राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जून, 2025
संख्या टीएसएम-एफ(10)-10/2003-V-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन के विकास और पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2024 का अधिनियम संख्या 2) की उप-धारा (2) द्वारा 3058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 जून, 2025 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (पर्यटन एवं ना0उ0)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TSM-F(10)-10/2003-VI-L, dated
24th June, 2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th June, 2025
No. TSM- F(10)-10/2003-V-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2023 (Act No. 2 of 2024), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 25th June, 2025 as the date on which the provisions of Act ibid shall come into force.
By order,
DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (Tourism & CA).
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पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जून, 2025
संख्या ः टीएसएम-एफ(10)-10/2003-VI.—हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 की उप-धारा (2)के खंड (ड)के अधीन यथापेक्षित के अनुसार प्रारूप हिमाचल प्रदेश होमस्टे नियम 2025 जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्या टीएसएम-एफ (10)-10/2003-V-लूज, तारीख 14-02-2025 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 17-02-2025 को प्रकाशित किए गए थे;
और नियत अवधि के दौरान इस निमित निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन के माध्यम से जन- साधारण से सुझाव प्राप्त हुए हैं और जिन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया तथा प्रारूप नियमों में मिला दिया गया;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश होमस्टे नियम, 2025 है।3059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 (2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा
(3) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.--
(क) 'अधिनियम' से, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सख्यांक 15) अभिप्रेत है;
(ख) 'उपाबंध' से, इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;
(ग) 'वास सुविधा' से, संलग्न प्रसाधन के साथ उचित प्रकार से सुसज्जित और पर्यटकों/ अतिथियों को किराये पर देने के लिए तैयार न्यूनतम मानक आकार वाली कक्ष की वास सुविधा अभिप्रेत है। दहरे और एकल शयन कक्ष वास सुविधा के लिए न्यूनतम मानक आकार क्रमशः 120 वर्ग फुट और 100 वर्ग फुट और स्नानागार/प्रसाधन के लिए 30 वर्ग फुट होगा। पहले से सन्निर्मित निवास इकाई में स्नान कक्ष/प्रसाधन के लिए 25 वर्ग फुट और दोहरे तथा एकल शयन कक्ष वास सुविधा के लिए मानक आकार क्रमशः 100 वर्ग फुट और 80 वर्ग फुट है।
(घ) 'वास्तविक हिमाचली' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास हिमाचल प्रदेश में स्थायी गृह है, इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो हिमाचल प्रदेश में कम से कम बीस वर्ष की अवधि से निवास कर रहा है या ऐसा व्यक्ति जिसका हिमाचल प्रदेश स्थायी घर है, किन्तु अपने व्यवसाय के कारण वह हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहा है;
(ङ) 'होम स्टे के प्रवर्ग' से निम्नलिखित रूप में होम स्टे के तीन प्रवर्ग अभिप्रेत हैंः (i) डायमंड प्रवर्ग (प्रति कमरा दरें, प्रतिदिन 10,000/- रुपये से अधिक कमरे की दरें) (ii) 'गोल्ड प्रवर्ग' (प्रति कमरा दरेें, प्रतिदिन 3,000/- रुपये से 10,000/- के बीच) और;
(iii) 'सिल्वर प्रवर्ग' (प्रति कमरा दरें, प्रतिदिन 3,000/- रुपये से कम)।
(च) 'सामान्य क्षेत्र' से--
(i) भवनों का एक ही प्रवेश और निकास द्वार, सीढ़ियां, लिफ्ट, लिफ्ट लॉबिज़, अग्नि बचाव के रास्ते;
(ii) सामान्य आधारक, टैरेस, पार्क, क्रीड़ा-क्षेत्र, खुली पार्किंग और सामान्य भण्डारण स्थान; (iii) सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए नियोजित कर्मचारिवृन्द के ठहरने की वास सुविधा सहित परिसर;
(iv) एक ही उपयोग के लिए सम्पत्ति का अन्य भाग अभिप्रेत है;
(छ) 'प्ररूप' से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ज) 'स्वामी' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो (हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन यथा परिभाषित संपदा) सम्बद्ध संपदा के अधिकार-अभिलेख में स्वामित्व के रूप में अभिलिखित है;
(झ) 'योजना क्षेत्र' से, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 2(ण) के अधीन योजना क्षेत्र घोषित किए जाने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
3060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 () 'संपत्ति' से भूमि, भवन उस पर किए गए सभी सुधार और उस पर की गई संरचनाएं, उससे संबंधित सुखाचार, अधिकार उपकरण अभिप्रेत है इसके अन्तर्गत भूमि के प्रत्येक प्रकार के अधिकार या हित सम्मिलित हैं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के अपवर्जन से प्राप्त हो सकता है जैसे कि कब्जा, उपयोग, हस्तक्षेप से मुक्त उपयोग, बेदखली, सत्ताधिकार और वंशानुगत का अधिकार आदि है;
(ट) 'ग्रामीण क्षेत्र' से, नीचे गए नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ड) के क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है;
(ठ) 'विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण' से, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना, 1977 की धारा 67 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ड) 'शहरी क्षेत्रों' से नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए और वो क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गाें/ चार लेन राजमार्गों की नियंत्रित चौडा़ई के किनारे के 50 मीटर के भीतर आते हों।
(2) शब्दों और पदों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
3. होमस्टे की स्थापना की प्रक्रिया और रजिस्टर.--(1)(i) राज्य में अवस्थित निजी गृह, जो जर्जर हालत में नहीं है, का कोई भी स्वामी, होम-स्टे के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो उपाबंध-I में विहित प्रपत्र में ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण, उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन होम-स्टे इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में उक्त क्षेत्र आता है, ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा :-- (ii) विहित प्राधिकारी ऐसी होम-स्टे इकाइयों का रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व स्थल निरीक्षण के माध्यम से अवस्थान, प्रसुविधाओं, आसपास का वातावरण, स्वच्छता, सफाई, प्रतिभूति, वास्तुशिल्प, बनावट और पर्यटकों की सुरक्षा और प्रतिभूति सुनिश्चित करेगा;
(iii) होमस्टे में राज्य के शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित ऐसा कोई निजी गृह सम्मिलित होगा जो अच्छी स्थिति में हो और वहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके, जोकि फार्म हाउस, बाग बगीचे और चाय बागान इत्यादि और शहरी क्षेत्रों की स्थिति में स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में पृथक गृह इत्यादि भी सम्मिलित होंगे;
(iv) स्वामी होमस्टे इकाई की सूचना शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय को प्रदान करेगा और स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होमस्टे इकाई का रजिस्टर बनाए रखेगा; और (v) कोई गृह संलग्न शौचालय की सुविधा सहित अधिकतम छह कक्षों, छह दोहरे शयन, (डबल बेडों)/बारह एकल शयन (सिंगल बेड) के अध्यधीन एक या एक से अधिक कक्षों की न्यूनतम वास-सुविधा की अपेक्षा की पूर्ति करेगा, जिन्हें होमस्टे आवास के रूप में अतिथियों को उपलब्ध करवाया जाएगाः
परन्तु जहां संलग्न शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक कमरे के लिए अलग शौचालय की सुविधा अनुज्ञात की जाएगी; होमस्टे आवास और चार बैड वाले कुटुम्ब सूट को अधिकतम 3 कुटुम्ब सूट के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाएगा। किसी भी दशा में होमस्टे में बिस्तरों की क्षमता 12 एकल बैड को पार नहीं करेगी। (2) जिला पर्यटन विकास अधिकारी/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी (विहित प्राधिकारी) या निरीक्षक (होटल) या कोई अन्य कर्मचारी जिसे होमस्टे इकाइयों के निरीक्षण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई3061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 हैं, प्रस्तावित किए जा रहे परिसर का निरीक्षण करेगा और उस समय उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में होम स्टे इकाई का रजिस्ट्रीकरण और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन होने की स्थिति में, विहित प्राधिकारी होम स्टे इकाई को रजिस्टर करेगा।
(3) होमस्टे का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि होम-स्टे के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन करने का प्रयोजन रखता है तो उसे ऐसा करने से पूर्व विहित प्राधिकारी को सूचित करना होगा और ऐसी इकाई को इन नियमों के नियम 5 के अधीन नये सिरे से रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा।
(4) उप-नियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निष्पादन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। ऐसा न होने पर आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत समझा जाएगा।
परन्तु यहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सभी पहलुओं में पूर्ण है और इसमें विहित नियमों के अधीन अर्हित होगा। वह समय अवधि जिसके दौरान रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन है। विहित प्राधिकारी द्वारा अवलोकन करने या आवेदक द्वारा इसे हटाने के लिए और अपरिहार्य परिस्थितियां आदि के कारण 60 दिनों से अपवर्जित रखा जाएगा।
(5) होम स्टे इकाई का संचालन कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं करेगा, जब तक इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार यह रजिस्ट्रीकृत न हो।
(6)(i) अतुल्य भारत बेड एंड बै्रकफास्ट स्थापना/अतुल्य भारत होमस्टे स्थापना स्कीम, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्कीम 2008 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत और क्रियाशील पर्यटन इकाइयां विहित प्राधिकारी को इन नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश से 30 दिन के भीतर आवेदन करेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्र ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से विहित प्रोफार्मा (उपाबंध-I) में आता है और विहित प्राधिकारी ऐसे होमस्टे को इस अवधि के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क लगाए बिना विद्यमान रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख तक रजिस्टर करेगा।
(ii) अतुल्य भारत बेड एंड बै्रकफास्ट स्थापना/अतुल्य भारत होमस्टे स्थापना या हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्कीम 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी पर्यटन इकाई इन नियमों के अधीन सम्यक् रजिस्ट्रीकरण के बिना और कृत्य नहीं करेगीः
परन्तु होम स्टे इकाई के रजिस्ट्रीकरण केवल स्वामी {नियम 2 (ज) में यथा परिभाषित 'स्वामी'} के लिए किया जाएगा; और 'वास्तविक हिमाचली' {नियम 2(घ) में यथापरिभाषित 'वास्तविक हिमाचली' को अधिमान दिया जाएगा}ः
परन्तु यह और कि यदि आवेदक द्वारा कमरों/प्रसुविधाओं आदि को बढ़ाने सहित कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे मामले में होमस्टे को इन नियमों के नियम-5 के अधीन (नये सिरे से) रजिस्ट्रीकृत किया जाना आवश्यक होगा।
4. रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज.--होमस्टे इकाई संचालित करने के लिए आशयित व्यक्ति द्वारा नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ उपाबंध-2 में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना--(1) विहित प्राधिकारी या तो स्वयं या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ होमस्टे के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, इसकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा और इसके सही पाए जाने पर यह आवेदन की विषय-वस्तु को संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्ररूप-क में इन नियमों के अधीन 3062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से या तो एक वर्ष या तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगाः
परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने पर केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत और क्रियाशील पर्यटन इकाइयों के मामले में, विहित प्राधिकारी प्ररूप क-I में इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण फीस उद्गहीत किए बिना विद्यमान रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख तक विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(2) विहित प्राधिकारी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से होमस्टे के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर कार्यवाही करेगा और ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदनों का उत्तर भी देगा और यदि इन नियमों के अधीन आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हाें तो होमस्टे का रजिस्ट्रीकरण भी करेगा।
(3) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय विहित प्राधिकारी के समक्ष इन नियमों के नियम-7(1) के अधीन उपाबंध-III में जांच सूची के अनुसार विस्तृत निरीक्षण करके विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस ऑनलाइन जमा करना होगा।
6. होमस्टे के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण.--(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक होमस्टे स्वामी को ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से प्ररूप-ख में रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण पत्र/नवीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से प्रत्येक 1 वर्ष या 3 वर्ष के पश्चात् अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीनीकरण करना होगा। वे नियम -7(1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ नवीनीकरण हेतु विहित प्राधिकारी को पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/पुराना नवीनीकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
(2) सरकार समय-समय पर होमस्टे वर्गीकरण, ऑनलाईन रेटिंग और विभिन्न प्लेटफार्मों पर समीक्षाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस तरह के नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगी।
7. रजिस्ट्रीकरण फीस.--(1) होमस्टे के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण फीस, जैसा कि नीचेविस्तृत दिया गया हैः--
| क्रम संख्या | प्रवर्ग/कमरे की दरें | एमसी सीमा में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रीकरण फीस | टीसीपी/एसएडीए /एनपी/नगर पंचायत सीमा में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रीकरण फीस | ग्राम पंचायत सीमा में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रीकरण फीस | नवीनीकरण फीस |
| 1. | डायमंड कमरे की दरें (प्रत्येक कमरा) प्रतिदिन 10,000/- रुपयेे से अधिक। | 18,000/- रुपये | 12,000/- रुपये | 10,000/- रुपये | रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में वही। |
| 2. | गोल्ड कमरे की दरें (प्रत्येक कमरा) प्रतिदिन 3,000/- रुपयेे से 10,000 के बीच। | 12,000/- रुपये | 8,000/- रुपये | 6,000/- रुपये | -यथोपरि- |
| 3. | सिल्वर कमरे की दरें (प्रत्येक कमरा) प्रतिदिन 3,000/- रुपये से कम। | 8,000/- रुपये | 5,000/- रुपये | 3,000/- रुपये |
(2) रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण एक वर्ष या तीन वर्ष के लिए किया जा सकेगा यदि तीन वर्ष का रजिस्ट्रीकरण फीस एकमुश्त जमा किया जा सकता है तो लागू फीस पर 10 प्रतिशत् की छूट दी जाएगी। (3) होमस्टे इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण के लिए महिला स्वामी को नियम 7 (2) के अनुसार लागू छूट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए जिसमें स्वामी नियम 2 (ज) में यथा परिभाषित किया जाएगा।
(4) जिला चम्बा के पांगी उपमण्डल में होमस्टे के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस संपूर्ण हिमाचल के लिए निहित रजिस्ट्रीकरण फीस का 50 प्रतिशत् निहित की जानी है।
8. होमस्टे स्वामियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व.--(1) प्रत्येक होमस्टे इकाई के स्वामी को, इकाई को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा। तथापि, स्वामी के लिए होमस्टे में निवास करना आज्ञापक नहीं होगा।
(2) अतुल्य भारत बेड एंड बै्रकफास्ट स्थापना/अतुल्य भारत होमस्टे स्थापना स्कीम, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्कीम 2008 के अधीन, यथास्थिति, पहले से रजिस्ट्रीकृत और क्रियाशील पर्यटन इकाइयां इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगीः परन्त ुकि ऐसे होमस्टे को इन नियमों के प्रारम्भ होने से 90 दिन की अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन यथाविहित अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन विहित आवश्यक्ता की पूर्ति न होने पर पर्यटन इकाई/होमस्टे का रद्दकरण हो जाएगा।
(3) होमस्टे इकाई का स्वामी इन नियमों के अधीन उपाबंध-III में यथावर्णित स्वच्छता, शुचिता, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ आदि के न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगा।
(4) स्वामी ऐसी दरें जैसी उचित हों किन्तु जो अत्यधिक नहीं हाेंगी प्रभारित कर सकेगाः परन्तु दरों के नियमइकाई के मानकाें, उसकी अवस्थिति/दृश्य, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, आवास और सेवाओं के अनुरूप हाेंगी, जो होमस्टे इकाई के स्वामी द्वारा 'सीजन' और ''ऑफ-सीजन'' अवधि के दौरान वहां रहने वाले व्यक्ति से प्रभारित किया जा सकेगा।
(5) स्वामी को पर्यटकों को कमरे किराये पर देने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसका निरीक्षण विहित प्राधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा। रजिस्टर का प्रारूप वही होगा जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और ट्रेड के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 के नियम 13 (2)(क)(II) से (V) के उपाबंध के अनुसार होगा। (6) स्वामी को पर्यटकों को मुहर सहित बिल जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित बिल बुक रखना होगा और होमस्टे स्वामी को अतिथियों को भुगतान की सुविधा देना भी अपेक्षित होगा।
(7) स्वामी को पर्यटकों की सूचना के लिए होमस्टे इकाई के काऊंटर पर विभाग द्वारा अनुमोदित रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा। 3064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 (8) सभी होमस्टे इकाई धारक 'विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992' और 'विदेशियों (पुलिस को रिपोर्ट) आदेश, 1971' के नियम 14(6) के अधीन प्ररूप-ग में प्रेषित करेंगे जैसा कि विदेशी पर्यटकों को ठहराने वाले होटलों द्वारा किया जाता है।
(9) होमस्टे स्वामी, होमस्टे इकाइयों में बुनियादी अग्निशमन उपस्कर उपलब्ध करवाएंगे
(10) होमस्टे स्वामी होमस्टे इकाइयों में वर्षा जलसंचयन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेंगे।
(11) होमस्टे स्वामी होमस्टे इकाइयों में हिमाचली हस्तशिल्प और हिमाचली वास्तुकला को बढ़ावा देंगे (12) होमस्टे स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन परोसा जाए और हिमाचली व्यंजनों के प्रचार के लिए प्रयास करेंगे।
(13) होमस्टे स्वामी होमस्टे इकाइयों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी संदाय सुनिश्चित करेंगे (14) होमस्टे स्वामी होमस्टे इकाइयों के सांझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों को प्रतिष्ठापित करेंगे 9. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.--(1) विहित प्राधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि इन नियमों के किसी उपबंध को होमस्टे का स्वामी या संचालक द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, यथास्थिति, होमस्टे इकाई में प्रवेश करना या व्यवसायिक परिसर और सभी लेखों, रजिस्टरों, दस्तावेंजों और पूर्वसूचना से या सूचना के बिना अन्य पुस्तकों का, होमस्टे में रहने वाले स्वामी (स्वामित्वों) परिवार या गृह के अतिथि की निजता अधिकारों को छेड़े बिना निरीक्षण कर सकेगा। (2) यदि विहित प्राधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह संशय का कारण है कि कोई भी होमस्टे इकाई का, यथास्थिति, स्वामी का संचालक, यदि इन नियमों के किसी उपबंध के अपवचन का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसे लेखों, रजिस्टरों, दस्तावेजों या अन्य पुस्तकों जो आवश्यक हों, को जब्त कर सकेंगे और रसीद प्रदान करेंगे तथा उसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक उसकी जांच के लिए या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक हाें।
10. प्रोत्साहन/छूट.--डायमंड और गोल्ड प्रवर्ग के होमस्टे से बिजली और जल की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरें ली जाएंगी और सिल्वर प्रवर्ग के होमस्टे से घरेलू दरें ली जाएंगी। परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर इन प्रोत्साहनों/छूटों को संशोधित कर सकती है।
11. अन्य विधियों के लागू होने पर वर्जन नहीं.--(1) इन नियमों के उपबंध, किसी भी अन्य प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।
(2) इन नियमों के उल्लंघन में होमस्टे संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के सुसंगत उपबंधों और किसी भी अन्य प्रवृत्त विधियों या नियमों के अधीन दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।
12. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.--इन नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समुचित प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।
13. निरसन और व्यावृत्ति.--(1) हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्कीम, 2008 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।3065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्कीम, 2008 के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही, जारी की गई अधिसूचना/आदेश जारी किया गया नोटिस/किया गया आवेदन इन नियमों के उपबंधों से संगत होने की सीमा तक इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह इस स्कीम के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई हो।
14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा इन्हें राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हाें, जोकि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकता है परन्तु ऐसा कोई आदेश इन नियमों के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
आदेश द्वारा,
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव, (पर्यटन एवं ना0उ0)।
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उपाबंध -1
(नियम-3(1) देखें)
होमस्टे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र
| क्रम संख्या | ब्यौरे/विशिष्टियां | आवेदक द्वारा भरा जाने वाला सुसंगत ब्यौरा |
| 1. | प्रस्तावित इकाई का नामः | |
| 2. | होमस्टे इकाई के स्वामियों/संप्रवर्तकों का नाम और पताः | |
| 3. | होमस्टे स्थापना का पूर्ण डाकपताः- क. टेलीफोन नम्बर ख. फैक्स ग. ई-मेल घ. मोबाइल नम्बर | |
| 4. | होमस्टे प्रतिष्ठान की निम्नलिखित से किलोमीटर में निकटतम दूरीः क. हवाई अड्डा ख. रेलवे स्टेशन ग. नगर के केन्द्र घ. मुख्य शौपिंग केन्द्र ड़ बस स्टैंड/अनुसूचित नगर बस स्टॉप | |
| 5. | चाहे विद्यमान होमस्टे मे शौचालय सुविधा के साथ नये कमरे ं जोड़ना हो या पूर्णतया नई परियोजनाः | |
| 6. | होमस्टे इकाई के ब्यौरेः | |
| क. स्वामित्व/पट्टे के नाम सहित क्षेत्र (वर्गमीटर में) (विक्रय/पट्टा विलेख की प्रतियां संलग्न की जाए)। ख. स्वामित्व के संबंध में राजस्व कागजात मकान-भूमि के सह-हिस्सेदारों के मामले में शपथ पत्र। ग. कमरों की संख्या और प्रत्येक प्रकार के कमरे के लिए क्षेत्रफल वर्गफुट मे ं (सिंगल/डबल/सुइट्स)। घ् ा. संलग्न स्नानघरो की संख्याः ं ं के लिए सार्वजनिक क्षेत्रो ं का ब्यौरा ड.़ निम्नलिखित सुविधाओ वर्ग-फुट मेंः (i) लॉबी/प्रतीक्षालयः (ii) भोजन-स्थलः (iii) पार्किंग सुविधाएं च. अतिरिक्त उपलब्ध सुविधाएं यदि काई हाें (अनिवार्य नहीं): (i) पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएंः (ii)दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं छ . अग्निशमन midj.k@gkbMsaªV आदि के ब्यौरे, यदि कोई हाेंः | ||
| 7. | आंतरिक सज्जा सहित भवन की फोटोग्राफ्स (तस्वीरें): बाहर, कमरे, लाउंज, अतिरिक्त सज्जावट आदि की इकाई की कम से कम दो फोटोग्राफ्स (तस्वीरे ) ं आवेदक द्वारा विभाग के टिप्पणः फोटोग्राफ्स (तस्वीर)ें अधिकारिक वेब-पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। | |
| 8. | निम्नलिखित दोनों में से एक प्रस्तुत किया जाएगा.-होमस्टे के लिए प्रस्तावित गृह/भूमि के सह-हिस्सेदार के मामले में, यदि लागू हाें, तो सह हिस्सेदारों से शपथ पत्र। या यदि होम स्टे के लिए प्रस्तावित मकान/भूमि संयुक्त धारण में अवस्थित है, तो सम्बद्ध पटवारी से एक रिपोर्ट अपेक्षित होगी जिसमे ये वर्णित किया जाएगा कि मकान के नीचे की भूमि ं आवेदक के कबजे में है और कबजे की सीमा संयुक्त धारण में उसके हिस्से के भीतर है। |
| 9. | किसी निकटतम अस्पताल/औषधालय के ब्यौरे (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक)। | |||
| 10. | क्या जांच-सूची के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न/अपलोड कर दिए गए हैं, हां/नहीं। | |||
| 11. | विनियामक शर्तों की स्वीकृति की सहमति (कृपया विहित प्ररूप-ग में प्रतिष्ठान के स्वामी द्वारा सम्य्क रूप से हस्ताक्षरित विहित वचनबद्ध की एक प्रति संलग्न करें)। | |||
| 12. | माल और सेवा कर पहचान संख्या डायमंड और गोल्ड होमस्टे प्रवर्ग के लिए आज्ञापक होगी तथा सिल्वर होमस्टे प्रवर्ग के लिए छूट होगी। |
तारीखः (आवेदक के हस्ताक्षर)
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उपाबंध-II (नियम 4 देखें)
होम स्टे के संबंध में रजिस्ट्रीकरण स्तर पर अपेक्षित दस्तावेजों की सूची
| क्रम संख्या | दस्तावेजों का ब्यौरा | टिप्पणी |
| 1. | रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (उपाबंध-i) | |
| 2. | विहित अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट | |
| 3. | राजस्व कागजात जैसे कि जमाबंदी, ततीमा | |
| 4. | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 29 के अधीन शपथ पत्र। | |
| 5. | प्ररूप-ग के अनुसार शपथ पत्र के रूप मे स्टाम्प ं पेपर पर स्वामी से वचनबंध। | |
| 6. | सत्यापन/हस्ताक्षर हेतु रजिस्टर [नियम 8 (5) देखें] | |
| 7. | बिल बुक/ होम स्टे पैड में हस्ताक्षर [नियम 8 (6) देखें] |
उपाबन्ध-III
[नियम-5 (3) और नियम 8(3) देखें]
होम स्टे इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए जाँच सूची। इस जाँच-सूची में निरीक्षण के समय पर देखी जाने वाली आज्ञापक तथा वांछित विशेषताएँ सम्मिलित हैं।
| क्रम संख्या | अपेक्षा |
| क. आज्ञापक | |
| 1. | उपाबन्ध I के अनुसार आवेदन प्ररूप |
| 2. | उपाबन्ध II के अनुसार दस्तावेजों की सूची |
| 3. | जिन क्षेत्र्ाो में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है वहाँ नकद संदेय के साथ य ू ़ . ़पी ़आई. नेट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड इत्यादि सहित ऑनलाइन संदाय सुविधा की व्यवस्था। |
| 4. | अनुरक्षित और सुसज्जित गृह तथा अतिथि कक्ष परम्परागत/आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता वाले कालीन /क्षेत्र्ा के गलीचे /टाइल्स या संगमरमर के फर्श, फिटिंग, फर्नीचर इत्यादि। |
| 5. | समस्त कमरे साफ, हवादार, कीट-मुक्त, नमी रहित और बाहरी खिड़की/वेंटिलेशन वाले होने चाहिए। |
| 6. | अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र्ा एवं बेडिंग के साथ आरामदायक शयन |
| 7. | प्रत्येक कमरा और बाथरूम का न्यूनतम आकार वर्ग फुट मे ं रखने का अनुपालन |
| 8. | अच्छी तरह से बनाया हुआ, धुंआ रहित, स्वच्छ, स्वस्थ्य, गंध रहित, नाशकजीव रहित रसोईघर। |
| 9. | अच्छी गुणवत्ता वाले कटलरी और क्रॉकरी |
| 10. | आर ओ/एक्वा गार्ड/मिनरल वाटर सुविधा की उपलब्धता |
| 11. | नगरपालिका/लागू होने वाली विधियों के अनुसार कचरा निपटान सुविधाएं |
| 12. | अतिथि कक्ष और सार्वजनिक कक्षों में ऊर्जा बचत प्रकाश (सी ़एफ ़एल./एल. ई. डी.) |
| 13. | आगंतुक पुस्तिका और फीडबैक सुविधाएं |
| 14. | डॉक्टराें का नाम, पता और टेलिफोन नं0 |
| 15. | विस्मृत या छूटे हुए सामान के मामले में पर्यटकों की सहायता के लिए सुविधा |
| 16. | होम स्टे इकाईयों में मूल अग्नि उपस्कर |
| 17. | विदेशी पर्यटकों के मामले में पासपोर्ट विवरण सहित अतिथि चेक इन और चेक आऊट रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप) का रख-रखाव । |
| 18. | होम स्टे इकाई के सांझा क्षेत्र्ाों सी.सी.टी.वी. कैमरों का स्थापन |
| ख. वांछित | |||
| 1. | पर्याप्त सड़क चौड़ाई के साथ पार्किंग | ||
| 2. | स्नानघर की उपलब्ध्ता-प्रत्येक कमरे के साथ प्रसाधन सामग्री सहित संलग्न प्राईवेट स्नानघर। | ||
| 3. | शौचालय में एक शीट और ढक्कन, टॉयलेट पेपर होना चाहिए | ||
| 4. | उचित सीवरेज कनेक्शन के साथ उष्ण एवं शीतल बहते जल की उपलब्धता | ||
| 5. | जल संरक्षण वाले नल/शॉवर | ||
| 6. | ताजा और स्वास्थ्यकर भोजन परोसने वाला डाइनिंग क्षेत्र | ||
| 7. | अतिथि कक्ष में कम से कम चार वस्त्र हैंगर वाली अलमारी | ||
| 8. | अतिथि कक्ष में अलमारियाें या दराज का सामान | ||
| 9. | अच्छी गुणवत्ता वाली कुर्सियाँ, काम करने की मेज और अन्य आवश्यक फर्नीचर | ||
| 10. | गृह में वॉशिंग मशीन/ड्रायर या कपडे़ धोने/ड्राई क्लीनिंग सेवाओं की व्यवस्था | ||
| 11. | होम स्टे में रेफ्रिजरेटर | ||
| 12. | लॉबी क्षेत्र में एक लाउंज या बैठने की व्यवस्था | ||
| 13. | बंद सार्वजनिक कमरे में हीटिंग और कूलिंग की व्यवस्था | ||
| 14. | अनुरोध पर सामान सहित सहायता | ||
| 15. | कक्ष मे ं सुरक्षित रूप से रखने की सुविधाएं | ||
| 16. | सुरक्षा गार्ड की सुविधाएं | ||
| 17. | होम स्टे इकाई में हिमाचली हस्तशिल्प और हिमाचली वास्तुकला की प्रोन्नति | ||
| 18. | होम स्टे इकाईयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए |
टिप्पण.--उपरोक्त समस्त मदें आज्ञापक नहीं हैं, तथापि, विहित प्राधिकारी निरीक्षण करते समय पर्यटकों को उनके ठहराव के दौरान हुई किसी असुविधा से बचाने हेतु सुकर बनाने के आशय से रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी इकाई की सिफारिश करने से पूर्व अपेक्षा का निरीक्षण करेगा।
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3070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
होम स्टे इकाई के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र
प्ररूप-क [नियम-5(1) देखें]
-----------तक विधिमान्य संख्या-----------
तारीख----------
यह प्रमाणित किया जाता है कि------------ पर्यटन क्षेत्र में स्थित---- के नाम से ज्ञात/ संचालित की जानी वाली/किए जा रहे होम स्टे इकाई को श्री-------पुत्र या पुत्री या पत्नी श्रीमती/-------द्वारा संचालित किया जाना है/किया जा रहा है। उक्त होम स्टे इकाई को स्वत्वधारी/स्वामी/संप्रवर्तक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ................... प्रवर्ग के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया है/किए गए हैं।
| क्रम संख्या | वास सुविधा के ब्यौरे | कक्ष की संख्या | प्रति रात्रि अधिकतम प्रस्तावित कक्ष किराया |
| 1. | एकल शयन कक्ष (सिंगल बैडरूम) | ||
| 2. | दोहरे शयन कक्ष (डबल बैडरूम) | ||
| 3. | परिवार कमरों का सूइट (फैमिलीसूइट) |
टिप्पण.--शयनों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी।
तारीख-----------
स्थान------------- (विहित प्राधिकारी)
----------
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2025 के प्रारम्भ की तारीख पर पहले से ही क्रियाशील हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 3 (छ) के अधीन यथा परिभाषित विद्यमान इकार्ई रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप-क। [नियम-5(1)देखे]।
विद्यमान रजिस्ट्रीकरण अर्थात् के समापन की तारीख तक विधिमान्य........................................
संख्या-----------
तारीख-----------
3071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947यह प्रमाणित किया जाता है कि------------ पर्यटन क्षेत्र में स्थित---- के नाम से ज्ञात/ संचालित की जानी वाली/ किए जा रहे होम स्टे इकाई को श्री-------पुत्र या पुत्री या पत्नी श्रीमती/-------द्वारा संचालित किया जाना है/किया जा रहा है। उक्त होम स्टे इकाई को स्वत्वधारी/स्वामी/संप्रवर्तक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ......................... प्रवर्ग के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया है/किए गए है।
| क्रम संख्या | वास सुविधा के ब्यौरे | कक्ष की संख्या | प्रति रात्रि अधिकतम प्रस्तावित कक्ष किराया |
| 1. | एकल शयन कक्ष (सिंगल बैडरूम) | ||
| 2. | दोहरे शयन कक्ष (डबल बैडरूम) | ||
| 3. | परिवार कमरों का सूइट (फैमिली सूइट) |
टिप्पण.--शयनों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी।
तारीख----------
स्थान----------- (विहित प्राधिकारी)
-----------
हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग होम स्टे इकाई के नवीकरण का प्रमाण-प़त्र प्ररूप-ख [नियम-6(1) देखें]
तक विधिमान्य............................
संख्या-----------
तारीख-----------
यह प्रमाणित किया जाता है कि------------ पर्यटन क्षेत्र में स्थित---- के नाम से ज्ञात रूप में संचालित की जानी वाली/ किए जा रहे होम स्टे (इकाई) को श्री-------पुत्र या पुत्री या पत्नी श्रीमती/-------द्वारा संचालित किया जाना है/किया जा रहा है। उक्त होम स्टे इकाई को स्वत्वधारी/स्वामी/कम्पनी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ..................... प्रवर्ग के अन्तर्गत नवीकृत किया गया है/किए गए हैं।
| क्रम संख्या | वास सुविधा के ब्यौरे | कक्ष की संख्या | प्रति रात्रि अधिकतम प्रस्तावित कक्ष किराया |
| 1. | एकल शयन कक्ष (सिंगल बैडरूम) | ||
| 2. | दोहरे शयन कक्ष (डबल बैडरूम) | ||
| 3. | परिवार कमरों का सूइट (फैमिली सूइट) |
टिप्पण.--शयनों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी।
तारीख-----------
स्थान------------- (विहित प्राधिकारी)3072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947
प्ररूप ग
[(उपाबन्ध-I (13) और उपाबन्ध-II (4) देखें]
वचनबद्ध प्रपत्र
सेवा में,
विहित प्राधिकारी, कार्यालय जिला पर्यटन विकास प्राधिकरण, जिला-------- हिमाचल प्रदेश।
वचनबद्ध
मैंने होम स्टे इकाई/प्रतिष्ठापन के अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2025 में उल्लिखित समस्त निबन्धन और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्द्वारा उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। उपलब्ध कराई गई जानकारी और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और प्रामाणिक हैं।
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि मेरी ओर से विहित प्राधिकारी को गुमराह करने के आशय से कोई मिथ्या कथन या तात्विक तथ्य छिपाया गया है, तो मैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के द्वारा और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा वांछित दांडिक कारवाई के लिए उत्तरदायी हूंगा।
साफ अक्षरों में स्वामी का नाम और हस्ताक्षर
तारीख-----------
स्थान-------------
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Tsm-F(10)-10/2003-VI, dated
25-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th June, 2025
No. TSM-F(10)-10/2003-VI.—WHEREAS, the draft Home Pradesh Home Stay Rules, 2025 were published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh dated 14-02-2025 vide this department Notification of No. TSM-F(10)-10/2003-V-L, dated 14-02-2025 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 17-02-2025 for inviting objection(s) or suggestion (s) from the general public, as required under clause (m) of sub-section (2) of Section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act 15 of 2002);
3073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947And whereas, suggestions have been received from the general public through Director, Tourism & Civil Aviation in this behalf during the stipulated period and the same have been duly considered and incorporated in the draft rules;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 64 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely:—
1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Stay Rules, 2025.
(2) These rules shall extend to the whole State of Himachal Pradesh
(3) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise require:—
(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002);
(b) 'Annexure' means an annexure appended to these rules;
(c) 'Accommodation' means the room accommodation of minimum standard sizes with attached toilet facility reasonably furnished and ready for letting out to the tourists/guests. The minimum standard size for double and single bed room accommodation is 120 Sq. ft. and 100 Sq. ft. respectively and 30 Sq. ft. for bathroom / toilet. And whereas the standard size for double and single bedroom accommodation is 100 Sq. ft. and 80 Sq. ft. respectively and 25 Sq. ft. for bathroom/ toilet in the already constructed dwelling units.
(d) 'Bonafide Himachali' means a person who has permanent home in Himachal Pradesh and includes a person who has been residing in Himachal Pradesh for a period not less than 20 years or a person who has permanent home in Himachal Pradesh but on account of his occupation he is living outside Himachal Pradesh.
(e) 'Categories of Home Stays' means three category of Home Stays as follows:
(i) 'Diamond' category (Room rates higher than Rs. 10,000/- per room per day); (ii) 'Gold' category (Room rates between Rs. 3,000/- to Rs. 10,000/- per room per day); and
(iii) 'Silver' category (Room rates less than Rs. 3,000/- per room per day).
(f) 'Common areas' mean—
(i) the stair cases, lifts, lift lobbies, fire escapes, common entrances and exit of buildings;
(ii) the common basements, terraces, parks, play areas, open parking and common storage spaces;
(iii) the premises including accommodation for the lodging of staff employed for the management of the property;
(iv) other portion of the property in common use.
3074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 (g) 'Form' means a form appended to these rules;(h) 'Owner' means a person who is recorded as owner in the record of rights of concerned 'estate' (estate as defined under section 4 (5) of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954);
(i) 'Planning area' means any area declared to be planning area under section 2 (o) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;
(j) 'Property' means the land, the building, all improvements and structures thereon easements, rights, appurtenances belonging thereto and includes every type of right or interest in land which a person can have to the exclusion of other persons, such as possession, use, enjoyment free from interference, right of disposition, franchises and hereditament;
(k) 'Rural areas' means areas other than the areas in clause (m) of sub rule (1) of rule 2 below;
(l) 'Special Area Development Authority' means an authority constituted under section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977; and (m) 'Urban areas' means areas falling within Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Parishad/Nagar Panchayat as may be notified by the State Government of Himachal Pradesh from time to time and areas falling within 50 meters from the edge of the controlled width of National Highways/Four Lane Highways in the State of Himachal Pradesh.
(2) Words and expressions used in these rules but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. Procedure to establish and register a Home Stay.—(1) (i) Any owner of a private house not in dilapidated condition, located in the State, can apply online for registration of Home Stay, through e-Services Portal in the prescribed proforma (ANNEXURE-I) to the prescribed Authority under whose jurisdiction the area falls for registration of the Home Stay Unit under these rules made thereunder.
(ii) The prescribed authority before registering such Home Stay units shall ensure through site inspection the location, facilities, surrounding environment, hygiene, cleanliness, security, safety and security of the tourists;
(iii) Home Stay shall include any private house located in urban/rural areas of the State in good condition and easily accessible in the country-side i.e. within the Farm House, Orchards, and Tea-Gardens etc. and in case of urban areas shall include independent house etc. within the jurisdiction of the local authority;
(iv) The owner shall provide intimation of his/her Home Stay unit to the urban/rural local body and the local bodies shall maintain a register of Home Stay units registered in their respective jurisdictions; and
(v) The house shall fulfill the minimum requirement of having one or more rooms' accommodation subject to a maximum of six rooms (6 double beds/ 12 single beds) each with attached toilet facility, which shall be made available to the tourists as Home Stay accommodation;
3075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947Provided that separate toilet facility for each room may be allowed in the rural areas for registration of Home Stay unit, in case where attached toilet facility is not available;
Provided further that family suite having 4 beds, subject to a maximum of 3 family suites, may be allowed in a Home Stay accommodation. In no case the bed capacity in the Home Stay will cross 12 single beds.
(2) The District Tourism Development Officer/ Assistant Tourism Development Officer (Prescribed Authority) or Inspector (Hotels) or any other official to whom the powers of inspection of Home Stay units are delegated shall inspect the premises being offered and in event of the same having been found suitable at the time of registration of Home Stay unit and subject to fulfillment of all the requirements, the prescribed authority shall register the Home Stay Unit.
(3) Any person operating a Home Stay, if intends to make any changes in the number of rooms to be offered as Home Stay, shall intimate the prescribed authority before doing so and such a unit shall be required to be registered afresh under rule 5 of these rules.
(4) Every application made under sub-rule (1) shall be disposed off within a period of sixty days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration:
Provided herein that the application for registration is complete in all aspects and shall qualify under the rules prescribed herein. The time period during which the application for registration is under process, for making observations by the prescribed authority or its removal by the applicant and due to unavoidable circumstances etc. shall be excluded from sixty days.
(5) No person shall operate a Home Stay unit unless it is registered in accordance with the provisions of these rules.
(6) (i) The tourism units/ home stay already registered and functional under the Incredible India Bed & Breakfast Establishments/ Incredible India Homestay Establishments scheme of Ministry of Tourism, Government of India or the Himachal Pradesh Home Stay Scheme 2008 shall apply for registration of Home Stay, within a period of 30 days from the publication of these rules in the Official Gazette, H.P., to the prescribed authority under whose jurisdiction the area falls through e-Services Portal in the prescribed proforma (ANNEXURE-I) under these rules and the prescribed authority shall register such Home Stays till the date of expiry of existing registration without levying any registration fee for this period.
(ii) No tourism unit registered under the Incredible India Bed & Breakfast Establishments/ Incredible India Homestay Establishments or the Himachal Pradesh Home Stay Scheme, 2008 shall function further without due registration under these rules;
Provided that the registration of Home Stay units shall be done only for the owners ['owners' as defined in Rule 2 (h)]; and preference may be given to bonafide himachalis ['bonafide himachalis' as defined in Rule 2 (d)]:
Provided further that if any changes including addition of rooms/ facilities, etc. are carried out by the applicant, then in such case the Home Stay will be required to be registered afresh under rule 5 of these rules.
3076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 19474. Documents required with application of registration.—An application for registration under rule 3 by a person intending to operate a Home Stay Unit, shall be submitted to the prescribed authority alongwith requisite documents, as specified in ANNEXURE–II alongwith registration fee as specified in these rules.
5. Issuance of Registration Certificate.—(1) The prescribed authority shall, either by itself or through an officer authorized by it in this behalf, on receipt of an application for registration of a Home Stay alongwith the specified fee, scrutinize the application within 60 days of its receipt and if found in order, it shall, enter the contents of the application in the relevant register and shall issue a certificate of registration valid either for one year or for three years from the date of issuance of registration certificate under these rules in Form-A:
Provided that in case of tourism units already registered and functional under any scheme of the Central or State Government on the commencement of these rules, the prescribed authority shall issue a certificate of registration valid till the date of expiry of the existing registration without levying any registration fee under these rules in Form-A1.
(2) The prescribed authority shall process the application for the registration of Home Stay through e-Services Portal and shall also respond back to their applications through e-Services Portal and also register the Home Stay, if the formalities are completed as required under these rules.
(3) The applicant shall deposit the registration fees online as specified under rule 7 (1) of these rules at the time of applying for registration before the prescribed authority, subject to detailed inspection as per the checklist at ANNEXURE-III.
6. Renewal of Registration of Home Stay.—(1) Every Home stay owner under these rules shall get their registration certificate renewed after every one year or three years, as applicable, from the date of issuance of registration certificate/renewal certificate in prescribed Form-B through e-Services Portal. They shall submit Old Registration Certificate/ Old Renewal Registration Certificate alongwith fees as specified under rule 7 (1) to the prescribed authority for renewal.
(2) The Government may from time to time issue guidelines for renewal process by taking into consideration different aspects related to Home Stay classification, online ratings and reviews over different platforms and so on.
7. Registration fee.—(1) An application for registration as a Home Stay shall be accompanied by the registration/ renewal fee, as the case may be, as detailed below:—
| Sl. No. | Category | Registration fee in MC limit per annum | Registration fee in TCP/ SADA/ NP/Nagar Panchayat limit per annum | Registration fee in Gram Panchayat limit per annum | Renewal fee |
| 1. | Diamond (Room rates higher than Rs. 10,000/- per room per day). | Rs. 18,000/- | Rs. 12,000/- | Rs. 10,000/- | Same as registration fee |
| 2. | Gold (Room rates between Rs. 3,000/- to Rs. 10,000/- per room per day). | Rs. 12,000/- | Rs. 8,000/- | Rs. 6,000/- | --do-- |
| 3. | Silver (Room rates less than Rs. 3,000/- per room per day). | Rs. 8,000/- | Rs. 5,000/- | Rs. 3,000/- |
(2) Registration/renewal can be done for one year or three years. If registration fee is paid for three years in one go, then a discount of 10% on the applicable fee will be given.
(3) A woman owner shall be provided 5% discount in addition to that applicable as per rule 7 (2), for registration of Home Stay units. For this purpose, owner shall be as defined in rule 2 (h).
(4) Fee for the registration of Home Stays in Pangi Sub-Division of District Chamba is to be fixed at 50% of the registration fee fixed for entire Himachal.
8. Duties & Responsibilities of Home Stay Owners.—(1) Every Home Stay unit owner shall get the unit registered with the Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh. However, it shall not be mandatory for the owner to reside in the Home Stay unit.
(2) The tourism units already registered and functional under the Incredible India Bed & Breakfast Establishments/ Incredible India Homestay Establishments scheme of Ministry of Tourism, Government of India or the Himachal Pradesh Home Stay Scheme ,2008, as the case may be, shall apply for registration within a period of 30 days from the date of commencement of these rules:
Provided further that such Home Stays shall have to fulfill the requirements as prescribed under these rules within a period of 90 days from the commencement of these rules:
Provided further that non-fulfillment of requirement prescribed under these rules shall lead to cancellation of registration of the tourism unit/ home stay.
(3) The owner of the Home Stay Unit shall at all times maintain the minimum standards of the cleanliness, sanitation, quality of food etc., as described under these rules in ANNEXURE-III.
(4) The owner may charge the rates as may be appropriate but shall not be exorbitant:
Provided that the rates shall be commensurate with the standards of the tourism unit, its location/view, quality of food, accommodation and services, which may be charged by the Home Stay unit owner during "season" and "off season" periods for lodging from person staying therein.
(5) The owner shall maintain a register duly verified by the prescribed authority for letting out the rooms to the tourists, which can be inspected by the prescribed authority or any officer authorized by the Government at any time. The register shall have the same format as per Annexure-A of Rule 13 (2) (a) (ii) to (v) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Trade Rules, 2012.
(6) The owner shall maintain a bill book duly verified by the prescribed authority for issuing bills to the tourists with a stamp and the Home Stay owner shall be required to give the facility of online payments as well to the guests.
(7) The owner shall display a registration/ renewal certificate approved by the department at the counter of the Home Stay unit for the information of the tourists.
3078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947(8) All the Home Stay Unit holders shall transmit Form C under Rule 14 (6) of the Registration of Foreigners Rules, 1992 and Foreigners (Report to Police) Orders, 1971 as done by the hotels accommodating foreign tourists.
(9) Home Stay owners will provide basic fire equipments in the Home Stay units (10) Home Stay owners will make efforts for having the rainwater harvesting system in the Home Stay units.
(11) Home Stay owners will promote Himachali Handicrafts and Himachali Architecture in the Home Stay units.
(12) Home Stay owners shall ensure that safe and hygienic food is served and will make efforts for the promotion of Himachali cuisine.
(13) Home Stay owners will ensure the payment of minimum wages to the workers of the Home Stay units.
(14) Home Stay owners shall install CCTVs in common areas of the Home Stay units 9. Power of entry and inspection.—(1) The prescribed authority or any officer authorized by the Government may, in order to ensure that the provisions of these rules are being implemented by the Home Stay owner or operator, as the case may be, enter the Home Stay unit or business premises and inspect all accounts, registers, documents and other books with or without prior notice and without disturbing the privacy rights of the owner(s) family or House guest(s) residing in Home Stay unit.
(2) If the prescribed authority or any officer authorized by the Government has reasons to suspect that any Home Stay unit owner or operator, as the case may be, is attempting to evade or has evaded any of the provisions of these rules, such authority or officer may, for reasons to be recorded, seize such accounts, registers, documents or other books, as may be necessary, and shall grant a receipt of the same and retain the same so long as may be necessary for examination thereof or for purpose of any proceedings under these rules.
10. Incentives/Exemptions.—The commercial rates for power and water supply shall be charged from Diamond and Gold Category Home Stays and domestic rates from Silver Category Home Stays:
Provided further that the State Government may revise these incentives/exemptions from time to time.
11. Application of other laws not barred.—(1) The provisions of these rules shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or rules in force.
(2) Any person running a Home Stay in contravention of these rules shall be liable to penal action under the relevant provisions of Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 as amended from time to time and any other Laws and rules in force.
12. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the appropriate authority or any officer or other employees of the authority for anything which is done in good faith or intended to be done under these rules.
3079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 194713. Repeal and Saving.—(1) The Himachal Pradesh Home Stay Scheme, 2008 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action including any notification/order/notice issued, application made or permission granted under the Himachal Pradesh Home Stay Scheme, 2008 so repealed shall, to the extent of being consistent with the provisions of these rules, be deemed to have been validly done or taken or made under the said scheme.
14. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by order, publishing the same in the Official Gazette, make such provisions consistent with the provisions of these rules, as may appear to be necessary for removing the difficulty:
Provided that no order shall be made under this rule after the expiry of two years from the date of commencement of these rules.
By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (Tourism & CA).
____________
ANNEXURE-I
[See Rule-3 (1)]
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF HOME STAY
| Sl. No. | Details/Particulars | Relevant detail to be filled by applicant |
| 1. | Name of the proposed Unit | |
| 2. | Name and address of the Owner(s)/ Promoter(s) of the Home Stay Unit. | |
| 3. | Complete postal address of the Home stay Establishment: a. Tel. No. b. Fax c. E-mail d. Mobile No. | |
| 4. | Distance of the Home Stay Establishment in kms. from nearest: a. Airport b. Railway Station c. City Centre d. Main shopping centre e. Bus stand/ scheduled city bus stop | |
| 5. | Whether adding new rooms (with attached toilets) to the existing house or is it totally a new project? | |
| 6. | Details of Home Stay Unit: a. Area (in sq. meters) with title – owned/ leased (copies of sale/ lease deed to be enclosed). b. Revenue papers regarding ownership. Affidavit in case of co-sharers of House-Land. c. Number of rooms and area for each type of room in sq. ft. (single/double/suites). d. Number of attached wash rooms e. Details of public areas for the following facilities in sq. ft.:— (i) Lobby/lounge: (ii) Dining space: (iii) Parking facilities: f. Additional facilities available, if any (not mandatory): (i) Eco -friendly facilities: (ii) Facilities for differently abled persons: g. Details of Fire Fighting equipment/ hydrants etc., if any. | |
| 7. | Photographs of the building, including interiors: (At least two photographs of the unit from outside, rooms, lounge, interiors etc.). N ote.—The photographs shall be uploaded by the Applicant in the official web-portal of the Department. | |
| 8. | Either one of the following shall be submitted:— A ffidavit from co-sharer(s), if applicable, in case of co- sharer(s) of house/ land proposed for the Home Stay Or I f the house/ land proposed for Home Stay is situated on joint holding, a report from the concerned Patwari will be required in which it will be mentioned that the land beneath the house/ land is in the possession of the applicant and the extent of possession is within his share in the joint holding. | |
| 9. | Details of the nearest Hospital/ Dispensary (Allopathic as well as Ayurvedic). | |
| 10. | Whether all documents as per check list have been attached/ uploaded, Yes/No. | |
| 11. | Consent of acceptance of the regulatory conditions (please enclose a copy of the prescribed undertaking duly signed by the owner of the establishment in prescribed Form-C). |
| 12. | Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) will be mandatory for Diamond and Gold category Home Stays and exempted for Silver category Home Stays. | |||
| Dated: (Signature of Applicant) |
ANNEXURE II (See rule-4) LIST OF DOCUMENTS REQUIRED AT REGISTRATION STAGE IN RESPECT OF HOME STAYS
| Sl. No. | Details of Documents | Remarks |
| 1. | Application for registration (ANNEXURE-I). | |
| 2. | Inspection report by Prescribed Officer | |
| 3. | Revenue papers i.e. Jamabandi and Tatima | |
| 4. | Affidavit under section 29 of the H.P. Tourism Development & Registration Act, 2002. | |
| 5. | Undertaking from the owner on a Stamp Paper in the shape of affidavit as per Form-C. | |
| 6. | Register for verification/signature [Refer Rule- 8 (5)] | |
| 7. | Bill Book/Home Stay pad for verification/ signature [Refer Rule- 8 (6)]. |
ANNEXURE-III [See rule- 5 (3) and rule- 8 (3)] Checklist for Registration of Home Stay Unit. This checklist includes mandatory as well as desired features to be seen at the time of inspection
| Sl. No. | Requirement |
| A. Mandatory | |
| 1. | Application Form as per ANNEXURE-I |
| 2. | List of documents as per ANNEXURE-II |
| 3. | Provision of online payment facility including UPI, Net, Debit/Credit Card etc. alongwith cash payment facility in areas where internet connectivity issue persists. |
| 4. | Well maintained and well equipped house and guest rooms with quality carpets/ area rugs/tiles or marble flooring, furniture, fittings etc. in keeping with the traditional/modern lifestyle. |
| 5. | All rooms should be clean, airy, pest free, without dampness and with outside window /ventilation. |
| 6. | Comfortable bed with good quality linen & bedding |
| 7. | Adherence to minimum size of each room and bathroom in square feet |
| 8. | Well maintained smoke free, clean, hygienic, odour free, pest free kitchen |
| 9. | Good quality cutlery and crockery |
| 10. | Availability of RO/Aqua Guard water facility |
| 11. | Garbage disposal facilities as per Municipal/applicable laws |
| 12. | Energy Saving Lighting (CFL/ LED) in guest rooms and public areas |
| 13. | Visitor book and feedback facilities |
| 14. | Name, address and telephone number of doctors |
| 15. | Facilities for assisting tourists with forgotten or left back luggage |
| 16. | Basic fire equipments in the Home Stay units |
| 17. | Maintenance of register (physical or electronic format) for guest check-in and check-out records including passport details in case of foreign tourists. |
| 18. | Installation of CCTVs in common areas of the Home Stay units |
| B. Desirable | |
| 1. | Sufficient parking with adequate road width |
| 2. | Availability of bathrooms- Attached private bathroom with every room alongwith toiletries. |
| 3. | WC toilet to have a seat and lid, toilet paper |
| 4. | Availability of running hot & cold water with proper sewerage connection |
| 5. | Water saving taps/shower |
| 6. | Dining area serving fresh and hygienic food |
| 7. | Wardrobe with at least 4 clothes hangers in the guest room |
| 8. | Shelves or drawer space in the guest rooms |
| 9. | Good quality chairs, working table and other necessary furniture |
| 10. | Washing Machines/dryers in the house or arrangements for laundry/dry cleaning services. |
| 11. | Refrigerator in the Home Stay |
| 12. | A lounge or seating arrangement in the lobby area |
| 13. | Heating and cooling to be provided in enclosed public rooms |
| 14. | Assistance with luggage, on request |
| 15. | Safekeeping facilities in the room |
| 16. | Security guard facilities |
| 17. | Promotion of Himachali Handicrafts and Himachali Architecture in the Home Stay units. |
| 18. | Rain water harvesting system should be encouraged in encouraged in the Home Stay units. |
| N ote.—All the above items are not mandatory, however, the prescribed Authority while inspecting will verify the above requirements before recommending the unit for registration in order to facilitate the tourists and avoid any inconvenience to them during their stay. |
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A HOME STAY UNIT
Form-A
[See rule- 5 (1)]
Valid till……………………
No: ____________________
Dated___________________3083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 This is to certify that the Home Stay unit known as ______________________located in the tourist area____________to be operated/being operated by Shri/Smt.________________s/o or d/o or w/o of Shri _____________Proprietor/ Owner(s)/Promoter(s) of the said Home Stay unit has been registered under category ____________ under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 and the rules made thereunder:—
| Sl. No. | Details of accommodation | No. of rooms | Proposed room rent per night |
| 1. | Single bed rooms | ||
| 2. | Double bed rooms | ||
| 3. | Family suite |
Note.—Total number of beds shall not exceed 12.
Place:
Date: (Prescribed Authority)
______________
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING TOURISM UNIT AS DEFINED UNDER SECTION 3 (gg) OF THE H.P. TOURISM DEVELOPMENT & REGISTRATION ACT, 2002 ALREADY FUNCTIONAL ON THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE H.P. HOME
STAY RULES, 2025
Form-A1 [See rule- 5 (1)]
Valid till the date of expiry of existing registration i.e.……………………
No.: ____________________
Dated___________________
This is to certify that the Home Stay unit known as ______________________located in the tourist area____________ being operated by Shri/Smt.________________s/o or d/o or w/o of Shri _____________Proprietor/Owner(s)/Promoter(s) of the said Home Stay unit has been registered under category ______________ under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 and the rules made thereunder:—
| Sl. No. | Details of accommodation | No. of rooms | Proposed room rent per night |
| 1. | Single bed rooms | ||
| 2. | Double bed rooms | ||
| 3. | Family suite |
Note.—Total number of beds shall not exceed 12.
Place:
Date: (Prescribed Authority)3084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
CERTIFICATE OF RENEWAL OF A HOME STAY UNIT
Form-B [See rule- 6 (1)]
Valid till……………………
No.: ____________________
Dated___________________
This is to certify that the Home Stay unit known as ______________________located in the tourist area____________to be operated/being operated by Shri________________son of Shri _____________Proprietor/ Owner(s)/Company of the said Home Stay unit has been renewed under category _____________ under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 and the rules made thereunder:—
| Sl. No. | Details of accommodation | No. of rooms | Proposed room rent per night |
| 1. | Single bed rooms | ||
| 2. | Double bed rooms | ||
| 3. | Family suite |
Note.—Total number of beds shall not exceed 12.
Place:
Date: (Prescribed Authority)
______________
FORM-C
[See ANNEXURE- I (13) and ANNEXURE-II (4)]
FORMAT FOR UNDERTAKING
To
The Prescribed Authority, Office of the District Tourism Development Authority, District…………………., Himachal Pradesh.
UNDERTAKING
I have read and understood all the terms and conditions mentioned in the Himachal Pradesh Home Stay Rules, 2025 with respect to the approval and registration of the Home stay Unit/ Establishment and hereby agree to abide by them. The information and documents provided are correct and authentic to the best of my knowledge.
3085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947I further declare that if there is any false statement or suppression of any material fact with the intention to mislead the prescribed authority at my end, I shall be liable for penal action as warranted by the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 and the rules made thereunder.
Signature and name of the owner in block letters.
Place:
Date:
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री विभोर कुमार पुत्र श्री बलराम सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम विभोर कुमार है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा कस्बा में गलती से विवोर कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहम्मद तफीक पुत्र श्री मोहम्मद हसन, निवासी गांव तुलड़, डाकघर घटासनी, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम3086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम मोहम्मद हसन है, जोकि स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुडे़रा में गलती से हसनो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री प्रेम पाल सिंह पुत्र श्री दयापाल सिंह, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2022-23 मुहाल मोती टिब्बा के खाता खतौनी नं0 124/184, खसरा नम्बर 932 व 933, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा मुख्तलिफ किरायेदार दर्ज है जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 02-07-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।3087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बशीर पुत्र श्री मंगू, गांव पांधेई, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाड़ा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2826/2025 दिनांक 22-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/11510, दिनांक 20-05-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक बशीर पुत्र श्री मंगू, गांव पांधेई, डाकघर झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों 1. मीना, 2. असलम, 3. रजिया की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रहे गई है। परिणास्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बच्चों 1. मीना, 2. असलम, 3. रजिया का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-05-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक के बच्चों 1. मीना, 2. असलम, 3. रजिया, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03-09-2011, 28-07-2018 व 01-04-2020 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के बच्चों 1. मीना, 2. असलम, 3. रजिया की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव झुलाड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
उषा देवी पुत्री श्री मान सिंह, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा3088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा। इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2888/2025, दिनांक 29-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/9794, दिनांक 07-05-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका उषा देवी पुत्री श्री मान सिंह, गांव व डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0 की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका उषा देवी पुत्री श्री मान सिंह, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-05-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उषा देवी पुत्री श्री मान सिंह, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-08-1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका उषा देवी पुत्री श्री मान सिंह, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
कुन्ता देवी पुत्री श्री बीरबल, गांव देगा, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2896/2025, दिनांक 28-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/11924, दिनांक 24-05-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) पैन कार्ड (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका कुन्ता देवी पुत्री श्री बीरबल, गांव देगा, डाकघर सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0 की जन्म तिथा किन्हीं3089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कुन्ता देवी पुत्री श्री बीरबल, गांव देगा, डाकघर सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-05-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुन्ता देवी पुत्री श्री बीरबल, गांव देगा, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 11-02-1957 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कुन्ता देवी पुत्री श्री बीरबल, गांव देगा, डाकघर सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 32 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-358-59 दिनांक : 04-06-2025 रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . वादिया।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-11242, dated 15-05-2025. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. परिवार नकल
जिसमें आवेदिका रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बेटी मधु कुमारी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह 3090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिक की बेटी मधु कुमारी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-05-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मधु कुमारी पुत्री गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05-11-2010 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की बेटी मधु कुमारी पुत्री गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 04-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 34 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-365-66 दिनांक : 05-06-2025 कमलेश कुमार पुत्र श्री अमरु राम, गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-12550, dated 04-06-2025. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. परिवार नकल3091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 जिसमें आवेदक कमलेश कुमार पुत्र श्री अमरु राम, गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-06-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कमलेश कुमार पुत्र श्री अमरु राम, गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 30-12-1985 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक कमलेश कुमार पुत्र श्री अमरु राम, गांव चीण, डाकघर भजोत्रा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भजोत्रा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 33 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-367-68 दिनांक : 05-06-2025 संजीव पुत्र श्री किशन चन्द, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-12551, dated 04-06-2025. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. परिवार नकल 3092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 जिसमें आवेदक संजीव पुत्र किशन चन्द, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक संजीव का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-06-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि संजीव पुत्र किशन चन्द, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05-02-1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक संजीव पुत्र किशन चन्द, गांव व डाकघर भजोत्रा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भजोत्रा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 30 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-345-346 दिनांक : 31-05-2025 मिनाक्षी देवी पुत्री सुरेश कुमार गांव मंडलेई, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादिया। हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9791, dated 07-05-2025. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. परिवार नकल3093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 जिसमें आवेदिका मिनाक्षी देवी पुत्री सुरेश कुमार गांव मंडलेई, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मिनाक्षी देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-05-2025 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मिनाक्षी देवी पुत्री सुरेश कुमार गांव मंडलेई, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 14-05-2006 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मिनाक्षी देवी पुत्री सुरेश कुमार गांव मंडलेई, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय राम, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंंड, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2912/2025, दिनांक 30-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/9782, दिनांक 07-05-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय राम, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, ग्राम पंचायत मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय राम, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-05-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय राम, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12-06-1999 जन्म एवं 3094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय राम, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मुन्नो देवी पुत्री श्री नर सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2966/2025, दिनांक 30-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/11925, दिनांक 24-05-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) वोटर कार्ड, (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री नर सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री नर सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-05-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मुन्नो देवी पुत्री श्री नर सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 22-02-1969 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री नर सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।3095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-06-2025 30-06-2025 34/2025
प्रार्थी भानू प्रताप सिंह पुत्र रणजोध सिंह पुत्र भगवती देवी, निवासी गांव व डाकघर दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी भानू प्रताप सिंह पुत्र रणजोध सिंह पुत्र भगवती देवी, निवासी गांव व डाकघर दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 03-09-1960 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत दौलतपुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-06-2025 30-06-2025 73/25/TEH
प्रार्थी राजीव कुमार सैणी पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव झिकली इच्छी, डाकघर इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
3096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल झिकला इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राजीव कुमार दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार सैणी पुत्र प्रताप चन्द दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजीव कुमार की बजाए राजीव कुमार सैणी पुत्र प्रताप चन्द, निवासी महाल झिकली इच्छी, महाल मुंगरेहड़, पटवार वृत्त इच्छी खास में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-06-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 01-06-2025 30-06-2025 75/25/TEH
प्रार्थी विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल नटेहड़, पटवार वृत्त उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वुद्धि सिंह दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम विधि सिंह दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वुद्धि सिंह की बजाये विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, पटवार वृत्त उजैन में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।3097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 आज दिनांक 16-06-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-06-2025 30-06-2025 74/25/TEH
प्रार्थी मोनू कुमार पुत्र विशन दास, निवासी महाल कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल टाण्डा कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मीनू दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम मोनू कुमार पुत्र विशन दास दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम मीनू की बजाये मोनू कुमार पुत्र विशन दास, निवासी महाल कच्छयारी, पटवार वृत्त खोली में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 17-06-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-06-2025 30-06-2025 32/2025
प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र लौंगू राम, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र लौंगू राम, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका जन्म दिनांक 11-03-2007 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-06-2025 30-06-2025 33/2025
प्रार्थी मदन लाल पुत्र पाला राम, निवासी गांव अनसोली, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी मदन लाल पुत्र पाला राम, निवासी गांव अनसोली, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसकी माता श्रीमती चरजू देवी विधवा पाला राम की मृत्यु दिनांक 11-01-2007 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत अनसोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर3099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 06-06-2025 30-06-2025 58/25/TEH
प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रभू राम, निवासी वार्ड नं0 5, डाकघर दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल ढगयाल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभदयाल दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभू राम पुत्र सालो उपनाम सालीग्राम दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम प्रभदयाल की बजाये प्रभू राम पुत्र सालो उपनाम सालीग्राम स्थित महाल ढगयाल, पटवार वृत्त दौलतपुर में दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 17-06-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
06-06-2025 30-06-2025 मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 72/25/TEH 3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र मेहर चन्द, निवासी महाल ढुगियारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल ढुगियारी खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम संजय कुमार पुत्र मेहर चन्द दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम संजीव कुमार पुत्र मेहर चन्द दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम संजय कुमार की बजाये संजीव कुमार पुत्र मेहर चन्द, निवासी महाल ढुगियारी खास पटवार वृत्त वैदी में दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 06-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
सुमन कुमारी
बनाम
आम जनता
विषय.--For Publication in the Govt. Gazette of India :
उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम आधार दुरुस्ती हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुमन कुमारी दर्ज है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थिया का अन्य कागजात में सुषमा देवी दर्ज है, जोकि सही है। अतः आधर कार्ड में अपना सही नाम सुषमा देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ-पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थिया का आधार कार्ड में सही नाम सुमन की बजाये सुषमा देवी दर्ज किया जाना वाजिब है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह उपरोक्त नाम बारे एतराज दिनांक 30-06-2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोली में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।3101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 आज दिनांक 16-06-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23-07-2025 नन्द लाल पुत्र श्री गणपत राम, निवासी गांव पिहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके गणू पुत्र श्री गणेश पुत्र श्री गोकुल के बजाए गणपत राम पुत्र श्री गणेश पुत्र श्री गोकुल दर्ज करने बारे।
नन्द लाल पुत्र श्री गणपत राम, निवासी गांव पिहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल डुहक, पटवार वृत्त चौबीन, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम गणू पुत्र गणेश पुत्र श्री गोकुल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम गणपत राम पुत्र श्री गणेश पुत्र श्री गोकुल है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके गणपत राम पुत्र श्री गणेश पुत्र श्री गोकुल किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 25/2025 तारीख रजुआ : 14-05-2025 Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम 3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 1. आम जनता ग्राम कोठी 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 15-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh का जन्म 15-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-07-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 24/2025 तारीख रजुआ : 28-04-2025 Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher, r/o Village Haldarpur, P.O. Kolpur, District Bardiya, State Lumbinii, Nepal presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम खवांगी 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) विषय.--प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher (नेपाली मूल) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है पत्र के3103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 अवलाकन से पाया गया कि प्रार्थिया की पुत्री Sachi का जन्म 28-11-2019 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher (नेपाली मूल) की पुत्री Sachi का जन्म 28-11-2019 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-07-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री ज्ञान सरन, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता जिला किन्नौर (हि0प्र0)
विषय.--उनवाद मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री ज्ञान सरन, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 12-03-1971 को ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में श्रीमती कान्ता देवी की जन्म तिथि 12-03-1971 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 05 जुलाई, 2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई एजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्रीमती कान्ता देवी की जन्म तिथि 12-03-1971 ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे। आज दिनांक 04 जून, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 12/2025
श्री रसबीर पुत्र श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्री रसबीर पुत्र श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 02-11-1986 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 38/2024
श्रीमती चरण दासी पुत्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।3105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 यह दरख्वास्त श्रीमती चरण दासी पुत्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 27-02-1968 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 37/2024
श्रीमती इन्दर मणी पुत्री श्री बिर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्रीमती इन्दर मणी पुत्री श्री बिर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1963 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, 3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 36/2024
श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
यह दरख्वास्त श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 21-05-1968 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।3107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 40/2024
श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार, निवासी गांव कण्डार, डा0 नाथपा, तहसील निचार, जिला . . प्रार्थिया। किन्नौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104
मिसल नं0 : 19/2025
तारीख रजुआ : 14-05-2025 सन्त राम पुत्र छेरिंग जर, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947 श्री छेरिगपूर पुत्र सनमपत, निवासी ग्राम जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बराए तस्दीक इंतकाल मकफूद-उल-खबरी।
प्रार्थी श्री सन्त राम पुत्र छेरिंग जर, निवासी जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेज सहित गुजारा है कि उसका चाचा श्री छेरिगपूर पुत्र सनमपत अरसा 50 वर्षों से लापता है। इस बीच उसे कभी भी ग्राम जानी में नहीं देखा गया व न ही किसी रिश्तेदार से सम्पर्क किया जाना पाया गया। प्रार्थी उपरोक्त ने अनुरोध किया है कि श्री छेरिगपूर की वरास्त इंतकाल को उसके जायज वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक किया जाए। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि छेरिंगपूर की वरास्त इंतकाल को बजरिया मकफूद-उल-खबरी उसके वारसान के नाम तस्दीक करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर असालतन व वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित रूप में अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले समायत न होगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त इंतकाल बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक किया जाएगा।
आज दिनांक 14 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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Before the Court of Additional District Magistrate-cum-Sub-Divisional Officer,
Pooh, Distt. Kinnaur, H.P.
In the matter of:
1. Sh. Amrik Singh s/o Sh. Kunga Tanzin, r/o VPO Ropa, Tehsil Pooh, District Kinnaur H.P.
2. Smt. Hirveshi Devi d/o Sh. Ajit Kumar Negi, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, Distt. ..Applicants. Kinnaur H.P.
Versus
General Public (2nd Party)
Application for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Amrik Singh s/o Sh. Kunga Tanzin, r/o VPO Ropa, Tehsil Pooh, District Kinnaur H.P. and Smt. Hirveshi Devi d/o Sh. Ajit Kumar Negi, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur H.P. have filed an application before the Court of undersigned for registration of their marriage alongwith affidavit and supporting documents & copies of Aadhar Cards, to this court wherein they have stated that they have solemnized their marriage on 19-10-2023, but due to Inadvertence their marriage could not be entered in the Panchayat record to till date.
3109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947Therefore, the general public and relatives of the couple are hereby informed through this notice that if any person, has any objection regarding registration of this marriage, he/she may raise his/her objection personally or may file in writing before this court on or before 21-06-2025. In case no objection(s) are received to fix date, it will be presumed that there is no objection to the registration of above marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on this 9-06-2025.
Seal.
Sd/-
Additional District Magistrate-cum-Sub-Divisional Officer,
Pooh, Distt. Kinnaur, H.P.
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CORRECTION OF NAME
I, Baljinder Singh s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Ward No. 8, V.P.O. Dhaliara, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) declare that my name in the school record/qualification certificates of my son Aarush Thakur has been wrongly entered as Baljinder Thakur. It my be corrected to Baljinder Singh as per my public documents.
BALJINDER SINGH
s/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Ward No. 8, V.P.O. Dhaliara,
Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Surendra Yadav s/o Sh. Ramanand Yadav, r/o V.P.O. Ram Chowk, Near Naryal General Store, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 declare that my name is currently misspelt as Surinder Yadav, which is incorrect. I intend to correct my name to Surendra Yadav, which is the correct spelling. This is notified to all.
SURENDRA YADAV
s/o Sh. Ramanand Yadav,
r/o V.P.O. Ram Chowk, Near Naryal General Store,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Partima w/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that my actual name is Partima however my name is wrongly entered as Pratibha Devi in my Aadhar Card. I intend to correct as Partima.
PARTIMA
w/o Sh. Sanjay Kumar,
r/o Dhaulakuan,
Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).
3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2025/04 आषाढ़, 1947CHANGE OF NAME
I, Rahul (38) s/o Sh. Prem Singh, r/o Village Naina Chhadyar, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) presently residing at Ward No. 23, Mohalla Bawian Wala, Ferozepur City, Ferozepur Punjab-152 002 declare that previously my name was Parma Nand duly recorded in my bith record and other recordes of Gram Panchayat Naina Tikkar but now I have changed my name as Rahul and the same is recorded in my Aadhar Card bearing number 9891 9617 0670. All concerned please may note.
RAHUL
s/o Sh. Prem Singh,
r/o Village Naina Chhadyar, P.O. Naina Tikkar,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।