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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 77, 11 July 2025

Published 11 July 2025

Gazette no.
77
Gazetteid
77/GAZETTE/2025-11/07/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-07-11.77_gazette_2025-11_07_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated-171 002, the 5th July, 2025

No. LEP-A003/15/2023-Pt-II.—In order to enhance Ease of Doing Business in the State of Himachal Pradesh and in consonance with point No. 155 of Business Reform Action Plan, 2024 & 77-राजपत्र/2025-11-07-2025 (3753)3754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 for the purpose of compliance reduction and deregulation in H.P., the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Section 27 of Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970) is pleased to exempt all shops and commercial establishments in the State of Himachal Pradesh, where the provisions of the Act ibid are applicable and which are exempted from the operation of Section 9 and 10 of the Act ibid, from the operation of Section 29(1) of the said Act and to permit women workers engaged in all aforesaid shops and commercial establishments to work in night shift, for a period of one year from the date of publication of this notification in the official gazette subject to the following conditions:—

1. Any woman worker can be employed in any shop or commercial establishment in night employment before 06.00 A.M. and after 07.00 P.M. to provide them work place gender equality.

2. Any woman employee can be allowed to work for more than eight hours as per provisions regarding overtime and spread over prescribed under the Act ibid/ H.P. Rules framed thereunder.

3. Every woman employee shall be given the maternity benefits as prescribed under the Maternity Benefit Act, 1961.

4. Adequate transportation facilities where feasible shall be provided to women employees to pick up and drop at her residence. The transportation vehicle should be equipped with CCTV and GPS.

5. Employer shall ensure sufficient supervision for effective continuous monitoring and enhanced safety through CCTV during such working hours.

6. Employer shall provide proper lighting in the workplace in the concerned establishment.

7. Employer shall maintain First-Aid Box in the concerned establishment and shall provide first aid facilities immediately as and when required by any employee during his/her shift. There should be availability of Ambulance on call in case of emergency as and when required by any worker.

8. The toilets, washroom and drinking water facilities should be near to the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning to these amenities.

9. The employer shall provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.

10. The provisions of the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishment, shall be complied with.

11. Employer shall send a quarterly return to the Inspector having jurisdiction about the details of employees engaged during night shifts through electronic mode.

12. Such other conditions as may be specified in this regard by the State Government from time to time.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY, Secretary (LE & OP).

3755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2025

No. FFE-B-E (3)-24/2021.—In compliance to the Order/ Judgment dated 15-05-2025 of the Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No. 2079 of 2007 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995-T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India and Ors., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute district wise Special Investigation Team (SIT) for the purpose of examining as to whether any of the Forest Land in possession of the Revenue Department has been allotted to any private individuals/institutions for any purpose other than the forestry purpose. The constitution of the SIT is as under:

1. Deputy Commissioner of the concerned District Chairperson
2. District Revenue Officer of the concerned District Member Secretary
3. Divisional Forest Officers of concerned Division Member

The above Special Investigation Team (SIT) will examine the cases and also take action as per the directions of Hon'ble Apex Court to take the possession of the land from the persons/institutions in possession of such lands and hand over the same to Forest Department. In case, it is found that taking back the possession of the land would not be in the larger public interest, then the Special Investigation Team (SIT) will recommend the cases with detailed justification and facts to the State Government to recover the cost of the said land from the persons/institutions in occupation thereof so that the said amount can be used for the purpose of development of forests.

By order, Sd/- Chief Secretary.

____________

आयुष विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 18 जून, 2025

स्ांख्या : आयु-ए(3)-1/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग में मुख्य होम्योपैथी कम्पाउंडर, ग्रुप-सी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग मुख्य होम्योपैथी कम्पाउंडर, ग्रुप-सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राखिल काहलों), सचिव (आयुष)।3756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग में मुख्य होम्योपैथी कम्पाउंडर, ग्रुप-सी के पद के

भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--मुख्य होम्योपैथी कम्पाउंडर

2. पद की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--ग्रुप-सी

4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के पे-मैट्रिक्स लेवल (स्तर)-9 (` 35600-112800).

5. पद चयन अथवा अचयन.-- अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--लागू नहीं

(ख) वांॅछनीय अर्हता(एं).--लागू नहीं

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--सेवारत होम्योपैथी कम्पाउडर में से, जिनका दस साल का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो तो सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में प्रर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु सह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि ऐसे पदाधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

3757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/दुर्गम/अगम्य और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण (I).--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रोंं में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रत होगी ।

स्पष्टीकरण (II).--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः--

1. जिला लाहौल स्पिति

2. चम्बा जिला पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू़ उप-मण्डल डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाल और ग्राम पंचायत काशपाट।

5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में, उप-मण्डल कमरऊ के काठगाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड़- भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोला- बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशेणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलनाल, पटवार वृत्त, पदर तहसील के झ्ाारवाड, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह- भड़वानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उतरी मगरु और दक्षिणी मगरु वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त । स्पष्टीकरण (III).—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंंगेंः--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों मे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः 3758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 (i) परन्तु उन सभी मामलोंं में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्त के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझ्ो जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्युनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों मे विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझ्ाा जाएगा/समझ्ो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझ्ाा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन- टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स- सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन- टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(1) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थतियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती किए जान वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-- लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।3759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-1/2020, dated

18-07-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYUSH VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th June, 2025

No. Ayu-A(3)-1/2020.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chief Homeopathic Compounder, Group-C in AYUSH VIBHAG, Himachal Pradesh as per Annexure- 'A' of this notification, namely:—

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh AYUSH VIBHAG, Chief Homeopathic Compounder, Group-C Recruitment & Promotion Rules, 2025.

(1) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- (RAKHIL KAHLON), Secretary (Ayush).

___________

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF HOMEOPATHIC COMPOUNDER, Group-C, IN THE AYUSH VIBHAG, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of Post.—Chief Homeopathic Compounder

2. Number of post(s).—01 (One)

3. Classification.— Group-C

4. Scale of pay.—Pay Matrix Level-9 (` 35600-112800) of H. P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a)

ESSENTIAL QUALIFICATION (S) : Not applicable.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S) : Not applicable3760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotees.—Age : Not applicable.

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by

promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled by various

methods.—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion /secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Homeopathic Compounder with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

(1) Provided that for the purpose of Promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Areas of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur of Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub -Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shilai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and3761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar. Mangarh. Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms.

of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(1) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

3762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc

service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion (Committee Departmental Confirmation Committee, exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee: As may be constituted by the Government from time to time.

(b) DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE : Not applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribal/Other Backward Classes /Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_____________

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, . . प्रार्थीगण। हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।3763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 20-08-2021 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 20-08-2021 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड,

. . प्रार्थी। कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां, तहसील फतेहपुर।

प्रार्थी श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन अन्जू लता का नाम आधार कार्ड, महाल कनदोर के राजस्व रिकार्ड में अन्जू लता दर्ज है जोकि सही है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां में उसका नाम अन्जू वाला दर्ज है, जोकि गलत है। अन्जू वाला व अन्जू लता एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थी महाल सांटवां के राजस्व रिकार्ड में भी अन्जू वाला की जगर अन्जू लता करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर अन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सांटवां सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के 3764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 प्रति कोई आपत्ति है तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मंजु लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड,

. . प्रार्थी। कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां, तहसील फतेहपुर।

प्रार्थी श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन मन्जू लता का नाम आधार कार्ड, महाल कनदोर व महाल सकोह के राजस्व रिकार्ड में मन्जू लता दर्ज है जोकि सही है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल सांटवां में उसका नाम मन्जू वाला दर्ज है, जोकि गलत है। मन्जू वाला व मन्जू लता एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को श्री विरेन्दर सिंह जी0पी0ए0 होल्डर मन्जू लता पुत्री देवी सिंह, निवासी हाउस नं0 30, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी चितगारी, धर्मशाला, कांगड़ा 176 215 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सांटवां सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति है तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री मलकीत सिंह पुत्र सरताज सिंह पुत्र निक्का राम, निवासी गांव समकड़ व डाकघर धमेटा, तहसील

. . प्रार्थी। फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र03765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री मलकीत सिंह पुत्र सरताज सिंह पुत्र निक्का राम, निवासी गांव समकड़ व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उनके पिता का नाम महाल समकड के राजस्व रिकार्ड में परिवार रजिस्टर में सरताज सिंह दर्ज है। लेकिन गांव 28, MDV PC 12 GD, तहसील घडसाणा, जिला गंगा नगर, राजस्थान के रिकार्ड में रफलु राम पुत्र निक्का राम दर्ज है। सरताज सिंह व रफलू राम एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड महाल समकड़ में अपने पिता का नाम सरताज सिंह, उर्फ रफलु राम पुत्र निक्का राम करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2025

तारीख पेशी : 28-08-2025 श्री हरदयाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, गांव कन्धाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हडवाल में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्री हरदयाल सिंह पुत्र होशियार सिंह, गांव कन्धाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत हडवाल के परिवार रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम व जन्म दिनांक 01-01-1973 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हडवाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, जिसे दर्ज करने की अनुमति दी जाये। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र व अपना ब्यान हल्फी व आधार कार्ड की छाया प्रति व प्रमाण-पत्र संलग्न है। 3766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम पंजी—त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री तोतु राम, निवासी गांव व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धमेटा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री तोतु राम, निवासी गांव व डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत धमेटा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 28-03-1958 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत धमेटा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत धमेटा को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया के जन्म पंजी—त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती पुनम देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी सिहाल, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)3767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नगाल में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती पुनम देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी सिहाल, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत नगाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने भाई की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनके भाई रजित की मृत्यु दिनांक 16-06-2012 को हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत नगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत नगाल को मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के भाई की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा उक्त मृत्यु तिथि पंजी—त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 06/NT/M/2025 तारीख दायरा : 27-06-2025 तारीख पेशी : 26-07-2025 माया देवी पुत्री कालू राम चौहान, वासी संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

विषय.--आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

माया देवी पुत्री कालू राम चौहान, वासी संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय/ न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया की माता की मृत्यु दिनांक 31-01-1985 को महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी माता की मृत्यु ग्राम पंचायत घाटी में दर्ज नहीं करवा पाई है। 3768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थिया की माता श्रीमती कलापति पत्नी कालू राम, वासी संसारपुर की मृत्यु तिथि 31-01-1985 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 28-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 11/NT/C/2025 तारीख दायरा : 01-07-2025 तारीख पेशी : 04-08-2025 अर्जुन सिंह पुत्र ठुनिया राम, वासी महाल मलोट, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। नोटिस बनाम आम जनता।

विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल मलोट में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल मलोट में अरजन पुत्र ठुनिया पुत्र रामदित्ता दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में अर्जुन सिंह पुत्र ठुनिया राम दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल मलोट में अपने नाम की दुरुस्ती अरजन उपनाम अर्जुन सिंह पुत्र ठुनिया राम के रूप में करवाना चहाता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 01-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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3769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025 सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके भाई की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भाई की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025 सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। 3770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनके भतीजे की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भतीजे की मृत्यु दिनांक 08-06-2011 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025 सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनके भतीजे की मृत्यु दिनांक 10-07-1998 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द के भतीजे की मृत्यु दिनांक 10-07-1998 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।3771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025 सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव गरडी, डाकघर बल बिहार एवं तहसील बिजड, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उनकी भाभी की मृत्यु दिनांक 11-05-2001 को गांव जगरूपनगर, डाकघर व उप-तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुमन देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द की भाभी की मृत्यु दिनांक 11-05-2001 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-08-2025 कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 बनाम

आम जनता गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। उपरोक्त विषय के संदर्भ में कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 10-08-1957 को गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है, लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जांगल में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्राथिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया कान्ता रानी पुत्री श्री खोदलू राम के जन्म दिनांक 10-08-1957 को ग्राम पंचायत जांगल में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब-तहसीलदार) आलमपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

यशोधा आयु 31 वर्ष पुत्री वसंत कुमार 6 ब्लाक नं0 6/297-98, खिचरीपुर, दिल्ली 91 मेन पार्क नजदीकी सरकारी स्कूल हाल पत्नी प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयंिसंहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व यशोधा आयु 31 वर्ष पुत्री वसंत कुमार 6 ब्लाक नं0 6/297-98, खिचरीपुर, दिल्ली 91 मेन पार्क नजदीकी सरकारी स्कूल हाल पत्नी प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र में अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि3773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 उसकी शादी दिनांक 27-04-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम पंचायत जगरूपनगर के अन्तर्गत धारब्रहमपुरी, वार्ड नं0 8, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री दिनेश शर्मा व यशोधा के विवाह दिनांक 27-04-2015 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 04-08-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 02-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 75/तह/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 16-07-2025 कुन्ती देवी पुत्री श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता ग्राम पंचायत नाहलना

विषय.--मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

कुन्ती देवी पुत्री श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 25-01-1951 कोे गांव गदियाड़ा, डाकघर धुपक्यारा, ग्राम पंचायत नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने किसी भी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कुन्ती देवी पत्री क्रोधु देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डाकघर धपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के जन्म तिथि 25-01-1951 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव नाहलना को जारी कर दिए जाएंगे।3774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-06-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 54/तह/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 16-07-2025 मन्जू कुमारी पुत्री स्व0 श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

मन्जू कुमारी पुत्री स्व0 श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 26-10-1970 कोे गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, ग्राम पंचायत सोल वनेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मन्जू कुमारी पुत्री श्रीमती क्रान्ती शर्मा पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 26-10-1970 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सोल वनेहड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-06-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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3775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14/तह/2025 किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 16-07-2025 1. अमित कुमार पुत्र श्री काली दास, गांव खजुरनू, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

. . प्रार्थीगण।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थीगण अमित कुमार पुत्र श्री काली दास, गांव खजुरनू, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 19-01-2024 को प्रभजोत कौर पुत्री वलजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 59, पंजाब मतात नगर, मांउल टाउन लुधियाना, पंजाब के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गुरूद्वारा भाई वाला साहिव जी शहीद करतार सिंह सराभा मार्ग, गांव ढाड, जिला लुधियाणा, पंजाब में सम्पन्न हुई थी। लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत भुआना में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थीगण अब पंजी—त करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-07-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भुआना को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-07-2025 30-07-2025 36/2025

प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला पत्नी माया दास, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम3776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवंं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला पत्नी माया दास, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 26-11-1973 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत नंदेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-07-2025 30-07-2025 78/25/TEH

प्रार्थी राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता, निवासी महाल नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल नटेहड़, पटवार वृत्त उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र पाल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जोगिन्द्र पाल के बजाये राजिन्द्र पाल पुत्र फौजा सिंह पुत्र रामद्विता, निवासी महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृत्त उजैन में दर्ज किया जाए।3777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-07-2025 30-07-2025 77/25/TEH

प्रार्थिया सान्या चौधरी पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सोहड़ा, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम शान्या दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का सही नाम सान्या चौधरी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम शान्या की बजाए सान्या चौधरी पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा (महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर) में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 03-07-2025 30-07-2025 32/25/TEH

प्रार्थी सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम, निवासी गांव चुहाड़ू, डाकघर धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी सकिन्द्र कुमार पुत्र शम्भू राम, निवासी महाल चुहाड़ू, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल चुहाड़ू, मौजा तकीपुर, पटवार वृत्त तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम शकिन्दर कुमार पुत्र शम्भू राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सकिन्दर कुमार दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम शकिन्दर कुमार की बजाए सकिन्दर कुमार पुत्र शम्भू राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

03-07-2025 30-07-2025 मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 53/25/TEH

प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।3779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 उपरोक्त प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल व मौजा जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम वरड़ू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम पर्तीम चन्द पुत्र लुदर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम बरडू़ की बजाए वरड़ू उपनाम प्रीतम चन्द पुत्र लुदर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : तारीख दायर : किस्म दुरुस्ती : 04-03-2025 दुरुस्ती इन्द्राज 27/2025

श्री मांगी राम पुत्र श्री सटी, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री मांगी राम पुत्र श्री सटी, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम वाका चक लाडसा के राजस्व कागजात में मंगत राम पुत्र उदय राम पुत्र श्रीमती रेगु पुत्री सटी दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं शपथ-पत्र के अनुसार मांगी राम पुत्र सटी है। वादी राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में मंगत राम पुत्र सटी के स्थान पर सही नाम मांगी राम पुत्र सटी दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि राजस्व अभिलेख में चक लालसा की जमाबंदी वर्ष 2018-19 के अराजी खाता नम्बर 371, 372, 373 व 374 में आवेदक का नाम मंगत राम पुत्र सटी पुत्र काला माल कागजात है और संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि मंगत राम पुत्र सटी पुत्र काला एवं मांगी राम पुत्र सटी दोनों एक ही व्यक्ति हैं और आवेदक को मांगी राम व मंगत राम दोनों नाम से जाना है जिसे राजस्व कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है। 3780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में मंगत राम पुत्र सटी के स्थान पर सही नाम मांगी राम उर्फ मंगत राम पुत्र सटी दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे-सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 02-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : तारीख दायर : किस्म दुरुस्ती : 04-03-2025 दुरुस्ती इन्द्राज 30/2025

श्रीमती बुद्वि देवी पुत्री श्री मेन्डकू, हालाबाद पत्नी श्री मांगी राम, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, . . वादिया। तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती बुद्धि देवी पुत्री श्री मेन्डकू, हालाबाद पत्नी श्री मांगी राम, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम वाका चक लाडसा के राजस्व कागजात में कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्र बे्रस्तू दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादिया का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ-पत्र के अनुसार बुद्वी देवी पुत्री मेन्डकू है। वादिया राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में अपना नाम कुदी देवी पुत्री मेन्डकू के स्थान पर बुद्वि देवी पुत्री मेन्डकू सही नाम मुताबिक दस्तावेजों के दुरुस्त करना चाहती है। उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि राजस्व अभिलेख में चक लालसा की जमाबंदी वर्ष 2018-19 के अराजी खाता नम्बर 343, 344 व 345 में वादिया का नाम कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू माल कागजात दर्ज है और संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू व बुद्वि देवी पत्नी मांगी राम दोनों एक ही व्यक्ति है और आवेदिका को इसी नाम से जाना जाता है जिसे राजस्व कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया का नाम राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू के स्थान पर सही नाम बुद्वि देवी उर्फ कुदी देवी पुत्री3781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 मेन्डकू पुत्री बे्रस्तू दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे-सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/ एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25-06-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : तारीख दायर : किस्म दुरुस्ती : 25-03-2025 दुरुस्ती इन्द्राज 28/2025

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव शाह, डाकघर धारगौरा, तहसील रामपुर, जिला . . वादी। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव शाह, डाकघर धारगौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम वाका चक जडीडं के राजस्व कागजात में राजीव गांधी पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र के अनुसार राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू है। वादी राजस्व कागजात मोहाल जडीडं में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजों के सही नाम राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दुरुस्त करना चाहता है। उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2023-24 महाल जडीण्ड (99) में खाता/खतौनी संख्या 100, मिन/237 में खाना मालिक में मोथू नारायण दास आदि मालकान दर्ज है व खाना काश्त में जेठू राम आदि हिस्सादारान वाहिवान राजीव गांधी, मस्तराम पुत्र जेठू पुत्र रूणकू स्थानीय वासी महुबाल्यान काश्त व कब्जा स्वयं महुबाल्या दर्ज है। मुताबिक वादी के उक्त खतौनी में सायल का नाम राजीव गांधी दर्ज है जाकि गलत है और मिसल में संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि सायल का नाम माल कागजात में राजीव गांधी से दुरुस्त होकर असल नाम राजीव कुमार माल कागजात में दर्ज करने की सिफारिश की जाती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल जडीडं, में राजीव गांधी पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू के स्थान पर सही नाम राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे-सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज 3782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25-06-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Devi Chand Thakur, HPAS, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Mr. Anmol Rattan aged about 33 years s/o Sh. Adarsh Mohan, r/o 6 Elgin Villa, Lower Bazar, Shimla, H.P.

2. Mrs. Shivani Sarda aged about 31 years, d/o Sh. Sanjay Sarda, r/o Supertech Emerald Court, Aspire Four Flat No. 1004, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301.

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Anmol Rattan aged about 33 years s/o Sh. Adarsh Mohan, r/o 6 Elgin Villa, Lower Bazar, Shimla, H.P. and Mrs. Shivani Sarda aged about 31 years, d/o Sh. Sh. Sanjay Sarda, r/o Supertech Emerald Court, Aspire Four Flat No. 1004, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 07-10-2024 and are living together as huaband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the special marriage Act. 1954.

Therefore, objection are hereby invited from the General Public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before this court of undersigned on or before 6th August, 2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 7th July, 2025.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Shimla (Urban).

3783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H.P.)

Sh. Vijender Kumar s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Ghech, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Vijender Kumar s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Ghech, P.O. Kohbag, Sub- Tehsil Dhami, District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-availability Certificate issued by the Registrar Birth & Death Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of his Grand Mother as 25-02-2005 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. details are as under:—

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Death
1. Late Smt. Batu Grand Mother 25-02-2005

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the date of death of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 08-07-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H.P.)

Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Ghech, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Ghech, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-availability Certificate issued by the Registrar Birth & Death Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of3784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 death of his Grand Mother as 01-01-2008 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. details are as under:—

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Death
1. Late Smt. Damodri Grand Mother 01-01-2008

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the date of death of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 08-07-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः तारीख पेशीः 23/B & D/T/U/2025 जन्म पंजीकरण 25-06-2025 29-07-2025 1. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री स्व0 हरी कृष्ण व विमला देवी, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण श्रीमती मीना कुमारी पुत्री स्व0 हरी कृष्ण व विमला देवी, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन जन्म पंजीकरण श्रीमती मीना कुमारी की जन्म तिथि 15-02-1966 पुत्री हरी कृष्ण व विमला देवी ।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती मीना कुमारी पुत्री स्व0 हरी कृष्ण व विमला देवी, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन जन्म पंजीकरण मीना कुमारी की जन्म तिथि 15-02-1966 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-02-1966 को ग्राम पंचायत टक्का में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 29-07-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस3785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 12/ Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 28-07-2025 श्रीमती रमा दुवे पुत्री तारा चन्द, वासी गांव व डा0 रायेसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती रमा दुवे पुत्री तारा चन्द, वासी गांव व डा0 रायेसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल/उप-महाल रायेसरी उपरली में रमा कुमारी पुत्री तारा चन्द दर्ज है जबकि मेरा सही नाम रमा दुवे पुत्री तारा चन्द है लिहाजा इसे दुरुस्त करके रमा दुवे पुत्री तारा चन्द किया जाए। प्रार्थिया का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 28-07-2025 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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3786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 In the Court of Executive Magistrate, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh

Ankush Thakur s/o Sh. Pushbinder Singh, r/o V.P.O. Daulatpur Chowk, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

Versus

General Public

Ankush Thakur s/o Sh. Pushbinder Singh, r/o V.P.O. Daulatpur Chowk, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) has preferred an application before the undersigned for correction of his father name and mother name due to Aadhar Card mistakenly record as Pushvinder Singh in place of Pushbinder Singh which is correct and mother name Smt. Mamta Devi in place of Chanchla Devi which is correct.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of spelling mistake of his father and mother name mentioned above, if any person have any objection of the above said correction for his father and mother name may written objection in the court within 30 (Thirty) days from the date of Publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period & application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 4th day of July, 2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Ghanari, District Una,

Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Deepak age 34 years s/o Sh. Duni Chand, r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Reshma age 32 years d/o Joseph, r/o House No. QBB, Second Flower Jangpura, . . Applicants. Extention Jangpura, South Delhi-110 014

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Deepak s/o Sh. Duni Chand, r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Reshma d/o Joseph, r/o House No. QBB, Second Flower Jangpura, Extention Jangpura, South Delhi-110 014 at present wife of Sh. Deepak s/o Sh. Duni Chand, r/o Village Kot,3787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 25-06-2025 at r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-08-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Raj Kumar age 54 years s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Trishla Kumari age 58 years d/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Batwar, Dada Siba, . . Applicants. Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Raj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Trishla Kumari d/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Batwar, Dada Siba, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) at present wife of Sh. Raj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 27-07-1995 at r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-08-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

3788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947 Issued today on 30th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

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CORRECTION OF NAME

I, Kiran Bhardwaj d/o Sh. Tek Chand # Ladwan, P.O. Pipli, Ladwan Buhli (236), District Mandi (H.P.) in my Aadhar No. 9800 9736 5478 my name Narvada is wrongly entered. My correct name is Kiran Bhardwaj.

KIRAN BHARDWAJ

d/o Sh. Tek Chand # Ladwan,

P.O. Pipli, Ladwan Buhli (236), District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Nimon Devi w/o Sh. Gian Chand, r/o Village Khardu, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Nimmo Devi to Nimon Devi for all purpose in future. Please note.

NIMON DEVI

w/o Sh. Gian Chand,

r/o Village Khardu, P.O. Karot,

Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Poonam d/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Kun, P.O. Tourkhola, Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.) declare that in my IDBI Bank Account No. XXXX8174, my name is wrongly entered as Poonam Kumari. Whereas my correct name is Poonam. Please note.

POONAM

d/o Sh. Sanjay Kumar,

r/o Village Kun, P.O. Tourkhola,

Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.).

3789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

CHANGE OF NAME

I, Naresh s/o Sh. Bhagat Singh, r/o Village Garh, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Anshika is wrongly mentioned as Ashika in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to Anshika in her Aadhar Card.

NARESH

s/o Sh. Bhagat Singh,

r/o Village Garh, P.O. Sheel,

Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Neetu w/o Sh. Vijay Pal aged about 50 years, r/o House No. 2, Cart Road, Near Vetrinary Hospital, Krishna Nagar, Shimla (H.P.)171 001 do hereby solemnly affirm and declare that I have named my daughter as Riddhi Choudhary. That I want to enter the name of my daughter as Riddhi Choudhary in place of Riddhima Choudhary in birth certificate issued from KNH Hospital records and in all legal documents.

NEETU

w/o Sh. Vijay Pal,

r/o House No. 2, Cart Road,

Near Vetrinary Hospital,

Krishna Nagar, Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vikram Datt Dangwal s/o Late Sh. Prem Ballabh Dangwal, r/o Hans Kutir Dangwal, Below Shiv Mandir, Kusumpti, Shimla (H.P.)-171 009 declare that from 07-07-2025, I add the surname Dangwal to the name of my wife and children. Hence, I declare that after adding Dangwal to Vikram Datt (Vikram Datt Dangwal) from now onwards I will use the surname Dangwal for all records, private and public documents and all works. Note all related.

VIKRAM DATT DANGWAL

s/o Late Sh. Prem Ballabh Dangwal,

r/o Hans Kutir Dangwal,

Below Shiv Mandir, Kusumpti, Shimla (H.P.).

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3790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Rajiv Kumar s/o Sh. Baldev Singh, r/o Village Thore Nichli, P.O. Thore, Tehsil Dehra Gopipur, District Kangra (H.P.) declare that my son's name in his Aadhar Card is wrongly entered as Kavy Patial. Whereas his correct name is Kavya Patial. Concerned please note.

RAJIV KUMAR

s/o Sh. Baldev Singh,

r/o Village Thore Nichli, P.O. Thore,

Tehsil Dehra Gopipur, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Kishori Lal s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Panoul, P.O. Amarpur, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered as Vishwajeet Thakur in his Aadhar Card No. 2264 8859 3848 instead correct name is Vishawjeet Thakur. All concerned Note.

KISHORI LAL

s/o Sh. Balak Ram,

r/o Village Panoul, P.O. Amarpur,

Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Kamal Singh s/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Kando, P.O. Dugana, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) declare that in my son Manish Kapoor's Matriculation Certificate, year 2024 CBSE Board my name and my wife's name wrongly entered as Kamal Kapoor and Anita, which should be corrected as Kamal Singh and Anita Devi. Please correct this.

KAMAL SINGH

s/o Sh. Dharam Singh,

r/o Village Kando, P.O. Dugana,

Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Sh. Baldev Raj, r/o V.P.O. Chadhatgarh, Sub-Tehsil Mehatpur- Basdehra, District Una (H.P.) declare that the correct name of my son is Chetan Sharma but his name Daman has been wrongly entered in the Aadhar Card No. 4425 6200 8689. It should be corrected and changed to Chetan Sharma.

SANJEEV KUMAR

s/o Sh. Baldev Raj,

r/o V. P.O. Chadhatgarh,

Sub-Tehsil Mehatpur- Basdehra, District Una (H.P.).

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3791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Ram Kumar s/o Late Sh. Jawahar Singh, V.P.O. Chhota Kamba, Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Raj Kumar which should be corrected as Ram Kumar. Please correct this.

RAM KUMAR

s/o Late Sh. Jawahar Singh,

V.P.O. Chhota Kamba,

Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Arushi Sharma d/o Sh. Arun Kumar, r/o Amarpuri, Ward No. 3, P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) declare that in my +2 & 10th examination certificates my father's name is wrongly entered as Arun. Whereas his correct name is Arun Kumar. Please note.

ARUSHI SHARMA

d/o Sh. Arun Kumar,

r/o Amarpuri, Ward No. 3,

P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Lachhi w/o Late Sh. Ram Dittu, r/o Village Niharkhan Basla, P.O. Brahampukhar, Sub- Tehsil Namhol, District Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 6089 9684 3533 my name is wrongly entered as Lachhmi Devi instead of correct name is Lachhi. All concerned note.

LACHHI

w/o Late Sh. Ram Dittu,

r/o Village Niharkhan Basla, P.O. Brahampukhar,

Sub-Tehsil Namhol, District Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Reena w/o Sh. Nand Lal, r/o Village Padli, Tehsil Mamlig, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Kiran to Kamna Thakur. All concerned please may note.

REENA

w/o Sh. Nand Lal,

r/o Village Padli,

Tehsil Mamlig, District Solan (H.P.).

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3792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2025/20 आषाढ़, 1947

CHANGE OF NAME

I, Reena w/o Sh. Nand Lal, r/o Village Padli, Tehsil Mamlig, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Kamna to Kiran Thakur. All concerned please may note.

REENA

w/o Sh. Nand Lal,

r/o Village Padli,

Tehsil Mamlig, District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bhama Devi w/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Mahaal Sadarpur, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Bhabna Devi which is wrong while in other documents my name is entered as Bhama Devi which is right. So in my Aadhar Card my name be entered as Bhama Devi. All concerned please note.

BHAMA DEVI

w/o Sh. Rajinder Kumar,

r/o Mahaal Sadarpur,

Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-07-11.77_gazette_2025-11_07_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-07-11.77_gazette_2025-11_07_2025.