राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 मई, 2025
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ0.(10)-5/2025.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त 37-राजपत्र/2025-21-05-2025 (2057) 2058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ0(5)-4/2005 तारीख 02-12-2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 7-12-2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 37 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37 मेंः-
(i) उप नियम (1) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) उप-नियम (2) में, ''जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालय और इसके उप-कार्यालय'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का कार्यालय'' शब्द रखे जाएंगे।
(iii) उप-नियम (3) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे। 3. नियम 39 का संशोधन.- -उक्त नियमों के नियम 39 मेंः-
(i) उप-नियम (2) में, ''जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालय'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त'' शब्द रखे जाएंगे।
(ii) उप-नियम (3) में,- ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या प्रत्येक जिला का प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर) शब्द रखे जाएंगे। 4. नियम 44 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 44 के उप-नियम (2) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिले के भारसाधक अन्य अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध जोन के राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त (प्रवर्तन और सम्बद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे।
5. नियम 59 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 59 के उप-नियम (2) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिला के राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे।
6. नियम 59क का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 59क में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिले के भारसाधक राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे। 7. नियम 63 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 63 के उप-नियम (1) और उप-नियम (3) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त या जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे।
8. नियम 73 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 73 में,-2059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 (i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(i) सम्बद्ध वृत्त का राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर), सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सम्बद्ध कर) के सम्पूर्ण नियन्त्रणाधीन अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समस्त व्यौहारियों के सम्बन्ध में निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।''
(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।
(iii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(3) जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सम्बद्ध कर), इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर स्वप्रेरणा से लिखित में आदेश द्वारा उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किसी मामले को एक निर्धारण प्राधिकारी से उसी जिला के अन्य निर्धारण प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा।''
9. नियम 75 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 75 में,-
(i) उप-नियम (1) में,-
(क) खण्ड (ii) में, ''राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त और जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त शब्दों के स्थान पर ''सम्बद्ध जोन का संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे।
(ख) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(iii) एक करोड़ से अधिक है, तो वह मामले के अभिलेख को अपनी सिफारिशों सहित मू0प0 कर प्ररूप 45 में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, सम्बद्ध वृत्त के राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) या सम्बद्ध परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन और सहबद्ध कर) को प्रस्तुत करेगा, जो उसे अपनी सिफारिशों सहित पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, सम्बद्ध परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर ) को आदेशार्थ प्रस्तुत करेगा, जो नब्बे दिन की और अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा;-
और निर्धारण प्रधिकारी खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित प्रतिदाय मंजूर करने वाले आदेश को केवल क्रमिक खण्ड में विनिदिष्ट प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार अभिलिखित करेगा।''
(ii) उप-नियम (2) में, ''जिला का प्रभारी अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''समुचित निर्धारण प्रधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।
(iii) उप-नियम (5) में, ''संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर, ''मुख्यालय का संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)'' शब्द रखे जाएंगे। 2060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 10. नियम 87 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(3) आयुक्त और सम्बद्ध परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर), वृत्त के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) के नियन्त्रण और निर्देश के अध्यधीन अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कर्त्तव्यों से भारित है।''
11. नियम 97, 98, 99, 100, 101 और 102 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 97, 98, 99, 100, 101 और 102 में, ''सम्बद्ध जिला (जिला प्रभारी)'' शब्द जहां कहीं आते हैं वहां ''सम्बद्ध वृत्त'' शब्द रखे जाएंगे।
12. प्ररूप मूल्य परिवर्धित कर-1, मूल्य परिवर्धित कर-4, मूल्य परिवर्धित कर-29, मूल्य परिवर्धित कर-30, मूल्य परिवर्धित कर-35, मूल्य परिवर्धित कर-43 और मूल्य परिवर्धित कर-45 का संशोधन.--उक्त नियमों के प्ररूप मूल्य परिवर्धित कर-1, मूल्य परिवर्धित कर-4, मूल्य परिवर्धित कर-29, मूल्य परिवर्धित कर-30, मूल्य परिवर्धित कर-35, मूल्य परिवर्धित कर-43 और मूल्य परिवर्धित कर-45 में ''जिला'' शब्द के स्थान पर ''सम्बद्ध माल और सेवा कर वृत्त'' शब्द रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2025, dated
17-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th May, 2025
No. EXN-F(10)-5/2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified vide notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extraordinary) on dated 7th December, 2005, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule 37.—In the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 37:—
2061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947(i) in sub-rule (1) for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes incharge of a district" the words "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted;
(ii) in sub-rule (2) for the words "District Excise and Taxation Office and its sub- offices." the words and sign "concerned circle office." shall be substituted;
(iii) in sub-rule (3) for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes In-charge of the district" the words "the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted.
3. Amendment of Rule 39.—In the said rules, in rule 39:—
(i) in sub-rule (2) for the words "District Excise and Taxation Office" the words "concerned circle" shall be substituted.
(ii) in sub-rule (3) for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes In-charge of each district" the words "the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted.
4. Amendment of Rule 44.—In the said rules, in sub-rule (2) of rule 44, for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or other Officer incharge of the district" the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise (Enforcement and Allied Taxes) of the concerned zone" shall be substituted.
5. Amendment of Rule 59.—In the said rules, in sub-rule (2) of rule 59, for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes of the district" the words "the Assistant Commissioner (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted.
6. Amendment of Rule 59A.—In the said rules, in rule 59A, for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes In-charge of the district" the words "the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted. 7. Amendment of Rule 63.—In the said rules, in sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 63, for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes and Excise In-charge of the district" the words "the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned circle" shall be substituted.
8. Amendment of Rule 73.—In the said rules, in rule 73,—
(i) for sub-rule (1), following shall be substituted, namely:—
"(1) An Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes of concerned circle shall exercise the powers of Assessing Authority in relation to all dealers within his territorial jurisdiction, subject to the overall control of the Joint Commissioner of State Taxes and Excise (Taxpayer services, Enforcement & Allied Taxes) of the concerned zone."
(ii) sub-rule (2) shall be omitted.
2062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 (iii) for sub-rule (3), following sub-rule shall be substituted, namely:—"(2) The Joint Commissioner of State Taxes and Excise (Taxpayer services, Enforcement & Allied Taxes) of the zone may suo-moto on application made to him in this behalf, by order in writing, transfer any case from one Assessing Authority to another of the same zone."
9. Amendment of Rule 75.—In the said rule, in rule 75,—
(i) in sub-rule (1),—
(a) in clause (ii), for the words "the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or Assistant Commissioner of State Taxes In-charge of the district" the words "Deputy Commissioner of State Taxes and Excise (Enforcement and Allied Taxes) of the concerned zone" shall be substituted;
(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: –– "(iii) exceeds one crore rupees, he shall submit the record of the case within a period of 07 days from the date of receipt of application in Form VAT-XLV together with his recommendations to the Assistant Commissioner State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of concerned circle or Deputy Commissioner of State Taxes and Excise (Enforcement & Allied Taxes) of the concerned zone, as the case may be, who shall submit the same alongwith his recommendations within a period of 15 days to the Joint Commissioner, State Taxes & Excise (Taxpayer services, Enforcement & Allied Taxes) of the concerned zone, as the case may be, for orders who shall pass orders within a further period of 90 days;
and the Assessing Authority shall record the order sanctioning the refund mentioned in clauses (ii) and (iii) only in accordance with the orders made by authorities specified in respective clause.
(ii) in sub-rule (2), for the words "the officer-in-charge of the district" the words "the appropriate Assessing Authority" shall be substituted;
(iii) in sub-rule (5) for the words "Joint Commissioner of State Taxes and Excise" the words "Joint Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) at Head Quarter" shall be substituted.
10. Amendment of Rule 87.—In the said rules, in rule 87, for sub-rule (3), following sub- rule shall be substituted, namely:—
"(3) Subject to the control and direction of the Commissioner and Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer services, Enforcement & Allied Taxes) of the concerned zone, the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) incharge of a Circle is charged with the duty of carrying out the provisions of the Act.
2063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 194711. Amendment of Rule 97, 98, 99, 100, 101 and 102.—In the said rules, in rule 97, 98, 99, 100, 101 and 102, wherever the words "district concerned (district incharge)" appeared, the words "concerned circle" shall be substituted.
12. Amendment of FORM VAT-I, VAT-IV, VAT-XXIX, VAT-XXX, VAT-XXXIII, VAT-XXXV, VAT-XLIII and VAT-XLV.—In the said rule, in FORM VAT-I, VAT-IV, VAT- XXIX, VAT-XXX, VAT-XXXIII, VAT-XXXV, VAT-XLIII, and VAT-XLV, the words "district" shall be substituted as "concerned GST circle".
By order,
Sd/- Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 मई, 2025
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ0(10)-5/2025.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त हिमाचल प्रदेश को सम्पूर्ण राज्य में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।
2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को और नियुक्त करते हैंः-
(1) राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मुख्यालय में तैनात राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर/पुनरीक्षण प्राधिकरण) ग्रेड-I/गे्रड-II;
(2) राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मुख्यालय में तैनात संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (मूल्य परिवर्धित कर और सहबद्ध);
(3) समस्त संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, एवं प्रवर्तन और सहबद्ध कर) उत्तरी परिक्षेत्र, दक्षिण परिक्षेत्र और केन्द्रीय परिक्षेत्र;
(4) समस्त राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त (प्रवर्तन और सहबद्ध) उत्तरी परिक्षेत्र, दक्षिणी परिक्षेत्र तथा केन्द्रीय परिक्षेत्र;
(5) राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मुख्यालय में तैनात राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर);
(6) सहबद्ध वृत्तों में तैनात किए गए समस्त राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर);
2064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 (7) राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मुख्यालय में तैनात राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर);
(8) उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आयुक्त की सहायता करने हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सम्बद्ध वृत्तों में तैनात किए समस्त राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/सहायक राज्य एवं आबकारी अधिकारी (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतरः-
| क्रम संख्या | पदनाम | अधिकारिता |
| (i) | राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मुख्यालय में तैनात राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर/पुनरीक्षण प्राधिकरण) ग्रेड-I/ग्रेड-II, संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (मूल्य परिवर्धित कर और सहबद्ध कर), राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (सहबद्ध कर), राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/सहायक राज्य एवं आबकारी अधिकारी। | सम्पूर्ण (समस्त) हिमाचल प्रदेश |
| (ii) | स युक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और ं प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (दक्षिण परिक्षेत्र)। | दक्षिण परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
| (iii) | स युक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और ं प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (उत्तर परिक्षेत्र)। | उत्तर परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
| (iv) | स युक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और ं प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (केन्द्रीय परिक्षेत्र)। | केन्द्रीय परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
| (v) | समस्त राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त (प्रवर्तन और सहबद्ध कर (दक्षिण परिक्षेत्र)। | दक्षिण परिक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र |
| (vi) | समस्त राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त (प्रवर्तन और सहबद्ध कर (उत्तर परिक्षेत्र)। | उत्तर परिक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र |
| (vii) | समस्त राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त (प्रवर्तन और सहबद्ध कर (केन्द्रीय परिक्षेत्र)। | केन्द्रीय परिक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र |
| (viii) | समस्त राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)। | सम्बन्धित माल और सेवा कर वृत्तों के भीतर। |
| (ix) | समस्त राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/सहायक राज्य एवं आबकारी अधिकारी (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) | सम्बन्धित माल और सेवा कर वृत्तों के भीतर |
3. इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर निर्धारण अधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का पालन करने की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हैंः-
(i) दक्षिण परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।
(ii) उत्तर परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।2065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 (iii) केन्द्रीय परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।
(iv) दक्षिण परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (v) उत्तर परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (vi) केन्द्रीय परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (vii) अपने-अपने वृत्त के समस्त राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)।
(vii) अपने-अपने वृत्त के समस्त राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)।
4. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त धारा के अन्तर्गत आने वाले विषयों की जांच का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-
(i) दक्षिण परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।
(ii) उत्तर परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।
(iii) केन्द्रीय परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)।
(iv) दक्षिण परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (v) उत्तर परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (vi) केन्द्रीय परिक्षेत्र के राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त (प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर) (vii) अपने-अपने वृत्त के समस्त राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)।
(vii) अपने-अपने वृत्त के समस्त राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)।
5. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शित उनके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर अपील प्राधिकारी नियुक्त करते हैंः-
| क्रम संख्या | पदनाम | अधिकारिता |
| (i) | दक्षिण परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)। | दक्षिण परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
| (ii) | उत्तर परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)। | उत्तर परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
| (iii) | केन्द्रीय परिक्षेत्र के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा और प्रवर्तन तथा सहबद्ध कर)। | केन्द्रीय परिक्षेत्र में आने वाले जिले |
6. (1) उप-पैरा (2) के अध्यधीन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली आयुक्त की शक्तियों को मुख्यालय में तैनात राज्य कर आबकारी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त को प्रदत्त करते हैं और निर्देश करते हैं कि क्षेत्र का अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त उनके द्वारा परीक्षित मामलों में और इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उनके अधीन किसी निर्धारण प्राधिकारी या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) या राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त द्वारा किसी लम्बित कार्रवाई या उसके समक्ष निष्पादित या पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगाः
परन्तु राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त ग्रेड-I/ग्रेड-II मामलों में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उनके अधीन किसी निर्धारण प्राधिकारी या राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) द्वारा किसी लम्बित कार्रवाई उसके समक्ष निष्पादित या पारित आदेश के सम्बन्ध में उनके द्वारा परीक्षित की जाए।
(2) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य हेतु मुख्यालय में तैनात राज्य कर एवं आबकारी के अतिरिक्त आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ग्रेड-I/ग्रेड-II की शक्तियों और राज्य कर एवं आबकारी के संयुक्त आयुक्त की शक्तियाें का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी या राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) द्वारा इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर अधिनियम के अधीन किसी लम्बित कार्रवाई या उसके समक्ष निष्पादित या पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में शक्तियां प्रदत्त करेंगेः
(क) ''उत्तर परिक्षेत्र'' से, राज्य के कांगड़ा, चम्बा, राजस्व जिला नूरपुर, हमीरपुर, कुल्लू एवं (लाहौल क्षेत्र) जिले अभिप्रेत हैं।
(ख) ''केन्द्रीय परिक्षेत्र'' से, राज्य के मण्डी, राजस्व जिला बद्दी, बिलासपुर, ऊना जिले अभिप्रेत हैं। (ग) ''दक्षिणी परिक्षेत्र'' से, राज्य के शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर एवं (स्पीति क्षेत्र) जिले अभिप्रेत हैं।
7. इससे हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के अधीन, इस निमित्त जारी की गई समस्त पूववर्ती अधिसूचनाएं अतिष्ठित हो जाती हैं।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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2067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2025, dated
17-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th May, 2025
No. EXN-F(10)-5/2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) (hereinafter called the "said Act"), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh as Commissioner for carrying out the purpose of the said Act throughout the State.
(2) The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, is further pleased to appoint:—
(1) Addl. Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes/Revisional Authority) G-I/G-II, posted at the Headquarters in the office of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh;
(2) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (VAT and Allied Taxes) posted at the Headquarters in the office of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh;
(3) All Jt. Commissioners of State Taxes & Excise (Taxpayer Services & Enforcement & Allied Taxes) North Zone, South Zone and Central Zone;
(4) All Dy. Commissioners of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) North Zone, South Zone and Central Zone;
(5) Assistant Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) posted at the Headquarters in the office of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh;
(6) All Assistant Commissioners of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) posted in concerned Circles.
(7) State Taxes & Excise Officer/Assistant State Taxes & Excise Officer (GST/Allied Taxes) posted at the Headquarters in the office of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh;
(8) All State Taxes & Excise Officer/ Assistant State Taxes & Excise Officer (GST/Allied Taxes) posted in concerned Circles.
to assist the Commissioner in carrying out the purposes of the said Act, within their territorial jurisdiction specified below:—
| Sl. No. | Designation | Jurisdiction |
| (i) | Addl. Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes/Revisional Authority) G-I/G-II, Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (VAT and | Throughout Himachal Pradesh |
| Allied Taxes) Assistant Commissioner of State Taxes & Excise (Allied Taxes) and State Taxes & Excise Officer/ Assistant State Taxes & Excise Officer posted at the Headquarters in the office of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh. | ||
| (ii) | Jt. Commissioners of State Taxes & Excise (Taxpayer Services & Enforcement & Allied Taxes) (South Zone). | Districts falling in South Zone |
| (iii) | Jt. Commissioners of State Taxes & Excise (Taxpayer Services & Enforcement & Allied Taxes) (North Zone). | Districts falling in North Zone |
| (iv) | Jt. Commissioners of State Taxes & Excise (Taxpayer Services & Enforcement & Allied Taxes) (Central Zone). | Districts falling in Central Zone. |
| (v) | All Dy. Commissioners of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) (South Zone). | Districts falling in South Zone |
| (vi) | All Dy. Commissioners of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) (North Zone). | Districts falling in North Zone |
| (vii) | All Dy. Commissioners of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) (Central Zone). | Districts falling in Central Zone |
| (viii) | All Assistant Commissioners of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes). | Within respective GST Circles. |
| (ix) | All State Taxes & Excise Officer/ Assistant State Taxes & Excise Officer(GST/Allied Taxes). | Within respective GST Circles. |
3. The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the said Act, is further pleased to authorize the following officers to exercise the powers and to perform the duties/functions of the Assessing authority, within the meaning of clause (b) of section 2 of the said Act, within their respective jurisdiction as specified in para 2 of this notification:—
(i) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of South Zone.
(ii) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of North Zone.
(iii) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of Central Zone.
(iv) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of South Zone.
(v) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of North Zone.
(vi) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of Central Zone.
(vii) All Assistant Commissioners of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) of respective Circle.
2069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 (viii) All State Taxes & Excise Officer (GST/Allied Taxes) of respective Circle4. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 32 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorize the following officers to conduct the enquiry into the matter covered under the said section within their respective jurisdiction as specified in para 2 of this notification :—
(i) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of South Zone.
(ii) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of North Zone.
(iii) Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of Central Zone.
(iv) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of South Zone.
(v) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of North Zone.
(vi) Dy. Commissioner of State Taxes & Excise (Enforcement & Allied Taxes) of Central Zone.
(vii) All Assistant Commissioners of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) of respective Circle.
(viii) All State Taxes & Excise Officer (GST/Allied Taxes) of respective Circle.
5. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following officers as Appellate Authority for the purposes of the Act, ibid, within their respective jurisdiction mentioned against each:—
| Sl. No. | Designation | Jurisdiction |
| (i) | Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of South Zone. | Districts falling in South Zone |
| (ii) | Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of North Zone. | Districts falling in North Zone |
| (iii) | Jt. Commissioner of State Taxes & Excise (Taxpayer Services and Enforcement & Allied Taxes) of Central Zone. | Districts falling in Central Zone |
6. (1) Subject to sub-para (2), the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 46 of the said Act, is pleased to confer the powers of the Commissioner exercisable by him under sub-section (1) of the aforesaid section on the Additional/Joint Commissioner of State Taxes & Excise posted at the Headquarters and to direct2070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 that the Additional/Jt. Commissioner of the Zone shall exercise such powers in the cases examined by them and in relation to the proceedings pending before or disposed of or an order passed by any Assessing Authority or Assistant Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) or Dy. Commissioner of State Taxes & Excise under him within the jurisdiction as specified in para 2 of this notification:
Provided that the Additional Commissioner of State Taxes & Excise Gr-1/Gr-II shall exercise such powers in the cases as may be examined by him in relation to the proceedings pending before or disposed of or an order passed by as Assessing Authority or Assistant Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) within the jurisdiction as specified in para 2 of this notification.
(2) The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 46 of the said Act, is pleased to confer the powers of the Commissioner exercisable by him under sub-section (1) of the aforesaid section, on the Additional Commissioner of State Taxes & Excise Gr-1/Gr-II, Himachal Pradesh posted at the headquarters for the whole State of Himachal Pradesh and in relation to any proceedings pending or disposed of or any order passed by any officer exercising the powers of Jt. Commissioner of State Taxes & Excise or Assessing Authority or Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise (GST/Allied Taxes) under the Act, within the jurisdiction as specified in para 2 of this notification.
Explanation.—In this notification.
(a) "North Zone" means Kangra, Chamba, Revenue District Nurpur, Hamirpur, Kullu & (Lahaul area) districts of the State.
(b) "Central Zone" means Mandi, Revenue district Baddi, Bilaspur, Una, districts of the State.
(c) "South Zone" means Shimla, Solan, Sirmaur, Kinnaur & (Spiti area), districts of the State.
7. This supersedes all the previous notification issued, in this behalf, under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).
By order,
Sd/- Pr. Secretary (ST&E).
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 50/25/TEH
प्रार्थी जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरड़ू राम, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बाग, पटवार वृा गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में मेघराज नाम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरड़ू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेघ राज की बजाये मेघ राज उपनाम जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरड़ू पुत्र नौधा, निवासी महाल बाग, पटवार वृत्त गगल खास में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 55/25/TEH
प्रार्थी देश राज पुत्र वुधू राम पुत्र नीरू, निवासी महाल वैदी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके दादा का नाम महाल मकड़ेली, पटवार वृत्त भड़यारा में परमा व महाल वैदी पटवार वृत्त वैदी में नीरू, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम परमा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नीरू की बजाये परमा उपनाम नीरू, महाल मकड़ेली व वैदी में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 2072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 52/25/TEH
प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र वीर सिंह पुत्र परमा नंद, निवासी गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम व दादा का नाम महाल गगल खास, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में वीरू पुत्र परमा दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम वीर सिंह पुत्र परमा नन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम वीरू पुत्र परमा की बजाये वीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र परमा उर्फ परम नन्द पुत्र शिवदयाल, निवासी महाल, गगल खास पटवार वृत्त गगल में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 01-05-2025 30-05-2025 24/2025
प्रार्थी रविन्दर कुमार पुत्र केसर सिंह, निवासी कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी रविन्दर कुमार पुत्र केसर सिंह, निवासी कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी दादी श्रीमती विन्दो देवी पत्नी पठानू राम की मृत्यु दिनांक 17-04-1999 को हुई थी, लेकिन उक्त मृत्युु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत नंदेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-05-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 26-04-2025 30-05-2025 25/2025
प्रार्थिया श्रीमती संमगला देवी पत्नी अशोक कुमार, निवासी बार्ड नं0 3, गांव व डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती संमगला देवी पत्नी अशोक कुमार, निवासी बार्ड नं0 3, गांव व डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि श्रीमती फूंला देवी पत्नी किहरू की मृत्यु दिनांक 11-04-1994 को हुई थी, लेकिन उक्त मृत्युु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत नंदेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। 2074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-05-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 23-04-2025 23-05-2025 26/25/TEH
प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल नागन, मौजा इच्छी, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रकाश चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र किशोरी लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द की बजाये ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द पुत्र किशोरी लाल, महाल नागन, पटवार वृत्त गगल खास में दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 51/25/TEH
प्रार्थी वचित्र सिंह पुत्र दूलो राम पुत्र पालू, निवासी महाल तियारा खास तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल तियारा ढुगियारी व महाल पट्टी, पटवार वृत्त तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दूलो दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम दूलो राम पुत्र पालू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दूलो की बजाये दूलो राम पुत्र पालू, निवासी महाल तियारा ढुगियारी व पट्टी, पटवार वृत्त तियारा में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 49/25/TEH
प्रार्थी जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरड़ू राम, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। 2076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल वल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में मेघराज दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरडू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेघ राज की बजाये मेघ राज उपनाम जोगिन्द्र कुमार पुत्र वरड़ू पुत्र नौधा, निवासी महाल बल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 48/25/TEH
प्रार्थी देश राज पुत्र जानकी दास पुत्र सुन्दर, निवासी गांव वल्ला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल वल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम जौंकी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम जानकी दास पुत्र सुन्दर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जौंकी की बजाये जौंकी उपनाम जानकी दास पुत्र सुन्दर, निवासी महाल वल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-02-2025 23-05-2025 28/25/TEH
प्रार्थी अनोख राज सैणी पुत्र जगदीश चन्द, निवासी महाल कोटकवाला, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल जमानावाद, पटवार वृत्त जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में अनोख राज दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अनोख राज सैणी पुत्र जगदीश चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अनोख राज की बजाये अनोख राज सैणी पुत्र जगदीश चन्द, महाल जमानावाद, पटवार वृत्त जमानावाद में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 56/25/TEH
प्रार्थी प्रताप चन्द पुत्र हंस राज उपनाम हौंसू पुत्र दिवाना, निवासी गांव ताहलपुरा, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। 2078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल ताहलपुरा, पटवार वृत्त उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में अजय कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम प्रताप चन्द पुत्र हौंसू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार की बजाये अजय कुमार उपनाम प्रताप चन्द पुत्र हौंसू, महाल ताहलपुरा पटवार वृत्त उजैन में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 23-04-2025 23-05-2025 21/25/TEH
प्रार्थी हेम राज राणा पुत्र वख्शी राम राणा, निवासी महाल गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल गांहिया खास व वड़ी वही, पटवार वृत्त गांहलिया खास, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में खेम राज दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम हेम राज राणा पुत्र वख्शी राम राणा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम खेम राज की बजाये खेम राज उपनाम हेम राज राणा पुत्र वख्शी राम राणा, निवासी महाल गांहलिया व वड़ी वही, पटवार वृत्त गांहलिया में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 21-04-2025 22-05-2025 21/2025
प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी उपनाम कैलांशा देवी पुत्री गोरखू राम, निवासी गांव ढुगियारी, डाकघर गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी उपनाम कैलांशा देवी पुत्री गोरखू राम, निवासी गांव ढुगियारी, डाकघर गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता श्रीमती दानो देवी पत्नी गोरखू राम की मृत्यु दिनांक 23-01-2002 को हुई थी, लेकिन उक्त मृत्युु तारीख पंचायत ढुगियारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-05-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 22/2025
प्रार्थी अजय कुमार पुत्र प्रशोतम लाल, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे। 2080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी अजय कुमार पुत्र प्रशोतम लाल, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पत्नी श्रीमती मधुवाला की मृत्यु दिनांक 13-05-2018 को हुई थी, लेकिन उक्त मृत्युु तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-05-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 23/2025
प्रार्थी करतार सिंह पुत्र गुरिया, निवासी वार्ड नं0 5, गांव व डाकघर भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी करतार सिंह पुत्र गुरिया, निवासी वार्ड नं0 5, गांव व डाकघर भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता गुरिया पुत्र थाना की मृत्यु दिनांक 10-04-1975 को हुई थी, लेकिन उक्त मृत्युु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़यारा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण े बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-05-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।2081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 24/तह/2024
तारीख पेशी : 23-05-2025 1. श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह, गांव वेहडू, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह, गांव व डाकघर द्रमण, तहसील . . प्रार्थिया। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह, गांव वेहडू, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह, गांव व डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी शादी दिनांक 27-02-1975 कोे हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुई है व तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत द्रमण में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती सरोज कुमार की शादी को 27-12-1975 दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-05-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उपरोक्त शादी को पंजी—त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत द्रमण को जारी कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 47/तह0/2025 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23-05-2025 गायत्री देवी पुत्री श्री वंशी लाल, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता ग्राम पंचायत संघोल
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
गायत्री देवी पुत्री श्री वंशी लाल, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फिया ब्यान पेश कर प्रार्थना व आवेदन किया है कि मेरे पिता वंशी लाल पुत्र निहाला राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 18-10-1987 कोे गांव टिकरू, डाकघर संघोल, ग्राम पंचायत संघोल, तहसील जयसिंहपुर में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत संघोल के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पिता वंशी लाल पुत्र निहाला राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत संघोल को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त गायत्री देवी पुत्री श्री वंशी लाल, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के पिता वंशी लाल पुत्र निहाला राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि 18-10-1987 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-05-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत संघोल को जारी कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-04-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-05-2025 मुकद्दमा नं0 : 55/NT/2025
बेबी देवी पुत्री मोती राम, निवासी वार्ड नम्बर 13, टाण्डा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम2083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
बेबी देवी पुत्री मोती राम, निवासी वार्ड नम्बर 13, टाण्डा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव टाण्डा, तहसील पालमपुर में दिनांक 14-02-1978 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत टाण्डा हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 09-05-2025 मुकद्दमा नं0 : 53/NT/2025
अशवनी कुमार पुत्र ठैंचू राम, निवासी गांव व डाकघर कमलेहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अशवनी कुमार पुत्र ठैंचू राम, निवासी गांव व डाकघर कमलेहड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव व डाकघर कमलेहड, तहसील पालमपुर में दिनांक 06-11-1979 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत नैन के अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत नैन को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 27-05-2025 प्रीतम चन्द पुत्र झौफी राम, निवासी भाडल देवी, डाकघर भवारना, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा। प्रीतम चन्द पुत्र झौफी राम, निवासी भाडल देवी, डाकघर भवारना, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अपने बेटे का विकलांगता प्रमाण-पत्र, निर्वाचन प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम ंपचायत मनसिम्बल से जारी प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी के बेटे का जन्म दिनांक 07-08-1986 को गांव भाडल देवी में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत मनसिम्बल के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे लक्की कुमार के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मनसिम्बल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी के बेटे लक्की कुमार के पुत्र प्रीतम दिनांक 07-08-1986 के आदेश ग्राम पंचायत मनसिम्बल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 28-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 04-06-2025 सिमरो देवी पुत्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर बोदा, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।2085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 प्रार्थिया सिमरो देवी पुत्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर बोदा, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 02-03-1966 को गांव व डाकघर बोदा में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत बोदा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बोदा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया के जन्म दिनांक 02-03-1966 के आदेश ग्राम पंचायत बोदा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 28-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 06/2025
तारीख पेशी : 20-05-2025 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दुर्गा सिंह, वासी गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत . . प्रार्थिया। थुरल कांवा सुंआ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दुर्गा सिंह, वासी गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुंआ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-03-1954 को गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुंआ, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत थुरल कांना सुंआ को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 16-03-1954 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-06-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सुनीता कुमार पुत्री श्री दुर्गा सिंह, वासी गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुंआ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत 2086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुंआ को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07-05-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 18/24
तारीख पेशी : 24-05-2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम
1. अनिल कुमार पुत्र, 2. शारदा देवी विधवा —ष्ण कुमार, वासी महाल समेली, तहसील हरिपुर, . .प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
1. रतनी देवी पुत्री संत राम, 2. सुरजीत सिंह, 3. कमल सिंह, 4. दलजीत सिंह पुत्रान, 5. सकन्दरा देवी, 6. भजना देवी पुत्रियां, 7. धनी देवी विधवा मान सिंह, 8. कुलदीप सिंह पुत्र 9. राजकुमारी विधवा दिलबाग ंिसंह, 10. सुभाष चन्द, 11. करतार सिंह पुत्रान जगदीश, 12. संदीप सिंह, 13. संजीव कुमार, 14. परमिन्दर पठानिया, 15. मनिंदर पठानिया पुत्रान करतार सिंह, 16. कुलवंत सिंह, 17. कुलदेव सिंह, 18. कर्ण सिंह पुत्रान प्रभात सिंह, 19. —ष्णा देवी पुत्री लुदर, 20. होशयार सिंह पुत्र 21. ज्ञानो देवी विधवा कश्मीर सिंह, 22. दिनेश कुमार पुत्र —ष्ण कुमार, 23. बलदेव पुत्र चेत राम, 24. बलबीर सिंह, 25. बलजीत सिंह, 26. दिनेश कुमार पुत्रान नरिन्दर कुमार, 27. शारदा देवी पत्नी रविन्दर सिंह, 28. वशेषर सिंह पुत्र चन्दू राम, 29. शमशेर सिंह, 30. अजय सिंह पुत्रान, 31. नरीता देवी पुत्री, 32. ओम प्यार, विधवा औंकार सिंह, 33. मनजीत सिंह पुत्र, 34. वन्दना देवी पुत्री, 35. मन्जू देवी विधव —ष्ण कुमार, 36. देवी सिंह, 37. महिन्दर सिंह, 38. भूपेन्द्र सिंह, 39. अंगे्रज सिंह पुत्रान, 40. कमला देवी विधवा कुलभूषण सिंह, 41. स्वरूप सिंह, 42. सुमिन्दर सिंह पुत्रान, 43. सत्या देवी विधवाव जगदीश सिंह, 44. कर्म सिंह पुत्र टेक सिंह, 45. शिव शील सिंह पुत्र लेहणा सिंह, 46. जगमोहन सिंह पुत्र रूप सिंह, 47. राकेश कुमार, 48. सुरेश कुमार पुत्रान रतन चन्द, 49. शान्ति प्रकाश उर्फ प्रकाश चंद पुत्र श्यामा, 50. अमृती देवी विधवा भोलू, 51. राजेश कुमार पुत्र, 52. रीता देवी पुत्री, 53. वीना देवी विधवा चरण दास, 54. साहब राम, 55. ओम प्रकाश, 56. देश राज पुत्रान जगीसा, 57. औंकार सिंह, 58. दिनेश कुमार, 59. मेघ राज पुत्रान, 60. प्रमिला देवी, 61. सुदेश कुमारी पुत्रियां, 62. सत्या देवी विधवा तारा चन्द, 63. रणजीत सिंह, 64. अजीत कुमार पुत्रान, 65. गीता देवी पुत्री मुन्शी राम, 66. ललिता देवी, 67. वीना देवी पुत्रियां, 68. कौशल्या देवी विधवा मुन्शी राम, 69. वृज लाल पुत्र किशनू, 70. कमला देवी पत्नी सुलिन्द्र सिंह, 71. मोनिका पत्नी सुरेश चन्द, 72. गोरखू पुत्र पाली राम, 73. प्रकाश चन्द, 74. प्रीतम चन्द पुत्रान चूहड़ू, 75. बलबीर कुमार, 76. सुरजीत कुमार पुत्रान चूहडू, समस्त वासीगण, महाल कल्लर, तहसील . .प्रत्यार्थीगण। हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
विषय.--भूमि तकसीम खाता नम्बर 74, खतौनी नं0 186, ता 200, खसरा कित्ता 41, रकबा 01-86-51 है0 स्थित महाल कल्लर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2021-22.
2087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947समन बनाम :
प्रत्यार्थी नं0 1 ता 28 व 32 ता 76
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रत्यार्थीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। अतः अब इस अख्वारी इश्तहार द्वारा प्रत्यार्थीगण नं0 1, 2 उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 16/24
तारीख पेशी : 24-05-2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम
1. अनिल कुमार पुत्र, 2. शारदा देवी विधवा —ष्ण कुमार, वासी महाल समेली, तहसील हरिपुर, . .प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
1. होशियार सिंह पुत्र, 2. ज्ञानो देवी विधवा कश्मीर सिंह, 3. दिनेश कुमार पुत्र —ष्ण कुमार, 4. बलदेव सिंह पुत्र चेत राम, 5. बलबीर सिंह, 6. बलजीत सिंह, 7. दिनेश कुमार पुत्रान नरिन्दर कुमार, 8. शारदा देवी पत्नी रविन्दर सिंह, 9. दीपक सिंह पुत्र, 10. रितु काशल, 11. रंजना पुत्रियां, 12. सिमला देवी विधवा, 13. करतार सिंह, 14. तेज प्रताप सिंह, 15. पूर्ण चंद पुत्रान वसावा, 16. जगमोहन सिंह पुत्र रूप सिंह, 17. रणजीत सिंह, 18. अजीत सिंह पुत्रान मुन्शी राम, 19. रक्षा देव पत्नी नरेन्द्र कुमार, समस्त वासीगण, महाल . .प्रत्यार्थीगण। कल्लर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
विषय.--भूमि तकसीम खाता नम्बर 10, खतौनी नं0 33 ता 39, खसरा कित्ता 48, रकबा 01-70-65 है0 स्थित महाल कल्लर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2021-22.
समन बनाम :
प्रत्यार्थी नं0 1 ता 19
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रत्यार्थीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। अतः अब इस अख्वारी इश्तहार द्वारा प्रत्यार्थीगण नं0 1, 2 उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 2088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 17/24
तारीख पेशी : 24-05-2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम
1. अनिल कुमार पुत्र, 2. शारदा देवी विधवा —ष्ण कुमार, वासी महाल समेली, तहसील हरिपुर, . .प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
1. दिनेश कुमार पुत्र —ष्ण कुमार, 2. बलदेव सिंह पुत्र चेत राम . .प्रत्यार्थीगण। समस्त वासीगण महाल समेली, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
विषय.--भूमि तकसीम खाता नम्बर 41, खतौनी नं0 43, खसरा नं0 74, 89 रकबा 0-05-36 है0 स्थित महाल समेली, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2019-20.
समन बनाम :
प्रत्यार्थी नं0 1, 2
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रत्यार्थीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। अतः अब इस अख्वारी इश्तहार द्वारा प्रत्यार्थीगण नं0 1, 2 उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 15/24
तारीख पेशी : 24-05-2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम2089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 1. अनिल कुमार पुत्र, 2. शारदा देवी विधवा —ष्ण कुमार, वासी महाल समेली, तहसील हरिपुर, . .प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
1. —ष्णा देवी पुत्री लुदर, 2. होशियार सिंह पुत्र, 3. ज्ञानो देवी विधवा कश्मीर सिंह, 4. दिनेश कुमार पुत्र —ष्ण कुमार, 5. बलदेव सिंह पुत्र चेत राम, 6. बलबीर सिंह, 7. बलजीत सिंह, 8. दिनेश कुमार पुत्रान नरिन्दर कुमार, 9. शारदा देवी पत्नी रविन्दर सिंह, 10. दीपक सिंह पुत्र, 11. रितु काशल, 12. रंजना पुत्रियां, 13. सिमला देवी विधवा, 14. करतार सिंह, 15. तेज प्रताप सिंह, 16. पूर्ण चंद पुत्रान वसावा, 17. जगमोहन सिंह पुत्र रूप सिंह, समस्त वासीगण महाल कल्लर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--भूमि तकसीम खाता नम्बर 9, खतौनी नं0 26 ता 32, खसरा कित्ता 16 रकबा 0-09-72 है0 स्थित महाल कल्लर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2021-22.
समन बनाम :
प्रत्यार्थी नं0 1 ता 17
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रत्यार्थीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। अतः अब इस अख्वारी इश्तहार द्वारा प्रत्यार्थीगण नं0 1, 2 उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 23-04-2025 23-05-2025 54/25/TEH
प्रार्थी सुरजीत सिंह पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी गांव व डा0 सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। 2090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल पैहग, पटवार वृत्त, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में अजीत सिंह दर्ज ह,ै जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुरजीत सिंह पुत्र प्रशोतम चन्द दर्ज ह,ै जो कि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महाल पैहग, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर में अजीत सिंह की बजाए सुरजीत सिंह पुत्र प्रशोतम चन्द दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 57/25/TEH
प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री जगरूप सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा0 जमानावाद कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल जमानावाद, पटवार वृत्त जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में उसके ससुर का नाम निधू दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के ससूर का नाम प्रेम सिंह दर्ज है, जो कि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के ससूर का नाम निधू की बजाए निधू उपनाम प्रेम सिंह पुत्र वरडू, महाल जमानावाद, पटवार वृत्त जमानावाद दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।2091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आज दिनांक 02-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-04-2025 22-05-2025 53/25/TEH
प्रार्थी जगदीश चन्द पुत्र राम सरन, निवासी गांव व डा0 सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल सौहड़ा व पैहग, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में जगू व जगो दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जगदीश चन्द पुत्र राम सरन दर्ज है, जो कि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महाल सौहड़ा में जगो व महाल पैहग में जगू की बजाए जगदीश चन्द पुत्र राम सरन, महाल सौहड़ा व पैहग पटवार वृत्त अवदुल्लापुर में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्रीमती नुसरत बानो पुत्री श्री जीशान अहमद, निवासी मोहल्ला रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
प्रार्थिया श्रीमती नुसरत बानो पुत्री श्री जीशान अहमद, निवासी मोहल्ला रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-313, दिनांक 08-04-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, वार्ड मेम्बर की रिपोर्ट, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 20-12-1989 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगरपालिका में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती नुसरत बानो पुत्री श्री जीशान अहमद, निवासी मोहल्ला रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 20-12-1989 नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे
आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री सिंघहरी लाल अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 388/08, छोटा चौंक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री सिंघहरी लाल अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 388/08, छोटा चौंक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-136, दिनांक 03-04-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, हिमाचली प्रमाण-पत्र, प्रति राशन कार्ड आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनकी पुत्री नेहा अग्रवाल (श्री अनिल अग्रवाल एवं श्रीमती सन्तोष अग्रवाल) की जन्म तिथि 29-08-1991 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगर परिषद् नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी पुत्री नेहा2093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 अग्रवाल की जन्म तिथि नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री सिंघहरी लाल अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 388/08, छोटा चौंक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की पुत्री नेहा अग्रवाल (श्री अनिल अग्रवाल एवं श्रीमती सन्तोष अग्रवाल) की जन्म तिथि 29-08-1991 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 24-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री जगमाल सिंह राणा पुत्र श्री नर सिंह राणा, निवासी गांव कौन्थरो, ग्राम पंचायत देवनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री जगमाल सिंह राणा पुत्र श्री नर सिंह राणा, निवासी गांव कौन्थरो, ग्राम पंचायत देवनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-1229, दिनांक 25-04-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, रिपोर्ट कार्यालय ग्राम पंचायत देवनी, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनकी माता श्रीमती अमृत देवी पत्नी श्री नर सिंह राणा की मृत्यु तिथि 20-02-1993 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत देवनी में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री जगमाल सिंह राणा पुत्र श्री नर सिंह राणा, निवासी गांव कौन्थरो, ग्राम पंचायत देवनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की माता श्रीमती अमृत देवी पत्नी श्री नर सिंह राणा की मृत्यु तिथि 20-02-1993 ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। 2094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आज दिनांक 01-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री धर्मपाल पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी गांव झमीरीयां, डाकघर सैनवाला, ग्राम पंचायत सलानी कटोला, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री धर्मपाल पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी गांव झमीरीयां, डाकघर सैनवाला, ग्राम पंचायत सलानी कटोला, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-135, दिनांक 03-04-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1974 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत सलानी कोटला में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सलानी कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री धर्मपाल पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी गांव झमीरीयां, डाकघर सैनवाला, ग्राम पंचायत सलानी कटोला, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) जन्म तिथि 01-01-1974 ग्राम पंचायत सलानी कटोला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री विधी चन्द पुत्र नैन सिंह, निवासी ग्राम झबाडी, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम झबाडी, डाकघर कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विधी चन्द पुत्र नैन सिंह, निवासी ग्राम झबाडी, डाकघर कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-320, दिनांक 08-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री साक्षी शर्मा की जन्म तिथि 19-05-2009 को ग्राम पंचायत अजरोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री विधी चन्द पुत्र नैन सिंह, निवासी ग्राम झबाडी, डाकघर कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली की पुत्री साक्षी शर्मा की जन्म तिथि 19-05-2009 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में साक्षी शर्मा पुत्री विधी चन्द की जन्म तिथि 19-05-2009 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्रीमती लुम्बी देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम डाहर, ग्राम पंचायत डाहर, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम 2096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आम जनता निवासी ग्राम डाहर, ग्राम पंचायत डाहर, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती लुम्बी देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम डाहर, ग्राम पंचायत डाहर, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-665, दिनांक 10-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 15-06-1964 को ग्राम पंचायत डाहर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती लुम्बी देवी पुत्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम डाहर, ग्राम पंचायत डाहर की जन्म तिथि 15-06-1964 को ग्राम पंचायत डाहर, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में श्रीमती लुम्बी देवी पुत्री मेहर सिंह की जन्म तिथि 15-06-1964 को ग्राम पंचायत डाहर, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री मोहन सिंह पुत्र जोती राम, निवासी ग्राम कलोग, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम कलोग, डाकघर नैनीधार, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मोहन सिंह पुत्र जोती राम, निवासी ग्राम कलोग, डाकघर नैनीधार, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-147, दिनांक 03-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 05-07-1999 को ग्राम पंचायत नैनीधार के जन्म एवं मृत्यु2097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मोहन सिंह पुत्र जोती राम, निवासी ग्राम कलोग, डाकघर नैनीधार, ग्राम पंचायत नैनीधार की जन्म तिथि 05-07-1999 को ग्राम पंचायत नैनीधार, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने के सूरत में श्री मोहन सिंह पुत्र जोती राम की जन्म तिथि दिनांक 05-07-1999 को ग्राम पंचायत नैनीधार, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री अमित पुत्र केदार सिंह, निवासी ग्राम खुरयारी, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम खुरयारी, डाकघर नैनीधार, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अमित पुत्र केदार सिंह, निवासी ग्राम खुरयारी, डाकघर नैनीधार, ग्राम पंचायत नैनीधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-318, दिनांक 08-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 27-02-1995 को ग्राम पंचायत नैनीधार के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री अमित पुत्र केदार सिंह, निवासी ग्राम खुरयारी, डाकघर नैनीधार ग्राम पंचायत नैनीधार की जन्म तिथि 27-02-1995 को ग्राम पंचायत नैनीधार, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक 2098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में श्री अमित पुत्र केदार सिंह की जन्म तिथि 27-02-1995 को ग्राम पंचायत नैनीधार, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्रीमती रत्तो देवी पुत्री श्री चान्दनू, निवासी ग्राम पनोग, ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम पनोग, डाकघर पनोग, ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रत्तो देवी पुत्री श्री चान्दनू, निवासी ग्राम पनोग, डा0 पनोग, ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-13897, दिनांक 27-03-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 03-05-1965 को ग्राम पंचायत पनोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती रत्तो देवी पुत्री श्री चान्दनू, निवासी ग्राम पनोग, ग्राम पंचायत पनोग की जन्म तिथि 03-05-1965 को ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में श्रीमती रत्तो देवी पुत्री चान्दनू की जन्म तिथि 03-05-1965 को ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख मे दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, ग्राम पंचायत शंखोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-327, दिनांक 08-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 22-05-1984 को ग्राम पंचायत शंखोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली की जन्म तिथि 22-05-1984 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने के सूरत में श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह की जन्म तिथि 22-05-1984 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम 2100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 आम जनता निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, ग्राम पंचायत शंखोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-325, दिनांक 08-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री सोनाक्षी की जन्म तिथि 15-03-2011 को ग्राम पंचायत शंखोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली के पुत्री सोनाक्षी की जन्म तिथि 15-03-2011 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने के सूरत में सोनाक्षी पुत्री श्री चमेल सिंह की जन्म तिथि 15-03-2011 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, ग्राम पंचायत शंखोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-324, दिनांक 21-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री सुर्यांशी की जन्म तिथि 22-10-2015 को ग्राम पंचायत शंखोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि2101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली की पुत्री सुर्यांशी की जन्म तिथि 22-10-2015 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने के सूरत में सुर्यांशी पुत्री श्री चमेल सिंह की जन्म तिथि 22-10-2015 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, ग्राम पंचायत शंखोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली, डाकघर खडकांह, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-326, दिनांक 08-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र दिव्यांश की जन्म तिथि 10-11-2012 को ग्राम पंचायत शंखोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चमेल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम शंखोली के पुत्र दिव्यांश की जन्म तिथि 10-11-2012 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 02-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने के सूरत में दिव्यांश पुत्र श्री चमेल सिंह की जन्म तिथि 10-11-2012 2102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 को ग्राम पंचायत शंखोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्रीमती अत्तरो देवी पुत्री काहन सिंह, निवासी टौंरू, डाकघर डाण्डाआंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती अत्तरो देवी पुत्री काहन सिंह, निवासी टौंरू, डाकघर डाण्डाआंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-7096, दिनांक 15-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 06-04-1974 है, व अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत टौंरू डाण्डाआंज के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती अत्तरो देवी पुत्री काहन सिंह, निवासी टौंरू, डाकघर डाण्डाआंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक ............................ को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्री Kunchok Sangpo s/o Sh. Sonam Tsering, निवासी TCIS Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री Kunchok Sangpo s/o Sh. Sonam Tsering, निवासी TCIS Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-315, दिनांक 08-04-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1981 है, व अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Kunchok Sangpo s/o Sh. Sonam Tsering, निवासी TCIS Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-06-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
दायर तिथि : 25-04-2025 श्रीमती नीमा रानी पत्नी रतन लाल, निवासी राजपुर, डाकघर राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
2104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती नीमा रानी पत्नी रतन लाल, निवासी राजपुर, डाकघर राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-1228, दिनांक 25-04-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी बेटी जिसका नाम प्रिती है की जन्म तिथि 24-07-2015 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत राजपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रिती पुत्री रतन लाल, निवासी राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक .....................को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्रीमती सन्तोश कुमारी पुत्री रामचन्द, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती सन्तोश कुमारी पुत्री रामचन्द, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-13884, दिनांक 27-03-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1967 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत निहालगढ़ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।2105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सन्तोश कुमारी पुत्री रामचन्द, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री जगमोहन पुत्र श्री भगत राम, निवासी बान्दल, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगमोहन पुत्र श्री भगत राम, निवासी बान्दल, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 02-01-2010 है और उसे ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-06-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर शबनम की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दिये जावेंगे। आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री रोहित पुत्र श्री जगतराम, निवासी भोग भटेवड़ी, डाकघर चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947 बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रोहित पुत्र श्री जगतराम, निवासी भोग भटेवड़ी, डाकघर चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 23-12-2021 है और उसे ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 05-06-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर हिमांशु चौहान की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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CORRECTION OF NAME
I, Suresh Kumar s/o Sh. Telu Ram, r/o Village Sirha, P.O. Binola, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son his name & DOB wrongly entered as Manish Kumar & 25-03-2013. Whereas his correct name is Munish Kumar & his correct DOB is 26-03-2013. Please note.
SURESH KUMAR
s/o Sh. Telu Ram,
r/o Village Sirha, P.O. Binola,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Jitender s/o Sh. Baldev Singh, r/o near Shivani International Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declares to correct my name from Jatinder Kumar to Jitender in my Aadhar Card. All note.
JITENDER
s/o Sh. Baldev Singh,
r/o near Shivani International Bhagsunag,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
2107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947CORRECTION OF NAME
I, Santosh Kumari (43 years) w/o Sh. Rashpal Singh, r/o Village Bhaniar, P.O. Sehwan, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) declare that my son's name wrongly entered in his Aadhar Card as Draub Koundal. Whereas his correct name is Dhruv Choudhary. Both the names are one and same person. All note.
SANTOSH KUMARI
w/o Sh. Rashpal Singh,
r/o Village Bhaniar, P.O. Sehwan,
Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Bandana Devi w/o Sh. Tarun d/o Narayan Dass, r/o Village Manjhiari, P.O. Bhiyunkhari, Tehsil Ram Shahar, District Solan (H.P.) have changed my name from Bandana Devi to Vandana Devi.
BANDANA DEVI
w/o Sh. Tarun
d/o Narayan Dass,
r/o Village Manjhiari, P.O. Bhiyunkhari,
Tehsil Ram Shahar, District Solan (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, No. 084615H Ex. CPO (Navy) Satish Kumar (76) s/o Sh. Kanth, r/o V.P.O. Marhoon, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 092, declare that in my service record the name of my wife is wrongly entered as Vijay Laxmi Nag Instead of Vijay Kumari. The correct name of my wife is Vijay Kumari. All concerned note.
SATISH KUMAR
s/o Sh. Kanth,
r/o V.P.O. Marhoon,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Surender Rana s/o Laxman, r/o Village Gazed, P.O. Toli, Tehsil Ram Shahar, District Solan (H.P.) have changed my name from Surender Rana to Surinder.
SURENDER RANA
s/o Laxman,
r/o Village Gazed, P.O. Toli,
Tehsil Ram Shahar, District Solan (H.P.).
2108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2025/31 वैशाख, 1947नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।