राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
रा(cid:207)य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 मार्च, 2025
संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2025. हिमाचल प्रदेश के रा(cid:207)यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर
अधिनियम, 1975(1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 (cid:622)वारा प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का
261-राजपत्र/2025-07-03-2025 (13819)13820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
प्रयोग करते हुए, पूर्वाक्त अधिनियम की अनुसूची-। को प्रथम अप्रैल, 2025 से प्रति(cid:232)थापित करने
का प्र(cid:232)ताव करते ह(cid:583), जिसको जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581)
एत(cid:622)(cid:622)वारा प्रकाशित किया जाता है;
यदि किसी हितब(cid:622)ध (cid:229)यक्ति का प्रा(cid:510)प अधिसूचना के स(cid:224)ब(cid:622)ध म(cid:581) कोई आक्षेप या सुझाव
है/ह(cid:583) तो वह उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581) प्रकाशन की तारीख से दस
दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव, आयुक्त, रा(cid:207)य कर एवं आबकारी, शिमला-9
को भेज सके गा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्रा(cid:220)त हुये आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर रा(cid:207)य
सरकार (cid:622)वारा इस अधिसूचना को अ(िcid:219)तम (cid:510)प देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात ्ः
अनुसूची-1
(धारा 3 देख(cid:581))
| क्रम संख्या | वाहनɉ की विशिçिठयाँ | प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर | प्रति तिमाही या उसके भाग क े पथकर की दर | प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्विंटल से अधिक । | 720 Ǿ0 | èतàभ (3) मɅ यथाविनिर्दिçट दर का तीस गुना । | èतàभ (4) मɅ यथाविनिर्दिçट दर का चार गुना। |
| (ख) 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक। | 570 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- | |
| (ग) 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल तक। | 320 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- | |
| (घ) 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक । | 170 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- | |
| 2. | छोटे माल-वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम क े अधीन पंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 130 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | यात्री वाहन मɅ बैठने की क्षमताः 12 यात्रियɉ स े अधिक। | 180 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | यात्री-वाहन (निजी वाहन सहित) (i) बैठने की क्षमताः 6-12 यात्रियɉ तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम के अधीन प ंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 110 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| (ii) अÛय हãके मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन क े Ǿप मɅ पंजीकृ त हɉ : बैठने की क्षमता : 5 यात्रियɉ तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 70 Ǿ0 | èतàभ (3) मɅ यथा विनिर्दिçट दर का 30 गुना । | èतàभ (3) मɅ यथा विनिर्दिçट दर का 100 गुना । | |
| (iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे म Ʌ रहने वाले निजी पंजीकृ त वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 70 Ǿ0 | 200 Ǿ0 | 400 Ǿ0 | |
| 5. | सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले टै रक्टर (हिमाचल ् प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 70 Ǿ0 | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | मोटर रिक्शा और èकू टर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश मɅ मोटर वाहन अधिनियम क े अधीन पंजीकृ त यानɉ को लागू नहीं) । | 30 Ǿ0 | èतàभ (3) मɅ यथा विनिर्दिçट दर का 30 गुना । | èतàभ (3) मɅ यथा विनिर्दिçट दर का 100 गुना । |
आदेश (cid:622)वारा
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (रा(cid:207)य कर एवं आबकारी) ।13822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(1)-3/2025. dated 6-3-2025 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th March, 2025
No. EXN-F(1)-3/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to substitute SCHEDULE-I of the Act ibid with effect from 1st day of April, 2025, which is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for information of the general public;
If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft notification, he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 10 days from the publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—
SCHEDULE-I
(See Section 3 of H.P. Tolls Act, 1975)
| Sl. No | Particulars of Vehicles. | Rate of toll per day or part thereof | Rate of toll per quarter or part thereof | Rate of toll per year or part thereof |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Heavy Goods Vehicles ( a) Vehicle having loading Capacity: exceeding 250 quintals and above. | Rs. 720 | 30 times the rate as specified in Column (3). | 4 times the amount as specified in column (4). |
| (b) exceeding 120 quintals upto 250 quintals. | Rs. 570 | 30 times the rate as specified in Column (3). | 4 times the amount as specified in column (4). | |
| (c) exceeding 90 quintals upto 120 quintals. | Rs. 320 | -do- | -do- | |
| (d) from 20 quintals upto 90 quintals | Rs. 170 | -do- | -do- | |
| 2. | SMALL GOODS VEHICLES Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 130 | -do- | -do- |
| 3. | Passenger vehicles having seating capacity of: a bove 12 passengers | Rs. 180 | -do- | -do- |
| 4. | PASSENGER VEHICLES (including private vehicle). ( i) SEATING CAPACITY From 6 to 12 passengers (including driver) (not applicable on vehicles | Rs. 110 | -do- | -do- |
| registered under MV Act in H.P.). | ||||||
| (ii) Other light motor vehicles Registered as Public carrier or Private vehicles . S EATING CAPACITY U pto 5 passengers (including driver) . ( not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | 30 times the rate as specified in column (3). | 100 times the rate as specified in column (3). | |||
| (iii) The private registered vehicles of the owners of the vicinity of the barrier as per clause No. 2.3.22(b) (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | Rs. 200/- | Rs. 400/- | |||
| 5. | Tractors plying with public carrier or private carrier permit. ( not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | -do- | -do- | ||
| 6. | Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw. (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 30 | 30 times the rate as specified in column (3). | 100 times the rate as specified in column (3). |
By order,
Sd/-
Principal Secretary (ST&E).
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रा(cid:207)य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 मार्च, 2025
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2025. हिमाचल प्रदेश के रा(cid:207)यपाल, हिमाचल प्रदेश
पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3-क की उप-धारा (1) के
अधीन, उनम(cid:581) निहित शक्तिय(cid:585) का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2025 को ऐसी तारीख के (cid:510)प म(cid:581)
विनिर्दि(cid:231)ट करते ह(cid:583), जिससे वि(cid:419)ीय वर्ष 2025-26 (01-04-2025 से 31-03-2026 तक) के लिए
किसी भी सड़क अवसंरचना के ऊपर से जाने वाले या(िcid:219)त्रक वाहन(cid:585) पर पूव(cid:574)क्त अधिनियम की धारा
3 के अधीन उद्ग्रहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार किसी (cid:229)यक्ति को नीलामी सह निविदा
प(cid:622)धति (cid:622)वारा प(cid:618)टे पर दिया जाएगा।
13824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946हिमाचल प्रदेश के रा(cid:207)यपाल, यह भी आदेश करते ह(cid:583) कि प(cid:618)टे के निब(cid:219)धन एवं शत(cid:566) ऐसी
ह(cid:585)गी, जैसी आयुक्त रा(cid:207)य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश (cid:622)वारा रा(cid:207)य सरकार के अनुमोदन के
अ(cid:218)यधीन पृथक्तः अवधारित की जाएं।
आदेश (cid:622)वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (रा(cid:207)य कर एवं आबकारी) ।
_____________
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-3/2025, dated 6-3-2025
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th March, 2025
File No. EXN-F(1)-3/2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to specify 1st April, 2025, as the date with effect from which the right to collect toll levied under Section 3 of the Act ibid, on mechanical vehicles passing over any road infrastructure, for the financial year 2025-26 (w.e.f. 01-04-2025 to 31-03-2026), shall be leased out as per the provisions of the Section ibid, to a person by Auction-cum-Tender process in the interest of revenue.
The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the terms and conditions of the lease shall be such as may be determined separately by the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.
By order, Sd/- Principal Secretary (ST&E).
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राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 27 जनवरी, 2025
संख्याः राजस्व-डी(ए) 1-11/2021-(चम्बा).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील धमवाड़ी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;
13825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में तहसील चड़गांव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 6 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील धमवाड़ी, जिसका मुख्यालय धमवाड़ी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-
मुख्यालय वर्तमानतः तहसील
जिला नई उप-तहसील में उप-तहसील का नाम
उप-मण्ड़ल का नाम
सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त
चड़गांव में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम
1 2 3 4 5 6 धमवाडी धमवाडी सन्दासू रोहडू शिमला धमवाडी
सिंंदासली तांगणू लड़ोट दिऊदी टिक्करी
चड़गांव चिलाला भम्फड़ आन्ध्रा धगोली रोहल खाबल खशधार
पेजा गांवसारी धमवाड़ी सिंदासली
तंगणू लड़ोट दिऊदी टिक्करी
आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-11/2021-(CBA) dated
27-01 -2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 27th January, 2025
No. Rev-D(A) 1-11/2021-(CBA).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Dhamwari in District Shimla, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;
13826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Dhamwari with its headquarter at Dhamwari under administrative control of Tehsil Chirgaon in District Shimla, Himachal Pradesh, consisting of 6 Patwar Circles shown in column No.6 below, with immediate effect:—
Name of the Sub-Tehsil
Head Quarter
Name of Sub- Division
Name of Patwar Circles Presently included in Tehsil Chirgaon
District Patwar Circle to be included in new Sub- Tehsil
1 2 3 4 5 6 Dhamwari Dhamwari Sandasu Rohru Shimla Dhamwari Chirgaon
Sindasli Chilala
Tangnu Bamfar
Ladot Andhra
Diudi Dhagoli
Tikkri Rohal
Khabal
Khasdhar
Peja
Gaonsari
Dhamwari Sindasli Tangnu
Ladot Diudi Tikkri
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Addl. Chief Secretary-cum-FC (Revenue).
___________
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 3 मार्च, 2025
संख्याःराजस्व-डी(ए) 1-8/2021-(सोलन).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील लोहारघाट सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;
13827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में तहसील रामशहर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 6 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील लोहारघाट, जिसका मुख्यालय लोहारघाट में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-
मुख्यालय वर्तमानतः तहसील
जिला नई उप-तहसील में उप-तहसील का नाम
उप-मण्ड़ल का नाम
रामशहर में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम
सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त 1 2 3 4 5 6 लोहारघाट लोहारघाट 1. लुनस अर्की सोलन 1.लोहारघाट 2. नंड
2. कोहू
3. सौर
3. डोली
4. धरमाणा
4. जयनगर 5. बेहडी़
5. उखू
6. भियून्खरी 6. रामशहर
7. मटूली
8. बायला
9. मनलोग कला
10. दिग्गल
11. चमदार
आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-8/2021-(SLN) dated
03-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 3rd March, 2025
No. Rev-D(A) 1-8/2021-(SLN).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Loharghat in District Solan, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of13828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 nearby Villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;
Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Loharghat with its headquarter at Loharghat under administrative control of Tehsil Ramshahar in District Solan, Himachal Pradesh, consisting of 6 Patwar Circles shown in Column No.6 below, with immediate effect:—
District Patwar Circle to Head Quarter
Name of the Sub- Tehsil
Name of Sub- Division
be included in new Sub-Tehsil
Name of Patwar Circles Presently included in Tehsil Ramshahar
1 2 3 4 5 6 Loharghat Loharghat 1. Lunas Arki Solan 1. Loharghat 2. Nand
2. Kohoo
3. Doli
3. Sour
4. Dharmaana 4. Jaynagar 5. Behri
5. Ukhoo
6. Ramshahar 6. Bhiunkhari 7. Matooli
8. Baayla
9. Manlog Kalan
10. Diggal
11. Chamdaar
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Addl. Chief Secretary-cum-FC (Revenue).
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In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)
Smt. Jugani d/o Sh. Chetu, r/o Village Marungra, P.O. Auraphati, Tehsil Bharmour, . .Applicant. District Chamba, H.P.
Versus
13829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 General PublicProclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of
Births and Deaths Act, 1969.
Whereas, Smt. Jugani d/o Sh. Chetu, r/o Village Marungra, P.O. Auraphati, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 01-07-1962 for further entry in the records of Gram Panchayat Aura, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.
| Sl. No. | Name | Date of Birth |
| 1. | Smt. Jugani d/o Sh. Chetu | 01-07-1962 |
Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Aura may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued under my hand & seal today on this 3rd day of February, 2025.
Seal.
Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).
_________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)
Abhay Singh Rana s/o Sh. Chaman Singh Rana, aged 33 years, resident of mohalla Surara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.)
and
Monika Kumari d/o Sh. Varinder Kumar, aged 31 years, resident of Village Dhar, P.O. Kandla, Tehsil & District Chamba (H. P.)
Versus
The General Public
Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,
1996 (Act No. 21of 1997).
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 12-05-2023 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.
13830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 22-03-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 19th day of February, 2025.
Seal.
(PRIYANSHU KHATI, IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री सूरज थापा पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर बकलोह, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम सूरज थापा है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा कस्बा में गलती से सूरज कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 63 Misc. /NT/2024
श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी प्रेम चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे अनिल कुमार का जन्म दिनांक 26-02-1996 को गांव व पंचायत बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका, जिसे वह ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत ना0 तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 02/NT/C/2025 तारीख दायरा : 14-02-2025 तारीख पेशी : 19-03-2025 रघुवीर सिंह पुत्र गुरवख्श, वासी महाल नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नारी में रघवीर सिंह पुत्र गुरवख्श पुत्र सोहणू दर्ज है जबकि आधार 13832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में रघुवीर सिंह पुत्र गुरवख्श दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में रघवीर सिंह उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र गुरवख्श पुत्र सोहणू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 14-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत ना0 तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 01/NT/C/2025 तारीख दायरा : 14-02-2025 तारीख पेशी : 19-03-2025 कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द, वासी महाल न्याड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल न्याड़ में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल न्याड़ में वाल कृष्ण पुत्र धर्म चन्द पुत्र भगतू दर्ज है जबकि पैन कार्ड, आधार कार्ड में कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में वाल कृष्ण उपनाम कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द पुत्र भगतू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 14-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।13833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 30/25/TEH
उर्मिला देवी पत्नी राम सरूप, निवासी गांव वैदी, डा0 वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सनौर, पटवार वृा गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम सरूप चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का नाम राम सरूप पुत्र किहरू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सरूप चन्द की बजाए राम सरूप उर्फ सरूप चन्द दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 24/25/TEH
प्रार्थी केवल कुमार पुत्र नारायण दास, निवासी महाल अवदुल्लापुर, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल अवदुल्लापुर तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का 13834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 नाम नरैण सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम नारायण दास पुत्र किरपा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम नरैण सिंह की बजाए नारायण दास उपनाम नरैण सिंह पुत्र किरपा दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 63/24/TEH
प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र शम्भू, निवासी डाका, मौजा गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल डाका व महाल वमनेहड़, पटवार वृत्त पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र शम्भू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम प्रकाश चन्द की बजाए ओम प्रकाश पुत्र शम्भू दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 29/25/TEH
प्रार्थी रूमेल सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पटारकड़, मौजा नंदेहड़, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम करतार चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम करतार सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम करतार चन्द की बजाए करतार चन्द उपनाम करतार सिंह दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 16/25/TEH
प्रार्थिया श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह, निवासी गांव राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल हार, पटवार वृा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व 13836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम श्रीमती नीलम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम श्रीमती नीलम की बजाए श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 17/25/TEH
प्रार्थी अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द, निवासी राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल राह, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीप कुमार पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अजीत कुमार की बजाए अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 19-02-2025 19-03-2025 06/2025
प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र वेली राम, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र वेली राम, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-11-1960 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत पलेरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-03-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 19-03-2025 05/2025
श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी डाका, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे। 13838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 प्रार्थिया श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी डाका, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 10-10-1976 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत पलेरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-03-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 18-03-2025 15/25/TEH
प्रार्थी गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द, निवासी राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल राह, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीप कुमार पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम गुरदीप कुमार की बजाए गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 13/C/NT/2025
तारीख पेशी : 17-03-2025 ज्ञान चन्द पुत्र विचित्र सिंह, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र विचित्र सिंह, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसके पिता का नाम जौन्डू दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम विचित्र सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम विचित्र सिंह उपनाम जौन्डू राम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम विचित्र सिंह उपनाम जौन्डू राम, निवासी महाल नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल नलोटी के राजस्व अभिलेख में विचित्र सिंह उपनाम जौन्डू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 14/C/NT/2025
तारीख पेशी : 17-03-2025 भगत राम पुत्र ध्यान सिंह, निवासी गांव जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती। 13840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 प्रार्थी भगत राम पुत्र ध्यान सिंह, निवासी महाल जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त शिवपुर के राजस्व महाल मरयारी, तहसील खुण्डिया के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम रसीला दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व पैन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ध्यान सिंह दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम ध्यान सिह उपनाम रसीला दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम ध्यान सिंह उपनाम रसीला, निवासी महाल जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त शिवपुर के राजस्व महाल मरयारी के राजस्व अभिलेख में ध्यान सिंह उपनाम रसीला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 15/C/NT/2025
तारीख पेशी : 17-03-2025 सोमा देवी पत्नी रतन चन्द, निवासी गांव पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया सोमा देवी पत्नी रतन चन्द, निवासी गांव पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल गहली, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम तितरी देवी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में प्रार्थिया का नाम सोमा देवी दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सोमा देवी उपनाम तितरी देवी दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया का नाम सोमा देवी उपनाम तितरी देवी, निवासी महाल पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त पीहड़ी के13841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 राजस्व महाल गहली के राजस्व अभिलेख में सोमा देवी उपनाम तितरी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 16/C/NT/2025
तारीख पेशी : 17-03-2025 प्रदीप कुमार पुत्र जनक सिंह, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र जनक सिंह, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहडऋ, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वडोग लाहड के राजस्व महाल हरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रवि कुमार दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रदीप कुमार दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार, निवासी महाल हरी, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त वडोग के राजस्व महाल हरी के राजस्व अभिलेख में प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 19/C/NT/2025
तारीख पेशी : 19-03-2025 13842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 दिनेश कुमार शर्मा पुत्र वीरवल, निवासी गांव अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र वीरवल, निवासी गांव अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा व अघार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम दिनेश कुमार दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दिनेश कुमार शर्मा दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दिनेश कुमार शर्मा उपनाम दिनेश कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार शर्मा, निवासी महाल अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा व अघार के राजस्व अभिलेख में दिनेश कुमार शर्मा उपनाम दिनेश कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 17/C/NT/2025
तारीख पेशी : 19-03-2025 सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल भौरन व महाल अलूहा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थिया का नाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में उसका13843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 नाम सरोज कुमारी दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सरेाज कुमारी उपनाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा के राजस्व अभिलेख में सरोज कुमारी उपनाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 18/C/NT/2025
तारीख पेशी : 19-03-2025 कुसम पुत्री लश्करी सिंह, निवासी संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया कुसम पुत्री लश्करी सिंह, निवासी संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संगयाड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थिया का नाम कुमारी तृप्ता दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम कुसम दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुसम उपनाम कुमारी तृप्ता दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया कुसम पुत्री लशकरी ंिसंह, निवासी गांव संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघयाड़ के राजस्व अभिलेख में कुसम उपनाम कुमारी तृप्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।13844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अनिल कुमार, निवासी महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला . .वादिया। कांगड़ा, हि0 प्र0
आम जनता महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रतिवादी। विषय.--सानिल मेहता पुत्र अनिल कुमार का नाम बदलकर युवान मेहता पुत्र अनिल कुमार सेना में दर्ज करवाने बारे।
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अनिल कुमार, निवासी महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके बेटे का नाम सानिल मेहता पुत्र अनिल कुमार सेना के रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु अब अपने बेटे का नाम बदलकर युवान मेहता पुत्र अनिल कुमार रखा है जोकि सेना के रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। सेना के रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गजट में प्रकाशित किया जाना जरूरी है। लिहाजा नोटिस की प्रति कंट्रोलर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी हिमाचल प्रदेश को प्रकाशन हेतु भेजी जाती है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सुशील कुमार) सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बड़ोह।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 06/B/NT/2025
तारीख पेशी : 22-03-2025 कुशल कुमारी पुत्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम।
प्रार्थिया कुशल कुमारी पुत्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक13845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 27-07-1964 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा कुशल कमारी पुत्री श्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, हि0 प्र0 की जन्म तिथि दिनांक 27-07-1964 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 20/C/NT/2025
तारीख पेशी : 22-03-2025 निम्मों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया निम्मों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त घुठयालता-II के राजस्व महाल मकड़़ के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती कलासां दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम निम्मों देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम निम्मों देवी उपनाम श्रीमती कलासां दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया निम्मों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियांं, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त घुठयालता-II के राजस्व महाल मकड़ के राजस्व अभिलेख में निम्मों देवी उपनाम श्रीमती कलासां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।13846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 21/C/NT/2025
तारीख पेशी : 22-03-2025 राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटलाहड़ू के अभिलेख में गलती से उसका नाम राजवीर सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम राजवीर दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजवीर उपनाम राजवीर ंिसंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजस्व पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटलाहड़ू के अभिलेख में राजवीर उपनाम राजवीर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 22/C/NT/2025
तारीख पेशी : 26-03-2025 रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।13847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई व महाल धार चौकी के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम राजेश चन्द दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसके पिता का नाम नरेश कुमार दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नरेश कुमार उपनाम राजेश चन्द दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई व महाल धार चौकी के अभिलेख में नरेश कुमार उपनाम राजेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्रीमती तरामडू देवी विधवा मान सिंह, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थिया। कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदिका तरामडू देवी विधवा मान सिंह, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में तरामडू देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज हुआ है परन्तु महाल सरमाण के राजस्व अभिलेख में वरामदो देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके वरामदो देवी उपनाम तरामडू देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज किया जाये। 13848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्रीमती प्यारी देवी विधवा काहन चन्द, निवासी गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, . . प्रार्थिया। जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदिका प्यारी देवी विधवा काहन चन्द, निवासी गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में काहन चन्द पुत्र चिनो पुत्र बुधू है परन्तु महाल पोलिंग के राजस्व अभिलेख में काहन सिंह पुत्र चिनो पुत्र बुधू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके काहन चन्द पुत्र चिनो पुत्र बुधू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।13849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 04/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्री अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम, निवासी बनवाड़/कुरान, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, . . प्रार्थी। जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मोजी राम, निवासी बनवाड़/कुरान, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मोजी राम है परन्तु महाल बनवाड़ के राजस्व अभिलेख में अश्वनी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मोजी राम दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके अश्वनी उपनाम अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मोजी राम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 05/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्री श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू, निवासी मियोट, डाकघर बरोट, उप-तहसील टिक्कन, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे। 13850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 उपरोक्त विषय पर आवेदक श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू, निवासी मियोट, डाकघर बरोट, उप-तहसील टिक्कन, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू है परन्तु महाल कुक्डगुन्धा के राजस्व अभिलेख में बलदेव सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके बलदेव सिंह उपनाम श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 06/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्री मोहन लाल पुत्र तोडू पुत्र शैहणू राम, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक मोहन लाल पुत्र तोडू पुत्र शैहणू राम, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसकी माता जी का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में नाथी देवी विधवा तोडू पुत्र शैहणू राम है परन्तु महाल नपोहता के राजस्व अभिलेख में नाभो पुत्री बहादरू पुत्र खेमदास दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके नाभो उपनाम नाथी देवी पुत्री बहादरू पुत्र खेमदास दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई13851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 07/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्री प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू, निवासी गांव सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू, निवासी गांव सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू है परन्तु महाल भुजलिंग के राजस्व अभिलेख में वेगू राम पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके वेगू राम उपनाम प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 08/2025
तारीख पेशी : 18-03-2025 श्री राजकुमार पुत्र महेश, निवासी गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)13852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक राजकुमार पुत्र महेश, निवासी गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके दादा जी का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में कातकू पुत्र मन्सू पुत्र काणू है परन्तु महाल भुजलिंग के राजस्व अभिलेख में चैन्चरू पुत्र मन्सू पुत्र काण दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके चैन्चरू उपनाम कातकू पुत्र मन्सू पुत्र काण दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 05/2025 तारीख दायर : 18-02-2025 तारीख पेशी : 18-03-2025 धर्मी देवी पत्नी श्याम सिंह, गांव लुवाई, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-02-1961 को गांव तरमेहर, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत लुवाई के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लुवाई के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक13853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 03/2025 तारीख दायर : 17-02-2025 तारीख पेशी : 18-03-2025 अनुराधा पुत्री जसिया राम, गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-07-1973 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 04/2025 तारीख दायर : 18-02-2025 तारीख पेशी : 18-03-2025 13854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 शकुन्तला देवी पुत्री रूलगडू, गांव भुजलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1971 को गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत स्वाड़ के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत स्बाड़ के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 05/ना/2025
तारीख पेशी : 29-03-2025 अजमेर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी महाल इन्द्रनगर, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता महाल जरेहड़, तहसील जयसिंहपुर
विषय.--भू0-राजस्व अभिलेख स्थित महाल जरेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट 1954 धारा 38 (अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अजमेर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी महाल इन्द्रनगर, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने पिता के नाम की दुरुस्ती बारे13855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम रमेश चन्द है परन्तु महाल जरेहड़ के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम वचन सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी महाल हजा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल जरेहड़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वचन लाल के बजाये वचन लाल उपनाम रमेश चन्द करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-03-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज वाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 29-03-2025 मु0 नं0 : 03/N/2024
1. विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. पूजा पुत्री रमेश चन्द निवासी, D-509, JJ Camp, Tigri South Delhi, 110062, हाल पत्नी विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्रित बराये विवाह दर्ज करने बारे।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व पूजा पुत्री रमेश चन्द, निवासी, D-509, JJ Camp, Tigri South Delhi, 110062, हाल पत्नी विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ाए हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि दिनांक 12-12-2019 कोे हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है व तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत पपलाह में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है। 13856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-03-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत पपलाह को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 14/तह0/2025 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 17-03-2025 गीता देवी पत्नी तरलोक सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में गीता देवी पत्नी तरलोक सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 04-04-1973 कोे गांव व डाकघर टम्बर, ग्राम पंचायत टम्बर, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत टम्बर को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी पुत्री के जन्म तिथि 04-04-1963 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत टम्बर को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 66/Misc. /NT/2025
श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, . .प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी अनुशा का जन्म दिनांक 22-07-2021 को गांव व पंचायत मलकाना, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 65/Misc. /NT/2025
श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, . .प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे शवीर खान 13858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 का जन्म दिनांक 28-05-2018 को गांव व पंचायत मलकाना, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) संदीप कुमार पुत्र श्री समिन्द्र पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मसल, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
संदीप कुमार पुत्र श्री समिन्द्र पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मसल, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन श्रीमती सपना पत्नी श्री अशवनी की मृत्यु दिनांक 12-07-1997 को सिविल अस्पताल बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
कर्ण सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव नौरी उपरली, डाकघर पढियारखर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कर्ण सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव नौरी उपरली, डाकघर पढियारखर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 03-12-1989 महाल नौरी उपरली, तहसील बैजनाथ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) रूप लाल पुत्र श्री मखौली राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रूप लाल पुत्र श्री मखौली राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 14-06-1965 को गांव व डाकघर मण्ढेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को सुबह 13860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) थमिन्द्रा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
थमिन्द्रा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15-12-1951 को गांव महेशगढ़, डाकघर कन्द्राल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 28-02-2025 बिमला देवी पत्नी श्री भूमि चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी व डाकघर सकोह, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में बिमला देवी पत्नी श्री भूमि चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी व डाकघर आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने राजस्व अभिलेख में अपना और अपने लड़के के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि मेरा सही नाम बिमला देवी तथा मेरे लड़के का सही नाम रजनीश कुमार शर्मा है परन्तु महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम निर्मला देवी लिखा है जोकि गलत दर्ज है। तथा महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के लड़के का नाम रजिन्दर सिंह लिखा है। जोकि गलत है। प्रार्थिया महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम निर्मला देवी उपनाम बिमला देवी तथा रजिन्दर सिंह उपनाम रजनीश कुमार शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 28-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक .................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 19-03-2025 सुलेशना देवी पत्नी स्व0 श्री इश्वर दास, निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा व उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम 13862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 आम जनता निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गन्दड़, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुलेशना देवी पत्नी श्री इश्वर दास, निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा व उप-तहसील आलमपुर तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सुलेशना देवी है परन्तु महाल गन्दड व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुलेक्षना देवी अंकित है। जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया महाल गन्दड व उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम सुलेशना देवी उपनाम सुलेक्षना देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 19-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 04-03-2025 चंदू राम चौधरी आयु 78 वर्ष पुत्र श्री गैण्डा राम, निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता निवासी गढ बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गढ एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में चंदू राम चौधरी आयु 78 वर्ष पुत्र श्री गैण्डा राम, निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम चंदू राम चौधरी है परन्तु महाल निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चंदू राम अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल गढ, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।13863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम चंदू राम उपनाम चंदू राम चौधरी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 10-03-2025 चैनो देवी पत्नी खैंमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
उपरोक्त विषय के संदर्भ में चैनो देवी पत्नी खैंमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम चैनो देवी है परन्तु महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम चैनी देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम चैनो देवी उपनाम चैनी देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) तारीख पेशी : 10-03-2025 मनोरमा देवी पुत्री खैंमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
उपरोक्त विषय के संदर्भ में मनोरमा देवी पुत्री खैंमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम मनोरमा देवी है। परन्तु महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम महिमा देवी अंकित है। जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम मनोरमा देवी उपनाम महिमा देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 56/2023 तारीख मरजुआ : 28-09-2023 तारीख पेशी : 15-03-2025 1. श्री राकेश पुत्र श्री रामदयाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, 2. कुश पुत्र नरायण सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम13865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 1. वस्ती राम पुत्र परस राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 2. वालाराम पुत्र परस राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 3. राजेश कुमार पुत्र स्व0 जगतराम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 4. लज्जा देवी पत्नी स्व0 जगतराम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 5. नमन पुत्र स्व0 इन्दरपाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 6. कुमारी सीमरन पुत्री स्व0 इन्दरपाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 7. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 इन्दरपाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 8. रवीन्दर कुमार पुत्र गीता राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 9. सुनीता देवी पुत्री गीता राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 10. पार्वती देवी पत्नी गीता राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 11. राम किशन पुत्र स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 12. राम स्वरूप पुत्र स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 13. अशोक कुमार पुत्र स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 14. मनोरमा पुत्री स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 15. लज्जा देवी पुत्री स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 16. हिमावती पुत्री स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 17. सत्या पुत्री स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 18. नरायणी देवी पत्नी स्व0 हीरा सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 19. राम दास पुत्र वीजा राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 20. किशन पुत्र चेत राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 21. उषा पुत्री चेत राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 22. चन्दरकान्ता पुत्री चेत राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 23. कमलेश पुत्री मान सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 24. उषा देवी विधवा मान सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 25. अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 26. सन्त राम पुत्र माठु राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 27. मोहन लाल पुत्र माठु राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 28. देवी सरन पुत्र माठु राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 29. राजेन्दर पुत्र शौंकु, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 30 चमन लाल पुत्र राम कृष्ण, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 31. लच्छमी राम पुत्र राम कृष्ण, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 32. विधा देवी पत्नी राम कृष्ण, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 33. कुजूं पुत्री कपुरू, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 34. पिवली पुत्री कपुरू, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 35. शंकर लाल पुत्र ग्याक, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 36. राम दास पुत्र ग्याक, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 37. ओम प्रकाश पुत्र राम चंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 38. सीमा देवी पुत्री राम चंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 39. कान्ता देवी पुत्री राम चंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 40. आशा देवी पुत्री राम चंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 41. कुमारी उषा पुत्री राम चंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 42. जगदीश कुमार पुत्र चरण दास, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 43. विधा देवी विधवा चरण दास, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 44. राजेन्दर पुत्र जैंसी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 45. मनोहर लाल पुत्र जैंसी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 46. संजीव कुमार पुत्र धनी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 47. पंकज कुमार पुत्र धनी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 48. अुजना पुत्री धनी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 49. चंदर कान्ता पत्नी धनी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 50. दीप राम पुत्र सुख राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 51. पुर्ण चंद पुत्र सुख राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 52. सुभाष पुत्र रूप राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 53. ज्ञान चंद पुत्र हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 54. पुर्ण चंद पुत्र हरीनंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 55. अमर चंद पुत्र हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 56. निर्मला देवी पुत्री हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 57. लज्जा देवी पुत्री हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 58. अयोध्या देवी पुत्री हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 59. जमना देवी पुत्री हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 60. सुन्दरू देवी पुत्री हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 61. कृष्णा देवी पुत्री 13866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 हरीनंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 62. खेम चंद पुत्र हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 63. दिशा देवी पत्नी नवीन कुमार, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 64. राधा देवी पत्नी निशान्त सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 65. वाल कृष्ण पुत्र अभी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)।
11. श्री राकेश पुत्र श्री रामदयाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 2. कुश पुत्र नरायण सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 9/31, 2, 4, 7, 113, 124, 237 व अन्य वाका महाल वडोह, तहसील शिमला ग्रामीण जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।
अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ता 26 व 31, 33 ता 62 व 64, 65 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 15-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 07-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल सं0 : 2/2024
04-01-2025 फलक पुत्री शहजाद, निवासी गांव सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
इस अदालत में शहजाद पुत्र मूनीर दीन, निवासी सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) की पुत्री फलक का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2/3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्रांक संख्या एच.एफ.डब्लू-एस.एम.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2024-5-4305, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से इस कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ-पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर संलग्न है। नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक फलक पुत्री शहजाद की जन्म तिथि 07-01-2009 है, जोकि पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण13867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरकोटी के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत की जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपाि/उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 07-01-2009 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल सं0 : 1/2024
30-05-2024 अर्श पुत्र शहजाद, निवासी गांव सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
इस अदालत में शहजाद पुत्र मूनीर दीन, निवासी सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) के पुत्र अर्श का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2/3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्रांक संख्या एच.एफ.डब्लू.-एस.एम.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी/2024-5-4306, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से इस कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ-पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर संलग्न है। नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक अर्ष पुत्र शहजाद की जन्म तिथि 24-10-2010 है, जोकि पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरकोटी के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपाि/उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 24-10-2010 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।13868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री जगत राम, ग्राम निवासी हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-- 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे। प्रार्थी श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री जगत राम, ग्राम निवासी हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | कमलेश | स्वयं | 12-03-1992 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को उपरोक्त व्यक्तियों के नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
(अर्जुन सिंह परमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री अरूण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत धरेच, तहसील ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।13869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 541, दिनांक 23-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-541, दिनांक 23-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्री लायक राम पुत्र सही राम, निवासी क्यार, डा0 दरभोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0, श्री हरी दास पुत्र सही राम, ग्राम क्यार घाला, डा0 दरभोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0, श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी ग्राम पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), श्रीमती गीता पत्नी गीता राम, निवासी मखडोल, डा0 फागु, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 के अपने पुत्र की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री अरूण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म/मृत्यु रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश पत्र जो दिनांक 23-01-2025 को जारी हुआ, में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री अरूण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पुत्र की जन्म तिथि 21-03-2018, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री अरूण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पुत्र मास्टर सुजल शर्मा कि जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव धरेच को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वाद संख्या : 01/25 तारीख दायर : 18-02-2025 1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री नरदेव सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 03, रामपुर, डा0 रामपुर, . . वादिया। तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नगर परिषद रामपुर, मृत्यु पंजीकरण बारे।
यह दरख्वास्त श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री नरदेव सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 03, रामपुर, डा0 रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने पति स्व0 श्री नरदेव सिंह की मृत्यु पंजीकरण, नगर परिषद् रामपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन 13870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने पति की मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगर परिषद रामपुर में दर्ज न कर सकी। प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि निम्न है :--
| क्र म संख्या | प्रार्थिया के पति का नाम | तारीख मृत्यु |
| 1. | स्व0 श्री नरदेव सिंह पुत्र छेरिंग दोरजे | 22-12-1987 |
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद रामपुर में प्रार्थ्ािया के पति की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सुरेश कुमार नेगी) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पिता (श्री अलख राम पुत्र श्री साधू राम) की मृत्यु तिथि 10-10-2023 है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के पिता की मृत्यु तिथि 10-10-2023 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थीया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी ( पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती कांता देवी) जन्म तिथि 22-08-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 22-08-1977 ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थिया श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी ( पुत्री श्री बारुराम एवं श्रीमती तुलसी देवी) जन्म तिथि 22-01-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं 13872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-01-1977 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 24-03-1959 है, जोकि ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहत है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 24-03-1959 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 31-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 /2025
दायर तिथि :
श्री धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
13873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-11144, दिनांक 07-02-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1964 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुन्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 17-02-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 2/13(3) of 2025 मजरूआ : 01-10-2024 तारीख पेशी : 27-01-2025 प्रार्थिया श्रीमती अंजना पुत्री श्री पूर्णा नन्द और लज्जा देवी, निवासी स्वारा नंडासी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।
प्रार्थिया श्रीमती अंजना पुत्री श्री पूर्णा नन्द और लज्जा देवी, निवासी स्वारा नंडासी, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्र्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 09-09-1976 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।
जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की 13874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 1/13(3) of 2025 मजरूआ : 27-01-2025 तारीख पेशी : 15-03-2025 प्रार्थी श्री नीता राम पुत्री श्री मोही राम और मुन्नी देवी, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरेधारा 13(3)।
प्रार्थी/वादी नीता राम पुत्री श्री मोही राम और मुन्नी देवी, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना जन्म ग्र्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थी का जन्म मिति 01-01-1963 को ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज न करवा सकी जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।
जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री नन्द लाल, निवासी ग्राम मानो चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।13875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री नन्द लाल, निवासी ग्राम मानो चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 04-06-1989 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सुकेश पुत्री जंगशेर सिंह, निवासी ग्राम मझोटली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुकेश पुत्री जंगशेर सिंह, निवासी ग्राम मझोटली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 12-12-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। 13876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती बिमला देवी पुत्री जगत सिंह, निवासी ग्राम कन्योन शिरला, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी पुत्री जगत सिंह, निवासी ग्राम कन्योन शिरला, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 14-07-1967 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बागथन के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बागथन में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।13877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री नेक राम पुत्र अमर नाथ, निवासी ग्राम सतौड़ा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री नेक राम पुत्र अमर नाथ, निवासी ग्राम सतौड़ा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 01-12-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत काटली के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत काटली में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती लज्जा देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम गागयों खड़योग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लज्जा देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम गागयों खड़योग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 07-12-1968 का पंजीकरण ग्राम पंचायत धरोटी के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया 13878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत धरोटी में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती इन्दू बाला पुत्री बाबू राम, निवासी ग्राम लाना चब्युल, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती इन्दू बाला पुत्री बाबू राम, निवासी ग्राम लाना चब्युल, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 30-10-1991 का पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रेखा कुमारी पुत्री प्रेम दत, निवासी ग्राम नेई लोठन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेखा कुमारी पुत्री प्रेम दत, निवासी ग्राम नेई लोठन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 25-01-1990 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बाग पशोग के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बाग पशोग में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी ग्राम खील बेलू, डाकघर नेरी नावन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी ग्राम खील बेलू, डाकघर नेरी नावन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 18-01-1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरी नावन के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका 13880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरी नावन में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री जगमोहन पुत्र प्रेम कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जगमोहन पुत्र प्रेम कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी माता श्रीमती फूला देवी पत्नी रंगीला राम उर्फ प्रेम कुमार की मृत्यु तिथि 17-02-2024 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate–cum-Tehsildar, Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam, r/o Village & Post Office Rahua, Ward No. 5, . .Applicant. District Madhepura, Bihar
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.
Whereas, the applicant Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam, r/o Village & Post Office Rahua, Ward No. 5 , District Madhepura, Bihar has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his date of birth i.e. 05-05-2005 and place of birth at r/o Village Daghota, Post Office Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chewa, Tehsil & District Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-03-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of February, 2025.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H.P.).
___________
Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H.P.)
Case No. Date of Institution Date of Decision 11/2025
20-02-2025
19-03-2025 Smt. Banti Devi d/o Sh. Lachhman, r/o Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
13882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946Smt. Banti Devi d/o Sh. Lachhman, r/o Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-07-1965 at Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Sewra Chandi, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non- availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Sewra Chandi, Tehsil Arki.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Banti Devi may submit their objections in writing in this office on or before 19-03-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.
Given under my hand and seal of this office on this 20th day of February, 2025.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).
___________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli
1. Mr. Maan Singh aged 35 years D.O.B. 22-07-1989 s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Ambota, P.O. Ekhu, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).
2. Mrs. Suman Devi aged 23 years D.O.B. 02-09-2001 d/o Sh. Het Ram, r/o Village Pashan Dhar, P.O. Kotla Panjola, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.
Versus
General Public
Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.
An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Mr. Maan Singh aged 35 years D.O.B. 22-07-1989 s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Ambota, P.O. Ekhu, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bride groom) and Mrs. Suman Devi aged 23 years D.O.B. 02-09-2001 d/o Sh. Het Ram, r/o Village Pashan Dhar, P.O. Kotla Panjola, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 21-01-2025 that they have solemnized their marriage with each others on 18-05-2024. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 17-03-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.
Issued on 15-02-2025 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (MAHENDER PARTAP SINGH, HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).
13883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT
Whereas, Mr. Rajat Kashyap son of Mr. Amar Singh, resident of Village Dharo (557), P.O. Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Yamini wife of Mr. Rajat Kashyap and daughter of Mr. Vidya Sagar, resident of House Number 1775 F, Madhya Marg, Sector 7C, P.O. Sector 19, Chandigarh, 160 019, have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 28-02-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.
And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Rajat Kashyap and Mrs. Yamini were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Rajat Kashyap son of Mr. Amar Singh, resident of Village Dharo (557), P.O. Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Yamini wife of Mr. Rajat Kashyap and daughter of Mr. Vidya Sagar, resident of House Number 1775 F, Madhya Marg, Sector 7C, P.O. Sector 19, Chandigarh, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agent before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.
Issued under my hand and seal of the court on this 15th day of February, 2025.
Seal.
Sd/- (Dr. POONAM, HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
___________
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री अमर शर्मा पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) 2. श्रीमती सपना देवी पुत्री संजीव कुमार निवासी गांव अभें, डाकघर कांठ, तहसील व जिला शाहजहांपुर (उ0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
13884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।
इश्तहार/मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता। श्री अमर शर्मा पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सपना देवी पुत्री संजीव कुमार, निवासी गांव अभें, डाकघर कोंठ, तहसील व जिला शाहजहांपुर (उ0प0) के साथ दिनांक 08-07-2024 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजी—त करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत प्रम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 07-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री सावन कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) 2. श्रीमती रीना पुत्री श्री शाम लाल, निवासी व डाकघर दियोली, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। इश्तहार/मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।
श्री सावन कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रीना पुत्री श्री शाम लाल, निवासी गांव व डाकघर दियोली, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 02-12-2022 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका13885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946 पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजी—त करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत प्रम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 07-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Kamla Devi w/o Sh. Mahajan Lal, r/o Village Salwar, P.O. Malhot, Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that my minor son's name wrongly entered as Manu in his Aadhar Card No. 8804 1621 2894 instead of his correct name Karan. Concerned note.
KAMLA DEVI
w/o Sh. Mahajan Lal,
r/o Village Salwar, P.O. Malhot,
Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Naroli Devi w/o Late Sh. Tara Chand, r/o 227/7, Moti Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) wants to correct my name & D.O.B. as Naroli Devi (06-04-1935) instead of Nirmala Devi (1935) in Aadhar Card. All concerned please note.
NAROLI DEVI
w/o Late Sh. Tara Chand,
r/o 227/7 Moti Bazar Mandi,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
13886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946CHANGE OF NAME
I, Sarita Devi w/o Sh. Brhma Nand, r/o Village Karati, P.O. Sari Bamnol (84), Shimla (H.P.) Pin-171226 declare that I have changed my name from Sarita Devi (Old Name) to Sarota Devi (New Name) all concerned please may notice.
SARITA DEVI
w/o Sh. Brhma Nand,
r/o Village Karati, P.O. Sari,
Bamnol (84), Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।