राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 11 अप्रैल, 2025
संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-9549.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये 33-राजपत्र/2025-16-05-2025 (1917) 1918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डॉ0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात् "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 11-04-2025 से मान्य होेंगे :-
संशोधन
In the said rules:—
In the Rule 36 at point No. 29 & point No. 42, following provisos shall be added as under :-
At point No. 29.— "Provided that out of total 10% advance fixed license fee, 5% shall be paid by 30th April, 2025 and the remaining 5% advance fixed license fee shall be paid in the month of February 2026" which shall be applicable only for State Corporations and ULBs (Municipal Councils and Municipal Corporations).
At point No. 42 .—"Provided that out of total 10% advance fixed license fee, 5% advance fixed license fee shall be adjusted in the license fee of April, 2025 and the remaining 5% advance fixed license fee shall be adjusted in the month of February 2026" which shall be applicable only for State Corporations and ULBs (Municipal Councils and Municipal Corporations).
हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।
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[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-Exn-
9549, dated 11-04 -2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 11th April, 2025
No. 7-1/2025-E.X.N.-9549.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and Section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License1919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 11-04-2025 :-—
AMENDMENTS
In the said rules:—
In the Rule 36 at point No. 29 & point No. 42, following provisos shall be added as under :-
At point No. 29.— "Provided that out of total 10% advance fixed license fee, 5% shall be paid by 30th April, 2025 and the remaining 5% advance fixed license fee shall be paid in the month of February 2026" which shall be applicable only for State Corporations and ULBs (Municipal Councils and Municipal Corporations).
At point No. 42 .— "Provided that out of total 10% advance fixed license fee, 5% advance fixed license fee shall be adjusted in the license fee of April 2025 and the remaining 5% advance fixed license fee shall be adjusted in the month of February 2026" which shall be applicable only for State Corporations and ULBs (Municipal Councils and Municipal Corporations).
Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 30 अप्रैल, 2025
संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-11177.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डॉ0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात् "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 30-04-2025 से मान्य होेंगे :-
संशोधन
In the said rules:—
1. In Rule 15, after existing table following proviso shall be added :—
"Provided that the license in form L-1/L-13/L-2/L-14/L-14A shall be granted in conjuction with Distillery/Bonded Warehouse license which shall be applicable only to the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies".
1920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 2. In Rule 16, after sub-rule 1 (d) following proviso shall be added as under :—"Provided that the license in form L-1 & L-13 and vice-versa shall be granted in conjuction with Distillery/Bonded Warehouse license which shall be applicable only to the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies".
3. In Rule 36 at point No. 29, following proviso shall be added as under :—
"Provided further that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies shall not be required to submit security amount equal to 6% of the Bid/Tender in the shape of FDR/Bank Guarantee of Scheduled Commercial Banks".
4. In Rule 38 (1), following proviso shall be added as under :—
"Provided that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies (retail licensee) are allowed to lift liquor from any existing wholesale vend (L-1) in the State.
5. In Rule 38 (20), following proviso shall be added as under :—
"Provided that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies (retail licensee) are allowed to lift liquor from any existing wholesale vend ( L-13) in the State.
हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।
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[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No. 7-1/2025-Exn-
11177, dated 30-04-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 30th April, 2025
No. 7-1/2025-E.X.N.-11177.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and Section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 30-04-2025 :—
1921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 AMENDMENTSIn the said rules:—
1. In Rule 15, after existing table following proviso shall be added :—
"Provided that the license in form L-1/L-13/L-2/L-14/L-14A shall be granted in conjuction with Distillery/Bonded Warehouse license which shall be applicable only to the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies".
2. In Rule 16, after sub-rule 1 (d) following proviso shall be added as under :—
"Provided that the license in form L-1 & L-13 and vice-versa shall be granted in conjuction with Distillery/Bonded Warehouse license which shall be applicable only to the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies".
3. In Rule 36 at point No. 29, following proviso shall be added as under :—
"Provided further that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies shall not be required to submit security amount equal to 6% of the Bid/Tender in the shape of FDR/Bank Guarantee of Scheduled Commercial Banks".
4. In Rule 38 (1) , following proviso shall be added as under :—
"Provided that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies (retail licensee) are allowed to lift liquor from any existing wholesale vend (L-1) in the State.
5. In Rule 38 (20), following proviso shall be added as under :—
"Provided that the competent State Corporations, PSUs and Urban Local Bodies Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise.
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GOVERNOR'S SECRETARIAT
RAJ BHAVAN, SHIMLA-171 002
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th May, 2025
No. 42-2/78-GS.—The Governor (Chancellor), Himachal Pradesh is pleased to constitute the Search-cum-Selection Committee for selecting a panel for the appointment of Vice Chancellor of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur as under:—
. . Chairman 1. Dr. M. L. JAT, Secretary (DARE) & Director General (ICAR), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,1922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 . . Chancellor's Nominee Krishi Bhavan, New Delhi-110 001. 2. Sh. Chander Prakash Verma, IAS, Secretary to Governor, Himachal Pradesh.
. . Member 3. Prof. Naveen Sheth, (Former Vice-Chancellor, Gujarat Technological University), A-24, Alap Green City, Raiyya Road, Rajkot- 360 007.
By order,
Sd/- (SHIV PRATAP SHUKLA), Governor-cum-Chancellor, Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.
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लोक निर्माण विभाग
(अनुभाग-ख)
अधिसूचना
शिमला-2, 07 मई, 2025
सं0 पी0डब्ल्यू0डी0(बी0)एफ0(5)/1/2024-206949.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव निहाण व कजैल, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में घुमारवीं-बरोहा-सुन्हाणी सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (मण्डी क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (मण्डी क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (बीघे में) |
| बिलासपुर | झण्डूता | निहाण/205 | 235/10/1 | 00-10 |
| 237/11/1 | 00-02 | |||
| 239/12/1 | 00-16 | |||
| 287/25/1 | 00-11 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता-04 | 01-19 | ||
| बिलासपुर | झण्डूता | कजैल/203 | 136/8/1 | 02-04 |
| 98/10/1 | 00-10 | |||
| 27/1 | 00-11 | |||
| 58/1 | 00-01 | |||
| 70/1 | 00-17 | |||
| 71/1 | 00-09 | |||
| 73/1 | 00-17 | |||
| 76/1 | 00-04 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता-08 | 05-13 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 09/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 26-12-2024 19-05-2025
. . वादिया। सुश्री रक्षा देवी पुत्री नन्दा राम, वासी मोहाल दुधला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री रक्षा देवी पुत्री नन्दा राम, वासी मोहाल दुधला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री रक्षा देवी पुत्री नन्दा राम, वासी मोहाल दुधला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 30-04-1981 को ग्राम पंचायत भेरडा में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत भेरडा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत भेरडा में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।1924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 20/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 26-04-2025 19-05-2025
. . वादी। श्री महिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल, वासी मोहाल टिकरू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण श्री महिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल, वासी मोहाल टिकरू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री महिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल, वासी मोहाल टिकरू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 30-04-1981 को ग्राम पंचायत डेरा में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत डेरा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत डेरा में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 19/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 26-04-2025 19-05-2025 सुश्री माया देवी पुत्री संत राम उर्फ वसन्ता राम, वासी मोहाल घिरंड, तहसील सुजानपुर, जिला . . वादिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री माया देवी पुत्री संत राम उर्फ वसन्ता राम, वासी मोहाल घिरंड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।1925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री माया देवी पुत्री संत राम उर्फ वसन्ता राम, वासी मोहाल घिरंड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-05-1947 को ग्राम पंचायत चमियाणा में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं। अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 10/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 10-02-2025 19-05-2025 सुश्री आशा देवी पुत्री जम्बा राम, वासी मोहाल छनेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . वादिया।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री आशा देवी पुत्री जम्बा राम, वासी मोहाल छनेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री आशा देवी पुत्री जम्बा राम, वासी मोहाल छनेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 02-06-1974 को ग्राम पंचायत चलोह में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत चलोह में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चलोह में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।1926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 17/2025 तारीख मजरूआ : 25-02-2025 तारीख पेशी : 17-05-2025 नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सेवकू, निवासी गांव शिल्हा कीपड़, डाकघर दूदर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार गजट राजपत्र जेर धारा 13(3) मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सेवकू, निवासी गांव शिल्हा कीपड़, डाकघर दूदर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि प्रार्थी की माता स्व0 श्रीमती दर्शनू पत्नी स्व0 श्री सेवकू की मृत्यु दिनांक 13-05-1998 को हो चुकी हैै लेकिन मैं अपनी स्व0 माताजी की मृत्यु अनजाने व अज्ञानता के कारण संबंधित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका हूं। अतः महोदय जी से निवेदन है कि प्रार्थी की माताजी की मृत्यु संबंधित पंचायत में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जावें।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम स्व0 श्रीमती दर्शनू पत्नी स्व0 श्री सेवकू की मृत्यु तिथि 13-05-1998 के दर्ज करने बारे आम जनता/सर्वसाधारण को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त स्व0 श्रीमती दर्शनू पत्नी स्व0 श्री सेवकू की मृत्यु तिथि 13-05-1998 को नगर निगम मण्डी के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त नाम व मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर निगम मण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नं0 : 32/2025 तारीख मजरूआ : 23-04-2025 तारीख पेशी : 20-05-2025 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दीवान चन्द पुत्र कौला राम, निवासी गांव भराड़पट, मोहाल भरडॉन, . . प्रार्थी। तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती1927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दीवान चन्द पुत्र कौला राम, निवासी गांव भराड़पट, मोहाल भरडॉन, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 23-04-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश चन्द है, जोकि प्रार्थी के परिवार नकल, आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भरडॉन में जगदीश दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, आधार कार्ड, स्वघोषणा-पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भरडॉन, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) में प्रार्थी का नाम जगदीश के स्थान पर जगदीश उपनाम जगदीश चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20 मई, 2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 24-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 48/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025
. . वादिया। श्रीमती प्रेम दासी पुत्री ग्यारसी, निवासी गांव रंगोरी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत शाहधार में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्रीमती प्रेम दासी पुत्री ग्यारसी, निवासी गांव रंगोरी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत शाहधार में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख शाहधार में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | श्रीमती प्रेम दासी पुत्री ग्यारसी | 08-11-1962 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 1928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 49/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025 सुमन शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . वादिया। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
सुमन शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | सुमन शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही | 31-07-2006 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 50/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025 मुस्कान शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . वादिया। (हि0 प्र0)
बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आम जनता
1929 . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
कुमारी मुस्कान शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया का नाम | तारीख जन्म |
| 1 | मुस्कान शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही | 17-02-2005 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 51/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025 श्रीमती माया शाही पत्नी भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला . . वादिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्रीमती माया शाही पत्नी भुपेन्द्र शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सरहान, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि अज्ञानतावश अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न कर सकी, जिसकी जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया की पुत्री का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | सोनिया शाही पुत्री भुपेन्द्र शाही | 17-08-2009 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 1930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 52/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025 श्री भुपेन्द्र शाही पुत्र श्री बल बहादुर शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री भुपेन्द्र शाही पुत्र श्री बल बहादुर शाही, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थी की जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थी का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | भुपेन्द्र शाही पुत्र बल बहादुर शाही | 10-07-1987 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पे्रम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 53/2025 तारीख दायर : 01-05-2025 अगली सुनवाई : 31-05-2025 माया शाही पुत्री श्री पुर्ण बहादुर, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला . . वादिया। (हि0 प्र0)
बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आम जनता
1931 . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
माया शाही पुत्री श्री पुर्ण बहादुर, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न हैः--
| क्रम सं0 | प्रार्थिया का नाम | तारीख जन्म |
| 1. | माया शाही पुत्री श्री पुर्ण बहादुर | 10-07-1989 |
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर,
जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : उप-तहसील : जिलाः 25/2025 03-04-2025 सरस्वतीनगर शिमला नीला पती पुत्री स्व0 श्री गोरखू हाल पत्नी श्री चेत राम, निवासी गांव फ्रिंऊकोटी, डा0 पुजारली नम्बर 4, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल/उप-महाल घुन्सा, ढाडी व भौलाड़, पटवार वृत्त ढाडी-घुन्सा में सही दर्ज कराने बारे।
यह दरख्वास्त नीला पती पुत्री स्व0 श्री गोरखू गांव फ्रिंऊकोटी, डा0 पुजारली नम्बर 4, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में मय शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का महाल/उप-महाल घुन्सा, ढाडी व भौलाड़ पटवार वृत्त ढाडी-घुन्सा में मलकियत आराजी ह,ै जिसमें प्रार्थिया का नाम लीलपति है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व स्वयं सत्यापित ब्यान हल्फिया की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है। प्रार्थिया अपना नाम उपरोक्त वाका चक महाल/उप-महाल घुन्सा, ढाडी व भौलाड़ के मालकागजात में लीलपति के स्थान पर नीला पती दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है। 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम वाका चक महाल/उप-महाल घुन्सा, ढाडी व भौलाड़, पटवार वृत्त ढाडी-घुन्सा, उप-तहसील सरस्वतीनगर के मालकागजात में लीलपति के स्थान पर नीला पती दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-05-2025 को दोपहर 2.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 03-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर,
जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : उप-तहसील : जिलाः 26/2025 03-04-2025 सरस्वतीनगर शिमला श्री हरि दास उर्फ जगदीश राम पुत्र श्री जालपू, निवासी गांव कुडडू, डा0 ढाडी-रावत, उप-तहसील . . वादी। सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल कुडडू, पटवार वृत्त कुडडू में सही दर्ज करने बारे।
यह दरख्वास्त श्री हरि दास उर्फ जगदीश राम पुत्र श्री जालपू, निवासी गांव कुडडू, डा0 ढाडी-रावत, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में मय शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का महाल कुडडू, पटवार वृत्त कुडडू में मलकियत अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश राम है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बारहवीं कक्षा की मार्कशीट व स्वयं सत्यापित ब्यान हल्फिया की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है। प्रार्थी अपना नाम उपरोक्त वाका चक महाल कुडडू के मालकागजात में जगदीश के स्थान पर हरि दास उर्फ जगदीश राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल कुडडू, पटवार वृत्त कुडडू, उप-तहसील सरस्वतीनगर के मालकागजात में जगदीश राम के स्थान पर हरि दास उर्फ जगदीश राम दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-05-2025 को दोपहर 2.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।1933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Shakuntla Verma d/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village Jubber, P.O. Durgapur, Tehsil Sunni, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas, Smt. Shakuntla Verma d/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village Jubber, P.O. Durgapur, Tehsil Sunni, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself Shakuntla Verma as 10-05-1964 in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Shakuntla | Self | 10-05-1964 |
Hence, this proclamation is issued to general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini, Shimla (H.P.) he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 16-04-2025 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Radhy Shyam s/o Lt. Sh. Sher Singh, r/o Village Khelchoura, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
1934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 General Public . . Respondent.Whereas, Sh. Radhy Shyam s/o Lt. Sh. Sher Singh, r/o Village Khelchoura, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of himself Sh. Radhy Shyam as 06-06-1971 in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Halog Dhami, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Radhy Shyam | Self | 06-06-1971 |
Hence, this proclamation is issued to general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Halog Dhami, Shimla (H.P.) he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 25-04-2025 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Ms. Neena d/o Lt. Sh. Sher Singh, r/o Village Khelchoura, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas, Ms. Neena d/o Lt. Sh. Sher Singh, r/o Village Khelchoura, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh filed an application in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of Death of his father named Lt. Sh. Sher Singh in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Halog Dhami, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Death |
| 1. | Lt. Sh. Sher Singh | Father | 15-09-1997 |
Hence, this proclamation is issued to general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named person in the record of Gram Panchayat Halog Dhami, Shimla (H.P.) may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in the court, failing which necessary orders will be passed.
1935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 Issued today on 25-04-2025 under my signature and seal of the court.Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
समक्ष श्री संजीव गुप्ता व अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 139/2024 तारीख मरजुआ : 03-12-2024 तारीख पेशी : 06-06-2025 1. श्री संदीप पुत्र श्री पृथ्वी चन्द, निवासी लोअर कैथू, तहसील शिमला शहरी, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती नीना पुत्री पृथ्वी चन्द, निवासी लोअर कैथू, तहसील शिमला शहरी, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती करतारा पत्नी श्री पृथ्वी चन्द, निवासी लोअर कैथू, तहसील शिमला शहरी, जिला शिमला . .प्रार्थीगण। (हि0प्र0)
बनाम 1936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 22/53, खसरा नं0 157, खाता/खतौनी नंं0 23/54-61, कित्ता 54, खाता/खतौनी नंं0 25/68-74, कित्ता 21, मोहाल/मौजा पगोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र श्री संदीप पुत्र श्री पृथ्वी चन्द आदि ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं0 22/53, खसरा नं0 157, खाता/खतौनी नंं0 23/54-61, कित्ता 54, खाता/खतौनी नंं0 25/68-74, कित्ता 21, मोहाल/मौजा पगोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 5 ता 8, 17 ता 24, 26 ता 31 व प्रतिवादी नं0 9, 10 के जायज वारसानों की तामील साधारण तरीके व प्रतिवादी नं0 11 ता 16, 25 की तामील सही पता उपलब्ध न होने केे कारण संम्भव न हो पा रही है।
अतः इश्तहार उक्त प्रतिवादी नं0 5 ता 8, 17 ता 24, 26 ता 31 व प्रतिवादी नं0 9, 10 के जायज वारसानों व प्रतिवादी नं0 11 ता 16, 25 को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 06-06-2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दावा सं0 : 5/13 B ऑफ 2025
तारीख मजरुआ : 09-01-2025 श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी दत पुत्र स्व0 श्री सन्तराम, निवासी गांव बड़ी भूं पंडाहा, डा0 नैना टिक्कर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री देवी दत पुत्र स्व0 श्री सन्तराम, निवासी गांव बड़ी, भूं पंडाहा, डा0 नैना टिक्कर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम योगेश कुमार दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम योगेश कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बड़ी भूं पंडाहा, उप-तहसील नारग में युगश दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोडा ध्याडी, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर युगेश के स्थान पर योगेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम योगेश राजस्व अभिलेख मौजा बड़ी भूं पंडाहा में युगेश के स्थान पर योगेश कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 आज दिनांक 22-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दावा सं0 : 6/13 B ऑफ 2025
तारीख मजरुआ : 09-01-2025 श्रीमती नारो देवी पुत्री श्री मातू, निवासी गांव शाड़िया बजोग, डाकघर शाड़िया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्रीमती नारो देवी पुत्री श्री मातू, निवासी गांव शाड़िया बजोग, डाकघर शाड़िया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम नारो देवी दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का नाम नारो देवी है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा शाड़िया बजोग, उप-तहसील नारग में नारदा देवी दर्ज है। अब प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर नारदा देवी के स्थान पर नारो देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थिया का नाम नारो देवी राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग में नारदा देवी के स्थान पर नारो देवी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दावा सं0 : 1/13 B ऑफ 2025
तारीख मजरुआ : 06-01-2024 श्री वीर सिंह पुत्र पलकिया पुत्र स्व0 श्री धणू, निवासी गांव सोड़ा ध्याड़ी, डाकघर ठोर निवाड़, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
1938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 श्री वीर सिंह पुत्र पलकिया पुत्र स्व0 श्री धणू, निवासी गांव सोड़ा ध्याड़ी, डाकघर ठोर निवाड, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम वीर सिंह दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम वीर सिंह है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सोडा ध्याडी, उप-तहसील नारग में देविन्द्र दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोडा ध्याडी, उप-सम्पदा नारग में दुरुस्त करवा कर देविन्द्र के स्थान पर वीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम वीर सिंह राजस्व अभिलेख मौजा सोडा ध्याडी में देविन्द्र के स्थान पर वीर सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री ठाकुर दास पुत्र श्री जगत राम, निवासी सम्पदा व डाकघर कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
. .वादी।
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ठाकुर दास पुत्र श्री जगत राम पुत्र सिखटू पुत्र गोम्बू, निवासी सम्पदा व डाकघर कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 02-04-2025 को कार्यालय हजा में प्रस्तुत किया है राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2011-2012 में खाता/खतौनी नम्बर 17/39 में प्रार्थी श्री ठाकुर दास के पिता जगतीया पुत्र सिखटू पुत्र गोम्बू दर्ज राजस्व अभिलेख है। इन्तकाल नम्बर 134 अताया हक मलकियत तारीख फैसला 19-03-1976 में अमल जगतीया पुत्र सिखटा पुत्र गोम्बू तथा इन्तकाल नम्बर 143 बाका अताये हक मलकियत तारीख फैसला 24-04-1976 में जगतीया पुत्र सिखडू पुत्र गोम्बू दर्ज व फैसला होकर जमाबन्दी वर्ष 1977-78 में अमल पाकर मालिक करार पाया गया है। रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो पटवारी व संलग्न दस्तावेज के प्रार्थी श्री ठाकुर दास के पिता व दादा श्री जगत राम पुत्र सिखडा पुत्र गोम्बू का नाम सही दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 27-05-2025 से पहले इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करे।
आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।1939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री पप्पू पुत्र कलीराम, निवासी सम्पदा व डाकघर भडूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। . .वादी।
बनाम
आम जनत
. .प्रतिवादी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पप्पू पुत्र कलीराम पुत्र नानकू, निवासी सम्पदा व डाकघर भडूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने नाम दुरुस्ती बारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 03-04-2025 को कार्यालय हजा में प्रस्तुत किया है राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2021-2022 में खाता/खतौनी नम्बर 67/72 में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र कलीराम पुत्र नानकू दर्ज राजस्व अभिलेख है। इन्तकाल नम्बर 183 वाका बरास्त तारीख फैसला 22-02-1999 में अमल पप्पू पुत्र कलीराम पुत्र नानकू जमाबन्दी वर्ष 2001-2002 में अमल पाकर मालिक करार पाया गया है। मुताबिक जन्म प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर प्रार्थी का नाम पप्पू राम पुत्र कलीराम तस्दीक हुआ है। रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी व संलग्न दस्तावेज के प्रार्थी का नाम पप्पू राम पुत्र कलीराम पुत्र नानकू दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। अतः सर्वसाघारण को इस इश्तहार के मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 31-05-2025 से पहले इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करे।
आज दिनांक 30-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : 14/2025
दायर तिथि : 30-04-2025 कपिल सब्बरवाल पुत्र सुनील सब्बरवाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी कपिल सब्बरवाल पुत्र सुनील सब्बरवाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2025-149, दिनांक 30-04-2025 1940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम वेदिका सब्बरवाल पुत्री कपिल सब्बरवाल एवं जन्म तिथि 02-05-2023 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी कपिल सब्बरवाल पुत्र सुनील सब्बरवाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 30-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रकाश चंद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती शकुन्तला पुत्री ध्यान सिंह, निवासी कुडूलवाणा, डाकघर देवठी मझगांव, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला पुत्री ध्यान सिंह, निवासी कुडूलवाणा, डाकघर देवठी मझगांव, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन-पत्र बजरीये मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र क्रमांकः एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी.एण्ड डी./डिलेय केसिस/2024-7474, दिनांक 24-10-2024 द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम व जन्म तिथि दिनांक 11-02-1980 का इन्द्राज जन्म अभिलेख ग्राम पंचायत देवठी मझगांव, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मार्फत हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत देवटी मझगांव को उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 28-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।1941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री प्रकाश चंद पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
दावा सं0 : 02/13 ऑफ 2025
तारीख मजरुआ : 06-01-2025 श्री जबर सिंह पुत्र धोलू, निवासी मानवा, डाकघर सनौरा, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--Proclamation u/s-37 (1) of H.P. Land Rev. Act, 1954.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जबर सिंह पुत्र धोलू, निवासी मानवा, डाकघर सनौरा, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता0 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनका कथन है कि उसका असल नाम जबर सिंह पुत्र धोलू है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ब्यान हल्फिया, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड प्रति, बैंक पासबुक प्रति, वोटर कार्ड प्रति संलग्न की है परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल मानवा के खाता/खतौनी नं0 30/40 में जबर सिंह पुत्र धोलू के स्थान पर मंशा राम पुत्र धोलू हो गया है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में मंशा राम के स्थान पर जबर सिंह उर्फ मंशा राम पुत्र धोलू करवाना चाहता है। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थी का कहना है।
अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख उपरोक्त में मंशा राम के स्थान पर जबर सिंह उर्फ मंशा राम पुत्र धोलू करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 28-05-2025 तक किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत इन्द्राज के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 28-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 31/2022
उनवान मुकद्दमाः श्री अनील कुमार बनाम श्रीमती शकुन्तला देवी।
बनाम
आम जनता
1942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 दावा तकसीम बाबत भूमि खाता/खतौनी नम्बर 67/127, ता0 138, कित्ता-18, तादादी रकबा 131-19-00, बीघा में बकदर हिस्सा 49010/90480, तादादी रकबा 71-10-00, बीघा बाका मौजा बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की तकसीम बारे।
अदालत हजा में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सिरिचन्द, निवासी बड़ा चौक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 आदि ने बाबत खाता/खतौनी नम्बर 67/127, ता0 138, कित्ता-18, तादादी रकबा 131-19-00, बीघा में बकदर हिस्सा 49010/90480, तादादी रकबा 71-10-00, बीघा बाका मौजा बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की तकसीम बारे दरख्वास्त गुजारी है, जिसमें प्रतिवादी 1. शकुन्तला देवी पुत्री श्री लच्छमी चन्द, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 2. श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री लच्छमी चन्द, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 3. श्रीमती निर्मला कुमारी पुत्री श्री लच्छमी चन्द, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 4. श्री राजीव कुमार पुत्र श्रीमती विजय कुमारी पुत्री लच्छी चन्द, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 5. श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्रीमती विजय कुमारी पुत्री लच्छी चन्द, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 6. श्री भगवान दास पुत्र श्री मथुरादास, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 7. श्री नवजीवन पुत्र श्री भगवान दास पुत्र श्री मथुरादास, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 8. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवान दास पुत्र श्री मधुरादास, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 9. श्रीमती रमा देवी पुत्री श्री भगवान दास पुत्र श्री मधुरादास, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 10. श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाबूराम, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 11. श्रीमती नीना देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाबू राम, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 को अदालत हजा से समन जारी होने पर समन की तामील नहीं हो पा रही है और न ही उक्त प्रतिवादीगणों में से कोई स्वयं अदालत में हाजिर हो रहे हैं। अतः इश्तहार के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 02-06-2025 को सांय 02.00 बजे अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर तकसीम बारे अपना एतराज सहमति पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व मिसल में आगामी कार्यवाही शुरू कर दी जावेगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/. सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री कुलवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर मोगीनन्द, ग्राम पंचायत काला आम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री कुलवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर मोगीनन्द, ग्राम पंचायत काला आम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांकः HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-3764, दिनांक 01-08-2024 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, फर्द सपूर्दकारी नाश मृत्तका रिपोर्ट थाना काला आम्ब, रोजनामचा विवरण थाना काला आम्ब, रिपोर्ट चिकित्सा विभाग, रिपोर्ट, ग्राम पंचायत काला आम्ब, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने आवेदन1943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 किया है कि उसकी ममेरी बहन (Cousion Sister) श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री ईन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 14-03-2023 है, जिसे वह अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत काला आम्ब में दर्ज न करवा सका। अब वह अपनी ममेरी बहन की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री कुलवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर मोगीनन्द, ग्राम पंचायत काला आम्ब, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की ममेरी बहन सुषमा देवी पत्नी श्री ईन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 14-03-2023 ग्राम पंचायत काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 03-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Ravinder Singh Sisodia, Assistant Collector IInd grade, Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh
In the matter of :
Smt. Kanchan Chaudhary w/o Sh. Pankaj Rawat, r/o Village Kunja, Tehsil Paonta Sahib, . . Applicant. District Sirmaur, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application for updation of name of applicant's son from Daksh Rawat to Ayansh Rawat.
Whereas, Smt. Kanchan Chaudhary w/o Sh. Pankaj Rawat, r/o Village Kunja, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh has filed an application alongwith copy of an affidavit and birth certificate of her son in the court of the undersigned for updation of her son's name as Ayansh Rawat in place of Daksh Rawat s/o Sh. Pankaj Rawat (H.P.) in his all relevant documents.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding updation of name of applicant's son as Ayansh Rawat in place of Daksh Rawat in his all relevant documents then they should appear before the court of undersigned on or before 25-05-2025 either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
1944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947 Issued under my hand and seal of the court on this 25-04-2025.Seal.
Sd/-
(RAVINDER SISODIA), Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Paonta Sahib, Sirmaur, District Sirmaur (H.P.).
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In the Court of Shri Upender Kumar, Assistant Collector 1st Grade, Nahan,
Tehsil Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh
In the matter of :
H.P.
Sh. Som Nath s/o Sh. Abha Ram, r/o Village Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur, . .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Application for correction of name in Adhar Card of applicant Sh. Som Nath. Whereas, Sh. Som Nath s/o Sh. Abha Ram, r/o Village Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, Affidavit, Birth Certificate, Bonafide Himachali, Copy of Pariwar Register in the court of the undersigned to correct his name as Sh. Som Nath son of Sh. Abha Ram in place of Soma Ram son of Sh. Abha Ram in his Aadhar Card.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objections regarding to correct name of applicant as Sh. Som Nath son of Shri Abha Ram in place of Soma Ram son of Sh. Abha Ram in his Aadhar Card then they should appear before the court of undersigned on or before 02-06-2025 either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 02-05-2025.
Seal.
Sd/- (UPENDER KUMAR), Executive Magistrate, Nahan, District Sirmaur (H.P.).
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1945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947CHANGE OF NAME
I, Biri Singh s/o Late Sh. Sohan Singh, r/o Village Raru, P.O. Paplog, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declares that I have changed my name from Weeriya to Biri Singh for all purposes in future. Please note.
BIRI SINGH
s/o Late Sh. Sohan Singh,
r/o Village Raru, P.O. Paplog,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vikki s/o Sh. Revat Ram aged 43 years, r/o Ward No. 02, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declared that I have changed my daughter's name from Laryana to Laryana Kaundal. All concerned please may note.
VIKKI
s/o Sh. Revat Ram
r/o Ward No. 02, Ram Nagar,
P.O. & Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sher Singh s/o Sh. Bragi Ram, r/o Village Tapoun, P.O. Gahar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declares that in my Panchayat record my name entered as Sher Singh and in my Bank Record my name entered as Sher Singh Sharma. Sher Singh & Sher Singh Sharma, both are the names of one & the same person. I shall be know as Sher Singh & Sher Singh Sharma in future. Please note.
SHER SINGH
s/o Sh. Bragi Ram,
r/o Village Tapoun, P.O. Gahar,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Bhisham Dev s/o Sh. Gopal Dass, r/o Village & P.O. Delath, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) declares that I have changed my son's name Priyanshul Sharma to Pranshul.
BHISHAM DEV
s/o Sh. Gopal Dass,
r/o Village & P.O. Delath,
Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).
1946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947नाम परिवर्तन
मैं, जो पहले विजय रानी उर्फ विजय कुमारी पत्नी श्री गोपाल मोहन अग्रवाल के नाम से जानी जाती थी, निवासी गुलमर्ग होटल डब्ल्यू नं0 11, शिमला अर्बन (टी), शिमला, हिमाचल प्रदेश-171003 ने अपना नाम बदल लिया है और अब से मुझे अंजना अग्रवाल के नाम से जाना जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
विजय रानी उर्फ विजय कुमारी पत्नी श्री गोपाल मोहन अग्रवाल,
निवासी गुलमर्ग होटल डब्ल्यू नं0 11,
शिमला अर्बन (टी), शिमला, हिमाचल प्रदेश-171003.
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CHANGE OF NAME
I, Bimla Devi w/o Sh. Rattan Lal, r/o Village Chhanjoti, P.O. Jejwin, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Karmi Devi to Bimla Devi for all purposes in future. Please note.
BIMLA DEVI
w/o Sh. Rattan Lal,
r/o Village Chhanjoti, P.O. Jejwin,
Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Shanu d/o Sh. Rttan Chand w/o Naresh Kumar, r/o Village Parli, P.O. Dhani Pukhar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that my name wrongly entered as Shalu in my Aadhar Card No. 4117 9773 9803 instead of correct name Shanu. All concerned note.
SHANU
d/o Sh. Rttan Chand
w/o Naresh Kumar, r/o Village Parli,
P.O. Dhani Pukhar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vidaya Devi w/o Sh. Narpat Ram, r/o Village Jamna, P.O. Domehar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Vidya Devi to Vidaya Devi. All concerned please note.
VIDAYA DEVI
w/o Sh. Narpat Ram,
r/o Village Jamna, P.O. Domehar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Meena Devi w/o Sh. Har Dev, r/o Village Addu, P.O. Danawali, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is Anjal in her Aadhar Card. Whereas in the Panchayat record it is Angel. It should be corrected as Angel.
MEENA DEVI
w/o Sh. Har Dev,
r/o Village Addu, P.O. Danawali,
Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Bhagpati w/o Sh. Ram Lal, r/o Village Manshraah, P.O. Throch, Tehsil Nerua, District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Bhagvati. My correct name is Bhagpati as entered in Panchayat record. Please correct my name in Aadhar Card as Bhagpati.
BHAGPATI
w/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Manshraah, P.O. Throch,
Tehsil Nerua, District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Babu Ram s/o Late Sh. Goverdhan Dass, r/o Village Punan, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) declare that in my son's educational records his name isentered as Neelash Remol, my and my wife's names are mentioned as Babu Ram Remol & Meena Kumari Remol which is incorrect. Whereas my son's correct name is Neelesh Chauhan, my and my wife's correct name is Babu Ram & Meena Kumari. Please correct in his educational record. All concerned please may note.
BABU RAM
s/o Late Sh. Goverdhan Dass,
r/o Village Punan,
P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).
1948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2025/26 वैशाख, 1947नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।