Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 166, 03 November 2025

Published 03 November 2025

Gazette no.
166
Gazetteid
166/GAZETTE/2025-03/11/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-11-03.166_gazette_2025-03_11_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-बी

अधिसूचना

शिमला-02, 19 अगस्त, 2025

सं0 एस.जे.ई.-बी. एफ.(4)-1/2024.--राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 फरवरी, 2025 द्वारा अधिसूचित "महाि"ार् वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024" एवं संशोधन7466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 दिनांक 08 मई, 2025 में अनुबन्ध-क के अनुरूप आंशिक संशोधन करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं । आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- (आशीष सिंहमार), सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

-----------

अनुबन्ध-क

पैरा संख्या मौजूदा प्रावधान संशोधित प्रावधान
6(9) जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप-मंडल में आवासीय आयुक्त/ भरमौर उपमंडल में अतिरिक्त दंडाधिकारी/स्पीति उप-मंडल में अतिरिक्त उपायुक्त/डोडरा क्वार उप-मण्डल मे उप-मण्डलाधिकारी ं (ना0) अपनी अनुशंसा सहित आवेदक के आवेदन को समस्त दस्तावेजों सहित मूल रूप से 15 दिनों के भीतर निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण को भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला के उपायुक्त एवं पांगी उपण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप-मण्डल में अतिरिक्त दंडाधिकारी/स्पीति उप-मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/डोडरा क्वार उप-मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) योजनानुसार समस्त आवेदनो ं की जांच कर पात्र आवेदनों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा 15 दिनों के भीतर अंकित कर मूल दस्तावेजों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6(10) जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप-मंडल में आवासीय आयुक्त/ भरमौर उप-मंडल म ें अतिरिक्त दंडाधिकारी/स्पीति उप-मंडल में अतिरिक्त उपायुक्त/डोडरा क्वार उप-मंडल में उप-मंडलाधिकारी (ना0) का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई आवेदक योजना के अंतर्गत आवास अनुदान हेतु अपात्र है तो ऐसे मामलो ं की सूची की कारण सहित सूचना भी 15 दिनों के भीतर निदेशक, निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के माध्यम से सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजना जिला के उपायुक्त एवं पांगी उपमंडल मे आवासीय ं आयुक्त/भरमौर उप-मंडल में अतिरिक्त दंडाधिकारी/स्पीति उप-मंडल में अतिरिक्त उपायुक्त/डोडरा क्वार उप-मंडल में उप-मंडलाधिकारी (ना0) का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई आवेदक योजना के अंतर्गत आवास अनुदान हेतु अपात्र है तो ऐसे मामलों की कारण सहित सूचना भी 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
सुनिश्चित करेंगे। तदोपरांत सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6(11) पैरा 6(9) के अन्तर्गत प्राप्त समस्त अनुशंसित आवेदनो ं को, सम्बन्धित लेखाशीर्ष में बजट उपलब्धता अनुसार निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, द्वारा पुनः छानबीन उपरान्त अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार को एकल फाईल प्रणाली (Single File System) द्वारा प्रेषित करेंगे। तदोपरान्त सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश अंतिम अनुमोदन हेतु संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।
6(12) मुख्यमंत्री से अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरान्त समस्त मामलों को सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, के माध्यम से सम्बन्धित जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी स्पीति उप- मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त डोडरा क्वार उप-मण्डल म ें उप-मण्डलाधिकारी (ना0) को भेजा जायेगा, जो नियमानुसार आवेदक के पक्ष में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिला जिसका आहरण सम्बन्धित कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, पांगी, भरमौर, स्पीति व डोडरा क्वार के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
कल्याण अधिकारी, पांगी, भरमौर, काजा व डोडरा-क्वार द्वारा सम्बंधित उपायुक्त से अनुमोदन उपरान्त किया जाएगा :-- 1. जिला म े ं उपायुक्त/जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, पाागी, भरमौर, काजा व डोडरा-क्वार के स्तर पर अलग से व्यय खाता रख-रखाव किया जाएगा। 2. सम्बंधित उपायुक्त द्वारा राशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना होगा। 3. प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की प्रतियां महालेखाकार, वरिष्ठ उप-लेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश, मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बंधित जिला कोषागार कार्यालय इत्यादि को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वीकृति की सूचना सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों, तहसील कल्याण अधिकारी, पांगी, भरमौर, काजा व डोडरा-क्वार व लाभार्थियों को भी दी जाएगी।
7468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 नवम्बर, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-19/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 15) को दिनांक 27-10-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 42 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विवेक ज्योति),

संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

--------

7469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

2025 का अधिनियम संख्यांक 42.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4 का संशोधन। 3. धारा 5 का संशोधन।

----------

2025 का अधिनियम संख्यांक 42.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) में, ''छः मास'' शब्दों स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के अन्त में ''।'', चिन्हों के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्वात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु यह और भी कि नगर निगम का प्रथम निर्वाचन, उसके निगम के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

--------

7470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 42 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title . 2. Amendment of section 4.

3. Amendment of section 5.

____________

Act No. 42 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH OCTOBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), after second proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the first election to a Municipal Corporation, may be held within a period of two years of its being notified as a Corporation.".

__________

7471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 59 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-796-97 दिनांक : 16-10-2025 हिमती पुत्री बलदेव, निवासी गांव छम्बर, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025-19030, Dated 02-09-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल जिसमें आवेदिका श्रीमती हिमती पुत्री बलदेव, निवासी गांव छम्बर, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका हिमती का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 02-09-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती हिमती पुत्री बलदेव, निवासी गांव छम्बर, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती हिमती देवी पुत्री बलदेव, निवासी गांव छम्बर, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 58 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-793-94 दिनांक : 16-10-2025 पानो पुत्री हरदयाल, गांव व डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादिया।7472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-20189, Dated 19-09-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदिका पानो पुत्री हरदयाल, गांव व डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका पानो का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 19-09-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पानो पुत्री हरदयाल, गांव व डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका पानो पुत्री हरदयाल, गांव व डाकघर मौड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मौड़ा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 33/2025 तारीख रजुआ : 22-07-2025 तारीख फैसला :

श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 रामेन शाह पुत्र मौजी राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम उप महाल पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती काश्त व कब्जा इन्द्राज वाका उप महाल पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।7473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 यह दरख्वास्त श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 रामेन शाह पुत्र मौजी राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 4/4 ता 5, खसरा नं0 893, 1125/894, 910, कित्त 3, रकबा तादादी 00-70-69 है0, उप महाल पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) का सम्पूर्ण मालिक दर्ज कागजात माल है। परन्तु खसरा नं0 373, रकबा तादादी 00-23-65 है0 उप महाल पांगी में प्रार्थी की बहन चन्द्र भगती दर्ज है जबकि उसकी बहन चन्द्र भगती का स्वर्गवास 12 जुलाई, 2023 को हो चुका है। अतः प्रार्थी जोकि असल मालिक कागजात माल है उपरोक्त अराजी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम राजस्व अभिलेख के खसरा नं0 373, रकबा तादादी 00-23-65 है0 उप महाल पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) में प्रार्थी की बहन चन्द्र भगती दर्ज है, के स्थान पर प्रार्थी विजय कुमार पुत्र स्व0 रामेन शाह पुत्र मौजी राम का नाम काश्त व कब्जा दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2025 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

---------

In the Court of Executive Magistrate Joginder Nagar, District Mandi (H.P.)

(Regarding Correction of name in Aadhar Card)

Date of Hearing : 07-11-2025 In the matter of :

Smt. Jagtamba Devi w/o Sh. Maan Singh, Village Chanjra, P.O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Application of Smt. Jagdamba Devi for correction of name in Aadhar Card.

Wherea,s an application has been received from Smt. Jagtamba Devi w/o Sh. Maan Singh, Village Chanjra, P.O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) seeking correction of his name in the Aadhar Card. And whereas, as per the records i.e. Pariwar Register Nakal, School Certificate and Bonafide Certificate the correct name of the particulars of the applicant are as under :—

• Name : Jagtamba Devi (जगतम्बा देवी) w/o Maan Singh

But in the Aadhar Card the applicant's particulars have been incorrectly recorded as follows:

7474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

• Name : Jagatambo Devi (जगतम्बो देवी)

Now, therefore, through this notice/ishtihar, the general public is hereby informed and given an opportunity that if anyone has any objection to the proposed correction of the applicant's name as Jagtamba Devi, he/she may appear in person or file objection before this court on 17-11-2025. In case no objection is received or no one appears on the said date then the matter shall be proceeded ex-parte and decided in accordance with law.

This notice is issued today, the 18th day of October, 2025 from this Court.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).

_____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं भू-एकत्रीकरण अधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री नानकू पुत्र भोला के जायज वारसान बीरी सिंह व गंगा सिंह पुत्र नानकू, निवासी गांव व डाकघर . . प्रार्थी। चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

सुमित आदि

. . प्रत्यार्थीगण। Application under section 104 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act for conferment of proprietary rights in favour of the applicants.

श्री नानकू पुत्र भोला के जायज वारसान बीरी सिंह व गंगा सिंह पुत्र नानकू, निवासी गांव व डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) आदि द्वारा इस न्यायालय में बराये खाता/खतौनी नं0 2/2, कित्ता-04, रकबा 01-04-08 बीघा व खाता/खतौनी नम्बर 2/3, कित्ता-04, रकबा 03-07-06 बीघा व खाता/खतौनी नम्बर 2/4, कित्ता-06, रकबा तादादी 08-14-10 बीघा में conferment of proprietary rights in favour of the applicants दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस बारा प्रत्यार्थीगणों को वजरिया समन करके तलव किया गया था परन्तु कोई हाजिर नहीं हुआ।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2025 को मुकरर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी

आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), एवं भू-एकत्रीकरण अधिकारी सुन्दरनगर,

जिला मण्डी (हि0प्र0)।7475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं भू-एकत्रीकरण अधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री गंगा राम पुत्र रूलिया राम, निवासी गांव व डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

सुमित . . प्रत्यार्थीगण।

Application under section 104 of H.P. Tenancy and Land Reform Act for attestation of proprietary rights in favour of the applicants.

श्री गंगा राम पुत्र रूलिया राम, निवासी गांव व डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) आदि द्वारा इस न्यायालय में बराये खाता/खतौनी नं0 31/33, कित्ता-16, रकबा 40-02-08 बीघा में attestation of mutation of conferment of proprietary rights in favour of the applicants बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस बारा प्रत्यार्थीगणों को बजरिया समन करके तलव किया गया था परन्तु कोई हाजिर नहीं हुआ।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2025 को मुकरर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी

आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), एवं भू-एकत्रीकरण अधिकारी सुन्दरनगर,

जिला मण्डी (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

जोगिन्द्र राम पुत्र खजाना, निवासी गांव रोपडी, डाकघर जडोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हि0प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत बायला, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे। 7476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 जोगिन्द्र राम पुत्र खजाना, निवासी गांव रोपडी, डाकघर जडोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-10-1983 को गांव रोपडी, डाकघर जडोल, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत बायला, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बायला, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2025 को मुकरर्र तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Sh. Devi Chand Thakur HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla (H.P.)

1. Sh. Sunil Kumar Gupta aged about 31 years s/o Sh. Kashi Ram Gupta, r/o Hellon Lodge, Block No.-1, Bansal Bhawan area Lalpani, Shimla,Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Divya Kumari aged about 28 years d/o Sh. Hari Shankar, r/o Nagar Panchayat Chopal, Ward No.-1, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.

Sh. Sunil Kumar Gupta aged about 31 years s/o Sh. Kashi Ram Gupta, r/o Hellon Lodge, Block No.-1, Bansal Bhawan area Lalpani, Shimla,Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Divya Kumari aged about 28 years d/o Sh. Hari Shankar, r/o Nagar Panchayat Chopal, Ward No.-1, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 27-02-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 28th November, 2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

7477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 Issued under my hand and seal of the court today on 29th October, 2025.

Sd/ DEVI CHAND THAKUR HPAS, Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07/2025 तारीख मरजुआ : 03-10-2025 तारीख फैसला : 30-10-2025 श्री चन्दू राम पुत्र श्री हिरु राम, निवासी ग्राम झाखडी निचली, डाकघर शकराह, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती अन्तर्गत जेरे धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियमए 1954।

प्रार्थी श्री चन्दू राम पुत्र श्री हिरु राम, निवासी ग्राम झाखडी निचली, डाकघर शकराह, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) द्वारा दिनांक 03-10-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा झाखडी निचली में प्रार्थी का नाम चन्दी राम पुत्र श्री हीरु राम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का घण्डल को भेजा गया। पटवारी पटवार वृत्त घण्डल से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा झाखडी निचली में प्रार्थी का नाम चन्दी राम पुत्र हीरु दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत चलहोग से जारी परिवार नकल, शपथ-पत्र तथा ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान के अनुसार प्रार्थी का नाम चन्दू राम है जो सही हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि चन्दू राम व चन्दी राम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा झाखडी निचली पटवार वृत्त घण्डल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम चन्दी राम उर्फ चन्दू राम पुत्र हीरु दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-11-2025 तक इस अदालत मेें अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप देकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0प्र0।

----------

7478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

In the Court of Assistant Collector 2nd Grade, Shimla (Urban),

Tehsil & District Shimla (H.P.)

Sh. Mast Ram s/o Sh. Nar Dass, r/o Bothwell Estate near Degree College Sanjauli, Shimla-171006, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

1. Smt. Sarita d/o Sh. Krishan Lal, r/o Bothwell Estate near Degree College Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.), 2. Sh. Rajinder Lal s/o Pyare Lal, r/o Bothwell Estate near Degree College, Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.), 3. Sh. Jawahar Lal s/o Pyare Lal, r/o Bothwell Estate near Degree Collage Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.), 4. Sh. Amrit Lal s/o Pyare Lal, r/o Bothwell Estate near Degree College Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.), 5. Mahesh s/o Sh. Sudershan Lal, r/o Bothwell Estate near Degree College Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.) . . Respondent.

The undrsighed has fixed the date of attestation of mutation No. 1321 property situated at Up-mohal Sanjauli Chowk, Patwar Circle Sanjauli, Tehsil Shimla (Urban) on 10-12-2025 at 11.00 A.M .at Tehsil Office Shimla Urban.

The court of undersigned has been made satisfied that the service of the above respondents cannot the served in an ordinary way of process. Hence this publication hereby issued against the above named respondents and directed to appear presonally or through an authorized agent before this court on 10-12-2025 at 11.00 A.M. In case if, failed to appear on the aforesaid date and that you have nothing to say in this end and you would be proceeded ex-parte and mutation will be attested in favour of applicant accordingly.

Given under my hand and seal of the court today on 30th October, 2025.

Sd/ Assistant Collector 2nd Grade, Shimla (Urban), Tehsil & District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन,

जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती मधू बाला पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव ढ़ागवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस7479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 प्रार्थिया श्रीमती मधू बाला पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव ढ़ागवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-8982, दिनांक 13-10-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, नकल परिवार रजिस्टर, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 24-11-1975 है, उसका जन्म घर पर ही हुआ है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़ में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 18-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती मधू बाला पुत्री श्री प्रेम सिंह की जन्म तिथि 24-11-1975 ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे आज दिनांक 18-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन,

जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री कृष्ण दत्त पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी गांव मालोवाला, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी श्री कृष्ण दत्त पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी गांव मालोवाला, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-8316, दिनांक 29-09-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनकलां, जिला सिरमौर (हि0प्र0) विद्यालय प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-01-1966 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनकलां में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है। 7480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 18-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री कृष्ण दत्त पुत्र श्री प्यारे लाल की जन्म तिथि 10-01-1966 ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे आज दिनांक 18-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, कसौली, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)

Case No. 19/IX of 2023

उद्‌घोषणाः (Proclamation) under section 23 & 125 (B) of H.P. Land Revenue Act, 1954.

इस उद्‌घोषणा के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादिया श्रीमती शिवानी पत्नी सन्जीव कुमार, निवासी गांव नावती, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत भूमि खाता/खतौनी नं0 44/46, कित्ता 11, रकबा तादादी 0-63-03 है0 मौजा नावती, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0) की हुकमन तकसीम करवाने बारे इस अदालत में पेश किया है जिसमें दिनांक 26-08-2025 को तरीका तकसीम के आदेश पारित किये जाने हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 23 व 125;ठद्ध के तहत सर्वसाधारण को इस उद्‌घोषणा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तकसीम में किसी भी प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर व एतराज है तो वह दिनांक 18-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे अपना उजर व एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं पेश होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है तदोपरान्त कोई भी उजर व एतराज जेरे समायत न होगा व तरीका तकसीम आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

कसौली, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)।

-------

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan, H. P.

Date of Decision Case No. Date of Institution 41/2025

Neha Sharma d/o Shri Kailash Chand Sharma, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, . .Applicant. District Solan, Himachal Pradesh7481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 Versus General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Neha Sharma d/o Shri Kailash Chand Sharma, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 08-06-1997 at Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per the the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth event of Neha Sharma, may submit their objections in writing in this office on or before 20-11-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 21st day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan, H. P.

___________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 40/2025

Sh. Kailash Chand Sharma s/o Sh. Devi Ram Sharma, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil . .Applicant. Arki, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Sh. Kailash Chand Sharma s/o Sh. Devi Ram Sharma, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter Nancy was born on 01-10-2006 at Village Darlaghat but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth in respect of Nancy, may submit their7482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 objections in writing in this office on or before 20-11-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 21st day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,

District Solan (H.P.)

Case No. Date of Institution: Date of Decision: 28/ 2025 29-10-2025 Fixed for : 02-12-2025 Pradesiya Oraon s/o Dharma Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand.

Versus

General Public through : M.C. Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Pradesiya Oraon s/o Dharma Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand has filed an application under section 13 (3) of the birth & death registration Act, 1969 stating therein that his son Aditya Oraon was born on 19-08-2020 at r/o Block No. 05, Flat No. 72, Sector-04, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo but his birth could not be registered in the birth records of MC Parwanoo within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the MC Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Aditya Oraon s/o Pradesiya Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand presently r/o Block No. 05, Flat No. 72, Sector-04, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo in the records of MC Parwanoo, may file their objection sin this court on or before 02-12-2025 failing which no objection shall be entertained later.

Given under my hand and seal on this 29th day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector Grade-II,

Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

____________

7483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,

District Solan (H.P.)

Case No. Date of Institution: Date of Decision: 27/ 2025 29-10-2025 Fixed for : 02-12-2025 Pradesiya Oraon s/o Dharma Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand.

Versus

General Public through : M.C. Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Pradesiya Oraon s/o Dharma Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand has filed an application under section 13 (3) of the birth & death registration Act, 1969 stating therein that his son Ayush Oraon was born on 06-05-2017 at r/o Block No. 05, Flat No. 72, Sector-04, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo but his birth could not be registered in the birth records of MC Parwanoo within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the MC Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Ayush Oraon s/o Pradesiya Oraon, r/o Village Tendar, P.O. Dirgaon P.S. Ghaghra, Tusgaon, Gumla, Jharkhand presently r/o Block No. 05, Flat No. 72, Sector-04, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo in the eecords of MC Parwanoo, may file their objections in this court on or before 02-12-2025 failing which no objection shall be entertained later.

Given under my hand and seal on this 29th day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector Grade-II,

Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

____________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 37/2025

09-10-2025

08-11-2025 Sh. Dhani Ram s/o Sh. Kanahiya Lal, r/o Village Bhanalag Badog, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

7484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Dhani Ram s/o Sh. Kanahiya Lal, r/o Village Bhanalag Badog, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 21-09-1977 at Village Bhanalag Badog, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Kashlog, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Kashlog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is, hereby, informed that any person having objection for registration of delayed birth in respect of Sh. Dhani Ram, may submit their objections in writing in this office on or before 08-11-2025 at 10.00 AM, failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 09th day of October, 2025.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan (H.P.).

___________

In the Court of Assistant Collector, 1st Grade-cum-Tehsildar Kasauli,

Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.)

Date of Decision Case No. Date of Institution 19/IX of 2023 13-06-2023 Pending

Smt. Shivani w/o Sh. Sanjeev Kumar, r/o Vill. Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

. .Applicant.

Versus

1. Sh. Kamlesh Kumar s/o Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 2. Sh. Jaidev son of Sh. Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 3. Sh. Jogender Singh s/o Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 4. Sh. Sanjeev Kumar s/o Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 5. Sh. Guman Singh s/o Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 6. Smt. Darshanu Devi w/o Shankar, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 7. Sh. Lachhman Dass s/o Sh. Roop Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 8. Sh. Hari Chand s/o Sh. Roop Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 9. Sh. Durga Singh s/o Sh. Roop Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 10. Smt. Neeta Devi daughter of Sh. Balbir Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 11. Smt. Poonam daughter of Sh. Balbir Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 12. Smt. Chetna daughter of Sh. Balbir Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 13. Smt. Kanta w/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 14. Sh. Leela Dutt s/o Sh. Roop Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 15. Smt. Geeta Devi daughter of Sh. Roop Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 16. Smt. Kaushlya Devi daughter of Sh. Roop Ram, r/o Village Nawati, Tehsil7485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 17. Smt. Shanti Devi daughter of Sh. Roop Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 18. Smt. Parwati w/o Sh. Roop Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 19. Sh. Mohan Singh s/o Lekh Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 20. Smt. Lata d/o Sh. Lekh Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 21. Smt. Shakuntla daughter of Sh. Lekh Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 22. Sh. Dila Ram s/o Kikar Singh, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 23. Sh. Gian Dutt s/o Sh. Devi Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 24. Smt. Vatu Devi daughter of Sh. Devi Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 25. Smt. Kamla Devi daughter of Sh. Devi Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 26. Sh. Mani Ram s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 27. Smt. Nisha d/o Sh. Sant Ram, r/o Village Nawati, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), 28. Smt. Gulab Devi daughter of Sh. Sant Ram, r/o Village Nawati, Tehsil . .Respondents. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

Subject.—Application under section 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of land bearing Khata/Khatauni No. 44/46, Kita 11, measuring area 0-63-03 Hectare, situated at Nawati, Patwar Circle Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. as per Jamabandi year 2017-18.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector,

1st Grade, Kasauli,

Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री अवतार सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह, निवासी गांव हम्बोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

प्रार्थी श्री अवतार सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह, निवासी गांव हम्बोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र समर पाल सिंह का जन्म दिनांक 17-08-2010 को गांव हम्बोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उक्त जन्म का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2025 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त जन्म दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।7486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री बिहारी नोनिया पुत्र श्री पारख नोनिया, निवासी गांव पतेहड, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

प्रार्थी श्री बिहारी नोनिया पुत्र श्री पारख नोनिया, निवासी गांव पतेहड, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई जयनंदन पुत्र पारिखा नोनिया की मृत्यु दिनांक 09-12-2024 को गांव पतेहड, तहसील अम्ब, जिला ऊना में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उक्त मृत्यु का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2025 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) नाम दुरुस्ती :

श्री राम किशन पुत्र मिलखी राम पुत्र श्री ठाकरिया, निवासी गांव व डा0 बदाऊ, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) हाल निवासी गली नम्बर 11, न्यू मनसा देवी नगर फगवाड़ा, कपूरथला (पंजाब) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र राजस्व अभिलेख महाल अन्दौरा निचला भूमि खेवट नं0 359, खतौनी नं0 542 के खाना मालिक में दर्ज प्रार्थी का नाम किशन चन्द पुत्र मिलखी पुत्र ठाकरिया की बजाए किशन चन्द उर्फ राम किशन पुत्र मिलखी पुत्र ठाकरिया का इन्द्राज दर्ज करने बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अनुवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है। जिसमें प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख महाल अन्दौरा7487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947 निचला भूमि खेवट नं0 359, खतौनी नं0 542 के खाना मालिक में दर्ज प्रार्थी का नाम किशन चन्द पुत्र मिलखी पुत्र ठाकरिया की बजाए किशन चन्द उर्फ राम किशन पुत्र मिलखी पुत्र ठाकरिया दुरुस्त इन्द्राज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी भी खास व आम जनता को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-11-2025 को समय 02.00 बजे अपराह्‌न या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 25-11-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा मिसल नाम दुरुस्ती पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री अरुण कुमार डडवाल पुत्र श्री भगत राम, वासी व डा0 अम्बोआ, तहसील घनारी, जिला ऊना, . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--हिमाचल राजपत्र में आवेदक का उपनाम प्रकाशित करने के लिए आवेदन।

श्री अरुण कुमार डडवाल पुत्र श्री भगत राम, वासी व डा0 अम्बोआ, तहसील घनारी, जिला ऊना, (हि0प्र0) ने अपने नाम में उपनाम जोड़ने के लिए हस्ताक्षर सहित इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है। आवेदक का कहना है कि वह एक भूतपूर्व सैनिक है उसकी सर्विस बुक में उसका नाम अरुण कुमार लिखा गया है जोकि प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों से मेल नहीं खाता है। प्रार्थी अपने सेवा अभिलेखों में अपना नाम अरुण कुमार उर्फ v#.k कुमार डडवाल दर्ज करवाना चाहता है। इसके लिए प्रार्थी ने समाचार पत्रों में 28-06-2025 को अतिरिक्त सारांश प्रकाशित किया है। अब प्रार्थी चाहता है कि उसका उपनाम डडवाल हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

अतः इस उद्‌घोषणा के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आदेश अर्थात्‌ अपना नाम के पीछे उपनाम जोड़ने पर कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि कोई आपत्ति निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं होती तो आवेदन पर तद्‌नुसार निर्णय लिया जाएगा। आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।7488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

CHANGE OF NAME

I, Rishi Chauhan s/o Sh. Vipin Singh, r/o Village Kasohal, P.O. Morsinghi, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P.-174026 declare that I have changed my name from Rishav Singh (Previous name) to Rishi Chauhan (New name). All concerned please may note.

RISHI CHAUHAN,

s/o Sh. Vipin Singh,

r/o Village Kasohal, P.O. Morsinghi,

Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P.-174026.

____________

CHANGE OF NAME

I, Bimla Devi w/o Sh. Budhi Ram, r/o Village Kharku, P.O. Majhiwar, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Dosoda Devi which should be corrected as Bimla Devi. All concerned note it.

BIMLA DEVI,

w/o Sh. Budhi Ram,

r/o Village Kharku, P.O. Majhiwar,

Tehsil Sunni, Distt Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Amra Devi, w/o Maan Singh, r/o Village Deed Nadali, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card (826048348387) my name is wrongly entered as Amara Devi which is required to be corrected as Amra Devi. All concerned please note.

AMRA DEVI,

w/o Maan Singh,

r/o Village Deed Nadali, Tehsil Nahan,

Distt. Sirmour (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi, w/o Sita Ram, r/o Village Dawin Kaarga, P.O. Kotla Molar, Tehsil Dadahu, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Navaya (Previous name) to Navya (New name). All concerned please note.

SUNITA DEVI,

w/o Sita Ram, r/o Village Dawin Kaarga,

P.O. Kotla Molar, Tehsil Dadahu,

Distt. Sirmaur (H.P.).

____________

7489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

CHANGE OF NAME

I, Kuldip Singh s/o Hari Singh, r/o VPO Amroh, District Hamirpur (H.P.) have corrected the name spelling to Kuldeep Singh in all documents.

KULDIP SINGH,

s/o Hari Singh,

r/o VPO Amroh, District Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Surender Singh s/o Layak Ram, r/o Vill. Bagna, P.O. & Teh. Nerwa, Distt. Shimla (H.P.). declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as SHAURY RAMCHAIK. His correct name as per Panchayat Record is SHOURYA RAMCHAIK. Please correct his name in his Aadhar Card as SHOURYA RAMCHAIK, please note.

SURENDER SINGH,

s/o Layak Ram, r/o Vill. Bagna,

P.O. & Teh. Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sukh Dev s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Deeb, P.O. Thaila, Sunni, District Shimla (H.P.). declare that I have changed my daughter's name from Manet to Mannat Bhardwaj. All concenred please may note.

SUKH DEV,

s/o Sh. Madan Lal,

r/o Village Deeb, P.O. Thaila, Sunni,

District Shimla (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Vanita Devi w/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Chamiana, P.O. Chamiana, Teh. Tihra Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.). declare that I have changed my name from Parito Devi to Vanita Devi for all purposes in future. Please note.

VANITA DEVI

w/o Sh. Ramesh Kumar

r/o Village Chamiana, P.O. Chamiana,

Teh. Tihra Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

7490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2025/12 कार्तिक, 1947

CHANGE OF NAME

I, Vandna Kumari w/o Sh. Raju Ram, r/o Vill. Chowki, P.O. Gagruhi, Teh. Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Bandana Devi to Vandna Kumari for all purposes in future. Please note.

VANDNA KUMARI

w/o Sh. Raju Ram,

r/o Vill. Chowki, P.O. Gagruhi,

Teh. Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

________________

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2025-11-03.166_gazette_2025-03_11_2025/. Archive identifier in.gazette.himachal.2025-11-03.166_gazette_2025-03_11_2025.