राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 26th April, 2025
HPERC-H(1)25/2023.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as the 'Commission') notified the HPERC (Deviation 20-राजपत्र/2025-28-04-2025 (1391)1392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 on 20-05-2024, as published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 21st May, 2024 and amended vide notification, dated 28th January, 2025 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations";
AND WHEREAS, the Central Electricity Regulatory Commission has notified the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 on 5th August, 2024 and amended the same by notification dated, 17th December, 2024 (hereinafter referred to as the CERC DSM Regulations, 2024) by repealing the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022;
AND WHEREAS, the Commission, in order to align its Principal Regulations with the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024, proposes further to amend the Principal Regulations;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (zp) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), read with Section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes furtherto amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the Draft Amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.
The text of the aforesaid Draft Amendment Regulations is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.
The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171 009 (H.P).
DRAFT RREGULATIONS
1. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Second Amendment) Regulations, 2025.
(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 2.—In Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), in sub-regulation (1),—
(i) for clause (k) , the following clause shall be substituted, namely:—
"(k) 'Contract rate' means,—
1393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947(i) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, Rs/kWh tariff as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission; or
(ii) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the Power Exchange for the respective transaction; or
(iii) in case of captive consumption of a captive generating plant based on renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block; or
(iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the contract rates of all such contracts or transactions, as the case may be;" and
(ii) for clause (x),the following clause shall be substituted, namely:—
"(x) 'Reference Charge Rate' or 'RR' means,—
(i) in respect of a general seller whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act , Rs/ kWh energy charge as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission, or
(ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1) (b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the power exchange for the respective transaction; or
(iii) in case of captive consumption of a captive generating plant based on resources other than renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges for the respective time block; or
(iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the reference rates of all such contracts or transactions;"
3. Amendment of Regulation 5.—In Regulation 5 of the Principal Regulations, in key design parameter (I), for the letters, words, signs and figures "CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022", the letters, words, signs and figures "CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024" shall be substituted.
4. Amendment of Regulation 7.—In Regulation 7 of the Principal Regulations, for sub- regulations (1), (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
"(1) Charges for Deviation, in respect of a general seller (other than an RoR generating station) shall be as under:—
1394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947| Sl. No. | Deviation by way of over injection (Receivable by the Seller) | Deviation by way of under injection (Payable by the Seller) |
| (1) | For Deviation upto [10% DGS or 20 MW, whichever is less] and f within fband | |
| (i) | @Reference Charge Rate (RR) when [49.97 Hz | (iv) @ Reference Charge Rate (RR) when [49.97Hz |
| (ii) | When [50.03 Hz | (v) When [50.03 Hz |
| (iii) | When [49.97Hz>f>49.90Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 1.25% of RR so that charges for deviation become 108.75% of RR when f=49.90 Hz. | (vi) When [49.97Hz>f>49.90Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 12% of RR so that charges for deviation becomes184% of RR when f=49.90 Hz. |
| (II) | For Deviation upto [10% DGS or 20 MW, whichever is less] and f outside f band | |
| (i) | @ Zero when [50.05 Hz50.10Hz] | (iii) @ 95% of RR when [f>50.05Hz]. |
| (ii) | @ 108.75% of RR when [f <49.90 Hz.] | (iv) @ 184% of RR when [f<49.90 Hz]. |
| (III) | For Deviation beyond [10% DGS or 20 MW, whichever is less] and f within and outside f band | |
| (i) @ Zero when [f<50.10Hz]: Provided that such seller shall pay @ 15% of RR when [f>50.10Hz]. | (ii) @ 110% of RR when [f>50.00Hz]. (iii) @ 180% of RR when [49.90Hz< f< 50.00Hz]; and (iv) @ 220% of RR when [f<49.90Hz]. | |
| Note: System frequency= f and f band =[49.90Hz< f<50.05Hz] |
(2) Charges for Deviation, in respect of a general seller being a RoR generating station, shall be without any linkage to grid frequency, as under:—
| Deviation by way of over injection (Receivable by the Seller) | Deviation by way of under injection (Payable by the Seller) | |
| (i) | @80% of RR deviation upto [15% DGS or 30 MW, whichever is less]; | (iii) @105% of RR deviation upto [15% DGS or 30 MW, whichever is less]; |
| (ii) | @Zero for deviation beyond [15% DGS or 30 MW, whichever is less]. | (iv) @110% of RR deviation beyond [15% DGS or 30 MW, whichever is less] and upto [20% DGS or 40 MW whichever is less]; |
| (v) @120% of RR deviation beyond [20% DGS or 40 MW, whichever is less]. |
(3) Charges for Deviation, in respect of a Buyer, shall be receivable or payable as under:—
| Deviation by way of under drawl (Receivable by the Buyer) | Deviation by way of over drawl (Payable by the Buyer) | |
| (v) For VLB (1) and f within f band | ||
| (i) | @90% of Normal Rate of Charge for Deviation (NR) when f=50.00 Hz; | (iv) @ NR when f=50.00 Hz; |
| (ii) | When [50.00 Hz | (v) When 50.00 Hz |
| (iii) | When [50.00 Hz>f>49.90Hz] for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such buyer shall be increased by 1% of NR so that charges for deviation become 100% of NR when f= 49.90 Hz; | (vi) When [50.00 Hz>f>49.90Hz] for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such buyer shall be increased by 5% of NR so that charges for deviation become 150% of NR when f= 49.90 Hz. |
| (VI) | For VLB (1) and f outside f band | |
| (i) | @ Zero when [50.05 Hz 50.10Hz] | (iii) @ 60% of NR when [50.05 Hz |
| (ii) | @100% of NR when [f <49.90Hz] | (iv) @Zero when [f >50.10Hz]; |
| (v) @160% of NR when [f <49.90Hz]. | ||
| (VII) | For VLB (2) and f within and outside f band | |
| (i) | @80% of NR when [f <50.00Hz]; | (iv) @160% of NR when [f <50.00Hz] |
| (ii) | @50% of NR when [50.00 Hz | (v) @100% of NR when [50.00 Hz |
| (iii) | @ Zero when[50.05Hz50.10Hz] | (vi) @80 % NR when [50.05 Hz 50.10Hz] |
| (VIII) | For VLB (3) and f within and outside f band | |
| (i)@ Zero when [f<50.10Hz]: Provided such buyer shall pay @ 10% of NR when [f >50.10Hz] | (ii) @200% of NR when f<50.00 Hz | |
| (iii) @100% of NR when [50.00Hz50.10Hz]; | ||
| N ote: Volume Limits for Buyer: | ||
| Buyer | Volume Limit | |
| Buyer | VLB (1)=Deviation upto [10% DBUY or 100 MW, whichever is less] | |
| VLB (2)= Deviation [beyond 10% DBUY or 100 MW, whichever is less] and upto [15% DBUY or 200 MW, whichever is less]. | ||
| VLB (3)= Deviation beyond [15% DBUY or 200 MW]". |
By order of the Commission,
Sd/- Secretary.
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LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 25th April, 2025
No. LLR-E (9)-6/2023-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Sirmaur, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956;
| Sl. No. | Name of Applicant | Area for which he has applied for appointment of Notary |
| 1. | Sh. Sukhiya Chauhan, Advocate s/o Late Sh. Munia, r/o Village Barwa, P.O. Millah, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur, H.P.-173 029. | Sub-Division Shillai, District Sirmour |
Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred vide Government Notification No. LLR–A(2)-1/2014-Leg. dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Shillai, District Sirmaur.
Sd/- ( RAJINDER SINGH TOMAR), (Competent Authority), Addl.LR-cum-Additional Secretary.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 26 अप्रैल, 2025
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (4)-1/2009-लूज, तारीख 22 जुलाई, 2013 के अतिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन शक्तियों का प्रयोग धारा 6 (1)(ii) के अधीन परिभाषित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिनके साथ-साथ अधिकारिता रखने वाले राज्य कर एवं आबकारी विभाग के किसी अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी, कीे पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा और धारा 6 (1)(iii) के अधीन परिभाषित अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक के पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा भी किया जाएगा।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(1)-3/2024, dated 26-04-
2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 26th April, 2025
No. EXN-F(1)-3/2024.—In supersession of Notification No. EXN-F(4)-1/2009-loose dated 22nd July, 2013 and in exercise of the powers conferred by Section 8 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the power under Section 8 of the ibid Act shall be exercised by the Officers defined under Section 6 (1)(ii) who shall be accompanied by an Officer of the Department of State Taxes & Excise not below the rank of1398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 Assistant State Taxes & Excise Officer having jurisdiction and by a Police Officer defined under Section 6 (1) (iii) not below the rank of Deputy Superintendent of Police having jurisdiction.
By order,
Sd/-
Principal Secretary (ST&E).
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 अप्रैल, 2025
संख्या ः यू0डी0-ई0(3)-73/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विद्रूपिता निवारण) अधिनियम, 1985 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध में वर्णित हिमाचल प्रदेश के नगर-निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में प्रवृत्त होंगे :-
उपाबन्ध
1. नगर निगमों :
(1) धर्मशाला (2) पालमपुर (3) मण्डी (4) सोलन (5) बद्दी (6) हमीरपुर (7) ऊना
2. नगरपालिका परिषदों :
(1) बिलासपुर (2) घुमारवीं (3) सुजानपुर टीरा (4) देहरा (5) ज्वालामुखी (6) नगरोटा बगवां (7) मनाली (8) जोगिन्द्रनगर1399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 (9) नेरचौक (10) सरकाघाट (11) रोहड़ू (12) परवाणु (13) मैहतपुर (14) सन्तोखगढ़ (15) सुन्नी (16) नादौन (17) बैजनाथ-पपरोला
3. नगर पंचायतों :
(1) ज्वाली (2) शाहपुर (3) निरमंड (4) करसोग (5) चिड़गांव (6) नेरवा (7) कण्डाघाट (8) अम्ब (9) टाहलीवाल (10) बड़सर (11) सन्धोल (12) धर्मपुर (13) बल्द्वाड़ा (14) भोरंज (15) खुंडीयां (16) नगरोटा-सूरियां (17) कोटला (18) झंडुता (19) स्वारघाट (20) बनीखेत (21) कुनिहार (22) बगांणा (23) शिलाई
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।1400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947
[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-E(3)-73/2022, dated 26-04-
2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 , the 26th April, 2025
No. UD-E(3)-73/2022.—In exercise of the powers vested under sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Open Places (Prevention of Disfigurement) Act, 1985, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette) as the date from which the provisions of the Act ibid shall come into force in the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats of the Himachal Pradesh mentioned in the Annexure appended to this notification:—
ANNEXURE
1. Municipal Corporations:
(1) Dharamshala
(2) Palampur
(3) Mandi
(4) Solan
(5) Baddi
(6) Hamirpur
(7) Una
2. Municipal Councils:
(1) Bilaspur (2) Ghumarwin (3) Sujanpur Tira (4) Dehra (5) Jawalamukhi (6) Nagrota Bagwan (7) Manali (8) Jogindernagar (9) Nerchowk (10) Sarkaghat (11) Rohroo (12) Parwanoo (13) Mehatpur (14) Santokhgarh (15) Sunni (16) Nadaun (17) Baijnath Paprola
3. Nagar Panchayats:
(1) Jawali (2) Shahpur (3) Nirmand1401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 (4) Karsog (5) Chirgaon (6) Nerwa (7) Kandaghat (8) Amb (9) Tahliwal
(10) Barsar (11) Sandhole (12) Dharampur (13) Baldwara (14) Bhoranj (15) Khundian (16) Nagrota-Surian (17) Kotla (18) Jhandutta (19) Swarghat (20) Banikhet (21) Kunihar (22) Bangana (23) Shillai
By order,
Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया। श्रीमती मीरा देवी पुत्री अमर चन्द, निवासी टीका कराह (डल), डा0 कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/1-7346, दिनांक 25-03-2025 अनुसार श्रीमती मीरा देवी पुत्री अमर चन्द, निवासी टीका कराह (डल), डा0 कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 18-06-1972 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 18-06-1972 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट में दर्ज करवाना चाहती है। 1402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीरा देवी पुत्री अमर चन्द, निवासी टीका कराह (डल), डा0 कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 18-06-1972 को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया। श्रीमती गट्टा देवी पुत्री लटुरिया राम, निवासी टीका भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/1-6767, दिनांक 20-03-2025 अनुसार श्रीमती गट्टा देवी पुत्री लटुरिया राम, निवासी टीका भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1966 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-01-1966 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भटेड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गट्टा देवी पुत्री लटुरिया राम, निवासी टीका भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1966 को ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 27-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।1403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थी। श्री सुरेश कुमार पुत्र लछिया राम, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/2-5319, दिनांक 06-02-2025 अनुसार श्री सुरेश कुमार पुत्र लछिया राम, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-09-1970 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-09-1970 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र लछिया राम, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 10-09-1970 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 21-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थी। श्री संजय कुमार पुत्र शक्ति कुमार, निवासी टीका लोहाखर, डा0 गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/2-6067, दिनांक 13-03-2025 अनुसार श्री संजय कुमार पुत्र शक्ति कुमार, निवासी टीका लोहाखर, डा0 गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 14-02-1978 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत गुवारडू के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 14-02-1978 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत गुवारडू में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पुत्र शक्ति कुमार, निवासी टीका लोहाखर, डा0 गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 14-02-1978 को ग्राम पंचायत गुवारडु के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 21-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया। श्रीमती मीना देवी पत्नी परदीप कुमार, निवासी टीका ननोट, डा0 उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/2-25312, दिनांक 24-12-2024 अनुसार श्रीमती मीना देवी पत्नी परदीप कुमार, निवासी टीका ननोट, डा0 उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी सास श्रीमती कलावती पत्नी रामदित्ता की मृत्यु दिनांक 14-01-1986 को हुई है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में उक्त मृत्यु का पंजीकरण दिनांक 14-01-1986 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब मृत्यु दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उहल में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कलावती पत्नी रामदित्ता, निवासी टीका ननोट, डा0 उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की मृत्यु 14-01-1986 को ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।1405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थी। श्री राज कुमार पुत्र काहनु राम, निवासी टीका गाहरी, डा0 कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST Birth & Death) Delayed 2024/1-6624, दिनांक 19-03-2025 अनुसार श्री राज कुमार पुत्र काहनु राम, निवासी टीका गाहरी, डा0 कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1969 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-04-1969 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राज कुमार पुत्र काहनु राम, निवासी टीका गाहरी, डा0 कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 10-04-1969 को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 29-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया। श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री अनंत राम, निवासी टीका पंजोत, डा0 हिम्मर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)1406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-7365, दिनांक 25-03-2025 अनुसार कमलेश कुमारी पुत्री अनंत राम, निवासी टीका पंजोत, डा0 हिम्मर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 05-04-1968 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत पंजोत के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 05-04-1968 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पंजोत में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कमलेश कुमारी पुत्री अनंत राम, निवासी टीका पंजोत, डा0 हिम्मर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 05-04-1968 को ग्राम पंचायत पंजोत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया। श्रीमती बिमला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-7367, दिनांक 25-03-2025 अनुसार श्रीमती बिमला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12-05-1961 को हुआ है1407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12-05-1961 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 12-05-1961 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 29-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री जौंडू राम, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/2-7344, दिनांक 25-03-2025 अनुसार श्रीमती कान्ता देवी पुत्री जौंडू राम, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1971 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत बराडा के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-03-1971 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बराडा में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कान्ता देवी पुत्री जौंडू राम, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 10-03-1971 को ग्राम पंचायत बराडा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2025 को असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।1408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 आज दिनांक 02-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 07-05-2025 श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जगन नाथ, निवासी क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल क्यारी में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संतोष कुमार पुत्र श्री जगन नाथ है जबकि महाल क्यारी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम श्रीमती संतोष देवी पुत्री श्री जगन नाथ दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल क्यारी में संतोष देवी उर्फ संतोष कुमार पुत्र श्री जगन नाथ करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 09-03-2025 श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री दूलो राम, निवासी गांव बागडू, डाकघर बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
1409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 05-02-1965 को गांव बागडू, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बागड़ू के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बागड़ू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक .........................को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 14-05-2025 बीतू राम पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव चकवन राख, डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों की सही जाति व उपजाति ः गद्दी राजपूत व वशिष्ठ है जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल चकबन चड़ी में जाति व उपजाति : राजपूत व अतर दर्ज है जोकि गलत इंद्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त जाति व उपजाति को दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में मेरे उपरोक्त जाति व उपजाति की दुरुस्ती सारे आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 14-05-2025 बीतू राम पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव चकवन राख, डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल चकबन चड़ी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम बीतू राम पुत्र श्री लखा है, जबकि महाल चकबन चड़ी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम भीतू राम पुत्र श्री लखा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल चकबन चड़ी में भीतू राम उर्फ बीतू राम पुत्र श्री लखा करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 14-05-2025 श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी गांव चकवन व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल चौरी में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुरेश सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह है, जबकि महाल चौरी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सुरेश कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल चौरी में सुरेश कुमार उर्फ सुरेश सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह करवाना चाहता है।1411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 14-05-2025 श्री सतीष कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव भटेच्छ, डाकघर ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल डुढम्ब में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सतीष कुमार पुत्र रोशन लाल है, जबकि महाल डुढम्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम संतोश कुमार पुत्र रोशन लाल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल डुढम्ब खास, में संतोष कुमार उर्फ सतीष कुमार पुत्र रोशन लाल करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
पेशी : 14-05-2025 श्री मुकेशवर कौण्डल पुत्र श्री भगवान दास, निवासी गांव बैन्टलू, डाकघर बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।1412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल बैन्टलू में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मुकेशवर कौण्डल पुत्र श्री भगवान दास है, जबकि महाल बैन्टलू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम मुकेशवर पुत्र श्री भगवान दास दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल बैन्टलू में मुकेशवर उर्फ मुकेशवर कौण्डल पुत्र श्री भगवान दास करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक..................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
पेशी तारीखः 02-05-2025 राकेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कोतवाली बाजार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
कंवर कप्तान पुत्र निर्मला कुमारी पुत्री श्री राजिन्द्र देव, नितेश कुमार पुत्र व श्वेता कुमारी पुत्री श्रीमती ललिता कुमारी पुत्री राजिन्द्र देवी सभी निवासी महाल क्योड़ी, मौजा बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। (हि0प्र0)
विषय.--तकसीम भूमि तजर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 82, खतौनी नं0 134, खसरा नं0 809, रकबा तादादी 00-09-82 है0 वाक्या महाल क्योड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2017-18।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए परन्तु समन बिना तामील के वापिस पाप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहींं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 02-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
पेशी तारीखः 02-05-2025 राजेश रूस्तुगी पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कोतवाली बाजार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
कंवर कप्तान पुत्र निर्मला कुमारी पुत्री श्री राजिन्द्र देव, नितेश कुमार पुत्र व श्वेता कुमारी पुत्री श्रीमती ललिता कुमारी पुत्री राजिन्द्र देवी सभी निवासी महाल क्योड़ी, मौजा बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। (हि0प्र0)
विषय.--तकसीम भूमि तजर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 81, खतौनी नं0 133, खसरा नं0 397, रकबा तादादी 00-26-65 है0 वाक्या महाल क्योड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2017-18।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए परन्तु समन बिना तामील के वापिस पाप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहींं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 02-05-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री बसाखू, निवासी गांव चनौल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
1414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री बसाखू, निवासी गांव चनौल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती इन्द्रा देवी का जन्म दिनांक 01-07-1975 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बड़ीधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 09-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती रुक्मणी देवी पुत्री सिधु राम पत्नी मोहन सिंह, निवासी गांव झकडवाहन, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रुक्मणी देवी पुत्री सिधु राम पत्नी मोहन सिंह, निवासी गांव झकडवाहन, डाकघर कुफरी तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती रुक्मणी देवी का जन्म दिनांक 02-06-1968 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 09-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।1415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री हुकम चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
अहल्या देवी पुत्री कली राम, निवासी महाल कुटाहची, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती महाल शलोग व ग्राम पंचायत कुटाहची।
यह प्रार्थना-पत्र अहल्या देवी पुत्री कली राम, निवासी महाल कुटाहची, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपना नाम राजस्व ग्राम पंचायत कुटाहची के रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड महाल शलोग में हिमी देवी के बजाये अहल्या देवी रिकार्ड में दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया का नाम अहल्या देवी है परन्तु जन्म प्रमाण-पत्र व राजस्व रिकार्ड महाल शलोग में हिमी देवी है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम अहल्या देवी है जिसे वह दुरुस्त करना चाहती है। प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, शपथ-पत्र, नकल शजरा नस्ब, नकल जमाबंदी महाल शलोग/318 साथ संलग्न किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त कराने में कोई उजर व एतराज है तो वह मिति 20-05-2025 तक प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप से पेश करें, अन्यथा प्रार्थिया का नाम हिमी देवी की जगह अहल्या देवी किये जाने बारे आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 17-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप-तहसील पांगण, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 42 तारीख मरजुआ : 09-04-2025 तारीख पेशी : 14-05-2025 सवारी देवी पत्नी सायरू, गांव पुराना कटौला, डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी, . . प्रार्थिया। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी। 1416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 सवारी देवी पत्नी सायरू, गांव पुराना कटौला, डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेजों में सवारी देवी नाम दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड में मुहाल सन्दोआ में गलती से बेगमू नाम दर्ज किया है, जोकि उसका घरेलू नाम है। सवारी देवी व बेगमू दोनों नाम की एक ही औरत के हैं तथा उसे दोनों नामों से गांव में जाना जाता है। प्रार्थिया के अलग-अलग नाम दर्ज होने की बजह से उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थिया ने इस न्यायालय से प्रार्थना की है कि सवारी देवी उपनाम बेगमू दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।
प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम सवारी देवी उपनाम बेगमू दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 14-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इश्तहार की एक प्रति पटवार खाना भवन, सरगाह आम, पंचायत भवन में चस्पान की जावे।
यह इश्तहार आज दिनांक 10-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 40 मरजुआ : 08-04-2025 तारीख पेशी : 06-05-2025
. . प्रार्थिया। मैं भूवनेशवरी पत्नी श्री श्याम लाल, गांव व डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा राजपत्र व इश्तहार मुश्त्री मुनादी।
मैं भूवनेशवरी पत्नी श्री श्याम लाल, गांव व डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी अनन्या का जन्म दिनांक 18-02-2025 को गांव व डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी, हि0प्र0 में घर पर ही हुआ। अज्ञानतावश मैं अपनी बेटी अनन्या का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी। नाम व जन्म तिथि दर्ज न होने की बजह से मेरी बेटी को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भूवनेशवरी अब अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस न्यायालय से प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री अनन्या का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला, गांव व डाकघर कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी में दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।
प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया की बेटी का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की बेटी का1417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 नाम अनन्या पुत्री श्री श्याम लाल व जन्म तिथि 18-02-2017 दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27-6-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इश्तहार की एक प्रति पटवार खाना भवन, सरगाह आम, पंचायत भवन में चस्पान की जावे। यह इश्तहार आज दिनांक 09-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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In the Court of Swati Dogra H.A.S. Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.)
In the matter of :
Babli Devi d/o Sh. Het Ram, r/o Village Kolhudhar, P.O. Kanda, Gram Panchayat Kahno, . .Applicant. Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P.
Versus
General Public
. .Respondents.
Proclamation notice under section 8(4) of H.P. Marriage Registration Act, 1996.
Whereas applicant Babli Devi d/o Sh. Het Ram, r/o Village Kolhudhar, P.O. Kanda, Gram Panchayat Kahno, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. has moved an application before this Court stating therein that marriage of applicant was solemnized with Sh. Swadesh Kumar s/o Late Sh. Roshan Lal, r/o Village Chail, P.O. Ropari, Gram Panchayat Parsadda Hawani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. on 25-02-2019 as per Hindu Rites and Ritual. But the said marriage could not be registered in the record of Gram Panchayat Parsadda Hawani. Now the husband of applicant passed away on dated 30-03-2024. In support of her contention the applicant has enclosed his affidavit alongwith other supportive documents.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for the registration of aforesaid marriage entry, can appear in this court on 07-05-2025 either personally or through an authorized agent/pleader. No objection(s) will be entertained after the above date and delay for the registration of said marriage and if no objection has been received till the above date the delay for the registration of this marriage will be condoned accordingly.
Issued under my hand and seal of this Court on dated 07-04-2025.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).
1418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Ex No. 165394-Y, Rank CPO, Julfi Ram s/o Sh. Kishori Lal, V.P.O. Dadh, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Navy ECHS record my son's name Neelesh is wrongly mentioned. The correct name is Neelesh Sharma. All concerned note.
JULFI RAM
s/o Sh. Kishori Lal,
V.P.O. Dadh,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
___________
CORRECTION OF NAME
I, Ex No. 165394-Y, Rank CPO, Julfi Ram s/o Sh. Kishori Lal, V.P.O. Dadh, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Navy ECHS record my daughter's name Akriti is wrongly mentioned. The correct name is Akriti Sharma. All concerned note.
JULFI RAM
s/o Sh. Kishori Lal,
V.P.O. Dadh,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, Vidya Devi w/o Biptu Ram, r/o Village Chandpur, P.O. Bakhalag, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Vidya Devi to Bimla Devi. All concerned please note.
VIDYA DEVI
w/o Biptu Ram,
r/o Village Chandpur, P.O. Bakhalag,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
___________
CORRECTION OF NAME
I, Seori Devi w/o Ishar Dass, r/o Village Daka, P.O. Palera, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that my Aadhar Card No. 3277 3921 7240 my name is entered as Siyodi Devi is incorrect. That my correct name is Seori Devi. All concerned note.
SEORI DEVI
w/o Ishar Dass,
r/o Village Daka, P.O. Palera,
Tehsil & District Kangra (H.P.).
1419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Piyush Thakur s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Khetri, P.O. Gurukotha, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name wrongly entered as Piyush Gautam which is required to be corrected as Piyush Thakur. Please correct this.
PIYUSH THAKUR
s/o Sh. Nand lal,
r/o Village Khetri, P.O. Gurukotha,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Abhinash s/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Ladog Bargaraon, P.O. Badgram, District Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Abhinash Kumar which is required to be corrected as Abhinash. Please correct this.
ABHINASH
s/o Sh. Uttam Chand,
r/o Village Ladog Bargaraon, P.O. Badgram,
District Chamba (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Sevta Devi w/o Sh. Harinder Dutt aged 72 years, r/o V.P.O. Mangarh, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Sevita Devi to Sevta Devi. All concerned please may note.
SEVTA DEVI
w/o Sh. Harinder Dutt,
r/o V.P.O. Mangarh,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, Kamla Devi (UIN-7937-3794-7604) w/o Amar Singh, r/o Village Dana, P.O. Barag, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Kaul (Old Name) to Kamla Devi (New Name) which required to be corrected in my Aadhar Card.
KAMLA DEVI
w/o Amar Singh,
r/o Village Dana, P.O. Barag,
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).
1420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Army No. JC-173762L Ex Sub Swaroop Chand s/o Sh. Tara Ram, r/o Village Laungani, P.O. Chhenchhari, Sub-Tehsil Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Army PPO No. 233199400757 have wrongly entered as Swroop Chand, whereas my correct name is Swaroop Chand. Concerned note.
SWAROOP CHAND
s/o Sh. Tara Ram,
r/o Village Laungani, P.O. Chhenchhari,
Sub-Tehsil Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, ANSHUL s/o Sanjeevan Kumar, r/o Ward No. 2, Village Dadhamb, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) have changed my name to ANSHUL CHOUDHARY. ANSHUL and ANSHUL CHOUDHARY is one & same person name. Concerned note.
ANSHUL
s/o Sanjeevan Kumar,
r/o Ward No. 2, Village Dadhamb,
Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Meena Kumari w/o Beli Ram, r/o Village Tandi, P.O. Thachi, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.) my name is wrongly recorded in Aadhar as Mini, change my name from Mini to Meena Kumari. Concerned note.
MEENA KUMARI
w/o Beli Ram,
r/o Village Tandi, P.O. Thachi,
Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Urmila w/o Sh. Karam Singh, r/o Village Chhatru, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card and Voter Card my name wrongly entered as Promila which is required to be corrected as Urmila. Please correct this.
URMILA
w/o Sh. Karam Singh,
r/o Village Chhatru, P.O. Kummi,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
1421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CHANGE OF NAME
I, Samaira Gautam w/o Sh. Navneet Gautam & d/o Sh. Diwakar Dutt Sharma aged about 38 years, r/o Village Khamhali, P.O. Malyana, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 006 declare that I have changed my name from Savitri Gautam (Previous Name) to Samaira Gautam (New Name). All concerned please may note.
SAMAIRA GAUTAM
w/o Sh. Navneet Gautam
& d/o Sh. Diwakar Dutt Sharma,
r/o Village Khamhali, P.O. Malyana,
Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 006.
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CHANGE OF NAME
I, Rajesh Singh s/o Mukhtyar Singh, r/o Village Nikkuwal, P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Thejender Singh to Tejinder Singh. Please note it all concerned.
RAJESH SINGH
s/o Mukhtyar Singh,
r/o Village Nikkuwal, P.O. Rajpura,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rajesh Singh s/o Mukhtyar Singh, r/o Village Nikkuwal, P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Tanbir Singh to Tanveer Singh.
RAJESH SINGH
s/o Mukhtyar Singh,
r/o Village Nikkuwal, P.O. Rajpura,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).
___________
CORRECTION OF NAME
I, Khem Chand s/o Sunder Lal, r/o Village Meramasit, P.O. Meramasit, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) my minor daughter's name Sumna Kumari hearing Aadhar No. 6813 9200 9298 is wrongly entered. Correct name is Suman Kumari.
KHEM CHAND
s/o Sunder Lal,
r/o Village Meramasit, P.O. Meramasit,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
1422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Ram Pyari w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Tuhani, P.O. Mansai, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Shalini Sharma to Ram Pyari for all purposes in future. Please note.
RAM PYARI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Tuhani, P.O. Mansai,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Harman Malhotra s/o Sh. Indrjeet Singh, r/o H. No. 120/11, School Bazar Mandi, P.O. Mandi, Village/Muhal Tarna, Tehsil & District Mandi (H.P.) declare that I want to change my name from Harman Singh to Harman Malhotra. Please note.
HARMAN MALHOTRA
s/o Sh. Indrjeet Singh,
r/o H. No. 120/11, School Bazar Mandi,
P.O. Mandi, Village/Muhal Tarna,
Tehsil & District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Karan Singh s/o Bhag Singh, r/o Village Barram Khurd, P.O. Barram, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) hereby inform that my and my father name has been wrongly recorded as Karan Singh Rana and Bhag Singh Rana in my shares of Colgate Palmolive Limited bearing certificate having Folio No. K31956 . My correct name as per school record is KARAN SINGH and correct name of my father is BHAG SINGH.
KARAN SINGH
s/o Bhag Singh,
r/o Village Barram Khurd, P.O. Barram,
Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).
1423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947CHANGE OF NAME
I, Bachni Devi w/o Sh. Braham Dutt, r/o Village Ghumarwin, P.O. Pairwin, Tehsil Dhatwal, District Hamirpur (H.P.) Pin-176 040 declare that my name as per Aadhar Card is Bachni Devi and my name as per service/education record of my son Sunil Dutt is Sheela Devi. That Bachni Devi and Sheela Devi is one and the same lady. I declare that I have changed my name from Sheela Devi to Bachni Devi w/o Sh. Braham Dutt for all future purposes. Please note.
BACHNI DEVI
w/o Sh. Braham Dutt,
r/o Village Ghumarwin, P.O. Pairwin,
Tehsil Dhatwal, District Hamirpur (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, आशा देवी पत्नी समिन्द्र सिंह, गांव धाउंणी, डा0 जल्लूग्रां जरी, कुल्लू (हि0प्र0) ब्यान करती हूं कि मैं परिवार रजिस्टर सहित अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम आशा देवी उर्फ ऐराबन्ती करना चाहती हूं। नोट करें।
आशा देवी पत्नी समिन्द्र सिंह,
गांव धाउंणी, डा0 जल्लूग्रां जरी,
कुल्लू (हि0प्र0)।1424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2025/08 वैशाख, 1947 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।