राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th May, 2025
No. REV-B-A(03)/28/2024.—Whereas the draft Notification of format of Jamabandi for maintaining the Record of Rights were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 39-राजपत्र/2025-23-05-2025 (2139) 2140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 31st January, 2025 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby vide Notification No. REV-B-A(03)/28/2024 dated 31-01-2025 as required under section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;
And whereas objections/suggestions received in this behalf during this stipulated period have been considered.
Now, therefore in exercise of powers conferred by Clause (b) of section 47 of the H.P. Land Revenue Act, 1954, (in short as Act) the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of H.P. notify the format of Jamabandi for maintaining the Record of Rights as follows:—
Jamabandi Format (English)
| Revenue Village (Hadbast No. and LGD Code) | Patwar Circle | Kanungo Circle | Tehsil / Sub-Tehsil | District | Himachal Pradesh | Area Unit | Jamabandi Year | NaN |
| Land Classification wise rate of Land Revenue Per Unit and Total Land Revenue of the Revenue Village. | NaN | |||||||
| Khata No. Details of Land Revenue and cess applicable on the Khata Name of the Nambardar and Patti | Khatauni No. and Details of Rent to be Paid by the Tenant | Full Detail of the Owner | Full Detail of the Cultivator/ Occupant | Source of Irrigation | Khasra No. (with ULPIN) | Area of land and its classification | NaN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN | |
| NaN | ||||||||
| Remarks | NaN | |||||||
| राजस्व गांव (हदबस्त नम्बर तथा एल0जी0डी0 कोड) | पटवार वृत्त | कानूनगो व ृ त्त | तहसील/ उप-तहसील | जिला | हिमाचल प्रदेश | क्ष ेत्रफल ईकाई | जमाबन्दी वर्ष | NaN |
| राजस्व गांव का कु ल मामला तथा भूमि की किस्मवार प्रति ईकाई भू-राजस्व दर | NaN | |||||||
| खाता नम्बर खाता पर लगने वाले कु ल भू- राजस्व एवं स्वाई का विवरण नम्बरदार का नाम व पत्ति | खतौनी नम्बर तथा मुजारे द्वारा अदा किये जाने वाले लगान का विवरण | मालिक का प ूर्ण विवरण | काश्तकार/ कब्जाधारक का पूर्ण विवरण | सिचाई का साधन | खसरा नम्बर (यु0एल0पी0आई0एन0 सहित) | भूमि का क्ष ेत्रफल व किस्म | NaN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN | |
| NaN | ||||||||
| टिप्पणी (कै फियत) | NaN |
By order,
Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Additional Chief Secretary (Revenue).
______________
MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st May, 2025
Comp. No.: 271599 File No.: HFW-B-B01/11/2025.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Department of Nephrology, Neurology and Gastroenterology at Dr. RKGMC, Hamirpur alongwith creation and filling up of the following posts in the concerned departments in the public interest with immediate effect :—
| Sl. No. | Name of Department | No of posts of Professor | No of posts of Associate Professor | No of posts of Assistant Professor |
| 1. | Nephrology | 01 | 01 | 01 |
| 2. | Neurology | 01 | 01 | 01 |
| 3. | Gastroenterology | 01 | 01 | 01 |
The respective faculty posts shall be filled up strictly in accordance with the provisions of the R&P Rules.
2142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide its UO No. 56266566-Fin-F/2025 dated 05-05-2025 and U.O. Comp. No. 2452079-Fin-Fb001/12/2021 dated 05-05-2025.
By order,
Sd/- Secretary (Health).
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 11th April, 2025
No. GAD-C(F)10-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet-sub-Committee on claims of court(s) compensation comprising of following :—
1. Sh. Jagat Singh Negi,
Chairman
Hon'ble Revenue Minister.
Member
2. Sh. Anirudh Singh,
Hon'ble RD & PR Minister.
Member
3. Sh. Vikramaditya Singh, Hon'ble PWD Minister.
4. Secretary (PWD)
Member-Secretary
By order,
Chief Secretary.
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सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रिमण्डल)
अधिसूचना
शिमला-171 002, 15 मई, 2025
स्ांख्याः जी.ए.डी.-सी-ए(3)2/2019-पार्ट-I.-- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी.ए. डी.-सी-ए(3)2/2019, तारीख 10 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--2143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) (छठवाँ संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
2. अनुसूची-'आ' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 की अनुसूची-'आ' में ''कार्मिक विभाग'' शीर्षक के उप-शीर्षक ''(क) नियुक्ति'' के अन्तर्गत मद संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या रखी जाएगी, अर्थात्ः--
''16. भर्ती निदेशालय, हिमाचल प्रदेश-से सम्बद्ध समस्त विषय।''
आदेश द्वारा, सचिव (सामान्य प्रशासन)।
__________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C-A(3)2/2019-Part-I,
dated 15-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 15th May, 2025
No. GAD-C-A(3)2/2019-Part-I.—In exercise of the powers conferred by Clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021, notified vide Notification No.GAD-C-A(3)2/2019, dated 10th December, 2021 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, dated 13th December, 2021, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (6th Amendment) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of SCHEDULE-'B'.—In the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021, in SCHEDULE-'B', for the item No. 16 under sub-heading "(a) APPOINTMENT" in the heading "PERSONNEL DEPARTMENT", the following item No. shall be substituted, namely:—
"16. Directorate of Recruitment, Himachal Pradesh-all matter concerning."
By order,
Secretary (GAD).
2144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY BAROG SPECIAL AREAFORM -6
NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP
Dated, the 20th May, 2025
File No. SADA/Barog/Main File/Vol-II/-33-50.—Whereas, objections and suggestions were invited vide Notice No. SADA/ Barog/ Main File/ Vol./-VII/-115-34, dated 2nd December, 2024, appeared in Rajpatra on 7th December, 2024 in respect to the Existing Land Use Map for Newly included area in Barog Special Area Kheel-Jashli-Koron-Kainthri Road) under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, no objection or suggestion has been received.
Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of Section 15 of the Act ibid, Notice is given that the Existing Land Use Map Newly included area in Barog special Area Kheel-Jashli-Koron-Kainthri Road) is hereby adopted without modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of Member Secretary SADA- Barog -cum- Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.).
The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.
Place : Solan
Date : 20-05-2025
Sd/-
Chairman,
Special Area Development Authority-Barog-cum-
Deputy Commissioner Solan, Distt. Solan (H.P.).
___________
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated, the 20th May, 2025
No. TCP-A02/1/2021.— In supersession of this Department's Notifications No. TCP-A(2)- 2/2016, dated 07-12-2016, TCP-F(5)-4/2017, dated 04-12-2018, TCP-A(2)-2/2016, dated 17-02-2021, TCP-A(2)-2/2016, dated 03-09-2021, TCP-F05/24/2021-TCP-GoHP, dated 22-11- 2021 and TCP-A02/2/2021, dated 09-06-2022, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to direct that the powers of the Director in the Dalhousie Planning Area and Manali Agglomeration of Kullu Valley Planning Area, Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats, as specified under column Nos. 2, 3, 4 and 5 below, shall be exercised by the Deputy Commissioner, Commissioner, Executive Officers2145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 and Secretaries respectively under the following provisions of Sections of the Act ibid as specified under column No. 6 of this order, namely:—
| Sl. No. | Deputy Commissioner | Commissioner Municipal Corporation | Executive Officer, Municipal Council | Secretary, Nagar Panchayat | Sections |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Chamba | - | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 2. | Kullu | - | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 3. | - | Shimla | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 4. | - | Dharamshala | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 5. | Mandi | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 6. | Solan | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 7. | Palampur | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 8. | Hamirpur | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 9. | Una | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 10. | Baddi | - | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |
| 11. | - | - | Chamba | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 12. | - | - | Rampur | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 13. | - | - | Bilaspur | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 14. | - | - | Nahan | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 15. | - | - | Paonta-Sahib | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 16. | - | - | Nalagarh | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 17. | - | - | Parwanoo | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 18. | - | - | Shri Naina Devi Ji | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 19. | - | - | Santokgarh | - | 15-A (2)(a), 16, 28, 29, 37, 30, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 20. | - | - | Kangra | - | 15-A (2) (a) , 16, 28, 29 , 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 21. | - | - | Nurpur | - | 15-A (2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 22. | - | - | Nagrota | - | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 23. | - | - | Theog | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 24. | - | - | Rohru | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 25. | - | - | Ghumarwin | - | 15-A (2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 26. | - | - | Sundernagar | - | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 27. | - | - | Kullu | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 28. | - | - | Sujanpur | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 29. | - | - | Ner-Chowk | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 30. | - | - | Sarkaghat | - | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 31. | - | - | Jogindernagar | - | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 32. | - | - | Mehatpur | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 33. | - | - | Nadaun | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 34. | - | - | Baijnath- Paprola | - | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 35. | - | - | Sunni | - | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39 , 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 36. | - | - | - | Narkanda | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 37. | - | - | - | Chopal | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 38. | - | - | - | Amb | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 39. | - | - | - | Garget | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 40. | - | - | - | Bhota | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 41. | - | - | - | Talai | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 42. | - | - | - | Bhunter | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 43. | - | - | - | Kotkhai | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39 , 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 44. | - | - | - | Jubbal | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39 , 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 45. | - | - | - | Arki | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 46. | - | - | - | Rajgarh | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 47. | - | - | - | Daulatpur | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 48. | - | - | - | Tahliwal | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 49. | - | - | - | Dehra | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 50. | - | - | - | Jawalamukhi | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 51. | - | - | - | Jawali | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 52. | - | - | - | Chowari | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 53. | - | - | - | Rewalsar | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 54. | - | - | - | Karsog | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 55. | - | - | - | Banjar | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 56. | - | - | - | Kandaghat | 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, |
| 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A | |||||
| 57. | - | - | - | Nerwa | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 58. | - | - | - | Chirgaon | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
| 59. | - | - | - | Shahpur | 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81, 83-A |
2. The aforesaid delegations will be subject to the condition that the above delegations shall be exercised only in cases where the building's floor area does not exceed 600 square meters. For permissions involving buildings with a floor area beyond this limit, the Director of Town and Country Planning , shall be the competent authority to grant such approvals.
3. The above powers shall be exercised only in the areas where the provisions of HP TCP Act, 1977 have been enforced. 4. These orders shall take effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh.
By order, DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Vijay Kumar Sharma s/o Sh. Tirth Ram, r/o H. No. 43/2, Purani Mandi, (Near Trilokinath Temple) Purani Mandi, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Bhavna Sharma d/o Sh. Jai Gopal Sharma, r/o H. No. 43/2, Purani Mandi, (Near . . Applicants. Trilokinath Temple) Purani Mandi, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Vijay Kumar Sharma s/o Sh. Tirth Ram, r/o H. No. 43/2, Purani Mandi, (Near Trilokinath Temple) Purani Mandi, District Mandi, H.P. and Smt. bhavna Sharma d/o Sh. Jai Gopal Sharma, r/o H. No. 43/2, Purani Mandi, (Near Trilokinath Temple) Purani Mandi, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Vijay Kumar Sharma s/o Sh. Tirth Ram, r/o H. No. 43/2, Purani Mandi, 2148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 (Near Trilokinath Temple) Purani Mandi, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-01-1995 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-01-2025, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 31st day of December, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 41/तह0/2024 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 05-06-2025 सुभद्रा देवी विधवा श्री राजेश्वर सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत टम्बर
. . प्रतिवादी। विषय.--मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थिया सुभद्रा देवी विधवा श्री राजेश्वर सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी सास श्रीमती सैना देवी पत्नी स्व0 श्री खेम सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 03-10-1998 कोे गांव व डाकघर टम्बर, ग्राम पंचायत टम्बर, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत टम्बर के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी सास की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत टम्बर को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी सास श्रीमती सैना देवी पत्नी स्व0 श्री खेम सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 03-10-1998 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-06-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत टम्बर को जारी कर दिए जाएंगे।2149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-05-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 08/तह0/2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 03-06-2025 राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत टम्बर
. . प्रतिवादी। विषय.--मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थिया राज कुमारी पुत्री श्री वचित्र सिंह, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया है कि मेरे पिता श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री सुकां राम, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 17-03-1957 कोे गांव व डाकघर सुआ, ग्राम पंचायत सुआ, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सुआ को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरे पिता श्री वचित्र सिंह पुत्र सुकां राम, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 17-03-1957 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-06-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सुआ को जारी कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-05-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 10/तह0/2025 किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 02-06-2025 1. सुनील कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 2. सुषमा देवी पुत्री श्री चुनी लाल, गांव चम्वीं, डाकघर हलेड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 वर्तमान पत्नी सुनील कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता, महाल हारसी, ग्राम पंचायत काथला
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता। प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 07-10-2011 को सुषमा देवी पुत्री श्री चुनी लाल, गांव चम्वीं, डाकघर हलेड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के साथ हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत काथला में दर्ज नहीं करवा सके थे। जिसे प्रार्थीगण अब पंजी—त करवाना चाहते हैं।
अतः मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 02-06-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में बाद में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के ग्राम पंचायत सचिव काथला को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)
In the matter of :
1. Smt. Salochna Devi wd/o Late Sh. Shyam Sunder Sharma, r/o Ward No. 7, . .Applicants. Jawalamukhi, Post Office & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice for registration of Marriage under Section 8(4) of H.P. Registration Marriage
Act, 1996.
The above applicant has filed an application u/s 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996, alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which she has2151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 stated that my marriage was solemnized with Late Sh. Shyam Sunder Sharma, r/o Ward No. 7, Jawalamukhi, Post Office & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) on 09-05-1974 according to Hindu Rites & Customs in the presence of relatives and friends, but due to the lack of knowledge said marriage has not been registered in the Municipal Council Jawalamukhi, hence the direction of registration of marriage may be issued to concerned Executive Officer of Municipal Council Jawalamukhi.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 31-05-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 31-05-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this Office and then the order of registration of said marriage issued according as per the law prescribed. Issued on this 25th day of April, 2025 under my hand and seal of this office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मनशां देवी पुत्री श्री किशोरी लाल, निवासी गांव वलह, डाकघर हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
मनशां देवी पुत्री श्री किशोरी लाल, निवासी गांव वलह, डाकघर हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती रशमा देवी पत्नी श्री किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 25-12-2017 को गांव वहल, डाकघर हरेड, तहसील बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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2152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गीता देवी पुत्री श्री सराफ, निवासी गांव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गीता देवी पुत्री श्री सराफ, निवासी गांव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20-02-1963 को गांव व डाकघर गुनेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) कमला देवी पुत्री श्री टेक चन्द, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कमला देवी पुत्री श्री टेक चन्द, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 31-01-1936 को गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।2153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) Tashi Dawa s/o Sh. Sithar, r/o House No. 19, Tibetan Colony Chougan, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Tashi Dawa s/o Sh. Sithar, r/o House No. 19, Tibetan Colony Chougan, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 25-07-1967 को House No. 19, Tibetan Colony Chougan, P.O. Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 25-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 04-06-2025 रजनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम 2154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 आम जनता गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में रजनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 30-12-1985 को गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत आलमपुर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी रजनेश कुमार पुत्र ब्रहमू के जन्म दिनांक 30-12-1985 को ग्राम पंचायत आलमपुर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमे की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 04/2025
तारीख पेशी : 03-06-2025 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, वासी गांव कण्डी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थिया। पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी :
श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, वासी गांव कण्डी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-08-1974 को गांव कण्डी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 13-08-1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-06-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं2155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, वासी गांव कण्डी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-04-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 03/2025
तारीख पेशी : 03-06-2025 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती इन्दिरा कुमारी पुत्री श्री विहारी लाल, वासी गांव चूला उपरला, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, . . प्रार्थिया। ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी :
श्रीमती इन्दिरा कुमारी पुत्री श्री विहारी लाल, वासी गांव चूला उपरला, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-02-1990 को गांव चूला उपरला, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघट, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत वैरघाट को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 10-02-1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-06-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती इन्दिरा कुमारी पुत्री श्री विहारी लाल, वासी गांव चूला उपरला, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वैरघाट को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-04-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 2156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 In the Court of Sh. Kartar Chand, Sub-Divisional Magistrate Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) 1. Shri Rashpal Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Kamlahri, P.O. Bhanala, Teshil . . Applicant. Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)
Versus
1. General Public.
2. Local Registrar, Gram Panchayat Bhanala. . .Respondents. Subject.—Application for the entering the death of Late Sh. Dharam Chand s/o Shri Panjabu Ram u/s 13 of RBD Act, 1969.
Applicant Shri Rashpal Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Kamlahri, P.O. Bhanala, Teshil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) has filled an application u/s 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating there in that his father Sh. Dharm Chand s/o Sh. Panjabu Ram has been expired on dated 21-02-2025 and has not entered/reocorded Gram Panchayat Bhanala records due to unawareness of as per affidavit alongwith application filed by the applicant.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of delayed birth event of applicant's father Sh. Dharam Chand can file an objection personally or in writing before this court on or before 02-06-2025. After that no objection will be entertained and delayed of death will be registered accordingly.
Seal.
Sd/- (KARTAR CHAND), Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
____________
Before the Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer, Tehsil Dheera,
District Kangra H.P.,
In Ref :
Rajan and Aarti
Versus
General Public
Application Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Rajan s/o Sh. Subhash Chand, resident of Village Malghuni, P.O. Thural, Tehsil Thural, Distt. Kangra H.P. Pin Code-176 107 and Aarti d/o Sh. Dev Nandan, resident of Place D- 303, Kh. No. 152, 7, Sant Gyan Public School, Part-I, Mukand Pur, North West Delhi, Delhi Pin Code-110 042. If there is any objection on this marriage the objection in person or through Counsel be submitted to this office on or before 3rd June, 2025, otherwise will be registered.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer–cum-SDM
Dheera, District Kangra (H.P.).
2157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नम्बर :.........
तारीख दायरा : 07-05-2025 श्री साहिव सिंह उपनाम साहव सिंह पुत्र जगत राम, निवासी गांव सुदरन व डाकघर भरमाड़, तहसील . .वादी। ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री देवी प्रसाद
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
श्री साहिव सिंह उपनाम साहव सिंह पुत्र जगत राम, निवासी गांव सुदरन व डाकघर भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में साहिव सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कन्दोर में प्रार्थी का नाम साहव सिंह सहवन गलती से दर्ज हुआ है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है। उसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम साहव सिंह दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में साहिव सिंह दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल कन्दोर पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती देवी साहव सिंह की बजाये साहव सिंह उपनाम साहिव सिंह दर्ज किया जाना उचित होगा।
अतः अखबार इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-05-2025 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नम्बर :.........
तारीख दायरा : 18-01-2025.
श्री देवी प्रसाद पुत्र चतरो, निवासी गांव वाड़ी, डाकघर व उप-तहसील राजा का तालाब, जिला . .वादी। कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री देवी प्रसाद
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता 2158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
श्री देवी प्रसाद पुत्र चतरो, निवासी गांव वाड़ी, डाकघर व उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में देवी प्रसाद है जोकि उसका सही नाम है लेकिन राजस्व महाल वाड़ी की जमाबन्दी में सुनील कुमार दर्ज है जोकि उसका नाम सहवन गलत हो गया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा काई एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल वाड़ी में सुनील कुमार की बजाये सुनील कुमार उपनाम देवी प्रसाद दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-05-2025 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नम्बर :.........
तारीख दायरा : 21-02-2025.
श्री सविन्दर कुमार पुत्र पूर्ण सिंह, गांव व डाकघर कन्दोर, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला . .वादी। कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री सविन्दर कुमार
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
श्री सविन्दर कुमार पुत्र पूर्ण सिंह, गांव व डाकघर कन्दोर, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र आदि में सविन्दर कुमार दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कन्दोर में प्रार्थी का नाम सलिन्दर कुमार सहवन गलती से दर्ज हुआ है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है। जिसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सलिन्दर कुमार दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में सविन्दर कुमार दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल कन्दोर पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती सलिन्दर कुमार की बजाये सलिन्दर कुमार उपनाम सविन्दर कुमार दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः अखबार इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-06-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।2159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 09-05-2025 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नम्बर :.........
तारीख दायरा : 21-02-2025 श्री अजय केशव पुत्र दिनेश पाल, निवासी गांव व डाकघर कन्दोर, उप-तहसील राजा का तालाब, . .वादी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री अजय केशव
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
श्री अजय केशव पुत्र दिनेश पाल, निवासी गांव व डाकघर कन्दोर, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में अजय केशव दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कन्दोर में प्रार्थी का नाम अजय कुमार सहवन गलती से दर्ज हुआ है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है। उसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अजय कुमार दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में अजय केशव दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल कन्दोर पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती अजय कुमार की बजाये अजय कुमार उपनाम अजय केशव दर्ज किया जाना उचित होगा।
अतः अखबार इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नम्बर :.........
तारीख दायरा : 21-02-2025 2160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 चंचलो देवी पुत्री पवन कुमार, निवासी गांव रौड़ व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, . .वादिया। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
चंचलो देवी
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती जेर धारा 38 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
चंचलो देवी पुत्री पवन कुमार, निवासी गांव रौड़ व डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में चंचलो देवी दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रौड़ में प्रार्थिया का नाम कविता देवी सहवन गलती से दर्ज हुआ है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती बारे आवेदन किया है। उसके बारे में रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से ली गई, मुताबिक रिपोर्ट फील्ड एजैन्सी से पाया गया कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में कविता देवी दर्ज है तथा उक्त वर्णित दस्तावेजों में चंचला देवी दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड महाल रौड़ पटवार वृत्त रैहन में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती कविता देवी की बजाये कविता देवी उपनाम चंचलो देवी दर्ज किया जाना उचित होगा।
अतः अखबार इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है उक्त प्रार्थिया के नाम दुरुस्त करने में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2025 तक अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा, निर्धारित अवधि के बाद उक्त प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
कार्यालय आदेश
शिमला-171 005, 29 मार्च, 2025
संख्याः मुद्रण 12/2021(स्था0)-1993.--चूंकि इस विभाग के श्री सन्तोष कुमार, बाईंडिंग मशीन अटैण्डैंट (अनुबन्ध आधार पर) दिनांक 06-10-2021 से चिकित्सा आधार पर अवकाश पर प्रस्थान करते हुये लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चले आ रहे हैं।
और चूंकि 03 वर्ष 05 माह से अधिक का लम्बा समय बीत जाने पर भी उक्त कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, न ही उनके द्वारा अपनी बीमारी से सम्बन्धित सम्पूर्ण अवधि की चिकित्सक की रिपोर्ट/चिकित्सा प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जबकि इस सम्बन्ध में उन्हें समय-समय पर पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित पत्र, स्मरण-पत्र व नोटिस जारी करते हुये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते रहेः--2161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947
| क्रम सं0 | पत्र/नोटिस संख्या | तिथि | दिये गये निर्देश | ||
| 1. | ज्ञापन स 0ः ं पी.एण्डएस. 12/2021 (स्था0)-8502-03. | 30-11-2021 | उपचार से संबंधित चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करवायें। | ||
| 2. | पत्र सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-5068. | 01-05-2022 | उपचार से संबंधित चिकित्सक की पर्चियों तथा चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श की प्रतियां कार्यालय को उपलब्ध करवायें। | ||
| 3. | पत्र सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-6342. | 16-07-2022 | मैडीकल चैकअप करवाने हेतु चिकित्सा बोर्ड, हमीरपुर क समक्ष उपस्थित हों तथा चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट े कार्यालय को उपलब्ध करवायें। | ||
| 4. | स्मरण पत्र-। स 0ः ं मुद्रण 12/2021 (स्था0)-7059. | 12-08-2022 | चिकित्सा बोर्ड, हमीरपुर से अपनी चिकित्सा जांच करवाकर चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करवायें। | ||
| 5. | स्मरण पत्र-।। सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-8370. | 01-10-2022 | चिकित्सा रिपोर्ट तथा मामले में लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। | ||
| 6. | नोटिस सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-9633. | 14-11-2022 | चिकित्सा बोर्ड/विशेषज्ञ की रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र व लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। | ||
| 7. | नोटिस सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-10681 | 14-12-2022 | चिकित्सा बोर्ड/विशेषज्ञ की रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र सहित मामले में सुनवाई हेतु व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों अथवा वांछित चिकित्सा दस्तावेज़ सहित लिखित उत्तर प स्तुत करें। ्र | ||
| 8. | ज्ञापन सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-1581. | 28-02-2023 | वापिस कार्य ग्रहण करने पर, दिनांक 06-10-2021 से (जब से चिकित्सा का आधार बताते हुये ड्यूटी से अनुपस्थित चले आ रहे हैं) कार्य ग्रहण करने तक की सम्पूर्ण अवधि का चिकित्सा प्रमाण-पत्र/फिटनैस प माण-पत्र (मूल रूप में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत ्र करना होगा। | ||
| 9. | पत्र सं0ः मुद्रण 12/2021 (स्था0)-6787. | 03-12-2024 | अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देश दिए गए कि यदि वह स्वस्थ हो गये हैं तो दिनांक 06-10-2021 से कार्य ग्रहण करने तक की अवधि के चिकित्सा प माण-पत्र व मैडीकल फिटनैस सहित तुरन्त वापिस ्र अपना कार्य ग्रहण करें, अन्यथा अपनी बीमारी से सम्बन्धित पूर्ण अवधि का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, इस पत्र की प्राप्ति से 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें, और यदि निर्धारित समय पर उनसे वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो अनुबन्ध आधार पर सेवा करने के करारनामे की शर्त सं0ः 5 के अन्तर्गत उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगी। |
और चूंकि उक्त श्री सन्तोष कुमार द्वारा उपरोक्त सभी पंजीकृत पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् भी उनमें से दिनांक 16-07-2022, 12-08-2022, 01-10-2022, 14-11-2022, 28-02-2023 व 03-12-2024 बारे न कोई उत्तर दिया गया, न वांछित चिकित्सा दस्तावेज़ उपलब्ध करवाये गये और न ही उनके द्वारा वापिस कार्य ग्रहण किया गया।
और चूंकि उक्त श्री सन्तोष कुमार लगभग 3½ वर्ष के लम्बे समय से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चले आ रहे हैं जिस कारण उनके पद से संबंधित सरकारी कार्य का नुक्सान हो रहा है। इसके अतिरिक्त बार-बार अवसर प्रदान करने पर भी उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति की पूर्ण अवधि के चिकित्सा रिपोर्ट्स/प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं करवाये गये और मामले में बार-बार निर्देश दिये जाने पर भी उनके द्वारा सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि अधोहस्ताक्षरी के आदेशों की लगातार अवहेलना है।2162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2025/02 ज्येष्ठ, 1947 और चूंकि ''बाईंडिंग मशीन अटैण्डैंट'' के पद पर अनुबन्ध आधार पर सेवा करने हेतु उक्त श्री सन्तोष कुमार द्वारा इस विभाग के साथ दिनांक 01-09-2021 को किये गये करारनामे की अवधि भी दिनांक 02-09-2022 को समाप्त हो गई थी जिसे उनके द्वारा आगे नवीकृत करवाया जाना वांछित था जो कि नहीं करवाया गया। इस प्रकार, बार-बार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अनुबन्ध आधार पर नियुक्त उक्त श्री सन्तोष कुमार, बाईंडिंग मशीन अटैण्डैंट अपनी बीमारी से सम्बन्धित सम्पूर्ण अवधि की चिकित्सा रिपोर्ट्स/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, अनुबन्ध आधार पर सेवा करने से सम्बन्धित उपरोक्त करारनामे को आगे नवीकृत करवाने तथा अपने पद पर वापिस कार्य ग्रहण करने में असफल रहे हैं और उन्होंने विभाग द्वारा जारी विभिन्न पत्रों/आदेशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है व लगातार अवहेलना की है। उपरोक्त क़रारनामे की शर्त सं0ः 5 के अन्तर्गत ऐसी स्थिति में कर्मचारी की सेवायें स्वतः समाप्त होने का प्रावधान है। अतः श्री सन्तोष कुमार, बाईंडिंग मशीन अटैण्डैंट की सेवायें एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।
हस्ताक्षरित/- नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।