राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th August, 2025
No. TCP-F(5)-4/2025.—WHEREAS, the Notice on draft Development Plan for Dhaulakuan Majra Planning Area was issued by the Director, Town and Country Planning 104-राजपत्र/2025-14-08-2025 (4741)4742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 Department, Himachal Pradesh, Shimla under the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide No. HIM/TP/PJT/DP- Dhaulakuan Majra/2023/Vol-II/697-729 dated 30-04-2025 and the same was published in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh on 03-05-2025 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within 30 days from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
AND WHEREAS, no objection(s) and suggestion(s) have been received in this behalf within the stipulated period;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Dhaulakuan Majra Planning Area, without modifications. It has been hosted at the official website of Department of Town and Country Planning, Himachal Pradesh www.hptcp.hp.gov.in with URL: https://egov- hptcp.s3-ap-south-1.amazonaws.com/hp/property- upload/August/11/1754889353835iyvHcqdLGU.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC- SHA256&X-Amz-Credential=AKIAU6GD3RDWJ3NQ4NI6%2F20250811%2Fap-south- 1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250811T051649Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz- SignedHeaders=host&X-Amz- Signature=66848b8841e0ca4d120bcd76b55bf1d6189cb2561789432d6588be9b12a0134d.The same may be deemed to have been published in the Official Gazette of Himachal Pradesh with fore- referred URL linkage as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
The said Development Plan shall come into operation from the date of publication of this Notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR), Principal Secretary (TCP).
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th August, 2025
No. TCP-F(5)-3/2025.—In exercise of the powers vested under clauses (a) and (b) of sub- section (3) of Section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act4743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare that the following revenue Villages of Ratti-Nagchala Special Area included vide this Department's Notification No. TCP- F(5)-5/2023, dated 07-08-2024 are excluded from the Ratti-Nagchala Special Area and as such same shall cease to be part of said area:—
| Sl. No. | Name of Mohal | Hadbast No. | Area (in hectares) | Population (2011) | Remarks |
| 1. | Kasarla | 199 | 132.00 | 917 | Complete/whole Revenue Mohals |
| 2. | Dharwahan | 200 | 92.00 | 660 | |
| 3. | Garoru | 201 | 42.00 | 341 | |
| 4. | Sayoli | 224 | 79.18 | 707 | |
| 5. | Tawan | 231 | 67.00 | 790 | |
| 6. | Sayanh | 232 | 44.00 | 816 | |
| Total . . | 456.18 | 4231 |
Consequent upon the exclusion of aforesaid six revenue Mohals from Ratti-Nagchala Special Area, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (3) of Section 66 of the Act ibid is pleased to re-define the limits of Ratti- Nagchala Special Area, as under:—
| Sl. No. | Name of Mohal | Hadbast No. | Area (in hectares) | Population (2011) | Remarks |
| 1. | Pairri | 118 | 132.00 | 278 | Complete/whole Revenue Mohals |
| 2. | Maltehr | 192 | 132.00 | 885 | |
| 3. | Ratti | 193 | 132.00 | 1406 | |
| 4. | Bushaihr | 194 | 42.00 | 1236 | |
| 5. | Taroh | 198 | 42.00 | 721 | |
| 6. | Mandal | 202 | 183.31 | 1497 | |
| 7. | Chandial | 213 | 66.00 | 506 | |
| 8. | Sihan | 216 | 68.26 | 811 | |
| 9. | Chhatru | 218 | 76.80 | 526 | |
| 10. | Nagchala | 219 | 231.89 | 1803 | |
| 11. | Arthi | 220 | 159.45 | 595 | |
| 12. | DPF Deyoda | 228 | 44.00 | 9 | |
| 13. | Kummi | 230 | 44.00 | 3938 | |
| Total . . | 1353.71 | 14211 |
RATTI-NAGCHALA SPECIAL AREA BOUNDARY
North: Starting from the western boundary of Mohal Nagchala Hadbast No. 219 and then along the outer boundary of Mohal Sihan, Hadbast No. 216, Mohal Chandial, Hadbast No. 213 and upto its eastern boundary, Tehsil Balh, Distt Mandi.
East: Starting from the northern boundary of Mohal Chandial, Hadbast No. 213, and then following the outer boundary of Mohal Sihan, Hadbast No. 216, Mohal Chhatru, Hadbast No. 218, Mohal DPF Deyoda, Hadbast No.228, and upto southern boundary of Mohal Kummi Hadbast No.230, Tehsil Balh, Distt. Mandi.
South: Starting from the eastern boundary of Mohal Kummi (Hadbast No. 230) and following the outer boundary, Mohal DPF Deyoda (Hadbast No. 228), Mohal Nagchala (Hadbast4744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 No. 219), Mohal Arthi (Hadbast No. 220), Mohal Mandal (Hadbast no. 202), Mohal Pairri (Hadbast No. 118), Mohal Taroh (Hadbast No. 198), Mohal Bushaihr (Hadbast No. 194), Mohal Ratti (Hadbast No.193), and Mohal Maltehr (Hadbast No. 192), upto its western boundary Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).
West: Starting from the southern boundary of Mohal Malther (Hadbast No. 192) & then following the outer boundary of Mohal Bushaihr (Hadbast No. 194), Mohal Taroh (Hadbast No. 198), Mohal Pairri (Hadbast No. 118), Mohal Mandal (Hadbast No. 202) and upto northern boundary of Mohal Nagchala (Hadbast No. 219) of Tehsil Balh, Distt. Mandi.
Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint 11th day of August month of 2025 as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following revenue Mohals of Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh as per specification below:—
| Sl. No. | Name of Mohal | Hadbast No. | Area (in hectares) | Population (2011) | Remarks |
| 1. | Kasarla | 199 | 132.00 | 917 | Complete Revenue Mohals |
| 2. | Dharwahan | 200 | 92.00 | 660 | |
| 3. | Garoru | 201 | 42.00 | 341 | |
| 4. | Sayoli | 224 | 79.18 | 707 | |
| 5. | Tawan | 231 | 67.00 | 790 | |
| 6. | Sayanh | 232 | 44.00 | 816 | |
| Total . . | 456.18 | 4231 |
Further, upon amalgamating the above excluded six revenue Mohals from Ratti-Nagchala Special Area, in Nerchowk Planning Area with existing six other Mohals, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section- 13 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to include above Mohals and re-constitute and re-define the limits of Nerchowk Planning Area, as under:—
| Sl. No. | Name of Mohal | Hadbast No. | Area (in hectares) | Population (2011) | Remarks |
| 1. | Bhangrotu | 221 | 59.08 | 1690 | Complete Revenue Mohals |
| 2. | Ner | 222 | 183.31 | 3053 | |
| 3. | Dhangoo | 223 | 76.80 | 877 | |
| 4. | Dadaur | 225 | 159.45 | 1637 | |
| 5. | Majhethal | 226 | 125.86 | 1599 | |
| 6. | Jarlu | 227 | 75.00 | 9 | |
| 7. | Kasarla | 199 | 132.00 | 917 | |
| 8. | Dharwhan | 200 | 92.00 | 660 | |
| 9. | Garoru | 201 | 42.00 | 341 | |
| 10. | Sayoli | 224 | 79.18 | 707 | |
| 11 | Tawan | 231 | 67.00 | 790 | |
| 12. | Sayanh | 232 | 44.00 | 816 | |
| Total | 1135.68 | 13096 |
The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the legal status of the building(s) in Mohals as modified vide Department's Notification No. TCP- F(5)-5/2023 dated 07.08.2024 namely Kasarla, Dharwahan, Garoru, Sayoli, Tawan and Sayanh shall continue to remain same as these were already under the ambit of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and landuse of the aforesaid Mohals stand already frozen.
NERCHOWK PLANNING AREA
North: Starting from the outer western boundary of Mohal Bhangrotu, Hadbast No. 221 and following the outer northern boundary of Mohal Majhethal, Hadbast No. 226 and Mohal Jarlu, Hadbast No. 227 upto Suketi Khad of Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.
East: Starting from the outer northern boundary of the Mohal Jarlu, Hadbast No. 227 along Suketi khad and then the outer boundary of Mohal Tawan, Hadbast No. 231 Mohal Sayanh, Hadbast No. 232 & upto outer Southern boundary of Mohal Tawan, Hadbast No. 231 of Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.
South: Starting from outer eastern boundary of Mohal Tawan, Hadbast No. 231, and following through outer southern boundary of Mohal Dadaur, Hadbast No. 225 Mohal Sayoli, Hadbast No. 224 and then along the boundary of Mohal Dhangoo, Hadbast No. 223 and Mohal Kasarla Hadbast No. 199 upto its western boundary Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.
West: Starting from the outer southern boundary of Mohal Kasarla, Hadbast No. 199, and following the outer boundary of Mohal Dharwahan, Hadbast No. 200 Mohal Garoru, Hadbast No. 201 and Mohal Bhangrotu, Hadbast No. 221 upto its northern boundary of Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.
By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR), Principal Secretary (TCP).
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उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)
शिमला-171 009
निविदा-एवं-नीलामी सूचना
दिनांक 13 अगस्त, 2025
सं0 उद्योग-भू(खनि-4) लघु-469/98.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में पड़ने वाली 11 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender-cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी, उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदा 4746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 दाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है।
निविदाएं खनि अधिकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 24-09-2025 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी बिलासपु़र, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाए व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 25-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी जिला परिषद् सभागार बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 अथवा खनि अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय website https:// emerging.himachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदादाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।
कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैः-
1. पैनकार्ड
2. खनन् सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र (No Mining Dues)
3. निविदादाता को उक्त दस्तावेज मु0 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे।
4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मु0 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बधित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, बिलासपुर से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
5. बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदादाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा। 6. यदि 08 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है, तो उसे हिमाचली (bonafide certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिएं अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगें।4747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-09 अथवा खनि अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
हस्ताक्षरित/- निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश।
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DETAIL OF MINOR MINERAL QUARIES IN DISTRICT BILASPUR APPROVED
FOR TENDER-CUM-RE-AUCTION
| Sl. No. | Name of Qaurry | Khasra No. | Area (in Hectares) | Mauza/Mohal | Name of Mineral | Reserve Price (Rs.) |
| 1. | Sandyar | 2109 | 16-99-53 | Sandyar | Sand, Stone & Bajri | 1,00,00,000/- |
| 2. | Fagog | 55 (12-13 Bighas), 52 (58-19 Bighas) | 05-38-79 | Fagog | Sand, Stone & Bajri | 36,00,000/- |
| 3. | Bhallu | 84/2 | 05-55-35 | Bhallu | Sand, Stone & Bajri | 37,00,000/- |
| 4. | Malagan-I | 354/339 | 05-41-43 | Malagan | Sand, Stone & Bajri | 36,00,000/- |
| 5. | Malagan-II | 299, 312 | 07-87-49 | Malagan | Sand, Stone & Bajri | 53,00,000/- |
| 6. | Dhaloh (Sukkar Khad) | 4/3 | 03-46-90 | Dhaloh | Sand, Stone & Bajri | 40,00,000/- |
| 7. | Jhareri (II) | 76 | 05-97-49 | Jhareri | Sand, Stone & Bajri | 80,00,000/- |
| 8. | Ree | 41 (45-02 Bighas), 46 (41-18 Bighas) | 06-54-68 | Ree | Sand, Stone & Bajri | 88,00,000/- |
| 9. | Quarry No. 6 (Dhaloh) | 4/1 | 03-67-97 | Dhaloh | Sand, Stone & Bajri | 40,00,000/- |
| 10. | Quarry No. 7 (Dhaloh) | 4/2 | 03-33-35 | Dhaloh | Sand, Stone & Bajri | 40,00,000/- |
| 11. | Quarry No. 9 (Sandyar) | 2762 & 2755/1 | 02-08-07 | Sandyar | Sand, Stone & Bajri | 20,00,000/- |
निविदा-एवं-नीलामी शर्तें
1. विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन हेतु रॉयल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।
2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी। लेकिन यदि वार्षिक नीलामी राशि खनन योजना (Mining Plan) में अनुमोदित वार्षिक खनिज की मात्रा के लिए संदेय रॉयल्टी से कम है, तो उस अवस्था में सफल बोलीदाता/संविदाधारक को नियमानुसार खनन योजना में अनुमोदित खनिज मात्रा की रॉयल्टी के 60 प्रतिशत के बराबर की राशि या दी गई बोली में से जो भी अधिक हो, जमा करवानी होगी।
3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन से सम्बधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।
4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।4749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी अमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदादाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डो हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्डो की बोली दे सकता है।
10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं।
11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को खान में4750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जोकि सभी इच्छुक व्यक्तियों को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाइ गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।4751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खनन हेत मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
23. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
24. खनन कार्य नदी के धरातल से दो मीटर (2 mtr.) से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।
26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा।
28. ठेकेदार द्वारा हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015, हिमाचल प्रदेश खनिज नीति एवं समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों व नीतियों के प्रावधानों की अनुपालना की जाएगी। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और4752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
33. ठेकेदार/सफल बोलीदाता डैड रैंट और सर्फेस रैंट का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जैसा कि हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के तीसरे schedule में निर्धारित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्ते ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
35. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।
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उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)
शिमला-171 009
निविदा-एवं-नीलामी सूचना
दिनांक 12 अगस्त, 2025
सं0 उद्योग-भू(खनि-4) लघु-92/2002-भाग-5.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला कांगडा़ में पड़ने वाली 10 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender-cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्डों की खूली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदादाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है। निविदाएं खनि अधिकारी कांगड़ा जिला कांगडा़ हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 28-09-2025 को शाम 4ः00 बजे तक खनि अधिकारी कांगडा़, जिला कांगडा़ हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाए व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 29-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी जिलाधीश, कांगड़ा के कार्यालय के सभागार में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो4753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 अथवा खनि अधिकारी, कांगडा़ जिला कांगडा़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय web site https://emerging.himachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदादाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।
कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैः-
1. पैनकार्ड
2. खनन सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र (No Mining Dues)
3. निविदादाता को उक्त दस्तावेज मु0 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे।
4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मु0 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होगें। नीलामी सभागार में निविदादाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, कांगड़ा से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
5. बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, कांगडा़, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदादाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा। 6. यदि 08 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है, तो उसे हिमाचली (bonafide certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिएं अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।
9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 अथवा खनि अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, कांगड़ा के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का 4754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
हस्ताक्षरित/- निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश।
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DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT KANGRA PROPOSED FOR
TENDER-CUM-AUCTION
| Sl. No. | Name of the Quarry | Khasra No. | Area (in Hectares) | Mohal/Mauza | Name of Mineral | Reserve Price (Amount in Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P alampur Sub-Division: | ||||||
| 1. | Awa Khad-I | 941 | 00-96-54 | Biada / Andreta | Sand, Stone & Bajri | 34,75,440/- |
| 2. | Awa Khad-II | 1619/2 | 01-51-73 | Agojar khas / Andreta | Sand, Stone & Bajri | 54,62,280/- |
| Nagrota Bagwan Sub-Division: | ||||||
| 3. | Bathu Khad-I | 900/1 | 04-95-79 | Har Luhna | -do- | 1,78,48,440/- |
| 4. | Baner Khad | 1291 | 01-38-83 | Bhuner / Baldhar | -do- | 49,97,880/- |
| D heera Sub-Division:- | ||||||
| 5. | Neugal Khad-I | 1/1, 1/1/1 | 03-55-22 Mailly/Moondhi | -do- | 1,27,87,920/- | |
| 6. | Neugal Khad-III | 838/1 | 01-93-39 | Kotwal Lahad/Sai | -do- | 69,62,040/- |
| 7. | Moul Khad | 1074/2, 1403/2 | 02-00-38 | Balbhurian/Bandahu | -do- | 72,13,680/- |
| D ehra Sub-Division:- | ||||||
| 8. | Nalsoha/Dhaliara Khad-I | 1479 (Attracts FCA Act) | 06-71-45 | Kohasan, Surajpur | -do- | 2,41,72,200/- |
| 9. | Nalsoha/Dhaliara Khad-II | 1154/1 | 04-97-42 | Dhaliara | -do- | 1,79,07,120/- |
| 10. | Kudna/Kurna Khad (Saleti) | 1199, 761, 769, 827 | 08-45-75 | Kudna | -do- | 3,04,47,720/- |
निविदा-एवं-नीलामी शर्तें
1. विभाग द्वारा जिला कांगड़ा में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अन्तर्गत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी। लेकिन यदि वार्षिक नीलामी राशि खनन योजना (Mining Plan) में अनुमोदित वार्षिक खनिज की मात्रा के लिए संदेय रॉयल्टी से कम है, तो उस अवस्था में सफल बोलीदाता/संविदाधारक को नियमानुसार खनन योजना में अनुमोदित खनिज मात्रा की रॉयल्टी के 60 प्रतिशत के बराबर की राशि या दी गई बोली में से जो भी अधिक हो, जमा करवानी होगी।
3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन से सम्बधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।
4. सफल निविदादाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के4756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी अमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदादाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डो हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्डो की बोली दे सकता है।
10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हांगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से4757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/ नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त 6शर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाइ गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हां तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठो गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी। 4758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 18. खनन हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
24. खनन कार्य नदी के धरातल से दो मीटर (2 mtr.) से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।
26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा।
28. ठेकेदार द्वारा हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015, हिमाचल प्रदेश खनिज नीति एवं समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों व नीतियों के प्रावधानों की अनुपालना की जाएगी। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/ आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका4759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
33. ठेकेदार/सफल बोलीदाता डैड रैंट और सर्फेस रैंट का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जैसा कि हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के तीसरे schedule में निर्धारित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
35. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।
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GOVERNOR'S SECRETARIAT
RAJ BHAWAN SHIMLA-2
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th August, 2025
No. 42-2/78-GS.—WHEREAS, Notifications constituting a Selection Committee for selecting a panel for the appointment of Vice Chancellors of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, Palampur and Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan, Himachal Pradesh were issued vide No. 42-2/78-GS dated 15th May, 2025 and No. 45-2/85-GS dated 21-06-2025 respectively by the undersigned in exercise of the statutory powers vested under section 24 of Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986.
AND WHEREAS, in pursuance thereof, advertisements were issued by the Governor's Secretariat, Himachal Pradesh vide No. 42-2/78-GS dated 21.07.2025 and 45-2/85-GS dated 21-07-2025 stating therein that the Selection Committee invites application for the vacant post of Vice Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, Palampur and Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan, Himachal Pradesh respectively as per the Act & Statutes of the Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 stipulating therein the last date of as 12-08-2025 up to 5.00 P.M. and further a Notice prescribing specific eligibility criteria as prescribed by the respective Selection Committees were also notified vide Notice of even No. 42-2/78-GS dated 21-07-2025 and No. 45-2/85-GS dated 21-07-2025.
4760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947AND WHEREAS, a letter bearing No. Agr.-B-B(1)-2/2023-Loose dated 26-07-2025 was received from the Hon'ble Minister of Agriculture, Government Himachal Pradesh whereby it was requested to keep the Selection Committee in abeyance till the proposed amendment in the Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 is not finalised.
AND WHEREAS, a detailed letter indicating there in the factual as well as legal aspects was written to Secretary (Agriculture) to the Govt. of Himachal Pradesh requesting him to apprise the Hon'ble Agriculture Minister, Government of Himachal Pradesh with a copy to the Sr. Private Secretary to the Hon'ble Agriculture Minister, Govt. of Himachal Pradesh.
AND WHEREAS, another letter bearing even file No. Agr.-B-B(1)-2/2023-Loose dated 05-08-2025 was received from Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh, whereby it is requested to withdraw the Advertisements and Notices each dated 21-07-2025.
AND WHEREAS, a detailed letter enclosing all relevant documents indicating there in the necessity to fill up the vacant post of Vice Chancellors of above mentioned both Universities that are lying vacant since 21st August, 2023 and 8th May, 2025 as well as the fact that the same have been issued by the undersigned in accordance with the provisions of the Act ibid was forwarded to the Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh to Hon'ble Agriculture Minister, Government of Himachal Pradesh and it was categorically mentioned therein that process to fill up the vacant posts of Vice Chancellors that has been initiated is in accordance with rules, legal and constitutional provisions.
AND WHEREAS, to the utter surprise and dismay, the undersigned received a letter No. Agr.-B-B(1)-2/2023-Loose dated 11.08.2025 from the Secretary (Agriculture) to the Govt. of Himachal Pradesh whereby the advertisement Notice No. 45-2/85-GS dated 21-07-2025 and No. 42-2/78 dated 21-07-2025 issued by my office have been stated to be withdrawn and any action started by my office i.e. the Governor Secretariat based on these notifications has been treated as null and void.
WHEREAS, the Chancellor having statutory powers under the above mentioned Acts is the sole competent authority to initiate the process of appointment of the Vice Chancellor, therefore, it is implicit that the process for such appointments is to be initiated by the office of the Chancellor and not otherwise as inferred by the Ld. Advocate General in the legal issues in Advertisement at point No. 1.
WHEREAS, the mentioning the nomenclature such as Principal Extension Officer, Principal Scientist, Principal Pathologist, Principal Agronomist etc. it has been made aptly clear in the Notice uploaded alongwith Advertisement and Application Format on the Website of the Raj Bhavan, which makes everything explicitly clear.
AND WHEREAS, the undersigned has gone through the entire matter thoroughly and is of the considered view that the undersigned has acted in accordance with law and in exercise of the statutory powers vested in the undersigned under the provisions of Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986.
NOW THEREFORE, the undersigned, after considering all facts and circumstances and keeping in view the judgments passed by the Hon'ble Supreme Court in catena of its judgments on the issue involved in the present matter, for instance, Civil Appeal No. 7700 of 2023, tilted Dr. Premchandran Keezhoth & Anr. Vs. The Chancellor Kannaur University & Ors., is of the considered view that the action of the Secretary (Agriculture) to the Govt. of Himachal Pradesh is patently illegal being issued without any jurisdiction as the Secretary of the Government cannot4761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 unilaterally withdraw an advertisement notice for a Vice-Chancellor position that was issued by the undersigned in the capacity of Chancellor, by virtue of being Governor of State of Himachal Pradesh, in exercise of the statutory powers vested in the undersigned under the Act ibid, even if the Council of Ministers decides otherwise. The advertisement, being issued under a specific Act, while exercising statutory powers can only be withdrawn by the authority that issued it.
Further, the Chancellor while exercising the statutory powers under the specific Act is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers as he was not exercising his constitutional powers but is exercising his statutory powers. Thus, the action of the Secretary (Agriculture) is not only illegal but is also unconstitutional. Hence, the letter No. Agr. B-B(1)-2/2023-loose dated 11th August, 2025 is nonest in the eyes of law and, therefore, set-aside in larger public interests. In view thereof, the Notification notice issued on 21-07-2025 are restored and the time period of receiving applications from the aspirants for the post of Vice Chancellor is hereby extended up to 18-08-2025, 5.00 P.M.
By order,
Sd/- GOVERNOR-CUM-CHANCELLOR, CSKHPKV, Palampur & UHF,Nauni, Himachal Pradesh.
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 14th August, 2025
No. GAD-C(F)10-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet-sub-Committee to examine and give suggestions for development and further allocation of land parcel measuring 300 acres in Gheer Industrial Area from State's Fund or other viable options, comprising of following :—
Chairman
1. Sh. Harshwardhan Chauhan, Hon'ble Industries Minister
2. Sh. Jagat Singh Negi,
Member
Hon'ble Revenue Minister
3. Sh. Rajesh Dharmani,
Member
Hon'ble TCP Minister
4. Sh. Yadvinder Goma,
Member
Hon'ble Ayush Minister
5. ACS (Industries) Member Secretary
By order,
Sd/- Chief Secretary.
4762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गुड्डो देवी सुपुत्री साहव सिंह, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत उतराला
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु/जन्म पंजीकरण बारे।
गुड्डो देवी सुपुत्री साहव सिंह, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 30-05-1968 को ग्राम पंचायत उतराला में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-08-2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ईश्वरी देवी सुपुत्री पजंकू राम, गांव चनियारा, डा0 चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत चौवीन
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु/जन्म पंजीकरण बारे।
ईश्वरी देवी सुपुत्री पजंकू राम, गांव चनियारा, डा0 चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 21-04-1970 को ग्राम पंचायत चौवीन में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-08-2025 या4763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पवना सुपुत्री वानो राम, निवासी वार्ड नं0 3, गांव घोडपीठ, डा0 भदरैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत घोडपीठ
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु/जन्म पंजीकरण बारे।
पवना सुपुत्री वानो राम, निवासी वार्ड नं0 3, गांव घोडपीठ, डा0 भदरैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1972 को ग्राम पंचायत घोडपीठ में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-08-2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) क्रमांक : 611-612 का. का.
दिनांक : 01-08-2025 उद्घोषणा/मुश्त्री-मुनादी 4764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 विषय.--तस्दीक इन्तकाल क्रमांक 714 वरासत बरूए वसीयत महाल हलूं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उपरोक्त इन्तकाल वरास्त बरूए वसीयत मृतका श्रीमती शकुन्तला देवी विधवा अमरनाथ पुत्र मोती, पटवारवृत थुरल के महाल हलूं में दर्ज रजिस्टर है तथा ताहाल फैसला हेतु लम्बित है। वसीयत क्रमांक 05/2018, दिनांक 10-01-2018 सब-रजिस्ट्रार रोहड़ू, जिला शिमला में पंजीकृत है जिसमें वसीयत कर्ता श्रीमती शकुन्तला देवी विधवा अमरनाथ ने अपनी भूमि जो हिमाचल प्रदेश में जहां कहीं पर भी है अपने पुत्र राकेश कुमार के नाम की है तथा अपने अन्य वारसान अक्षय सूद पुत्र अवन्तिका सूद पुत्री व श्रीमती वन्दना विधवा अजय कुमार पुत्र अमरनाथ, राघव पुत्र, सिमरन पुत्री व श्रीमती शालिनी विधवा रविन्दर तथा श्रीमती प्रवीणलता पुत्री अमरनाथ को वसीयत अनुसार भूमि से वंचित रखा है। बाद छानबीन पाया गया कि उक्त बारसान कहीं बाहर रहते हैं तथा उन्हें साधारण तरीके से समन तामील नहीं हो पा रहे हैं। इस इन्तकालात को तस्दीक करने से पूर्व उक्त वारसान का पक्ष जानना वांछित है।
अतः इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार के माध्यम से उक्त श्रीमती शकुन्तला के वारसान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त इन्तकालात के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इस इन्तकाल की पैरवी हेतु दिनांक 29-08-2025 को मुकाम तहसील कार्यालय थुरल में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इन्तकाल पर आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) शीला देवी पुत्री श्री सन्त राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
शीला देवी पुत्री श्री सन्त राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1955 को गांव पंजियाला, डाकघर भट्टू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2025 को सुबह4765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 02-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 19-09-2025 कुलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव वराहण, डा0 सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके वलवन्त पुत्र श्री मस्त राम पुत्र देवी सहाय के बजाए कुलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम पुत्र देवी सहाय दर्ज करने बारे।
कुलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव वराहण, डा0 सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पंजियाला बुहला, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम वलवन्त पुत्र श्री मस्त राम पुत्र देवी सहाय दर्ज है जबकि प्रार्थी का असल नाम कुलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम पुत्र देवी सहाय है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके कुलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम पुत्र देवी सहाय किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 02-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।4766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती विमला देवी पुत्री हरि राम पत्नी पजकु राम, निवासी सकोह, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, . . प्रार्थिया। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती विमला देवी पुत्री हरि राम पत्नी पजकु राम, निवासी सकोह, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय Addl. District Registrar Birth & Death Mandi का ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजीयक/नकल परिवार रजिस्टर सिद्धपुर प्रस्तुत किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-05-1962 दर्ज है। जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत सिद्धपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 15-05-1962 को ग्राम पंचायत सिद्धपुर के रिकार्ड में विमला देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि 15-05-1962 को दर्ज करने बारे यदि किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन पेशी दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर विमला देवी की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 47/2025 तारीख मजरूआ : 15-05-2025 तारीख पेशी : 04-09-2025 भवानी देवी पुत्री श्री कर्म सिंह पत्नी खेम चन्द, निवासी गांव खारसी, डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1669 के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/गजट राजपत्र में प्रकाशन बारे।4767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 भवानी देवी पुत्री श्री कर्म सिंह पत्नी खेम चन्द, निवासी गांव खारसी, डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा नाम भवानी देवी पुत्री श्री कर्म सिंह है व मेरा जन्म दिनांक 24-03-1965 को घर पर हुआ है। लेकिन अपनी अज्ञानता/अनजाने में इसे ग्राम पंचायत मझवाड़ के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी हूं जिसे मैं अब सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती हूं। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि मेरा नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मझवाड़ में दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मझवाड़ के जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 04-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 04-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) तकसीम मिसल नं0 : 22/2022
श्रीमती विमला देवी विधवा मरदाना, निवासी मझैर, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
श्री जगदीश चन्द पुत्र भीखम राम, रविन्द्र कुमार पुत्र भीखम राम, सावीत्री देवी पुत्री भीखम राम, रीता देवी पुत्री भीखम राम, करतार चन्द, नानक चन्द, विश्म्भर दास पुत्र नानक चन्द, ध्यान चन्द पुत्र नानक चन्द, गीता देवी पुत्री नानक चन्द, राधा देवी पुत्री नानक चन्द, बालम राम पुत्र मरदाना, सावीत्री देवी पुत्री मलागर, विजय कुमार पुत्र मरदाना, गिरधारी लाल पुत्र मरदाना, ममता देवी पुत्री मरदाना, हाकम चन्द पुत्र मोर, अमी चन्द पुत्र मोर, राज कुमार पुत्र मोर, कांता देवी पुत्री मोर, राकेश कुमार पुत्र मेहर चन्द, चम्पा पुत्री मेहर चन्द, सुनीता पुत्री मेहर चन्द, मीना पुत्री मेहर चन्द, रजा पुत्री मेहर चन्द, कौशलय देवी विधवा मेहर चन्द, फुलमू पुत्री कन्हैया, लता देवी पत्नी संजय कुमार, बेलीया पुत्र हरि सिंह, बेली राम पुत्र हरि सिंह, बसन्ता पुत्र दमोदर, गुड्डी पुत्री दमोदर, हिमाचल प्रदेश सरकार समस्त निवासीगण, मझैर, डा0 कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला . . प्रत्यार्थीगण। मण्डी (हि0प्र0)
विषय.--इश्तहार मुशत्री/मुनादी व राजपत्र मकफूद-उल-खबरी।
श्रीमती विमला देवी विधवा मरदाना, निवासी मझैर, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा भूमि खाता खतौनी नं0 18/38, ता 46, कित्ता 118, रकबा तादादी 05-56-27 है, वाक्या मुहाल मझैर/21 की तकसीम करवाई गई है। मौका पर क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण द्वारा की गई तकसीम को इस अदालत द्वारा दिनांक 05-03-2024 को स्वीकार पारित किया गया है तथा पटवारी, पटवार वृत्त कमलाह द्वारा इन्तकाल नं0 160 दर्ज करके क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा पड़ताल किया गया है। 4768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 अतः समस्त प्रत्यार्थीगनों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि व दिनांक 05-09-2025 को इस कार्यालय में उपस्थित आवें अन्यथा गैरहाजिरी में उपरोक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 02-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) तकसीम मिसल नं0 : 21/2022
श्रीमती विमला देवी विधवा मरदाना, निवासी मझैर, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
श्री सुनील कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, अनील कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, सिमरा देवी विधवा ज्ञान चन्द, राजकुमार पुत्र लुदर सिंह, अमित कुमार पुत्र लुदर सिंह, राजो देवी पुत्री लुदर सिंह, तमन्ना देवी पुत्री लुदर सिंह, किरणा देवी पुत्री लुदर सिंह, फुला देवी विधवा लुदर सिंह, दिवान चन्द पुत्र पलीतू, रूप चन्द पुत्र पलीतू, जौध सिंह पुत्र पलीतू, कला देवी पुत्री पलीतू, गिता देवी पुत्री पलीतू, रवि कुमार पुत्र पियुगली, निलमा देवी पुत्री पियुगली देवी, सुरेश कुमार पुत्र हेम सिंह, तारा चन्द पुत्र हिम सिंह, राजपाल पुत्र हिम सिंह, सपना देवी पुत्री हेम सिंह, शाशी पाल पुत्र शयाम लाल, गम्भरी देवी पुत्री शयाम लाल, सरला विधवा शयाम लाल, बन्दना कुमारी पुत्री श्रीमती राधादेवी, चेतराम पुत्र गंगू, रोशन लाल पुत्र गंगू, दमोदर पुत्र गंगू, लच्छमण पुत्र धारी, चौधरी पुत्र धारी, लजा देवी विधवा परमा उर्फ परमा नन्द, लिहरखी विधवा कन्हैया, दुढू विधवा हरि सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र गोबिन्द राम, रूपाल सिंह पुत्र गोबिन्द राम, त्रलोक चन्द पुत्र गोबिन्द राम, राज कुमारी पुत्री गोबिन्द राम, दयाल चन्द पुत्र अमर सिंह, कशमीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रेम सिंह उर्फ प्रेम चन्द पुत्र अमर सिंह, कला देवी पुत्री अमर सिंह, लीला देवी पुत्री अमर सिंह, कौशलय देवी पुत्री अमर सिंह, रूप लाल पुत्र अमर सिंह, धर्म चन्द पुत्र अमर सिंह, फुला देवी पुत्री अमर सिंह, बवली देवी पुत्री अमर सिंह, दवारकू देवी विधवा अमर सिंह, सोहन सिंह पुत्र बजीरा, सोहन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, सुन्दर पुत्र जवाहर, भलखु पुत्र जवाहर, चन्द पुत्र जवाहर, रूप चन्द पुत्र जवाहर, झाफा पुत्र जवाहर, रण सिंह पुत्र शेर सिंह, संजय कुमार पुत्र शेर सिंह, कमला देवी पुत्री शेर सिंह, कोला देवी पुत्री शेर सिंह, सुनतला देवी पुत्री शेर सिंह, कान्ता देवी पुत्री शेर सिंह, प्रवीना देवी पुत्री शेर सिंह, गोपाल कृष्ण पुत्र सुख राम, चन्द्रकान्ता पुत्री सुख राम, कमल कान्ता पुत्री सुख राम, तारावती विधवा सुखराम, सजीव कुमार पुत्र राजेश कुमार, रजनीश कुमारी पुत्री राजेश कुमार, अंजू पुत्री राजेश कुमार, कुमारी तमना पुत्री राजेश कुमार, हेमा देवी विधवा हरनाम सिंह, निर्मला देवी विधवा हरनाम सिंह, जगदीश पुत्र भीखम राम, रविन्द्र कुमार पुत्र भीखम राम, सावित्री देवी पुत्री भीखम राम, रिता देवी पुत्री भीखम राम, करतार चन्द पुत्र नानक चन्द, विश्म्भर दास पुत्र नानक चन्द, धयान चन्द पुत्र नानक चन्द, गिता देवी पुत्री नानक चन्द, राधा देवी पुत्री नानक चन्द, बालम राम पुत्र मरदाना, सावित्री देवी पुत्री मलागर, विजय कुमार मरदाना, गिरधारी लाल पुत्र मरदाना, ममता देवी पुत्री मरदाना, हाकम चन्द पुत्र मोर, अमीं चन्द पुत्र मोर, राज कुमार पुत्र मोर, कान्ता पुत्री मोर, रोकेश कुमार पुत्र मेहर चन्द, मिना पुत्री मेहर चन्द, रजा पुत्री मेहर चन्द, चम्पा देवी पुत्री मेहर चन्द, सुनीता पुत्री मेहर चन्द, कौशलया देवी विधवा मेहर चन्द, फुलमू पुत्री कन्हैया, ओंकार चन्द पुत्र सन्तराम, रेलू पुत्र गुलाबा, भूप सिंह पुत्र लाला, शुभ करण पुत्र चौधरी, जोध सिंह पुत्र चौधरी, धर्म चन्द पुत्र चौधरी, रमेश चन्द पुत्र चौधरी, भीम सिंह पुत्र चौधरी, कुलतार पुत्र मस्तु, रतन चन्द पुत्र मस्तु,4769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947 राकेश कुमार पुत्र मस्तु, विदया देवी नुत्री मस्तु, कान्ता देवी पुत्री मस्तु, निर्मला देवी पुत्री मस्तु, संध्या देवी पुत्री मस्तु, बरफी विधवा रिखू, मनोहर लाल पुत्र सुख देव, बसन्त सिंह पुत्र सुख देव, प्यारे लाल पुत्र सुख देव, मनेजर सिंह पुत्र सुख देव, ज्ञानो देवी पुत्री सुख देव, प्रवीणा देवी पुत्री सुख देव, साहवो देवी पुत्री सुख देव, अच्छरी देवी विधवा सुख देव, कौशलय पुत्री अच्छरू, सुशीला पुत्री अच्छरू, भाग सिंह पुत्र चमारू, राज कुमार पुत्र सोहन सिंह, रवि सिंह पुत्र सोहन सिंह, जगदीश चन्द पुत्र सोहन सिंह, अनमोल कुमार पुत्र सोहन सिंह, विदया देवी पुत्री सोहन सिंह, कौशलय देवी विधवा सोहन सिंह, गोपाल सिंह पुत्र विशणू, सत्या पुत्री विशणू, फुला देवी पुत्री विशणू, अमर सिंह पुत्र गंगा, टेक सिंह पुत्र गंगा, बलीया पुत्र हरि सिंह, हरि सिंह पुत्र धारी, खजाना पुत्र धारी, चौधरी पुत्र धारी, महन्तु पुत्र धारी, नाजकु पुत्री धारी, पूर्वू पुत्री धारी, मालतू विधवा धारी, रूप सिंह पुत्र धारी, कशमीर सिंह पुत्र धारी, मिलखी पुत्र धारी, रावण पुत्र धारी, नारदू पुत्री धारी, मिरा पुत्री धारी, गुडी पुत्री धारी, बेलिया राम पुत्र हरि सिंह, बसन्ता पुत्र दमोदर, गुड्डी पुत्री दमोदर, कुनतू पत्नी प्रभू, समस्त निवासीगण, मझैर, डा0 कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--इश्तहार मुश्त्री/मुनादी व राजपत्र मकफूद-उल-खबरी।
श्रीमती विमला देवी विधवा मरदाना, निवासी मझैर, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा भूमि खाता खतौनी नं0 34/66, ता 67, कित्ता 7, रकबा तादादी 02-34-58 है वाक्या मुहाल मझैर/21 की तकसीम करवाई गई है। मौका पर क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण द्वारा की गई तकसीम को इस अदालत द्वारा दिनांक 05-03-2024 को स्वीकार करके आदेश पारित किया गया है तथा पटवारी, पटवार वृत्त कमलाह द्वारा इन्तकाल नं0 157 दर्ज करके क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा पड़ताल किया गया है।
अतः समस्त प्रत्यार्थीगनों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 05-09-2025 को इस कार्यालय में उपस्थित आवें अन्यथा गैरहाजिरी में उपरोक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 02-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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CORRECTION OF NAME
I, Sunita Sharma, my real name in the birth certificate of my son Tanish Sharma is Sunita Sharma. Whereas in my son's school certificate, Tanish Sharma son of Sunita has been written by mistake. Whereas from today onwards, only Tanish Sharma son of Sunita Sharma should be accepted.
SUNITA SHARMA
w/o Sanjay Sharma,
r/o Ward No. 1, Velly Road,
Village & P.O. Gagret,
Sub-Tehsil Gagret at Kaloh (H.P.).
4770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947CHANGE OF NAME
I, Bhavesh Bhardwaj s/o Sh. Uma Shankar Bhardwaj, r/o Ward No. 1, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sai Bhavesh to Bhavesh Bhardwaj. All concerned please note.
BHAVESH BHARDWAJ
s/o Sh. Uma Shankar Bhardwaj,
r/o Ward No. 1,
Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Vijender Singh s/o Sh. Deepak Singh, r/o Village Gharoon, P.O. Dehan, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is entered as Yubhan Rana which is incorrect. That his correct name is Yuvan. Concerned note.
VIJENDER SINGH s/o Sh. Deepak Singh,
r/o Village Gharoon, P.O. Dehan,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, Sudarshna Devi w/o Sh. Kirpal Singh, r/o Village Lachhun, P.O. Bankhandi, Tehsil Haripur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name has been changed thrice in Aadhar Card from Sudarshana Devi to Sudarshana Devi Pathania and then to Sudarshana Devi. Whereas my correct name is Sudarshan Devi. Concerned please note.
SUDARSHNA DEVI
w/o Sh. Kirpal Singh,
r/o Village Lachhun, P.O. Bankhandi,
Tehsil Haripur, Distt. Kangra (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, Shitila Kumari d/o Mr. Rajeshwar Singh, r/o Kungal (63/1), Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name in Aadhar Card & Voter ID Card from Sheetal to Shitila Kumari. All concerned please note.
SHITILA KUMARI
d/o Mr. Rajeshwar Singh,
r/o Kungal (63/1),
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).
4771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947CORRECTION OF NAME
I, Jasminder Singh s/o Ishwar Singh 60 yrs., r/o Village Shamror, P.O. Oachghat, Tehsil & Distt. Solan (H.P.)-173 223 declare that I have changed my name from Jaswinder Singh to Jasminder Singh with immediate effect for all purposes & records. All concerned please note.
JASMINDER SINGH s/o Ishwar Singh, r/o Village Shamror, P.O. Oachghat, Tehsil & Distt. Solan (H.P.)-173 223.
4772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2025/23 श्रावण, 1947नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।