राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 17 जून, 2025
संख्याः एल0एल0आर0-बी0(2)-2/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 28 की 78-राजपत्र/2025-14-07-2025 (3793) 3794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (अधीक्षक ग्रेड-II की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पद का नाम.--अधीक्षक ग्रेड-II
3. पदों की संख्या.--1 (एक)
4. वर्गीकरण.--ग्रुप-बी (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं)
5. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश, सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 का स्तर-12, ` 43000-136000.
6. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन
7. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं --लागू नहीं।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा मेें लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता(अर्हताएं) : लागू नहीं।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
11. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।
12. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समतुल्य वेतनमान के पदधारियों में से सैकेण्डमैण्ट के आधार पर :
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः3795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) दूरस्थ/ग्रामीण क्ष़्ोत्र में तैनाती और स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, ऐसे पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगी। परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.-- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्ड़ी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भड़वानी, हस्तपुर, घमरहेर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण III.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें :-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।3796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 (II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल; तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसेे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोें के अधीन भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
14. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं
16. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं3797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 17. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडें वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
18. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
19. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी प्रवर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (शरद कुमार लगवाल), विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-B(2)-2/2024, dated
17-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002 the, 17th June, 2025
No. LLR-B (2)-2/2024.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 28 read with sub-section (6) of Section 6 of the Legal Services authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority (Conditions of Service and Salary and Allowances of Superintendent Grade-II) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.
2. Name of Post.— Superintendent Grade-II
3. Number of Post(s).— 1 (One)
4. Classification.— Group-B (Non-Gazetted, Ministerial Services)
5. Scale of Pay.— ` 43000-136000, Level-12 of the HPCS (RP) Rules, 2022 6. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post .—Non-Selection3798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 7. Age for direct recruitment.—N. A.
8. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
N.A.
9. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promote(s).—Age: N.A.
Educational Qualification(s): N. A.
10. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
11. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which on secondment basis.
12. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Assistants of H.P. State Legal Services Authority possessing six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which, on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments;
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) (supra) shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.
Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:— 1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
3799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: (i) All staiations beyond the radius of 20 Kms. From Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. From State Headquarter and District head quarters where bus services is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms.
of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited3800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder:
(i) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the State Legal Services Authority from time to time.
14. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—Not applicable.
15. Essential requirement for a direct recruitment.—N.A.
16. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—N.A.
17. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
18. Departmental Examination.—Not applicable
19. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
By order, Sd/- (SHARAD KUMAR LAGWAL), LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 15/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. .प्रार्थिया। श्रीमती भगवती देवी पुत्री परमोध सिंह, निवासी हरदो खुन्दरपुर, मौजा व तहसील दसुआ, जिला होशियारपुर, पंजाब
बनाम3801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती भगवती देवी पुत्री परमोध सिंह, निवासी हरदो खुन्दरपुर, मौजा व तहसील दसुआ, जिला होशियारपुर, पंजाब ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता मृत्यु प्रमाण-पत्र, आर्मी कार्ड आदि में सही नाम सैना देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा, कोठी आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम मैना देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपनी माता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में सैना देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 19/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज प्रमेश कुमार पुत्र राम मूर्ति, निवासी महाल राजनगर, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रमेश कुमार पुत्र राम मूर्ति, निवासी महाल राजनगर, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में सही नाम राम मूर्ति दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम वरडू दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में राम मूर्ति दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 02-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े। 3802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 18/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज श्रीमती कमला देवी पुत्री संत राम, निवासी महाल मंदरेरा, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती कमला देवी पुत्री संत राम, निवासी महाल मंदरेरा, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड आदि में सही नाम कमला देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम कमला कुमारी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में कमला देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 02-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 17/BDR/2025
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण अंजना देवी पुत्री रतन चंद पत्नी सुनील कुमार, निवासी मलेहर, डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। अंजना देवी पुत्री रतन चंद पत्नी सुनील कुमार, निवासी मलेहर, डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1989 को महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत छेक में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।3803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 13/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज रमेश चंद पुत्र लेहला राम, निवासी सम्लेतर, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। रमेश चंद पुत्र लेहला राम, निवासी सम्लेतर, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, पैंशन भोगी पहचान पत्र आदि में सही नाम लेहला राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सम्लेतर आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसके पिता का नाम लेहला दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में लेहला राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा संख्या : 15/BDR/2025
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण श्रीमती माया देवी पुत्री रघुवीर सिंह, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया। (हि0प्र0)3804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती माया देवी पुत्री रघुवीर सिंह, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-07-1968 को महाल कोठी, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 तक पेश कर सकता है उसके उपरान्त पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 27-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 16/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज करन सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी चौरडू, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। करन सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी चौरडू, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, परिवार नकल आदि में सही नाम करन सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चौरडू आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम किरण कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में करन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 02-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।3805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 14/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज श्रीमती झिटो देवी पुत्री भीम सिंह, निवासी ननवाड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया। हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती झिटो देवी पुत्री भीम सिंह, निवासी ननवाड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि में सही नाम भीम सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवाड आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसके पिता का नाम भीमा दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में भीम सिंह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 08/BDR/2025
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण रानी देवी पुत्री रतन चंद, निवासी महाल बन भुलाना, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। रानी देवी पुत्री रतन चंद, निवासी महाल बन भुलाना, सब-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 27-01-1988 को महाल बन भुलाना, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत भुलाना में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे। 3806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 तक पेश कर सकता है उसके उपरान्त पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 11/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज कर्नल ज्ञान चंद राणा पुत्र जोधा राम, निवासी चढ़ियार खास, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। कर्नल ज्ञान चंद राणा पुत्र जोधा राम, निवासी चढ़ियार खास, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, कैन्टीन स्मार्ट कार्ड आदि में सही नाम कर्नल ज्ञान चंद राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बल्ह, ढन्डोल चढ़ियार आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम ज्ञान चंद दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में कर्नल ज्ञान चन्द राणा दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 17/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज शिशु पाल पुत्र संत राम, निवासी मंदरेरा, तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 . .प्रार्थी।3807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। शिशु पाल पुत्र संत राम, निवासी मंदरेरा, मौजा व तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/ न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता का नाम जन्म प्रमाण-पत्र आदि में सही नाम कमलेश देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसकी माता का नाम केशो देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपनी माता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में कमलेश देवी दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 02-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 16/BDR/2025
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण —ष्ण कुमार पुत्र फूल सिंह, निवासी महाल खूह, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। —ष्ण कुमार पुत्र फूल सिंह, निवासी महाल खूह, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-06-1973 को महाल खूह, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत मत्याल में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 तक पेश कर सकता है उसके उपरान्त पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 27-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े। 3808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 12/C/2025
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज किशोरी लाल पुत्र धनी राम, निवासी ननवाड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। कशोरी लाल पुत्र धनी राम, निवासी ननवाड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि में सही नाम धनी राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवाड आदि में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसके पिता का नाम ज्ञान चंद दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त महालों में धनी राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 14/BDR/2025
. .प्रार्थिया। श्रीमती बिशो देवी पुत्री दुनी चंद, निवासी महाल पनेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती बिशो देवी पुत्री दुनी चंद, निवासी महाल पनेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-06-1951 को महाल पनेरा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।3809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 27-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण
. .प्रार्थिया। श्रीमती वीना कुमारी पुत्री चैनु राम, निवासी खैरा, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थिया श्रीमती वीना कुमारी पुत्री चैनु राम, निवासी खैरा, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपने जन्म जोकि दिनांक 01-12-1952 को गांव खैरा, ग्राम पंचायत खैरा में हुआ है, का जन्म स्थानीय पंचायत में पंजी—त करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान, मुख्य पंजीकार (जन्म और मृत्यु) शिमला द्वारा अनुशंसा पत्र सहित पेश किया। प्रार्थिया के अनुसार अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत खैरा के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अब प्रार्थिया उपरोक्त पंचायत में अपनी जन्म तिथि को पंजी—त करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पातिर कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 24-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिस्ल नं0 /एनटी/ तारीख पेशी : 24-06-2025 मिलाप चंद सुपुत्र लच्छमण, निवासी लंघु मौजा सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. .प्रार्थी।3810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 बनाम
1. मोहन लाल उपनाम राजमल सुपुत्र लच्छमण, 2. श्रीमती पूर्णी देवी उपनाम पूर्णा पत्नी प्रेम चंद, 3. श्री पंकज अवस्थी सुपुत्र घनश्याम, 4. प्रियंका अवस्थी सुपुत्री घनश्याम, 5. पल्लवी सुपुत्री घनश्याम, 6. श्रीमती स्वर्णलता पत्नी घनश्याम, 7. श्रीमती शक्ति देवी सुपुत्री विद्याधर, 8. सरला देवी पुत्री विद्याधर, 9. अजुध्या देवी पत्नी विद्याधर, 10. नरेन्द्र कुमार सुपुत्र कांशी राम, 11. श्री राम लाल सुपुत्र विद्याधर समस्त निवासीयान महाल लघु, मौजा सकडी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनयम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेबट नं0 172, मिन खतौनी नं0 313, खसरा 2838/2018, रकबा तादादी 00-21-96 हैक्ट, वाक्या महाल लंघु, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2018-19.
मुश्त्री/मनादी।
प्रार्थी मिलाप चंद सुपुत्र लच्छमण, निवासी महाल लंघु, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 172 मिनका दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम न है सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है अतः समस्त वर्णित प्रतिवादीगण जोकि इस खाता से सम्बन्धित है को बजरिया मुश्त्री/मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13-08-2025 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.)
1. Shashaank Sharma s/o Sh. Narantak Sharma, r/o Village & P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
2. Tashi Jerushpa Lonchanpa d/o Sh. Kishan Dass, r/o 392, Near Circuit House, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.).
Versus
General Public
3811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 Subject.—Notice under Special Marriage Act.Shashaank Sharma s/o Sh. Narantak Sharma, r/o Village & P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Tashi Jerushpa Lonchanpa d/o Sh. Kishan Dass, r/o 392, Near Circuit House, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.) a/p r/o VPO Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 26-10-2024 and requested to registered the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any one has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personlally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.
Issued under my hand and seal of the court today on 30th June, 2025.
Seal.
Sd/- (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-SDM, Manali, District Kullu (H.P.).
____________
In the Court of Sh. Nishant Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Tape Ram s/o Sh. Lal Chand, r/o Village Dohlunala, P.O. Dobhi, Teshil & District Kullu (H.P.).
2. Manju d/o Sh. Mohan, r/o Village Chachoga, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Tape Ram and Manju have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-12-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-08-2025. The objection received after 02-08-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
3812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 Issued today on 05-07-2025 under my hand and seal of the court.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री गोबिन्द सिंह पुत्र श्री सुनक राम, निवासी गांव टिक्करी, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत देलठ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे। श्री गोबिन्द सिंह पुत्र श्री सुनक राम, निवासी गांव टिक्करी, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-04-1965 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत देलठ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसका नाम व जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 03-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत देलठ को जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (अनिल शर्मा),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव कोफरधार, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत जाहू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे। श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव कोफरधार, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1970 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अब प्रार्थिया ग्राम पंचायत जाहू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसका नाम व जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 03-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत जाहू को जन्म व नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (अनिल शर्मा),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री बिसनू, निवासी गांव करांगला, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे। श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री बिसनू, निवासी गांव करांगला, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-2008 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी और मेरा नाम ग्राम पंचायत करांगला में श्रीमती तारकी देवी दर्ज है जोकि गलत है व काबिले दुरुस्ती है। अब प्रार्थिया ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सही नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसका जन्म व नाम पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज व दुरुस्त किया जावे। 3814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म व नाम के पंजीकरण सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज व दुरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 08-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत करांगला को जन्म व नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (मदन लाल),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री बम्बीर ठाकुर पुत्र श्री मिसरू राम, निवासी गांव अड्डू, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत अड्डू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करवाने बारे। श्री बम्बीर ठाकुर पुत्र श्री मिसरू राम, निवासी गांव अड्डू, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री तनवी की जन्म तिथि 01-01-2008 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत अड्डू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सही नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 08-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत अड्डू को जन्म व नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (मदन लाल),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।3815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 ब अदालत श्री मदन लाल, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करवाने बारे। श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र रजनीश मैहता की जन्म तिथि 02-01-2011 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसके पुत्र का जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 08-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत शोली को जन्म व नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (मदन लाल),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करवाने बारे। 3816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री स्नेहा की जन्म तिथि 19-10-2008 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 08-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत शोली को जन्म व नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (मदन लाल),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 08-11-2024 नं0 मुकद्दमा : 15/13B/2024
. . वादी। श्री गुलजारी लाल पुत्र श्री तोतू, निवासी गांव शरनाल, डा0 घर दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री गुलजारी लाल पुत्र श्री तोतू, निवासी गांव शरनाल, डा0 घर दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड में वादी का नाम गुलजारी लाल पुत्र श्री तोतू दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक कुखी के कागजात माल में वादी का नाम झारी लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कुखी के कागजात माल में अपना नाम झारी लाल के स्थान पर गुलजारी लाल पुत्र श्री तोतू दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 04-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी3817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 10-01-2025 नं0 मुकद्दमा : 03/13B/2025
. . वादिया। श्रीमती पदमणी पत्नी स्व0 श्री गंगा राम, निवासी गांव केटू, डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती पदमणी पत्नी स्व0 श्री गंगा राम, निवासी गांव केटू, डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के मुताबिक आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, बैंक पासबुक में वादिया का नाम पदमणी पत्नी स्व0 श्री गंगा राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक पाट व सियारला बरशोल, डमराली के कागजात माल में वादिया का नाम खतू व पदमा देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया महाल पाट व सियारला बरशोल, डमराली के कागजात माल में अपना नाम खतू व पदमा देवी के स्थान पर पदमणी पत्नी स्व0 श्री गंगा राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 04-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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3818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 11-02-2025 नं0 मुकद्दमा : 06/13B/2025
. . वादिया। श्रीमती जमुना देवी पुत्री श्री घनती, निवासी गांव अनुराक्षी, डा0 घर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती जमुना देवी पुत्री श्री घनती, निवासी गांव अनुराक्षी, डा0 घर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के मुताबिक आधार कार्ड में वादिया का नाम जमुना देवी पुत्री श्री घनती दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक अनुराक्षी के कागजात माल में वादिया का नाम जीवनु देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया महाल अनुराक्षी के कागजात माल में अपना नाम जीवनु देवी के स्थान पर जमुना देवी पुत्री श्री घनती दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 04-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 01-04-2025 नं0 मुकद्दमा : 10/13B/2025
. . वादी। श्री परस राम पुत्र स्व0 श्री जेवरी राम, निवासी गांव मराला, डा0 घर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।3819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947 नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री परस राम पुत्र स्व0 श्री जेवरी राम, निवासी गांव मराला, डा0 घर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड में वादी का नाम परस राम पुत्र स्व0 श्री जेवरी राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक दरकाली के कागजात माल में वादी का नाम पलस राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल दरकाली के कागजात माल में अपना नाम पलस राम के स्थान पर परस राम पुत्र स्व0 श्री जेवरी राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 04-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-07-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Bimla Devi w/o Sh. Shyam Chand, r/o Village Kothi, P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.) declares that I have changed my minor son's name from Parul to Pankaj. Please note all concerned for further.
BIMLA DEVI
w/o Sh. Shyam Chand,
r/o Village Kothi, P.O. Deothi,
Tehsil & District Solan (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Ranjeet Kumar aged about 45 years s/o Sh. Karam Chand, r/o Village Musewal, P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) do hereby declare that I have changed the name of my minor son, Jaison Badtiya to Jashan Badhtiya for all intents and purposes.
RANJEET KUMAR
s/o Sh. Karam Chand,
r/o Village Musewal, P.O. Rajpura,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).
____________
3820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2025/23 आषाढ़, 1947CHANGE OF NAME
I, Susmita w/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Padhar, P.O. Batheri, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) in my Aadhar Card No. 5613 7894 9322 as Sushamita is wrongly entered correct name is Susmita.
SUSMITA
w/o Sh. Rajesh Kumar,
r/o Village Padhar, P.O. Batheri,
Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Ajay Kumar s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Jharouta, P.O. Holi, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Gorab to Gourav Kapoor for all purposes in future. All concerned please note.
AJAY KUMAR
s/o Sh. Kehar Singh,
r/o Village Jharouta, P.O. Holi,
Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Poonam Jaswal d/o Sh. Rajinder Singh Jaswal, r/o Village & P.O. Sapouri, Tehsil Amb, District Una (H.P.) have changed my name from Riya Jaswal to Poonam Jaswal. All concerned note it.
POONAM JASWAL
d/o Sh. Rajinder Singh Jaswal,
r/o Village & P.O. Sapouri,
Tehsil Amb, District Una (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Dinesh Kumar s/o Sh. Harnam Singh, r/o Village Padyalag, P.O. Dadhol, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Dinesh Kumar Dhattwalia to Dinesh Kumar. All concerned note it.
DINESH KUMAR
s/o Sh. Harnam Singh,
r/o Village Padyalag, P.O. Dadhol,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।