राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st March, 2025
No. HHC/GAZ/14-53/74-VII.—In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service are hereby ordered with immediate effect:—
16-राजपत्र/2025-23-04-2025 (1249)1250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 1. Sh. Yogesh Jaswal, Director, Himachal Pradesh Judicial Academy and under transfer as Principal Judge, Family Court, Mandi is transferred and posted as District & Sessions Judge, Sirmaur at Nahan.
2. Sh. Rajesh Tomar, District & Sessions Judge, Mandi is transferred and posted as Chairman-cum-Member, Transport Appellate Tribunal, Hamirpur.
3. Sh. Paras Doger, Registrar (Judicial), High Court of Himachal is transferred and posted as District and Sessions Judge, Mandi.
4. Sh. Hans Raj, District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan is transferred and posted as Director, Himachal Pradesh Judicial Academy, Ghandal Shimla.
5. The transfer and posting of Sh. Nitin Kumar, as Director, Himachal Pradesh Judicial Academy, Shimla is cancelled and he shall continue to be posted as Principal Judge, Family Court, Mandi.
6. Sh. Pankaj Sharma, Additional District & Sessions Judge, Rohru on his placement as District and Sessions Judge, is transferred and posted as one of the Registrar in the High Court of Himachal Pradesh, Shimla.
7. Sh. Anil Kumar, Additional District and Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Rohru.
8. Sh. Niranjan Singh Senior Civil Judge-cum-ACJM, Amb is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM-1, Shimla.
9. Sh. Ashok Kumar, Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Shimla is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM,Kasauli.
10. Sh. Gaurav Kumar, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Palampur.
11. Sh. Prashant Singh Negi, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kasauli is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Amb.
12. Sh. Baljeet, Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Nurpur is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr.
13. Ms. Deepali Gambhir, Senior Civil Judge-cum-ACJM-II, Nurpur is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Nurpur.
14. Sh. Vishal Tiwari, Civil Judge-cum-JMFC, Anni, is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC-II, Paonta-Sahib.
15. Sh. Shavik Ghai, Civil Judge-cum-JMFC-III, Hamirpur is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC-II, Una.
16. Ms. Anulekha Tanwar, Civil Judge-cum-JMFC-IV, Hamirpur is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC-III, Una.
17. Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-cum-JMFC-II, Paonta-Sahib is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC, Anni.
1251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 18. Ms. Geetika Yadav, Civil Judge-cum-JMFC-II, Una is transferred and posted as CivilJudge-cum-JMFC-II, Mandi.
19. Ms. Tina Malhotra, Civil Judge-cum-JMFC-II, Mandi is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC-III, Hamirpur.
Note:—
1. All the Judicial Officers under transfer are directed to join their new place(s) of posting by or before 04-04-2025.
2. The Judicial Officer at Sl. No. 14 shall not be entitled for TA/DA, Joining Time and Disturbance Allowance.
By order of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd March, 2025
No. HHC/Estt. 3 (469)/96-I.—27 days commuted leave with effect from 22-02-2025 to 20-03-2025 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Panne Lal, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Panne Lal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Panne Lal would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd March, 2025
No. HHC/ Estt. 3(469)/96-I.—06 days earned leave on and w.e.f. 22-03-2025 to 27-03-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Panne Lal, Assistant Registrar of this Registry.
1252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947Certified that Shri Panne Lal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Panne Lal would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 27th March, 2025
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (Rape & POCSO), Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till Sh. Harmesh Kumar, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr joins his duty.
By order,
Sd/- Registrar General.
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NOTIFICATION
Shimla, the 26th March, 2025
No. HHC/GAZ/14-388/2018.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days' paternity leave w.e.f. 28-03-2025 to 11-04-2025 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and Gazetted holidays falling w.e.f. 12-04-2025 to 15-04-2025 in favour of Sh. Raghav Gupta, Mobile Traffic Magistrate, Bilaspur & Hamirpur at Bilaspur, H.P.
Certified that Sh. Raghav Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
1253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947Also certified that Sh. Raghav Gupta would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Bilaspur & Hamirpur at Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th March, 2025
No.HHC/GAZ/14-293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with effect from the date shown against their names:—
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Date of Confirmation |
| 1. | Sh. Niranjan Singh, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Amb | 10.12.2023 |
| 2. | Ms. Monika Sombal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Ghumarwin | 09-12-2023 |
| 3. | Sh. Ashok Kumar, Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Shimla | 24-07-2024 |
| 4. | Ms. Geetika Kapila, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Mandi | 24-07-2024 |
| 5. | Sh. Gaurav Kumar, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr | 24-07-2024 |
| 6. | Sh. Prashant Singh Negi, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Kasauli | 24-07-2024 |
| 7. | Ms. Madhvi Singh, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Sundernagar | 24-07-2024 |
| 8. | Sh. Vishal Kaundal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Una | 24-07-2024 |
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th March, 2025
No. HHC/GAZ/I-I5/73-V.—In partial modification to this Registry Notification No. HHC/GAZ/1-15/73-V-2655-71, dated 24-01-2025, Super Time Scale of Rs. 199100-224100, is1254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 granted to Sh. Bhupesh Sharma, Registrar General, High Court of H.P., Shimla w.e.f. 02-03-2023 instead of 01-02-2023 and he shall be called as "Super Time Scale District Judge".
By order,
Sd/-
Registrar (Vigilance).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th March, 2025
No. HHC/GAZ/14-53/74-VII.—In the interest of administration, the services of Sh. Pankaj Sharma, District and Sessions Judge are placed at the disposal of Hon'ble the Chief Justice for being posted as Officer on Special Duty (OSD) in the Registry of High Court till 31-03-2025.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th March, 2025
No. HHC/GAZ/I-I5/73-V.—In partial modification to this Registry Notification No. HHC/GAZ/1-15/73-V-2639-54, dated 24-01-2025, Selection Grade of Rs. 163030-219090, is granted to Sh. Madan Kumar, District and Session Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr w.e.f. 02-12-2022 instead of 16-08-2022 and he shall be called as "Selection Grade District Judge".
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st March, 2025
No. HHC/GAZ/10-98/2021.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 9 of the Bhartiya Nagrik Suraksha1255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 Sanhita [Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure] and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrates First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class to be exercised by them within the local limits, of the Districts where they are posted, with immediate effect:—
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Ms. Jhyoti Bhagchandani | Civil Judge-cum-JM-IV, Shimla | Shimla |
| 2. | Ms. Shusmita Sharma | Civil Judge-cum-JM-V, Shimla | Shimla |
| 3. | Sh. Vikas Thakur | Civil Judge-cum-JM-III, Mandi | Mandi |
| 4. | Sh. Apurva Raj | Civil Judge-cum-JM-VI, Shimla | Shimla |
| 5. | Sh. Raghav Sharma | Civil Judge-cum-JM-II, Rohru | Shimla |
| 6. | Ms. Ridhi Patrawal | Civil Judge-cum-JM-II, Sarkaghat | Mandi |
By order,
Sd/- Registrar General.
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 22 अप्रैल, 2025
संख्या यू.डी.-ए.(3)-13/2025-शिमला.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला में नगर परिषद्, ठियोग की बाबत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः-
| नगर परिषद् का नाम | निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का नाम व पता | निर्वाचित/निर्विरोध |
| नगर परिषद्, ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 | श्री अनिल ग्रोवर, निवासी वार्ड नं0 5, शाली बाजार, कृष्णा गली, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 . . अध्यक्ष | निर्विरोध |
| श्रीमती नीटू दत्ता, निवासी वार्ड0 नं0 6, छईधला, नगर परिषद् ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 . . उपाध्यक्ष |
आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।1256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947
[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(3)-13/2024-Shimla, dated
22-04-2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd April, 2025
No. UD-A(3)-13/2024-Shimla.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of Rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette, election of President and Vice-President in respect of Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh as under:—
| Name of Municipal Council | Name & Address of Elected President/Vice President | Elected/ Unopposed |
| Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh. | Sh. Anil Grover, r/o Ward No. 5, Shalli Bazar, Krishana Gali, Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . President. | Unopposed |
| Smt. Neetu Dutta, r/o Ward No. 6, Chaidhala, Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Vice President. |
By order,
Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).
__________
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अप्रैल, 2025
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2025.--हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) से संलग्न अनुसूची-1 में संशोधन हेतु प्रारूप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2025, दिनांक 06-03-2025 को, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश तारीख 06-03-2024 में प्रकाशित किया गया था परन्तु नियम अवधि के भीतर इस बाबत कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I को प्रथम अप्रैल, 2025 से निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैंः-1257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947
अनुसूची-1
(धारा 3 देखें)
| क्रम संख्या | वाहनों की विशिष्टियां | प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर | प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर | प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्विंटल से अधिक | 720 रु0 | स्तम्भ (3) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का तीस गुना | स्तम्भ (4) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का चार गुना |
| (ख) 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक। | 570 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| (ग) 90 क्ंिंवटल से अधिक व 120 क्ंिवटल तक। | 320 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| (घ) 20 क्ंिंवटल से 90 क्ंिवटल तक | 170 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| 2. | छोटे माल-वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहींं)। | 130 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 3. | यात्री वाहन में बैठने की क्षमताः 12 यात्रियों से अधिक | 180 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 4. | यात्री-वाहन (निजी़ वाहन सहित) क्षमताः 6-12 (i) बैठने की यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहींंं)। | 110 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| (ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप मेें पंजीकृत हों : बैठने की क्षमता ः 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहींं)। | 70 रु0 | स्तम्भ (3) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना | स्तम्भ (3) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना | |
| (iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 70 रु0 | 200 रु0 | 400 रु0 | |
| 5. | सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले टै्रक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 70 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 6. | मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहींं) | 30 रु0 | स्तम्भ (3) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना | स्तम्भ (3) मे ं यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this department Notification No. Exn-F(1)-3/2025, Dated
21-4-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st April, 2025
No. EXN-F(1)-3/2025.—Whereas the draft amendments in Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), were issued by the Government vide Notification No. EXN-F(1)-3/2025, dated 06-03-2025 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 06-03-2025 in pursuance of the provisions of Section 3 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby. But no objections/ suggestions have been received within stipulated period in this behalf.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to substitute SCHEDULE-I appended to the aforesaid Act w.e.f. 01-04-2025 as under:—
SCHEDULE –I
(See Section 3 of H.P. Tolls Act, 1975)
| Sl. No. | Particulars of vehicles | Rate of toll per day or part thereof. | Rate of toll per quarter or part thereof. | Rate of toll per year or part thereof. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | HEAVY GOODS VEHICLES Vehicle having loading capacity: (a) exceeding 250 quintals and above. | Rs. 720 | 30 times the rate as specified in Column (3) | 4 times the amount as specified in column (4) |
| (b) exceeding 120 quintals upto 250 Quintals. | Rs. 570 | 30 times the rate as specified in Column (3) | 4 times the amount as specified in column (4) | |
| (c) exceeding 90 quintals upto 120 quintals. | Rs. 320 | -do- | -do- | |
| (d) from 20 quintals upto 90 quintals. | Rs. 170 | -do- | -do- | |
| 2. | SMALL GOODS VEHICLES Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 130 | -do- | -do- |
| 3. | Passenger vehicles having seating capacity of: above 12 passengers | Rs. 180 | -do- | -do- |
| 4. | PASSENGER VEHICLES (including private vehicle) (i) SEATING CAPACITY From 6 to 12 passengers (including driver) (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 110 | -do- | -do- |
| (ii) Other light motor vehicles Registered as Public Carrier or Private Vehicles SEATING CAPACITY Upto 5 passengers (including driver) (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | 30 times the rate as specified in column (3) | 100 times the rate as specified in column (3) | |
| (iii) The private registered vehicles of the owners of the vicinity of the barrier as per clause No. 2.3.22(b) (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | Rs. 200/- | Rs. 400/- | |
| 5. | Tractors plying with public carrier or private carrier permit. (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 70 | -do- | -do- |
| 6. | Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw. (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). | Rs. 30 | 30 times the rate as specified in column (3) | 100 times the rate as specified in column (3) |
By order,
Sd/-
Principal Secretary (ST&E).
1260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENTRESOLUTION
Shimla-171 002, the 21st April, 2025
No. Fin(C)A(3)-13/2016.—It is announced for general information that during the year 2025-2026, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1 % (seven point one percent) w.e.f. 1st April, 2025 to 30th June, 2025.
Ordered that Resolution be published in Gazette of Himachal Pradesh.
By order,
Sd/- (DEVESH KUMAR) Pr. Secretary (Finance).
__________
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री राकेश कुमार पुत्र श्रीमती चंपो, निवासी गांव धनपड़, डाकघर डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
श्री राकेश कुमार पुत्र श्रीमती चंपो, निवासी गांव धनपड़, डाकघर डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी दो बेटियां हैं एक जिसका नाम सुरेखा देवी है का जन्म 10-01-2018 को हुआ है और दूसरी जिसका नाम काजल है का जन्म दिनांक 20-02-2020 को गांव धनफड़, ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सूरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटियों के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 28-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 28-04-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।1261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 आज दिनांक 05-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 तारीख दायर दावा : 30-12-2024 अग्रिम तारीख पेशी : 30-04-2025 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दीनो राम, निवासी गांव भठी, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री रतन चंद सुपुत्र श्री धून, निवासी गांव कुटलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा जिला चम्बा, हि0प्र0, 2. श्रीमती रानी देवी सुपुत्री श्री धनू, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 3. श्री देस राज सुपुत्र श्री धून, निवासी गांव कुटलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0प्र0, 4. श्री चरण दास सुपुत्र श्री धनू, जग्लोट रोड काली बाड़ी, कठुआ जम्मू व कश्मीर, 5. श्री किशन चंद सुपुत्र श्री धून, निवासी गांव कुटलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0प्र0, 6. श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री धून, निवासी गांव कुटलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0प्र0, 7. श्रीमती प्रेमो देवी पुत्री श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 8. श्री केसरू राम पुत्र श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 9. श्री चंदो राम पुत्र श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 10. श्रीमती राणो देवी पुत्री श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 11. श्रीमती गुड्डो देवी पुत्री श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 12. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 13. श्री रोशन लाल पुत्र श्रीमती ब्राह्मी, निवासी गांव बटेई, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 14. श्री महिंद्र सिंह पुत्र श्रीमती सुहागु, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 15.श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्रीमती सुहागु, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हि0प्र0, 16. श्री काला राम पुत्र श्रीमती सुहागु, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हि0प्र0, 17. श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्रीमती सुहागु, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 18. श्री संजय कुमार पुत्र श्रीमती सुहागु, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0, 19. श्रीमती विदो पुत्री श्री संतो, निवासी गांव लधेरा (घाड), डाकघर . . प्रत्यार्थीगण। तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0प्र0
दरख्वास्त बगर्ज वसीयत नम्बर 41/2016 का इंतकाल दर्ज करने बारा।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल अलेड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने वसीयत नम्बर 41/2016 का इंतकाल दर्ज करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है, लेकिन प्रत्यार्थी नम्बर 6, 18, 19 को बार-बार समन जारी किये गये। लेकिन समनों की तामील नहीं हो रही है। अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। 1262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को वसीयत नम्बर 41/2016 का इंतकाल दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इंतकाल तस्दीक कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती छैलो पुत्री रोशन, निवासी गांव कोयल, डाकघर सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा . . वादिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती छैलो पुत्री रोशन, निवासी गांव कोयल, डाकघर सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म 17-12-1987 को गांव कोयल, ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 05-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 06-05-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा। आज दिनांक 05-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।1263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री हुश्यारु, निवासी गांव भेड़ोग, डाकघर दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री हुश्यारु, निवासी गांव भेड़ोग, डाकघर दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 31-01-2010 को गांव दिघाई, ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश अपनी बेटी के जन्म का पंजीकरण पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 06-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 06-05-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा। आज दिनांक 08-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्रीमती वीना आन्नद पत्नी श्री संजय आन्नद पुत्र श्री सुदर्शन कुमार, निवासी होटल हिमधारा, चर्च बैलून रोड, डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता 2. नगर पालिका डलहौजी।
प्रार्थना-पत्र दावेदार तबादला दुरुस्ती बारा इश्तहार। 1264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2018-19 मुहाल बकरोटा के खाता खतौनी नं0 314 मिन 443, खसरा नम्बर 719, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में दावेदार तबादला दर्ज है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के किरायेदार दावेदार तबादला बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-05-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्रीमती विजेंदर कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह, निवासी लोहाली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता 2. श्री वरिंदर सिंह पुत्र श्री कन्धारा सिंह, निवासी नामालूम।
प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2018-19 मुहाल बकरोटा के खाता खतौनी नं0 187/268 ता 269, खसरा नम्बर 607, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में श्री वरेन्दर सिंह पुत्र श्री कन्धारा सिंह किरायादार दर्ज है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के किरायेदार दावेदार तबादला बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-05-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।1265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बबली पुत्री श्री चैनों, गांव ब्रैटका, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1843/2025] दिनांक 28-03-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/18423, दिनांक 28-09-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका बबली पुत्री श्री चैनों, गांव ब्रैटका, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0 का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-09-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बबली पुत्री श्री चैनों, गांव ब्रैटका, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-05-1977 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका बबली पुत्री श्री चैनों, गांव ब्रैटका, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 02/NT/2025 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 26-04-2025 वरनाम सिंह पुत्र भगत सिंह, निवासी गांव व डाकघर दैहन खास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।1266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी वरनाम सिंह पुत्र भगत सिंह, निवासी गांव व डाकघर दैहन खास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी का असल नाम वरनाम सिंह पुत्र भगत सिंह पुत्र फूंला है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल दैहन खास में वरनाम सिंह पुत्र बगत राम पुत्र फूंला दर्ज है जोकि गलत है। अब प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 08/NT/2025 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 26-04-2025 प्रेम चन्द पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी वार्ड नम्बर 6, गांव व डाकघर बनूरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी प्रेम चन्द पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी वार्ड नम्बर 6, गांव व डाकघर बनूरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी के पिता का असल नाम प्रकाश चन्द पुत्र कण्ठू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल बनूरी खास में वाम्वरी पुत्र कण्ठू पुत्र होशनाकू दर्ज है जोकि गलत है। अब प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-04-2025 मनोज कुमार राणा पुत्र रसाल चन्द राणा, निवासी कुदर्त हार्ड वियर, ठाकुरद्वारा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--आधार कार्ड में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी मनोज कुमार राणा पुत्र रसाल चन्द राणा, निवासी कुदर्त हार्ड वियर, ठाकुरद्वारा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम आधार कार्ड में शौर्या अवि राणा (Shaurya Avi Rana) व जन्म तिथि 04-08-2009 दर्ज है। परन्तु जन्म प्रमाण-पत्र में शौर्या अवि सिंह राणा (Shauryaa Avi Singh Rana) व जन्म तिथि 04-09-2010 है, जोकि सही है। अब प्रार्थी अपने पुत्र के नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम आधार कार्ड में दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 11-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-04-2025 संगीता पत्नी विजय कुमार, निवासी नियर प्राईमरी स्कूल लोहना, वार्ड नम्बर 2, डाकघर बन्दला टी इस्टेट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।1268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
विषय.--आधार कार्ड में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थिया संगीता पत्नी विजय कुमार, निवासी नियर प्राईमरी स्कूल लोहना, वार्ड नम्बर 2, डाकघर बन्दला टी इस्टेट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम आधार कार्ड में स्पंधन (Sepandhan) दर्ज है। परन्तु जन्म प्रमाण-पत्र में स्पंदन पुन (Spandan Pun) है, जोकि सही है। अब प्रार्थी के पुत्र के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम आधार कार्ड में दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 11-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 07-04-2025 30-04-2025 43/25/TEH
प्रार्थी —ष्ण कुमार पुत्र नानकू राम पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल वड़ी वही, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बड़ी वही, पटवार वृा गांहलिया खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्री —ष्ण दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम —ष्ण कुमार पुत्र नानकू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्री —ष्ण की बजाए —ष्ण कुमार पुत्र नानकू, निवासी महाल वड़ी वही पटवार वृत्त गांहलिया खास में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 04-04-2025 30-04-2025 18/2025
प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री वख्शी राम, निवासी गांव व डाकघर तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री वख्शी राम, निवासी गांव व डाकघर तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 11-11-1954 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत तियारा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 10-04-2025 30-04-2025 19/2025
प्रार्थिया श्रीमती वृन्दा देवी पुत्री जय सिंह, निवासी गांव नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती वृन्दा देवी पुत्री जय सिंह, निवासी गांव नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 20-07-1967 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत हलेड़कंला के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 10-04-2025 30-04-2025 20/2025
प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री देवी सिंह, निवासी महाल ललेहड़, डाकघर कच्छायारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री देवी सिंह, निवासी महाल ललेहड़, डाकघर कच्छायारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 15-01-1978 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत ललेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष1271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 04-04-2025 30-04-2025 44/25/TEH
प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री दूलो पुत्र दासो, निवासी महाल व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रोशनी देवी पुत्री दूलो दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती वीना देवी पुत्री दूलो दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रोशनी की बजाये श्रीमती वीना देवी उपनाम रोशनी देवी पुत्री दूलो दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 07-04-2025 30-04-2025 40/25/TEH
प्रार्थी किशन कुमार पुत्र साली ग्राम, निवासी महाल पन्तेहड़, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पन्तेहड़, पटवार वृत्त गांहलिया खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विशन सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम किशन सिंह पुत्र सालीराम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विशन सिंह की बजाए किशन सिंह पुत्र सालीराम, निवासी महाल पन्तेहड़, पटवार वृत्त गांहलिया खास में दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 07-04-2025 30-04-2025 41/25/TEH
प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र मोती राम, निवासी गांव व डाकघर तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।1273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल गवली ठेहड़़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रोमी चन्द पुत्र मोती लाल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र मोती लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रोमी चन्द की बजाए ओम प्रकाश उपनाम रोमी चन्द पुत्र मोती राम दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-04-2025 30-04-2025 42/25/TEH
प्रार्थी प्रीतम चन्द पुत्र फलातू राम, निवासी महाल पलवाना, डाकघर सकोट, निवासी महाल इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पलवाना व तरसूह पटवार वृत्त तरसूह, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम भाटो पुत्र वक्शी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का सही नाम फलातू व दादा का सही नाम वसाखी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भाटो की बजाये भाटो उर्फ फलातू व प्रार्थी के दादा का नाम वख्शी उर्फ वसाखी, निवासी महाल पलवाना व तरसूह, पटवार वृत्त तरसूह में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 उनवान तारीख पेशी 10-04-2025 11/एन0टी0/2025 नाम दुरुस्ती
अमर सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी अव्दुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी अमर सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी अव्दुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम महाल बल्ला व महाल अव्दुल्लापुर तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में महाल बल्ला में फित्था उपनाम सन्त राम पुत्र पंजू व महाल अव्दुल्लापुर में सीतो उपराम सन्त राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम सन्त राम पुत्र पंजू दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी के पिता के नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 09-05-2025 को सायं 2.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 28/NT/2025
सुरेश पंडित पुत्र जगन नाथ, निवासी चुधरेहड, डाकघर सल्याणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(III) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947सुरेश पंडित पुत्र जगन नाथ, निवासी चुधरेहड, डाकघर सल्याणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के पिता जगन नाथ पुत्र चतुर्भूज की मृत्यु गांव चुधरेहड, डाकघर सलियाणा, तहसील पालमपुर में दिनांक 18-03-1995 को हुई है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत मौलीचक के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत मौलीचक को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 02-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 36/NT/2025
विशम्वर दास पुत्र दुलो राम, निवासी गांव चन्दरोपा, डाकघर पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(III) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
विशम्वर दास पुत्र दुलो राम, निवासी गांव चन्दरोपा, डाकघर पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के दादा मथुरा दास पुत्र लोकू राम की मृत्यु गांव चन्दरोपा, तहसील पालमपुर में दिनांक 25-01-1974 को हुई है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चन्दरोपा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के दादा मथुरा दास पुत्र लोकू राम की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चन्दरोपा को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) तारीख पेशी : 26-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 26/NT/2025
सन्तोष कुमार पुत्र जगत राम, निवासी महाल बंडू, डाकघर भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(III) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सन्तोष कुमार पुत्र जगत राम, निवासी महाल बंडू, डाकघर भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की बहन नीता पुत्री जगत राम की मृत्यु गांव व डाकघर बनूरी, तहसील पालमपुर में दिनांक 02-07-1997 को हुई है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत बनूरी, हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की बहन की मृत्यु पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 04-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 26-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 40/NT/2025
अमन कुमार पुत्र राजिन्दर कुमार, निवासी वार्ड नम्बर 4, घुग्गर टाण्डा, नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(III) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अमन कुमार पुत्र राजिन्दर कुमार, निवासी वार्ड नम्बर 4, घुग्गर टाण्डा, नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव घुग्गर1277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 टाण्डा, तहसील पालमपुर में दिनांक 20-03-1995 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत घुग्गर, हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 26-04-2025 मुकद्दमा नं0 : 41/NT/2025
तृप्ता देवी पुत्री मस्त राम हाल पत्नी कुशल कुमार, निवासी गांव व डाकघर पनापर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(III) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
तृप्ता देवी पुत्री मस्त राम हाल पत्नी कुशल कुमार, निवासी गांव व डाकघर पनापर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव व डाकघर पनापर, तहसील पालमपुर में दिनांक 06-04-1978 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पनापर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पनापर को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 01-04-2025 30-04-2025 15/2025
प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री मांगो, निवासी गांव ललेहड़, डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री मांगो, निवासी गांव ललेहड़, डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत करके आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1954 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत ललेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 01-04-2025 30-04-2025 16/2025
प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री सुशील कुमार, निवासी गांव व डाकघर सेराथाना, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
1279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री सुशील कुमार, निवासी गांव व डाकघर सेराथाना, तहसील नगरोटा बंगवा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत करके आग्रह किया गया है कि उसके पति सुशील कुमार पुत्र डूमणू राम की मृत्यु दिनांक 07-12-1987 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत खोली़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-04-2025 30-04-2025 17/2025
प्रार्थी किकर सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी किकर सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत करके आग्रह किया गया है कि उसके पिता अमर सिंह की मृत्यु दिनांक 03-03-1999 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत जमानावाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-04-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।1280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गायत्री देवी पुत्री श्री दामोदार दास, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गायत्री देवी पुत्री श्री दामोदार दास, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1959 को गांव लंघू में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-05-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 03-05-2025 मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
1281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके भोला राम पुत्र खाम्पा राम के बजाए झोला राम पुत्र श्री खाम्पा राम दर्ज करने बारे।
मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सन्साल, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में महाल सन्साल प्रार्थी के पिता का नाम भोला राम पुत्र खाम्पा राम दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम झोला राम पुत्र श्री खाम्पा राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके झोला राम पुत्र श्री खाम्पा राम किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री संजीव गुप्ता ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 11/2025 तारीख मरजुआ : 05-02-2025 तारीख पेशी : 25-04-2025 श्री मेहर सिंह पुत्र स्व0 श्री सांगी राम, निवासी झुनझुन, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा मोहाल/मौजा सीपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थना-पत्र श्री मेहर सिंह पुत्र स्व0 श्री सांगी राम, निवासी झुनझुन, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती मोहाल/मौजा सीपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला के बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम सही न होने के कारण दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। वादी के मुताबिक उनके पिता का नाम सांगी राम है जबकि राजस्व रिकार्ड में नाम छांगू पुत्र भलकू दर्ज है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट परिवार रजिस्टर की प्रति से की गई।
अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 25-04-2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अप्रैल, 2025
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2025-लेज.--क्योंकि श्री राम कुमार शर्मा, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0एल0आर0-ई(9)-10/1996-लेज, तारीख 10-01-2000 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 113 पर प्रविष्ट किया गया था;
और क्योंकि अध्यक्ष, बार एसोसिएशन इंदौरा, जिला कांगड़ा ने पत्र दिनांक 18-02-2025 द्वारा सूचित किया है कि श्री राम कुमार शर्मा, अधिवक्ता, उप-मण्डल इंदौरा, जिला कांगड़ा का देहान्त दिनांक 25-04-2023 को हो गया है और इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया गया है;
अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 एवम् नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम कुमार शर्मा, नोटरी, उप-मण्डल, इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम नोटरी रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं। आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (शरद कुमार लगवाल), विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-5/2025-Legn. Dated
21-04-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st April, 2025
No. LLR-E(9)-5/2025-Legn.—WHEREAS Shri Ram Kumar Sharma, Advocate was appointed as Notary vide this department Notification No. LLR-E(9)-10/96-Leg., dated 10-01-20001283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Indora of District Kangra and his name was entered at serial No. 113 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, President, Bar Association Indora, District Kangra has intimated vide letter dated 18-02-2025 that Sh. Ram Kumar Sharma, Notary of Sub-Division Indora, District Kangra has expired on 25-04-2023 and has sent the death certificate to this effect;
NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Sh. Ram Kumar Sharma, Notary of Sub-Division Indora of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.
By order,
Sd/-
(SHARAD KUMAR LAGWAL)
LR-cum-Principal Secretary (Law).
__________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अप्रैल, 2025
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2025-लेज.--क्योंकि श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0एल0आर0-ई(9)-23/2005-लेज, तारीख 01-08-2008 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल पालमपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 277 पर प्रविष्ट किया गया था;
और क्योंकि अध्यक्ष, बार एसोसिएशन पालमपुर, जिला कांगड़ा ने पत्र दिनांक 19-02-2025 द्वारा सूचित किया है कि श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता उप-मण्डल पालमपुर, जिला कांगडा का देहान्त दिनांक 15-04-2024 को हो गया है और इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया गया है;
अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 एवम् नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरविंद कुमार शर्मा, नोटरी, उप-मण्डल, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम नोटरी रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (शरद कुमार लगवाल), विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।1284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947
[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-5/2025-Legn. Dated
21 -04-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st April, 2025
No. LLR-E(9)-5/2025-Legn.—WHEREAS Shri Arvind Kumar Sharma, Advocate was appointed as Notary vide this department Notification No. LLR-E(9)-23/2005-Leg., dated 01-08-2008 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Palampur of District Kangra and his name was entered at serial No. 277 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, President Bar Association Palampur, District Kangra has intimated vide letter dated 19-02-2025 that Sh. Arvind Kumar Sharma, Notary of Sub-Division Palampur, District Kangra has expired on 15-04-2024 and has sent the death certificate to this effect;
NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Sh. Arvind Kumar Sharma, Notary of Sub-Division Palampur of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.
By order,
Sd/-
(SHARAD KUMAR LAGWAL)
LR-cum-Principal Secretary (Law).
__________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अप्रैल, 2025
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2025-लेज.--क्योंकि श्री प्रेम सिंह जग्गी, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0एल0आर0-ई(9) 10/2005-लेज, तारीख 10-01-2000 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल नूरपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 112 पर प्रविष्ट किया गया था;
और क्योंकि अध्यक्ष, बार एसोसिएशन नूरपुर, जिला कांगड़ा ने पत्र दिनांक 24-02-2025 द्वारा सूचित किया है कि श्री प्रेम सिंह जग्गी, अधिवक्ता उप-मण्डल नूरपुर, जिला कांगड़ा का देहान्त दिनांक 18-06-2023 को हो गया है और इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया गया है ;
1285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 एवम् नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम सिंह जग्गी, नोटरी, उप-मण्डल, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम नोटरी रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (शरद कुमार लगवाल), विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-5/2025-Legn. Dated
21-04-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st April, 2025
No. LLR-E(9)-5/2025-Legn.—WHEREAS Shri Prem Singh Jaggi, Advocate was appointed as Notary vide this department Notification No. LLR-E(9) 10/96-Leg., dated 10-01-2000 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Nurpur of District Kangra and his name was entered at serial No. 112 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, President Bar Association Nurpur, District Kangra has intimated vide letter dated 24-02-2025 that Sh. Prem singh Jaggi, Notary of Sub-Division Nurpur, District Kangra has expired on 18-06-2023 and has sent the death certificate to this effect;
NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Sh. Prem Singh Jaggi, Notary of Sub-Division Nurpur of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.
By order,
Sd/-
(SHARAD KUMAR LAGWAL)
LR-cum-Principal Secretary (Law).
__________
CORRECTION OF NAME
I, Ashwani Kumar s/o Vidhi Chand, r/o Village Chhatar Kalan, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have corrected my minor daughter's name from Vashnavi Devi to Vaishnavi Devi for all purposes in future. Please note.
ASHWANI KUMAR
s/o Vidhi Chand,
r/o Village Chhatar Kalan, P.O. Ludder Mahadev,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
1286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2025/03 वैशाख, 1947CHANGE OF NAME
I, Maninder Singh s/o Sher Singh, r/o V.P.O. Naswal, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) hereby declare that I have changed my minor son's name from Parth Heer to Aprajit Singh, if anyone has any objection to this change, they may file their objection with the Municipal Corporation Shimla within 7 days of the publication of this notice. All the concerned may please note.
MANINDER SINGH
s/o Sher Singh,
r/o V.P.O. Naswal,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).
___________
CORRECTION OF NAME
I, Jeevan Kumar s/o Pritam Chand, r/o Village Talai, P.O. Kakroti, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.) declare that my minor son's name in his Aadhar Card wrongly entered as House. Whereas his correct name is Daksh Bhardwaj. Concerned please note.
JEEVAN KUMAR
s/o Pritam Chand,
r/o Village Talai, P.O. Kakroti,
Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.).
_____________
CHANGE OF NAME
I, Parmila Devi w/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Machhoon, P.O. Lahar, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Promila Devi to Parmila Devi. All concerned please note.
PARMILA DEVI
w/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Village Machhoon, P.O. Lahar,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur(H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Shakuntla Devi w/o Navy No. 113091A POR(TAC) Late Rakesh Kumar, r/o Village Ser, P.O. Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have changed my name from Shakuntla Sharma to Shakuntla Devi vide affidavit dated 20-12-2024.
SHAKUNTLA DEVI
w/o Navy No. 113091A POR(TAC) Late Rakesh Kumar,
r/o Village Ser, P.O. Dhaned,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।