirmaur, District Sirmaur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्मः दुरुस्ती
जंगलात सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव बन भुलाना, डाकघर भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके जय सिंह के बजाए जैसी राम दर्ज करने बारे।
जंगलात सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव बन भुलाना, डाकघर भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल धानग, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम जय सिंह पुत्र श्री अतर सिंह है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम जैसी राम पुत्र अतर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जैसी राम पुत्र अतर सिंह किया जावे। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
शिवानी पुत्री हिम राज शर्मा, निवासी महाल ओम कर्म भूमि, गांव व डाकघर बनूरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थिया शिवानी पुत्री हिम राज शर्मा, निवासी महाल ओम कर्म भूमि, गांव व डाकघर बनूरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम शिवानी पुत्री हिम राज शर्मा है परन्तु आधार कार्ड में शिवानी मेहरोत्रा दर्ज है, जोकि गलत है। अब प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । आज दिनांक 31-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
---------- ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वीना कुमारी पुत्री श्री वीर सिंह, निवासी गांव व डा0 जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वीना कुमारी पुत्री श्री वीर सिंह, निवासी गांव व डा0 जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 05-01-1971 को गांव जमरेला में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।13545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Kedari Devi w/o Sh. Udey Singh, r/o Village Sadana, P.O. Labana, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.). My name is Krishna Devi registered in Aadhar Card. While the name is Kedari Devi in the Panchayat records, it should be corrected as Kedari Devi.
KEDARI DEVI
w/o Sh. Udey Singh,
r/o Village Sadana, P.O. Labana,
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Nisha w/o Sh. Naveen, r/o Village Shili, P.O. Deori Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.). has changed her minor daughter's name from Shriya to Shreya Ronta.
NISHA
w/o Sh. Naveen,
r/o Village Shili, P.O. Deori Khaneti,
Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sanehuru Devi w/o Sh. Satya Nand, r/o Village Chagaon, P.O. Hiner, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have changed my name from Sanehuru Devi to Sunehru Devi.
SANEHURU DEVI
w/o Sh. Satya Nand,
r/o Village Chagaon, P.O. Hiner,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
13546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2025/06 फाल्गुन, 1946CHANGE OF NAME
I, am Pokhdu w/o Late Sh. Redu Ram, r/o Village Kumsu, Tehsil Rampur, District Shimla, (H.P.) my name is Pukli Devi in Aadhar Card. Whereas Pokhdu is registered in the Panchayat records. The name Pokhdu should be corrected.
POKHDU
w/o Late Sh. Redu Ram,
r/o Village Kumsu,
Tehsil Rampur, District Shimla, (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, am Sadh Ram s/o Sh. Janaki Dass, r/o Village Khanewali, P.O. Devnagar, Tehsil Rampur, District Shimla, (H.P.) my daughter's name is Manit in the Aadhar Card, while Mannat is recorded in the Panchayat records. This should be corrected with the name Mannat.
SADH RAM
s/o Sh. Janaki Dass,
r/o Village Khanewali, P.O. Devnagar,
Tehsil Rampur, District Shimla, (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।