राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
उ(cid:622)योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 मई, 2025
2294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(cid:622)वारा प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का प्रयोग करते हु ए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: Ind-B-F(6)-31/2016, तारीख 22-08-2016 (cid:622)वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27-08-2016 को प्रकाशित और अधिसूचना संख्या इंड-II (एफ) 10-7/2018 तारीख 28-10-2020 तथा संख्या इंड-बी(एफ) 6-31/2016-II तारीख 10-12-2022 (cid:622)वारा और संशोधित हिमाचल प्रदेश जिला खनिज सं(cid:232)थान (cid:219)यास नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए नि(cid:224)नलिखित नियम बनाते ह(cid:583), अर्थात:—
1. संक्षि(cid:220)त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियम(cid:585) का संक्षि(cid:220)त नाम हिमाचल प्रदेश जिला
खनिज सं(cid:232)थान (cid:219)यास (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581) प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त ह(cid:585)गे।
2. नियम 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान (cid:219)यास नियम, 2016 (निन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 म(cid:581),—
(क) उप-नियम (1) म(cid:581) खंड (ख) के नीचे (cid:232)प(cid:231)टीकरण म(cid:581) उप-खंड (i) म(cid:581) मद (ख) के (cid:232)थान
नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"(ख) हिमाचल प्रदेश म(cid:581) सम्बद्ध जिला सीमाओं को विचार म(cid:581) लाए बिना किसी खान
या खान(cid:585) के समूह (क्ल(cid:232)टर) से पंद्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर का कोई
क्षेत्र;"
2295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947"(ii) "अप्र(cid:215)यक्ष: प्रभावित क्षेत्र" से, हिमाचल प्रदेश के सम्बद्ध जिला की सीमाओं को विचार
म(cid:581) लाए बिना, किसी खान या खान(cid:585) के समूह से पंद्रह किलोमीटर से पच्ची किलोमीटर
की परिधि के भीतर के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत ह(cid:583), जहाँ कि (cid:232)थानीय जनसंख्या की खनन
संबंधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम(cid:585) के कारण
प्रतिकू लत: प्रभावित होती है। खनन का प्रमुख नकारा(cid:215)मक प्रभाव, जल प्रदूषण, मृदा
और वायु की गुणव(cid:419)ा का अपकर्षण, नदिय(cid:585) के बहाव म(cid:581) कमी और भूगर्भ जल का कम
होना और खनन संक्रियाओं के कारण जमाव और प्रदूषण, खनिज(cid:585) का परिवहन,
वि(cid:622)यमान अवसंरचना और संसाधन(cid:585) पर वर्धित भार है" ।
(घ) उप-नियम (1) म(cid:581) खंड (ख) के नीचे (cid:232)प(cid:231)टीकरण म(cid:581) उप-खंड (iii) के पश्चात्,
नि(cid:224)नलिखित नया उप-खंड (iv) अ(cid:219)त:(cid:232)थापित किया जाएगा, अर्थात ्:—
"(iv) जिला खनिज सं(cid:232)थान (डी. एम.एफ.एफ.) ऐसे प्र(cid:215)यक्ष और अप्र(cid:215)यक्ष (cid:510)प से प्रभावित
क्षेत्र(cid:585) की अ(cid:622)यतन सूची तैयार करेगा तथा उसका अनुसरण करेगा"।
"(ग) नि(cid:224)नलिखित म(cid:581) "प्र(cid:215)यक्ष (cid:510)प से प्रभावित (cid:229)यक्ति" सम्मिलित ह(cid:585)गे:— (क) (i) ''प्रभावित कुटुम्ब'' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन म(cid:581) उचित (ii) ''विस्थापित कुटुम्ब'' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन म(cid:581) उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(ट) मेंं यथा परिभाषित अभिप्रेत है;
स्थानीय निकाय (यूएलबी) (cid:622)वारा उचित (cid:510)प से पहचाने गए अन्य कोई क्षेत्र। (ख) खनन से प्रभावित (cid:229)यक्तिय(cid:585) म(cid:581) वे व्यक्ति भी सम्मिलित होने चाहिए जिनके पास फलोपभोग और परंपरागत अधिकारों सहित खनित की जा रही भूमि पर विधिक और उपजीविकाजन्य अधिकार है, और जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है।
(ग) प्र(cid:215)यक्ष या अप्र(cid:215)यक्ष (cid:510)प से प्रभावित क्षेत्र म(cid:581) प्रभावित कु टु (cid:224)बो की पहचान,
जहाँ तक संभव हो, ग्राम सभा/शहरी (cid:232)थानीय निकाय (यूएलबी) के (cid:232)थानीय
निर्वाचित प्रतिनिधिय(cid:585) के परामर्श से की जानी चाहिए।
2296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 19473. नियम 8-क का अंत:(cid:232)थापन.-उक्त नियम(cid:585) के नियम 8 के प(cid:230)चात ् नि(cid:224)नलिखित नया
नियम 8-क अंत:(cid:232)थापित किया जाएगा, अर्थात ्:-
"8 क. पांच वर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना और वार्षिक योजना- सम(cid:232)त प्रभावित लोग(cid:585) और
क्षेत्र(cid:585) को (cid:229)यव(िcid:232)थत और समयबद्ध तरीके से (cid:229)या(िcid:220)त देने के लिए दीर्घकालिक योजना
आव(cid:230)यक है। जिला खनिज सं(cid:232)थान (डीएमएफ) निधिय(cid:585) का उपयोग करने हेतु काय(cid:607)
के कार्या(cid:219)वयन के लिए निधिय(cid:585) के उचित उपयोग के लिए:
(i) जिल(cid:585) को परिप्रे(cid:234)य योजना निर्माण के लिए शैक्षणिक सं(cid:232)थान(cid:585), प्रख्यात संगठन(cid:585)/अभिकरण(cid:585) के मा(cid:218)यम से एक आधारभूत सव(cid:566)क्षण आयोजित करना होगा। ग्राम सभा/(cid:232)थानीय निकाय आव(cid:230)यकता मू(cid:227)यांकन रिपोर्ट तैयार करने म(cid:581) सहायता कर सक(cid:581) गे। डीएमएफ किसी भी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सव(cid:566)क्षण का भी उपयोग कर सक(cid:581) गे, यदि उपल(cid:222)ध हो। सव(cid:566)क्षण(cid:585) के संदर्भ और प्रमुख नि(cid:231)कष(cid:607) को जिले के लिए पी.एम.के .के .के .वाई. के अंतर्गत परिप्रे(cid:234)य योजनाओं म(cid:581) स(िcid:224)मलित किया जाना आव(cid:230)यक है।
(ii) बेसलाइन सव(cid:566)क्षण या ऐसे किसी सव(cid:566)क्षण/मू(cid:227)यांकन के मा(cid:218)यम से पहचाने गए
नि(cid:231)कष(cid:607) और कमिय(cid:585) के आधार पर, डीएमएफ पांच वष(cid:607) के लिए एक रणनीति
तैयार करेगा और उसे परिप्रे(cid:234)य योजना म(cid:581) शामिल किया जाएगा। पांच वर्ष की
परिप्रे(cid:234)य योजना पांच वर्ष की अवधि म(cid:581) डीएमएफ म(cid:581) उपल(cid:222)ध वतर्मान शेष राशि
और संभावित उपार्जन को (cid:218)यान म(cid:581) रखते हु ए तैयार की जाएगी। पांच वर्ष की
परिप्रे(cid:234)य योजना को वर्षवार कार्य योजनाओं म(cid:581) विभाजित किया जाएगा।
(iii) पंचवर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना म(cid:581) सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र(cid:585) जैसे पेयजल, (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य,
शिक्षा, महिलाओं और ब(cid:205)च(cid:585) का क(cid:227)याण आदि तथा अ(cid:219)य क्षेत्र(cid:585) जैसे सड़क, सिंचाई
आदि पर अलग-अलग खंड ह(cid:585)गे।
(iv) पांच वर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना को डीएमएफ की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और डीएमएफ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
(v) डीएमएफ की वार्षिक योजनाएं जि(cid:219)हे प्र(cid:215)येक वर्ष गवर्निंग काउं सिल द्वारा
अनुमोदित किया जाएगा, पांच वर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना और पिछले वष(cid:607) म(cid:581) अपने
ल(cid:234)य(cid:585) को पूरा करने म(cid:581) प्रा(cid:220)त सफलता पर आधारित ह(cid:585)गी। वार्षिक योजनाओं म(cid:581)
कु छ अ(cid:219)य कार्य और (cid:229)यय शामिल हो सकते ह(cid:583), जि(cid:219)ह(cid:581) त(cid:215)काल प्रकृ ति का माना
जाता है, तथापि उ(cid:219)हे परिप्रे(cid:234)य योजना म(cid:581) वार्षिक योजना के अधिकतम 10
प्रतिशत तक शामिल नहीं किया गया है।
(vi) रा(cid:207)य सरकार आधारभूत सव(cid:566)क्षण करने तथा पंचवर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना तैयार
करने के लिए प्रति(िcid:231)ठत संगठन/एज(cid:581)सिय(cid:585)/विश्वविद्यालयों को पैनल म(cid:581) शामिल कर
सके गी।
(vii) शासी परिषद पाँच वर्षीय परिप्रे(cid:234)य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी दे गी
जिसम(cid:581) वि(cid:419)ीय वष(cid:607) म(cid:581) शु(cid:510) की जाने वाली परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।
2297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति:
- नियम {{^{{FOOTNOTE 12}}}}-क का अंतस्थापन.-उक्त नियम के नियम {{^{{FOOTNOTE 12}}}} के प(cid:230)चात ् नि(cid:224)नलिखित नियम {{^{{FOOTNOTE 12}}}}- क अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात ्:— (1) रा(cid:207)य (cid:232)तर पर मुख्य सचिव की अ(cid:218)यक्षता म(cid:581) एक "रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति" गठित की जाएगी, जिसम(cid:581) कार्यकारी विभाग(cid:585), वि(cid:419) एवं योजना विभाग के सचिव तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सद(cid:232)य के रूप में शामिल होंगे। ({{^{{FOOTNOTE 2}}}}) भूविज्ञान एवं खनन विभाग या रा(cid:207)य म(cid:581) डीएमएफ का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किसी अ(cid:219)य विभाग का सचिव "रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति" के सद(cid:232)य सचिव होंगे। (3) भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय या रा(cid:207)य सरकार द्वारा स(cid:585)पा गया कोई भी निदेशालय रा(cid:207)य म(cid:581) डीएमएफ की गतिविधिय(cid:585) की निगरानी के लिए "रा(cid:207)य (cid:232)तरीय नोडल डीएमएफ प्रको(cid:231)ठ" नामक एक प्रको(cid:231)ठ का गठन करेगा और रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति के लिए सचिवालय के (cid:510)प म(cid:581) कार्य करेगा। (4) रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति के कार्य:—रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति डीएमएफ के प्रदर्शन और पारदर्शिता मानदंड(cid:585) के अनुपालन, डीएमएफ की लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी करेगी। (5) रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निगरानी समिति की बैठक वर्ष म(cid:581) कम से कम दो बार होगी। 5. नियम 15 का प्रति(cid:232)थापन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 15 के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात ्:— “15. (cid:219)यास निधि से (cid:229)यय— (1) (cid:219)यास निधि का उपयोग मुख्यत: खनन या खनन संबंधी काय(cid:607) से प्रभावित (cid:229)यक्तिय(cid:585) और क्षेत्र(cid:585) के फायदे के लिए तथा उनके सामाजिक और आर्थिक उ(cid:215)थान के लिए किया जाएगा। निधिय(cid:585) को यथासंभव प्र(cid:215)येक खदान के योगदान के अनुपात म(cid:581) आवंटित किया जाएगा। पीएमके के के वाई के तहत की जाने वाली विकासा(cid:215)मक और क(cid:227)याणकारी गतिविधियां, जहाँ तक संभव हो, रा(cid:207)य और क(cid:581) द्र सरकार द्वारा वि(cid:419) पोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृ ति की होनी चाहिए। ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है सिद्धांत के तहत की जाने वाली गतिविधिय(cid:585) को पीएमके के के वाई के तहत नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि, सं(cid:232)थान की शक्तिय(cid:585) पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, रा(cid:207)य और जिले के साथ अभिसरण प्रा(cid:220)त करने के प्रयास किए जाय(cid:581)गे । योजनाएँ इस प्रकार बनाईं जाएँ कि सं(cid:232)थान द्वारा की जाने वाली गतिविधियां विकास और क(cid:227)याणकारी गतिविधिय(cid:585) की पूरक ह(cid:585) और उ(cid:219)ह(cid:581) रा(cid:207)य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय समाधान माना जाए। डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) सतत विकास ल(cid:234)य(cid:585) (एसडीजी) को प्रा(cid:220)त करने के लिए चल रही क(cid:581) द्रीय और रा(cid:207)य योजनाओं के साथ ↩
अभिसरण पर (cid:218)यान क(cid:581) द्रित करेगा। योजनाएं तैयार करते समय, डीएमएफ आकांक्षी
जिला कार्यक्रम और आकांक्षी (cid:222)लॉक कार्यक्रम के तहत ल(cid:234)य(cid:585) को प्रा(cid:220)त करने को
प्राथमिकता द(cid:581)गे।
(2) (cid:219)यास निधि की एक वर्ष म(cid:581) प्रा(cid:220)त होने वाली संभावित कु ल राशि को नि(cid:224)नलिखित
प्रयोजन(cid:585) लिए विशिष्ट (cid:510)प से चि(िcid:219)हत किया जाएगा:—
(क) वार्षिक प्रा(िcid:220)तय(cid:585) के 10% के बराबर राशि (cid:232)थायी आजीविका प्रदान करने के लिए
बंदोब(cid:232)ती निधि के (cid:510)प म(cid:581) रखी जानी चाहिए। 10 करोड़ (cid:509)पये या उससे अधिक
वार्षिक संग्रह वाले जिल(cid:585) को बंदोब(cid:232)ती निधि बनाए रखनी चहिए। बंदोब(cid:232)ती
निधि को सरकारी प्रतिभूतिय(cid:585)/ब(cid:585)ड(cid:585) और अनुसूचित ब(cid:583)क(cid:585) की एफ़डी और अ(cid:219)य
साधन(cid:585) म(cid:581) निवेश किया जा सके गा। बंदोब(cid:232)ती निधि का उपयोग उन क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)
आजीविका बनाने और बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए जहां किसी भी
कारण से खनन गतिविधि बंद हो गई है, जिसमे खनिज की कमी भी शामिल है;
(ख) सं(cid:232)थान की वार्षिक प्रा(िcid:220)तय(cid:585) के 5% से अधिक राशि का उपयोग सं(cid:232)थान की
प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागत(cid:585) के लिए नहीं किया जा सके गा जहां तक
संभव हो, जिला खनिज सं(cid:232)थान के तहत कोई अ(cid:232)थायी/(cid:232)थायी पद नहीं बनाए
जाने चाहिए। सं(cid:232)थान द्वारा अ(cid:232)थायी/(cid:232)थायी पद(cid:585) के सृजन और वाहन की खरीद
के लिए रा(cid:207)य सरकार की पूर्व (cid:232)वीकृ ति की आव(cid:230)यकता होगी। हालाँकि, (cid:219)यूनतम
आव(cid:230)यक कर्मचारिय(cid:585) को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकता है। जिला
खनिज सं(cid:232)थान की क्षमता बढ़ाने और जिला खनिज सं(cid:232)थान निधि के प्रभावी
उपयोग के लिए, 50 करोड़ (cid:509)पये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिला खनिज
सं(cid:232)थान को योजना, तकनीकी, लेखा और निगरानी सहायता के लिए एक
परियोजना प्रबंधन इकाई (cid:232)थापित करनी होगी और ऐसे पीएमयू की लागत
प्रशासनिक खच(cid:607) से पुरी की जा सकती है। पीएमयू अनुबंध के आधार पर
आव(cid:230)यक योग्य जनशक्ति को लगा सके गा। पीएमके के वाई के अधीन (cid:229)यक्ति
के वल संविदा(cid:215)मक आधार पर के वल सीमित अवधि के लिए ही लगाए जाएंगे।
(ग) जिला खनिज सं(cid:232)थान (cid:219)यास म(cid:581) कु ल वार्षिक प्रा(िcid:220)त का 70% के वल प्र(cid:215)यक्ष (cid:510)प से प्रभावित क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) खर्च किया जाएगा और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र क(cid:227)याण योजना (पीएमके के के वाई) के तहत नि(cid:224)नानुसार खर्च किया जाएगा:—
(i) पेयजल आपूर्ति.—के (cid:219)द्रीकृ त शु(cid:622)धिकरण प्रणालियाँ, जल उपचार संयंत्र, पेयजल
के लिए सट(cid:583)डअलोन सुविधाओं सहित (cid:232)थायी/अ(cid:232)थायी जल वितरण नेटवर्क ,
पाइप जलापूर्ति प्रणाली बिछाना।
2299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय—अपशि(cid:231)ट उपचार संयंत्र, बाढ़ सुरक्षा काय(cid:607) सहित क्षेत्र म(cid:581) धारा, झीलो, तालाबो, भूजल, अ(cid:219)य जल संसाधन(cid:585) के प्रदूषण की रोकथाम, खनन काय(cid:607) और डंप(cid:585) के कारण होने वाले वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण रोकथाम प्रौद्योगिकियां और पर्यावरण के अनुकू ल और टिकाऊ खान विकास के लिए आव(cid:230)यक परित्यक्त खान(cid:585) और अ(cid:219)य वायु, जल और सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र पर काम करने के उपाय।
(iii) (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल। प्रभावित क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) प्राथमिक/द्वितीयक (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल सुविधाओं के निर्माण पर (cid:218)यान क(cid:581) द्रित किया जाना चाहिए। जोर के वल (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ही नहीं होना चाहिए, ब(िcid:227)क आव(cid:230)यक (cid:232)टाफिं ग, उपकरण और आपूर्ति के प्रावधान पर भी होना चाहिए। ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए, इस सीमा तक प्रयास (cid:232)थानीय निकाय(cid:585), रा(cid:207)य और क(cid:581) द्र सरकार के मौजूदा (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल बुनियादी ढांचे के साथ पूरक और अभिसर ण म(cid:581) काम करना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारिय(cid:585) और रोग(cid:585) की देखभाल के लिए आव(cid:230)यक विशेष बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने के लिए रा(cid:231)ट्रीय खनिक (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सं(cid:232)थान के पास उपल(cid:222)ध विशेषज्ञता/ पु ंजी का भी उपयोग किया जा सके गा। खनन प्रभावित (cid:229)यक्तिय(cid:585) के लिए (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना लागू की जा सके गी।
(iv) शिक्षा - (cid:232)कू ल भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पु(cid:232)तकालय, कला और शि(cid:227)प कक्ष, शौचालय (cid:222)लॉक, पेयजल प्रावधान, दूरदराज के क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) छात्र(cid:585)/शिक्षक(cid:585) के लिए आवासीय छात्रावास, खेल अवसरंचना, शिक्षक(cid:585)/अ(cid:219)य सहायक कर्मचारिय(cid:585) की नियुक्ति, ई-लर्निंग सेटअप, परिवहन सुविधाओं की अ(cid:219)य (cid:229)यव(cid:232)था (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा/आदि) और पोषण संबंधी कार्यक्रम।
(v) महिलाओं और ब(cid:205)च(cid:585) का क(cid:227)याण- मातृ एवं बाल (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य, कु पोषण, संक्रामक
रोग(cid:585) आदि की सम(cid:232)याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम
पीएमके के के वाई के अंतर्गत शु(cid:510) किया जा सके गा।
(vi) वृद्ध और विकलांग (cid:229)यक्तिय(cid:585) का क(cid:227)याण- वृद्ध एवं विकलांग (cid:229)यक्तिय(cid:585) के क(cid:227)याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
(vii) कौशल विकास- (cid:232)थानीय पात्र (cid:229)यक्तिय(cid:585) के लिए आजीविका सहायता, आय सृजन और आर्थिक गतिविधिय(cid:585) के लिए कौशल विकास। परियोजनाओं/योजनाओं म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित शामिल हो सकते ह(cid:583):
2300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947इसमे प्रशिक्षण, कौशल विकास क(cid:581) द्र का विकास, (cid:232)वरोजगार योजनाएं, (cid:232)वयं सहायता समूह(cid:585) को सहायता तथा ऐसे (cid:232)वरोजगार आर्थिक क्रियाकलाप(cid:585) के लिए अग्रिम और प(cid:230)चवर्ती स(cid:224)पक(cid:607) का उपबंध शामिल है।
(viii) (cid:232)व(cid:205)छता- कचरे का संग्रहण, परिवहन और निपटान, सार्वजनिक (cid:232)थान(cid:585) की सफाई, उचित जल निकासी और सीवेज उपचार संयंत्र की (cid:229)यव(cid:232)था, मल, कीचड़ के निपटान की (cid:229)यव(cid:232)था, शौचालय(cid:585) की (cid:229)यव(cid:232)था और अ(cid:219)य संबंधित गतिविधियाँ।
(ix) आवास - क(cid:581) द्रीय या रा(cid:207)य योजनाओं के अंतर्गत कवर न होने वाले खनन प्रभावित लोग(cid:585) के लिए पक्के आवास का उपबंध।
(x) कृ षि - बागवानी और कृ षि वानिकी से संबंधित कृ षि गतिविधियाँ। सहायक प्रशिक्षण(cid:585) के मा(cid:218)यम से किसान(cid:585) को सहायता, एफपीओस/सामूहिक/सहकारी, खाद्य प्रसं(cid:232)करण इकाइय(cid:585) की (cid:232)थापना, को(cid:227)ड (cid:232)टोरेज सहित भंडारण, माक(cid:566) ट यार्ड जैसी विपणन सुविधाएँ, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी-बूटिय(cid:585) के प्रसं(cid:232)करण के लिए सहायता।
(xi) पशुपालन - पशुधन, मुर्गीपालन, सूअर पालन, म(cid:215)(cid:232)य पालन, चारा एवं आहार विकास को बढ़ावा देना तथा पशुपालन, किसान उ(cid:215)पादक संगठन(cid:585) (एफपीओ), (cid:232)वयं सहायता समूह(cid:585) (एसएचजी), किसान सहकारी संगठन(cid:585) (एफसीओ) म(cid:581) नवाचार को समर्थन देना।
(घ) वार्षिक निधि का 30% (प्रतिशत) तक नि(cid:224)नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अ(cid:219)य प्राथमिकता वाले क्षेत्र(cid:585) के लिए उपयोग किया जाएगा:—
(i) आव(cid:230)यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक अवसंरचना बुनियादी ढांचे अर्थात सड़क, पुल, रेलवे और जलमार्ग परियोजनाऐं।
(ii) सिंचाई - चेक डैम और डायवर्सन वीयर सहित सिंचाई के वैक(िcid:227)पक (cid:304)ोत(cid:585) का विकास, उपयुक्त और उ(cid:219)नत सिंचाई तकनीक(cid:585) को अपनाना, ड्रिप सिंचाई सहित सू(cid:234)म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता, बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता।
(iii) ऊर्जा और जलग्रहण विकास- वैक(िcid:227)पक ऊर्जा (cid:304)ोत (सू(cid:234)म पनविजली सहित) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास। बाग(cid:585) का विकास, एकीकृ त खेती, आर्थिक वानिकी और जलग्रहण क्षेत्र(cid:585) का पुनरूद्धार ।2301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (iv) संबंधित जिले के खनन क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) पर्यावरण की गुणव(cid:419)ा बढ़ाने के लिए कोई
अ(cid:219)य उपाय।
(3) अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) के लिए विशेष उपबंध, अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) पीएमके के के वाई निधिय(cid:585) के
उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) और जनजातीय क्षेत्र(cid:585) के
प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ पठित अनु(cid:205)छेद
244 म(cid:581) निहित उपबंध(cid:585) और पंचायत उपाबंध (अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) पर वि(cid:232)तार) अधिनियम,
1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) और अनुसूचित जनजाति और अ(cid:219)य
पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार(cid:585) की मा(cid:219)यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधान(cid:585)
द्वारा निद(cid:566)शित होगी। अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) म(cid:581) (िcid:232)थत खनन से प्रभावित गांव(cid:585) के संबंध म(cid:581);
(क) ग्राम सभा की अनुमोदन आव(cid:230)यक होगा:—
सभी योजनाओं, कार्यक्रम(cid:585) और परियोजनाओं के लिए पीएमके के के वाई के अधीन (सरकार के मौजूदा दिशा-निद(cid:566)श(cid:585) के अधीन लाभार्थिय(cid:585) की पहचान के लिए) (ख) प्र(cid:215)येक वि(cid:419)ीय वर्ष की समा(िcid:220)त के बाद संबंधित गांव म(cid:581) पीएमके के के वाई के अंतर्गत किए गए काय(cid:607) की रिपोर्ट ग्राम सभा को प्र(cid:232)तुत की जाएगी। [ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो पंचायत उपाबंध (अनुसूचित क्षेत्र(cid:585) पर वि(cid:232)तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) के कार्या(cid:219)वयन के प्रयोजनार्थ उसे दिया गया है।]
(4) जिला खनिज सं(cid:232)थान से निधि ह(cid:232)तांतरण पर प्रतिबंध- जिल(cid:585) के जिला खनिज
सं(cid:232)थान निधि के संबंध म(cid:581):
(क) जिला खनिज सं(cid:232)थान द्वारा निधिय(cid:585) के उपयोग के संबंध म(cid:581) अधिनियम की धारा 9 ख के उपबंध(cid:585) का कड़ाई से पालन किया जाएगा;
(ख) जिला खनिज सं(cid:232)थान से किसी भी तरह से कोइ भी निधि रा(cid:207)य कोष या रा(cid:207)य (cid:232)तरीय निधि (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अ(cid:219)य निधि या योजना म(cid:581) (cid:232)थानांतरित नहीं की जाएगी; और
(ग) जिला खनिज सं(cid:232)थान की निधि म(cid:581) से किसी भी (cid:229)यय की मंजूरी या अनुमोदन रा(cid:207)य सरकार या किसी रा(cid:207)य (cid:232)तरीय एज(cid:581)सी द्वारा रा(cid:207)य (cid:232)तर पर नहीं किया जाएगा।
(घ) कोई भी निधि किसी जिले के भीतर प्र(cid:215)यक्ष या अप्र(cid:215)यक्ष (cid:510)प से प्रभावित क्षेत्र(cid:585) के बाहर या इन नियम(cid:585) म(cid:581) परिभाषित प्रभावित लोग(cid:585) के अलावा अ(cid:219)य के लिए खर्च नहीं की जाएगी।2302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947
(ङ) इन नियम(cid:585) म(cid:581) उ(िcid:227)लखित के अलावा किसी भी तरीके से एक जिले से दूसरे जिले
म(cid:581) कोई भी निधि ह(cid:232)तांतरित नहीं की जाएगी।
(च) डीएमएफ से निधिय(cid:585) के (cid:229)यय का अनुमोदन पूरी तरह से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है। रा(cid:207)य सरकार या रा(cid:207)य (cid:232)तरीय समिति (चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए) के पास परियोजनाओं की मंजूरी, निधिय(cid:585) के (cid:229)यय की मंजूरी पर (cid:229)यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य पीएमके के के वाई के अधीन (cid:232)वीकृ त परियोजनाओं के प्रभावी कार्या(cid:219)वयन की निगरानी तक ही सीमित होगा। (छ) डीएमएफ द्वारा संबंधित रा(cid:207)य सरकार(cid:585) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्य/सामान खरीदे जा सकते ह(cid:583)। जीईएम पोर्टल के मा(cid:218)यम से खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
(ज) सभी नि(cid:231)पादन एज(cid:581)सिय(cid:585) और लाभार्थिय(cid:585) को धनराशि का ह(cid:232)तांतरण के वल प्र(cid:215)यक्ष
लाभ अंतरण (डीबीटी) के मा(cid:218)यम से उनके ब(cid:583)क खाते के मा(cid:218)यम म(cid:581) किया
जाएगा।
6. नियम 18 का प्रति(cid:232)थापन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 18 के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित
रखा जाएगा, अर्थात ्:—
" प्रशासनिक (cid:229)यव(cid:232)था.—
(1) सरकार आव(cid:230)यकतानुसार (cid:219)यास के प्रबंधन तथा वार्षिक योजना के क्रिया(cid:219)वयन के लिए सेक(cid:581) डम(cid:581)ट आधार पर जिला उद्योग के (cid:219)द्र(cid:585) म(cid:581) कार्यरत कर्मचारिय(cid:585) सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिक(cid:585) की सेवाएं उपल(cid:222)ध करा सके गी, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आव(cid:230)यक हो।
(2) जहां तक संभव हो, जिला खनिज सं(cid:232)थान मे कोई अ(cid:232)थायी/(cid:232)थायी पद सृजित नहीं होना चाहिए। सं(cid:232)थान द्वारा किसी भी अ(cid:232)थायी/(cid:232)थायी पद के सृजन और वाहन की खरीद के लिए रा(cid:207)य सरकार की पूर्व (cid:232)वीकृ ति की आव(cid:230)यकता होगी। हालांकि, (cid:219)यूनतम आव(cid:230)यक कर्मचारिय(cid:585) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
(3) जिला खनिज सं(cid:232)थान की क्षमता बढ़ाने और जिला खनिज सं(cid:232)थान निधिय(cid:585) के प्रभावी उपयोग के लिए, 50 करोड़ (cid:509)पये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिला खनिज सं(cid:232)थान को योजना, तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (cid:232)थापित करनी होगी और ऐसी पीएमयू की लागत प्रशासनिक खच(cid:607) से पूरी की जा सके गी। पीएमयू अनुबंध के आधार पर आव(cid:230)यक योग्य जनशक्ति को नियुक्त कर सके गा।2303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (4) पीएमके के के वाई के अधीन परियोजनाओं के लिए कार्मिय(cid:585) की नियुक्ति के वल
सीमित अवधि के लिए पूर्णतः संविदा(cid:215)मक होगी।
7. नियम 20-क का अंत:(cid:232)थापन.—उक्त नियम(cid:585) के नियम 20 के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित
नियम अंत:(cid:232)थापित किया जाएगा, अर्थात ्:—
"20 क. शिकायत निवारण एवं अनुपालन तंत्र—
(1) जिला खनिज सं(cid:232)थान एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे लागू करेगा ताकि प्र(cid:215)येक शिकायत का निवारण हो सके और कलेक्टर या किसी ऐसे अ(cid:219)य अधिकारी जैसा अधिसूचित किया जाए, को शिकायत करने के 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त जबाब दिया जा सके ।
(2) रा(cid:207)य सरकार, किसी भी शिकायत/सार्वजनिक शिकायत प्रा(cid:220)त होने पर यह सुनि(िcid:230)चत करेगी कि प्र(cid:215)येक शिकायत का निवारण जिला खनिज सं(cid:232)थान द्वारा किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त उ(cid:419)र दिया जाए।
(3) क(cid:581) द्र सरकार, जिला खनिज सं(cid:232)थान निधिय(cid:585) के अनुचित उपयोग, परियोजनाओं के खराब कार्या(cid:219)वयन या पीएमके के के वाई दिशानिद(cid:566)श(cid:585) के उ(cid:227)लंघन के संबंध म(cid:581) कोई शिकायत/सार्वजनिक शिकायत प्रा(cid:220)त होने पर—
(i) शिकायत को वि(cid:232)तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्र(cid:232)तुत करने के लिए रा(cid:207)य सरकार को भेजना। रा(cid:207)य सरकार, भारत सरकार से संदर्भ प्रा(cid:220)त होने के 2 महीने के भीतर वि(cid:232)तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्र(cid:232)तुत करेगी।
(ii) वैक(िcid:227)पक (cid:510)प से, यदि वह उचित समझे, तो क(cid:581) द्र सरकार ऐसी शिकायत पर क(cid:581) द्रीय टीम अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा जांच करा सके गी
(iii) रा(cid:207)य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट या क(cid:581) द्रीय टीम या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्रा(cid:220)त होने पर, क(cid:581) द्र सरकार, रा(cid:207)य सरकार को ऐसे निद(cid:566)श प्रा(cid:220)त होने के एक मास के भीतर आव(cid:230)यक सुधारा(cid:215)मक उपाय करने का निद(cid:566)श देगी। (iv) रा(cid:207)य सरकार सुधारा(cid:215)मक उपाय(cid:585) के कार्या(cid:219)वयन पर एक रिपोर्ट प्र(cid:232)तुत करेगी (4) यदि जिला खनिज सं(cid:232)थान—
(i) बंदोब(cid:232)ती निधि बनाए रखने म(cid:581) विफल रहता है
(ii) नियम(cid:585) और दिशानिद(cid:566)श(cid:585) का उ(cid:227)लंघन करके किसी भी निधि को (cid:232)थानांतरित करता है2304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (iii) इन नियम(cid:585) के किसी भी उपबंध का पालन करने म(cid:581) विफल रहता है
(iv) खात(cid:585) का ऑडिट करवाने म(cid:581) विफल होता है
(v) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने म(cid:581) विफल रहता है
(vi) रा(cid:207)य सरकार या क(cid:581) द्र सरकार के निद(cid:566)श(cid:585) का पालन करने म(cid:581) विफल रहता है तो रा(cid:207)य सरकार या क(cid:581) द्र सरकार निद(cid:566)श दे सकगी—
(i) किसी या सभी नए काय(cid:607) की मंजूरी को निलंबन या पहले से (cid:232)वीकृ त किसी या सभी काय(cid:607) का नि(cid:231)पादन; और/या उन ब(cid:583)क(cid:585) द्वारा किसी या सभी काय(cid:607) के लिए धनराशि जारी करने पर निलंबन जहां जिला खनिज सं(cid:232)थान निधि जमा है या नि(cid:231)पादन एज(cid:581)सिय(cid:585) के ब(cid:583)क खाते जहां जिला खनिज सं(cid:232)थान से निधि (cid:232)थानांतरित की गई ह(cid:583)।
(ii) रा(cid:207)य सरकार या क(cid:581) द्र सरकार,का यह समाधान होने के प(cid:230)चात कि आव(cid:230)यक सुधारा(cid:215)मक उपाय किए गए ह(cid:583), ऐसे निलंबन को वापस ले सके गी। (iii) यदि उपरोक्त (i) या (ii) के अधीन कोई निद(cid:566)श क(cid:581) द्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे निद(cid:566)श को वापस लेने का काम के वल क(cid:581) द्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा।
8. नियम 24 का प्रति(cid:232)थापन.—उक्त नियम के नियम 24 के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"24. पारदर्शिता और जवाबदेही:—
(1) प्र(cid:215)येक सं(cid:232)थान एक वेबसाइट या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशि(cid:231)ट अनुभाग तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिस पर अ(cid:219)य बात(cid:585) के साथ- साथ नि(cid:224)नलिखित जानकारी हो(cid:232)ट की जाएगी और उसे अद्यतन रखा जाएगा:—
(क) जिला खनिज सं(cid:232)थान की शासी परिषद और प्रबंध समिति/चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की संरचना का विवरण;
(ख) खनन से प्रभावित क्षेत्र(cid:585) और लोग(cid:585) की सूची (आवधिक अद्यतन सहित);
(ग) प(cid:618)टेदार(cid:585) और अ(cid:219)य लोग(cid:585) से प्रा(cid:220)त सभी अंशदान(cid:585) का त्रैमासिक विवरण;
(घ) जिला खनिज सं(cid:232)थान की सम(cid:232)त बैठक(cid:585) का कार्यवृ(cid:419), मिनट और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर);
2305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(ङ) 5 वर्ष की परिप्रे(cid:234)य योजना, बंदोब(cid:232)ती निधि के निवेश का विवरण, वार्षिक योजना और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट द(cid:232)तावेज जारी होने के 30 दिन के भीतर प्र(cid:232)तुत की जानी चाहिए;
(च) पीएमके के के वाई के अधीन किए जा रहे सभी परियोजनाओं/कार्यक्रम(cid:585) की चल रहे काय(cid:607), कार्या(cid:219)वयन की (िcid:232)थति/प्रगति की ऑनलाइन (िcid:232)थति वेबसाइट पर उपल(cid:222)ध कराई जानी चाहिए, जिसम(cid:581) कार्य का विवरण, लाभार्थिय(cid:585) का विवरण, अनुमानित लागत, कार्या(cid:219)वयन एज(cid:581)सिय(cid:585) का नाम, कार्य शु(cid:510) होने और पूरा होने की अपेक्षित तिथि, पिछली तिमाही तक की वि(cid:419)ीय और भौतिक प्रगति आदि शामिल होनी चाहिए;
(छ) विभि(cid:219)न क(cid:227)याणकारी कार्यक्रम(cid:585) के अंतर्गत लाभार्थिय(cid:585) की सूची;और (ज) आरटीआई अधिनियम के अधीन (cid:232)वै(िcid:205)छक खुलासे।
(2) प्र(cid:215)येक सं(cid:232)थान परियोजना (cid:232)थल पर नोटिस बोर्ड पर परियोजना का विवरण तथा
(cid:232)वीकृ त राशि प्रदर्शित करेगा।
(3) सोशल मीडिया, फि(cid:227)म(cid:585), वीडियो आदि के मा(cid:218)यम से पीएमके के के वाई के अधीन कार्या(िcid:219)वत योजनाओं के बारे म(cid:581) जाग(cid:510)कता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
(4) जिला खनिज सं(cid:232)थान (डीएमएफ) निधिय(cid:585) के जमा काय(cid:607) के कार्या(cid:219)वयन सहित जिला खनिज सं(cid:232)थान के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी रा(cid:207)य सरकार और खनन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ निर्धारित प्रा(cid:510)प और निर्दि(cid:231)ट तरीके से साझा करेगा।
(5) क(cid:581) द्र सरकार इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी। डीएमएफ के प्रशासन को सुविधाजनक बनाना, जिसम(cid:581) परियोजनाओं की (cid:232)वीकृ ति, निधि जारी करना और परियोजनाओं के कार्या(cid:219)वयन की निगरानी शामिल है। प्र(cid:215)येक जिला खनिज सं(cid:232)थान को अनिवार्य (cid:510)प से के (cid:219)द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से ऑनलाइन पोर्टल के मा(cid:218)यम से ही परियोजनाओं की (cid:232)वीकृ ति, निधि जारी करना और नि(cid:231)पादन की निगरानी करनी होगी।
आदेश द्वारा,
आर.डी.नज़ीम, भा.प्र.से., प्रधान सचिव (उद्योग)ं 2306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 [Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-B(F)6-31/2016-II, dated 15-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th May, 2025
No. Ind-B(F) 6-31/2016-II.—In exercise of powers conferred by section 15 read with sections 9B and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 notified vide this department notification No. Ind-B-F(6)-31/2016, dated 2 2 -08-2016 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 27-08-2016 and amended further vide notification of No. Ind- II(F)10-7/2018 dated 28-10-2020 and No. Ind-B(F)6-31/2016-II dated 10-12-2021, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust (Amendment) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 (hereinafter referred to as the 'said rules')—
(a) in sub-clause (i) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1) for item (b), the following shall be substituted, namely:—
"(b) An area within the radius of 15 Kilometers in Himachal Pradesh from a mine or cluster of mines, irrespective of Districts boundaries concerned;"
(b) in sub-clause (i) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), after item (d), the following new sub-clause (e) shall be inserted, namely:—
"(e) In case of major mineral mines, Villages, Gram Panchayats or Urban Local Bodies (ULBs) within which the mines are situated and are operational such mining areas may extend to neighboring village, block, districts or even State.
Provided that if the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district (even if it is in another State), such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, in proportion of affected areas, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/ people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the PMKKKY after obtaining prior approval of the State Government".
(c) for sub-clause (ii) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), following shall be substituted, namely:—
2307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947"(ii) 'Indirectly affected areas' means those areas of the Himachal Pradesh within 15 KM to 25 KM of radius from a mine or cluster of mines irrespective of Districts boundaries concerned, where the local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining related operations. The major negative impact of mining can be by the way of water pollution, deterioration of soil and air quality, reduction in stream flows and depleting of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources".
(d) after sub-clause (iii) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), the following new sub-clause (iv) shall be inserted, namely:—
"(iv) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas".
(e) for clause (c) of sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—
"(c) The following shall include "directly affected persons":—
(a) (i) 'Affected family' as defined under Section 3(c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013;
(ii) 'Displaced family' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013;
(iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha/ ULB in directly or indirectly affected area.
(b) Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, those with usufruct and traditional rights, and those whose livelihoods have been affected due to mining.
(c) Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of Gram Sabha/Urban Local Body (ULB) in directly or indirectly affected area.
(d) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities. The list shall be updated at least once every 5 years.
3. Insertion of rule 8-A.—After rule 8 of the said rules, the following new rule 8-A shall be inserted, namely:—
"8A.Five years perspective planning and annual plan.—For complete coverage of all affected people and areas in a systematic and time bound manner, long-term planning is essential. For proper utilization of funds for the implementation of works using District Mineral Foundation (DMF) funds:
2308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (i) The districts shall conduct a baseline survey through Academic Institutions/ Renowned organizations/ agencies for perspective plan formulation. Gram Sabha/Local Bodies may aid in preparation of need assessment reports. The DMF may also use the baseline survey undertaken by any Department, if available. The reference and major findings of the surveys should be included in the Perspective Plans under PMKKKY for the District.
(ii) Based on the findings and gaps as identified through the baseline survey or any such survey/assessment, the DMF shall prepare a strategy for five years and the same shall be included in the Perspective Plan. The five-year Perspective Plan shall be prepared taking into account current balance available and likely accrual to the DMF over a period of five years. The five-year Perspective Plan shall be disaggregated into year-wise action plans.
(iii) The five-year Perspective Plan shall have separate sections on all priority sectors like drinking water, health, education, welfare of women and children, etc and other sectors like roads, irrigation etc
(iv) The five-year Perspective Plan shall be approved by the Governing Council of the DMF and displayed on the website of the DMF.
(v) The Annual Plans of the DMF to be approved by Governing Council each year shall be based upon the five-year perspective plan and success achieved in fulfilling its targets in earlier years. The Annual Plans may include some other works and expenditures considered urgent in nature although not included in the perspective plan to a maximum extent of 10% of the annual plan.
(vi) The State Government may empanel renowned organization/agencies/ universities for conducting the baseline surveys and preparing five-year perspective plans.
(vii) The Governing Council shall approve the five years perspective plan and annual plan comprising of list of projects to be taken up in financial years.
4. Insertion of rule 12-A.—After rule 12 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:—
(1) State Level Monitoring Committee:- A "State Level Monitoring Committee" shall be constituted at the State level under the Chairpersonship of the Chief Secretary with Secretaries of executing Departments, Finance and Planning Department, and one representative of Ministry of Mines, Government of India as members.
(2) The Secretary of Geology and Mining Department or any other Department entrusted to supervise DMFs in the State shall be the Member Secretary of the "State Level Monitoring Committee".
(3) The Directorate of Geology and Mining or any Directorate as entrusted by the State Government shall constitute a cell to be called "State Level Nodal DMF Cell" for monitoring activities of DMFs in the State and shall act as the Secretariat to the State Level Monitoring Committee.
2309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(4) Functions of State Level Monitoring Committee.—The State Level Monitoring Committee shall monitor performance of DMFs and compliance of transparency norms, audit and annual report of DMFs.
(5) The State Level Monitoring Committee shall meet at least twice in a year.
5. Substitution of rule 15.—For rule 15 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—
"15. Expenditure from the Trust Fund —
(1) The Trust Fund shall be strictly used for the benefit of persons and areas affected by mining or mining related operations and for their social and economic upliftment. The funds shall be used as far as possible in proportion to the contribution of each mine. The developmental and welfare activities to be taken up under the PMKKKY should be, as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State as well as Central Government. Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up under the PMKKKY. However, without prejudice to the powers of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State Plan. The DMFs shall focus on convergence with ongoing central and state schemes for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in mining affected areas. While formulating schemes, DMFs will give priority to achieving targets under Aspirational Districts Programme and Aspirational Blocks Programme.
(2) The total amount that the Trust Fund likely to be received in a year shall be earmarked specifically for the following purposes:—
(a) A sum equivalent to 10% of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood. The districts having annual collection of Rs. 10 crore or more shall maintain an endowment fund. The endowment fund may be invested in government securities/bonds and FDs of scheduled banks and other instruments. The endowment fund should be used for creating & sustaining livelihoods in areas where mining activity has stopped due to any reason including exhaustion of mineral;
(b) An amount not exceeding 5% of the annual receipts of the Foundation may be utilised for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis. In order to enhance the capacity of the DMFs and for effective utilization of DMF funds, the DMF with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such PMU may be met from administrative expenses. The PMU may engage required qualified manpower on contractual basis. Engagement of personnel for projects under the PMKKKY shall be purely contractual for a limited period only.
2310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (c) 70 % of the total annual receipt in the District Mineral Foundation Trust shall be spent only in the directly affected areas and shall be spent under the schemes of Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna (PMKKKY) as follows:—
(i) Drinking Water Supply.—Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
(ii) Environment Preservation and Pollution Control Measures.— Effluent treatment plants, prevention of pollution of stream, lakes, ponds, ground water, other water resources in the region including flood protection works, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working on abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
(iii) Health-Care.—The focus must be on creation of primary/secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.
(iv) Education—Construction of school building, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, drinking water provisions, Residential Hostels for students/ teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/ van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.
(v) Welfare of Women and Children—Special program for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.
(vi) Welfare of Aged and Disable People—Special program for welfare of aged and disabled people.
(vii) Skill Development—Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects/schemes may include training, development of skill development centre, self-employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self- employment economic activities.
2311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(viii)Sanitation—Collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.
(ix) Housing – Provision of pucca housing for mining affected people not covered under Central or State schemes.
(x) Agriculture–Activities related to agriculture, horticulture and agroforestry. Assistance to farmers through trainings, support to FPOs/ collectives/cooperatives, support for setting up of food processing units, storage including cold storage, marketing facilities like market yards etc., plantation, processing of medicinal herbs.
(xi) Animal Husbandry – Promotion of livestock, poultry, piggery, fishery, feed and fodder development and supporting innovation in animal husbandry, Farmers Producer Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs), Farmer Cooperative Organizations (FCOs).
(d) Up to 30% of the annual fund shall be utilized for other priority areas under schemes as follows:—
(i) Physical infrastructure—to provide required physical infrastructure viza-viz road, bridges, railways and waterways projects.
(ii) Irrigation — developing alternate sources of irrigation including check dams and diversion weirs, adoption of suitable and advanced irrigation techniques, assistance for micro irrigation facilities including drip irrigation, assistance for bore wells and pump energization.
(iii) Energy and Watershed Development—Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming, economic forestry and restoration of catchments.
(iv) Any other measures for enhancing the environment quality in mining areas of respective district.
(3) Special Provision for scheduled area.—The process to be adopted for utilization of PMKKKY funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in the Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the scheduled areas and tribal areas and the provisions of the Panchayats (Extension to the Schedule Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of the Forest Rights) Act, 2006.
In respect of villages affected by mining situated within the Scheduled areas;
(a) approval of Gram Sabha shall be required:—
(i) for all plans, programs and projects to be taken up under PMKKKY;
2312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (ii) for identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.(b) Report on the works undertaken under PMKKKY in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.
[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions for the Panchayats (Extension to the Schedules Area) Act, 1996 (Act 40 of 1996)].
(4) Restriction on fund transfer from DMF–In respect to the DMF funds of the districts:
(a) The provisions of Section 9B of the Act shall be strictly adhered to in respect of utilization of funds by the District Mineral Foundations;
(b) No fund shall be transferred in any manner from the District Mineral Foundations to the State exchequer or State level fund (by whatever name called) or Chief Minister's Relief Fund or any other funds or schemes; and (c) No sanction or approval of any expenditure out of the fund of the District Mineral Foundation shall be done at the State level by the State Government or any State level agency.
(d) No fund shall be spent outside directly or indirectly affected areas within a district or for other than affected people as defined in these Rules.
(e) No fund shall be transferred in any manner from one district to another district except as mentioned in these Rules.
(f) The approval of expenditure of funds from DMF lies solely with the Governing Council of DMF. The State Government or State level Committee (by whatever name called) shall not have overarching authority on sanction of projects, approval of funds/ expenditure and their function shall be limited to monitoring effective implementation of projects sanctioned under PMKKKY.
(g) Works /goods may be procured by the DMF after following due procedure prescribed by the respective State Governments for such procurements. Procurement through GeM portal should be preferred.
(h) Transfer of fund to all executing agencies and beneficiaries shall be through Direct Benefit Transfer (DBT) only into their bank account.
6. Substitution of rule 18.—For rule 18 of the said rule, the following rule shall be substituted namely:—
"18. Administrative Arrangements.—
(1) The Government may at the requisition provide services of the personnel under their control including employees working in the District Industries Centres on secondment basis for management of the Trust and for execution of the Annual Plan as may be required for the purpose.
2313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947(2) As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.
(3) In order to enhance the capacity of the DMFs and for effective utilization of DMF funds, the DMF with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such PMU may be met from administrative expenses. The PMU may engage required qualified manpower on contractual basis.
(4) Engagement of personnel for projects under the PMKKKY shall be purely contractual for a limited period only.
7. Insertion of rule 20-A.—After rule 20 of the said rules, the following rule 20-A shall be inserted, namely:—
"20A. Grievance Redressal & Compliance Mechanism—
(1) The DMFs shall devise and implement a grievance redressal mechanism so that each grievance is redressed, and a suitable reply is given to the complainant within 30 days of making a complaint to the Collector or any other officer as may be notified.
(2) The State Government may, on receipt of any complaint/public grievance shall ensure each grievance is redressed by DMF and a suitable reply is given to the complainant within the stipulated timeframe.
(3) The Central Government may, on receipt of any complaint/public grievance regarding improper utilization of DMF funds, poor implementation of projects or violation of PMKKKY guidelines—
i. Refer the complaint to the State Government for submitting a detailed Action Taken Report. The State Government shall submit a detailed Action Taken Report within 2 months from receipt of reference from the Government of India.
ii. Alternatively, if it considers fit, the Central Government may get an inquiry conducted by a Central team, or any third party on such complaint.
iii. On receipt of the Action Taken Report by the State Government or report of Central Team or the third party, the Central Government shall direct the State Government to take necessary corrective measures within one month of receipt of such direction.
iv. The State Government shall submit a report on implementation of corrective measures.
(4) In case, a DMF—
2314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 i. fails to maintain an endowment fundii. transfers any fund in violation of the Rules and guidelines
iii. fails to comply with any of the provisions of these Rules
iv. fails to get the accounts audited
v. fails to prepare and publish annual report
vi. fails to follow directions of State Government or Central Government. The State Government or the Central Government may direct—
(i) Suspension of sanction of any or all new works or execution of any or all of already sanctioned works; and/or suspension of release of funds for any or all the works by the bank(s) where DMF fund is deposited or the bank account of the executing agencies where funds have been transferred from DMF.
(ii) The State Government or the Central Government may, after being satisfied that necessary corrective measures have been taken, withdraw such suspension.
(iii) In case any direction under (i) or (ii) above is given by the Central Government, the withdrawal of such direction shall only be done by the Central Government.
8. Substitution of rule 24.—For rule 24 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—
"24. Transparency and Accountability:—
(1) Each Foundation will prepare and maintain a website/ or a specific section on the website of the District Administration on which, inter-alia, the following information will be hosted and kept updated:—
(a) Details of composition of the Governing Council and Managing Committee of DMF/by whatever name called.
(b) List of areas and people affected by mining (including periodic updation) (c) Quarterly details of all contributions received from lessees and others (d) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF (e) 5 years Perspective Plan, details of investment of endowment fund, Annual Plans and budget, work orders and Annual Report within 30 days of issuance of the document.
(f) Online status of ongoing works-implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken under PMKKKY should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to the previous quarter etc.
(g) List of beneficiaries under various welfare programs2315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 (h) Voluntary disclosures under RTI Act (2) Each Foundation shall display description of the project and amount sanctioned on a notice board at the project site.
(3) Information, Education and Communication (IEC) activities to create awareness regarding schemes implemented under PMKKKY through social media, films, videos etc.
(4) The District Mineral Foundation (DMF) shall share information pertaining to performance of DMF including deposit of funds and implementation of works to the State Government and Ministry of Mines, Government of India as per the formats prescribed and manner specified.
(5) The Central Government shall develop an online portal for facilitating administration of DMF including approval of projects, release of funds and monitoring of implementation of the projects. Each DMF shall compulsorily sanction, release funds and monitor execution of projects through the online portal only from the date as may be notified by the Central Government."
By order,
Sd/-
(R.D. NAZEEM). Addl. Chief Secretary (Industries).
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 36/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 03-05-2025 02-06-2025 सुश्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी मोहाल गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। . . . वादिया।
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। विषय.-- जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुत्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-04-1985 को ग्राम पंचायत चबूतरा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चबूतरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02-06-2025 को 2316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी : 37/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 07-05-2025 02-06-2025 श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। . . . वादी।
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-01-1965 को ग्राम पंचायत धमडियाना में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमडियाना में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धमडियाना में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।2317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 28/T/2025 नाम दुरुस्ती 01-04-2025 02-06-2025 श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। . . . वादी।
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल बगेहडा उपरला में पुन्नू राम पुत्र लेहलो दर्ज है जबकि उसका सही नाम मस्त राम पुत्र लेहलो है। लिहाजा इसे मोहाल बगेहडा उपरला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 03/T/2025 नाम दुरुस्ती 21-01-2025 04-06-2025 श्री सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। . . . वादी।
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल सुजानपुर में सुरेश पुत्र राम स्वरूप दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुरेश 2318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 कुमार पुत्र राम स्वरूप है। लिहाजा इसे मोहाल सुजानपुर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 04-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 22/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 08-05-2025 06-06-2025
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण श्री अश्वनी कुमार पुत्र महलू राम, वासी मोहाल तरकून, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण श्री अश्वनी कुमार पुत्र महलू राम, वासी मोहाल तरकून, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-09-1977 को ग्राम पंचायत दाडला में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 06-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
2319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 34/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 01-05-2025 02-06-2025 सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादिया।
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादि। विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act,1969 सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 03-12-1986 को नगर निगम सुजानपुर में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 35/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 02-05-2025 02-06-2025 सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर . . वादिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . . प्रतिवादी। 2320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act,1969 सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।
प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 25-04-1975 को ग्राम पंचायत धमडियाणा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमडियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 5/C/T/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 —ष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी —ष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप उपरला के अभिलेख में गलती से उसका नाम किशन चन्द व पिता का नाम सौणमल व महाल अधार में किशन चन्द व पिता का नाम सावनमल दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम —ष्ण चन्द व पिता का नाम सौहण मल दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल टिप उपरला में —ष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सौणमल व महाल अधार में —ष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सावनमल दुरुस्त दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी —ष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला,2321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला में —ष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सौणमल व महाल आधार में —ष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सावनमल दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 6/C/T/2025
तारीख पेशी : 5-06-2025 श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड के राजस्व महाल छौंट के अभिलेख में गलती से उसका नाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में शकुन्तला देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सीमा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल छौंट में सीमा देवी उपनाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में सीमा देवी उपनाम शकुन्तला देवी दुरुस्त दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड के राजस्व महाल छौंट में सीमा देवी उपनाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में सीमा देवी उपनाम शकुन्तला देवी दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 7/C/T/2025
तारीख पेशी : 5-06-2025 श्रीमती शालनी देवी पत्नी बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया श्रीमती शालनी देवी पुत्री बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघ्याड के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती सलीनी व पति का नाम बजीर सिंह व महाल भडोली में श्रीमती सालीनी देवी व पति का नाम बजीर सिंह दर्ज हो गया है जबकि अधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम शालनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल संघ्याड में शालनी देवी उपनाम श्रीमती सलीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह महाल भडोली में शालनी देवी उपनाम सालीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह दुरुस्त दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती शालनी देवी पुत्री बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघ्याड में शालनी देवी उपनाम सलीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह महाल भडोली में शालनी देवी उपनाम सालीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 8/C/T/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 भान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
2323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी भान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वार कलां के राजस्व महाल राम नगर, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम भान सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम भान सिंह राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भान सिंह राणा उपनाम भान सिंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/ एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी भान सिंह राणा पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त वार कलां के राजस्व महाल राम नगर के अभिलेख में भान सिंह राणा उपनाम भान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 07/D/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी भाभी श्रीमती सीता देवी विधवा हरिया की मृत्यु दिनांक 02-01-2023 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी भाभी की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। 2324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां की भाभी श्रीमती सीता देवी की मृत्यु तिथि 02-01-2023 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 08/D/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके ताया के लड़के श्री हरिया पुत्र घुंघर राम की मृत्यु दिनांक 10-01-1997 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसके ताया के लड़के की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां के ताया के लड़के श्री हरिया की मृत्यु तिथि 10-01-1997 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 09/D/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बहन नीलमा कुमारी पुत्री कपूर सिंह की मृत्यु दिनांक 12-06-2002 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी बहन की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां की बहन नीलमा कुमारी की मृत्यु तिथि 12-06-2002 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 10/D/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
2326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति किशोरी लाल पुत्र गंगा राम की मृत्यु दिनांक 15-12-2022 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में उसके पति की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां के पति किशोरी लाल पुत्र गंगा राम की मृत्यु तिथि 15-12-2022 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 11/B/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 20-09-1958 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।2327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 20-09-1958 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 12/B/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिया रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1975 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-10-1975 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 13/B/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 लोजन कुमार पुत्र केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम।
प्रार्थी लोजन कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 13-01-1978 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा लोजन कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 13-01-1978 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 14/B/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।2329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 प्रार्थिया निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 19-11-1982 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 19-11-1982 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 33/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल घमीर लाहड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम डूमणू दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम विजय कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विजय कुमार उपनाम डूमणू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल घमीर लाहड़ के राजस्व अभिलेख में विजय कुमार उपनाम डूमणू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 34/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेला राम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम रमेश चन्द राणा व पिता का नाम वेली राम दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम रमेश चन्द राणा उपनाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेली राम उपनाम वेला राम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार के राजस्व अभिलेख में रमेश चन्द राणा उपनाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेली राम उपनाम वेला राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 35/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त बडोग लाहड के राजस्व महाल हरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सुनील कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सुशील कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुशील कुमार उपनाम सुनील कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त बडोग लाहड के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार के राजस्व अभिलेख में सुशील कुमार उपनाम सुनील कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 36/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल कदेहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम वरडू राम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम राम लाल दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह किया है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम लाल उपनाम वरडू राम दर्ज किया जाये। 2332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल कदेहड के अभिलेख में राम लाल उपनाम वरडू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 37/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल लाहडू, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सुभाष चन्द दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सुभाष चन्द राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुभाष चन्द राणा उपनाम सुभाष चन्द दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल लाहडू के अभिलेख में सुभाष चन्द राणा उपनाम सुभाष चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 38/C/NT/2025
तारीख पेशी : 05-06-2025 वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त घुठियालता-11 के राजस्व महाल मक्कड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम वुधि चन्द राणा व पिता का नाम वन्शी राम दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वुधि चन्द राणा उपनाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी राम उपनाम वन्शी दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त घुठियालता-11 के राजस्व महाल मक्कड के अभिलेख में वुधि चन्द राणा उपनाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी राम उपनाम वन्शी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 10-06-2025 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव व डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
2334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके भाई श्री अमर चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल की मृत्यु दिनांक 27-04-1977 को गांव डोहब में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-06-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10-06-2025 श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री माधो राम, निवासी गांव डोला, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 09-05-1965 को गांव डोला, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-06-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10-06-2025 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांंक 12-03-1959 को गांव रजोल, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-06-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10-06-2025 श्री राजविन्द्र्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 02-02-1982 को गांव द्रमण, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझग्रा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। 2336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंझग्रा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-06-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 21/RNTK/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 06-06-2025 उर्मिला देवी पुत्री उतम सिंह, निवासी गांव व डाकघर सोलदा, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन-पत्र।
प्रार्थिया उर्मिला देवी ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि दिनांक 10-08-1958 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र दिया है जिसमें प्रार्थीया ने अपनी जन्म तिथि 10-08-1958 दर्शाई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-08-1958 ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-06-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 07-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़़ा (हि0प्र0)।2337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 06-06-2025 20/RNTK/2025 नाम दुरुस्ती
रोहित कुमार पुत्र चुनी लाल, निवासी महाल पद्धर, मौजा डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।
प्रार्थी रोहित कुमार ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल पद्धर में रोहित लाल दर्ज है। जबकि तमाम रिकार्ड में रोहित कुमार दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2021-22, महाल पद्धर, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि रोहित लाल उर्फ रोहित कुमार दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-06-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 07-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10/2025
तारीख पेशी : 06-06-2025 श्री भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, . . प्रार्थी। जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे। 2338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम वोटर कार्ड, पंचायत रिकार्ड, बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू है परन्तु महाल नलोहता, बड़ाग्रां व कंगयोड़ के राजस्व अभिलेख में कनौरू पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके कनौरू उपनाम भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 11/2025
तारीख पेशी : 06-06-2025 श्री लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थी। कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू है परन्तु महाल नेर, सरमाण व संगरेहड के राजस्व अभिलेख में लालू पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौजू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके लालू उपनाम लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौजू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 08-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 06/2025 तारीख दायर : 08-05-2025 तारीख पेशी : 06-06-2025 लायक राम पुत्र ज्ञान चन्द, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-03-1974 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है व अब दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 07/2025 तारीख दायर : 08-05-2025 तारीख पेशी : 06-06-2025 शीला देवी पुत्री मौजी राम, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।2340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1975 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Norzin d/o Lobsang Tsultrim का जन्म/मृत्यु दिनांक 23-03-2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Norzin के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 16-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Tselah d/o Lobsang Tsultrim का जन्म/मृत्यु दिनांक 23-03-2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Tselah के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
श्री Shankar Dass s/o Sh. Choudhary Ram, r/o Village & Post Office Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
2342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Shankar Dass s/o Sh. Choudhary Ram, r/o Village & Post Office Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Shankar Dass s/o Choudhary Ram का जन्म दिनांक 07-01-1966 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 NT/25
श्री Migmar Tsering s/o Tsering, r/o Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Migmar Tsering s/o Tsering, r/o Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म 04-05-1985 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Migmar Tsering s/o Tsering की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 04-05-1985 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /25
श्री Parbhat Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bhadwal, P.O. Matour, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Parbhat Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bhadwal, P.O. Matour, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Parbhat Singh s/o Shri Dharam Chand का जन्म दिनांक 22-03-1959 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Mandal में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Parbhat के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Oshin Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Purushottam s/o Sh. Tikal Raj, r/o Durga Bhawan, Near Petrol Pump, Vikas Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Purushottam s/o Sh. Tikal Raj, r/o Durga Bhawan, Near Petrol Pump, Vikas Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son namely KRISHAN (DOB 20-09-2011) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth of above mentioned, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
2344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947 Given under my hand and seal of the Court on this 26th May, 2025.Seal.
Sd/- (OSHIN SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.)
Sh. Rajender Singh s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Shahal, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas, Sh. Rajender Singh s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Shahal, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of himself as 15-04-1969 in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Bhont, Shimla, H.P. details are as under :
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Rajender Singh | Self | 15-04-1969 |
Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Bhont, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the Court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 26-05-2025 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
_________
CHANGE OF NAME
I, Sarupa Rani w/o Sh. Sewa Singh, Ward No. 1, V.P.O. Sihund, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)-176 056 declare that I have changed my name from Swarup Rani to Sarupa Rani. All concerned may please not.
SARUPA RANI
w/o Sh. Sewa Singh,
Ward No. 1, V.P.O. Sihund,
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).
2345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947CORRECTION OF NAME
I, Reena Kumari w/o Sh. Tek Singh, r/o Village Tarour, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) declare that in my daughter's school record my name is wrongly entered as Reena Kanwar. My actual name is Reena Kumari as per my other documents. Please correct my name in her school documents.
REENA KUMARI
w/o Sh. Tek Singh,
r/o Village Tarour, P.O. Basantpur,
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Dropti Devi w/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Sakori, P.O. Chail, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that my name Draupadi Devi is wrongly entered in my Aadhar Card. My correct name is Dropti Devi. I want to get the correct name Dropti Devi entered in my Aadhar Card. All concerned please may note.
DROPTI DEVI
w/o Sh. Shyam Lal,
r/o Village Sakori, P.O. Chail,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Reeta w/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Bhararia, P.O. Dharbhog, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed the name of my son from Sammer to Samar. In future my son should be known as Samar. All concerned please may note.
REETA
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Village Bhararia, P.O. Dharbhog,
Tehsil & District Shimla (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Surinder Kumar s/o Sh. Kansho Ram, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is incorrectly entered as Sikender. That my correct name is Surinder Kumar. Concerned may please note.
SURINDER KUMAR
s/o Sh. Kansho Ram,
r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
2346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2025/10 ज्येष्ठ, 1947CHANGE OF NAME
I, Sanjeev Kumar Guleria s/o Late Sh. Partap Singh, r/o Village Balh, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjeev Kumar Guleria for all purposes in future. Please note.
SANJEEV KUMAR GULERIA s/o Late Sh. Partap Singh, r/o Village Balh, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
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CHANGE OF NAME
I, Guddi w/o Sh. Sandesh, r/o Village Kiri, 146, Theog, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Guddi to Bimla Devi. All concerned please may note.
GUDDI
w/o Sh. Sandesh,
r/o Village Kiri, 146, Theog, Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Dimple Kumari d/o Sh. Rattan Chand, Village & P.O. Patti, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that I have changed my name from Dimpal Kumari to Dimple Kumari. Note the relevant information.
DIMPLE KUMARI
d/o Sh. Rattan Chand,
Village & P.O. Patti,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Kriti Kumari d/o Sh. Rattan Chand, Village & P.O. Patti, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that I have changed my name from Kariti Kumari to Kriti Kumari. Note the relevant information.
KRITI KUMARI
d/o Sh. Rattan Chand,
Village & P.O. Patti,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।