राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
अधिसूचना
र्शिमला-171002, 23 अक्तूबर, 2025
संख्याः एच.एफ.डब्ल्यू-बी-बी03/43/2024-212863.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा7440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा), वर्ग-क (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
संक्षिप्त नाम और प्रारभ्भः 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा), वर्ग-क भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है ।
(ii). ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके
प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (स्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध-"क"
| हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा) वर्ग-क (राजपत्रित ) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम | |
| 1. पद का नाम : | सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा) |
| 2. पद (पदों) की संख्या : | 01 (एक) |
| 3. वर्गीकरण : | वर्ग-क |
| 4. वेतनमान : | (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतन हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे-मैट्रिक्स का (लेवल)-20 का वेतनमान। ( ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए : लागू नहीं |
| 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद : | चयन |
| 6. सीधी भर्ती के लिए आयु : | लागू नहीं |
| 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो ) के ं लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : | (क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हताएं : लागू नहीं |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं : | आयुः लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं |
| 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : | सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में : लागू नहीं |
| 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता : | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा |
| 11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियॉंं (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा : | भौतिक चिकित्सा विज्ञानी मे ं से प्रोन्नति द्वारा, जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों और जिनका अकादमिक रेडियोथैरेपी विभाग में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के रूप में जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई को सम्माहित कर दस वर्ष का सेवाकाल होः-- (क) भौतिक चिकित्सा विज्ञान मे डाक्टरेट की उपाधि- ं 1 . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2. र ेडियोलोजीकल/भौतिक विज्ञान में पोस्ट एम0एस0सी0 डिप्लोमा। 3 . किसी मान्यता प्राप्त तथा हर तरह से सुसज्ति विकिरण चिकित्सा विभाग से 12 महीने की इंटरनशिप। यह केवल वर्ष 2013 के पश्चात भौतिक विज्ञानी/रेडिएशन भौतिकी पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियो के लिए लागू है ं जबकि वर्ष 2013 से पूर्व भौतिक विज्ञानी/रेडिएशन भौतिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरनशिप प्रमाण-पत्र की अपेक्षा/आवश्यकता नहीं होगीः या (ख) भौतिक चिकित्सा विज्ञान मे ं डाक्टरेट की उपाधि 1 . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलोजिकल/भौतिक विज्ञान में एम0एस0सी0 की उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त तथा हर तरह से सुसज्ति विकिरण चिकित्सा विभाग से 12 महीने की इंटरनशिप। यह केवल वर्ष 2013 के पश्चात भौतिक विज्ञानी/रेडिएशन भौतिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू है जबकि वर्ष 2013 से पूर्व भौतिक विज्ञानी/रेडिएशन भौतिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरनशिप प्रमाण पत्र की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होगीः |
| परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए चिकित्सा भौतिक विज्ञानियों की बाबत उनकी, नियुक्ति की तारीख से अनेक संबंधित प्रवर्गों में सेवा अवधि के आधार पर उनकी यूनिट वार पारस्परिक वरिष्ठता में कोई परिवर्तन किए बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। |
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय कठिन/दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय, उपरोक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रोंं में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसाईं, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़, और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
| (II) प्रोन्नति के सभी मामलो ं में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमो ं में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलो ं में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद मे ं अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे ओैर विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः ं की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियो कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में पद ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है, और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। 1 | |
| 2. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : | (क) विभागीय प्रोन्नति समितिः जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (ख) . विभागीय स्थायीकरण समितिः लागू नहीं |
| 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियो ं में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो |
| 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : | लागू नहीं |
| 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : | लागू नहीं |
| 16. आरक्षण : | सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य |
| प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशोंं के अधीन होगी। | |
| 17. विभागीय परीक्षा : | जैसा कि राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के रीडर-कम-सहायक आचार्य कि लिए लागू है। |
| 18. शिथिल करने की शक्ति : | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी । |
[Authoritative English Text of this Department Notification No. HFW-B-B03/43/2024-212863,
dated 23-10-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd October, 2025
No. HFW-B-B03/43/2024-212863.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Professor (Medical Physics), Class-I (Gazetted) in the Department of Medical Education and Research, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
Short title and commencement: 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Medical Education and Research Assistant Professor (Medical Physics), Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (Health).
___________
7445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 "Annexure-A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (MEDICAL PHYSICS) CLASS-I (GAZETTED), UNDER THE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
| 1. Name of post: | Assistant Professor (Medical Physics) |
| 2. Number of post(s): | 01 (One) |
| 3. Classification: | Group-A |
| 4. Scale of Pay: | (i) Pay Band for regular incumbent(s): "Level-20 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022". ( ii) Emoluments for contract employee(s): Not Applicable |
| 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post: | Selection |
| Age for direct recruitment: 6. | "Not Applicable" |
| Minimum educational and 7. other qualifications required for direct recruit(s): | (a) Essential Qualification(s): Not Applicable (b) Desirable Qualification(s): Not Applicable |
| 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s): | Age: Not Applicable Educational Qualification(s): Not Applicable |
| Period of probation, if any: 9. | Direct Recruitment/ Promotion: Not Applicable |
| of recruitment, 10. Method(s) whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: | 100% by promotion |
| In case of recruitment by 11. promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/ transfer is to be made: | By promotion from amongst the Medical Physicist subject to possessing of following educational qualifications with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service, as Medical Physicist in academic Radiotherapy Department, if any, in the grade:— |
| (A) Ph.D. Medical Physics: (i) a post graduate degree in Physics from a recognized university; (ii) a Post M.Sc. Diploma in Radiological/ Medical Physics from a recognized university; and (iii) an internship of minimum 12 months in a recognized well-equipped radiation therapy department. (applicable only to candidates passing Medical Physics/Radiation Physics course from the year 2013 onwards, whereas for the candidates passing Medical Physics/ Radiation Physics course prior to 2013, there is no requirement for internship Certificate). OR (B) Ph.D Medical Physics: (i) M.Sc in Radiological or Medical Physics from a recognized university; and (ii) An internship of minimum 12 months in a recognized well-equipped radiation therapy department and applicable only for students passing M.Sc. after 2011 (applicable only to candidates passing Medical Physics or Radiation Physics course from the year 2013 onwards, whereas for the candidates passing Medical Physics/Radiation Physics course prior to 2013, there is no requirement for internship Certificate): Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list in respect of Medical Physicists on the basis of the length of service from their dates of appointments in their respective cadres without disturbing their unit wise inter-se-seniority shall be prepared. ( I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard and remote areas/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees | |
| Patwar Circle of Padhar Tehsil Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circle of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under: (i) All stations beyond the radius of 20 kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter. (ii) All stations beyond the radius of 15 kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) kms. (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules: (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes | |
| 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | |
| 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment: | |
| 14. Essential requirement for a direct recruitment. | |
| 15. Selection for appointment to post by direct recruitment: | |
| 16. Reservation: | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. |
| 17. Departmental Examination: | As applicable to Assistant Professor, Associate Professor in Government Medical Colleges and Reader-cum-Associate Professor in Government Nursing Colleges in the Himachal Pradesh. |
| 18. Powers to relax: | Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s). |
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख फैसला : 15-11-2025 केस नं0 : 12/2025
. . वादिया। श्रीमती बबलेश कुमारी पुत्री श्री जौंडू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत पुखरु
विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।
वादिया श्रीमती बबलेश कुमारी पुत्री श्री जौंडू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-12-1972 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरु में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पुखरु को जारी किया जाए।
अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 15-11-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।7451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 यह इश्तहार आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ता0/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख फैसला : 15-11-2025 केस नं0 : 13/2025
श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री निक्कू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . वादिया।
बनाम
आम जनता गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादी। प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत पुखरु विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।
वादिया श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री निक्कू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगड़ू, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-01-1970 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरु में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पुखरु को जारी किया जाए।
अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 15-11-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ता0/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
ज्ञान चन्द पुत्र रसीला, वासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र रसीला, वासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 01-09-1942 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम कला देवी है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
निर्मला देवी पुत्री पिरथी सिंह, गांव बाड़ी, डाकघर बौंगता, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
समस्त आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री पिरथी सिंह पुत्र वजीरा राम, गांव बाड़ी, डाकघर बौंगता, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 04-03-1964 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम रत्तनी देवी है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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7453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
बाल —ष्ण पुत्र अमर नाथ, वासी गांव नौण, डाकघर घेड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
प्रार्थी बाल —ष्ण पुत्र अमर नाथ, वासी गांव नौण, डाकघर घेड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने अपनी जन्म तिथि जोकि 15-02-1973 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम सत्या देवी है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
नजीर वेगम पत्नी वदर दीन, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
प्रार्थिया नजीर वेगम पत्नी वदर दीन, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने अपने पुत्र परवेज इकवाल की जन्म तिथि जोकि 25-04-1996 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमाः तकसीम
तारीख : 15-11-2025 मुश्त्री/मुनादी
किशोरी लाल
बनाम
बिमला देवी आदि
प्रतिवादी.--श्री करम चंद पुत्र गोरख पुत्र खजाना, अशोक कुमार पुत्र करम चंद पुत्र गोरख, दीना नाथ पुत्र गोरख, निवासी उप-महाल धरमकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नंबर 88, खतौनी नं0 240 ता 243 खसरा कित्ता 29, रकबा तादादी 01-36-07 है0 वाक्या उप-महाल धरमकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबंदी साल 2019-20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री किशारेी लाल पुत्र स्व0 सीता राम पुत्र सूबा ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-11-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13- -2025 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कायकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 10/2025
तारीख पेशी : 28-11-2025 श्री राजिन्दर लाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी गांव हंलू, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कांना सुभा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।
प्रार्थी श्री राजिन्दर लाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी गांव हंलू, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कांना सुभा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना-पत्र मय7455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 22-05-1965 को गांव हंलू, ग्राम पंचायत कांना सुभा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कांना सुभा को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त राजिन्दर लाल की जन्म तिथि 22-05-1965 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म तिथि 22-05-1965 के पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, कांना सुभा को पारित कर दिए जाएगें। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-10-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्याकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 09/2025 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 28-11-2025 श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।
श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 13-08-1974 को गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 13-08-1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं 7456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती ववीता देवी की जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिए जाएगें।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-11-2025 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 14/T/P/2025 तारीख दायरा : 20-08-2024 तारीख पेशी : 15-11-2025 अंकुश कुमार पुत्र गोपाल —ष्ण, निवासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी। छज्जू राम पुत्र इन्द्र पुत्र वतीहडू आदि वासीगण महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, . .प्रत्यार्थीगण। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं0 120, 121/335 ता 337, कित्ता 12, रकबा तादादी 01-32-09 है0, महाल स्वाणा निचला इश्तहार प्रकाशन बारे।
मुकद्दमा तकसीम शीर्षक अंकुश कुमार बनाम छज्जू राम आदि वासी महाल स्वाणा निचला की भूमि खाता/खतौनी नं0 120, 121/335 ता 337, कित्ता 12, रकबा तादादी 01-32-09 है0, महाल स्वाणा निचला अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचाराधीन है बाद छानबीन पाया गया कि प्रत्यार्थी छज्जू राम पुत्र इन्द्र पुत्र वतीहडू दिए गए पते पर नहीं रहता है तथा रिपोर्ट अंशकालीन कर्मचारी से पाया गया कि छज्जू राम काफी दिनाेंं से लापता है तथा उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में छज्जू राम मालिक कागजात माल दर्ज है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से छज्जू राम पुत्र इन्द्र, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां व समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दावा तकसीम में यदि कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 15-11-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर असालतन/वकालतन अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त छज्जू राम के विरूद्ध आदेश पारित कर दिए जाएंगे। एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तकसीम मुकद्दमा का निपटारा किया जायेगा
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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7457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947Before the Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nichar at Bhabanagar,
Distt. Kinnaur (H.P)
In the matter of:
Case No. 6 (Marriage) /2025 1. Sh. Vishal Rawat s/o Sh. Bharat Singh, permanent r/o Village Khachar Khana Patta, Kasauli (T) Solan, Himachal Pradesh & currently r/o Police Colony, Police Station Bhabanagar, Distt. Kinnaur (H.P.).
2. Ms. Luxmi Devi d/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Bhali, Tehsil Kasauli, Rauri (411), . .Applicants Solan, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
(2nd Party).
Proclamation of the Notice to the intended Marriage under section 5 of the Special
Marriage Act, 1954.
Notice to the General Public
Sh. Vishal Rawat s/o Sh. Bharat Singh, permanent r/o Village Khachar Khana Patta, Kasauli (T) Solan, Himachal Pradesh & currently r/o Police Colony, Police Station Bhabanagar, Distt. Kinnura, H.P. and Ms. Luxmi Devi d/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Bhali, Tehsil Kasauli, Rauri (411) Solan, Himachal Pradesh have filed an application and affidavits in the office of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 on dated 18th October, 2025 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice, that any person who has any objection(s) regarding this marriage, can file the objection(s) personally or in writing before the undersigned or in this office, on or before 29th November, 2025. After that no objection(s) will be entertained and marriage shall be registered accordingly.
Issued under my hand and seal on this 18th October, 2025.
Seal
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Nichar at Bhabanagar,
District Kinnaur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्रीमती इमराना पुत्री सुलेमान, निवासी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
7458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947 प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.प्रार्थिया श्रीमती इमराना पुत्री सुलेमान, निवासी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू- एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2024-5761, दिनांक 05-08-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05-06-1971 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भाटांवाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती इमराना पुत्री सुलेमान, निवासी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 03-09-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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CORRECTION OF NAME
I, Molak Ram (77) s/o Phinu Ram, r/o Village Batehar, P.O. Saigloo, Sub-Tehsil Kotli Batehar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in service record and PPO number 110802422 my name is wrongly mentioned as Amolak Ram instead of my actual name. Kindly change my name as Molak Ram in my service record and PPO number.
MOLAK RAM
s/o Phinu Ram,
r/o Village Batehar, P.O. Saigloo,
Sub-Tehsil Kotli Batehar, Distt. Mandi (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Ranju s/o Thakur Dass, r/o Village Narahan, P.O. Teban, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Ranju to Rahul Thakur in all documents. All concerned may note please.
RANJU
s/o Thakur Dass,
r/o Village Narahan, P.O. Teban,
Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).
7459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947CHANGE OF NAME
I, Jasvir s/o Late Sh. Sawaran Singh, r/o MC Building Cart Road, Ghora Hospital Shimla (H.P.) declare that l have changed my name from Jasvir to Jasbir. All concerned please may note.
JASVIR
s/o Late Sh. Sawaran Singh,
r/o MC Building Cart Road,
Ghora Hospital Shimla (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Sarna Garg, Mother of Mayankvir Singh Sangra a minor aged 14 years, resident of Nand Bhawan, Lal Kothi, Phagli, Shimla Urban (T), Shimla, Himachal Pradesh-171004, do hereby declare that my son's name has been recorded as Mayankvir Singh Sangra (old name) in his birth certificate and in all official, educational and personal records. Now, I wish to change my child's name from Mayankvir Singh Sangra (old name) to Prabhav Garg (new name). All concerned authorities are requested to take note of this change.
SARNA GARG
Mother of Mayankvir Singh Sangra,
resident of Nand Bhawan,
Lal Kothi, Phagli, Shimla Urban (T),
Shimla, Himachal Pradesh-171004.
____________
CORRECTION OF NAME
I, Army No. 3988441P Hony Nb Sub Hoshiar Singh (Ex-serviceman) do hereby declare that I have corrected my name and it is to be read as Hoshiyar Singh instead of Hoshiar Singh, for all records vide Affidavit No.-4140 Dated 06-09-2025 Executive Magistrate Jhandutta.
HOSHIAR SINGH,
Vill. Samoh, P.O. Samoh,
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).
____________
7460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947CORRECTION OF NAME
I, Sanjeev Kumar s/o Mast Ram, r/o Vill. & P.O. Bahot Kasol, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare to correct may name as Sanjeev Kumar in place of Sanjay Kumar alias Sanjeev Kumar, in my Aadhar Card.
SANJEEV KUMAR
s/o Mast Ram, r/o Vill. & P.O. Bahot Kasol,
Teh. Sadar, Distt. Bilaspur, (H.P.).
____________
CORRECTION OF NAME
I, Poonam Sharma w/o Ved Prakash, r/o Village Neri, Post Office Doghri, Tehsil Nihri, District Mandi, Himachal Pradesh, hereby declare that my name is recorded as Prabhi Devi in my Aadhar Card (725765012637), whereas my name is recorded as 'Poonam Sharma' in the records of Gram Panchayat Dhanyara. Both of these names belong to me, and I am known and addressed by both names.
POONAM SHARMA
w/o Ved Prakash, r/o Village Neri,
Post Office Doghri, Tehsil Nihri,
District Mandi, Himachal Pradesh.
____________
CORRECTION OF NAME
I, Mohinder Verma s/o Sh. Roop Singh Verma, r/o Village Chamyana, P.O. Kamla Nagar, Tehsil & District Shimla (H.P.) hereby declare that in my son Sujal Verma's 10th Class Certificate (Roll No. 17283615, Reg. No H124/43169/0030, Years 2024, CBSE) my name has been wrongly entered as Mohinder and my wife's name has been entered as Anita, which should be corrected as Mohinder Verma and Aneeta Verma respectively. Please correct this.
MOHINDER VERMA
s/o Sh. Roop Singh Verma,
r/o Village Chamyana, P.O. Kamla Nagar,
Tehsil & District Shimla (H.P.).
__________
7461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947CHANGE OF NAME
I, R.V. Chakravarty w/o Sh. O.A. Chakravarty r/o St. Thomas Lodge, Air Cliff Area, Near SBI Building, Shimla Urban, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from R.V. Chakravarty to Rebecca Vidhupriya Chakravarty. All concerned please may note.
R.V. CHAKRAVARTY
w/o Sh. O.A. Chakravarty,
r/o St. Thomas Lodge, Air Cliff Area,
Near SBI Building, Shimla Urban, Shimla (H.P.).
[
__________
CORRECTION OF NAME
I, Hosel Zangmo alias Zangmo w/o Tashi Bodh, r/o Village Poh, P.O. Tabo, Tehsil Spiti, Distt. Lahaul & Spiti declare thatin my Aadhar card my name is entered as Zangmo and in other documents entered as Hosel Zangmo which should be corrected as Hosel Zangmo alias Zangmo in my Aadhar card. Please correct this.
HOSEL ZANGMO Alias ZANGMO,
w/o Tashi Bodh, r/o Village Poh,
P.O. Tabo, Tehsil Spiti, Distt. Lahaul & Spiti, H.P.
__________
CORRECTION OF NAME
I, Poonam Rani w/o Sh. Naresh Kumar, r/o VPO Hathol, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar card her name is wrongly entered as Anditaa Thakur which should be corrected as Anandita Thakur. Please correct this.
POONAM RANI
w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o VPO Hathol, Tehsil Nadaun,
Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
7462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947CHANGE OF NAME
I, Manju Sharma w/o Sh. Rakesh Sharma, r/o Swastik Sadan, Ist Floor Summer Hill, Shimla-171005, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Manju Lata Sharma (previous name) to Manju Sharma (new name). All concerned please may note.
MANJU SHARMA
w/o Sh. Rakesh Sharma,
r/o Swastik Sadan, Ist Floor Summer Hill,
Shimla-171005, Distt. Shimla (H.P.).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 नवम्बर, 2025
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-25/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिनांक 28-10-2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विवेक ज्योति), संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।
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2025 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4.
हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025
(भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)
हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
7463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।
2. धारा 36 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 में,- (i) उप-धारा (1) में ''और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर'' शब्दाें का लोप किया जाएगा; और
(ii) उप-धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''निगम के महापौर और उप-महापौर की पदावधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच महापौर या उप-महापौर के रूप में वह अपने पद से त्याग-पत्र नहीं दे देता या जब तक उप-महापौर के मामले में वह महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगाः
परन्तु यदि महापौर या उप-महापौर का पद रिक्त हो जाता है या इस कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्याग-पत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।''।
हस्ताक्षरित/- (शिव प्रताप शुक्ल) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (डॅा० विवेक ज्योति) संयुक्त सचिव (विधि)
शिमलाः
तारीखः 28 अक्तूबर, 2025
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
H.P. Ordinance No. 4 of 2025.
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2025
(Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India)
AN ORDINANCE, further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).
7464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2025/10 कार्तिक, 1947WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025.
2. Amendment of section 36.— In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—
(a) in sub-section (1), the words "and thereafter at the expiration of every two and half years", shall be omitted; and
(b) for sub-section 2, the following shall be substituted, namely:—
" The term of office of the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five years from the date of election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:
Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period. ".
Sd/- (SHIV PRATAP SHUKLA), Governor, Himachal Pradesh.
(Dr. VIVEK JYOTI) Joint Secretary (Law)
SHIMLA:
DATED: 28TH
OCTOBER, 2025.
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