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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 46, 02 June 2025

Published 02 June 2025

Gazette no.
46
Gazetteid
46/GAZETTE/2025-02/06/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-06-02.46_gazette_2025-02_06_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 मई, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (1) 3/2024-6529-40.--क्योंकि विभाग में, जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं; 46-राजपत्र/2025-02-06-2025 (2347)2348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूचि में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हां, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला हमीरपुर की सिफारिश के दृष्टिगत्‌ जारी करेगी।

क्र. स . ं ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना ह ै कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम। ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम विवरण
1 . विकास खण्ड नादौनः 1
. 2 . जलाड़ी 1.सुह 2.गदियाड़ा 3.जलाड़ी सौंखलयां 4.जंलाड़ी भडियारा 5.हौड़ 6.जजोली 7.कल्लर 8.मटवाड 9.पटटा 10.रियोडी उपली 11.रियोडी झिकली 12.हरमंदिर मडियाला 13.हरमंदिर रूकवाला 1.कल्लर 2.रियोडी उपली कोटला चिल्लिया 1.दलोहल 2.नघुन 3.बरेती 4.कोटला 5.जंगल खोहर 6.मटियाल 7.रीत 8.चनवान 9.फटहल 10.मिर्च 11.सियोती 12.कल्लूर 13.रेयोडी उपली कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 क े शेष ग्राम, ग्राम सभा 'जलाड़ी' में रहेंगे।
3.सुह 4.गदियाड़ा 5.हरमंदिर मडियाला टिल्लू 1.बेला 2.टिल्लू प्रथम 3.टिल्लू खास 4.डीपीएफ टिल्लू 5.टिल्लू-11 6.सुह 7.गदियाड़ा 8. हरमंदिर मडियाला
2. विकास खण्ड भोरंंजः सभा
3 . नन्धन 1. सेऊ 2. कोटलू 3. नन्धन 4. रूथानी 5. बलेट 6. कसयाणा 7. बलोखर 1. कसयाणा करहा 1. पंडतेहडी 2. जूझानी 3. बुठवी अग्रिहोत्रिया 4. बुठवीं पाधयां 5. बुठवीं टानगरियाँ 6. करहा 7. कसयाणा कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 क े शेष ग्राम, ग्राम 'नन्धन' में रहेंगे
2349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002 31 मई 2025

संख्याः यू0डी0-ए(3)-14/2024-रूल्ज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)-7/2011, तारीख 23-3-2012 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-03-2012 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर

निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में

प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधनः हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में,

''इन नियमों के अधीन मतदान करने के हकदार वार्ड के व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी सम्मिलित हैं'' शब्द जोडे़ जाएंगे।2350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 3. नियम 9 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में,

''इसकी एक प्रति उपायुक्त के कार्यालय, निगम और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे उपायुक्त विनिश्चत करे चिपका कर, अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा उसकी एक प्रति सरकार को भेजी जाएगी '' शब्दों से पूर्व्‌ ''प्ररूप-2क में'' शब्द जोड़े जाएंंगे।

4. नियम 26 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 26 के उप-नियम (1) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

'' परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कोई भी आवेदन इन नियमों के नियम 33 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना के पश्चात्‌ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।''

5. नियम 37 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 37 में,--

(i) उप-नियम (1) में निम्नलिखित नए परन्तुक रखे जाएंगे

''परन्तु एक प्रस्तावक केवल एक ही अभ्यर्थी का प्रस्ताव कर सकेगा। एक बार किया गया प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकेगा या रद्द नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक नगरपालिका के लिए और नगरपालिका के भीतर एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन नहीं लड़ सकेगा।''

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम

(5) अन्तःस्थापित किया जाएगा :--

''(5) कोई भी अभ्यर्थी एक समय में एक से अधिक नगरपालिका के लिए और एक ही नगरपालिका में एक से अधिक वार्ड से निर्वाचन नहीं लड़ सकेगा।'' 6. प्ररूप 2-क का अन्तःस्थापनः उक्त नियमों के प्ररूप-2 के पश्चात्‌ निम्नलिखित

प्ररूप-2क अन्तःस्थापित किया जाएगा,-

---------

''प्ररूप -2 क

[नियम 9(1) देखें]

वार्डों के परिसीमन की अन्तिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि तारीख............................... को प्रकाशित प्रस्ताव के प्रारूप पर प्राप्त आक्षेपों और अपीलों पर पारित आदेश को नगर निगम क्षेत्र....................

2351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

को वार्डों में विभाजित करने के प्रस्ताव में हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के अनुसार निगमित (सम्मिलित) कर दिया गया है और नगर निगम क्षेत्र के वार्डों....................... को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को परिभाषित करते हुए अन्तिम रूप से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।'

उपायुक्त

जिला.............................

(नाम एवं मोहर) स्थान....................

तारीख..................

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव ( शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of this Department's notification number UD-A(3)-14/2024-Rules,

Dated 31-05-2025 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st May, 2025

No. UD-A(3)-14/2024-Rules.—In exercise of powers conferred by Section 31 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor, Himachal Pradesh, makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. UD-A(3)-7/2011, dated 23-03-2012 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 24-03-2012, namely:—

1. Short title and

commencement:

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 2: In the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012(hereinafter referred to as the said rules), in clause (x) of sub-rule(1) of Rule (2), after the words " these rules" the words "and it also includes Assistant Electoral Registration Officer" shall be added;

2352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 3. Amendment of rule 9: In sub-rule (1) of Rule 9 of the said rules;

after the words "affixing a copy of the same", the words " in Form -2A" shall be added.

4. Amendment of rule 26: In sub-rule (1) of rule 26 of the said rules, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted:—

"Provided further that an application under this rule shall not be submitted after the Notification of Election Programme under Rule 33 of these rules."

5. Amendment of rule 37: In rule 37 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1) , following new provisos shall

be inserted:

" Provided that a proposer can propose only one candidate. Proposal once made cannot be withdrawn or cancelled.

Provided further that no candidate shall contest election for more than one municipality and within municipality for more than one ward."

(ii) after sub-rule (4), following sub-rule (5) shall

be inserted;—

"(5) No candidate shall contest election for more than one municipality and within the municipality from more than one ward at the same time."

6. Insertion of Form 2-A. In the said rules after Form-2, following new

Form-2-A shall be inserted,—

____________

FORM-2A

[See rule 9 (1)]

NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF DELIMITATION OF WARDS

It is hereby notified for the information of general public that the order passed on the objections and appeals to the draft proposal published on dated……………..for dividing Municipal Corporation Area ………………………………..into wards has been incorporated in the proposal in accordance with HP Municipal Corporation Election Rules, 2012 and wards of2353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 Municipal Corporation Area………………… defining the limit of each constituency is hereby published finally.

Deputy Commissioner District ………………

( NAME & SEAL) Place …………..

Date ……………

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (UD).

___________

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री बदरी पाल पुत्र श्री गोविन्दु राम, निवासी गांव व डाकघर रानीकोटला, तहसील सदर, . . प्रार्थी। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री बदरी पाल पुत्र श्री गोविन्दु राम, निवासी गांव व डाकघर रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 28-04-1967 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री बदरी पाल पुत्र श्री गोविन्दु राम, निवासी गांव व डाकघर रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री बदरी पाल पुत्र श्री गोविन्दु राम, निवासी गांव व डाकघर रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत रानीकोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।2354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री बुधि राम, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर छड़ोल, तहसील सदर, . . प्रार्थी। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आवेदिका श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री बुधि राम, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर छड़ोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत छड़ोल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासुपर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री बुधि राम, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर छड़ोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छड़ोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छड़ोल, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री बुधि राम, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर छड़ोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छड़ोल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्रीमती अंजना देवी पुत्री श्री कमाल दीन, निवासी गांव खैरियां लुहणू, डाकघर बामटा, . . प्रार्थिया। तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।2355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आवेदिका श्रीमती अंजना देवी पुत्री श्री कमाल दीन, निवासी गांव खैरियां लुहणू, डाकघर बामटा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासुपर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 31-03-1987 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका श्रीमती अंजना देवी पुत्री श्री कमाल दीन, निवासी गांव खैरियां लुहणू, डाकघर बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बामटा, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्रीमती अंजना देवी पुत्री श्री कमाल दीन, निवासी गांव खैरियां लुहणू, डाकघर बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बामटा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री संदीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी गांव तरेड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती सोनिका थापा पुत्री श्री कुल बहादुर, निवासी गांव मण्डी माणवां, डाकघर कोठीपुरा, तहसील . . प्रार्थीगण। सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी गांवतरेड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सोनिका थापा पुत्री श्री कुल बहादुर, निवासी गांव मण्डी माणवां, डाकघर कोठीपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 27-03-2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह-बल्हवाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। 2356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 27-03-2024 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री संदीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी गांवतरेड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सोनिका थापा पुत्री श्री कुल बहादुर, निवासी गांव मण्डी माणवां, डाकघर कोठीपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह-बल्हवाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री तारा चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थी। बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री तारा चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नौणी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी मृत्यु तिथि 14-10-2021 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की माता स्व0 श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नौणी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-06-2025 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा स्व0 श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत नौणी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।2357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव बलवाड़़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अंजली धीमान पुत्री श्री जोगिन्द्र पाल, निवासी गांव सेउ निहारी, डाकघर नसवाल, तहसील . . प्रार्थीगण। सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव बलवाड़़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अंजली धीमान पुत्री श्री जोगिन्द्र पाल, निवासी गांव सेउ निहारी, डाकघर नसवाल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 01-08-2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 01-08-2024 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-06-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव बलवाड़़, डाकघर जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अंजली धीमान पुत्री श्री जोगिन्द्र पाल, निवासी गांव सेउ निहारी, डाकघर नसवाल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate, Sadar, District Bilaspur (H.P.)

Geeta Devi d/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village Mains, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

. .Applicant.

Versus

General Public

2358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

Geeta Devi d/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village Mains, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P. has submitted an application to the undersigned for her correction of name and date of birth. She further submitted that her correct name is Geeta Devi and date of birth is 02-02-2006. But by mistake her name is entered as Neem Chand and date of birth is 2005 in Aadhar Card. He supported above fact by producing Certificate of Bonofide Himachali No. BH20244168134640 and Birth Certificate Number G.P. Soldha 21/2024-25, dated 20-09-2024 and affidavit.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed the any person having any objection for correction of name and date of birth mentioned above may submit his objections in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in Official Gazette, No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री माधो राम पुत्र श्री भागी, निवासी गांव कोलोडू परगना जूंड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री माधो राम पुत्र श्री भागी, निवासी गांव कोलोडू परगना जूंड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी माता जिनका नाम केसरी है कि मृत्यु दिनांक 15-07-1994 को गांव किलोडू, ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अतः ग्राम पंचायत खरल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में अपनी मां की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 04-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 04-06-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।2359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री तुला राम पुत्र श्री हरदयाल, निवासी गांव पधर, डाकघर लिग्गा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री तुला राम पुत्र श्री हरदयाल, निवासी गांव पधर, डाकघर लिग्गा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 10-05-1973 को गांव पधर, ग्राम पंचायत सियुला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश वह जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शियुला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सियुला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 04-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 04-06-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा। आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।2360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मोती राम राना पुत्र श्री किशन बहादुर राणा, निवासी गांव गैरीगांव, डाकघर ककीरा, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम मोती राम राना है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा जरेई व ककीरा कस्बा में गलती से मोती राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री शिव राम राना पुत्र श्री किशन बहादुर राणा, निवासी गांव गैरीगांव, डाकघर ककीरा, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम शिव राम राना है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा जरेई व ककीरा कस्बा में गलती से शिव राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।2361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रानी देवी पुत्री श्री डूमसा पत्नी श्री ऋर्षि पाल, निवासी कालेज रोड़ डकी, तहसील व जिला . . प्रार्थिया। पठानकोट, पंजाब

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम रानी देवी है, जोकि आधार कार्ड व पैन कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गडाना में गलती से गुडडी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05/2025 तारीख दायर : 04-02-2025 तारीख पेशी : 07-06-2025 अश्वनी कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार, निवासी गोन्दपुर जयचन्द, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण दर्ज करने बारे इश्तहार।

अश्वनी कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार, निवासी गोन्दपुर जयचन्द, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के बेटे भानू प्रताप का जन्म 2362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 दिनांक 26-08-2001 को हुआ था लेकिन उनके बेटे भानू प्रताप के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द, उप-तहसील दुलैहड़ जिला ऊना में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द में उनके बेटे के जन्म का पंजीकरण दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में जन्म का पंजीकरण दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 95, 96/ना0तह0दु0/2024

दावा : तकसीम इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

हरप्रीत कौर बनाम अवतार सिंह

बनाम

1. अवतार सिंह पुत्र व भजन कौर पुत्री गुलजारा, उजागर सिंह, नाजर सिंह पुत्र व श्रीमती ववली, श्रीमती गोगी पुत्री दर्शन सिंह, वन्ता सिंह पुत्र शामू, निवासी हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)

. .प्रतिवादी। तकसीम भूमि अराजी 0-04-82 हैक्ट खेवट नं0 340, खतौनी नं0 450, खसरा नं0 कित्ता 9, जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

तकसीम भूमि अराजी 1-71-89 हैक्ट खेवट नं0 341, खतौनी नं0 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, खसरा नं0 कित्ता 40, जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल हलेडा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

समन मुश्त्री मुनादी बनाम प्रतिवादीगण जमादार उप-तहसील दुलैहड़

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि देह हजा में बजरिया मुश्त्री मुनादी समाचार-पत्र के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित करें कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 05-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होवें। बावजूद मुश्त्री मुनादी हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।2363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),

दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख पेशी 11/Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 03-06-2025 श्री अशोक शर्मा पुत्र जोग राज, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री अशोक शर्मा पुत्र जोग राज, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल/ उप-महाल कुरियाला में अशोक कुमार पुत्र जोग राज दर्ज है जबकि मेरा सही नाम अशोक शर्मा पुत्र जोग राज है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम अशोक कुमार उर्फ अशोक शर्मा पुत्र जोग राज किया जाए, प्रार्थी का शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 03-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Shivani d/o Sh. Him Raj Sharma, r/o Om Karam Bhumi, V.P.O. Banuri, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Shivani Mehrotra or Shivani Sharma to Shivani.

SHIVANI

d/o Sh. Him Raj Sharma,

r/o Om Karam Bhumi, V.P.O. Banuri,

Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

2364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Shishu Pal Sandhu s/o Sh. Karam Singh, Village Burnad, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that my actual name is Shishu Pal Sandhu as per Rashan Card and School Certificate but my nameis wrongly entered in Aadhar Card as Shishu Pal. Correct my name in Aadhar Card as Shishu Pal Sandhu as both are name of same person. Please note.

SHISHU PAL SANDHU

s/o Sh. Karam Singh,

Village Burnad, P.O. Khagal,

Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Surender Kumar s/o Sh. Mansa Ram, r/o Village Banog, P.O. Pulbahal, Tehsil Chopal. District Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Segel (Previous Name) to Sejal (New Name). All concerned please may note.

SURENDER KUMAR

s/o Sh. Mansa Ram,

r/o Village Banog, P.O. Pulbahal,

Tehsil Chopal. District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Ram Lal s/o Sh. Hari Ram, r/o Village Jol, P.O. Gharan, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name Namkeen Kumari is wrongly mentioned, the correct name is Kanchan Kumari. All concerned note.

RAM LAL

s/o Sh. Hari Ram,

Village Jol, P.O. Gharan,

Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Mani Devi w/o Sh. Jay Singh, r/o Village Tandari, P.O. Bhuthi, Tehsil & District Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Chitr Mani to Mani Devi for all future purposes. Concerned note it.

MANI DEVI

w/o Sh. Jay Singh,

r/o Village Tandari, P.O. Bhuthi,

Tehsil & District Kullu (H.P.).

2365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Ruko Devi aged 73 years wd/o Late No. 1032720 Ex. L/Dr Khazan Singh, r/o Village Nirohli, P.O. Gangoti, Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.)-175 032 declare that my name has been wrongly recorded in the service record of my husband as Rukmani Devi in place of Ruko Devi. Whereas my correct name is Ruko Devi. All concerned please may note.

RUKO DEVI

wd/o Khazan Singh,

r/o Village Nirohli, P.O. Gangoti,

Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.).

2366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2025/12 ज्येष्ठ, 1947

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-06-02.46_gazette_2025-02_06_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-06-02.46_gazette_2025-02_06_2025.