Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 123, 08 September 2025

Published 08 September 2025

Gazette no.
123
Gazetteid
123/GAZETTE/2025-08/09/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-09-08.123_gazette_2025-08_09_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला, 06 सितम्बर, 2025

संख्या : रैव-बी-ए(3)3/2025.---हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 65 के अधीन यथा अपेक्षित इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव-बी-ए(3)3/2025, तारीख 08 अगस्त, 2025 द्वारा 123-राजपत्र/2025-08-09-2025 (5529) 5530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष निर्धारण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष निर्धारण) संशोधन नियम, 2025 के प्रारूप को इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) आमन्त्रित करने हेतु राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त, 2025 को एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और अस्वीकृत किया गया है।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 64 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष निर्धारण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष निर्धारण) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. नियम 10 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"10 औसत बाजार मूल्य का अवधारण [धारा 50(ख)]--(1) अधिनियम की धारा 63 के खण्ड (ख) या खण्ड (छ) में यथा वर्णित गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि की दशा में, निर्धारण के समय पर राजस्व अधिकारी द्वारा यथा अवधारित परियोजना के औसत बाजार मूल्य पर भू-राजस्व उद्‌गृहित किया जा सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, राजस्व अधिकारी परियोजना क्षेत्र के निर्धारण वृा नियत कर सकेगा और यदि, अपेक्षित हो, तो निर्धारण वृा को खण्डों में विभाजित किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन बाजार मूल्य अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, राजस्व अधिकारी, विभागाध्यक्ष या विभाग के निदेशक, जिससे परियोजना अधिक निकट रूप से सम्बन्धित है, की सहायता ले सकेगा। राज्य सरकार, यदि समुचित समझे, तो यथास्थिति, विभागाध्यक्ष या विभाग के निदेशक को अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रीति में बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी।

(4) विभागाध्यक्ष या निदेशक, जिसकी सहायता राजस्व अधिकारी द्वारा उप-नियम (3) के अधीन मांगी गई है, यदि अपेक्षित हो तो परियोजना की बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकरण या अभिकरण से परामर्श कर सकेगा।

(5) उप-नियम (1) के अन्तर्गत नहीं आने वाले मामलों की दशा में, प्रवर्ग की प्रत्येक श्रेणी के स्थलों की औसत बाजार मूल्य निम्न प्रकार से होगीः-

(क) जहां किसी श्रेणी के स्थलों के विक्रय मूल्य के आंकड़े उपलब्ध हों तो परिक्षेत्र में तत्समय प्रवृा माप के अनुसार निर्धारण से तुरन्त पूर्व के पांच वर्षों के दौरान ऐसे स्थलों के विक्रय मूल्य के प्रति मरला, बिस्वा, बिस्वांसी या सरसाही की औसत के अनुसार;

(ख) जहां किसी श्रेणी के स्थलों के विक्रय मूल्य के आंकड़े उपलब्ध न हों तो परिक्षेत्र में तत्समय प्रवृा माप के अनुसार निर्धारण से तुरन्त पूर्व के पांच वर्षों के दौरान उसी प्रकार के वर्ग की श्रेणी के निकटतम खण्ड या निर्धारण वृा में ऐसे स्थलों के विक्रय मूल्य के प्रति मरला, बिस्वा, बिस्वांसी या सरसाही की औसत के अनुसार; और5531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 (ग) जहां किसी निकटतम निर्धारण खण्ड या वृा के उसी प्रकार के किसी वर्ग, श्रेणी और परिक्षेत्र के स्थल के विक्रय मूल्य के आंकड़े उपलब्ध न हों तो परिक्षेत्र में तत्समय प्रवृा माप के अनुसार निर्धारण के तुरन्त पूर्व के पांच वर्षों के दौरान उसी खण्ड या निर्धारण वृा में जहां स्थल स्थित है, सभी वर्गों की उसी श्रेणी के ऐसे स्थलों के विक्रय मूल्य के प्रति मरला, बिस्वा, बिस्वांसी या सरसाही की औसत के अनुसार ।"

3. नियम 15 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (2) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर "दो सप्ताह" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (कमलेश कुमार पंत), अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

----------

[Authoritative English text of Department's Notification No. Rev-B-A(3)3/2025, dated 06-09-2025

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 06 September, 2025

No. Rev-B-A(3)3/2025.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Land Revenue (Special Assessment) Amendment Rules, 2025 to amend the Himachal Pradesh Land Revenue (Special Assessment) Rules, 1986 were notified vide Notification No. Rev-B-A(3)3/2025, dated 8th of August, 2025 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 11th August, 2025 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby as required under section 65 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act,1954;

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received from the affected persons on the said draft rules have been considered and rejected by the State Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 64 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue (Special Assessment) Rules, 1986, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Special Assessment) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Rajptra (e-gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 10.—For rule 10 of the said rules, following shall be substituted, namely:—

5532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 "10. Determination of average market value [Section 50(b)].—(1) In case of land put to use for non-agricultural purposes as mentioned in clause (b) or clause (g) of section 63 of the Act, the land revenue may be levied on the average market value of the project as determined by the Revenue Officer at the time of assessment.

(2) For the purpose of assessment of land revenue under this rule, the Revenue Officer may fix the project area to be the assessment circle and assessment circle may be divided into blocks, if required.

(3) For the purpose of determining the market value under sub-rule (1), the Revenue Officer may take the assistance of the Head of the Department or the Director of the Department to which the project is more closely related. The State Government, if thinks appropriate, may issue instructions to the Head of the Department or the Director of the Department, as the case may be, to determine the market value in the manner as specified in the instructions.

(4) The Head of the Department or the Director, whose assistance has been sought by the Revenue Officer under sub-rule (3), may, if required, consult any authority or agency, as may be notified by the State Government, for determining the market value of the project.

(5) In cases not covered under sub-rule (1), the average market value of sites in each class of a category shall be,—

(a) where data regarding the sale price of sites is available in a class, the average per marla, biswa, biswansi or sarsahi according to the measure in force for the time being in the locality, of the sale price of such sites during the five years immediately preceding the assessment;

(b) where no data regarding the sale price of sites, is available in a class, the average per marla, biswa, biswansi or sarsahi according to the measure in force for the time being in the locality, of the sale price of sites in a similar class, category and locality in the nearest block or assessment circle during the five years immediately preceding the assessment; and

(c) where no data regarding the sale price of sites in a similar class, category and locality in the nearest block or assessment circle is available the average per marla, biswa, biswansi or sarsahi, according to the measure in force for the time being in the locality, of the sale price of sites in the same class in all the categories of the same block or assessment circle in which the sites are situated, during the five years immediately preceding the assessment.

3. Amendment of rule 15.—In sub-rule (2) of rule 15, for the words "two months", the words "two weeks" shall be substituted.

By order,

Sd/- (KAMLESH KUMAR PANT), Additional Chief Secretary (Revenue).

_____________

5533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

उद्योग विभाग

अधिसूचना

तारीख 01 सितम्बर, 2025

संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-14-2014-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II-(एफ) 6-14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) छठा संषोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. नियम 19 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 19 के उप-नियम (1) में,-

उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(क) पट्‌टेदार को पट्‌टा क्षेत्र से निकाले जाने वाले गौण खनिजों पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयलेटी के साथ-साथ तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ऑनलाईन प्रभार, ई0वी0 प्रभार और दुग्ध उपकर का अग्रिम भुगतान करना होगा। ऑनलाइन प्रभारों का उपयोग भूवैज्ञानिक प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने हेतु, प्रौद्योगिकी, संसाधन तथा आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था हेतु किया जाएगा। तथापि, पट्टेदार द्वारा उद्योगों को चूना भट्‌ठा से अन्यथा, जब कभी भी चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है, तो पट्‌टेदार द्वारा चूने के लिए रॉयलटी प्रमुख खनिज के रूप में, जो भी अधिक हो, संदत्त की जाएगी। पट्‌टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऐसा वार्षिक अनिवार्य भाटक (किराया) भी संदत्त करेगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए और यदि पट्‌टेदार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज का कार्य अनुमत करता है तो सरकार ऐसे प्रत्येक गौण खनिजों की बाबत पृथक अनिवार्य भाटक (किराया) प्रभारित कर सकेगीः

परन्तु यह कि पट्‌टेदार, प्रत्येक खनिज की बाबत या तो अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने हेतु दायी होगा परन्तु दोनों नहीं, तथापि, यदि सरकार द्वारा अपने स्तर पर खनन प्रचालन स्थगित किया गया है तो वह अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी संदत्त करने हेतु दायी नहीं होगा।"।

3. नियम 33 (1) का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 33 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अवधि के लिए उठाने/उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग)5534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 और खनन अधिकारी, से गठित समिति जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगी, द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण.--(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से, जल विद्युत परियोजनाआें के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों/रेलपथों और विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों/राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सन्निर्माण, जलाशय से गाद निकालना, मानसून के मौसम के पश्चात्‌ कृषि क्षेत्रों और चारागाह भूमि से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी का अपसारण, प्लॉटों का विकास, मतस्य पालन तालाबों का उत्खनन और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत होंगेः

परंतु यह कि अनुमोदित जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग/हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सड़क की कंिटंग से उत्पन्न सामग्री के मामले में, ठेकेदार/ठेकेदार द्वारा लगाया गया उप-ठेकेदार या सम्बद्ध अभिकरण, तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभार के साथ रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि सहित सम्बद्ध खनन अधिकारी, जो सहायक अभियंता या समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो द्वारा स्टॉक के सत्यापन के पश्चात्‌ आबद्ध प्रयोजन के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकेगाः

परंतु यह और कि यदि ठेकेदार/लगाए गए उप ठेकेदार या सम्बद्ध अभिकरण को परियोजना के निष्पादन के दौरान इस प्रकार उत्पन्न सामग्री की पूर्ण मात्रा की आवश्यकता नहीं है, स्टाक किए गए शेष कच्चे माल/समाप्त उत्पाद तथा जलाशय से गाद निकालने/अनुरक्षण की परियोजना गतिविधि के दौरान संपूर्ण सामग्री को, नियम-67 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, समिति द्वारा नीलाम किया जाएगा।"।

4. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

क्रम संख्या खनिज का नाम रॉयलेटी की दरें/नियमों की अधीन अपेक्षित अन्य फीस (प्रति टन)
6 साधारण मिट्टी/स्लेटी पत्थर 80.00 रुपये

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- रितेश चौहान, भा0 प्र0 से0 सचिव (उद्योग)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV, dated

01-09-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 1st September, 2025

No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV.—In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor,5535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this Department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Sixth Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 19(1)(a).—In rule 19 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1),—

For clause (a) of sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(a) The lessee shall pay royalty as specified in the Second Schedule alongwith online charges, EV Charges and milk cess in advance on the minor minerals to be removed from the leased area at the rate specified in the Third Schedule. The online charges shall be utilized to provide technology, resources and required infrastructure for strengthening of Geological Wing. However, as and when the limestone is supplied by the lessee to the Industries other than lime-kiln, royalty shall be paid by the lessee for the lime as major mineral, whichever is more. The lessee shall also pay for every year, such yearly dead rent within the limits specified in Third Schedule as may be fixed from time to time by the Government and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Government may charge separate dead rent in respect of each minor minerals:

Provided that the lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher but not both, however, he shall not be liable to pay dead rent or royalty, if mining operation has been suspended by the Government at its own."

3. Amendment of rule 33(1).— In rule 33 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Director or any Officer authorized by him in this behalf, may grant permission for lifting/transportation of minor minerals generated during various developmental activities and natural calamities for a specific purpose and period. The permission will be given after the site is inspected by a Committee consisting of Tehsildar, Assistant Engineer (Public Works Department) and Mining Officer which may also assess the availability of stock thereof.

Explanation.—For the purpose of this rule the developmental activities shall mean excavation of tunnel for hydro electric projects, construction of tunnels for connectivity of roads/railways track and construction of various National Highways/State Highways/any other roads, de-silting of reservoir, removal of sand and gravel from agricultural fields, grass land after monsoon season upto a depth of two (02) meters, development of plots, excavation of fisheries ponds and any kind of other developmental activities:

5536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects, the Contractor/engaged sub-contractor or concerned Agency may use such material for captive purpose after paying the royalty alongwith processing charges as specified in the third schedule and after verification of the stock by the concerned Mining Officer along with representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent:

Provided further that if the Contractor/engaged sub-contractor or concerned Agency do not require the whole quantity of the mineral so generated during the execution of project, the left out stacked raw material/finished product and the whole material generated during the de-siltation/maintenance of project activity of reservoir shall be auctioned by the Committee as per the procedure specified under Rule-67." 4. Amendment of SECOND SCHEDULE.—In the SECOND SCHEDULE appended to the said rules, for the existing provision(s) against Sr. No. 6, the following shall be substituted, namely:—

Sr. No. Name of Mineral Rates of Royalty/other fee required under Rule (per tonne)
6 Ordinary Soil/Shale Rs. 80.00

By order,

Sd/- (RITESH CHAUHAN, IAS), Secretary (Industries).

___________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 21 अगस्त, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-24185-91.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11389-95, दिनांक 01-07-2025 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षे़त्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशाें के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।5537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 अनुसूची

क्र 0 सं0 ाम सभा ाि नाम कजससे ें/ ामं र्ोि अपवकजत कयिा जाना ह ै र्ोि संा-2 म वकणत ाम सभा ेि ामं ेि नाम र्ोि संा-2 म वकणत ाम सभा से अपवकजत र्होने वाले ामं ेि नाम ाम सभा ाि नाम कजनमर् ोि सं0-4 म वकणत ाम/ ामंर् ोि सकलत कयिा जाना है र्ोि संा 5 म वकणत ाम सभा म पुनगठन उपरा ामं ेि नाम कववरण
1 2 3 4 5 6 7
कवािस खंड पा
1. बाकयँ (पा) 1. ाण 2. कटर जाबल 3. समर्लो 4. पपर्लोग 5. र्जोहजी 6. भभौर 7. नेहल 8. मरीउ 9. ढाब 10. बर्रोटा 11. मुाी 12. चेर्योग 13. बर्टोली 14. खडली 15. दौंग 16. पंजली 17. बूटाइला 18. र्बोनी 19. बे री 20. सरिाला 21. खलग 22. मदफ 23. माजरा 24. तापपुर 25. पट्‌टा 26. बाकया 27. र्ोिटा पारला 28. ंिटा वारला 29. वरागु 30. ािसल 31. जंगल खलग 32. जंगल ािसंल 33. जंगल ु 34. धारडू 35. थापल दौंग च ंडी 1. र्बोती ाणा, 2. र्बोती निेता 3. र्ोिटला 4. हरथ 5. थाना 6. च ंडी 7. जंगल चंडी 8. नथाल 9. र्ोग 10. र्हा चयार 11. सरयाला 12. बाओंटडा 13. धारगुहाग 14. दौंग कोष्ठ संा – 4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि कोष्ठ स ंा – ेि ेष ाम, ाम सभा "बाकयँ" म रहगे।

आदे (cid:554)ारा,

हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज)।5538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 22 अगस्त, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-24220-27.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11949-56, दिनांक 08-07-2025 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षे़त्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा तदानुसार विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशाें के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

.सं. ाम सभा ाि नाम कजससे ें / ामं र्ोि अपवकजतकि या जाना है र्ोि संा- 2 म वकणत ाम सभा ि े ामं ेि नाम र्ोि संा-2 म वकणत ाम सभा स े अपवकजत र्होने वाले ामं ि े नाम ाम सभा ाि नाम कजनमर् ोि स 0-4 म वकणत ं ाम / ामंर् ोि सकलत कयिा जाना है र्ोि संा 5 म वकणत ाम सभा म प ुनगठन उपरा ामं ेि नाम कववरण
1 2 3 4 5 6 7
कवािस खंड पा व नालाग:
1. थाना 1. थाना 2. धमपुर धमपुर (आंक ि उप-गांव धमपुर व भ ूपनगर हदबस्त नं.-193) भटौली लिांं 1. भटौलीकलां (आंशिक) 2. भटौलीकलां खुर्द (आंशिक) 3. धर्मपुर (आंशिक) उप-गांव धर्मपुर व भूपनगर हदबस्त नं. 193) र्ोि स ंा – 4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि र्ोि संा 3 ेि ेष ाम, ाम सभा "थाना" म रहगे ।

आदे (cid:554)ारा,

हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 21 अगस्त, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-24200-06.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-11668-74, दिनांक 05-07-2025 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षे़त्रों को पुनर्गठित5539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्न्लिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशाें के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

० स ं० ाम सभा ाि नाम कजससे ें / ामंर् ोि अपवकजत कयिा जाना है र्ोि स ंा-2 म वकणत ाम सभा ेि ामं ेि नाम र्ोि स ंा-2 म वकणत ाम सभा से अपवकजत र्होने वाले ामं ेि नाम ाम सभा ाि नाम व मुावास कजनमर् ोि सं0-4 म वकणत ाम / ामंर् ोि सकलत कयिा जाना है र्ोि संा 5 म वकणत ाम सभा म प ुनगठन उपरा ामं ेि नाम कववरण
1 2 3 4 5 6 7
क वािस खंड सुराणी 1
. 2 . दरं ग क सर्होरपाई 1. दरं ग (आंकि) 2. वरे टी 3. रिजर्व जंगल दरंग 1 . जार 2. नगर्रोटा 3. माल 4. भंेहड 5. रै खा 6. रतीयाल 7. वनचैकलयां 8. कसर्होरपाई 1. दरं ग (आंकि) 2. वरे टी 1 . भंेहड 2. रै खा वरेटी 1. दरं ग (आंकि) 2. वरे टी 3. रिजर्व जंगल दरंग 4. भंेहड 5. रै खा ाम सभा दरं ग ेि ेष े हेतु ाम सभा, सभा का नाम व मुख्यावास "वरे टी" घोषित किया गया ह ै। ाम सभा ि "कसर्होरपाई" े कोष्ठ संा – 4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि कोष्ठ स ंा–3 ेि ेष ाम, ाम सभा "कसर्होरपाई" म रहगे ।
3. कछलगा 1. अमनि 2. चडू 3. कछलगा 4. दधु 1. अमनि 2. दधु अमनि 1. अमनि 2. दधु 3. कटपनाला 4 थडा 5 बदेह कोष्ठ संा–4 म सभा वकणत ाम कछलगा ेि ेष ाम, ाम सभा "घरना" म सकलत कयिे ह तथा गए ि े ेष ख ुया ाम कन ाम सभा कसराल म रहगे ।
4. ख ुया 1. अाडा 2. ुि टाहण 3. रिाल 4. कहिी 5. झलौट 6. कटपनाला 7. भटलाहडू 8. कस 1. कटपनाला
5. घरना 1. घरना 2. जमुली 3. कदगलेहड 4. थडा 5. पकलयार 6. बदेह 7. र्रोपा 8. कलहास 1. थडा 2. बदेह कोष्ठ संा–4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि ेष ाम प ंचायत "घरना" म रहगे।
6. कछलगा 1. अमनि 2. चडू 3. कछलगा 4. दधु 1. चडू 2. कछलगा घरना 1. घरना 2. जमुली 3. कदगलेहड 4. पकलयार 5. र्रोपा 6. कलहास 7. चडू 8. कछलगा कोष्ठ संा–4 म वकणत ाम, ाम प ंचायत "छिलगा" क े गांव ''घराना'' म ाकमल किये ेष गए हैं तथा ाम पहले ही ाम ि सभा कछलगा थान पर अमनि म ाम सभा सकलत कयिे गए हैं
7. ख ुया 1. अाडा 2. ुि टाहण 3. रिाल 4. कहिी 5. झलौट 6. कस 7. भटलाहडू 1. अाडा 2. ुि टाहण 3. रिाल 4. कहिी 5. झलौट 6. कस 7. भटलाहडू कस- रिाल 1. अाडा 2. ुि टाहण 3. रिाल 4. कहिी 5. झलौट 6. कस 7. भटलाहडू 8. भटवाल 9. मतेह 10. र्रोहल कोष्ठ संा – 4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि कोष्ठ स ंा – 3 ेि ेष ाम , ाम सभा "देह" म रहगे ।
8 . द ेह 1. खरमूण 2. कछड 3. डफलू ं 4. देह 5. धार 6. भटलाहडू 7. भटवाल 8. मंगतेहड 9. मझलाह 10. मतेह 11. र्रोहल 12. लाहडू 1. भटवाल 2. मतेह 3. र्रोहल
5541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

आदे (cid:554)ारा, हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 21 अगस्त, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-24207-13.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(3)36/96, दिनांक 11-07-2025 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशाें के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।5542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 अनुसूची

०.सं. ाम सभा ाि नाम कजससे ें / ामंर् ोि अपवकजत कयिा जाना है र्ोि संा-2 म वकणत ाम सभा ेि ामं ेि नाम र्ोि स ंा-2 म वकणत ाम सभा से अपवकजत र्होने वाले ामं ेि नाम ाम सभा ाि नाम व म ुावास कजनमर् ोि स ं0-4 म वकणत ाम / ामंर् ोि सकलत कयिा जाना है र्ोि संा-5 म वकणत ाम सभा म प ुनगठन उपरा ार्मो ं ि े नाम कववरण
1 2 3 4 5 6 7
विकास खण्ड भोरंज
1. खरवा 1. बर्डोह 2. धमर्रोला 3. ंण ाणा 4. ंण नुगराईयँ 5. र्जोल 6. ैि ी ं 7. खरवा 8. र्ोिहलवी 9. र्लोहारवीं (हदबस्त नं0 42/82) 10. रमडा 11.कटर खरवाकडयां 12. लहराना 13. र्लोहारवीं (हदबस्त नं0 44/86) 1. लहराना 2. र्लोहारवीं (हदबस्त नं0 44/86) रौहीं 1. डु ंगरी 2. रौहीं 3. टौिता भा 4. टौिता णा 5. कधरवी 6. लहराना 7.र्लोहारवीं (हदबस्त नं0 44/86) र्ोि संा – 4 म वकणत ाम र्ोि र्छोरि र्ोि स ंा 3 ि े ेष ाम, ाम सभा म "खरवा" रहगे ।

आदे (cid:554)ारा,

हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज) । In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.) Smt. Chhimbi Devi d/o Sh. Bakhedi, r/o Village Jagat, P.O. Runukothi, Tehsil Bharmour, . .Applicant. District Chamba, H.P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Births and Deaths Act, 1969.

5543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

Whereas, Smt. Chhimbi Devi d/o Sh. Bakhedi, r/o Village Jagat, P.O. Runuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed Birth of his/her i.e. 31-12-1971 for further entry in the records of Gram Panchayat Jagat, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Birth
1. Smt. Chhimbi Devi d/o Sh. Bakhedi 31-12-1971

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Kamlo s/o,w/o,d/o Sh. Chatro, r/o Village Pulan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District . .Applicant. Chamba, H.P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Birth and Death Act, 1969.

Whereas, Smt. Kamlo s/o,w/o,d/o Sh. Chatro, r/o Village Pulan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed Birth of his/her i.e. 21-07-1962 for further entry in the records of Gram Panchayat Pulan, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Birth
1. Smt. Kamlo s/o,w/o,d/o Sh. Chatro 21-07-1962

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Pulan may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

5544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Partapo s/o,w/o,d/o Sh. Gangu, r/o Village Poolan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District . .Applicant. Chamba, H.P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Birth and Death Act, 1969.

Whereas, Sh. Partapo s/o,w/o,d/o Sh. Gangu, r/o Village Poolan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed Birth of his/her i.e. 01-01-1955 for further entry in the records of Gram Panchayat Poolan, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Birth
1. Sh. Partapo s/o,w/o,d/o Sh. Gangu 01-01-1955

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Poolan may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Desho Devi s/o,w/o,d/o Sh. Ram Dyal, r/o Village Thokla, P.O. Ranuhkothi, Tehsil . .Applicant. Bharmour, District Chamba, H.P.

Versus

General Public

5545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Birth and Death Act, 1969.

Whereas, Smt. Desho Devi s/o,w/o,d/o Sh. Ram Dyal, r/o Village Thokla, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed Birth of his/her i.e. 07-04-1955 for further entry in the records of Gram Panchayat Jagat, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Birth
1. Smt. Desho Devi s/o,w/o,d/o Sh. Ram Dyal 07-04-1955

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Jarmu s/o,w/o,d/o Sh. Dalti, r/o Village Raina, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, . .Applicant. H.P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Sh. Jarmu s/o,w/o,d/o Sh. Dalti, r/o Village Raina, P.O. Preena,Tehsil and District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed death of his/her son i.e. 27-05-2014 for further entry in the records of Gram Panchayat Sachuine, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances Death could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Death
1. Lucky s/o Jarmu 27-05-2014

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of death of above named in records of concerned Gram Panchayat 5546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Sachuine may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Samsya Devi d/o Sh. Gajpat, r/o Village Luna, P.O. Durgethi, Tehsil Bharmour, . .Applicant. District Chamba, H.P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of

Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Samsya Devi d/o Sh. Gajpat, r/o Village Luna, P.O. Durgethi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of delayed Birth of his/her i.e. 01-02-1969 for further entry in the records of Gram Panchayat Durgethi, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No. Name Date of Birth
1. Smt. Samsya Devi d/o Sh. Gajpat 01-02-1969

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Duregthi may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this .......... day of .......... 2025.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

_________

समक्ष अदालत तहसीलदार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नं0ः

दिनांक फैसला : 19-09-2024 श्रीमती रजनी कौर पत्नी श्री जोगिन्दर दास, निवासी महाल टिल्लू, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।5547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-08-2025 को इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फिया, परिवार नकल, प्रधान ग्राम पंचायत बेला की रिपोर्ट पेश किया। जिसमें प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि वह पिछले 50-60 साल से बेला पंचायत में रहते हैं तथा वह ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए उनका सामान्य जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे कोई उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-09-2025 बाद दोपहर 02.00 इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई उजर न पेश होने की सूरत में प्रार्थिया का सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

---------

समक्ष अदालत तहसीलदार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नं0ः

दिनांक फैसला : 19-09-2024 श्रीमती सीमा कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह, निवासी महाल टिल्लू, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-08-2025 को इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फिया, परिवार नकल, प्रधान ग्राम पंचायत बेला की रिपोर्ट पेश किया। जिसमें प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि वह पिछले 50-60 साल से बेला पंचायत में रहते हैं तथा वह ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए उनका सामान्य जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे कोई उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-09-2025 बाद दोपहर 02.00 इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर पेश कर 5548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 सकता है। कोई उजर न पेश होने की सूरत में प्रार्थिया का सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

---------

In the Court of Oshin Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, H.P.

1. Sh. Rajan Sehgal aged about 62 years, s/o Late Sh. G.D. Sehgal, r/o Sehgal Villa Goodwood Estate near Radisson Hotel, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Ritu Sehgal aged about 56 years, d/o Sh. Opinder Krishan Puri, r/o House No. 1292, Sector 37-B, Chandigarh.

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rajan Sehgal aged about 62 years, s/o Late Sh. G.D. Sehgal, r/o Sehgal Villa Goodwood Estate near Radisson Hotel, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Ritu Sehgal aged about 56 years, d/o Sh. Opinder Krishan Puri, r/o House No. 1292, Sector 37-B, Chandigarh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 17-04-1992 and are living together as huaband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special marriage Act. 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before this court of undersigned on or before 04-10-2025. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 3rd September, 2025.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Shimla (Urban).

__________

5549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Smt. Sangeeta w/o Late Sh. Chhotu Ram, r/o Umesh Bhawan, Vikas Nagar, Tehsil Shimla, (Rural), District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Sangeeta w/o Late Sh. Chhotu Ram, r/o Umesh Bhawan, Vikas Nagar, Tehsil Shimla, (Rural), District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(2/3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of Death of her husband named Late Sh. Chhotu Ram s/o Late Sh. Dawa Daw, r/o Umesh Bhawan, Vikas Nagar, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, Himachal Pradesh, in the record of Registrar, Birth and Death in Municipal Corporation, Shimla, H.P.

Sl. No. Name of Applicant/Deceased Relation with Deceased Date of Death
1. Chhotu Ram Husband 27-02-2024

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of death of above named in the record of Registrar, Birth & Death Municipal Corporation Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 01-09-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) श्रीमती तनुजा पुत्री श्री विनोद, गांव पनोली व डाकघर खुन्नी पनोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--राजस्व अभिलेख बाबत खाता 101 व खतौनी नं0 335, मौजा खुन्नी पनोली, पटवार वृत्त खुन्नी पनोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) में नाम दुरुस्ती करने बारे। यह आवेदन-पत्र नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थिया तनुजा पुत्री श्री विनोद, गांव पनोली व डाकघर खुन्नी पनोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कथन के साथ गुजार रखा है कि उसका नाम राजस्व कागजात के खाता 101 व खतौनी नं0 335, मौजा खुन्नी पनोली में तनुजा की जगह शिवानी दर्ज है, 5550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 जोकि गलत है व काबिले दरुस्ती है। प्रमाण के तौर पर शपथ-पत्र प्रार्थिया, स्कूल प्रमाण-पत्र, मय छाया नकल जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 मौजा खुन्नी पनोली, परिवार नकल व आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रखे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम का राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 27-09-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में राजस्व अभिलेख में उपरोक्त नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगें।

अतः दिनांक 28-08-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द, निवासी धाली, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0

. . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सैन्ज, विकास खण्ड ठियोग

विषय.--जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द, निवासी धाली, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 द्वारा एक दरख्वास्त जन्म बारे प्रस्तुत किया है कि मेरे पति श्री पुर्ण चन्द पुत्र कली राम मैहता, निवासी धाली, डा0 पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 जो भारतीय सेना में कार्यरत थे जोकि सेवा निवृत्त हो चुके है उनके पैशन रिकार्ड में मेरी जन्म तिथि 12-06-1979 दर्शाई गई ह,ै जो गलत है जिसे दुरुस्त करके भूतपूर्व नायक नं0 4567477H श्री पुर्ण चन्द के पैशन रिकार्ड में मुताबिक आधार कार्ड, परिवार नकल रजिस्टर व मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र दर्ज है कि मेरी जन्म तिथि 11-03-1977 है, जो सही है। मेरे पति भूतपुर्व सैनिक के दस्तावेज में मेरी जन्म तिथि 11-03-1977 दर्ज की जावे। आवेदिका श्रीमती उमा देवी पत्नी पुर्ण चन्द, निवासी धाली, डा0 पराला सही करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द, निवासी धाली, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि भूतपुर्व सैनिक के दस्तावेज में 12-06-1979 दर्ज है जोकि गलत है, मेरी जन्म तिथि 11-03-1977 है जोकि मेरे अन्य दस्तावेज में भी यही ह,ै जोकि सही है अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द, निवासी धाली, डाकघर पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि सम्बन्धित विभाग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।5551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री गीताराम, निवासी गांव शोरी, एवं डाकघर चाकली, ग्राम पांचयत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री गीताराम, निवासी गांव शोरी, डाकघर चाकली, ग्राम पांचयत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-13514, दिनांक 20-03-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली एवं ग्राम पंचायत क्यारी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 20-08-1967 को हुआ है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री गीताराम की जन्म तिथि 20-08-1967 ग्राम पांचयत क्यारी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 25-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन,

जिला सिरमौर (हि0प्र0)

5552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थी श्री विजय कुमार धीमान पुत्र श्री राज कुमार धीमान, निवासी मकान नम्बर 390/3, नजदीक वैटनरी हॉस्पिटल, वार्ड नम्बर 3, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-3736, दिनांक 21-06-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, दसवीं प्रमाण-पत्र, अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-10-1979 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री विजय कुमार धीमान पुत्र श्री राज कुमार धीमान की जन्म तिथि 01-10-1979 नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे आज दिनांक 25-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) श्रीमती हीरा देवी पुत्री श्री गीताराम, निवासी गांव शोरी, डाकघर चाकली, ग्राम पांचयत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती हीरा देवी पुत्री श्री गीताराम, निवासी गांव शोरी, डाकघर चाकली, ग्राम पांचयत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-13517, दिनांक 20-03-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली एवं ग्राम पंचायत क्यारी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु सी0एम0ओ0 नाहन, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-08-1962 को हुआ है, जिसे वह और उसका परिवार5553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती हीरा देवी पुत्री श्री गीताराम की जन्म तिथि 15-08-1962 ग्राम पांचयत क्यारी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 25-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री श्याम लाल पुत्र श्री सोहजू, निवासी ग्राम पाब, डाकघर व ग्राम पंचायत जरवा जुनेली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम पाब, डाकघर व ग्राम पंचायत जरवा जुनेली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्याम लाल पुत्र श्री सोहजू, निवासी ग्राम पाब, डाकघर व ग्राम पंचायत जरवा जुनेली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5769, दिनांक 05-08-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी माता मनसो देवी की मृत्यु तिथि 15-04-2006 को ग्राम पंचायत जरवा जुनेली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री श्याम लाल पुत्र श्री सोहजू, निवासी ग्राम पाब, डाकघर व ग्राम पंचायत जरवा जुनेली की माता मनसो देवी की मृत्यु तिथि 15-04-2006 को ग्राम पंचायत जरवा जुनेली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 22-09-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता मनसो देवी की मृत्यु तिथि 15-04-2006 को ग्राम पंचायत जरवा जुनेली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को पारित कर दिये जाएंगे। 5554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 आज दिनांक 22-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम डाकघर व ग्राम पंचायत झकान्डो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम डाकघर व ग्राम पंचायत झकान्डो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम डाकघर व ग्राम पंचायत झकान्डो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5771, दिनांक 05-08-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 20-08-1990 को ग्राम पंचायत झकान्डो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम डाकघर व ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 22-09-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 20-08-1990 को ग्राम पंचायत झकांडो, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

5555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

ब अदालत श्री जय —ष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री हुकमी राम पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम गुमठ, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत लानी बोराड, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम गुमठ, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत लानी बोराड, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हुकमी राम पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम गुमठ, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत लानी बोराड, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-4864, दिनांक 16-07-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र निका राम की जन्म तिथि 21-07-1995 को ग्राम पंचायत लानी बोराड के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री हुकमी राम पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम गुमठ, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत लानी बोराड के पुत्र निका राम की जन्म तिथि 27-01-1995 ग्राम पंचायत लानी बोराड विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 22-09-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र निक्का राम की जन्म तिथि 27-01-1995 को ग्राम पंचायत लानी बोराड, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री पपू पुत्र श्री खतर सिंह, ग्राम व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता 5556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पपू पुत्र श्री खतर सिंह, ग्राम व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने बेटे दीक्षित का नाम व जन्म तिथि 20-07-2022 को ग्राम पंचायत बेला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बेटे का नाम व जन्म तिथि 20-07-2022 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बेटे का नाम व जन्म तिथि 20-07-2022 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

---------

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Pachhad

District Sirmaur, Himachal Pradesh

1. Mr. Abhishek Prashar s/o Sh. Tej Pal, aged about 21 years, r/o Village Tamani, P.O. Tikkari Kathar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

2. Ms. Jaswinder d/o Sh. Jaswant Singh, aged about 20 years, r/o Village Alalmgir, P.O. Lalru, Tehsil & District SAS Nagar (Mohali) Punjab-140501.

Versus

General Public

An application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Mr. Abhishek Prashar (Groom) s/o Sh. Tej Pal, aged about 21 years, D.O.B. 29-01- 2004, permanent r/o Village Tamani, P.O. Tikkari Kathar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) and Ms. Jaswinder (Bride) d/o Sh. Jaswant Singh, aged about 20 years, D.O.B. 10-11-2005, r/o Village Alalmgir, P.O. Lalru, Tehsil & District SAS Nagar (Mohali) Punjab-140501 (Bridge) to get registered their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application of this marriage objections from the general public are invited for the registration of this marriage in this regard should reach to this court on or before 10-09-2025 falling which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

5557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Issued on 29-07-2025 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Pachhad, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

_________

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री नेतर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम नैना, डा0 व ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम नैना, डा0 व ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेतर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम नैना, डा0 व ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-4863 दिनांक 16-07-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री अक्षरा की जन्म तिथि 05-01-2013 को ग्राम पंचायत नैनिधार के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार ( जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नेतर सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम नैना, डा0 व ग्राम पंचायत नैनिधार की पुत्री अक्षरा की जन्म तिथि 05-01-2013 को ग्राम पंचायत नैनिधार, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपना आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 18-09-2025 सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री अक्षरा की जन्म तिथि 05-01-2013 को ग्राम पंचायत नैनिधार, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

5558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री शेर सिंह पुत्र श्री खर्कू राम, निवासी ग्राम किणु, डा0 व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम किणु, डा0 व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शेर सिंह पुत्र श्री खर्कू राम, निवासी ग्राम किणु, डा0 व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-5563 दिनांक 31-07-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 05-03-1975 को ग्राम पंचायत पनोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शेर सिंह पुत्र श्री खर्कू राम, निवासी ग्राम किणु, डा0 व ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपना आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 18-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 05-03-1975 को ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बुद्‌ध राम पुत्र कौलू, निवासी ग्राम शोगी, डाकघर कुजी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता5559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री बुद्‌ध राम पुत्र कौलू, निवासी ग्राम शोगी, डाकघर कुजी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी माता श्रीमती कलावती पत्नी कौलू की मृत्यु की तिथि 15-06-1996 का पंजीकरण ग्राम पंचायत डिल्मन के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत डिल्मन में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती आशा देवी पुत्री बिशन दत, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा देवी पुत्री बिशन दत, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म की तिथि 01-07-1964 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बनांह धिन्नी के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बनांह धिन्नी में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज 5560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रणदीप सिंह पुत्र बाल राम, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री रणदीप सिंह पुत्र बाल राम, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म की तिथि 03-03-1966 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

5561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगन्नाथ पुत्र मस्तराम, निवासी ग्राम मधेना, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जगन्नाथ पुत्र मस्तराम, निवासी ग्राम मधेना, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म की तिथि 01-07-1965 का पंजीकरण ग्राम सिरमौरी मन्दिर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर जयहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर जयहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म की तिथि 03-02-1965 का पंजीकरण ग्राम जयहर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत जयहर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Shri Gunjeet Singh Cheema, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional

Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT,1954

In the matter of :

1. Sh. Harpal Singh s/o Sh. Sangat Singh, r/o Ganguwala Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

2. Jasveer Kaur d/o Sh. Surjeet Singh, r/o Shivpur Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Harpal Singh s/o Sh. Sangat Singh, r/o Ganguwala Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Jasveer Kaur d/o Sh. Surjeet Singh, r/o Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 21-08-2025 stating therein that they have solemnized their marriage on 13-08-2025 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 13-08-2025 between Sh.

5563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

Harpal Singh s/o Sh. Sangat Singh, r/o Ganguwala Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Jasveer Kaur d/o Sh. Surjeet Singh, r/o Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 22-08-2025.

Seal. GURJEET SINGH CHEEMA (HAS), Marriage Officer-cum-SDM, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

_________

Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001

No. Reader-SDM/Nahan/2025-2182 Dated : 26-08-2025

Publication of Notice

The following persons have submitted an application for solemnization of their marriage under the Special Marriage Act, 1954. If anyone has any objection on the grounds specified in the Act in respect of this solemnization of marriage, if so, wished, he/she may submit his/her objection by 05-10-2025.

Name of Bridegroom Sh. Vinod Kumar s/o Sh. Kedar Singh, r/o Village Kalog, P.O. Nainidhar, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

Name of Bride Reena Verma d/o Sh. Bhagat Singh, r/o Village Naya, P.O. & Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

Seal.

Sd/- (RAJEEV KUMAR SANKHYAN, HAS), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001.

___________

Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001

No. Reader-SDM/Nahan/2025-2183 Dated : 26-08-2025

Publication of Notice

The following persons have submitted an application for solemnization of their marriage under the Special Marriage Act, 1954. If anyone has any objection on the grounds specified in the 5564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Act in respect of this solemnization of marriage, if so, wished, he/she may submit his/her objection by 05-10-2025.

Name of Bridegroom Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Kedar Singh, r/o Village Kalog, P.O. Nainidhar, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

Name of Bride Reetu d/o Sh. Basti Ram, r/o Village Katari, P.O. Koti Bunch, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

Seal.

Sd/- (RAJEEV KUMAR SANKHYAN, HAS), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 H.P. Land Revenue Act, 1954

मुकद्दमा सं0ः 14/एन0टी0/पी0वी0टी0/2022 मुकद्दमा शीर्षकः तकसीम तारीख पेशीः 08-10-2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम

सतपाल

बनाम

करतार चन्द आदि

नोटिस राजपत्र/मुश्त्री मुनादी।

1. सतपाल पुत्र जुल्फी राम, निवासी महाल मुच्छाली खास, तहसील बगाणा, जिला ऊना, हि0प्र0

. .प्रार्थी। मुश्त्री मुनादी बनाम।

1. Kartar Chand s/o Dalipa, 2. Shakuntla Devi d/o Bardu, 3. Om Parkash Dhiman, 4. Suman Parkash Ss/o 5. Biasa Devi wd/o Mukhtiar Chand, 6. Sushant Dhiman, 7. Kumari Prachi d/o, 8. Smt. Rita Devi wd/o Ved Vinay, 9. Satpal, 10. Satish Kumar, 11. Sai Dass, 12. Kuldeep Singh Ss/o 13. Smt. Omi Devi wd/o Birbal, 14. Baldev Singh s/o Gopi Ram, 15. Munish Kumar, 16. Ajay Kumar, 17. Swarna Devi wd/o Ranjeet Singh, 18. Dinesh Kumar, 19. Vinay Kumar Ss/o, 20. Poonam d/o 21. Smt. Sudarshna wd/o Jagdish Chand Ss/o, 22. Vipan Kumar Dhiman, 23. Nanak Chand, 24. Onkar Chand, 25. Rampal, 26. Ishwar Dass Ss/o Raju Ram, 27. Surender Kumar, 28. Ashok Kumar, 29. Narinder Kumar, 30. Vijay Kumar, 31. Naresh Kumar Ss/o Sada Ram, 32. (a) Muktyari Devi wd/o Basant Ram, 32. (b) Suresh Kumar, 32. (c) Satish Kumar Ss/o Basant Ram, 32. (d) Nirmla Kumari, 32. (e) Rita Kumari d/o Basant Ram, 32. (f) Anisha Kumari wd/o Naresh5565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947 Kumar, 32. (g) Saruchi, 32. (h) Reena, 32. (i) Ridham ds/o Naresh Kumar, respondent No. 32. G, H, i are minor through his mother Anisha Kumari as nature guardian 33, Ashwani Kumar, 34. Rajesh Kumar, 35. Sanil Kumar Ss/o, 36. Kamla Devi wd/o Uttam Chand, 37. Nitin Dhiman, 38. Kumari Nidhi Kumari d/o, 39. Reena Kumari wd/o Subhash Chand, 40. Ravinder Kumar, 41. Sunil Kumar Ss/o, 42. Ratni Devi wd/o Sita Ram, 43. Pritam Chand s/o Prem Chand all r/o Village Muchhali Khas Mouza Muchhali, Tehsil Bangana, District Una, H.P.

बनाम (मुनादी मुश्त्री)

आम जनता

बराये दायर करने एतराज यदि कोई हो तो।

ब मुकद्दमा मुन्दजा उनवानवाला में सतपाल वादी ने करतार चन्द आदि तकसीम भूमि खेबट नं0 117, खतौनी नं0 139 ता 147, कित्ता 25, तादादी 0-81-21 है0 जमाबन्दी वर्ष 2020-21 स्थित महाल मुच्छाली खास के खिलाफ तकसीम की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील आसान तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण बराये पैरवी मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में दिनांक 08-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आएं अन्यथा जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुई है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

CHANGE OF NAME

I, Prabha Devi w/o Sh. Padam Dev, r/o Village Shaloti Pargega, P.O. Chanair, Tehsil Theog, Destrict Shimla (H.P.), Pin-171220, hereby declare that I have changed my name from Prabha Devi (Old Name) to Leela (New Name). All concerned please may note.

PRABHA DEVI

w/o Sh. Padam Dev,

r/o Village Shaloti Pargega, P.O. Chanair,

Tehsil Theog, Destrict Shimla (H.P.).

_____________

5566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

CHANGE OF NAME

I, Sangro Devi w/o Sh. Om Prakash, r/o V.P.O. Kachhiari, Tehsil & District Kangra (H.P.) have changed my minor daughter's name from Geevika to Jivika.

SANGRO DEVI

w/o Sh. Om Prakash,

r/o V.P.O. Kachhiari,

Tehsil & District Kangra (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Shakuntala Devi w/o Late Sh. Balak Ram, r/o Village Bobar, P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 4843 1746 1058 my name has been wrongly entered as Kuntla Devi, whereas my correct name is Shakuntala Devi.

SHAKUNTALA DEVI

w/o Late Sh. Balak Ram,

r/o Village Bobar, P.O. Jarol,

Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Chaman Lal s/o Sh. Hari Chand Thakur, r/o Village Kavi, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Samayara Thakur (Old Name) to Sukriti Thakur (New Name). All concerned please may note.

CHAMAN LAL

s/o Sh. Hari Chand Thakur,

r/o Village Kavi, P.O. Bhont,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Raj Kumar s/o Sh. Roop Lal, r/o Village &, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Raj Kumar to Raj Kumar Sharma due to duality of names.

RAJ KUMAR

s/o Sh. Roop Lal,

r/o Village & P.O. Rajgarh,

Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

5567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

CHANGE OF NAME

I, Nehar Singh s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Chiroti, P.O. Kanthli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) hereby declare that my name is wrongly mentioned as Mehar Singh in my Aadhar Card No. 7067 7865 3285. Therefore, it should be changed to Nehar Singh in my Aadhar Card. Note the relevant information.

NEHAR SINGH

s/o Sh. Roshan Lal,

r/o Village Chiroti, P.O. Kanthli,

Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

5568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2025/17 भाद्रपद, 1947

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-09-08.123_gazette_2025-08_09_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-09-08.123_gazette_2025-08_09_2025.