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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 3, 03 April 2025

Published 03 April 2025

Gazette no.
3
Gazetteid
3/GAZETTE/2025-03/04/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-04-03.3_gazette_2025-03_04_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 03 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 07/2025-राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2025

सख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-2/2025.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ 03-राजपत्र/2025-03-04-2025 (107) 108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 है। (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है), अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, के नियम 16 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''16क. अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करना- जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई संदाय करना अपेक्षित है, उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्ररूप जीएसटी. आर.ई.जी-12 के भाग ख में आदेश जारी कर सकता है।''

3. उक्त नियमों के, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 19 के उप-नियम (1) में, ''प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.-10'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌, ''या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संयुक्त करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में'' शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 87, के उप-नियम (4) में, ''सामान्य पोर्टल'' शब्दों के पश्चात्‌, ''नियम 16क के अनुसार'' शब्द, अंक और अक्षर सम्मिलित किए जाएंगे। 5. उक्त नियमों के, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप आर.ई.जी.-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.-12

[नियम 16 (1), 16 क देखें]

संदर्भ संख्या तारीखः

सेवा में,

(नाम)

(पता)

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/स्वतः प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करने का आदेश चूंकि, अधो हस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए, आपको अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबार परिसर से यथा अभिनिश्चित कारबार की विशिष्टियां निम्नलिखित हैः109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 भाग क

उस व्यक्ति का विवरण जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया
1. नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो
2. लिंग पुरुष /महिला/अन्य
3. पिता का नाम
4. जन्म तारीख तारीख/माह/साल
5. व्यक्ति का पता बिल्डिंग नं./फ्लैट नं.
तल नं.
परिसर/भवन का नाम
सड़क/गली
कस्बा/नगर/इलाका/गांव
ब्लॉक/तालुका
जिला
राज्य
पिन कोड
6. व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो
7. मोबाइल नंबर
8. ई-मेल
9. अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसे स ं न बर/आधार नंबर/अन्य ं
10. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण
11. रजिस्ट्रीकरण/ अस्थायी आईडी की प्रभावी तारीख
12. रजिस्ट्रीकरण संख्या/ अस्थायी आईडी

13. बैंक खातों का विवरण [वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)

बैंक खाते 1 का विवरण

आईएफएससी

स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)

खाता संख्या खाते का प्रकार बैंक का नाम शाखा का पता

टिप्पण-और बैंक खाते जोडें़110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (अधिग्रहण ज्ञापन/निरोध ज्ञापन /कोई अन्य समर्थकारी दस्तावेज अपलोड करना)

<<आपको इस आदेश के जारी होने के नब्बे दिनों के भीतर उचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है।>> हस्ताक्षर स्थान <<अधिकारी का नाम>> तारीखः पदनाम/क्षेत्राधिकारः टिप्पण.--आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

भाग ख

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन काई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए, आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाती हैः

अस्थायी पहचान संख्या प्रदान किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण
1. नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो
2. लिंग पुरुष /महिला/अन्य
3. पिता का नाम
4. जन्म तारीख तारीख/माह/साल
5. व्यक्ति का पता बिल्डिंग नं./फ्लैट नं.
तल नं.
प्रिसर/भवन का नाम
सड़क/गली
कस्बा/नगर/इलाका/गांव
ब्लॉक/तालुका
जिला
राज्य
पिन कोड
6. व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो
7. मोबाइल नंबर
8. ई-मेल
9. अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर/आधार नंबर/अन्य
10. अस्थायी आईडी की प्रभावी तारीख
11. अस्थायी आईडी

12. बैंक खातों का विवरण [वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा संचालित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)
111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 बैंक खातों का विवरण

आईएफएससी

स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)

खाता संख्या खाते का प्रकार बैंक का नाम शाखा का पता

टिप्पण - और बैंक खाते जोडें़,

हस्ताक्षर स्थान <<अधिकारी का नाम>> तारीखः पदनाम/क्षेत्राधिकारः टिप्पण.--आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी। आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2025, dated

28-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 07/2025-State Tax

Shimla-2, the 28th March, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following rules further to amendthe Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from a date to be notified, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely:—

112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

"16A. Grant of temporary identification number. Where a person is not liable to registration under the Act but is required to make any payment under the provisions of the Act, the proper officer may grant the said person a temporary identification number and issue an order in Part B of FORM GST REG-12.".

3. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 19, in sub-rule (1), after the words, letters and figures "FORM GST REG-10", the words, letters and figures "or in the intimation furnished by the composition taxpayer in FORM GST CMP-02" shall be inserted.

4. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 87, in the sub-rule (4), after the words "common portal", the words, figures and letters "as per rule 16A" shall be inserted.

5. In the said rules, with effect from a date to be notified, for FORM REG-12, the following form shall be substituted, namely:—

"FORM GST REG-12

[See rule16(1), 16A]

Reference Number Date:

To

(Name):

(Address):

Temporary Registration Number/Temporary Identification Number

Order of Grant of Temporary Registration/Suo Moto Registration/ Temporary Identification

Number

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

PART A

Details of person to whom temporary registration granted
1. Name and Legal Name, if applicable
2. Gender Male/Female/Other
3. Father's Name
4. Date of Birth DD/MM/YYYY
5. Address of the Person Building No./Flat No.
Floor No.
Premises/ Building
Name of Road/ Street
Town/City/Locality/Village
Block/ Taluka
District
State
PIN Code
6. Permanent Account Number of the person, if available
7. Mobile No.
8. E-mail Address
9. Other ID, if any (Voter ID No./Passport No./Driving License No./Aadhaar No./Other
10. Reasons for temporary registration
11. Effective date of registration/temporary ID
12. Registration No./ Temporary ID

13. Details of Bank Account (s) [Optional]

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)

Details of Bank Account 1

IFSC

To be auto-populated (Edit mode)

Account Number Type of Account Bank Name Branch Address

Note—Add more bank accounts.

(Upload of Seizure Memo /Detention Memo/ Any other supporting documents)

<< You are hereby directed to file application for proper registration within ninety days of the issue of this order>>

Place Signature <>:

Date: Designation/Jurisdiction Note.—A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.

PART B

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable to make payment under the Act, and therefore, you are hereby granted a temporary identification number as per the following details:

114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947
Details of person to whom temporary identification number has been granted
1. Name and Legal Name, if applicable
2. Gender Male/Female/Other
3. Father's Name
4. Date of Birth DD/MM/YYYY
5. Address of the Person Building No./Flat No.
Floor No.
Premises/ Building
Name of Road/ Street
Town/City/Locality/Village
Block/ Taluka
District
State
PIN Code
6. Permanent Account Number of the person, if available
7. Mobile No.
8. E-mail Address
9. Other ID, if any (Voter ID No./Passport No./Driving License No./Aadhaar No./Other
10. Effective date of registration/temporary ID
11. Temporary ID

12. Details of Bank Account (s) [Optional]

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)

Details of Bank Account 1

IFSC

To be auto-populated (Edit mode)

Account Number Type of Account Bank Name Branch Address

Note—Add more bank accounts.

Signature

Place <>:

Date: Designation/Jurisdiction:

115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

Note.—A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.".

By order, Sd/- Pr. Secretary (ST&E) .

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 08/2025-राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2025

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-2/2025.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10)(जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिनके उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर 9ग में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर-9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात्‌ 31 माचर्, 2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर-9ग प्रस्तुत करें, जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के आधिक्य में है, का अभित्यजन करते हैंः

परंतु उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान की गई विलंब फीस की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2025, dated

28-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 08/2025-State Tax

Shimla-2, the 28th March, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (herein after referred to as the116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to hereby waives the amount of late fee referred to in Section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:

Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.

By order, Sd/- Pr. Secretary (ST&E).

_____________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 09/2025-राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2025

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-2/2025.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है), के नियम 1 के उप-नियम (1) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024 दिनांक 07 सितम्बर, 2024, जोकि ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 21 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित की गई थी, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित निम्नलिखित तारीखों को उन तारीखों के रूप में नियम करते हैं, जिन पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्‌ः-

क्र. सं. नियम तिथि
1 2 3
1. नियम 2, 24, 27 और 32 11 फरवरी, 2025
2. नियम 8, 37 और नियम 38 का खंड (ii) 1 अप्रैल, 2025

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2025, dated

28-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 09/2025-State Tax

Shimla-2, the 28th March, 2025

No. EXN-F(10)-2/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with rule 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), issued vide this department's Notification No. EXN-F(10)-1/2024 dated 7th September, 2024 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 21st September, 2024, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the following dates as mentioned in column (3) of the table below, on which the provisions of rules specified in column (2) of the said table, shall come into force, namely:—

Table

Sl. No. Rules Date
1 2 3
1. Rules 2, 24, 27 and 32 11th day of February, 2025
2. Rules 8, 37 and clause (ii) of rule 38 1st day of April, 2025

By order, Sd/- Pr. Secretary (ST&E).

_____________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 26मार्च, .2025

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 55/2017-राज्य कर तारीख 15 नवंबर, 2017 और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 18 नवंबर, 2017 में नियम 2, के उप-नियम (V) के खण्ड (1) और (2) में ''इस अधिनियम या माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर ''हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम'' शब्द पढे़ जाएं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-20/2016-Vol-I, dated

27 -03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 27th March, 2025

No. EXN-F(10)-20/2016-Vol-I.—In the notification issued by this department vide No. 55/2017-State Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette (e-Rajpatra) Himachal Pradesh, vide even number dated 18th November, 2017, in clause (1) and (2) of sub-rule (v) of rule 2, for the words "this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act" be read as "the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act".

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (ST&E).

______________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 मार्च, 2025

स्ां0 ई0एक्स0एन0-बी(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में दिनांक 24-12-2018 को प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-12-2018 के अनुसरण में और इस बाबत जारी की गई समस्त अन्य अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109क के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 107 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए श्री राकेश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (ग्रेड-1) को अतिरिक्त आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-3/2018, dated

28-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th March, 2025

No. EXN-B(1)-3/2018.—In pursuance of this department notification of even number dated 18-12-2018, published in the Rajaptra (e-gazatte), Himachal Pradesh on 24-12-2018 and in119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 supersession of all other notifications issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with rule 109A of the Himachal Pradesh Goods and Services Rules, 2017, is pleased to appoint Shri Rakesh Sharma, Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Grade-I as Additional Commissioner (Appeals), to carry out the purposes of Section 107 of the Act ibid.

By order,

Sd/- Pr. Secretary (ST&E).

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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, DESTRICT LAHAUL AND SPITI (H.P.)

ORDER

Dated, the 21st February, 2025

No. 121-127 DC/Reader.—Whereas the Superintendent of Police, District Lahaul & Spiti (H.P.) vide his Office Letter No. 10099/TTR, Dated 30-11-2024 has reported to undersigned that following locations/streches are proposed to be notified as horn-free Zones within District Lahaul & Spiti (H.P.).

And whereas, under the changed circumstances and keeping in view the recommendation received from the Superintendent of Police, District Lahaul & Spiti (H.P.); there is urgent and imminent need to devise a mechanism for horn-free smooth and seamless movement of traffic in the locations proposed hereunder:—

Sl. No. Police Station Proposed Location
1. Keylong 1. Upasak Filling Station to Shakas Nallah via Main Road 2. RH Keylong area including School 3. Lower Keylong area including all Govt. Buildings
2. Udaipur 1. Thirot Bazar (Suggested due to Hospital and School Area). 2. Kukumseri Bazar (Suggested due to Kklavya School and College Area). 3. SDM Chowk Udaipur to ITI Udaipur (Suggested due to SDM Office and ITI). 4. Udaipur Market (Suggested due to School Area and Mrikula Mata Temple).
3. Kaza 1. Kaza Bazar (Suggested due to Crowded Area) 2. Dyzor Chowk to CH Kaza (Suggested due to SDM Office, Girls Hostel and CH Kaza). 3. Kaza Monastery to Petrol Pump Kaza (Suggested due to Kaza Monastery). 4. Tabo Bazar (Suggested due to Crowded Area and Tabo Monastery).
120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

Now therefore, objections are hereby invited from the general public as well as local inhabitants, if anyone have any objections regarding the same, he can file his objecton/ objections claims before undersigned within 30 days of publication of this preliminary order; in case of no objection(s) undersigned exercising the powers vested in me in Section 23 in the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 and under Section 4 of the Himachal Pradesh Instruments (Control of Notices) Act, 1969, above area proposed by the Superintendent of Police, District Lahaul & Spiti (H.P.) will be notified as Horn-Free Zones.

Issued on 21st day of the February, 2025.

Sd/- (RAHUL KUMAR, (IAS), District Magistrate, District Lahaul and Spiti (H.P.).

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हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2025

सं0 वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2025-26 के लिए गठित सदन की समितियों में निम्न सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :--

1. लोक लेखा समिति
1. श्री अनिल शर्मा सभापति
2. डॉ0 हंस राज सदस्य
3. श्री बलबीर सिंह वर्मा सदस्य
4. श्री संजय रत्न सदस्य
5. श्री इन्द्र सिंह सदस्य
6. श्री जीत राम कटवाल सदस्य
7. डॉ0 जनक राज सदस्य
8. श्री मलेन्द्र राजन सदस्य
9. श्री केवल सिंह पठानिया सदस्य
10. कैप्टन रणजीत सिंह सदस्य
11. श्रीमती कमलेश ठाकुर सदस्य
2. प्राक्कलन समिति
1. श्री राकेश कालिया सभापति
2. श्री सुधीर शर्मा सदस्य
3. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य
4. श्री पवन कुमार काजल सदस्य
5. श्री राकेश जम्वाल सदस्य
6. श्री नीरज नैय्यर सदस्य
7. श्री दलीप ठाकुर सदस्य
8. श्री त्रिलोक जम्वाल सदस्य
9. श्री अजय सोलंकी सदस्य
10. श्री कुलदीप सिंह राठौर सदस्य
11. श्री हरदीप सिंह बावा सदस्य
3. लोक उपक्रम समिति
1. श्री किशोरी लाल सभापति
2. श्री विपिन सिंह परमार सदस्य
3. श्री बिक्रम सिंह सदस्य
4. श्री सुख राम सदस्य
5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल सदस्य
6. श्री सुरेन्द्र शौरी़ सदस्य
7. ़श्री भुवनेश्वर गौड़ सदस्य
8. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर सदस्य
9. श्री सुरेश कुमार सदस्य
10. श्री हरीश जनारथा सदस्य
11. श्री विवेक शर्मा (विकू) सदस्य
4. कल्याण समिति
1. श्री मोहन लाल ब्राक्टा सभापति
2. श्री विनोद कुमार सदस्य
3. श्री रणधीर शर्मा सदस्य
4. श्री राम कुमार सदस्य
5. श्रीमती रीना कश्यप सदस्य
6. श्री लोकेन्दर कुमार सदस्य
7. श्री दीप राज सदस्य
8. श्री चन्द्र शेखर सदस्य
9. श्री सुदर्शन सिंह बबलू सदस्य
10. श्री विनोद सुल्तानपुरी सदस्य
11. सुश्री अनुराधा राणा सदस्य
5. स्थानीय निधि लेखा समिति
1. श्री संजय रत्न सभापति
2. डॉ0 हंस राज सदस्य
3. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य
4. श्री प्रकाश राणा सदस्य
5. श्री संजय अवस्थी सदस्य
6. श्री मलेन्द्र राजन सदस्य
7. श्री आशीष शर्मा सदस्य
8. श्री कुलदीप सिंह राठौर सदस्य
9. श्री विवेक शर्मा (विकू) सदस्य
6. अधीनस्थ विधायन समिति
1. माननीय उपाध्यक्ष सभापति
2. श्री पवन कुमार काजल सदस्य
3. श्री किशोरी लाल सदस्य
4. श्री सुरेन्द्र शौरी सदस्य
5. श्रीमती रीना कश्यप सदस्य
6. श्री भुवनेश्वर गौड़ सदस्य
7. श्री दलीप ठाकुर सदस्य
8. श्री सुरेश कुमार सदस्य
9. श्री विनोद सुल्तानपुरी सदस्य
7. जन प्रशासन समिति
1. श्री आशीष बुटेल सभापति
2. श्री विपिन सिंह परमार सदस्य
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा सदस्य
4. श्री राकेश जम्वाल सदस्य
5. श्री इन्द्र सिंह
6. श्री नीरज नैय्यर
7. श्री डी0एस0 ठाकुर
8. श्री लोकेन्दर कुमार
9. कैप्टन रणजीत राणा
8. मानव विकास समिति
1. श्री संजय अवस्थी
2. श्री बिक्रम सिंह
3. श्री विनोद कुमार
4. श्री बलबीर सिंह वर्मा
5. श्री रणवीर सिंह निक्का
6. श्री मलेन्द्र राजन
7. श्री कुलदीप सिंह राठौर
8. श्री हरीश जनारथा
9. सुश्री अनुराधा राणा
9. सामान्य विकास समिति
1. श्री केवल सिंह पठानिया
2. श्री अनिल शर्मा
3. श्री सुधीर शर्मा
4. श्री राकेश कालिया
5. श्री रणधीर शर्मा
6. श्री जीत राम कटवाल
7. श्री दलीप ठाकुर
8. श्री सुदर्शन सिंह बबलु
9. श्री हरदीप सिंह बावा
10. ग्रामीण नियोजन समिति
1. श्री राम कुमार
2. श्री सुख राम
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
4. श्री संजय रत्न
5. श्री प्रकाश राणा सदस्य
6. श्री दीप राज सदस्य
7. श्री आशीष शर्मा सदस्य
8. श्री त्रिलोक जम्वाल सदस्य
9. श्रीमती कमलेश ठाकुर सदस्य
11. विशेषाधिकार समिति
1. माननीय उपाध्यक्ष सभापति
2. श्री आशीष बुटेल सदस्य
3. श्री भवानी सिंह पठानिया सदस्य
4. श्री डी0 एस0 ठाकुर सदस्य
5. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर सदस्य
6. श्री चन्द्र शेखर सदस्य
7. श्री अजय सोलंकी सदस्य
12. याचिका समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य
3. श्रीमती रीना कश्यप सदस्य
4. श्री नीरज नैय्यर सदस्य
5. श्री चन्द्र शेखर सदस्य
6. श्रीमती कमलेश ठाकुर सदस्य
7. सुश्री अनुराधा राणा सदस्य
13. सदस्य सुविधा समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. माननीय उप मुख्य मन्त्री सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मन्त्री सदस्य
4. श्री विपिन सिंह परमार सदस्य
5. श्री सुख राम सदस्य
6. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य
7. श्री संजय रत्न सदस्य
8. श्रीमती रीना कश्यप सदस्य
9. श्री केवल सिंह पठानिया सदस्य
14. कार्य सलाहकार समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. माननीय उपाध्यक्ष सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मन्त्री सदस्य
4. श्री जय राम ठाकुर नेता विपक्ष सदस्य
5. श्री सुख राम सदस्य
6. श्री विनोद कुमार सदस्य
7. श्री केवल सिंह पठानिया सदस्य
15. नियम समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. माननीय उपाध्यक्ष सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मन्त्री सदस्य
4. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य
5. श्री बलबीर सिंह वर्मा सदस्य
6. श्री संजय रत्न सदस्य
7. श्री अजय सोलंकी सदस्य
16. प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और आचार संहिता समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु, माननीय मुख्य मन्त्री सदस्य
3. श्री जय राम ठाकुर नेता विपक्ष सदस्य
4. श्री अनिल शर्मा सदस्य
5. श्री नन्द लाल सदस्य
6. श्री रणधीर शर्मा सदस्य
7. श्री संजय रत्न सदस्य
8. श्री भवानी सिंह पठानिया सदस्य
9. डॉ0 जनक राज सदस्य
17. पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. श्री रणवीर सिंह निक्का सदस्य
3. श्री लोकेन्द्र कुमार सदस्य
4. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर सदस्य
5. श्री सुरेश कुमार सदस्य
6. श्री अजय सोलंकी सदस्य
7. श्री कुलदीप सिंह राठौर सदस्य
18. ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनो संबंधी समिति ं
1. माननीय अध्यक्ष सभापति
2. श्री विपिन सिंह परमार सदस्य
3. श्री नन्द लाल सदस्य
4. श्री आशीष बुटेल सदस्य
5. श्री सुरेन्द्र शौरी सदस्य
6. श्री मलेन्द्र राजन सदस्य
7. श्री विनोद सुल्तानपुरी सदस्य
122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 20-04-2025 राज कुमारी पत्नी श्री रामेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव भरोडी, डाकघर मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला।

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-270/2025, दिनांक 15-01-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-763, दिनांक 10-01-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण़-पत्र जिसमें प्रार्थिया राज कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव भरोडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी सास की मृत्यु तिथि 19-05-2019 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी सास की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया राज कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव भरोडी, डाकघर मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी सास की मृत्यु तिथि 19-05-2019 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की सास की मृत्यु तिथि 19-05-2019 के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 02/C/T/2025

तारीख पेशी : 22-04-2025 वीना देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया वीना देवी पुत्री परस राम, निवासी महाल भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल भरम दयारा व थाती, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सरला देवी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर में वीना देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वीना देवी उपनाम सरला देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया का नाम पटवार वृत्त थिल के महाल भरम दयारा व थाती के राजस्व अभिलेख में सरला देवी के बजाये वीना देवी उपनाम सरला देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 03/C/T/2025

तारीख पेशी : 22-04-2025 सुषमा देवी पत्नी सुरेश कुमार, निवासी गांव अम्बाडा, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया सुषमा देवी पत्नी सुरेश कुमार, निवासी गांव अम्बाडा, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त अम्बाड़ा के राजस्व महाल भटलाहडू, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पति का नाम रमेश चन्द दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर में सुरेश कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम सुरेश कुमार उपनाम रमेश चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पति का नाम पटवार वृत्त अम्बाडा के महाल भटलाहडू के राजस्व अभिलेख में रमेश चन्द के बजाये सुरेश कुमार उपनाम रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 04/C/T/2025

तारीख पेशी : 22-04-2025 कृष्ण चन्द सौणमल, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कृष्ण चन्द पुत्र सौणमल, निवासी महाल टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप उपरला के अभिलेख में गलती से उसका नाम किशन चन्द व महाल अधार में किशन चन्द व उसके पिता का नाम सावनमल दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में कृष्ण चन्द पुत्र सौणमल दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में महाल टिप उपरला में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व महाल अघार में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौणमल उपनाम सावनमल दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त टिप के महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में किशन चन्द के बजाये कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व महाल अघार में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौणमल उपनाम सावनमल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश भागवन्ती देवी पुत्री जवान सुख, गांव व डाकघर उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मीरू में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया भागवन्ती देवी पुत्री जवान सुख, गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत उरनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-03-1972 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत उरनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-03-1972 को ग्राम पंचायत उरनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 10.00 130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पालम मनी पुत्री ईलम सुख, गांव व डाकघर चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया पालम मनी पुत्री ईलम सुख, गांव व डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-08-1959 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चवाग के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-08-1959 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ज्ञान देवी पुत्री हिरपाल सिंह, गांव व डाकघर चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया ज्ञान देवी पुत्री हिरपाल सिंह, गांव डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 15-01-1983 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-01-1983 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश अमन सिंह पुत्र अजीत कुमार, निवासी ग्राम व डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में जन्म पंजीकरण करने बारे। 132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 प्रार्थिया अमन सिंह पुत्र अजीत कुमार, निवासी ग्राम व डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत रामनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अमन सिंह पुत्र अजीत कुमार ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 09-02-2005 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत रामनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 30-05-2002 को ग्राम पंचायत रामनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पूह, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ हिमाचल प्रदेश श्रीमती इन्द्र देवी सुपुत्री श्री साम जीत, निवासी गांव व डाकघर ज्ञाबूग, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता ग्राम ज्ञाबूंग

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती इन्द्र देवी सुपुत्री श्री साम जीत, निवासी गांव व डाकघर ज्ञाबूग, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने जिला पंजीयक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर के माध्यम से अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत ज्ञावूंग, तहसील पूह के अभिलेख के करवाने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1967 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत ज्ञावूंग, तहसील पूह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया चाहती है कि उसकी जन्म तिथि के इन्द्राज बारे सचिव ग्राम पंचायत ज्ञाबूंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर को आदेश पारित किए जावें।

अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्ञावूंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर व स्थानीय निवासीगण गांव ज्ञावूंग को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया इन्द्र देवी पुत्री श्री साम जीत की जन्म तिथि 15-04-1967 के इन्द्राज बारे कोई एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज भीतर एक माह हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालतन दायर कर सकता है इसके उपरान्त प्राप्त होने वाला कोई भी एतराज जेर समायत न होगा तथा आवेदन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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Before the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Bhabanagar,

Distt. Kinnaur, H.P.

In the matter of :

Case No. 2 (marriage)/2023 1. Sh. Lakhan Pal s/o Late Sh. Diluva, r/o Village Kache, P.O. Palingi, Tehsil Nichar, District Kinnaur, H.P.

2. Smt. Tanzin Jangmo d/o Raghu Ram, r/o Village Sunnam, P.O. Sunnam, Tehsil Pooh, . .Applicants. Distt. Kinnaur, H.P.

Versus

General Public

(2nd Party) Application for registration of marriage under Section 15 Special Marriage, Act, 1954.

NOTICE :

Sh. Lakhan Pal s/o Late Sh. Diluva, r/o Village Kache, P.O. Palingi, Tehsil Nichar, District Kinnaur, H.P. and Smt. Tanzin Jangmo d/o Raghu Ram, r/o Village Sunnam, P.O. Sunnam, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaru, H.P. have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents such as copy of family register of Tanzin Jangmo and copies of Aadhar Cards, to this court wherein they have stated that they have solemnized their marriage in the year 2020 on 15th February, but could not register the marriage till date and intend to register their marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, has any objection regarding registration of this marriage, he/she may raise his/her objection personally or may file in writing before this Court on or before 25-04-2025. In case no objection(s) are received by 25-04-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of above marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21st March, 2025.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDO(c),

Nichar at Bhabanagar,

District Kinnaur (H.P.).

134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,

District Solan, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 19-4-2025 09/2025 19-03-2025

Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District . .Applicant. Solan H.P.

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son "Ritik Toppo s/o Vimal Toppo & Smt. Jaimala Toppo" was born on 08-05-2012 at r/o Mauja Up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, Distt. Solan as per affidavit given by the applicant, but his date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration, of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Ritik Tappo s/o Vimal Toppo & Smt. Jaimala Toppo may submit their objections in writing in this court on or before 19-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of March, 2025.

Seal.

Sd/- (JAGPAL SINGH)

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan (H. P.).

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 15/2025

24-03-2025

23-04-2025 Smt. Vidya Devi d/o Sh. Moti Ram, r/o Village Rampur, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 General Public . . Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

PROCLAMATION

Smt. Vidya Devi d/o Sh. Moti Ram, r/o Village Rampur, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 26-12-1966 at Village Rampur, P. O. Bhumti, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Bhumti, Tehsil Arki, District Solan H.P. as per the Non availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration,Gram Panchayat Bhumti, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Vidya Devi may submit their objections in writing in this office on or before 23-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 24th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan (H.P.).

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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03/2025 तारीख दायर : 11-03-2025 तारीख पेशी : 06-05-2025 बख्तावर सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0। प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण दर्ज करने बारे इश्तहार।

बख्तावर सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बख्तावर सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 का जन्म दिनांक 09-01-1952 को हुआ था लेकिन उनका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पोलियाबीत, उप-तहसील दुलैहड़ जिला ऊना में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत पोलिया बीत में उनका जन्म पंजीकरण किया जावें।

प्रार्थना-पत्र में जन्म का पंजीकरण दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 यह इश्तहार आज दिनांक 11-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 21/2025 तारीख दायर : 03-03-2025 तारीख पेशी : 06-05-2025 मलकीयत सिंह पुत्र चरण सिंह, निवासी हिरा, मौजा कुगडत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र। मलकीयत सिंह पुत्र चरण सिंह, निवासी हिरा, मौजा कुगडत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेज में चरण सिंह पुत्र हरनामा दर्ज है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल थडा में मथरा दास दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल थडा में मथरा दास उर्फ चरण सिंह पुत्र हरनामा दर्ज किया जावें।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 11-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/NTB/M/2024 तारीख पेशी : 16-04-2025

अब्दुल करीम

बनाम137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 आम जनता विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

अब्दुल करीम पुत्र मुश्ताख मुहम्मद, वासी महाल घरवासड़ा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी पुत्री आयशा का जन्म दिनांक 20-02-2020 को महाल घरवासड़ा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना, हि0प्र0 में हुआ था और अज्ञानतावश उनके द्वारा ग्राम पंचायत थहड़ा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी की जन्म तिथि दर्ज न करवाई जा सकी है, लिहाजा जन्म तिथि 20-02-2020 को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत थहड़ा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थी की बेटी की जन्म तिथि 20-02-2020 को पंजी—त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमे का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 03/Marriage/T/U/2025 विवाह पंजीकरण 21-03-2025 22-04-2025 1. श्री रविन्दर कुमार पुत्र दर्शन लाल, वासी वार्ड नं0 01, अप्पर वसाल (ख्वाजा), तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती डोलफी हाल पत्नी रविन्दर कुमार पुत्री जोगिन्दर सिंह, वासी वार्ड नं0 04, अम्वोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण श्री रविन्दर कुमार पुत्र दर्शन लाल, वासी वार्ड नं0 01, अप्पर वसाल (ख्वाजा), तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार दिनांक 22-01-2022 को श्रीमती डोलफी 138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947 हाल पत्नी रविन्दर कुमार पुत्री जोगिन्दर सिंह, वासी वार्ड नं0 04, अम्वोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत अप्पर वसाल के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में, आधार कार्ड, शपथ-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate Una, Tehsil Una, District Una, H.P.

Smt. Sunita w/o Gurmail Deen, r/o V.P.O. Chattara, Tehsil & District Una, H.P.

. .Applicant.

Versus

General Public

Application u/s 38(a) Land Revenue Act, 1954 Smt. Sunita w/o Gurmail Deen, r/o V.P.O. Chattara, Tehsil & District Una, H.P. has submitted an application to the undersigned for the correction of her son's name in the Aadhar Card which is entered wrongly be corrected as Vanish Muhamd instead of Vaneesh Mohammad in the Aadhar Card No. 36063 756 1571.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed any person having any objection for entry of correction in name of applicant's son name mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and applicantion will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the Court on this 21-03-2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate

Tehsil Office Una, Distt. Una (H.P.)

139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

CHANGE OF NAME

I, Lalita Devi age 45 years w/o Sh. Kewal Krishan Nanda, r/o Village Bangoli Nichli, Tehsil Haripur, District Kangra (H.P.) declare that my correct name is Lalita Devi. But in my Aadhar Card 7340 6613 3664 it has been wrongly entered as Babli instead of Lalita Devi. Affidavit No. IN-HP41977119325118X, dated 18-03-2025

LALITA DEVI

w/o Sh. Kewal Krishan Nanda,

r/o Village Bangoli Nichli,

Tehsil Haripur, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Raveena Thakur w/o Sh. Kanish Thakur, r/o Village Kotadhar, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) do hereby declare that in Gram Panchayat record my name is wrongly entered as Rubeena Thakur and in Aadhar Card as Ruvina Thakur. It should be entered correctly as Raveena Thakur in Gram Panchayat record and also in Aadhar Card. Concerned please note.

RAVEENA THAKUR

w/o Sh. Kanish Thakur,

r/o Village Kotadhar, P.O. Panarsa,

Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Chattar Singh s/o Late Sh. Jalam Singh, r/o Village Pandog, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is recorded in all my Govt. Documents. But my name wrongly recorded as Rinku in Aadhar Card. All concerned may please note & correct my name as Chattar Singh.

CHATTAR SINGH

s/o Late Sh. Jalam Singh,

r/o Village Pandog,

Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अपैल, 2025/13 चैत्र, 1947

नाम परिवर्तन

मैं, मनीषा कुमारी पत्नी श्री बलबीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 02, नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरा नाम Manisha Kumari उर्फ Sunita Kumari है। मुझे दोनों नामों से जाना जाता है। Manisha Kumari और Sunita Kumari दोनों नाम की एक ही महिला है।

मनीषा कुमारी पत्नी श्री बलबीर सिंह,

निवासी वार्ड नं0 02, नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-04-03.3_gazette_2025-03_04_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-04-03.3_gazette_2025-03_04_2025.