राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
H.P. HOUSING & URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY NIGAM-VIHAR, SHIMLA
NOTIFICATION
Dated, the 15th October, 2025
No. HIMUDA/Misc/Start-up Policy/2025-Admn.—It is informed that following Start-up policy on Students initiatives for HIMUDA is hereby notified with immediate effect. This policy8334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 shall remain effective from the date of issue and will be subject to review as & when deemed necessary by Authority:—
START-UP POLICY ON STUDENT INITIATIVES FOR HIMUDA
INTRODUCTION:
This is a policy specifically for students and youth of Himachal Pradesh, to encourage and harness student creativity, who want to start an initiative to promote and provide innovative ideas, proposals or models within the mandate of HIMUDA, bring such initiatives into the public domain, and also to create platforms for continuous engagement and collaboration. This policy is a lightweight, student-friendly and innovation-focused, encouraging creativity but also structured enough to ensure professionalism, ethics and ownership.
STATUTORY PROVISION:
This Policy is being framed as per Section-17(1)(a) of HIMUDA Act, 2004 which empowers Authority to frame the schemes on its own.
PURPOSE:
This policy provides a framework for student-led initiatives aimed at generating, developing and implementing innovative ideas, proposals and models to strengthen the brand identity, visibility and reputation of HIMUDA.
• To ensure transparency by showcasing initiatives in the public domain • To create structured incentives ("offers") that motivate student participation • To build a dedicated platform (online +offline) for idea-sharing and recognition OBJECTIVES:
➢ To encourage creativity and participation in departmental growth ➢ To promote innovative ideas (digital, visual, experimental and strategic) ➢ Provide a platform to apply academic learning in real-world branding ➢ Strengthen collaboration between young innovators and officers of HIMUDA ➢ Support the department's recognition within the institution and the wider real estate community.
"BUILDING ON CUSTOMERS SATISFACTION AND DELIGHT"
SCOPE:
The policy applies to all registered students of college and universities, H.P. and Youth of Himachal Pradesh. It covers activities and proposals within the mandate of HIMUDA such as:
➢ Idea generation and proposal development8335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 ➢ Designing innovative branding models (logos, campaigns, digital content events, slogans, visual identity).
➢ Research and strategy development for brand positioning ➢ Organizing and participating in promotional activities and competitions ➢ Digital strategies (social media campaigns, short films, mobile apps) ➢ Any other proposal within the mandate of HIMUDA
ELIGIBILITY & PARTICIPATION:
➢ All registered students of recognized colleges and Universities of HP and Youth of Himachal Pradesh.
➢ Participation may be individual and team based ➢ Participation is voluntary and non-remunerative, unless otherwise approved for remuneration.
➢ All submissions must be original, creative and aligned with HIMUDA's values ➢ Submissions must be made via the HIMUDA Platform (Online portal) or through approved physical events.
➢ By submitting, participants agree that shortlisted ideas may be co-owned by HIMUDA and the contributors.
PUBLIC DOMAIN PLATFORM:
To ensure openness and inclusiveness, HIMUDA will establish:
• ONLINE PORTAL.—A dedicated section on HIMUDA's website/app to:
➢ Invite and accept student ideas ➢ Display shortlisted ideas in the public domain ➢ Allot public feedback, likes, or comments
• PHYSICAL PLATFORMS.—Hackathons, design contests and exhibitions hosted in institutions and public spaces.
GUIDELINES:
(1) ETHICAL STANDARDS:
• All contents must be original, respectful, and aligned with institutional values.
• Plagiarism, misuse of logos, or misrepresentation of the HIMUDA is prohibited.
• HIMUDA reserves the right to reject ideas not aligned with institutional values.
(2) IMPLEMENTATION:
• Approved ideas/models may be piloted as HIMUDA initiatives. • Students may collaborate with HIMUDA officers or external professionals for execution.
8336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 (3) SUPPORT & RESOURCES:• The HIMUDA may provide mentorship, workshops and limited funding (where feasible).
• Students/participants may be given access to institutional platforms (website, social media, and events) for promotion.
(4) MONITORING & EVALUATION:
• The CEO-CUM-SECRETARY, HIMUDA alongwith the Student Innovation Committee, will oversee initiative progress.
• Regular review meetings will be held to access feasibility, creativity and alignment with branding goals.
• Quarterly reports will be published in the public domain (Submissions received, shortlisted ideas, implemented models).
• Criteria include: Creativity, feasibility, impact, originality and alignment with HIMUDA's mission.
• Public Feedback (via online platform interactions) will be considered in the final selection.
(5) STUDENT INNOVATION COMMITTEE:
There would be a Student/ young Entrepreneur Innovation Committee (as per Condition No.12 of HIMUDA Act, 2004) under the Chairmanship of Superintending Engineer of HIMUDA (Jurisdiction-wise) comprising of following members:—
(1) Superintending Engineer(concerned) Chairman (2) Executive Engineer Civil (concerned) Member (3) Executive Engineer (Design) Member (4) Assistant Engineer Civil (concerned) Member Secretary (6) OFFERS & INCENTIVES:
To encourage maximum participation, HIMUDA will provide:
• Certificates of Appreciation to all shortlisted young innovators/teams.. • Opportunities to present ideas at departmental or institutional events/meetings.
• Consideration for internships, project credits or recommendation letters.
• • Showcasing Opportunities: Selected ideas/models will be displayed on HIMUDA's website, social media and public exhibitions.
• Top 3-5 Ideas or Models approved annually by the Student Innovation Committee of HIMUDA as well as after final approval of CEO-cum- Secretary HIMUDA on the same, Award/Grant/remuneration starting from Rs.50,000/- upto Rs.5.00 Lacs may be paid depending upon the8337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 innovative ideas or model usage for HIMUDA for which budget under separate Head will be maintained in HIMUDA.
Thus this policy empowers young innovators to innovate while keeping boundaries clear around ownership, ethics and alignment with HIMUDA.
Sd/
(Dr. SURINDER KUMAR VASHISHT),
CEO-cum-Secretary,
HIMUDA, Shimla-171002.
______________
शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 22 नवम्बर, 2025
संख्याः यू0डी0-ए(3)-15/2024-रूल्ज.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 में संशोधनों को कार्यान्वित करने के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यंक अधिसूचना, तारीख 22 अगस्त, 2025 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित जनसाधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 22 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 और 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0(3)-7/2011-I, तारीख 02-09-2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 02 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 9 के उप-नियम (1) में,
''तीस दिन की अवधि के भीतर'' शब्दों के पश्चात् ''प्ररूप-2क में'' शब्द, चिन्ह और अंक जोड़े जाएगें।''
3. नियम 27 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 27 के उप-नियम(1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई भी आवेदन, इन नियमों के नियम 35 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।'' 8338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 4. नियम 28 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कोई भी आवेदन, इन नियमों के नियम 35 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।''
5. नियम 88 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 88 में;-
(i) शीर्षक में ''निर्वाचित'' शब्द के पश्चात् ''या नामनिर्दिष्ट'' शब्द जोड़े जाएंगे।
(ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगाः- ''परन्तुक यदि किसी सदस्य का नामांकन राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित किया जाता है तो वह, यथास्थिति, उप-नियम (1) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार भारत के संविधान उसकी निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।''
6. प्ररूप 2-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के प्ररूप-2 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप-2क अन्तःस्थापित किया जाएगा,-
प्ररूप-2 क
[नियम 9(1) देखें]
वार्डों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन का नोटिस
जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..............................को वार्डों में विभाजित करने के तारीख...............को प्रकाशित प्रारूप प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और अपीलों पर पारित आदेश को, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के अनुसार सम्मिलित कर दिया गया है और नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत................... के वार्डों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की परिभाषित सीमाएं एतद्द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है।
उपायुक्त
जिला............................. (नाम एवं मोहर)
स्थान............................
तारीख..........................
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।8339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947
[Authoritative English Text of this Department's notification number UD-A(3)-15/2024-Rules,
dated 22-11-2025 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 22nd November, 2025
No. UD-A(3)-15/2024-Rules.—Whereas, the draft Notification of even number dated 22nd August, 2025 carrying out amendments in Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 22nd August, 2025 for inviting objections(s) and suggestions(s) from the general public, as required under provisions of Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
And whereas, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with State Election Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 notified vide Notification No. UD-A(3)-7/2011-I, dated 02-09-2015 and published in the Rajpatra on 2nd September, 2015, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Election (Amendment) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule 9.—In sub-rule (1) of Rule 9 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), after the words "affixing a copy of the same", the words, figure and sign " in Form 2A" shall be added.
3. Amendment of Rule 27.—In sub-rule (1) of rule 27 of the said rules, for the existing proviso, following proviso shall be substituted:—
"Provided that an application under this rule shall not be submitted after the Notification of Election Programme under rule 35 of these rules."
4. Amendment of Rule 28.—In sub-rule (1) of rule 28 of the said rules, for the existing proviso, following proviso shall be substituted:—
"Provided that an application under this rule shall not be submitted after the Notification of Election Programme under rule 35 of these rules".
5. Amendment of Rule 88.—In rule 88 of the said rules,—
(i) in the heading, after the word " elected", the word "or nominated" shall be added.
(ii) after sub-rule (1), following new proviso shall be inserted:—
8340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 "Provided that if nomination of a member is notified in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh he shall be subscribed an oath or affirmation of his allegiance to the Constitution of India in accordance with procedure prescribed under sub-rule (1) as the case may be.
6. Insertion of Form-2A.—In the said rules after Form-2, following new 'Form-2A' shall be inserted,—
FORM-2A
[See rule 9 (1)]
NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF DELIMITATION OF WARDS
It is hereby notified for the information of general public that the order passed on the objections and appeals to the draft proposal published on dated………………………...for dividing Municipal Council/Nagar Panchayat……………………………into wards has been incorporated in the proposal in accordance with HP Municipal Election Rules, 2015 and wards of Municipal Council /Nagar Panchayat………………………... defining the limit of each constituency is hereby published finally.
Deputy Commissioner
District……………... ( NAME & SEAL)
Place………………..
Date ……………….
By order, Sd/- (DEVESH KUMAR),
Pr. Secretary (UD).
_____________
ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 16/2025 तारीख मजरूआ : 11-11-2025 तारीख पेशी : 03-12-2025 श्री तरुण शर्मा पुत्र श्री कुलदीप शर्मा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल देहरु, मौजा एरला, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।8341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 श्री तरुण शर्मा पुत्र श्री कुलदीप शर्मा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल देहरु, मौजा एरला, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदातल में दिनांक 11-11-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम कुलदीप शर्मा है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल डंगेहड़, महाल देहरू, महाल ठठल में कुलदीप कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्व-घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र व ड्राईविंग लाईसैन्स साथ संलग्न कर रखे हैं अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल डंगेहड़, महाल देहरू, महाल ठठल में प्रार्थी के पिता का नाम कुलदीप कुमार के स्थान पर कुलदीप शर्मा पुत्र रोशन लाल पुत्र निहाल चन्द, निवासी महाल देहरु, मौजा एरला, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन तारीख पेशी 03-12-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 15/2025 तारीख मजरूआ : 11-11-2025 तारीख पेशी : 03-12-2025 उर्वषी पुत्री सलोचन पुत्र रघो, निवासी गांव लाहडू, मौजा व डा0 सरोत्री, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उर्वषी पुत्री सलोचन पुत्र रघो, निवासी गांव लाहडू, मौजा व डा0 सरोत्री, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदातल में दिनांक 11-11-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम उर्वषी है परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल लाहडू में कुमारी उर्वषी दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा पत्र बी0पी0एल0 प्रामण-पत्र व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल लाहडू में प्रार्थिया का नाम कुमारी उर्वषी के स्थान पर उर्वषी पुत्री सलोचन 8342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 पुत्र रघो, निवासी गांव लाहडू, मौजा व डा0 सरोत्री, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन तारीख पेशी 03-12-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 18/2025 तारीख मजरूआ : 12-11-2025 तारीख पेशी : 03-12-2025 प्रियंका चौधरी पुत्री श्री तिलक राज पुत्र रतना, निवासी मुहाल रत्याड, मौजा जसाई, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
प्रियंका चौधरी पुत्री श्री तिलक राज पुत्र रतना, निवासी मुहाल रत्याड, मौजा जसाई, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदातल में दिनांक 12-11-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम प्रियंका चौधरी है, परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल रत्याड में कुमारी प्रियंका दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल रत्याड में प्रार्थिया का नाम कुमारी प्रियंका के स्थान पर प्रियंका चौधरी पुत्री तिलक राज पुत्र रतना, निवासी मुहाल रत्याड, मौजा जसाई, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन तारीख पेशी 03-12-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजि एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 12-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 70864/2025 तारीख पेशी : 29-11-2025 उनवान मुकद्दमा.--श्रीमती सविता देवी पुत्री मस्त राम पैतृक गांव वखलोग, डा0 दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी पत्नी किशन चन्द, गांव सन्दराली, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . . प्रार्थी। .प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--आवेदन पत्र बाबत जेरधारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थिया सविता देवी पुत्री मस्त राम पैतृक गांव वखलोग, डा0 दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी पत्नी किशन चन्द, गांव सन्दराली, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल बखलोग, सडौता व मुलथान तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में गलती से काली दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थिया का नाम अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में सविता देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त नाम है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थिया का नाम उपरोक्त तीनों मुहालों के तमाम राजस्व अभिलेख में काली के स्थान पर काली उर्फ सविता देवी पुत्री मस्त राम नाम दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2025 को इस न्यालयल में असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थिया का नाम उपरोक्त तीनों मुहालों के तमाम राजस्व अभिलेख में काली के स्थान पर काली उर्फ सविता देवी पुत्री मस्त राम नाम दर्ज करने के आदेश पारति कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 15/2025
तारीख पेशी : 16-12-2025
. . वादी। श्री उज्जवल सिंह पुत्र श्री सूरजमल, वासी गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम8344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 1. आम जनता गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत डोला खरयाना . . प्रतिवादी। विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी श्री उज्जवल सिंह पुत्र श्री सूरजमल, वासी गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी ताई राज कुमारी पत्नी प्रीतम सिंह की मृत्यु दिनांक 17-11-1991 को हुई थी परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत डोला खरयाना में नहीं करवाया है। इसलिए उनकी मृत्यु के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत डोला खरयाना को जारी किए जाएं।
अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 16-12-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या बकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैर हाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर।
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 14/2025
तारीख पेशी : 16-12-2025
. . वादी। श्री उज्जवल सिंह पुत्र श्री सूरजमल, वासी गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. आम जनता गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत डोला खरयाना . . प्रतिवादी। विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थी श्री उज्जवल सिंह पुत्र श्री सूरजमल, वासी गांव सौड खुर्द, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी दादी हिमतु पत्नी अमर सिंह की मृत्यु दिनांक 15-11-1971 को हुई थी परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत डोला खरयाना में नहीं करवाया है। इसलिए उनकी मृत्यु के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत डोला खरयाना को जारी किए जाएं।8345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 16-12-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या बकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर।
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख : 15-12-2025 मुस्त्री मुनियादी :
राजरानी बनाम जगन्नाथ आदि
प्रतिवादी क्रमशः 1. श्री जगन्नाथ, प्र्रशोतम, अशोक कुमार पुत्रान रसीला राम, 2. श्री अमित कुमार, सुमित कुमार पुत्रान हंस राज, 3. श्रीमती समस्या देवी पत्नी स्व0 श्री हंसराज, 4. श्रीमती मालकन देवी पत्नी सुदर्शन पुत्र घूंघर।
विषय.--भूमि खाता नं0 21, खतौनी नं0 32, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 00-59-81 है0 वाकया महाल कंदरेहड,़ मौजा चेहडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा जमाबंदी साल 2021-22 की तकसीम करने हेतु।
इस अदालत में प्रार्थिया श्रीमती राज रानी पत्नी जगदीश चंद ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनकी मल्कियत भूमि की तकसीम की जाए। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीयों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-12-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या बकालतन हाजिर होवें। अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 08-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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8346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 26-11-2025 अर्जुन कुमार पुत्र थुकली राम, निवासी गांव लाहडतडा, डाकघर सुलह, उप-तहसील सुलह, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्व साधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी अर्जुन कुमार पुत्र थुकली राम, निवासी गांव लाहडतडा, डाकघर सुलह, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का जन्म 15-11-1974 को गांव लाहडतड, डा0 सुलह में हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्र्रार्थी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर होकर अपना एताराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी अर्जुन कुमार पुत्र थुकली राम के जन्म दिनांक 15-11-1974 के आदेश ग्राम पंचायत सुलह को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 29-11-2025 मस्तो देवी पुत्री सेना राम हाल पत्नी गीगा राम, निवासी गांव व डाकघर गुग्गा सलोह, उप-तहसील . . प्रार्थिया। सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।8347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 प्रार्थिया मस्तो देवी पुत्री सेना राम हाल पत्नी गीगा राम, निवासी गांव व डाकघर गुग्गा सलोह, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-01-1943 को गांव गुग्गा सलोह में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गुग्गा सलोह के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया मस्तो देवी पुत्री सेना राम के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत गुग्गा सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर होकर अपना एताराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया मस्तो देवी पुत्री सेना राम के जन्म दिनांक 01-01-1943 के आदेश ग्राम पंचायत गुग्गा सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 03-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश
श्री रघवीर सिंह पुत्र श्री छेरिंग फुन्चोग, निवासी गांव चौखंग, डाकघर थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)
बनाम
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रघवीर सिंह पुत्र श्री छेरिंग फुन्चोग, निवासी गांव चौखंग, डाकघर थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की जन्म तिथि 10-01-1972 का पंजीकरण ग्राम पंचायत मूरिंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत मूरिंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रारर द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रघवीर सिंह पुत्र श्री छेरिंग फुन्चोग, निवासी गांव चौखंग, डाकघर थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-01-1972 का पंजीकरण ग्राम पंचायत मूरिंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महिने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त रघवीर सिंह की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 आज दिनांक 07-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सत पाल राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) 1. श्रीमती बेबी, 2. श्रीमती योगेश्वरी, 3. श्रीमती सरला देवी पुत्रियां व पत्नी स्व0 श्री जबर सिंह, निवासी भारद्वाज निवास, समीप कोर्ट कॉलोनी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
श्रीमती बेबी, श्रीमती योगेश्वरी, पुत्रियां व श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 श्री जबर सिंह, निवासी भारद्वाज निवास, समीप कोर्ट कॉलोनी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि वह भूमि खाता/खतौती नं0 43/84, कित्ता 05, रकबा तादादी 00-52-94 है0 वाका चक ढाकगांव पर वाहिद मालिक हैं तथा उक्त भूमि को वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु उसमें श्री कंवर सिंह, श्री ज्ञान सिंह, श्री प्रकाश सिंह, देविन्दर सिंह, श्रीमती सरगणी, श्रीमती बस्त देई, श्रीमती बिशन देई, श्रीमती मुलमू सभी पुत्रगण, पुत्रियां व पत्नी स्व0 श्री कलमी नन्द, निवासी खशधार व श्री खुशी लाल, श्री भाग मल, श्री जय मल, श्रीमती कृष्ण देई, श्रीमती चुली पुत्रगण, पुत्रियां व पत्नी स्व0 श्री कुंडल लाल सभी निवासीगण खशधार, तहसील चिड़गांव के नाम रहन दर्ज चली आ रही है जोकि गलत है जबकि उक्त व्यक्तियों के साथ हमारा कोई लेन7देन नहीं है। हमने और हमारे बुजुर्गाें ने उक्त भूमि के एवज में लेन-देन से सम्बन्धित कोई लिखित पढ़त न की है और न ही वह उन्हें कभी जानते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि उनका उक्त भूमि पर कब्जा है व स्वयं काश्त करते हैं।
अतः उक्त भू-स्वामियों के आग्रह पर आम जनता व जिनके नाम उक्त भूमि रहन है इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे उन्हें कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह अपना एतराज/ आपत्ति दिनांक 27-11-2025 को या उससे पहले इस न्यायालय में आकर प्रस्तुत करें। कोई आपत्ति/एतराज उक्त तारीख तक प्रस्तुत न होने की सूरत में भूमि का फक आड़ रहन का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सत पाल राणा), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला शिमला (हि0प्र0)।8349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री मनदोरु राम, निवासी ग्राम बशेच, डाकघर जयहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री मनदोरु राम, निवासी ग्राम बशेच, डाकघर जयहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 05-11-2009 को हुई थी, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाडिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-12-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बंधित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दावा सं0 : 10/13 B ऑफ 2025
तारीख मजरुआ : 22-04-2025 श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री शमशेर सिंह हाल पत्नी अर्जुन सिंह, गांव सेल भरल, डा0 सराहां, उप-तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री शमशेर सिंह हाल पत्नी अर्जुन सिंह, गांव सेल भरल, डा0 सराहां, उप-तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम कुसुम लता दुरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का नाम कुसुम लता है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग, उप-तहसील नारग में कुसुम देवी दर्ज है, अब प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर श्रीमती कुसुम देवी के स्थान पर कुसुम लता दर्ज करवाना चाहती है। 8350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थिया का नाम कुसुम लता राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग में कुसुम देवी के स्थान पर कुसुम लता दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 11-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री चमन लाल पुत्र श्री ईन्दर सिंह, निवासी गांव गवाड़ो, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता अदालती ईश्तहार/नोटिस
प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र श्री ईन्दर सिंह, निवासी गांव गवाड़ो, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमाक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12417, दिनांक 24-02-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0), अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनकलां में दर्ज न करवा सकें। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 11-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री चमन लाल पुत्र श्री ईन्दर सिंह की जन्म तिथि 01-07-1965 ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 12-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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8351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)श्रीमती परमीता देवी पुत्री श्री तोताराम, निवासी गांव तारापुर, डा0 एवं ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता अदालती ईश्तहार/नोटिस
प्रार्थिया श्रीमती परमीता देवी पुत्री श्री तोताराम, निवासी गांव तारापुर, डा0 एवं ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमाक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9179, दिनांक 17-10-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सुरला, नकल परिवार रजिस्टर आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 12-12-1971 है, उसका जन्म घर पर ही हुआ है। जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज ना करवा सकें। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 11-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती परमीता देवी पुत्री श्री तोताराम की जन्म तिथि 12-12-1971 ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 11-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्री मनजीत सिंह सैनी पुत्र श्री उजागर सिंह, निवासी निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनजीत सिंह सैनी पुत्र श्री उजागर सिंह, निवासी निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्ड/डिलेय कैसिस/2023-7647, दिनांक 17-09-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें 8352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्मतिथि 10-03-1957 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थी की जन्मतिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत निहालगढ़ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या बकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में श्री मनजीत सिंह सैनी पुत्र श्री उजागर सिंह, निवासी निहालगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्ड/डिलेय कैसिस/2023-9176, दिनांक 17-10-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में श्रीमती गुुरमेल कौर है, की मृत्यु तिथि 29-08-2022 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थी की माताजी की मृत्युतिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत बहराल के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या बकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में श्रीमती गुरमेल कौर पत्नी जसवीर सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947 आज दिनांक 13-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025
श्री शिवम कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री शिवम कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू-एन/एसटी/बीएण्ड/डिलेय कैसिस/2023-9175, दिनांक 17-10-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्रात्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्मतिथि 14-10-2005 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थी की जन्मतिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या बकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में श्री शिवम कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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8354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947CHANGE OF NAME
I, Champo Devi w/o Sh. Man Singh, r/o Village Harot, P.O. Jhulara, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Champa Kumari to Champo Devi for all purposes in future. All concerned please note.
CHAMPO DEVI
w/o Sh. Man Singh,
r/o Village Harot, P.O. Jhulara,
Tehsil & District Chamba (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Bimla Devi w/o Late Sh. Sita Ram, r/o V.P.O. Utpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare to correct my name in Aadhar Card as Bimla Devi instead of Bilma Devi. Bimla Devi & Bilma Devi are the name of same person. All concerned please note.
BIMLA DEVI
w/o Late Sh. Sita Ram,
r/o V. P.O. Utpur,
Tehsil Bamson at Tauni Devi,
District Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Manoj Sharma s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Kale Amb, P.O. Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Shivansh Sharma to Shivom for all purposes in future. Please note.
MANOJ SHARMA
s/o Sh. Roshan Lal,
r/o Village Kale Amb, P.O. Ropa,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Dalip Singh s/o Sh. Lekh Raj, r/o Village Kunera, P.O. Bagdhar, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Rajeet Kumar to Rajat Kumar for all purposes in future. All concerned please note.
DALIP SINGH
s/o Sh. Lekh Raj,
r/o Village Kunera, P.O. Bagdhar,
Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.).
8355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947CHANGE OF NAME
I, Bheelma Devi w/o Sh. Chain Lal, r/o Village Padhrotu, P.O. Bhunad, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Neelama Devi to Bheelma Devi for all purposes in future. All concerned please note.
BHEELMA DEVI
w/o Sh. Chain Lal,
r/o Village Padhrotu, P.O. Bhunad,
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Manju s/o Sh. Khem Singh, r/o V.P.O. Barsu, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card No. 5770 1761 7026 his name has been wrongly entered as Tejsaw, whereas his correct name is Naman Tejsaw Vardhan.
MANJU
s/o Sh. Khem Singh,
r/o V.P.O. Barsu,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Reena Devi w/o Sh. Sukhdev, r/o V.P.O. Ser, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card No. 8708 0566 1665 his name Nittan is wrongly recorded. His correct name is Nitin. All concerned please note.
REENA DEVI
w/o Sh. Sukhdev,
r/o V.P.O. Ser,
Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Promila w/o Sh. Jagroop Singh, r/o Village Banawala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Silmo Devi alias Promila to Promila. All concerned please note.
PROMILA
w/o Sh. Jagroop Singh,
r/o Village Banawala,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
8356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947CHANGE OF NAME
I, Sarita Azad w/o Sh. Rahul Vaish, r/o C-34, F-2, North Campus, IIT Mandi, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name as Sarita Azad instead of Sarita Azad Vaish.
SARITA AZAD
w/o Sh. Rahul Vaish,
r/o C-34, F-2, North Campus,
IIT Mandi, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Nishi Kant Sharma s/o Sh. Shyam Dass Sharma, r/o Village and P.O. Panjgain, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that my name Nishi Kant and my father's name Shyam Dass wrongly entered in my Passport No. (K0684070). Instead of my correct name as Nishi Kant Sharma and my father's correct name as Shyam Dass Sharma. All concerned note.
NISHI KANT SHARMA
s/o Sh. Shyam Dass Sharma,
r/o Village and P.O. Panjgain,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Deeno age 42 s/o Sh. Tulsi Ram, Village Dhantol, P.O. Indpur, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.) declare that my name has been entered as Deeno Ram in my son's birth record. Correct it to Deeno as per affidavit before Tehsildar Indora on 11-11-2025.
DEENO
s/o Sh. Tulsi Ram,
Village Dhantol, P.O. Indpur,
Tehsil Indora, District Kangra (H.P.).
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CORRECTION OF NAME
I, Mahua Vaidya d/o Sh. Rohit Vaidya, r/o 50/10, Mandi (H.P.) wants to correct my mother's name in my school certificates from Mukta Vaidya to Mukta Kapoor. All concerned please may note.
MAHUA VAIDYA
d/o Sh. Rohit Vaidya,
r/o 50/10, Mandi (H.P.).
8357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947CHANGE OF NAME
I, Sony Devi w/o Sh. Bachna Ram, r/o Village & P.O. Galote, Sub-Tehsil Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.), Pin-173237 hereby declare that my name has been wrongly mentioned/registered as Son Devi in my Aadhar Card No. 5638 6615 9930. I have now corrected/changed my name from Son Devi to Sony Devi. Hence, it is requested that my correct name Sony Devi may kindly be noted for all future references.
SONY DEVI s
w/o Sh. Bachna Ram,
r/o Village & P.O. Galote, Sub-Tehsil Panjehra,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).
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8358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2025/03 मार्गशीर्ष, 1947मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।