राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 10 अप्रैल, 2025/20 चैत्र, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक, 28 मार्च, 2025
संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-113/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन 09-राजपत्र/2025-10-04-2025 (623) 624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- (यशपाल) सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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2025 का विधेयक संख्यांक 8.
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025
खण्डों के क्रम
खण्डः
1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का प्रतिस्थापन। 4. धारा 7 का संशोधन। 5. धारा 10 का लोप। 6. धारा 14-क और 14-ख का अंतःस्थापन।
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2025 का विधेयक संख्यांक 8.
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2025 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,--
(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
''(1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थात्ः-
(क) मुख्य मन्त्री एक लाख पंद्रह हजार रूपए प्रतिमास;
625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947(ख) केबिनेट मन्त्री पचानवे हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मन्त्री तिरानवे हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ) उप मन्त्री अस्सी हजार रुपए प्रतिमास।''; और
(ख) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- ''(1-ख) मंत्रियों का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।''।
3. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''4. सरकार भत्ता.-प्रत्येक मन्त्री एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।''।
4. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 में,--
(क) उपधारा (1) में,--
(i) ''चार लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परंतु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपये से अनाधिक तथा छह लाख रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।''; और
(iii) द्वितीय परंतुक में ''चार लाख रूपये'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे; और
(ख) उपधारा (2) में ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 5. धारा 10 का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।
6. धारा 14-क और 14-ख का अंतःस्थापन.--धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''14-क. पूर्व मुख्य मन्त्री को आवास.-पूर्व मुख्य मन्त्री टाइप-VI या उससे ऊपर के प्रवर्ग के आवास का हकदार होगा।
14-ख. नेता प्रतिपक्ष को वेतन और भत्ते.-नेता प्रतिपक्ष, उसी दर पर वेतन, भत्ते और प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय है। 626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए ''नेता प्रतिपक्ष'' से, विधान सभा का सदस्य जो तत्समय सरकार के प्रतिपक्ष में सर्वाधिक संख्याबल रखने वाले विपक्षी दल का नेता है और जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऐसे नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, अभिप्रेत है।
(2) इस अधिनियम के अधीन केबिनेट मन्त्री को विशिष्टतया उपबंधित के सिवाय, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन, भत्ते और प्रसुविधाओं के रूप में किसी राशि को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।''।
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृ़़द्धि के कारण मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख :........................, 2025
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वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राजकोष पर लगभग दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा, तथापि, जिसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (फाइल नं0 जी0ए0डी0सी0(6)-2/2025)
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री।
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(शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमला :
तारीख :....................................., 2025.
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 8 of 2025.
THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT BILL, 2025
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Substitution of section 4. 4. Amendment of section 7. 5. Omission of section 10. 6. Insertion of sections 14-A and 14-B.
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Bill No. 8 of 2025.
THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT BILL, 2025
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000
(Act No. 11 of 2000).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2025.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter referred to as the "principal Act"), —
(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—
"(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—
(a) Chief Minister One lakh fifteen thousand rupees per mensem;
(b) Cabinet Minister Ninety five thousand rupees per mensem;
(c) Minister of State Ninety three thousand rupees per mensem; and
(d) Deputy Minister Eighty thousand rupees per mensem."; and
(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—
"(2) The salary of a Minister shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".
3. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
"4. Sumptuary Allowance.—Each Ministers shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees one lakh fifty thousand per mensem.".
4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act,—
(a) in sub-section (1),—
(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;
(ii) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and shall be within the maximum limit of six lakh rupees:"; and629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 (iii) in the second proviso, for the words "four lac rupees" the words "six lakh rupees" shall be substituted; and
(b) in sub-section (2), for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.
5. Omission of section 10.—Section 10 of the principal Act shall be omitted.
6. Insertion of sections 14-A and 14-B.—After section 14 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—
"14-A. Residence to Ex-Chief Minister.—The Ex-Chief Minister shall be entitled for an accommodation of Type-VI category or above.
14-B. Salary and allowances to Leader of Opposition.—(1) The Leader of Opposition shall be entitled to receive salary, allowances and benefits as admissible to a Cabinet Minister of the Government under this Act.
Explanation.—For the purpose of this section, "Leader of Opposition" means a Member of the Legislative Assembly, who is, for the time being, the Leader of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength and recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly.
(2) The Leader of Opposition shall not be entitled to receive any sum by way of salary, allowances and benefits, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh except what is specifically provided to a Cabinet Minister under this Act.".
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
SHIMLA The___________ March, 2025.
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FINANCIAL MEMORANDUM
Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately two crores on the State Exchequer, however, the exact amount cannot be quantified.
630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION-Nil-
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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207
OF THE CONSTITUTION OF INDIA
[File No. GAD-C-D(6)-2/2025]
The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2025 recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.
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THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT BILL, 2025
A
BILL
further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000
(Act No. 11 of 2000).
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).
SHIMLA: The___________,2025.
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक, 28 मार्च, 2025
संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-113/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्याें के भत्ते और पेंशन)631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- (यशपाल) सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।
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2025 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशेाधन विधेयक, 2025
खण्डों का क्रम
खण्डः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 4-ख का प्रतिस्थापन। 5. धारा 5 का प्रतिस्थापन। 6. धारा 5-क का लोप। 7. धारा 6 का संशोधन। 8. धारा 6-क का संशोधन। 9. धारा 6-ख का संशोधन। 10. धारा 6-ग ग का लोप।
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2025 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,-- 632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 (क) हाशिए के शीर्षक में ''वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता'' शब्दों के स्थान पर ''सदस्य के वेतन'' शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (1) में,-
(i) ''पचपन हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचासी हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और (ii) ''और पांच हजार रुपए की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ग) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(2) सदस्य का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।''।
3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) में ''एक हज़ार आठ सौ'' शब्दों के स्थान पर ''दो हज़ार पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।
4. धारा 4-ख का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''4-ख. निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय भत्ता,-(1) प्रत्येक सदस्य को एक लाख बीस हजार रुपए की दर से निर्वाचन क्षेत्र भाा भी संदा किया जाएगा।
(2) प्रत्येक सदस्य को नब्बे हजार रुपए प्रतिमास की दर से कार्यालय भाा संदा किया जाएगा।"।
5. धारा 5 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''5. सुख सुविधाएं.-सदस्य सभा की बैठक के स्थान पर रियायती दरों पर ऐसे निवास स्थान का हकदार होगा जो धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए।''।
6. धारा 5-क का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 5-क का लोप किया जाएगा।
7. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 में,-
(क) उपधारा (1) में,-
(i) ''चार लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) द्वितीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
''परंतु टैक्सी द्वारा यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपए से अनधिक तथा छह लाख रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।''; और633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 (ख) उपधारा (2) में ''प्रत्येक सदस्य'' के पश्चात् ''आधिकारिक दौरे के दौरान'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे और ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
8. धारा 6-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6-क में,-
(क) ''दो लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।
(ख) प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परंतु टैक्सी द्वारा यात्रा का व्यय वास्तिविक आधार पर होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रुपए से अनधिक तथा तीन लाख रूपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।"; और (ग) द्वितीय परंतुक में ''दो लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।
9. धारा 6-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-
(क) उपधारा (1) में ''रु0 36,000'' शब्दों और अंक के स्थान पर ''पचास हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।
(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''(1-क) सदस्य का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।''।
10. धारा 6-ग ग का लोप.--धारा 6-ग ग का लोप किया जाएगा।
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : ................................, 2025
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634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राज्य राजकोष पर अतिरिक्त आवर्ती व्यय लगभग बीस करोड़ से बाईस करोड़ अन्तर्वलित होगा तथापि ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(फाइल नं0 जी0ए0डी0.................पी0ए0-सी0-डी0 2025)
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री।
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(शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमला : तारीख :.............................., 2025
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 9 of 2025.
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025
ARRANGEMENT OF CLAUSES
635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Clauses:1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4. 4. Substitution of section 4-B. 5. Substitution of section 5. 6. Omission of section 5-A. 7. Amendment of section 6. 8. Amendment of section 6-A. 9. Amendment of section 6-B. 10. Omission of section 6-CC.
___________
Bill No. 9 of 2025.
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2025.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—
(a) in marginal heading for the words "Salary and compensatory allowance", the words "Salary to a Member" shall be substituted;
(b) in sub-section (1),—
(i) for the words "fifty five thousand", the words "eighty five thousand" shall be substituted; and
(ii) the words "and compensatory allowance at the rate of five thousand rupees" shall be omitted;
(c) after sub-section (1-A), the following shall be inserted, namely:—
636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947"(2) The salary of a member shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".
3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words "one thousand eight hundred", the words "two thousand five hundred" shall be substituted.
4. Substitution of section 4-B.— For section 4-B of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
"4-B. Constituency and Office Allowance.-(1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of one lakh twenty thousand rupees per mensem.
(2) There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ninety thousand rupees per mensem. ".
5. Substitution of section 5.—For section 5 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
"5. Amenities.- A member shall be entitled to such residential accommodation on concessional rates at the place of sitting of the Assembly as may be prescribed by rules under section 7. ".
6. Omission of section 5-A.—Section 5-A of the principal Act shall be omitted.
7. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—
(a) in sub-section (1),—
(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;
(ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of six lakh rupees:"; and
(b) in sub-section (2), after the words "Each member", the words "during official tour" shall be inserted and for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.
8. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the principal Act,—
(a) for the words "two lac rupees", the words "three lakh rupees" shall be substituted;
(b) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of three lakh rupees:"; and
(c) in the second proviso, for the words "two lac rupees" the words "three lakh rupees" shall be substituted.
9. Amendment of section 6-B.—In section 6-B of the principal Act,—
(a) in sub-section (1), for the words and figures "Rs. 36,000", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted; and
(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—
"(1-A) The pension of a member for the first term shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".
10. Omission of section 6-CC.— Section 6-CC shall be omitted.
_________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
SHIMLA :
The...................... March, 2025.
___________
FINANCIAL MEMORANDUM
Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately 20 crores to 22 crores on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly quantified.
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-
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638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA [File No. GAD-C-D (——2025]
The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2025, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.
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THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025
A
BILL
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
________________
(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).
SHIMLA:
The........................, 2025
___________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक, 28 मार्च, 2025
संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-113/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- (यशपाल) सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 2025 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशेाधन) विधेयक, 2025
खण्डों के क्रम
खण्डः
1. स्ांक्षिप्त नाम । 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 8 का लोप। 5. धारा 10-क का संशोधन।
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2025 का विधेयक संख्यांक 10.
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. स्ांक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,-
(क) उपधारा (1) में, ''अस्सी हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचानवंें हजार'' शब्द रखे जाएंगे। (ख) उपधारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः--
''(1-क) अध्यक्ष का वेतन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ होते हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।''; और
(ग) उपधारा (1-ख) में ''पचानवें हजार'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,-
(क) उपधारा (1) में,--''पचहतर हजार'' शब्दों के स्थान पर ''बानवें हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 (ख) उपधारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''(1-क) उपाध्यक्ष का वेतन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ होते हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।''; और
(ग) उपधारा (1-ख) में, ''पचानवें हजार'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
4. धारा 8 का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 8 का लोप किया जाएगा।
5. धारा 10-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10-क में,--
(क) उपधारा (1) में,--
(i) ''चार लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''परंतु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रुपये से अनधिक तथा छः लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर होगा''।; और
(iii) द्वितीय परंतुक में ''चार लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रूपये'' शब्द रखे जाएंगे।
(ख) उपधारा (2) में ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृ़़द्धि के कारण विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : .................., 2025
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वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राजकोष पर लगभग पैंतीस लाख अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा, तथापि इसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(फाइल नं0 जी0ए0डी0-सी0-डी0(6)-3/2025)
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशेाधन) विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशेाधन) विधेयक, 2025
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री।
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(शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमला : तारीख : .............., 2025
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UTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 10 of 2025
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY
SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4. 4. Omission of section 8. 5. Amendment of section 10-A.
642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947Bill No. 10 of 2025.
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY
SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy
Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follow:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2025.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—
(a) in sub–section (1), for the words "eighty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted;
(b) for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:—
"(1-A) The salary of the Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961."; and
(c) in sub–section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.
3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—
(a) in sub-section (1), for the words, "seventy five thousand", the words "ninety two thousand" shall be substituted;
(b) for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:—
"(1-A) The salary of the Deputy Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of cost inflation index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961."; and
(c) in sub–section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.
4. Omission of section 8.—Section 8 of the principal Act shall be omitted.
643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 5. Amendment of section 10-A.— In section 10-A of the principal Act,—(a) in sub-section (1),—
(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;
(ii) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of six lakh rupees:"; and
(iii) in the second proviso, for the words "four lac rupees" the words "six lakh rupees" shall be substituted; and
(b) in sub-section (2), for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.
__________
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
SHIMLA The___________ March, 2025.
___________
FINANCIAL MEMORANDUM
Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately 35 lakhs on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly quantified.
___________
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
-Nil-644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA
[File No. GAD-C-D(6)-3/2025]
The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 2025 recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.
___________
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND
DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025
A
BILL
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy
Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).
SHIMLA:
The___________,2025.
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)
Deepak Kumar s/o Sh. Amar Singh, resident of P.O. Karian, Tehsil & District Chamba (H. P.).
and
Roshni d/o Sh. Om Parkash, resident of House No. 3/40, Sangalpura Road, Ward No. 5, Post Office Gurdaspur, Tehsil & Distt. Gurdaspur, Punjab.
Versus
General Public
645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,1996 (Act No. 21of 1997).
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 05-05-2010 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Karian, Development Block Mehla well in time.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 03-05-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 02nd day of April, 2025.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).
_________
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of:
1. Lovely Kumar s/o Dharam Chand, r/o Village Choa Chukrala, Post Office Choru, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Bharti Kumari d/o Vinod Saini, r/o Village Shergarh Man, District Ludhiana, Punjab.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954.
The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 27-07-2024 at Bagla Mukhi Sankat Mochan Temple and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have only objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 17-05-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 17-05-2025 at 11.00 A.M.
646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.
Issued today on this 01-04-2025 under my hand and seal of this office.
Seal.
RAKESH SHARMA (HPAS), Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
_________________________
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of:
1. Tulsi Dass s/o Rama Ram, r/o Village Sareri, Post Office Bahal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Pawana Kumari d/o Sondhi Ram, r/o Village Amman, Tehsil Bamsan, District Hamirpur (H.P.).
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954.
The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 13-03-2025 at Bagla Mukhi Sankat Mochan Temple and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have onlyobjection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 28-04-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 28-04-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.
Issued today on this 22-03-2025 under my hand and seal of this office.
Seal.
RAKESH SHARMA (HPAS), Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
_________________________
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of:
647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 19471. Akshay Kumar s/o Raj Kumar, r/o Village Palasi, Post Office Pahal, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).
2. Harshita Rawat d/o Fateh Singh Rawat, r/o House No. 313/2 Dayanand Colony Ramnagar, Tehsil & District Ajmer Rajasthan.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954.
The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 06-03-2025 at Jai Mata Bagla Mukhi Sankat Mochan Mandir Budhana Kangoo and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have only objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 03-05-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 03-05-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.
Issued today on this 01-04-2025 under my hand and seal of this office.
Seal.
RAKESH SHARMA (HPAS), Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
_________________________
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of:
1. Abnish s/o Kuldeep Kumar, r/o Village Chilbahal, Post Office Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Neha Devi d/o Pradeep Kumar, r/o Village Dhaneti Bhurian Raja Ka Talab, Panchayat Dhaneti Garla, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.).
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 5 of special marriage Act,
1976.
648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947Abnish and Neha Devi have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 16-06-2025. In case no objection is received by16-06-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 01-03-2025.
Seal.
RAKESH SHARMA (HPAS), Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
_________________________
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of:
1. Pankaj Kumar s/o Surender Kumar, r/o Village Sarai, Post Office Dhaneta, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Dilpreet Kaur d/o Charan Singh, r/o Village Nathoke, Post Office & Tehsil Bhaghapurana, District Moga (P.B.).
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 5 of special marriage Act,
1976.
Pankaj Kumar and Dilpreet Kaur have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 16-06-2025. In case no objection is received by16-06-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 01-03-2025.
Seal.
RAKESH SHARMA (HPAS), Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 11/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 08-01-2025 25-04-2025
. . वादिया। सुश्री कंचना देवी पुत्री शक्ति चन्द, वासी मोहाल ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री कंचना देवी पुत्री शक्ति चन्द, वासी मोहाल ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री कंचना देवी पुत्री शक्ति चन्द, वासी मोहाल ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-02-1974 को ग्राम पंचायत धमरियाणा में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत धमरियाणा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमरियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 13/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 24-03-2025 25-04-2025
. . वादी। श्री प्रताप सिंह पुत्र किरपा राम, वासी मोहाल घरथोली, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री प्रताप सिंह पुत्र किरपा राम, वासी मोहाल घरथोली, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री प्रताप सिंह पुत्र किरपा राम, वासी मोहाल घरथोली, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 04-03-1975 को ग्राम पंचायत बनाल में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बनाल में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बनाल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 12/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 12-03-2025 25-04-2025
. . वादी। श्री सुरजीत सिंह पुत्र विस्सो राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री सुरजीत सिंह पुत्र विस्सो राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र विस्सो राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 30-06-1970 को ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं। अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 05/NT/2025 मृत्यु तिथि पंजीकरण 24-02-2025 25-04-2025
. . वादी। श्री सुभाष चन्द पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी मोहाल लौहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
मृत्यु तिथि पंजीकरण श्री साहिल पुत्र सुभाष चन्द, वासी मोहाल लौहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये मृत्यु तिथि पंजीकरण प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी मोहाल लौहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनके बेटे श्री साहिल पुत्र सुभाष चन्द की मृत्यु दिनांक 15-04-2001 को ग्राम पंचायत री में हुई थी तथा सहबन गलती से दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत री में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं। अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 23/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 17-03-2025 22-04-2025
. . वादी। श्री संजीव कुमार पुत्र मस्त राम, वासी मोहाल टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री संजीव कुमार पुत्र मस्त राम, वासी मोहाल टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री संजीव कुमार पुत्र मस्त राम, वासी मोहाल टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-06-1971 को ग्राम पंचायत टिहरा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत टिहरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत टिहरा में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 03/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 18-02-2025 22-04-2025
. . वादिया। श्रीमती गायत्री देवी पुत्री जोहंडू राम, वासी मोहाल काच्छ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती गायत्री देवी पुत्री जोहंडू राम, वासी मोहाल काच्छ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्रीमती गायत्री देवी पुत्री जोहंडू राम, वासी मोहाल काच्छ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-01-1951 को ग्राम पंचायत जोल (पलाही) में हुआ था तथा सहबन गलती से दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जोल (पलाही) में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 23/NT/2025 नाम दुरुस्ती 28-01-2025 25-04-2025 श्री सुरजीत राणा पुत्र शाली राम, वासी मोहाल गरौडू मिहालयां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर . . वादी। (हि0 प्र0)।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत राणा पुत्र शाली राम, वासी मोहाल गरौडू मिहालयां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत राणा पुत्र शाली राम, वासी मोहाल गरौडू मिहालयां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सुरजीत पुत्र साली ग्राम दर्ज है, जबकि उनका सही नाम सुरजीत राणा पुत्र साली ग्राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल गरौडू मिहालयां के राजस्व अभिलेख में सुरजीत राणा पुत्र साली ग्राम किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 24/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 22-03-2025 22-04-2025
. . वादिया। सुश्री सपना देवी पुत्री गोरख राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सपना देवी पुत्री गोरख राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री सपना देवी पुत्री गोरख राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-04-1975 को ग्राम पंचायत चमियाणा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 25/T/2025 नाम दुरुस्ती 22-03-2025 22-04-2025 श्री बिक्रम चन्द पुत्र शालीग्राम, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
. . वादी।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री बिक्रम चन्द पुत्र शालीग्राम, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री बिक्रम चन्द पुत्र शालीग्राम, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में बिक्रम सिंह पुत्र शालो दर्ज है, जबकि उनका सही नाम बिक्रम चन्द पुत्र शालो है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके बिक्रम चन्द पुत्र शालो किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 26/T/2025 नाम दुरुस्ती 22-03-2025 22-04-2025 श्री बिक्रम चन्द पुत्र शालीग्राम, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
. . वादी।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शालीग्राम पुत्र हीरू, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री बिक्रम चन्द पुत्र शालीग्राम, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता शालीग्राम पुत्र हीरू का नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल बैरी में शालो पुत्र हीरू दर्ज है, जबकि उनका सही नाम शालीग्राम पुत्र हीरू है। लिहाजा इसे मोहाल बैरी के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके शालो उर्फ शालीग्राम पुत्र हीरू किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 25/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 21-03-2025 22-04-2025
. . वादी। श्री दलीप चन्द पुत्र गोपाल दास, वासी मोहाल ठाणा धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री दलीप चन्द पुत्र गोपाल दास, वासी मोहाल ठाणा धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री दलीप चन्द पुत्र गोपाल दास, वासी मोहाल ठाणा धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-09-1968 को ग्राम पंचायत जन्दडू में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जन्दडू में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जन्दडू में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 26/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 21-03-2025 22-04-2025
. . वादी। श्री रमेश कुमार पुत्र बेली राम, वासी मोहाल बलियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री रमेश कुमार पुत्र बेली राम, वासी मोहाल बलियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री रमेश कुमार पुत्र बेली राम, वासी मोहाल बलियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-06-1965 को ग्राम पंचायत बनाल में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बनाल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बनाल में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 22/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 07-03-2025 22-04-2025
. . वादिया। सुश्री सरला देवी पुत्री सरवन सिंह, वासी मोहाल खियुंड (ज्याड), तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सरला देवी पुत्री सरवन सिंह, वासी मोहाल खियुंड (ज्याड), तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री सरला देवी पुत्री सरवन सिंह, वासी मोहाल खियुंड (ज्याड), तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-12-1974 को ग्राम पंचायत पनोह में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-04-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the
Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Abhishek age 22 years s/o Sh. Prittam Kumar, r/o Village & P.O. Samtana, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Kanchan Devi age 20 years d/o Sh. Sunka Ram, r/o Village Jajri, P.O. Raili jajri, .. Appellants. Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Subject.— Notice of MarriageMr. Abhishek & Ms. Kanchan Devi have filed an application under section 05 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to get married within three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding their intention, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 05-05-2025. In case no objection is received by 05-05-2025, it will be presumed that there is no objection to the intention of the above said marriage and the same will be allowed accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 01-04-2025.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar (H.P.).
________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 35/NT/2025
मुनीष कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी वार्ड नम्बर 4, गांव चचियां नगरी, डाकघर चचियां, पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
मुनीष कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी वार्ड नम्बर 4, गांव चचियां नगरी, डाकघर चचियां, पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के चाचा की मृत्यु गांव चचियां नगरी, वार्ड नम्बर 4, तहसील पालमपुर में दिनांक 07-01-2009 को हुई है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चचियां के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के चाचा सुरिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चचियां को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 34/NT/2025
वीना देवी पुत्री वली राम हाल पत्नी मिलाप चन्द, निवासी मोहरला, डाकघर सिद्धपुर सरकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वीना देवी पुत्री वली राम हाल पत्नी मिलाप चन्द, निवासी मोहरला, डाकघर सिद्धपुर सरकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव मोहरला, डाकघर सिद्धपुर सरकारी, तहसील पालमपुर में दिनांक 28-06-1964 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिद्धपुर सरकारी के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सिद्धपुर सरकारी को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 01-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 31/NT/2025
गगन चन्द पुत्र वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गगन चन्द पुत्र वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, 660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 तहसील पालमपुर में दिनांक 20-01-1980 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखड के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 32/NT/2025
पूजा देवी पुत्री वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
पूजा देवी पुत्री वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर में दिनांक 14-09-1978 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखड के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखड को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 25-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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661राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 33/NT/2025
पवना देवी पुत्री वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
पवना देवी पुत्री वंशी लाल, निवासी गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव लछूं, डाकघर पडियारखड, तहसील पालमपुर में दिनांक 04-03-1976 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखड के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखड को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 25-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 26-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 38/NT/2025
निर्मला देवी पुत्री रुलिया राम हाल पत्नी मनी राम, निवासी गांव ध्रमण (सरसावां), डाकघर सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
निर्मला देवी पुत्री रुलिया राम हाल पत्नी मनी राम, निवासी गांव ध्रमण (सरसावां), डाकघर सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म 662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 गांव ध्रमण (सरसावां), डाकघर सुंगल, तहसील पालमपुर में दिनांक 01-01-1964 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत सुंगल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सुंगल को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 25/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 मोहिन्द्र सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी मोहिन्द्र सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल भौरन, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम महिन्द्र सिंह दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में मोहिन्द्र सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मोहिन्द्र सिंह उपनाम महिन्द्र सिंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त टिप, महाल भौरन के राजस्व अभिलेख में महिन्द्र सिंह के बजाये मोहिन्द्र सिंह उपनाम महिन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 26/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 विकास कुमार पुत्र महलू राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी विकास कुमार पुत्र महलू राम, निवासी महाल टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम विकास व पिता का नाम महलू व महाल अघार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विकास दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम विकास कुमार व पिता का नाम महलू राम दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि महाल टिप उपराला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विकास कुमार उपनाम विकास व पिता का नाम महलू राम उपनाम महलू तथा महाल अघार में उसका नाम विकास कुमार उपनाम विकास दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विकास कुमार उपनाम विकास व पिता का नाम महलू राम उपनाम महलू तथा महाल अघार में उसका नाम विकास कुमार उपनाम विकास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 27/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 अभिषेक राणा पुत्र विक्रम सिंह, निवासी गांव टिप वूहला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती। 664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 प्रार्थी अभिषेक राणा पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल टिप वूहला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप वूहला, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम अभिशेख कुमार दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में अभिषेक राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अभिषेक राणा उपनाम अभिशेख कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त टिप के महाल टिप वूहला के राजस्व अभिलेख में अभिशेख कुमार के बजाये अभिषेक राणा उपनाम अभिशेख कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 28/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 अजीत सिंह पुत्र परस राम, निवासी गांव भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी अजीत सिंह पुत्र परस राम, निवासी महाल भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल थाती, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम अजीत कुमार दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में अजीत ंिसंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजीत सिंह उपनाम अजीत कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त थिल के महाल थाती के राजस्व665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 अभिलेख में अजीत कुमार के बजाये अजीत सिंह उपनाम अजीत कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 29/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 सीमा देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया सीमा देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल थाती, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सोमा देवी दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में सीमा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सीमा देवी उपनाम सोमा देवी दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया का नाम पटवार वृत्त थिल के महाल थाती के राजस्व अभिलेख में सोमा देवी के बजाये सीमा देवी उपनाम सोमा देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 30/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 इन्द्रा देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया इन्द्रा देवी पुत्री परस राम, निवासी महाल भरम दयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल थाती, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम इन्दू देवी दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर में इन्द्रा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम इन्द्रा देवी उपनाम इन्दू देवी दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया का नाम पटवार वृत्त थिल के महाल थाती के राजस्व अभिलेख में इन्दू देवी के बजाये इन्द्रा देवी उपनाम इन्दू देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 31/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 सुरजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी गांव फरेहडा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी सुरजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी महाल फरेहडा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल फरेहडा व लटेहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम भागीरथ दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर में ज्ञान सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम ज्ञान सिंह उपनाम भागीरथ दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त थिल के महाल फरेहडा व लटेहड के राजस्व अभिलेख में भागीरथ के बजाये ज्ञान सिंह उपनाम भागीरथ दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 32/C/NT/2025
तारीख पेशी : 24-04-2025 नील कुमार पुत्र चुहा उर्फ रतना, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी नील कुमार पुत्र चुहा उर्फ रतना, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त छिलग के राजस्व महाल लिहास, चडम्बू व डगलेहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम अनिल कुमार दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में नील कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नील कुमार उपनाम अनिल कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त छिलग के महाल लिहास, चडम्बू व डगलेहड के राजस्व अभिलेख में अनिल कुमार के बजाये नील कुमार उपनाम अनिल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/25
Sh. Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh, r/o Vill. & P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh, r/o Vill. & P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1965 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-04-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 01-01-1965 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/25
Sh. Gurukyap Tsering s/o Dawa, r/o House No. 198, Thardoe Ling Road near Norbu house, Mcleoadgang Chakwan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Sh. Gurukyap Tsering s/o Dawa, r/o House No. 198, Thardoe Ling Road near Norbu house, Mcleoadgang Chakwan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-09-1989 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Gurukyap Tsering s/o Dawa पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-04-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 15-09-1989 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/25
Sh. Santosh Kumar s/o Rasalu alias Bhala Ram, r/o Vill. Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Santosh Kumar s/o Rasalu alias Bhala Ram, r/o Vill. Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पिता जी की मृत्यु 15-01-1986 को हुई है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Rasalu alias Bhala Ram s/o Makaura Ram की मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-04-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु दिनांक 15-01-1986 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 40/25/TEH 22-03-2025 22-04-2025 41/25/TEH
प्रार्थी मंगल सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल अवदुल्लापुर, डाकघर सोहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उनके पिता का नाम महाल पैहग, पटवार वृा अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में रौनकी पुत्र खड़कू व महाल नागन पटवार वृत्त गगल में रूणकू दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम रोशन लाल पुत्र खड़कू पुत्र शिवू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रौनकी व रूणकू की बजाए रूणकू उपनाम रौनकी उपनाम रोशन लाल पुत्र खड़कू पुत्र शिवू दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 01-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 24-04-2025 108/2024/तह0
दुनी चन्द बनाम रिखिया उपनाम राजिन्दर आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 09, खतौनी नं0 18, खसरा नम्बर 102, 103, 106, 107, 111, 111/1, 112, 113, 137, 160, 188, 206 ,260 कित्ता 7, रकबा 0-70-30 हैक्टेयर, स्थित महाल कोपर लाहड़, मौजा तकीपुर, पटवार वृत्त तकीपुर, जमाबन्दी साल 2019-20, तहसील व जिला कांगड़ा।671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी रिखिया उपनाम राजिन्दर पुत्र फुमण पुत्र सूवा, शिवजिन्दर सिंह, विशाल सिंह पुत्र व कुमारी नविता पुत्री करतार चन्द पुत्र फुमण समस्त निवासी महाल कोपर लाहड़, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है, अतः इस इश्तहार/मश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 03/2023/तह0 24-04-2025 04/2023/तह0
मोहिन्दर राम बनाम
तिलक राज आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 197, खतौनी नं0 274-275, खसरा नम्बर 169-170, कित्ता 2, रकबा 0-03-84 हैक्टेयर व खाता नं0 196, खतौनी नं0 270 ता0 273, खसरा नम्बरान 167, 172, 173, 168, 171 कित्ता 4, रकबा 0-14-71 है0 स्थित महाल रिहालपुरा, मौजा उजैन, पटवार वृत्त जोगीपुर, जमाबन्दी साल 2020-21, तहसील व जिला कांगड़ा।
इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।
उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी तिलक राज पुत्र गोरखू पुत्र सूजा, मेहर चन्द पुत्र हरिया पुत्र सूजा, श्रीमती सपना देवी पत्नी अशोक कुमार पुत्र शीतल, श्रीमती सुरेष्टा देवी पुत्री रसीला पुत्र सूजा, रविन्दर कुमार पुत्र परस राम पुत्र हरिया, रसीला राम पुत्र सूजा Through Lr,s रमेश चन्द, पवन कुमार, वलवन्त सिंह पुत्र व सर्व श्रीमती प्रीति, सरिष्टठा, सत्या, शकुन्तला देवी पुत्रीयां रसीला पुत्र सूजा समस्त निवासी महाल कोपर लाहड़, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है, अतः इस इश्तहार/मश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है। 672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 23/तह/2025
तारीख पेशी : 05-05-2025 1. यशवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन लाल, गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
2. Gagan Deep Kour d/o Prem Singh, House No. 278, Main Road Sohan Avenue, Court . .प्रार्थीगण। Khals Amritsar (PB)-143002
बनाम
. . प्रतिवादीगण। 1. आम जनता महाल संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
2. सचिव ग्राम पंचायत संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।
प्रार्थीगण यशवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन लाल, गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 व गगन दीप कौर पुत्री प्रेम सिंह, House No. 278, Main Road Sohan Avenue, Court Khals Amritsar (PB)-143002. हाल पत्नी यशवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन लाल गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि हमारी शादी दिनांक 29-02-2024 को गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत संघोल में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थीगण अब पंजी—त करवाना चाहते हैं। अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 05-05-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 है। हाजिर न होने की सूरत में बाद के किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 10-04-2025 रीतू शर्मा पत्नी स्व0 श्री संजय शर्मा, निवासी गांव झण्डेरा, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता गांव झण्डेरा, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव झण्डेरा, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया रीतू शर्मा पत्नी स्व0 श्री संजय शर्मा, निवासी गांव झण्डेरा, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 08-05-2008 को गांव झण्डेरा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सकोह में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
हस्ताक्षरित/- अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पति संजय शर्मा पुत्र श्री चुन्नी लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 08-05-2008 को ग्राम पंचायत सकोह में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 05-05-2025 प्रेम सिंह पुत्री श्री पूर्ण चन्द राणा, निवासी गांव व डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 बनाम
आम जनता गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया प्रेम सिंह पुत्री श्री पूर्ण चन्द राणा, निवासी गांव व डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 07-04-1984 को गांव व डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत गन्दड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया प्रेम सिंह पुत्री श्री पूर्ण चन्द राणा के जन्म दिनांक 07-04-1984 को ग्राम पंचायत गन्दड में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 05-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 05-05-2025 मगंला देवी पुत्री श्री सुख राम, निवासी गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया मगंला देवी पुत्री श्री सुख राम, निवासी गांव व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 18-02-1971 को गांव व डाकघर बरडाम, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बरडाम में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया मंगला देवी पुत्री श्री सुख राम के जन्म दिनांक 18-02-1971 को ग्राम पंचायत बरडाम में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 05-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 05-05-2025 वीरेन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द पुत्र खेम्वो, निवासी गांव बीड, डाकघर आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता बीड, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल बीड, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी वीरेन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द पुत्र खेम्वो, निवासी गांव बीड, डाकघर आलमपुर, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम वीरेन्द्र कुमार है, परन्तु महाल बीड, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार अंकित है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल बीड के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार उपनाम वीरेन्द्र कुमार दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 05-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 19-03-2025 22-04-2025 14/2025
प्रार्थिया श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री भीखम राम हाल पत्नी पवन कुमार, निवासी गांव वण्डी, डाकघर नागन कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री भीखम राम हाल पत्नी पवन कुमार, निवासी गांव वण्डी, डाकघर नागन कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया कि उसका जन्म दिनांक 20-08-1973 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत तियारा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Mrs. Sushmita Roka Magar d/o Shri Dhanpuran Roka, r/o Gram Panchayat Bhume, District Rukam East, Nepal presently residing at Village Huran, P.O. and Sub-Tehsil Jari, District Kullu , Himachal Pradesh.
2. Ravinder Kumar s/o Sh. Puran, r/o Village Huran, P.O. and Sub-Tehsil Jari, District ..Applicants. Kullu, Himachal Pradesh
Versus
General Public
677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special MarriageAct, 1954.
Mrs. Sushmita Roka Magar and Ravinder Kumar have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-03-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 03-05-2025. The objection received after 03-05-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 03-04-2025 under my hand and seal of the court.
Seal.
VIKAS SHUKLA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
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In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Shiloni aged 27 years d/o Shri Ram Dyal, r/o Village Karchhari, P.O. Sharontha, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. at present residing c/o Mohan Lal Shashni, Shashni Niwas, Green Piece Colony Dhalpur, Tehsil and District Kullu, H.P.
2. Akash Mehta aged 33 years s/o Sh. Jayesh Kumar, r/o Block No. 9/A, Kadiyavad, Timba Fali, Jamnagar, Dhrol Jamnagar, Gujarat at present residing c/o Mohan Lal Shashni, Shashni ..Applicants. Niwas, Green Piece Colony Dhalpur, Tehsil and District Kullu, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage
Act, 1954.
Shiloni and Akash Mehta have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-04-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registred under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 03-05-2025. The objection received after 03-05-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Issued today on 03-04-2025 under my hand and seal of the court.Seal.
VIKAS SHUKLA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नंबर 20/2025 तारीख मरजुआ : 02-04-2025 तारीख पेशी : 22-04-2025 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री उतम सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री उतम सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 नेे इस अदालत में दिनांक 02-04-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र सिंह चौहान है व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम उतम सिंह चौहान है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पट्टा में राजेन्द्र सिंह व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल पट्टा में उतम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाह्न पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, पैन कार्ड, पेंशन कागजात, पासपोर्ट व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पट्टा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री उतम सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील लड़भडोल, जिला मण्डी, हि0प्र0 व प्रार्थी के पिता का नाम उतम के स्थान पर उतम सिंह चौहान पुत्र श्री कलू, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-04-2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नंबर 21/2025 तारीख मरजुआ : 02-04-2025 तारीख पेशी : 22-04-2025 श्रीमती बिमला चौहान पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील . . प्रार्थिया। लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्रीमती बिमला चौहान पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 नेे इस अदालत में दिनांक 02-04-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम बिमला चौहान है, परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल तुलाह में विमला देवी दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाह्न पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल तुलाह में प्रार्थिया का नाम विमला देवी के स्थान पर बिमला चौहान पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, निवासी महाल पट्टा, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-04-2025 को 10. 00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्रीमती बीरमा पुत्री स्व0 हिरा सिंह, निवासी शावग, डाकघर धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . वादिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत देवरीघाट ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा। 680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 575, दिनांक 24-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-01-575, दिनांक 24-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्रीमती सोदा देवी पत्नी जय राम, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 व शपथ-पथ श्री केशव राम पुत्र अर्जुन, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 जिसमें आवेदिका श्रीमती बीरमा पुत्री स्व0 हिरा सिंह, निवासी शावग, डाकघर धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) अपनी माता की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती बीरमा पुत्री स्व0 हिरा सिंह, निवासी शावग, डाकघर धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की माता की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ है में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती बीरमा पुत्री स्व0 हिरा सिंह, निवासी शावग, डाकघर धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की माता की मृत्यु तिथि 10-02-1993 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती बीरमा पुत्री स्व0 हिरा सिंह, निवासी शावग, डाकघर धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की माता की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव देवरीघाट को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कमांह, तहसील ठियोग विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।
इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 576, दिनांक 24-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-576, दिनांक 24-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्रीमती सोदा देवी पत्नी जय राम, निवासी भोत,681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 व शपथ-पत्र श्री केशव राम पुत्र अर्जुन, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 जिसमें आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) अपनी ताई स्व0 कासो की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की दादी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ है में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) के अपनी ताई कोसो की मृत्यु तिथि 02-04-1988 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की ताई स्व0 कासो की मृत्यु तिथि 02-04-1988 को जन्म/मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव जैस को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कमांह, तहसील ठियोग विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।
इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 575, दिनांक 24-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-575, दिनांक 24-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्रीमती सोदा देवी पत्नी जय राम, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 व शपथ-पथ श्री केशव राम पुत्र अर्जुन, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 जिसमें आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) अपनी माता स्व0 सुनपा की मृत्यु तिथि 10-05-1990 किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील 682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की माता की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ है में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) के अपनी माता सुनपा की मृत्यु तिथि 10-05-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 राम, वासी ग्राम कुन, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की माता स्व0 सुनपा की मृत्यु तिथि 10-05-1990 को जन्म/मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव जैस को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री योगराज पुत्र स्व0 जय राम, वासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत जैस, तहसील ठियोग विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।
इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 576, दिनांक 24-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-576, दिनांक 24-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्रीमती सोदा देवी पत्नी जय राम, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 व शपथ-पथ श्री केशव राम पुत्र अर्जुन, निवासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 जिसमें आवेदक श्री योगराज पुत्र स्व0 श्री जय राम, वासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) अपनी दादी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में श्री योग राज पुत्र स्व0 श्री जय राम, वासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की दादी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 24-01-2025 को जारी हुआ है में की है।683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री योग राज पुत्र स्व0 श्री जय राम, वासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की दादी की मृत्यु तिथि 20-12-1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री योगराज पुत्र स्व0 श्री जय राम, वासी भोत, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की दादी स्व0 खाखो की मृत्यु तिथि 20-12-1997 को जन्म/मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव जैस को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्री नरोतम पुत्र श्री पनीया राम, निवासी मान्दला, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत बलग, तहसील ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।
इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 998, दिनांक 18-02-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-998, दिनांक 18-02-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ श्री राम सिंह पुत्र बली राम, ग्राम मान्दला, पंचायत बलग, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 व श्री जवी राम पुत्र रंसी, निवासी मान्दला, डाकघर बलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0, श्री नरोतम पुत्र श्री पनीया ने अपने पिता स्व0 पनिया राम की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में श्री नरोतम पुत्र श्री पनीया राम, निवासी मान्दला, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) अपने पिता की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म/मृत्यु रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नरोतम पुत्र श्री पनीया राम, निवासी मान्दला, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) के अपने पिता पनीया राम की मृत्यु तिथि 04-11-1995 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति 684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 न आने की सूरत में आवेदक श्री नरोतम पुत्र श्री पनीया राम, निवासी मान्दला, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि 04-11-1995 को जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बलग को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) श्रीमती कमलेश पुत्री आदम राम, निवासी शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोट शिलारू, ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।
इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1822, दिनांक 21-03-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-03-1822, दिनांक 21-03-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्रीमती कमलेश पुत्री आदम राम, निवासी शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) व शपथ-पथ श्री चेत राम पुत्र जगी राम, निवासी भनेरो, डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 व श्री नेक राम पुत्र हीरू, ग्राम सुनपर, डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0, जन्म तिथि किन्ही कारणो से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कमलेश पुत्री आदम राम, निवासी शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की अपनी जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 21-03-2025 को जारी हुआ है में की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश पुत्री आदम राम, निवासी शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की जन्म तिथि 07-12-1985 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कमलेश पुत्री आदम राम, निवासी शिलारू, डाकघर शिलारू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव शिलारू को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 02/25
तारीख दायार : 05-03-2025 1. श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी मंजीत कुमार, निवासी गांव व डा0 नन्दपुर रामपुर, तहसील अम्ब, . . वादिया। जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नगर परिषद् रामपुर मृत्यु पंजीकरण बारे।
यह दरख्वास्त श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी मंजीत कुमार, निवासी गांव व डा0 नन्दपुर रामपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी बहन कुमारी सुनिता पुत्री स्व0 श्री भरत भूषण की मृत्यु पंजीकरण नगर परिषद् रामपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपनी बहन की मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगर परिषद् रामपुर में दर्ज न कर सकी। प्रार्थिया की बहन की मृत्यु तिथि निम्न है :--
| क्रम संख्या | प्रार्थिया की बहन का नाम | तारीख मृत्यु |
| 1. | कुमारी सुनिता पुत्री स्व0 श्री भरत भूषण | 05-06-2001 |
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् रामपुर में प्रार्थिया की बहन की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सुरेश कुमार नेगी) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) वाद संख्या : 1/M/2024 तारीख दायरा : 20-07-2024 किस्म वाद : मक उल खबरी 1. श्रीमती हर्ष प्रभा पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, 2. श्रीमती मनीषा पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासीगण ग्राम बटाड़ी, डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0प्र0 . .वादीगण।
बनाम 686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 1. श्री राजू उर्फ राज कुमार पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, निवासीगण ग्राम बटाड़ी, डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0प्र0।
2 आम जनता हर आम व खास . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अध्याय 8.47 के अन्तर्गत गैर-हाजिर-गैर-काबिज (Treatment of Right Absent) के अधिकार हस्तातंरित करने बारे।
हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हर्ष प्रभा व मनीषा कश्यप पुत्रियां स्व0 श्री श्याम लाल, निवासीगण ग्राम बटाड़ी, डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0प्र0 द्वारा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अध्याय 8.47 के तहत उनके भाई श्री राजू उर्फ राज कुमार के गुमशुदा होने पर उनके गैर हाजिर-गैर काबिज के अधिकार हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी, पुलिस विभाग के पास दर्ज रोजनामचा रिपोर्ट, शपथ-पत्र, परिवार नकल की छायाप्रति, जायज वारसान प्रमाण-पत्र स्व0 श्री श्याम लाल (पिता) की प्रतियां प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का उक्त भाई वर्ष 2004 से लापता है व उनके द्वारा व पुलिस विभाग के द्वारा काफी खोजबीन व पूछताछ करने के पश्चात् भी उनके उक्त भाई का कोई पता नहीं लग पा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अब अपने उक्त गुमशुदा भाई को मृतक मानते हैं तथा अपने उक्त गुमशुदा भाई का इंतकाल बरास्त मोहाल उप-महाल बटाड़ी, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़ के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री राजू उर्फ राज कुमार पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल की बरास्त का इन्तकाल राजस्व मोहाल उप-महाल बटाड़ी, पटवार वृत्त्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़ के राजस्व कागजात में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति या एतराज है तो वह दिनांक 26-04-2025 तक या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में पेश कर सकता है। यदि उक्त निर्धारित अवधि तक कोई एतराज पेश नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को उक्त गुमशुदा व्यक्ति का बरास्त इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार इन्तकाल बरास्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 13-01-2025 नं0 मुकद्दमा : 02/13B/2025
. . वादिया। श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री तुला राम, निवासी गांव शरनाल, डाकघर घर कंडी, उप-तहसील कंडी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री तुला राम, निवासी गांव शरनाल, डाकघर घर कंडी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत रिकॉर्ड में श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री तुला राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक काशा के कागजात माल में वादिया का नाम गुड्डी देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया महाल काशा के कागजात माल में अपना नाम गुड्डी देवी के स्थान पर श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री तुला राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 03-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 03-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 14-02-2025 नं0 मुकद्दमा : 08/13B/2025
. . वादी। श्री —ष्ण लाल पुत्र स्वर्गीय श्री खिली पुत्र स्वर्गीय श्री दत्तु, निवासी गांव पाट, डाकघर तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री —ष्ण लाल पुत्र स्वर्गीय श्री खिली पुत्र स्वर्गीय श्री दत्तु, निवासी गांव पाट, डाकघर तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत रिकॉर्ड में —ष्ण लाल पुत्र स्वर्गीय श्री खिली दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक काशा के कागजात माल में वादी का नाम भाऊ राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल काशा के कागजात माल में अपना नाम भाऊ राम के स्थान पर —ष्ण लाल पुत्र स्वर्गीय श्री खिली दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 03-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी 688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 03-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)
In the matter of :
Smt. Khushi Rugta w/o Sh. Rupesh Kumar, r/o Village & P.O. Ranol, Sub-Tehsil Jangla, . . Applicant. District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Smt. Khushi Rugta w/o Sh. Rupesh Kumar, r/o Village & P.O. Ranol, Sub-Tehsil Jangla, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of her son (Elvish) (18-11-2020) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Ranol, Block Chhohara.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Elvish 18-11-2020) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 3rd April, 2025.
Seal.
Sd/- (VIJAY WARDHAN, IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)
In the matter of :
Sh. Vipan Lal s/o Sudu Ram, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District . . Applicant. Shimla (H.P.)689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Sh. Vipan Lal s/o Sudu Ram, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his daughter (Aditi) (08-06-2007) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Diudi Maila, Block Chhohara.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Aditi 08-06-2007) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 4th April, 2025.
Seal.
Sd/- (VIJAY WARDHAN, IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Dharam Singh s/o Sh. Ramsa Ram, r/o Deuri (167), Haripurdhar, District Sirmaur, Himachal Pradesh 173023
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Dharam Singh s/o Sh. Ramsa Ram, r/o Deuri (167), Haripurdhar, District Sirmaur, Himachal Pradesh 173023 has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his brother namely VED PRAKASH (DOB-24-10-2008) at Padam Dev Complex, The Mall Shimla in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 13th March, 2025.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT
Whereas, Mr. Rohit Kumar son of Mr. Sanjay Kumar, resident of Sharma Building Near Diesel Pump, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) and Mrs. Mamta Devi wife of Mr. Rohit Kumar and daughter of Mr. Ratti Lal, resident of Village Rasehd, Near Diesel Pump, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 27-03-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.
And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Rohit Kumar and Mrs. Mamta Devi were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Rohit Kumar and Mrs. Mamta Devi they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.
Issued under my hand and seal of the court on this 29th day of March, 2025.
Seal.
Dr. POONAM, HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate–cum-Tehsildar, Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Smt. Nirmla Devi d/o Late Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish Ram, permanent r/o . .Applicant. Village Bassi, Post Office Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.)691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Versus General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.
Whereas, the applicant Smt. Nirmla Devi d/o Late Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish Ram, permanent r/o Village Bassi, Post Office Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of birth i.e. 09-10-1971 and place of birth at r/o Village Oily, Post Office Kotla, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Mashiwar, Tehsil & District Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Nirmla Devi d/o Late Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish Ram may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-05-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 1st day of April, 2025.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H.P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate–cum-Tehsildar, Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Smt. Sandhya Devi d/o Shri Kanshi Ram, r/o Village & Post Office Kabakalan, Tehsil & . .Applicant. District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.
Whereas, the applicant Smt. Sandhya Devi d/o Shri Kanshi Ram, r/o Village & Post Office Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of birth i.e. 01-02-1954 and place of birth at r/o Village & Post Office Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Kabakalan, Tehsil & District Solan.
692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Sandhya Devi d/o Shri Kanshi Ram may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-05-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 1st day of April, 2025.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H.P.).
___________
Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision 19-4-2025 09/2025 19-03-2025
Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District . .Applicant. Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondents.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son "Ritik Toppo s/o Vimal Toppo & Smt. Jaimala Toppo" was born on 08-05-2012 at r/o Mauja Up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, Distt. Solan as per affidavit given by the applicant, but his date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.
Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration, of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Ritik Tappo s/o Vimal Toppo & Smt. Jaimala Toppo may submit their objections in writing in this court on or before 19-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
693राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 Given under my hand and seal of the court on this 19th day of March, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
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In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT
Whereas, Mr. Aman Sharma son of Mr. Rajender Mohan, resident of Om Sai communication, Basal Patti Kather (48), P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) and Mrs. Ankita wife of Mr. Aman Sharma and daughter of Mr. Ramesh Kumar, resident of Village Ser Jagas (58), P.O. and Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 21-02-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.
And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Aman Sharma and Mrs. Ankita were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Aman Sharma and Mrs. Ankita they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.
Issued under my hand and seal of the court on this 3rd day of April, 2025.
Seal.
Dr. POONAM, HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः तारीख पेशीः 05/Marriage/T/U/2025 विवाह पंजीकरण 26-03-2025 01-05-2025 1. श्री सुधीर चंद्रन पुत्र कुलदीप चंद, वासी वार्ड नं0 02, अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0। 694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947 2. श्रीमती दीप्ति शर्मा हाल पत्नी सुधीर चंद्रन पुत्री सत्या प्रकाश शर्मा, वासी सुनकली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।
विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री सुधीर चंद्रन पुत्र कुलदीप चंद, वासी वार्ड नं0 02, अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार दिनांक 07-03-2000 को श्रीमती दीप्ति शर्मा हाल पत्नी सुधीर चंद्रन पुत्री सत्या प्रकाश शर्मा, वासी सुनकली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0 प्र0 से हुई है, परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत अप्पर बसाल के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।
अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 01-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Tarun Sharma s/o Sh. Nandishwar Sharma, r/o Village Minda, P.O. Masroond, Tehsil and District Chamba (H.P.) declare that in my 12th mark sheet bearing Roll No. 17601469 of CBSE Board my father's name mistakenly entered as Nandishwar and my mother's name entered as Saroj . But my father's correct name is Nandishwar Sharma and my mother's correct name is Saroj Kumari. Concerned note.
TARUN SHARMA
s/o Sh. Nandishwar Sharma,
r/o Village Minda, P.O. Masroond,
Tehsil and District Chamba (H.P.).
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695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947CHANGE OF NAME
I, Sumitra w/o Late Sh. Khiyalo, r/o Village Garh, P.O. Kail, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Savitri Devi to Sumitra for all purposes in future. Please note.
SUMITRA
w/o Late Sh. Khiyalo,
r/o Village Garh, P.O. Kail,
Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vinta Devi w/o Jagdish Chand, Village Thah, P.O. Batheri, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 7501 5041 8914 my name Banita Devi is wrongly entered. Correct name is Vinta Devi.
VINTA DEVI
w/o Jagdish Chand,
Village Thah, P.O. Batheri,
Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Mahender Singh s/o Sansar Chand, r/o Vaishno Pangi Dhaba School Road Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) declare that my name wrongly entered as Mahinder Singh instead of Mahender Singh in my daughter Ankita's 10th marks list/12th mark sheet/school records. Concerned note it.
MAHENDER SINGH
s/o Sansar Chand,
r/o Vaishno Pangi Dhaba School Road Manali,
P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Lakshmi Devi w/o Sh. Ravi Prakash, r/o Kalehar, Kharuhal, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Lakshmi Devi to Laxmi Devi. Note the relevant information.
LAKSHMI DEVI
w/o Sh. Ravi Prakash,
r/o Kalehar, Kharuhal,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947CHANGE OF NAME
I, Narayan Jeet Negi s/o Dil Sukh, r/o VPO Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) have changed my name from Narayan Jeet to Narayan Jeet Negi. All concerned note.
NARAYAN JEET NEGI s/o Dil Sukh, r/o VPO Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Devi Ram s/o Loharu Ram, r/o Village Dhawas, P.O. & Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.) have changed my name from Chandu Ram to Devi Ram. All concerned note.
DEVI RAM
s/o Loharu Ram,
r/o Village Dhawas,
P.O. & Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Surinder Singh s/o Sh. Gian Singh, r/o Village Upper Arniala, Tehsil & Disrict Una (H.P.) declare that I want to correct my daughter's name as Mannat (19-12-2009) instead of Manmeet Kaur in all relevant documents.
SURINDER SINGH
s/o Sh. Gian Singh,
r/o Village Upper Arniala,
Tehsil & Disrict Una (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Om Prakash s/o Sh. Nek Ram, r/o Village and P.O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) declare that in my service record of Income Tax Department (Central Govt.) my name is wrongly entered as Om Parkash whereas my correct and actual name is Om Prakash. Concerned please note.
OM PRAKASH
s/o Sh. Nek Ram,
r/o Village and P.O. Darwa,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Shailja Thakur d/o No. 3978013H NK Omi Nand (Retd.), r/o Village Ghori, P.O. Dhabiri, Tehsil Barsar, Disrict Hamirpur (H.P.) have changed my name from Monika Kumari to Shailja Thakur, vide affidavit dated 03-04-2025 before notary public Hamirpur (H.P.).
SHAILJA THAKUR
d/o Omi Nand, r/o Village Ghori,
P.O. Dhabiri, Tehsil Barsar, Disrict Hamirpur (H.P.).
697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947CHANGE OF NAME
I, Anita Devi aged about 36 years w/o Shri Sher Singh, r/o Village and P.O. Dharer, Tehsil Palampur, Disrict Kangra (H.P.)-176061 declare that I have changed my name in the Aadhar Card No. 8243 4103 3365 from Sunita to Anita Devi. All concerned please may note.
ANITA DEVI
w/o Shri Sher Singh,
r/o Village and P.O. Dharer,
Tehsil Palampur, Disrict Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ajay s/o Jagat Ram, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & Disrict Solan (H.P.) declare that my son's name wrongly entered as Radhey Bhardwaj instead of Raghav Kumar in his Aadhar Card. Please note. My son's Actual & Correct name is Raghav Kumar.
AJAY
s/o Jagat Ram,
r/o V.P.O. Salogra,
Tehsil & Disrict Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Suma Devi w/o Bhagmal, r/o Village Charna, P.O. & Tehsil Nohradhar, Disrict Sirmaur (H.P.) have changed my name from Suma Devi to Suman Devi.
SUMA DEVI
w/o Bhagmal,
r/o Village Charna,
P.O. & Tehsil Nohradhar, Disrict Sirmaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Satya Devi w/o Raghubir, r/o Subathu Road, Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, Disrict Solan (H.P.) have changed my name from Satya Devi to Sateshwari.
SATYA DEVI
w/o Raghubir,
r/o Subathu Road,
Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur,
Tehsil Kasauli, Disrict Solan (H.P.).
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698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2025/20 चैत्र, 1947CHANGE OF NAME
I, Vishal Bhargav s/o Shankar Lal, r/o Village Pandah, P.O. Oachghat, District Solan, (H.P.) have changed my minor daughter's name from Sajal Kumari to Sejal Kumari.
VISHAL BHARGAV
s/o Shankar Lal,
r/o Village Pandah,
P.O. Oachghat, District Solan, (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Darshan s/o Sh. Jethu, r/o Village Narhar, P.O. Katwachi, Tehsil Pangna, District Mandi (H.P.)-175046 do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly entered as Saju Ram in my Aadhar Card No. 2011 6822 5916 and my correct name is Darshan.
DARSHAN
s/o Sh. Jethu,
r/o Village Narhar, P.O. Katwachi,
Tehsil Pangna, District Mandi, (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Raksha w/o Sh. Vipan Lal, r/o Village Sari, P.O. Dhadi, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Trishika is wrongly mentioned as Ananya in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to Trishika in her Aadhar Card.
RAKSHA
w/o Sh. Vipan Lal,
r/o Village Sari, P.O. Dhadi,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rajesh Kumar s/o Sh. Khem Singh, r/o Village Suketi, P.O. Gadagusain, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ronit Thakur to Dushyant Kumar. All concerned please note.
RAJESH KUMAR
s/o Sh. Khem Singh,
r/o Village Suketi, P.O. Gadagusain,
Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।