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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 12, 17 April 2025

Published 17 April 2025

Gazette no.
12
Gazetteid
12/GAZETTE/2025-17/04/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-04-17.12_gazette_2025-17_04_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अप्रैल, 2025

संख्याः पीएलजी(ए)3-3/2017-लूज.-- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में संयुक्त निदेशक, गु्रप-ए, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, संयुक्त निदेशक, गु्रप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां। (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0एल0जी0-I (ए0)1-6/92 तारीख 27 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग, संयुक्त निदेशक (वर्ग-I, राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमो के अधीन ं विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार प्रधान सचिव (योजना)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम संयुक्त निदेशक
2. पद (पदो ) की संख्या ं 1 (एक)
3. वर्गीकरण ग्रुप-ए
4. वेतनमान (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल स्तर-23"। ( ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियो ) के लिए ं उपलब्धियां : लागू नहीं।
5. "चयन" पद अथवा" अचयन" पद चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः (क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्तियो ं की दशा में लागू हो गी या नहीं। ं आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता(एं) : जैसी स्तंभ संख्या 11 में विहित है
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (क) सीधी भर्ती : लागू नहीं (ख) प्रोन्नतिः लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियो ं द्वारा भरे जाने वाले पद (पदो ) की प्रतिशतता । ं शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानांतरण/सैकेण्डमैंट द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे ं किया प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण जाएगा । उप निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में निष्ठांत उपाधि या सांख्यिकी विषय सहित अर्थशास्त्र/गणित सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हाें और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर, हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागो ं में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों मे ं से स्थानांतरण/सैकेण्डमैण्ट आधार पर जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में निष्ठांत उपाधि हो ।
प्रोन्नति के सभी मामलो ं में पद पर नियमित नियुक्त से प ू र्वसम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः 1 . परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर मे ं विचार किए जाने के
पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः प रन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जा ेभी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों मे कार्य ग्रहण किया था और जिसे ं डिमोबिलाइज्ड आर्मड र्फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफॅ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफॅ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (i) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना। विभागीय प्रोन्नति समितिः-जैसी सरकार द्वारा (क) समय-समय परगठित की जाए। ( ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः-लाग ूनहीं।
13. भर्ती करने मे ं जिन परिस्थितियो ं में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद परनियुक्ति के लिए चयनः लागू नहीं
16. आरक्षण सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में हिमाचल प्रदेश यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमो ं के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

[Authoritative english text of this Department Notification No.Plg(A)3-3/2017-Loose, dated

16-04-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th April, 2025

No. PLG(A)3-3/2017-loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director, Group-A, in the Planning Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A'attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Planning Department, Joint Director, Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal &savings. (1) The H.P. Planning Deptt. (State Planning Machinery) Joint Director (Class-I-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide this department notification No. PLG-I(A)1-6/92 dated 27th January,1995 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (Planning).

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Annexure- "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR, GROUP-A, IN PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post Joint Director
2. Number of post(s) 01 (One)
3. Classification Group-A
4. Scale of Pay 1. Pay Band for regular incumbents(s): "Level-23 of the pay matrix attached with time scale of the post as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022" 2 . Emoluments for contract employee(s): Not Applicable
5. Whether ''Selection'' post or ''Non-Selection'' post. Selection
6. Age for direct recruitment Not Applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s). 1. Essential Qualification (s): Not Applicable 2. Desirable Qualification (s): Not Applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promotee (s). Age : Not applicable Educational Qualification: As prescribed in Col. No. 11.
9. Period of probation, if any Direct Recruitment: Not applicable Promotion: Not applicable
10. Method(s) of recruitment, whether by direct 100% by promotion, failing which by transfer/secondment.
recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/ transfer is to be made. By promotion from amongst the Deputy Directors possessing Master's degree in Statistics or Master's degree in Economics/ Mathematics/ Commerce with Statistics from a recognized University, with three years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, failing which by transfer/secondment from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from other departments of H.P. State Govt. possessing the Educational qualification of Master's degree in Economics or Master's Degree in Statistics from a recognized University.
979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

(i) Similarly, in all cases of confirmations, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition. (a) Departmental Promotion Committee:— As may be constituted by the Government from time to time. ( b) Departmental Confirmation Committee: Not applicable
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment. As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment. Not Applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment. Not Applicable
16. Reservation The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination Every member of the Service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar, r/o Village Gaddon, P.O. Subathu, Tehsil and District Solan (H.P.) declare that I have changed the name of my daughter Diya (Aadhar No. 5609 8855 4654) to Diya Thakur. Note the related.

VINOD KUMAR

r/o Village Gaddon,

P.O. Subathu, Tehsil and District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Raj Kumari w/o Jiwan Singh, r/o Village Gawana, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Raja Devi in my Aadhar Card. Therefore it should be changed to Raj Kumari in my Aadhar Card.

RAJ KUMARI

w/o Jiwan Singh,

r/o Village Gawana, P.O. Kutara,

Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Yash Pall s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Rinjat-1 (97), P.O. & Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed my name from Yash Pal to Yash Pall. All concerned please may note.

YASH PALL

s/o Sh. Sukh Ram,

r/o Village Rinjat-1 (97),

P.O. & Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Parmila w/o Sh. Puran Chand, r/o Village Satahan, P.O. Sangna, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) Aadhar Card No. 3692 7099 5258 declare that I have changed my name from Parmila to Promila Devi. All concerned may note it.

PARMILA

w/o Sh. Puran Chand,

r/o Village Satahan, P.O. Sangna,

Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

CHANGE OF NAME

I, Shaktiman Pun Magar s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Gharech, Kufri, Shimla (H.P.) Pin- 171012, declare that I have changed my Minor son's name from Abhiyan Punmagar (Old Name) to Apashant Pun Magar (New Name). All concerned please may note.

SHAKTIMAN PUN MAGAR s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Gharech, Kufri, Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Hari Ram s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Dati Ghamradu, P.O. Ganagughat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my Minor son's name from Devansh (Old Name) to Divyanshu (New Name). All concerned please may note.

HARI RAM

s/o Sh. Dhani Ram,

r/o Village Dati Ghamradu,

P.O. Ganagughat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Dharam Paul Rana s/o Sh. Prem Lal, r/o House No. 90-A, Ward No. 5, Near Raja Rupi Palace Raghunathpur Kullu (H.P.)175101 declare that I have changed my name from Dharam Paul (Old Name) to Dharam Paul Rana (New Name). All concerned please may note.

DHARAM PAUL RANA

s/o Sh. Prem Lal,

r/o House No. 90-A, Ward No. 5,

Near Raja Rupi Palace Raghunathpur Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Narender Kumar (39) s/o Sh. Sehaj Ram, r/o Village Drawl, P.O. Karyali, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.)-171018 declare that my son's correct name is Ankit which has been wrongly written as Akint in his Aadhar Card 8987 1269 9009 which needs to be corrected. All concerned please note.

NARENDER KUMAR

s/o Sh. Sehaj Ram,

r/o Village Drawl, P.O. Karyali,

Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).

983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

CHANGE OF NAME

I, Parkash Rawat s/o Sh. Mohan Ram, r/o Rohit Villa 2012/2, Village Mohari, Tehsil & District Shimla (H.P.) Pin-171219 declare that I have changed my name from Parkash Rawat (Old Name) to Prakash Ram (New Name). All concerned please may note.

PARKASH RAWAT

s/o Sh. Mohan Ram,

r/o Rohit Villa 2012/2,

Village Mohari, Tehsil & District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kapil Dev (45) s/o Sh. Laiq Ram, r/o Village Battar (92), P.O. Kathasu, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) do hereby state that in Aadhar Card my name is inadvertently written as Kapil Steta instead of my actual name Kapil Dev which needs to be corrected.

KAPIL DEV

s/o Sh. Laiq Ram,

r/o Village Battar (92), P.O. Kathasu,

Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Jaya Singh w/o Sh. Jahan Singh, r/o Daghara, P.O. Madana, Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.) I have changed my name from Chuda Devi to Jaya Singh for all future purposes. Concerned note it.

JAYA SINGH

w/o Sh. Jahan Singh,

r/o Daghara, P.O. Madana,

Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anjana Jaswal w/o Sh. Ajeet Pal Singh Jaswal, r/o Jaswal Niwas, Parimahal Enclave, Kasumpti, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Anjana Thakur (Previous Name) to Anjana Jaswal (New Name). All concerned please may note.

ANJANA JASWAL

w/o Sh. Ajeet Pal Singh Jaswal,

r/o Jaswal Niwas,

Parimahal Enclave, Kasumpti, Shimla (H.P.).

984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

CHANGE OF NAME

I, Tek Chand s/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Jood Judlu, P.O. Chanawag, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Getender to Jitender. All concerned please note.

TEK CHAND

s/o Sh. Chuni Lal,

r/o Village Jood Judlu, P.O. Chanawag,

Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Tripta age 56 year w/o Sh. Naresh Chand, r/o Village Banan, P.O. Piplughat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) that I have no objection, if my name is corrected as Tripta in Aadhar & Voter Card in place of Krishna.

TRIPTA

w/o Sh. Nasresh Chand,

r/o Village Banan, P.O. Piplughat,

Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anis Mohammed s/o Talab Deen aged about 34 years, r/o Village Manu- Bhaviya, P.O. Gianh, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and undertake to declare that I have changed my name from Mohd Sadeek (Old Name) to New Name Anis Mohammed. All concerned may note.

ANIS MOHAMMED

s/o Talab Deen,

r/o Village Manu- Bhaviya, P.O. Gianh,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Veena w/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Seribehar, Gram Panchayat & P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) have changed my name from Beena Verma to Veena. In this regard I have completed all legal proceedings by filing Civil Suit No. 451/2024 (CNR No. HPKU03-001424-2024), Instituted on 13-09-2024 and decided on 18-03-2025 in the Court of Civil Judge, Kullu, District Kullu (H.P.). All concerned please may note.

VEENA

w/o Sh. Balbir Singh,

r/o Village Seribehar,

Gram Panchayat & P.O. Shamshi,

Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).

985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

कुमारी अन्जू देवी पुत्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. .वादिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी अन्जू देवी पुत्री रण सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण दिनांक 26-01-1973 को गांव लारथ व पंचायत लारथ, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड लारथ में दर्ज न करवा सका, जिसे वह अब ग्राम पंचायत लारथ के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत लारथ के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी गांव व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी गांव व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके बेटे रोहनप्रीत सिंह का जन्म पंजीकरण दिनांक 24-03-2009 को गांव रैहन व पंचायत रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड रैहन में दर्ज न करवा सका, जिसे वह अब ग्राम पंचायत रैहन के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। 986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :...........

तारीख दायरा : 23-10-2024 श्री प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम, निवासी भुंग्तयाल व डाकघर टकोली घिर्थां, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--इश्तहार नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम, निवासी भुंग्तयाल व डाकघर टकोली घिर्थां, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्रों में प्रकाश चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विशम्वर दास सहवन गलती से दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है उसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई व प्रार्थी की फाइल के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी का दावा सही व दुरुस्त है अतः नाम दुरुस्त किया जाना उचित होगा। अतः राजस्व रिकार्ड महाल भुंग्तयान पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती प्रकाश चन्द के बजाय प्रकाश चन्द उपनाम विशम्वर दास दर्ज किया जाना उचित है तथा उक्त प्रार्थी का नाम संम्बन्धित महाल भुंग्तयाल पटवार वृत्त रैहन के अनुसार प्रकाश चन्द के बजो प्रकाश चन्द उपनाम विशम्वर दास दर्ज किये जाने बारे इश्तहार/मुश्त्री मुनादी की जाती है कि अगर किसी को उक्त व्यक्ति का नाम दुरुस्त करने बारे उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में निर्धारित तिथि दिनांक 03-05-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर एतराज काबिले समायत न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित सम्बंिन्धत महाल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील राजा का तालाब,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :...........

तारीख दायरा : 03-04-2025 श्री चरनदास पुत्र चुहड़ राम, निवासी गांव व डाकघर तलाड़ा उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

.

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

श्री चरनदास पुत्र चुहड़ राम, निवासी गांव व डाकघर तलाड़ा उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी माता का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में घोघा देवी दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती गंगा देवी सहवन गलती से दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है, उसके बारे में रिपोर्ट फिल्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रीमती गंगा देवी दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में घोघा देवी दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल तलाड़ा पटवार वृत्त तलाड़ा में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती घोघा देवी के बजाये घोघा देवी उपनाम गंगा देवी की जानी उचित है।

अतः अखबार इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 03-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील राजा का तालाब,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 23/24 श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र ओंकार चंद, 2. प्रकाश चंद पुत्र ज्ञान चंद, 3. प्रवीण कुमार व 4. कुमारी पुजा, 5. कुमारी पूनम पुत्रियां व 6. श्रीमती रीता देवी विधवा हरी चंद, 7. जगदीश, 8. मुर्तु देव पुत्र मंशा देवी, 988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 9. श्रीमती भोन्दु देवी, 10. श्रीमती ढेंम्फू देवी पुत्रियां दंगेला, 11. जुध्या लाल पुत्र बूटा, 12. पृथ्वी राज पुत्र बूटा, निवासी महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 6, खतौनी नं0 7, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 00-21-36 है0 वाक्या महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। जमाबन्दी साल 2015-16

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे है इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि कि तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 :

श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. किशन चंद पुत्र रिखिया, 2. श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री प्रीतम सिंह, 3. अजय कुमार पुत्र ओंकार चंद, निवासी महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 14, खतौनी नं0 22, खसरा कित्ता 15, रकबा तादादी 00-42-23 है0 वाक्या महाल टहू, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी साल 2015-16

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अनुराग धीमान पुत्र सत्य देव पुत्र महन्त राम व विकास कुमार पुत्र सत्य देवी पुत्र महन्त राम की तरफ से मुखत्यारे आम श्री रजिन्दर कुमार पुत्र लुडिया राम, निवासी महाल खडौता, मौजा989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि कि तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2025/27 चैत्र, 1947 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-04-17.12_gazette_2025-17_04_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-04-17.12_gazette_2025-17_04_2025.