राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 15th July, 2025
No. HPERC-H(1)25/2024.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with clause (zp) of Sub-section (2) of 82-राजपत्र/2025-18-07-2025 (3937)3938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations:—
REGULATIONS
1. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Second Amendment) Regulations, 2025.
(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 2.—In Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), in sub-regulation (1),—
(i) for clause (k) , the following clause shall be substituted, namely:—
"(k) 'Contract rate' means,—
(i) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, Rs/kWh tariff as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission; or
(ii) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the Power Exchange for the respective transaction; or
(iii) in respect of a WS seller or a MSW seller or such other entity as applicable, selling power through open access to a third party or in case of captive consumption of a captive generating plant based on renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated- Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block; or
(iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the contract rates of all such contracts or transactions, as the case may be;"
(ii) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—
"(x) 'Reference Charge Rate' or 'RR' means,—
(i) in respect of a general seller whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act , Rs/ kWh energy charge as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission; or3939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 (ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1) (b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the power exchange for the respective transaction; or (iii) in respect of general seller selling power through open access to a third party or in case of captive consumption of a captive generating plant based on resources other than renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges for the respective time block; or
(iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the reference rates of all such contracts or transactions;" and
(iii) after clause (zn), the following clause (zo) shall be inserted, namely:—
"(zo)'MSW seller' means a seller in the case of a generating station based on Municipal Solid Waste and include Refuse Derived Fuel (RDF) based MSW generating station."
3. Amendment of Regulation 5.—In Regulation 5 of the Principal Regulations, in key design parameter (I), for the letters, words, signs and figures "CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022", the letters, words, signs and figures "CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024" shall be substituted.
4. Amendment of Regulation 7.—In Regulation 7 of the Principal Regulations, for sub-regulations (1), (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
"(1) Charges for Deviation, in respect of a general seller (other than an Ro Rgenerating station) shall be as under:—
| Sl. No. | Deviation by way of over injection (Receivable by the Seller) | Deviation by way of under injection (Payable by the Seller) |
| (1) | For Deviation upto [10% Deviation-General Seller (DGS) or 20 MW, whichever is less] and f within fband | |
| (i) | @Reference Charge Rate (RR) when [49.97 Hz | (iv) @ Reference Charge Rate (RR) when [49.97Hz |
| (ii) | When [50.03 Hz | (v) When [50.03 Hz |
| (iii) | When [49.97Hz>f>49.90Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 1.25% of RR so that charges for deviation become 108.75% of RR when f=49.90 Hz. | (vi) When [49.97Hz>f>49.90Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 12% of RR so that charges for deviation becomes184% of RR when f=49.90 Hz. |
| (II) | For Deviation upto [10% DGS or 20 MW, whichever is less] and f outside f band | |
| (i) | @ Zero when [50.05 Hz50.10Hz] | (iii) @ 95% of RR when [f>50.05Hz], |
| (ii) | @ 108.75% of RR when [f <49.90 Hz.] | (iv) @ 184% of RR when [f<49.90 Hz] |
| (III) | For Deviation beyond [10% DGS or 20 MW, whichever is less] and f within and outside f band | |
| (i) @ Zero when [f<50.10Hz]: Provided that such seller shall pay @ 15% of RR when [f>50.10Hz] | (ii)@ 110% of RR when [f>50.00Hz] (iii)@ 180% of RR when [49.90Hz< f< 50.00Hz]; and (iv) @ 220% of RR when [f<49.90Hz] | |
| Note: System frequency= f andf band =[49.90Hz< f<50.05Hz] |
(2) Charges for Deviation, in respect of a general seller being a RoR generating station, shall be without any linkage to grid frequency, as under:—
| Deviation by way of over injection (Receivable by the Seller) | Deviation by way of under injection (Payable by the Seller) | |
| (i) | @80% of RR deviation upto [15% DGS or 30 MW, whichever is less]; | (iii) @105% of RR deviation upto [15% DGS or 30 MW, whichever is less]; |
| (ii) | @Zero for deviation beyond [15% DGS or 30 MW, whichever is less]. | (iv) @110% of RR deviation beyond [15% DGS or 30 MW, whichever is less] and upto [20% DGS or 40 MW whichever is less]; |
| (v) @120% of RR deviation beyond [20% DGS or 40 MW, whichever is less]. | ||
| Deviation by way of under drawl (Receivable by the Buyer) | Deviation by way of over drawl (Payable by the Buyer) | |
| (v) For Volume Limit for Buyer (VLB) (1) and f within f band | ||
| (i) | @90% of Normal Rate of Charge for Deviation (NR) when f=50.00 Hz; | (iv) @ NR when f=50.00 Hz; |
| (ii) | When [50.00 Hz | (v) When 50.00 Hz |
| (iii) | When [50.00 Hz>f>49.90Hz] for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviationfor such buyer shall be increased by 1% of NR so that charges for deviation become 100% of NR when f= 49.90 Hz; | (vi) When [50.00 Hz>f>49.90Hz] for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviationfor such buyer shall be increased by 5% of NR so that charges for deviation become 150% of NR when f= 49.90 Hz. |
| (VI) | For VLB (1) and f outside f band | |||
| (i) | @ Zero when [50.05 Hz 50.10Hz] | (iii) @ 60% of NR when [50.05 Hz | ||
| (ii) | @100% of NR when [f <49.90Hz] | (iv)@Zero when [f >50.10Hz]; | ||
| (v)@160% of NR when [f <49.90Hz]. | ||||
| (VII) | For VLB (2) and f within and outside f band | |||
| (i) | @80% of NR when [f <50.00Hz]; | (iv) @160% of NR when [f <50.00Hz] | ||
| (ii) | @50% of NR when [50.00 Hz | (v) @100% of NR when [50.00 Hz | ||
| (iii) | @ Zero when[50.05Hz50.10Hz] | (vi) @80 % NR when [50.05 Hz 50.10Hz] | ||
| (VIII) | For VLB (3) and f within and outside f band | |||
| (i) @ Zero when [f<50.10Hz]: Provided such buyer shall pay @ 10% of NR when [f >50.10Hz] | (ii) @200% of NR when f<50.00 Hz | |||
| (iii) @100% of NR when [50.00Hz50.10Hz]; | ||||
| N | ||||
| ote: Volume Limits for Buyer (VLB): | ||||
| Buyer | Volume Limit | |||
| Buyer | VLB (1)=Deviation upto [10% Deviation-Buyer (DBUY) or 100 MW, whichever is less]. | |||
| VLB (2)= Deviation [beyond 10% DBUY or 100 MW, whichever is less] and upto [15% DBUY or 200 MW, whichever is less]. | ||||
| VLB (3)= Deviation beyond [15% DBUY or 200 MW]". |
By order of the Commission,
Sd/- (JITENDERSANJTA, IAS), Secretary.
_____________
3942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947वन विभाग
अधिसूचना
शिमला -02, 07 जुलाई, 2025
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-02/2025.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
वन परिक्षेत्र : दाड़लाघाट : वन मण्डल : कुनिहार उप-तहसील : दाड़लाघा़ट जिलाः सोलन
| क्रम संख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं |
| 1. | 01/2020 | काकड़ा | काकड़ा | 667/1, 777/1, 779/1, 780 ि कत्ता-4 | 06-35-90 | उत्तर- महाल काकड़ा प र्व- ू महाल काकड़ा एवं महाल ककेड़ दक्षिण- महाल दाती घुमराड़वा एवं महाल बड़ोग पश्चिम -महाल काकड़ा |
| 2. | 04/2020 | कन्सवाला-प्रथम | कन्सवाला | 1/1, 23/1, 304/1 ि कत्ता -3 | 17-92-12 | उत्तर - उप महाल पारनू एवं महाल कन्सवाला प र्व - महाल कन्सवाला ू दक्षिण- महाल कन्सवाला पश्चिम- महाल डमरास एवं महाल रौड़ी |
| 3. | 05/2020 | कन्सवाला-द्वितीय | कन्सवाला | 974/1, 1074/1, 1075/1,1076/1, 1077/1,1077/4, 1078/1, 090, 1091/1, 1092, 1093 कित्ता -11 | 09-39-08 | उत्तर -महाल कन्सवाला एवं महाल सेरा प र्व - महाल कोटलू ू दक्षिण - महाल खाता पश्चिम -महाल कन्सवाला |
| 4. | 11/2020 | दाती घुमराड़वा | दाती घुमराड़वा | 6, 14/1, 30/1, 324/1 ि कत्ता -4 | 07-30-45 | उत्तर - महाल दाती ब्राह्मणा एवं महाल दाती घुमराड़वा प र्व - महाल दाती घुमराड़वा ू दक्षिण - महाल दाती घुमराड़वा पश्चिम -महाल अन्द्रोली |
| 5. | 13/2020 | फान्जो | फान्जो | 237/1, 245/1 कित्ता -2 | 07-36-92 | उत्तर - महाल खांगडू प र्व - महाल फान्जो ू दक्षिण - महाल लाहमो पश्चिम - महाल फान्जो |
| 6. | 13/2024 | सौरा कनैता-प्रथम | सौरा कनैता | 164/1, 199/1, 301 ि कत्ता -3 | 51-81-77 | उत्तर - महाल सौरा कनैता पूर्व - महाल खाली दक्षिण - महाल कन्सवाला एवं महाल समाणा पश्चिम - महाल फलोदन |
| 7. | 14/2024 | सौरा कनैता-द्वितीय | सौरा कनैता | 376/1, 377, 378/1, 566/1, 567/1 ि कत्ता -5 | 70-68-97 | उत्तर- महाल डी0पी0एफ0 मजाठल प र्व - महाल परयाव ू दक्षिण - महाल सौरा कनैता पश्चिम -महाल सौरा कनैता |
आदेश द्वारा,
कमलेश कुमार पन्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
-----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-02/2025, dated
07-07-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th July, 2025
No. FFE-B-F(14)-02/2025.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land as shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
3944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 SCHEDULERange : DARLAGHAT Division : KUNIHAR Sub-Tehsil: DARLAGHAT District : SOLAN
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in Hectare (s) | Cardinal Boundaries |
| 1. | 01/2020 | Kakra | Kakra | 667/1, 777/1, 779/1, 780 Kitta-4 | 6-35-90 | North- Muhal Kakra East- Muhal Kakra & Muhal Kaker South - Muhal Dati Ghumradwa & Muhal Badog West- Muhal Kakra |
| 2. | 04/2020 | Kanswala-Ist | Kanswala | 1/1, 23/1, 304/1 Kitta-3 | 17-92-12 | North- Up Muhal Parnu & Muhal Kanswala East- Muhal Kanswala South- Muhal Kanswala West- Muhal Damras & Muhal Rouri |
| 3. | 05/2020 | Kanswala-IInd | Kanswala | 974/1,1074/1, 1075/1,1076/1, 1077/1,1077/4, 1078/1, 1090, 1091/1, 1092, 1093 Kitta-11 | 09-39-08 | North - Muhal Kanswala & Muhal Saira East - Muhal Kotlu South - Muhal Khata West- Muhal Kanswala |
| 4. | 11/2020 | Dati Ghumradwa | Dati Ghumradw a | 6, 14/1, 30/1, 324/1 Kitta-4 | 7-30-45 | North- Muhal Dati Brahmana & Muhal Dati Ghumradwa East- Muhal Dati Ghumradwa Muhal Dati South- Ghumradwa West - Muhal Androli |
| 5. | 13/2020 | Fanjo | Fanjo | 237/1, 245/1 K itta-2 | 07-36-92 | North - Muhal Khangdu E ast - Muhal Fanjo S outh- Muhal Lahmo W est- Muhal Fanjo |
| 6. | 13/2024 | Soura Kanaita-Ist | Soura Kanaita | 164/1, 199/1, 301 K itta-3 | 51-81-77 | North- Muhal Soura Kanaita East - Muhal Khali South- Muhal Kanswala & Muhal Samana West - Muhal Falodan |
| 7. | 14/2024 | Soura Kanaita-IInd | Soura Kanaita | 376/1, 377, 378/1, 566/1, 567/1 Kitta-5 | 70-68-97 | North– Muhal DPF Majathal East - Muhal Paryav South - Muhal Soura Kanaita West - Muhal Soura Kanaita |
By order, KAMLESH KUMAR PANT, Addl. Chief Secretary (Forests).
_____________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2025
No.GAD-B(A)1-1/2022.—In continuation to this department's notification of even number dated 20-01-2025, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that administrative boundaries of all the Districts, Municipalities, Sub-Divisions, Revenue Villages, Tehsils, Sub- Tehsils, Towns, Wards etc. shall now stand frozen with effect from 1st January, 2026 to 31st March, 2027.
By order, PRABODH SAXENA, Chief Secretary.
__________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 9th July, 2025
No. GAD-C(F)10-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet-sub-Committee for decongestion of Shimla city particularly for shifting of various Mandis, comprising of following :—
1. Sh. Jagat Singh Negi,
Chairman
Hon'ble Revenue Minister
2. Sh. Anirudh Singh,
Member
Hon'ble RD & PR Minister3946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 Member 3. Sh. Vikramaditya Singh, Hon'ble PWD Minister.
4. Sh. Rajesh Dharmani,
Member
Hon'ble TCP Minister.
5. Director (UD)
Member Secretary
6. Sh. Harish Janartha,
Special Invitee
Hon'ble MLA
The local MLA should be special Invitee.
By order,
Chief Secretary.
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री विशाल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र श्री जगत राम, निवासी भटोली, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनका सही नाम श्री विशाल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र श्री जगत राम है। उनका नाम आधार कार्ड व परिवार नकल ग्राम पंचायत ओसल में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल भटोली, पटवार वृत्त भटोली में उनका नाम श्री डिम्पल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र जगत राम दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 25-07-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।3947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री नीरज कुमार सुपुत्र श्री पृथी चन्द, निवासी गांव लोहर द्रमण, डाकघर घटासनी, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जालम सिंह है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से नीरज दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-07-2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।
शीषर्क :
कमला देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री गोपी राम, निवासी गांव भेवड, डाकघर कड़साई, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री गोपी राम व श्रीमती दुर्गी देवी, निवासी गांव भेवड, डाकघर कड़साई, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के परिवार में दिनांक 07-10-1957 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कड़साई के अभिलेख में न करवाया गया है और प्रार्थिया की जन्म तिथि आधार कार्ड में वर्ष 1965 गलत लिखा गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कड़साई को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें व आधार कार्ड में जन्म तिथि सही की जावे। 3948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री गोपी राम के नाम एवं जन्म तिथि 07-10-1957 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 25-07-2025 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक केे उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय शर्मा पुत्र श्री गरीब दास शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
शीषर्क :
श्री संजय शर्मा
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री गरीब दास शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि मेरी बेटी का वास्तविक नाम इलयाना शर्मा (Elyana Sharma) है परन्तु उपरोक्त के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से इनाया शर्मा (Inaaya Sharma दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है। प्रार्थी का आवेदन है कि आधार कार्ड में उसकी बेटी के नाम की दुरुस्ती की जावें।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि इलयाना शर्मा पुत्री श्री संजय शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत/ कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 25-07-2025 को पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।
आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।3949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947
In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
Balbir Singh
Versus
General Public
Notice to General Public.
Balbir Singh s/o Mahant Ram, r/o Village baragram, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 09-06-1966 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Baragram. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.
General public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding the entry of date of birth of the applicant i.e. 09-06-1966, they can either in person or through counsel file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 30-06-2025.
Seal.
Sd/-
Naib Tehsildar-cum- Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
Asha Devi d/o Sh. Amar Singh, Village Rosoh, Post Office Kanjian, Tehsil Bhoranj, .. Applicant. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, an application of Asha Devi d/o Sh. Amar Singh, Village Rosoh, Post Office Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) alongwith affidavit and supporting documents has been received from Office of District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer, Hamirpur (H.P.) vide Letter No. HFW-HMR (ST-B & D) Del. 2024/1-13581, dated 16-06-2025 in which applicant Asha Devi has stated that she is born on 23-04-1968, but her date of birth is not registered in the Birth & Death register of Gram Panchayat Dhanwan. The applicant prayed to register the date of birth in the record of Gram Panchayat Dhanwan.
3950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth i.e. 23-04-1968 of Asha Devi in Panchayat record they may file their objections in writing or appear in person in this court on or before 03-08-2025 at 10.00 A.M., otherwise ex-parte proceeding will be initiated and orders of registration of date of birth will be passed accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of July, 2025.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 47/T/2025 नाम दुरुस्ती 03-07-2025 25-07-2025 श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला . . वादिया। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 प्रार्थिया श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या महाल पनोह में केसरी देवी विधवा मोहन सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम ऊषा देवी विधवा मोहन सिंह है। लिहाजा इसे मोहाल पनोह के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके केसरी देवी उर्फ ऊषा देवी विधवा मोहन सिंह किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
3951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 49/T/2025 नाम दुरुस्ती 05-11-2024 25-07-2025 श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादिया।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल चमयोला में रतो देवी पुत्री रूपा दर्ज है जबकि उसका सही नाम रक्षा देवी पुत्री रूपा है। लिहाजा इसे मोहाल चमयोला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके रतो देवी उर्फ रक्षा देवी पुत्री रूपा किया जाए।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 40/NT/2025 नाम दुरुस्ती 30-06-2025 21-07-2025 श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
. . वादी।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) 3952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में राजू पुत्र देविया पुत्र घटारु दर्ज है जबकि उनका सही नाम राज कुमार पुत्र देविया पुत्र घटारू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल भरठूं के राजस्व अभिलेख में राजू उर्फ राज कुमार पुत्र देविया पुत्र घटारू किया जाए। अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी हितबद्व व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 02-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 42/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 02-07-2025 21-07-2025 सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . वादिया।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-10-1952 को ग्राम पंचायत बजरोल में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत री में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।3953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 43/T/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 05-07-2025 21-07-2025 श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-03-1968 को ग्राम पंचायत लम्बरी में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 05-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
1. श्री कुलदीप चंद पुत्र देवी सिंह, निवासी टीका उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री राम दास, निवासी टीका लुहारडा, डाकघर उटपुर, तहसील बमसन . . प्रार्थीगण। स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--विवाह पंजीकरण under/section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे। 3954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 14-02-1989 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार विवाह किया है, लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत उहल में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में पंजी—त करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 25-07-2025 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 26-07-2025 कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह, निवासी महाल गांव व डाकघर परौर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-7प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह, निवासी महाल गांव व डाकघर परौर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 05-05-1964 को गांव व डाकघर परौर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री वीर सिंह की जन्म तिथि 05-05-1964 ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 05/M/2025
तारीख पेशी : 24-07-2025 कलां देवी पुत्री हीरा, वासी गांव सौली, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल . . प्रार्थिया। पत्नी वन्शी राम, गांव दरसाल, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
विषयः- प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया कलां देवी पुत्री हीरा, वासी गांव सौली, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी वन्शी राम, गांव दरसाल, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1940 को गांव सौली में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1940 को ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 04-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 14/नाम दुरुस्ती/2025
तारीख पेशी : 11-08-2025 श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
. . प्रार्थिया। हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
3956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 प्रार्थिया श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में कमल किशोर पुत्र मंगत राम दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड खाता 40 खतौनी 44 कित्ता 1, महाल व तहसील फतेहपुर में प्रार्थिया के पिता का नाम कमल कुमार दर्ज है, कमल किशोर व कमल कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पिता का नाम कमल कुमार उर्फ कमल किशोर दर्ज किया जाएं इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के साथ अपने पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा हर आम व खास को श्रीमती सन्जना पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी गांव, डाकघर व तहसील फतेहपुर के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन की प्रति कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थिया के पिता के नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 16/नाम दुरुस्ती/2025
तारीख पेशी : 11-08-2025 श्रीमती प्रियंका पुत्री रोशन, निवासी महाल छव्व्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
. . प्रार्थिया। हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
3957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947ब अदालत श्री दीपक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 15/नाम दुरुस्ती/2025
तारीख पेशी : 11-08-2025 श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छव्व्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला
. . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
प्रार्थिया श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छव्व्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कार्ड में शारदा देवी पुत्री रोशन लाल दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड महाल छव्व्ड़, तहसील फतेहपुर का नाम शाखा देवी दर्ज है। शारदा देवी व शाखा देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम शाखा देवी उर्फ शारदा दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के साथ जमाबन्दी महाल छव्व्ड़ 2017-18, आधार कार्ड, स्कूल त्याग प्रमाण, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा हर आम व खास को श्रीमती शारदा देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी महाल छव्व्ड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 57/तह0/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 23-07-2025 राज कुमारी पुत्री लुडिया राम, गांव दसंलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.-- इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे। 3958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 राज कुमारी पुत्री लुडिया राम, गांव दसंलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-05-1964 कोे गांव दंसलू, डाकघर लम्बागांव, ग्राम पंचायत लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत लम्बागांव के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत लम्बागांव को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राज कुमारी पुत्री कौशल्या देवी पत्नी श्री लुडिया राम, गांव दंसलू, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 10-05-1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव लम्बागांव को जारी कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 53/तह0/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 23-07-2025 सिमरां देवी पुत्री स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.-- इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।
सिमरां देवी पुत्री स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 18-06-1952 कोे गांव व डाकघर हरसी, ग्राम पंचायत हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हारसी के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत हारसी को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सिमरां देवी पुत्री व्रहमी देवी पत्नी स्व0 श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि3959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 18-06-1952 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव हारसी को जारी कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 59/तह0/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 18-08-2025 कुशमा देवी पुत्री स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।
कुशमा देवी पुत्री स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 10-05-1973 कोे गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, ग्राम पंचायत मझेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत मझेड़ा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कुशला देवी पुत्री विमला देवी पत्नी स्व0 श्री रतों राम, गांव पडमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-05-1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी को किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव मझेड़ा को जारी कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
3960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 18/2025 दिनांक मरजुआ : 03-07-2025 तारीख पेशी : 04-08-2025 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
. .प्रार्थी। श्री कुंज लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम, निवासी गांव निन्था, डाकघर व उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री कुंज लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम, निवासी गांव निन्था, डाकघर व उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में कुंजी लाल पुत्र डिहनू राम लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम कुंज लाल है। पंचायत रिकार्ड नित्थर, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में कुंज लाल दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में कुंजी लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम के स्थान पर कुंज लाल पुत्र डिहनू राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में कुंजी लाल के स्थान पर कंुंज लाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 04-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
--------
Before Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nahan, Sub-Division Nahan,
District Sirmaur, Himachal Pradesh
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954
Whereas, Shri Harvinder Singh s/o Sh. Likhit Ram, r/o Village Jamni Ghat, P.O. Haripur Khol, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. & Smt. Srishti Devi d/o Sh. Jiya Lal, r/o Village Bhagtan Wala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P., have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 21-02-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.
3961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Harvinder Singh s/o Sh. Likhit Ram, r/o Village Jamni Ghat, P.O. Haripur Khol, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. & Smt. Srishti Devi d/o Sh. Jiya Lal, r/o Village Bhagtan Wala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. then they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.
Issued under my hand and seal of this court on this 3rd day of July, 2025.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmaur (H.P.).
_________
ब अदालत श्री खुशहाल सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री बृज राज पुत्र श्री राम भज, निवासी ग्राम टुटवी, डाकघर भवाई, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता/सगे सम्बन्धी
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बृज राज पुत्र श्री राम भज, निवासी ग्राम टुटवी, डाकघर भवाई, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख वाका मौजा अणू कोटी में अपने पिता का नाम भज्जू के स्थान पर राम भज व गांव सैल, डाकघर हरीपुरधार के स्थान पर गांव टूटवी, डाकघर भवाई दुरुस्त करवाने बारे आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया है। उसके बाकि सभी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम राम भज व गांव का नाम टूटवी, डाकघर भवाई दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख वाका मौजा अणू कोटी में उसके पिता का नाम भज्जू तथा गांव सैल दर्ज है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजात के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपने पिता का सही नाम राम भज तथा गांव टूटवी, डाकघर भवाई दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-07-2025 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर वादी के पिता का सही नाम श्री राम भज तथा गांव टूटवी, डाकघर भवाई दर्ज कर दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 27-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
--------
3962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार ) नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शी राम, निवासी मकान नम्बर 179/13, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
''अदालती इश्तहार/नोटिस''
प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शी राम, निवासी मकान नम्बर 179/13, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-3735, दिनांक 21-06-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, रिपोर्ट पार्षद, प्रमाण-पत्र/ रिपोर्ट नगरपालिका परिषद् नाहन, नकल जमाबन्दी मौजा नाहन वर्ष 2018-19, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, नगरपालिका परिषद् नाहन एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनके पिता श्री मुन्शी राम पुत्र श्री पंजी राम की मृत्यु तिथि 27-04-2011 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु वह अब अपने पिता की मृत्यु तिथि नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 01-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री मुन्शी राम पुत्र श्री पंजी राम की मृत्यु तिथि 27-04-2011 नगर पालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
दायर तिथि :
श्री नमग्याल ताशी पुत्र श्री थूका ताशी, निवासी मकान नम्बर 18, तिबेतन कलोनी भुप्पर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
3963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री नमग्याल ताशी पुत्र श्री थूका ताशी, निवासी मकान नम्बर 18, तिबेतन कलोनी भुप्पर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-3351, दिनांक 16-06-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 15-03-1988 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री नमग्याल ताशी पुत्र श्री थूका ताशी, निवासी मकान नम्बर 18, तिबेतन कलोनी भुप्पर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 21-06-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
दायर तिथि :
श्रीमती बग्गो देवी पुत्री श्री रामस्वरूप, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती बग्गो देवी पुत्री श्री रामस्वरूप, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-3206, दिनांक 12-06-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1966 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर 3964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती बग्गो देवी पुत्री श्री रामस्वरूप, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 20-06-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
दायर तिथि :
श्रीमती शालु देवी पुत्री श्री कमल कुमार, निवासी किशनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती शालु देवी पुत्री श्री कमल कुमार, निवासी किशनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2023-2583, दिनांक 17-06-2023 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05-07-1996 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती शालु देवी पुत्री श्री कमल कुमार, निवासी किशनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-07-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा श्रीमती सुरेन्द्रा पत्नी श्री अतर सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुरेन्द्रा पत्नी श्री अतर सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपने बेटे आरव वर्मा का नाम व जन्म तिथि 10-06-2013 को ग्राम पंचायत बेला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका के बेटे का नाम व जन्म तिथि 10-06-2013 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-07-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के बेटे आरव वर्मा का नाम व जन्म तिथि 10-06-2013 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (मोहन लाल), कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत श्री मोहन लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा श्री रघुवीर पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव ध्याड, डाकघर व ग्राम पंचायत बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रघुवीर पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव ध्याड, डाकघर व ग्राम पंचायत बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी 3966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947 नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक अपने पुत्र काव्यांश का नाम व जन्म तिथि 20-12-2022 को ग्राम पंचायत बाली कोटी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक के पुत्र का नाम व जन्म तिथि 20-12-2022 को ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-07-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पुत्र काव्यांश का नाम व जन्म तिथि 20-12-2022 को ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (मोहन लाल), कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
---------
Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision 14/2025 16-06-2025 21-07-2025 Sh. Sohan Lal s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, . .Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondents.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Sohan Lal s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 03-03-1973 at r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. as per affidavit given by the applicant & relevent documents attached in case file, but his date of birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.
Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration of Gram Panchayat Dharampur for entering the same in the births and deaths records.
3967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Sohan Lal s/o Sh. Jeet Ram & Balo Devi may submit their objections in writing in this court on or before 21-07-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 18th day of March, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
___________
Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision 15/2025 16-06-2025 21-07-2025 Sh. Karam Chand s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, . .Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan H.P.
Versus
General Public
. .Respondents.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Karam Chand s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 02-04-1974 at r/o Village Sihardi Musalmana, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. as per affidavit furnished by the applicant & relevent documents attached in case file, but his date of birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.
Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration of Gram Panchayat Dharampur for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Karam Chand s/o Sh. Jeet Ram & Balo Devi may submit their objections in writing in this court on or before 21-07-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 18th day of June, 2025.
Seal.
Sd/- (JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
3968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947CORRECTION OF NAME
I, Parmila Kumari w/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Radda Bajuri, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that in Aadhar Card Bearing No. 6654 1583 4577 my name wrongly entered as Promila Devi which should be corrected as Parmila Kumari. Please correct this.
PARMILA KUMARI
w/o Sh.Pritam Chand,
r/o Village Radda Bajuri,
P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Raman Lata Gill w/o Sh. Satish Kumar Gill, r/o Village Rakkar, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Raman Lata to Raman Lata Gill for all purposes.
RAMAN LATA GILL
w/o Sh. Satish Kumar Gill,
r/o Village Rakkar, P.O. Putrial,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Sweety Joshi d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Tharla, P.O. Jaon, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my name in Aadhar Card is Shviti. Whereas in Panchayat record it is Sweety Joshi. Sweety Joshi name should be corrected.
SWEETY JOSHI
d/o Sh. Prem Singh,
r/o Village Tharla, P.O. Jaon,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Raj Kumari w/o Sh. Ramesh Singh, r/o Village Kandreri Surad, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) declare that my name is Raja Devi in Aadhar Card. Whereas in Panchayat record it is Raj Kumari. In such a situation, the name should be corrected to Raj Kumari.
RAJ KUMARI
w/o Sh. Ramesh Singh,
r/o Village Kandreri Surad,
Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).
3969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947CORRECTION OF NAME
I, Jani Khatu w/o Ali Sher, r/o Village Nirath, P.O. Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that my name is jaina in Aadhar Card, while in Panchayat record it is Jani Khatu. Jani Khatu name should be corrected.
JANI KHATU
w/o Ali Sher,
r/o Village Nirath, P.O. Nirath,
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Beena Devi aged 67 years w/o Sh. Saran Dass, r/o Village Upper Bheth, P.O. Bhadraina, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176061 declare that my name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 9513 9080 9336 as Veena Devi in place of Beena Devi. Whereas my correct name is Beena Devi. All concerned please may note.
BEENA DEVI
w/o Sh. Saran Dass,
r/o Village Upper Bheth, P.O. Bhadraina,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Ajit Paul s/o Sh. Amolak Ram Verma, r/o Village Anji Sunara, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that my name is Ajit Paul instead of Ajit Paul Verma in the School records of my daughter. I want to change my name from Ajit Paul Verma to Ajit Paul. All concerned please may note.
AJIT PAUL
s/o Sh. Amolak Ram Verma,
r/o Village Anji Sunara,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).
____________
3970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2025/27 आषाढ़, 1947नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।