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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 164, 31 October 2025

Published 31 October 2025

Gazette no.
164
Gazetteid
164/GAZETTE/2025-31/10/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-10-31.164_gazette_2025-31_10_2025
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-21/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के 7404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) को दिनांक 24-10-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 41 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विवेक ज्योति), संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

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2025 का अधिनियम संख्यांक 41.

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 11क का अंतःस्थापन। 3. धारा 15 का संशोधन।

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2025 का अधिनियम संख्यांक 41.

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 11क का अंतःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''11क. पथ कर द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल के बकाया के निर्धारण हेतु विशेष उपबन्ध.-इस अधिनियम में या तद्‌धीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति, स्वत्वधारी या स्वामी आदि द्वारा संदेय कर, शास्ति, ब्याज की दर या कोई अन्य देय के निर्धारण हेतु सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा7405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 अधिनियम के अधीन कर, शास्ति ब्याज, के संदाय जो किसी भी अवधि से सम्बंधित हो, सहित बकाया देय राशि और उसके सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों में ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसे उक्त स्कीम में सीमा अवधि सहित विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन स्कीम अधिसूचित कर सकेगी।''।

3. धारा 15 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय परन्तुक में ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 41 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY

ROAD) AMENDMENT ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTION

Sections:

1. Short title.

2. Insertion of section 11A.

3. Amendment of section 15.

____________

Act No. 41 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED

BY ROAD) AMENDMENT ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH OCTOBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act,

1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2025.

7406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

2. Insertion of section 11A.—In the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after section 11, the following section shall be inserted, namely:—

"11A. Special provision for settlement of arrears of Certain Goods Carried by Road Tax.—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or rules framed thereunder, the Government may notify a scheme for the settlement of outstanding dues and matters connected therewith or incidental thereto, including payment of tax, penalty or interest related to any period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the scheme, covering period of limitation, rate of tax, penalty, interest or any other dues payable by a person, proprietor or owner, etc.".

3. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act,—

(a) the first proviso shall be omitted; and

(b) in the second proviso, the word "further", shall be omitted.

___________

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अक्तूबर, 2025

संख्याः कृषि-बी0एफ/44/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 64(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश की दुग्घ उत्पादक समितियों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 (क) के साथ पठित धारा 71(1) के अधीन अनुसूचित मद ''दूध'' पर अधिनियम की धारा 44 और 45 के अधीन विहित मण्डी फीस का संदाय करने से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कृषि उपज विपणन समिति (समितियों) और हिमाचल प्रदेश के मण्डी क्षेत्र में बेचे जाने वाले ''प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना'' के अधीन उगाए/खेती किए गए जैविक उत्पादों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 44 और 45 के अधीन विहित मण्डी फीस से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं।

एक वर्ष की छूट की उपरोक्त अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होगी।

आदेश द्वारा,

सी. पालरासू, सचिव (कृषि)।7407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Agr. B0F/44/2023, dated

25-10-2025 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th October, 2025

No. Agr. B0F/44/2023.—In exercise of the powers conferred by section 64 (1) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the milk producing societies of Himachal Pradesh from paying the market fee as prescribed under section 44 and 45 of the Act ibid on "Milk", a scheduled item under section 71 (1) read with section 2(a) of the Act ibid, for a period of one year.

The Governor of Himachal Pradesh further pleased to exempt market fee as prescribed under section 44 and 45 of the Act ibid on organic produce grown/cultivated under the "Prakritik Kheti Khushhal Kisan Yojna" to be sold in Agricultural Produce Marketing Committee(s) and market area of Himachal Pradesh for a period of one year. The period of exemption of one year as above shall be commenced from the date of publication of this Notification in e-Rajpatra of Himachal Pradesh.

By order, C. PAULRASU, Secretary (Agriculture).

____________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th October, 2025

No. AGR-B0F/9/2025.—In pursuance to the operational guidelines issued by the Govt. of India for implementation of the "Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute "State Dhan Dhaanya Krishi Yojana Samiti" for effective planning, implementation and monitoring of PMDDKY in district Bilaspur of this State, as under:—

1. Chief Secretary to the Govt. of H.P. Chairperson
2. Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P. Member Secretary
3. Secretary (RD &PR) to the Govt. of H.P. Member
4. Secretary (Fisheries) to the Govt. of H.P. Member
5. Secretary (Animal Husbandry) to the Govt. of H.P. Member
6. Secretary (Co-operatives) to the Govt. of H.P. Member
7. Secretary (JSV) to the Govt. of H.P. Member
8. Secretary (Industries) to the Govt. of H.P. Member
9. Vice Chancellor, CSKHPKV, Palampur Member
10. Vice Chancellor, Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan. Member
11. NABARD State representative Member
12. State Level Bankers' Committee (SLBC) convener Member
7408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

Role(s) of State DDKY Samiti :

1. The State DDKY Samiti will ensure adequate fund flow to all schemes being converged in project mode in Bilaspur District, timely release of funds, convergence amongst all the departments etc. While the District plans will cover besides the inputs, the marketing and value addition aspects also, it would be expected that the State Departments specifically support marketing, branding & value addition of the products of Bilaspur district.

2. The State Level Committee will review the implementation of the scheme. It will ensure that field level posts are filled, funds are released timely and adequate support is provided by all agencies to the district. It will also ensure that, all departmental annual plans are dovetailed in the annual plans of each scheme by concerned departments before the start of the financial year.

By order, C. PAULRASU, Secretary (Agriculture).

____________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th October, 2025

No. AGR-B0F/9/2025.—In pursuance to the operational guidelines issued by the Govt. of India for implementation of the "Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute "District DhanDhaanya Krishi Yojana Samiti" for effective planning, implementation and monitoring of PMDDKY in District Bilaspur of this State, as under:—

1. Deputy Commissioner, Bilaspur Chairperson
2. Chief Executive Officer, Zila Panchayat (PD, DRDA), Bilaspur. Member
3. Deputy Director (Agriculture), Bilaspur Member Secretary
4. Deputy Director (Horticulture), Bilaspur Member
5. Deputy Director (Fisheries), Bilaspur Member
6. Deputy Director (Animal Husbandry), Bilaspur
7. Assistant Registrar, Co-operative Societies, Bilaspur
8. Executive Engineer, JSV Division, Bilaspur
9. Lead Bank Officer of Distt. Bilaspur (To be Nominated by DC, Bilaspur).
10. NABARD representative
11. Head Scientist, Krishi Vigyan Kendrar, Hamirpur
12. Two progressive farmers (to be nominated by Govt. of India).
13. Representative of Kisan Samriddhi Kendra (To be nominated by the DC, Bilaspur).

Role(s) of District DDKY Samiti:

1. Agriculture & Allied Activities Plan will be drawn up by District DDKY Samiti headed by the district collector in consultation with relevant stakeholders including farmers and panchayat functionaries. The District Plan will be holistic and sustainable, confirming to the priorities of crop diversification, input use efficiency, conservation of water and soil health, self-sufficiency and adopting sustainable and climate resilient agriculture etc. It would focus on appropriate cropping patterns & allied activities as per agro climatic conditions, while facilitating transformation at scale. The District Agriculture & Allied Activities Plan will chart out physical and financial interventions with quantifiable targets from all schemes of Central & State sector to be undertaken for each agricultural season. This will be finalized and monitored monthly. Targeted yearly Outputs and Outcomes will also be mentioned clearly in the district plans, so that the change/delta can be tracked season to season or yearly, as the case may be. NITI Aayog will review district plans uploaded on the portal and provide guidance that the plans are both comprehensive and well-aligned with the scheme objectives. Private sector engagement to facilitate increase in productivity and value addition across the chain would be encouraged. The District DDKY Samiti will meet at least monthly to ensure implementation of the annual plan and course corrections as and when needed. At the end of every 6 months, a comprehensive review against planned targets for universalizing credit, cropping intensity & post-harvest value addition will be undertaken.

2. The District Plans will be comprehensively reviewed and monitored by the State DDKY Samiti headed by the Chief Secretary of the State, every quarter. The interventions included in the district plans will be incorporated in the annual action plans of each scheme as per the respective guidelines of Central & State Governments, for prioritization by the State.

3. The District DDKY Samiti will take stock of the status of agricultural productivity & credit, including that of all allied sectors. District Action plan to increase productivity, cropping intensity & enhancing farmer incomes will be drawn up, to address all the gaps in infrastructure & training from existing schemes. Based on this plan, annual target for each schemes being converged7410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 will also be finalized every year. This will have to be planned dovetailing the activities of all the departments, with focus on the most laggard blocks and villages within the district. The plan will cover all the aspects from Seed Rolling plans, training prior to agricultural season, convergence of inputs from various schemes, as well as post-harvest storage, marketing and value addition. Innovative large scale transformations, especially by involving private sector, must be facilitated by the DDKY Samiti. While finalizing the district plan, district collectors will hold a meeting with all the stakeholders including farmers and panchayat functionaries to ensure that the plans are action oriented.

4. The district committee will take inputs on practical aspects and potential from the progressive farmers and all stakeholders included as members in the committee. The inputs provided may be incorporated in the district plans for implementable actions as per respective scheme guidelines.

5. The district committee will have to ensure that all activities taken up in the Annual Plan are implemented in a Mission mode with field functionaries of all allied departments acting cohesively as a team. The campaign and mobilization of public opinion to collectively ensure the allotted targets will be an important task for the Samiti.

6. Besides the planning, implementation of the various components will also be undertaken by the district committee, with frequent reviews and ensuring updating of the data on the NITI dashboard. District Planning Officer or District Evaluation Officer may function as nodal officer at the district level to assist the District Collector in monitoring and reporting the scheme.

7. The initiative at present will be executed through convergence of existing schemes without additional financial outlay. The District Plans will identify the reasons for low productivity and draw up agricultural season wise plans to address the same, through a holistic convergence of all schemes. Wherever required, a crop specific cluster based approach may be adopted for focused interventions.

8. In Dhan Dhaanya Krishi district, besides dovetailing of central schemes, state schemes may also be used for providing for the missing gaps. States will be encouraged to extend support of state sector schemes also to accelerate the improvements in selected parameters. The achievements against the targets will be reviewed regularly.

By order, C. PAULRASU, Secretary (Agriculture).

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7411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमाः

श्री मोहित सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव बलोह, डाकघर लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती मोनिका देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर रोहिण, तहसील घुमारवीं, जिला . . प्रार्थीगण। बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री मोहित सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव बलोह, डाकघर लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती मोनिका देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर रोहिण, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 12-05-2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 12-05-2025 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2025 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवेंअन्यथा श्री मोहित सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव बलोह, डाकघर लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती मोनिका देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर रोहिण, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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7412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

पून्नू पुत्र घुंघर, गांव कुमहलाडी, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में पून्नू पुत्र घुंघर, गांव कुमहलाडी, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक पूर्वी शर्मा का जन्म दिनांक 31-10-2013 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है, इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को पूर्वी शर्मा पुत्री पुन्नू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आशा नंद पुत्र निधिया गांव बदेगा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में आशा नंद पुत्र निधिया गांव बदेगा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी माता मुनो की मृत्यु दिनांक 10-04-2010 को घर पर ही हुई है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी माता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें।7413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को उपरोक्त मुनो देवी पत्नी निधिया की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वृज लाल पुत्र गोरख, निवासी गांव व डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में वृज लाल पुत्र गोरख, निवासी गांव व डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी माता सूगनू की मृत्यु दिनांक 13-11-1995 को घर पर ही हुई है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी माता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पियुहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पियुहरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को उपरोक्त सूगनू पत्नी गोरख, निवासी गांव पियुहरा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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7414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

भोटली पुत्री ज्ञानू, गांव चोभूगला, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में भोटली पुत्री ज्ञानू, गांव चोभूगला, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-04-1967 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बे्रही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत ब्रेही को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को भोटली पुत्री ज्ञानू, गांव चोभूगला, डाकघर बे्रही की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बे्रही में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विमला देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में विमला देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 06-04-1969 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।7415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को विमला देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कांया पुत्री बुसैहरी, गांव बलोठ, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में कांया पुत्री बुसैहरी, गांव बलोठ, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 14-04-1972 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को कांया पुत्री बुसैहरी, गांव बलोठ, डाकघर खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

ललिता देवी पुत्री रुमी राम, गांव भडौर, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।7416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में ललिता देवी पुत्री रुमी राम, गांव भडौर, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-02-1990 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पियुहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पियुहरा को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को ललिता देवी पुत्री रुमी राम, गांव भडौर, डाकघर पियुहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सीमा पुत्री बिनू, गांव गंधर, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में सीमा पुत्री बिनू, गांव गंधर, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-03-1970 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सीमा पुत्री बिनू, गांव गंधर, डाकघर राडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सोभीया पुत्र कालिया, गांव ऐहलमी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में सोभीया पुत्र कालिया, गांव ऐहलमी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-09-1964 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खुन्देल को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सोभीया पुत्र कालिया, गांव ऐहलमी, डाकघर खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

जय राम पुत्र गलोरा, गांव जोवा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम7418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में जय राम पुत्र गलोरा, गांव जोवा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-05-1966 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को जय राम पुत्र गलोरा, गांव जोवा, डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

रोशन वीवी पुत्री अब्दुला, गांव बाग, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रोशन वीवी पुत्री अब्दुला, गांव बाग, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-08-1972 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को रोशन वीवी पुत्री अब्दुला, गांव बाग, डाकघर बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कर्म चन्द पुत्र भीम सैन, गांव सेरी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में कर्म चन्द पुत्र भीम सैन, गांव सेरी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-08-1969 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किलोड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को कर्म चन्द पुत्र भीम सैन, गांव सेरी, डाकघर किलोड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

देव राज पुत्र माधो, गांव मझाटा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

7420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में देव राज पुत्र माधो, गांव मझाटा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 17-04-1956 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है, इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को देव राज पुत्र माधो, गांव मझाटा, डाकघर सुनारा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वीना देवी पुत्री रावण, गांव रंडियारा, डाकघर कुनेड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में वीना देवी पुत्री रावण, गांव रंडियारा, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1972 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को वीना देवी पुत्री रावण, गांव रंडियारा, डाकघर कुनेड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।7421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

In the Court of Sh. Sanjeet, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.).

In the matter of:

1. Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Shambhu Ram, r/o VPO Utpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.), Pin-177022.

2. Smt. Varsha Kumari d/o Sh. Lal Bahadur, r/o VPO Sakoh, Tehsil Jaisinghpur, District .. Applicants. Kangra (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Sh. Ashok Kumar and Smt. Varsha Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 10-11-2025. In case no objection is received by 10-11-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 13-10-2025.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM

Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Sanjeet, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Sh. Kamal Devi age 40 years s/o Sh. Charan Singh, Vill. Talasi Khurd, P.O. Kirwin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Radika Kumari, aged 42 years d/o Sh. Heera Lal, r/o Vill. Laek Te, District Boag, Police Phyu Mayo, Myanmar at present residing at Vill. Talasi Khurd, P.O. Kirwin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

7422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Sh. Kamal Dev and Ms. Radika Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 10-11-2025. In case no objection is received by 10-11-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 13-10-2025.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM

Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

__________

In the court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H.P.)

1. Sh. Pankaj Kumar s/o Sh. Hem Raj, Village Diyalari, P.O. & Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.), 30 years old.

2 . Kiran Kumari d/o Sushil Kumar, Village Sarli, P.O. Chamned, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) 22 years old.

Versus

General Public

Sh. Pankaj Kumar s/o Sh. Hem Raj, Village Diyalari, P.O. & Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Kiran Kumari d/o Sushil Kumar Village Sarli, P.O. Chamned, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the marriage laws amendment by Act 01.49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 25-08-05 at Awah Devi Mata Mandir Distt. Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general Public is herby informed this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-11-25. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-10-25 under my hand and seal of the Court.

Seal Sd/-

Marriage officer-Cum-

Sub-Divisional Magistrate Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H.P.).

7423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

In the Court of Marriage Office-cum-Sub Divisional Magistrate Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H.P.)

1. Sh. Bhanu Pratap s/o Sohan Lal, Village & P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) 27 years old.

2 . Kajal Kumari d/o Sh. Pawan Kumar, Village & P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) 22 years old.

Versus

General Public

Sh. Bhanu Pratap s/o Sohan Lal, Village & P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Kajal Kumari d/o Sh. Pawan Kumar, Village & P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage laws amendment by Act 01.49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 13-10-2025 at Shiv Mandir Anu Hamirpur, Distt. Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act. 1954. Therefore, the general Public is herby informed this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 22-11-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-10-2025 under my hand and seal of the Court.

Seal Sd/-

Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H.P.).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 04-11-2025 श्रीमती दया देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी महाल साई, डाकघर एवं उप-तहसील आलमपुर, . .प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार मुश्त्री मुनादीः

प्रार्थिया श्रीमती दया देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी महाल साई, डाकघर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश 7424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1966 को गांव वरड़ाम, ग्राम पंचायत वरड़ाम में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वरड़ाम को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती दया देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह पता उपरोक्त की जन्म तिथि 01-07-1966 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 04-11-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त श्रीमती दया देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह पता उपरोक्त के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वरड़ाम को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज दिनांक 18-10-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-11-2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

अर्चना कुमारी कटोच पत्नी स्व0 श्री सत्य प्रकाश पटियाल, निवासी महाल पपलाह, उप-तहसील . .प्रार्थिया। आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल पपलाह, जोल, शांतल, तहसील जयसिंहपुर . .प्रतिवादी। विषय.--भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल पपलाह, जोल, शांतल, तहसील जयसिंपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैबन्यू ऐक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अर्चना कुमारी कटोच पत्नी स्व0 श्री सत्य प्रकाश पटियाल, निवासी महाल पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने ससुर के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके ससुर का सही नाम नन्द राम है, परन्तु महाल पपलाह, जोल, शांतल के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम नारद राम गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने ससुर के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल पपलाह, जोल, शांतल के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के ससुर का नाम नारद राम के बजाये नन्द राम उपनाम नारद राम किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2025 को इस अदालत में7425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-11-2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

मनोरमा देवी पत्नी रंगील सिंह पुत्र केसर सिंह, निवासी महाल जगरुपनगर, मौजा एवं उप-तहसील . .प्रार्थिया। आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता महाल जगरुपनगर, देहरू, तहसील जयसिंहपुर

विषय.--भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल जगरुपनगर, देहरू तहसील जयसिंपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू ऐक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मनोरमा देवी पत्नी रंगील सिंह पुत्र केसर सिंह, निवासी महाल जगरुपनगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने भानजे के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम जितेन्द्र कुमार जम्वाल है, परन्तु महाल जगरुपनगर व देहरू के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जितेन्द्र गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने भानजे के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल जगरुपनगर व देहरू के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के भानजे का नाम जितेन्द्र के बजाये जितेन्द्र कुमार जम्वाल किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

7426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-11-2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

श्रीमती मधु कुमारी पत्नी स्व0 संजीव कुमार, निवासी महाल मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील . .प्रार्थिया आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता महाल मसहवार तहसील जयसिंहपुर

विषय.--भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल मसहवार, तहसील जयसिंपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैपेन्यू ऐक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमती मधु कुमारी पत्नी स्व0 संजीव कुमार, निवासी महाल मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने पुत्र के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम वंशज शर्मा है, परन्तु महाल मसहवार के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम वंशिश गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने पुत्र के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल मसहवार के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पुत्र का नाम वंशिश के बजाये वंशज शर्मा किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-11-2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

कांता देवी पुत्री स्व0 श्री हरी राम, निवासी महाल गन्दड़ मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला . .प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता महाल वरड़ाम खुर्द तहसील जयसिंहपुर7427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 विषय.--भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल वरड़ाम खुर्द, तहसील जयसिंपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू ऐक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कांता देवी पुत्री स्व0 श्री हरी राम, निवासी महाल गन्दड़ मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने पिता के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम हरी राम है, परन्तु महाल वरड़ाम खुर्द के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हरिया गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल वरड़ाम खुर्द के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पिता का नाम हरिया के बजाये हरी राम किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 15-11-2025 प्रवीन राणा पत्नी विजय सिंह राणा, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर एवं तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती प्रवीन राणा पत्नी विजय सिंह राणा, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर एवं तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि उनका जन्म दिनांक 01-07-1958 को गांव जगरुपनगर, ग्राम पंचायत जगरुपनगर में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थीया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जगरुपनगर को जारी करवाना चाहती है। 7428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती प्रवीन राणा पत्नी विजय सिंह राणा पता उपरोक्त की जन्म तिथि 01-07-1958 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-11-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त श्रीमती प्रवीन राणा पत्नी विजय सिंह राणा पता उपरोक्त के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जगरुपनगर को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज दिनांक 18-10-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 15-11-2025 प्रशोत्तम चन्द पुत्र स्व0 फितू राम, निवासी गांव साई, डाकघर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला . .प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थी प्रशोत्तम चन्द पुत्र स्व0 फितू राम, निवासी गांव साई, डाकघर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि उसकी पत्नी माया देवी का निधन दिनांक 25-07-2024 को गांव साई, ग्राम पंचायत जांगल में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण हमने स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पत्नी की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जांगल को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त माया देवी पत्नी प्रशोत्तम चन्द की मृत्यु तिथि 25-07-2024 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त माया देवी पत्नी प्रशोत्तम चन्द की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जांगल को पारित कर दिए जाएंगे।7429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज दिनांक 21-10-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 15-11-2025 श्रीमती अदिति पत्नी रमन चन्द, निवासी गांव एवं डाकघर जगरुपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला . .प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती अदिति पत्नी रमन चन्द, निवासी गांव एवं डाकघर जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि उसकी बेटी दिवांशी का निधन दिनांक 05-05-2025 को गांव जगरुपनगर, ग्राम पंचायत जगरुपनगर में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण हमने स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपनी बेटी की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जगरुपनगर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त दिवांशी पुत्री रमन चन्द की मृत्यु तिथि 05-05-2025 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त दिवांशी पुत्री रमन चन्द की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जगरुपनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज दिनांक 21-10-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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7430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 64/तह/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 07-11-2025 श्रीमती रतो देवी पत्नी श्री सुशील दत्त, गांव व डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

श्रीमती रतो देवी पत्नी श्री सुशील दत्त, गांव व डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरे पुत्र सनवीर शर्मा का जन्म दिनांक 28-05-2013 कोे गांव व डाकघर तलवाड़, ग्राम पंचायत तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत तलवाड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत तलवाड़ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सनवीर शर्मा पुत्र श्री सुशील दत्त, गांव व डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 28-05-2013 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-11-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव तलवाड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04-10-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत प्रिंस धिमान, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /2025 तारीख मजरूआ : 24-10-2025 तारीख पेशी : 26-11-2025 द्रोपती देवी पुत्री श्री निक्कू राम, निवासी गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

7431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

द्रोपती देवी पुत्री श्री निक्कू राम, निवासी गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म 18-07-1965 को उसके घर गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है। प्रार्थिया की अस्पताल की रिपोर्ट, स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म दिनांक 18-07-1965 है। परन्तु अज्ञानतावश वे उक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत तल्याड़ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सके हैं। इसे दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत तल्याड़ को दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 26-11-2025 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P).

Ms. Rita Rani d/o Lt. Sh. Uma Dutt, r/o Village Nayagaon, P.O. Durgapur, Tehsil & District Shimla. H.P.

Verses

General Public

. .Respondent.

Whereas, Ms. Rita Rani d/o Lt. Sh. Uma Dutt, r/o Village Nayagaon, P.O. Durgapur, Tehsil & District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-availability Certificate issued by the Registrar Birth & Death, Gram Panchayat Naldehra, Shimla, H.P. in the court of the undersigned under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself Smt. Rita Rani as 10-09-1964 in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Naldehra, Shimla, H.P. details are as under:—

Sr. No. Name of the Family Members Relation Date of Birth
1. Ms. Rita Rani Self 10-09-1964

Hence, this proclamation is issued the General Public with directions that if anyone has any objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Naldehra, Shimla, H.P. her/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-10-2025 under my signature and seal of the court.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate, Shimla(R),

District Shimla (H.P.).

7432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 38/2025

16-10-2025

15-11-2025 Sh. Baldev s/o Sh. Galu Ram, r/o Village Mahol, P.O. Bakhalag, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Baldev s/o Sh. Galu Ram , r/o Village Mahol, P.O. Bakhalag, Tehsil Arki, Distt. Solan, (H.P.). has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that he was born on 07-04-1963 at Village Mahol, But his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Bakhalag, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Bakhalag, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is, hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth in respect of Sh. Baldev, may submit their objections in writing to this office on or before 15-11-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 16th day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate, Arki,

District Solan (H.P.).

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Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 39/2025

16-10-2025

15-11-2025 Smt. Satya Devi d/o Sh. Bhandaru Ram, r/o Village Nawan, P.O. Hanuman Badog, Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of birthevent under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

7433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

Smt. Satya Devi d/o Sh. Bhandaru Ram, r/o Village Nawan, P.O. Hanuman Badog, Tehsil Arki, District Sonlan, (H.P.). has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-07-1966 at Village Nawan, P.O. Hanuman Badog, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Surajpur, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability certificate No.10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Surajpur, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is, hereby, informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Smt. Satya Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 15-11-2025 at 10.00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 16th day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana,

Distt Una. (H.P)

In the matter of:

1. Sh. Virender Kumar age 27 years s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Bharmar, P.O.Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una (H.P).

2. Shabnam Sharma age 26 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Chowki Maniar, . .Applicants. Sub- Tehsil Jol, Tehsil Bangana, District Una (H.P)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Virender Kumar s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Bharmar, P.O. Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una (H.P) and Shabnam Sharma d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Chowki Maniar, Sub- Tehsil Jol, Tehsil Bangana, District Una (H.P) at present wife of Sh. Virender Kumar s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Bharmar, P.O. Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una. (H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-10-2025 by taking of oath before the Lord Shiva and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection7434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947 regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-11-2025 after that on objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th October, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District, Una (H.P).

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CHANGE OF NAME

I, Gurmeet Singh s/o Sh. Bachan Ram, r/o Village Ghattewal, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Deepika to Priyanka. All concerned please note.

GURMEET SINGH

s/o Sh. Bachan Ram,

r/o Village Ghattewal, P.O. Bassi,

Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Anshul s/o Sh. Manohar Lal, r/o Ward No. 1, Village Bagiarra, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my correct name is Anshul, which is recorded in my school documents, but in my Aadhar Card bearing Aadhar No. 2514 1936 5428 my name has been wrongly mentioned as Anshal Kumar. Now I want to correct my name as Anshul instead of Anshal Kumar in my Aadhar Card as it is in my school certificate/documents. All concerned note it.

ANSHUL

s/o Sh. Manohar Lal,

r/o Ward No. 1, Village Bagiarra, P.O. Kardiana,

Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Ramesh Kumar aged 50 years s/o Late Sh. Bhim Singh, r/o Ward No. 8, College Road Kangra, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that my son's correct name is Mohit Kumar, whereas it is erroneously recorded as Maneet Singh in his Aadhar Card. Correct name of my son is Mohit Kumar. All concerned please may note .

RAMESH KUMAR

s/o Sh. Bhim Singh,

r/o Ward No. 8, College Road Kangra,

Tehsil & District Kangra (H.P.).

7435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Nisha (41) w/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Chori, P.O. & Sub-Tehsil Lagru, Tehsil Khundian, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Nishu Devi, whereas my correct name is Nisha. All concerned please may note .

NISHA

w/o Sh. Jagdish Chand,

r/o Village Chori, P.O. & Sub-Tehsil Lagru,

Tehsil Khundian, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Neel Kamal Laktoo s/o Sh. Ram Chander, r/o Village Gajiyani, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my darghter's name from Idika to Nidhyana Laktoo. Therefore it should be changed to Nidhyana in her all documents. All concerned please may note .

NEEL KAMAL LAKTOO

s/o Sh. Ram Chander,

r/o Village Gajiyani, P.O. Sindasli,

Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Parvati w/o Sh. Gambhira, P.O. Tilli, Village Dayari, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 4504 1912 3302 my name is wrongly entered as Vati my correct name is Parvati. All concerned please may note.

PARVATI

w/o Sh. Gambhira,

P.O. Tilli, Village Dayari, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Daya Devi w/o Sh. Gusain Ram, Village Sikan Mat, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 4935 3682 7328 my name is wrongly entered as Anita Kumari w/o Sujan Singh. Correct name is Daya Devi w/o Gusain Ram. All concerned please may note .

DAYA DEVI

w/o Sh. Gusain Ram,

Village Sikan Mat, P.O. Khadyad,

Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).

7436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

CHANGE OF NAME

I, Hemlata w/o Sh. Teja Nand, r/o Village Shaug, P.O. Dohad, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) declare that my daughter's name wrongly entered as Aditi in her Aadhar Card No. 9188 8801 7067. Her correct name is Aaradhya Sharma. Henceforth, she shall be known as Aaradhya Sharma.

HEMLATA

w/o Sh. Teja Nand,

r/o Village Shaug, P.O. Dohad,

Tehsil Anni, District Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Yashpal s/o Sh. Sangat Ram, r/o Village Lunalot, P.O. Tandi, Sub-Tehsil Nither, District Kullu (H.P.) hereby declare that in all Government documents my daughter's name is recorded as Ritika Thakur, whereas in her Aadhar Card, it is incorrectly recorded as Geetika Thakur. I request that it be corrected to Ritika Thakur. Kindly note the related.

YASHPAL

s/o Sh. Sangat Ram,

r/o Village Lunalot, P.O. Tandi,

Sub-Tehsil Nither, District Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Sikhnu Ram, r/o Village Drobed, P.O. Kiri, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Mital Singh to Manvik Chandrotia for all purposes in future. Please note.

PAWAN KUMAR

s/o Sh. Sikhnu Ram,

r/o Village Drobed, P.O. Kiri,

Tehsil & District Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Sikhnu Ram, r/o Village Drobed, P.O. Kiri, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Saanvi Thakur to Drishti Chandrotia for all purposes in future. Please note.

PAWAN KUMAR

s/o Sh. Sikhnu Ram,

r/o Village Drobed, P.O. Kiri,

Tehsil & District Chamba (H.P.).

7437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

CHANGE OF NAME

I, Shilpa Choudhary d/o Sh. Raj Kumar, r/o V.P.O. Rajol, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card my name is wrongly entered as Shikha Choudhary instead of Shilpa Choudhary. Both name has one person. All concerned please note.

SHILPA CHOUDHARY

d/o Sh. Raj Kumar,

r/o V.P.O. Rajol, Tehsil Shahpur,

District Kangra (H.P.).

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STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 30th October, 2025

No. 1-31/67-Fin(LA)Vol-16-6740.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order the following transfers, with immediate effect:—

Sl. No. Name of officer or official From To
1. Sh. Shri Ram Sunil, Assistant Director. Headquarter Office, H.P. State Audit Department, Shimla-9. H.P. Technical University, Hamirpur against the vacant post of Finance Officer (LAD).
2. Smt. Pooja Sharma, Assistant Controller. For audit of various institutions with HQ at Shimla. Temporarily posted in the Resident Audit Scheme, Agriculture Produce Market Committee, Shimla & Kinnaur at Dhalli. Headquarter Office, H.P. State Audit Department, Shimla-9 against the post of Assistant Director to be vacated by the officer at Sr. No. 1 alongwith the additional charge of the post of Section Officer, Resident Audit Scheme, Agriculture Produce Market Committee, Shimla & Kinnaur at Dhalli.

No TTA & Joining time will be admissible to the above officers.

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).

7438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2025/09 कार्तिक, 1947

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-10-31.164_gazette_2025-31_10_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-10-31.164_gazette_2025-31_10_2025.